Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of the powers conferred by subsections 1 and 2 of section 469 of the Companies Act,

Published 23 December 2020

Ministry
Ministry of Corporate Affairs
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-26122020-223948
Identifier
in.gazette.central.e.2020-12-23.223948
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223948 CG-DL-E-26122020-223948

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असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/ पौष 3, 1942 No. 661] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 794(अ).—के न्द्रीय सरकार, कं पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कं पनी (शेयर पू ंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कं पनी (शेयर पू ंजी और डिबेंचर) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कं पनी (शेयर पू ंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम के अनुलग्नक में, प्ररूप एसएच-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्,-

6322 GI/2020

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ंजी में किसी परिवर्तन का "प्ररूप संख्या एसएच-7

शेयर पू रजिस्ट्रार को नोटिस

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 64(1) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014, के नियम 15 के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी

प्ररूप दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. (क) *कं पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

पूर्व पूरित (ख) कं पनी की विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कं पनी का नाम

(ख) कं पनी के पंजीकृ त कार्यालय का पता

(ग) *कं पनी की ईमेल आईडी

3. *प्ररूप का उद्देश्य

कं पनी द्वारा स्वतंत्र रूप से शेयर पू ंजी में वृद्धि सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना

कें द्र सरकार के आदेश से शेयर पू ंजी में वृद्धि करना समेकन या विभाजन इत्यादि

शोधित अधिमान शेयरों का शोधन O एक वर्ग के अनिर्गमित शेयरों को निरस्त करना और अन्य वर्ग के शेयरों को बढ़ाना 4. कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1) के अनसार द्वारा O साधारण O विशेष संकल्प पर

कं पनी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई (दिन/माह/वर्ष)

संबंधित प्ररूप एमजीटी.14 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ंजी को बढ़ाया गया है

(क) (i) कं पनी की प्राधिकृ त शेयर पू

मौजूदा (रुपए में)

संशोधित (रुपए में)

अंतर (योग) (रुपए में)

(ख) (i) कं पनी में सदस्यों की संख्या में ऐसी वृद्धि की गई है

मौजूदा

संशोधित

अंतर (योग)

(ii) सदस्यों की अधिकृ त संख्या जिसमें विगत तथा वतर्मान कर्मचारी शामिल नहीं हैं

(iii) बोर्ड संकल्प की तारीख

5. (क) कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उप-धारा (6) के अनुसार आदेश संख्या.................. दिनांक......... के परिणामस्वरूप कं पनी की प्राधिकृ त पू ंजी में वृद्धि कर दी गई है (दिन/माह/वर्ष) O संघ सरकार O राज्य सरकार का धारा 62 की उप-धारा (4) के तहत परिवर्तन O ऋणपत्र O शेयरों पर ऋण3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण वतर्मान प्राधिकृ त पू ंजी (रुपए में)

संशोधित प्राधिकृ त पू ंजी (रुपए में)

अंतर (योग) (रुपए में)

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो)

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख

(ख) कं पनी द्वारा पूर्वोक्त आदेश की एक प्रति कें द्र सरकार से को प्राप्त की गई। 6. अतिरिक्त पू ंजी (उपयु र्क्त योग पर विचार करने के पश्चात्) को निम्नानुसार बांटा जाता है

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या....................... इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).......................

(ख) अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमानित शेयरों की कु ल राशि (रुपए में)............

कु ल वृद्धि (रुपए में)................................

शर्ते (अर्थात् मताधिकार, लाभांश अधिकार, समापन अधिकार इत्यादि) जिनके तहत नए शेयर जारी किए गए है, निम्नानुसार हैः- 7. नोटिस दिया जाता है कि

कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अनुसार कि कं पनी के पास..........................(दिन/माह/वर्ष)

(क) समेकित

(ख) परिवर्तित

(ग) पुनः परिवर्तित

(घ) उप विभाजित

(ङ) अनिर्गमित शेयरों

का निरस्तीकरण

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख (यदि लागू हो)

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख

8. धारा 55 के अनुसार ......................... को आयोजित की गई बैठक में निदेशक मंडल के एक संकल्प द्वारा कं पनी ने परिशोधनीय अधिमान शेयरों को शोधित कर दिया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है

(क) शोधित किए जाने वाले अधिमान शेयरों का वर्णन .................................................................................................................................................................

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ख) शेयरों की श्रृ ंखला जारी करने की तारीख.............................

(ग) तारीख जब शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त थे................................

(घ) शेयरों के शोधित की देय तारीख.............................

(ङ) शेयरों के शोधित की वास्तविक तारीख.............................

(च) शोधित पर देय राशि ........................... राशि (रुपए में)

i. अधिमान शेयरों की संख्या....................

ii. प्रति शेयर अंकित मूल्य.............................

iii. प्रति शेयर लाभांश की दर......................

iv. कु ल न्यूनतम मूल्य.......................

v. शोधित पर चुकाया गया कु ल प्रीमियम, यदि कोई हो................................

(छ) अधिमान शेयर राशि में से शोधन............................. राशि (रुपए में)

o कं पनी का लाभ.....................

o शेयरों के नए निगर्म से प्राप्तियां.....................

9. उपयु र्क्त बिंदुओं 4,5,6,7 और 8 के जरिए परिवर्तन पर ध्यान देते हुए संशोधित पू ंजी ढांचा

(क) कं पनी की प्राधिकृ त पू ंजी (रुपए में)...................................................

प्राधिकृ त पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................... इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में)..............................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि...................................................

अधिमान शेयरों की संख्या............................. अधिमान शेयरों की कु ल राशि (रुपए में)...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम मूल्य....................................

अवर्गीकृ त शेयरों की संख्या................... अवर्गीकृ त शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).....................................

(ख) कं पनी की निर्गमित पू ंजी (रुपए में)..........................................

निर्गमित पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि....................................................

(ग) कं पनी की अंशदायी पू ंजी (रुपए में)..................................

अंशदायी पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि....................................................

(घ) कं पनी की प्रदत्त पू ंजी (रुपए में)..........................................

प्रदत्त पू ंजी का ब्यौरा5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि....................................................

10. *क्या अंतर्नियमों में परिवर्तन किया गया है O हां O नहीं

11. मुद्रांक शुल्क के भुगतान के ब्यौरे (ब्यौरे भरने से पहले निर्देश-पुस्तिका को देखे)

पूर्व पूरित

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसके संबंध

में मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया है

या किया जाना है

(ख) *क्या मुद्रांक शुल्क को एमसीए-21 प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुकाया जाना है O हां O नहीं O लागू नहीं (i) चुकाई जाने वाले स्टांप शुल्क के ब्यौरे (रुपए में)........................................

चुकाई जाने वाले स्टांप शुल्क की राशि

(ii) पहले चुकाई गई स्टांप शुल्क के ब्यौरे

दस्तावेज/ब्यौरों का प्रकार

..................................

टिकट या पक्का कागज की कु ल राशि (रुपए में)

..................................

स्टांप शुल्क के भुगतान का प्रकार

विक्रे ता या कोषागार या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम एजेंसी का नाम जो

मुद्रांक शुल्क एकत्र करने अथवा पक्के कागज (स्टांप पेपर) को विक्रय करने

अथवा दस्तावेजों को अलंकृ त करने अथवा सरकार की ओर से स्टांप वाउचरों

का वितरण करने के लिए प्राधिकृ त है

उत्कीर्णता अथवा मोहर अथवा स्टांप पेपर अथवा कोषागार चालान संख्या का

क्रम संख्या

विक्रे ता की पंजीकरण संख्या

मोहर या स्टांप पेपर क्रय करने या स्टांप शुल्क के भुगतान की तारीख .......................(दिन/माह/वर्ष) मोहर अथवा स्टांप पेपर के क्रय या स्टांप शुल्क के भुगतान का स्थान

12. यदि किसी मामले में देय मुद्रांक शुल्क का पहले ही भुगतान कर दिया गया है, पहले भरे हुए प्ररूप के ब्यौरे उपलब्ध कराए (एसआरएन या आवती संख्या, प्ररूप संख्या, प्रस्तुत करने की तारीख, चुकाए गए मुद्रांक शुल्क की राशि)

ंजीगत ढ़ाँचा

13. उपयु र्क्त बिंदुओं 4,5,6,7 और 8 के जरिये परिवर्तन पर ध्यान देते हुए संशोधिन पूर्व वतर्मान पू

(क) कं पनी की प्राधिकृ त पू ंजी (रुपए में)...................................................

प्राधिकृ त पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................... इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में)..............................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि...................................................

अधिमान शेयरों की संख्या............................. अधिमान शेयरों की कु ल राशि (रुपए में)...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम मूल्य....................................

अवर्गीकृ त शेयरों की संख्या................... अवर्गीकृ त शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).....................................

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(ख) कं पनी की निर्गमित पू ंजी (रुपए में)..........................................

निर्गमित पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर अंकित राशि....................................................

(ग) कं पनी की अंशदायी पू ंजी (रुपए में)..................................

अंशदायी पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि....................................................

(घ) कं पनी की प्रदत्त पू ंजी (रुपए में)..........................................

प्रदत्त पू ंजी का ब्यौरा

इक्विटी शेयरों की संख्या........................ इक्विटी शेयरों की कु ल राशि (रुपए में).........................

प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम राशि............................................... (रुपए में)

अधिमान शेयरों की संख्या.................... अधिमान शेयरों की कु ल राशि...........................

प्रति अधिमान शेयर न्यूनतम राशि....................................................

घोषणा

मैं*..............................................................................................एक *(ड्राप डाउन) {मूल्यः निदेशक/प्रबंधक/कं पनी सचिव/सीईओ/सीएफओ} घोषणा करते है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है, मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृ त किया गया है। यह आगे और घोषणा की जाती है और सत्यापित किया जाता है कि

(क) इस प्ररूप में और उसके साथ लगे हुए संलग्नकों में जो भी कहा गया है, वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप में मामले के विषय की किसी सूचना सामग्री को दबाया या छु पाया नहीं गया है और संगम ज्ञापन और अंतर्नियमों को हस्ताक्षर करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे जा रह मूल रिकॉर्डों के अनुसार है।

(ख) सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया, सही रूप से संलग्न किया गया है।

(ग) मैं यह घोषणा भी करता हूं कि कं पनी ने लागू स्टांप अधिनियम के अनुसार सही मुद्रांक शुल्क अदा कर दिए हैं।

डीएससी बॉक्स

*डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ

का डिन या पैन; अथवा कं पनी सचिव की सदस्यता संख्या7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रमाण-पत्र

यह एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रिकॉर्डों से उपयु र्कत ब्यौरों (संलग्नकों सहित) का सत्यापन कर लिया है।

और उन्हें सत्य और सही पाया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से संलग्न कर दिया गया है।

O चार्टर्ड अकाउं टेंट (पूर्णकालिक कार्य) अथवा O लागत लेखाकार (पूर्णकालिक कार्य) या

O कं पनी सचिव (पूर्णकालिक कार्य) ...........................

क्या संबद्ध या फै लो O संबद्ध O फै लो

सदस्यता संख्या या कार्य प्रमाण-पत्र संख्या..............................

संलग्नक

संलग्न करें

1. पू ंजी में परिवर्तन के लिए संकल्प की प्रति;

संलग्न करें

2. कें द्र सरकार के आदेश की प्रति;

3. न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति;

संलग्न करें

4. शोधनीय अधिमान शेयरों के शोधित को प्राधिकृ त करने वाले

संलग्न करें

बोर्ड की संकल्प की प्रति;

संलग्न करें

5. परिवर्तित संगम ज्ञापन;

संलग्न करें

6. परिवर्तित अंतर्नियम

7. अनुपातों की गणना करते हुए कार्य

संलग्न करें

(परिवर्तन के मामले में)

संलग्न करें

8. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

व्यवसायिक पेशेवर द्वारा प्रमाण

मैं घोषणा करता हूं कि मैं विधिवत रूप से इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य में लगा हुआ हूं। एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और प्रासंगिक तत्वों से संबंधित कं पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों का अध्ययन किया है और मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि प्ररूप की विषयवस्तु के लिए आवश्यक उपयु र्क्त ब्यौरे (संलग्नक सहित) कं पनी/आवेदक द्वारा संरक्षित रिकॉर्डों से प्रमाणित किए गए हैं, सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं किः

i. उक्त ब्यौरे कं पनी अधिनियम, 2013 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप ठीक तरह से सही क्रम में तैयार किए गए है और इन पर कं पनी के अपेक्षित अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए है।

ii. सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया, सही रूप से संलग्न किया है।

डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए .............

O चार्टर्ड अकाउटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) O लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)

O कं पनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)

अनुषंगी या संगी O अनुषंगी O संगी

सदस्यता संख्या ........................

प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या ....................... -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

नोट: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृ ष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः गलत विवरण देने हेतु दंड और गलत साक्ष्य देने हेतु दंड का प्रावधान है।

पूर्व संवीक्षा जमा करें

प्ररूप चेक करें

संशोधित करें

कार्यालय प्रयोग हेतुः

फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फार्म दायर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष) एतदद्वारा इस ई-प्ररूप को पंजीकृ त किया जाता है

जमा की पुष्टि करें

प्राधिकृ त अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

हस्ताक्षर की तिथि (दिन/माह/वर्ष)"

[फा.सं. 01/04/2013-सीएल.V-भाग-IV]

के .वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372(अ) तारीख 05 जून, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

G.S.R. 794(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014, in the Annexure to the rules, for Form SH-7, the following form shall be substituted, namely:-

9 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Notice to Registrar of any

"FORM NO. SH-7

alteration of share capital

[Pursuant to section 64(1) of the

Companies Act, 2013 and pursuant

to rule 15 of the Companies (Share

Capital and Debentures) Rules,

2014]

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Cancellation of unissued shares of one class and increase in shares of another class

(iii) Date of Board resolution

5. (a) In accordance with sub section (6) of section 62 of the Companies Act,2013, the authorised capital of the company has been increased consequent upon an order number dated10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (DD/MM/YYYY) of the Union Government State Government of

under sub section (4) of section 62 for conversion of debentures loan into shares

Date of passing the order by Tribunal (if applicable)

Date of receipt of such order

(b) A copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on

11 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(e) Cancellation of unissued shares

Date of passing the order by Tribunal (if applicable)

Date of receipt of such order

8. In accordance with section 55, by a resolution of the Board of Directors at the meeting held on

the company has redeemed redeemable preference shares, the particulars of which are as under

(a) Description of Preference shares to be redeemed

(b) Date of issue of series of shares

(c) Date on which shares were fully paid up

(d) Due date of redemption of shares

(e) Actual date of redemption of shares

(f) Amount payable on redemption Amount (in Rupees)

i. Number of preference shares

ii. Face value per share iii. Carrying rate of dividend per share

iv. Total nominal value

v. Total premium paid on redemption, if any

(g) Preference shares redeemed out of Amount (in Rupees)

o Profits of the company

o Proceeds of fresh issue of shares

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 13 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
13. Existing capital structure before taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6, 7 and 8 above
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Declaration

I* , a * (Drop down) {Values: Director/Manager/Company secretary/CEO/CFO} of the company declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder have been complied with. I am authorized by the board of directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that

(a) Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

(b) All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form. (c) I further declare that the company has paid correct stamp duty as per applicable Stamp Act. DSC BOX

*To be digitally signed by

*Designation

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary

Attachments

Attach

1. Copy of the resolution for alteration of capital;

Attach

2. Copy of order of Central Government;

Attach

3. Copy of the order of the Tribunal;

Attach

4. Copy of Board resolution authorizing redemption

of redeemable preference shares;

Attach

5. Altered memorandum of association;

Attach

6. Altered articles of association;

Attach

7. Workings for calculation of ratios (in case of

conversion);

Attach

8. Optional attachment(s), if any15 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

"

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 372 (E) dated 5th June, 2020.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 23 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2020-12-23.223948/. Archive identifier in.gazette.central.e.2020-12-23.223948.