Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Recruitment Rules

Published 05 May 2022

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Revenue
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-05052022-235564
Identifier
in.gazette.central.e.2022-05-05.235564
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235564

CG-DL-E-05052022-235564

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944 No. 322] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(कें द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

सा. का. नि. 337(अ).—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, कें द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कर सहायक, समूह 'ग' पदों पर भर्ती नियम, 2015 की अधिसूचना के हिन्दी संस्करण, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा. का. नि. 990 (अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची के कॉलम 11 में टिप्पणी 3,

के लिए

'' जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणीं में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।''3077 GI/2022 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पढ़ा जाए ''जहाँ ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनके ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। ''

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/7/2014-15/डायरी सं. 174/2022-प्रशा. 7]

बिश्वजीत गुहा, अवर सचिव Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 05 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2022-05-05.235564/. Archive identifier in.gazette.central.e.2022-05-05.235564.