सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224521
CG-DL-E-18012021-224521
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 207] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
No. 207] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021
का.आ. 227(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 24.09.2020 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 3261(अ) के हिंदी संस्करण के पैरा 5 के तहत सारिणी में क्रम सं. 4 के ऊपर प्रविष्टि में शब्द - 'अंशकालिक सदस्य' के स्थान पर 'पूर्णकालिक सदस्य' पढ़ा जाए l
[फा.सं.वी.11013/01/2020-एमईपी]
निपुण विनायक, संयुक्त सचिव