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सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224686
CG-DL-E-25012021-224686
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 34] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
No. 34] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942
विद्युत मंत्रालय
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021
सा.का.नि. 43(अ).— विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 818(अ) द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किये।
2. उक्त अधिसूचना के हिदी संस्करण के उप-नियम 9 (2) में 'छह कार्यदिवस' शब्दों को 'छह कार्यघंटे' पढ़ा जाए।
[फा. सं. 23/05/2020-आर एंड आर]
घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव