रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235703
CG-DL-E-11052022-235703
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2066] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944
No. 2066] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 मई, 2022
का.आ. 2173(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कार्यालय उपायुक्त शोपियन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444 के मौजूदा कि.मी 36.500 से 47.588 (डिजाईन कि.मी 28.000 से 36.925) (शोपियन बाईपास) जम्मू और कश्मीर के न्द्र शासित के राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृ त्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृ त करती है ।
3185 GI/2022
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची
जम्मू और कश्मीर के न्द्र शासित के राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 444 (शोपियन बाईपास) पर भूमि का अधिग्रहण । क्रमिक सक्षम प्राधिकारी भूमि का राज्य जिले का तालुक का नाम गांव का नाम
संख्या
विवरण
नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 पिजौराह
2 अगलार
3 अरहामा
4 लारागम
5 लवहेंड
राष्ट्रीय
6 गानो पोरा अर्श राजमार्ग
7 मिन्गी पोरा
संख्या
अतिरिक्त डिप्टी
जम्मू
NH444
8 रावल पोरा
कमिश्नर शोपियां
1
और शोपियन शोपियान
के कि.मी.
9 देशी पोरा
कश्मीर
28 से
10 शरत पोरा
36.925
11 चोवधीरीगुन्द
तक
12 अविन्द
13 वहील चटटवाटन
14 नोवगाम
15 बोनगाम
16 हेरगाम
[फा. सं. PCD/LA/444/0001]
राजेश गुप्ता, निदेशक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th May, 2022
S.O. 2173(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Existing from km. 36.500 to 47.588 (Revised Design km 28.000 to Km-36.925) (Shopian Bypass) of OFFICE OF THE DEPUETY COMMISSIONER SHOPIAN NH-444 in the UT of JAMMU & KASHMIR.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. 444 (Shopian Bypass) in the UT of JAMMU & KASHMIR.
CALA Stretch State District Taluk/Mandal Name of the Village
Sl. No.
1 2 3 4 5 6 7
1 Pinjorah
2 Aglar
3 Arhama
4 Lara Gam
5 Lawahend
6 Gano Pora Arash
7 Mingipora
8 Rawal Pora
1
SHOPIAN Shopian
Additional Deputy Commissioner Shopian
28KM To 36.925KM
JAMMU & KASHMIR
9 Dashi Pora
10 Sharat Pora
11 Chowdhirigund
12 Awind
13 Vehil Chattwatan
14 Nowgam
15 Bongam
16 Hergam
[F. No. PCD/LA/444/0001]
RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.