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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3D

Published 24 June 2021

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-26062021-227913
Identifier
in.gazette.central.e.2021-06-24.227913
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227913

CG-DL-E-26062021-227913

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2370] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943

No. 2370] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2557(अ).—जबकि के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कीभारत के शासकीय राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत जारी की गई भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सडक परिवहन और राजमार्ग विभागकी का.आ. संख्या 1780 (अ), दिनांकित ०६/०५/२०२१ के अंतर्गत प्रकाषित अधिसूचना के द्वारा "गोवा राज्य में वोरकोंडा के पास धारगालिम से मोपा एयरपोर्ट (न्यू NH-166S) तक NH-66 (ओल्ड NH-17) के साथ इसके जंक्शनसे लिक सड़क के निर्माण के लिए "अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अधिसुचना के साथ उपाबध्द अनुसुची में विनिदिष्ट भूमिका अर्जन करने हेतु एतदद्वारा अपने आषय की घोषणा करती है;

और जबकि, अधिसूचना का सार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम1956 (1956 का48) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के शासकीय राजपत्र, अ साधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांकित 06/05/2021 में ंय" और "गोमांतक उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन स्थानीय अखबार "द नवहिद टाईम्स", "भांगरभू (मराठी)" सभी दिनांकित १८/०५/२०२१ को प्रकाषित किया गया है;

और जबकि, अधिसूचना के राजपत्र और स्थानीय अखबार में प्रकाषन के पश्चात, कोई भी इच्छु क व्यक्तिने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हूई है।और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा3 (घ) की उप-धारा (1) के अनुसरन मे, के न्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसलिए, अब सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट हो जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप-धारा (1) के 3506 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह घोशणा करती है कि इसके साथ उपबद्ध उक्त अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा;

और इसके अतिरिक्त, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप-धारा (2) के अनुसरन मे, एतदद्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ उक्त अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से के न्द्रीय सरकार,

अनुसूची

गोवा राज्य में वोरकोंडा के पास धारगालिम से मोपा एयरपोर्ट (न्यू NH-166S) तक NH-66 (ओल्ड NH-17) के साथ इस के जंक्शन से लिक सड़क" के निर्माण करने के लिए अर्जन की जानेवाली सरंचना सहित अथवा सरंचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण (अतिरिक्त क्षेत्र)

राज्य का नाम: गोवा जिले का नाम: उत्तर गोवा
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1 2 3 4 5 6
तालुक का नाम: पेडणे
गांव का नाम: धारगल
1 258/2 (Part) अन्य व ेट 0.0021 ओ: १) रुक्मिणी लाडकोबा प्रभुदेसाई, २) उत्तम रामचंद्र प्रभुदेसाई, ३) जयवंती गणपत मतकर, ४) काशीबाई पांडुरंग प्रभुदेसाई, ५) घनश्याम यशवंत प्रभुदेसाई, ६) रघुनाथ के शव प्रभुदेसाई, ७) महादेव गणश्याम प्रभुदेसाई, ८) रावजी तुकाराम प्रभुदेसाई, ९) बाळचंद्र गोपाळ प्रभुदेसाई, १०) जयराम बाळकृ ष्ण प्रभुदेसाई, ११) शिवाजी गोविद देसाई पार्सेकर, १२) वामन विष्णु प्रभुदेसाई, १३) शिवराम बाळकृ ष्ण प्रभुदेसाई, १४) बाळचंद्र मुकु ं द प्रभुदेसाई, १५) रावजी पांडुरंग प्रभुदेसाई, १६) घनश्याम विठ्ठल प्रभुदेसाई, १७) सरकार गोवा: गोवा तिलारी पाटबंधारे विकास महामंडळ, धरगल क्षेत्र: 13260० चौ.मी., १८ रुद्रश राजेंद्र हळर्णकर, क:) शून्य, अ:) धारेश्वर मंदिर, नारायण मंदिर पुर्वचारी, भुइक्मा, वेस तुळस, दीपमाला, समाधी - १२४८ (२५८/२ (पार्ट))
2 259/1 (Part) अन्य व ेट 1.2306 ओ: १) घनश्याम विठ्ठल प्रभुदेसाई, २) बाबूराव नारायण प्रबुदेसाई, ३) गंगाजी पांडुरंग प्रभुदेसाई, ४) रघुनाथ गंगाजी प्रबुदेसाई, ५) शिवाजी गोविद पार्सेकर, ६) गोविद बाळकृ ष्ण प्रभुदेसाई, ७) वामन विष्णु प्रभुदेसाई, ८) पुरुषोत्तम फोंडू प्रभुदेसाई, ९) सरकार गोवा, १०) सरकार गोवा: कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यूडी सातवा (एनएच), पीडब्ल्यूडी,

3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

गोवा,११)सरकार गोवा: गोवा तिलारी पाटबंधारे विकास महामंडळ, धारगल क्षेत्र: 750० चौ.मी, १२) वैशाली रामचंद्र प्रभुदेसाई, क)शून्य, अ)शून्य (२५९/१ (पार्ट))

कु ल 1.2327

[फा. सं. 1-1-05/CE-(NH,R&B(/PWD/Vol.I/14/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

S.O. 2557(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways Number S.O.1780(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated 06.05.2021, issued under sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Governement declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for "CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM ITS JUNCTION WITH NH-66 (OLD NH-17) NEAR DHARGALIM TO MOPA AIRPORT (NEW NH-166S) NEAR VARCONDA IN THE STATE OF GOA" (Additional Area 3D).

And whereas, the substance of the said Notification has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated 06.05.2021, issued under sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and local newpapers namely "The Navhind Times", "Gomantak", and "Bhangar Bhuin" all dated 18.05.2021, as required under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, in response to the said notification and its publication in the local newpapers, the Competent Authority was not in receipt of any objection from any persons interested in land, proposed for acquisition;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of the section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this Notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

BRIEF DESCRIPTION OF THE LAND TO BE ACQUIRED FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM ITS JUNCTION WITH NH-66 (OLD NH-17) NEAR DHARGALIM TO MOPA AIRPORT (NEW NH-166S) NEAR VARCONDA IN THE STATE OF GOA (ADDITIONAL AREA 3D).

State: GOA District: NORTH GOA
Sr. No. Survey Number Type of Land Nature of Land Area in Hectare Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1 2 3 4 5 6
Taluk: Pernem
Village: Dhargalim
1 258/2 (Part) Common Wet 0.0021
2 259/1 (Part) Common Wet 1.2306
TOTAL 1.2327
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[F. No. 1-1-05/CE-(NH,R&B(/PWD/Vol.I/14/3D]

RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 24 June 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2021-06-24.227913/. Archive identifier in.gazette.central.e.2021-06-24.227913.