सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241103
CG-DL-E-15122022-241103
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5617] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944 No. 5617] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944
विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022
का.आ. 5853(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार प्रणाली भार प्रेषण कें द्र, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी), चंडीगढ़ की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होने के कारण,सुपरवाइज़री कं ट्रोल एंड डेटा एक्विज़ीशन (स्काडा) प्रणाली तथा यूनीफाइड रियल टाइम डायनमिक स्टेट मेज़रमेंट (यूआरटीडीएसएम) प्रणाली और उनके संबद्ध अवलंबनों के कम्प्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित प्रणाली घोषित करती है।
2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
[फा. सं. 1/13/2021/आईटी]
अजय तिवारी, अतिरिक्त सचिव
MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th December, 2022
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Chandigarh and the computer resources of their associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act. 2. This notification shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.[F. No. 1/13/2021/IT]
AJAY TEWARI, Additional Secy.
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