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सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012020-215599
CG-DL-E-20012020-215599
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 255]
नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020
का. आ. 266 (अ)—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 615 (अ) तारीख 31 जनवरी 2019, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II-खण्ड 3-उप. खण्ड (ii) में तारीख 31 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-
(क) संबधित क्रमांक संख्या 27 के गाँव ''रैंतोली'' में खसरा संख्या 247 के भूमि के प्रकार को ''सरकारी'' के स्थान पर ''सरकारी/निजी'' एवं भूमि की प्रकृ ति को ''सड़क '' के स्थान पर ''जबिर '' व संख्या 248 के भूमि के प्रकार को ''सरकारी'' के स्थान पर ''सरकारी/निजी'' एवं भूमि की प्रकृ ति को ''सड़क '' के स्थान पर ''जबिर ''पढ़ा जाए
[फा. सं. NH-12037/18/2013/UR/NH-II(Vol.1)/3A2/Corr.]
राजेश गुप्ता, उप सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi the 17th January, 2020
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] under "Type of Land" for "Government" read as "Govt/Pvt" and under "Nature of land" for "Road" read as "NZA". [F.No. NH-12037/18/2013/UR/NH-II(Vol.1)/3A2/Corr.]RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
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