रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241161
CG-DL-E-16122022-241161
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 790] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 No. 790] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022
सा.का.नि. 885(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के न्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं.
सा.का.नि. 683 (अ), तारीख 06 सितंबर, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;
और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 06 सितंबर, 2022 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;
और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;
अत:, अब के न्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए है, के न्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--
1 (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम के न्द्रीय मोटर नियम (चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
8414 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. के न्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 के उपनियम (18) के खंड (ii) में, विद्यमान सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:--
"सारणी 2
बीएस-VI के लिए परीक्षण की अपेक्षाओं का लागू होना I
| सकारात्मक-इग्निशन इंजन | स ंपीड़न-इग्निशन इंजन | दोहरा ईंधन इ ंजन | |||||||||
| ग ैसोलीन (ई5/ई(10)) | सीएनजी / बायो- मिथेन/बायो- ग ैस/एलएनजी | एलपीजी | ई85 | हाईड्रोजन (आईसीई)(3) (4) | एचसीएनजी (हाईड्रोजन + सीएनजी) | डीजल(बी7) | इथेनॉलl (ईडी95) | 100% तक मिश्रित बायोडीजल (1) | डीजल + (सीएनजी / एलएनजी) | ||
| क्र.सं. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | ग ैसीय प्रदूषक | हां | हां | हां | हां | हां (5) | हां | हां | हां | हां | हां (2) |
| 2 | कण द्रव्यमान | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
| 3 | पीएम संख् या | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
| 4 | टिकाऊपन | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
| 5 | ओबीडी | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
| 6 | ऑफ साइकिल उत्सर्जन (डब् लयूएएनटीई) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | हां | हां | हां | हां(2) |
| 7 | प्रकार अनुमोदन पर पीईएमएस प्रदर्शन परीक्षण | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
| 8 | इन-सर्विस अनुरूपता | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां(2) |
(1) 7% तक बायो डीजल मिश्रणों से चलने वाले यानों या इंजनों का संदर्भ डीजल (बी7) के साथ परीक्षण किया जाएगा और 7% से ऊपर बायों डीजल मिश्रणों वाले यानों का संबंधित मिश्रणों के साथ परीक्षण किया जाएगा।
(2) दोहरी ईंधन इंजन के लिए परीक्षण लागू होने की अपेक्षाएं विश्व हार्मोनाइज्ड क्षणिक चक्र (डब्लयूएचटीसी) परीक्षण- चक्र के गर्म भाग पर मापे गए गैस ऊर्जा अनुपात (जीईआर) पर निर्भर करती हैं। जीईआर वर्गीकरण, एआईएस: 137 के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित होगा ।
(3) संदर्भ ईंधन 'बीएस-VI पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए हाइड्रोजन' है जैसा उपाबंध IV-ब में निर्दिष्ट है । (4) संदर्भ ईंधन 'बीएस-VI पॉजिटिव इग्निशन इंजन के लिए हाइड्रोजन' है जैसा उपाबंध IV-यघ में निर्दिष्ट है ।.
(5) जब यान हाइड्रोजन पर चल रहा हो तो के वल एनओएक्स उत्सर्जन अवधारित किया जाएगा";
टिप्पण.-
(1) परीक्षण इंजन डायनेमोमीटर पर किया जाएगा ।
(2) कम्प्रेशन इग्निशन इंजन से लैस यानों के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:137 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार डब्ल्यूएचएससी और डब्ल्यूएचटीसी चक्रों के अनुसार गैसीय और कण उत्सर्जन को मापा जाएगा । (3) सकारात्मक इग्निशन इंजन से लैस वाहनों के मामले में, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:137 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार डब्ल्यूएचटीसी चक्रों के अनुसार गैसीय और कण उत्सर्जन को मापा जाएगा ।
(4) संदर्भ ईंधन के लिए विनिर्देश नीचे दिए गए हैं :-
(क) प्राकृ तिक गैस या जैव-मीथेन मोनो-ईंधन या द्वि-ईंधन वाहनों में प्रयुक्त संदर्भ प्राकृ तिक गैस ईंधन उपाबंध IV-ठ (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होगा।3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ख) एलपीजी मोनो-ईंधन या द्वि-ईंधन वाहनों में प्रयुक्त संदर्भ एलपीजी ईंधन, उपाबंध IV-ड़ (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा। यद्यपि, सीएनजी/एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन की अनुपलब्धता के मामले में, समय-समय पर संशोधित बीआईएस 15958:2012 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और समय-समय पर संशोधित बीआईएस 14861:2000 के अनुसार एलपीजी का उपयोग टाइप अनुमोदन के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और उत्पादन की अनुरूपता
(ग) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ईडी95) उपाबंध IV-द में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
(घ) संदर्भ गैसोलीन ईंधन (ई5) या ई(10) (निर्माता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट) क्रमशः उपाबंध IV-भ या उपाबंध IV-भक में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
(ङ) संदर्भ डीजल ईंधन (बी7) उपाबंध IV-द में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
(च) संदर्भ ईंधन बायोगैस (बायो-मीथेन) आईएस 16087:2013 के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित होगा।
(छ) संदर्भ ईंधन हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृ तिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314: 2019 के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित होगा।
(ज) बीएस-VI हाइड्रोजन ईंधन वाहनों का उक्त नियमों के उपाबंध IV-ब में निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन के साथ परीक्षण किया जाएगा।
(झ) बीएस-IV हाइड्रोजन ईंधन वाहनों का उक्त नियमों के उपाबंध IV-यघ में निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन के साथ परीक्षण किया जाएगा।
(5) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) परीक्षण प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित एआईएस: 137 में यथा वर्णित होगी। (6) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी), आवृत्ति और नमूने निम्नानुसार होंगे: -
(i) प्रत्येक इंजन मॉडल के लिए उसके वेरिएंट सहित उत्पादन अवधि की अनुरूपता वर्ष में एक बार होगी।
(ii) जहां छह महीने में उत्पादन की मात्रा इसके संस्करण सहित प्रति मॉडल 250 से कम है, नियम 126-क के परंतुकों में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।
(7) वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश निम्नानुसार होंगे:-
(i) वाणिज्यिक गैसोलीन ईंधन उपाबंध IV-प के अनुसार और समय-समय पर संशोधित होगा।
(ii) वाणिज्यिक सीएनजी और वाणिज्यिक एलपीजी के लिए विनिर्देश क्रमशः बीआईएस 15958:2012 और बीआईएस 14861:2000 के अनुसार होंगे और समय-समय पर संशोधित होंगे।
(iii) वाणिज्यिक डीजल में इस्तेमाल होने वाला बायोडीजल समय-समय पर संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होगा। (iv) 7% तक जैव डीजल मिश्रण वाले वाणिज्यिक डीजल ईंधन के लिए विनिर्देश उपाबंध IV-फ और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगे।
(v) वाणिज्यिक ई85 और ईडी95 के लिए विनिर्देश समय-समय पर संशोधित भारतीय मानकों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
(vi) वाणिज्यिक बायोगैस (बायो-मीथेन) के लिए विनिर्देश आईएस 16087:2013 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होगी।
(vii) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृ तिक गैस (एचसीएनजी) के लिए विनिर्देश आईएस 17314:2019 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार होंगे।
(8) सीआई इंजन वाहनों के लिए, दृश्य प्रदूषकों (धुआं) का उत्सर्जन, नियम 115 के उप-नियम (9) के उपाबंध I के अनुसार धुएं के घनत्व के सीमा मूल्य से अधिक नहीं होगा। ये धुएं की सीमा सुधार कारक और इंजन के बिना हैं जिन्हे 0.98 से 1.02 के वायुमंडलीय कारक को बनाए रखने के लिए इंजन को आपूर्ति की गई वातानुकू लित हवा के साथ परीक्षण किया जाना है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (9) इंजन शक्ति को इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई शक्ति समय-समय पर संशोधित एआईएस:137 में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट और परीक्षण की गई शक्ति के अनुरूप होगी।
(10) निष्क्रिय उत्सर्जन और धुआँ घनत्व निम्नानुसार होगा: -
(i) इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट पीआई इंजन से लैस यान नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का पालन करेंगे।
(ii) इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट सीआई इंजन से लैस यान नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (ii) के उपबंधों का पालन करेंगे।
(11) ह्रास कारक.-
(i) ह्रास के कारक नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं: -
सारणी – 1
बीएस-VI के लिए गिरावट कारक
| परीक्षण चक्र | सीओ | टीएचसी 1 | एनएमएचसी2 | सीएच42 | एनओएक् स | एनएच3 | पीएम द्रव् यमान | पीएम स ंख् या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| डब् ल् यूएचटीसी | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.0 | 1.05 | 1.0 |
| डब् ल् यूएचएससी | 1.3 | 1.3 | --- | --- | 1.15 | 1.0 | 1.05 | 1.0 |
| यान की श्रेणी जिसमें इंजन स्थापित किया जाएगा | उपयोगी जीवन अवधि | न् यूनतम सेवा अवधि संचय |
| (1) | (2) | (3) |
| एन1 श्रेणी यान | 1,60,000 कि.मी. या 5 वर्ष | 1,60,000 कि.मी. |
| एन2 श्रेणी यान | 3,00,000 कि. मी. या 6 वर्ष | 1,88,000 कि. मी. |
| एन3 यानों की श्रेणी जिनका जीवीडब् ल् यू 16,000 kg के बराबर या उससे कम होगा । | 3,00,000 कि. मी. या 6 वर्ष | 1,88,000 कि. मी. |
| एन3 यानों की श्रेणी जिनका जीवीडब् ल् यू 16,000 किलोग्राम से अधिक होगा | 7,00,000 कि. मी. या 7 वर्ष | 2,33,000 कि. मी. |
| एम2 श्रेणी यान | 1,60,000 कि. मी. या 5 वर्ष | 1,60,000 कि. मी. |
| एन3 यानों की श्रेणी जिसमें जीवीडब् ल् यू 7500 किलोग्राम के बराबर या उससे कम होगा । | 3,00,000 कि. मी. या 6 वर्ष | 1,88,000 कि. मी. |
| एन3 यानों की श्रेणी जिसमें जीवीडब् ल् यू 7500 किलोग्राम के बराबर या उससे कम होगा । | 7,00,000 कि. मी. या 7 वर्ष | 2,33,000 कि. मी. |
गिरावट कारक परीक्षण का मूल्यांकन, नियम 126 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा । (12) (क) टाइप अनुमोदन के दौरान और 1 अप्रैल, 2020 से सीओपी लागू होने पर, आंकड़े एकत्रित करने के लिए सड़क पर पीईएमएस का प्रयोग करते हुए यानों पर उत्सर्जन माप लिया जाएगा और 1 अप्रैल, 2023 से सेवा में अनुरुपता कारक लागू होगा । विस्तृत प्रक्रिया एआईएस:137, तथा समय-समय पर यथा संशोधित, में अधिकथित है ।
(ख) पीईएमएस प्रदर्शन परीक्षण के लिए उपयोग किया गया यान इंजन प्रणाली की स्थापना के लिए आशयित यान श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा । यान एक प्रोटोटाइप यान या एक रुपांतरित उत्पादन यान हो सकता है ।
(ग) टाइप अनुमोदन पर पीईएमएस प्रदर्शन परीक्षण के लिए, यान को 1 अप्रैल, 2023 सेवा-में अनुपालन की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा ।
(13) इस उपखंड में विनिर्दिष्ट यानों को एआईएस:137 और समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैसीय और कण निकास उत्सर्जनों के लिए निम्न वल्र्ड नॉट-टू-एक्सिड (डब्ल्यूएनटीई) ऑफ-साइकल प्रयोगशाला परीक्षण सीमा को पूरा करना होगा :
| परीक्षण चक्र | सीओ मिलीग्राम/किलोवॉटअवर | टीएचसी मिलीग्राम/किलो वॉटअवर | एनओएक् स मिलीग्राम/किलोवॉटअवर | पीएम मिलीग्राम/किलोवॉटअवर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| डब् ल् यूएनटीई | 2000 | 220 | 600 | 16 |
(14) इस उप-खंड में विनिर्दिष्ट यान जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यान के पास एआईएस:137 और समय-समय पर यथा संशोधित में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑन-बोर्ड निदान के इन-यूज प्रदर्शन के मूल्यांकन की क्षमता होगी ।
(15) इस उपखंड में इंजन फिट किए हुए ऐसे यान जो उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रिजेंट का प्रयोग करते हैं, को एआईएस:137 और समय-समय यपर यथा संशोधित अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार एनओएक्स नियंत्रण उपायों के सही संचालन को सुनिश्चित करना होगा ।
(16) इस उपखंड में विनिर्दिष्ट यान उत्सर्जन नियंत्रण हेतु एक ऑन-बोर्ड निदान प्रणाली (बीएस VI-ओबीडी 1 और बीएस VI ओबीडी 2) से युक्त होंगे जिसमें एआईएस:137 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कं प्यूटर मेमोरी में संग्रहीत फॉल्ट कोड के जरिए खराबी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता होगी जब ऐसी विफलता के परिणामस्वरुप निम्न सारणी में दी गई सीमा से अधिक उत्सर्जन होंगे :-
(क) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात विनिर्मित यानों के लिए बीएस VI ओबीडी-1 सीमा रेखा नीचे दिए गए अनुसार होगी :-
सारणी 1
ओबीडी सीमा रेखा (बीएस-VI ओबीडी 1)
| मिलीग्राम/किलो वॉटअवर में सीमा | ||
| एनओएक् स | पीएम द्रव् यमान | |
| (1) | (2) | (3) |
| स ंपीड़न प्रज् जवलन इंजन | 1500 | प्रदर्शन निगरानी(1) |
| सकारात् मक प्रज् जवलन इंजन | 1500 | -- |
सारणी 2
ओबीडी सीमा रेखा (बीएस-VI ओबीडी 2)
| मिलीग्राम/किलो वॉटअवर में सीमा | |||
| एनओएक् स | पीएम द्रव् यमान | सीओ | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| स ंपीड़न प्रज् जवलन इंजन | 1200 | 25 | --- |
| सकारात् मक प्रज् जवलन इंजन | 1200 | -- | 7500 |
विनिर्माता के अनुरोध पर टाइप अनुमोदन को कार्यान्वयन से पूर्व बीएस-VI ओबीडी 2 अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रदान किया जा सकता है :
परंतु इस उपनियम की कोई बात देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले उस मोटर यान को लागू नहीं होगी जो अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृ त है और विशेष प्रयोजन यान (आमर्ड और अन्य विशिष्ट यान) जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आंतरिक सुरक्षा के कार्यात्मक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं ।
(17) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एचसीएनजी यान एआईएस:024, एआईएस:028 पुनरीक्षण-1 यथालागू, के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे । ".
(18) यान का इडी 95 का ईथानॉल ग्लैंड का स्तर यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे यान पर स्पष्टत: दृश्य स्टीकर लगाकर उपदर्शित किया जाएगा ।"
3. उक्त नियमों के नियम 115 में, उपाबंध IV-ब में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-
"बीएस- VI यानों के लिए संदर्भ हाइड्रोजन ईंधन की तकनीकी विशेषताएं"।
4. उक्त नियमों के नियम 115 में उपाबंध IV- यग के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"उपाबंध IV-यघ
[नियम 115(18) (ii)) देखें]
बीएस- VI यानों के लिए संदर्भ हाइड्रोजन ईंधन की तकनीकी विशेषताएं
| विशेषताएं | इकाइयां | सीमाएं | परीक्षण तरीके | |
| न् यूनतम | अधिकतम | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| हाइड्रोजन शुद्धता | % मोल | 97 | 100 | आईएसओ 14687-1 |
| क ु ल हाइड्रोकार्बन | µमोल/मोल | 0 | 100 | आईएसओ 14687-1 |
| पानी1 | µमोल/मोल | 0 | 2 | आईएसओ 14687-1 |
| ऑक्सीजन | µमोल/मोल | 0 | 2 | आईएसओ 14687-1 |
| आर्गन | µमोल/मोल | 0 | 2 | आईएसओ 14687-1 |
| नाइट्रोजन | µमोल/मोल | 0 | 2 | आईएसओ 14687-1 |
| सीओ | µमोल/मोल | 0 | 1 | आईएसओ 14687-1 |
| सल् फर | µमोल/मोल | 0 | 2 | आईएसओ 14687-1 |
| स् थायी कण3 |
(1)कन्डेंस नहीं करना है ।
(2)संयुक्त पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन:1900 µमोल/मोल.
| Positive-ignition engines | Compression-ignition engines | Dual fuel engines | |||||||||
| Gasoline (E5/E(10)) | CNG / Bio- methane/Bio- Gas/LNG | LPG | E85 | Hydrogen (ICE)(3) (4) | HCNG ( Hydrogen +CNG) | Diesel (B7) | Ethanol (ED95) | Biodiesel blends up to 100% (1) | Diesel + (CNG/LNG) | ||
| S. No. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Gaseous pollutants | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (5) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (2) |
| 2 | Particulate Mass | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 3 | PM number | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 4 | Durability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 5 | OBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 6 | Off Cycle Emissions (WNTE) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 7 | PEMS Demonstration test at Type Approval | Yes | Yes | Yes | Y es | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
| 8 | In-Service Conformity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(2) |
(1) The vehicles or engines fuelled with bio diesel blends up to 7% shall be tested with reference diesel (B7) and vehicles fuelled with bio diesel blends above 7% shall be tested with respective blends.
(2) The test applicability requirements for dual fuel engine is depending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over the hot part of the World Harmonized Transient Cycle (WHTC) test-cycle. GER classification shall be as per AIS: 137 and as amended from time to time.
(3) Reference Fuel is 'Hydrogen for BS-VI Positive Ignition Engine' as specified in Annexure IV-W.
(4) Reference Fuel is 'Hydrogen for BS-IV Positive Ignition Engine' as specified in Annexure IV-ZD.
(5) Only NOx emission shall be determined when the vehicle is running on Hydrogen";
Notes.-
(1) The test shall be done on engine dynamometer.
(2) In case of vehicles equipped with Compression Ignition engines, the gaseous and particulate emissions shall be measured as per WHSC and WHTC cycles as per procedure described in AIS:137 as amended from time to time.
(3) In case of vehicles equipped with positive Ignition engines, the gaseous and particulate emissions shall be measured as per WHTC cycle as per procedure described in AIS:137 and as amended from time to time.
(4) Specifications for Reference fuels are as below:-
(a) Reference natural gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25)
(b) Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B). However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958:2012 and LPG as per BIS 14861:2000 as amended from time to time shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
(c) The reference ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R.
(d) The Reference Gasoline fuels (E5) or E (10) (as specified by the manufacturer) shall be as specified in Annexure IV-X or Annexure IV-XA, respectively.
(e) The Reference Diesel fuel (B7) shall be as specified in Annexure IV–T.
(f) The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013 and as amended time to time.
(g) The reference fuel Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time.
(h) BS-VI Hydrogen Fuel vehicles shall be tested with reference fuel specified in the Annexure IV-W to said rules.
(i) BS-IV Hydrogen Fuel vehicles shall be tested with reference fuel specified in the Annexure IV-ZD to said rules.
(5) The Conformity of Production (COP) testing procedure shall be as described in AIS:137 as amended from time to time.
(6) The Conformity of Production (COP) frequency and samples shall be as under:-
(i) The Conformity of Production period for each engine model including its variant(s) shall be once a year.
9 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण(ii) Where production volume in six month is less than 250 per model including its variant, the provisions contained in the provisos to rule 126-A shall apply.
(7) Specifications for Commercial fuels shall be as under:-
a. The Commercial Gasoline fuel shall be as per Annexure IV-U and as amended from time to time.
b. Specification for Commercial CNG and Commercial LPG shall be in accordance with BIS 15958:2012 and as per BIS 14861:2000 respectively and as amended from time to time.
c. Biodiesel used in Commercial Diesel shall be as per IS 15607 as amended from time to time.
d. Specification for Commercial Diesel fuel up to 7% of bio diesel blend shall be as per Annexure IV-V and as amended from time to time.
e. Specifications for commercial E85 and ED95 shall be as specified in accordance with the Indian Standards as amended from time to time.
f. Specification for commercial Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013 and as amended time to time.
g. Specifications for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314:2019 and as amended from time to time
(8) For CI engine vehicles, the emission of visible pollutants (smoke) shall not exceed the limit value of smoke density, as per Annexure I to sub-rule (9) of rule 115. These smoke limits are without correction factor and engines are to be tested with conditioned air supplied to the engine to maintain atmospheric factor of 0.98 to 1.02.
(9) The engine power shall be measured on engine dynamometer and the measured power shall conform to the power specified and tested as per procedures prescribed in AIS:137 as amended time to time.
(10) Idle emissions and Smoke Density shall be as under:-
a. The vehicles equipped with PI engine specified in this sub- rule shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115.
b. The Vehicles equipped with CI engine specified in this sub- rule shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115.
(11) Deterioration Factors.-
(i) Deterioration factors shall be as given in the Table below:-
Table 1
Deterioration Factors for BS-VI
| Test cycle | CO | THC1 | NMHC2 | CH42 | NOx | NH3 | PM mass | PM number |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| WHTC | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.0 | 1.05 | 1.0 |
| WHSC | 1.3 | 1.3 | --- | --- | 1.15 | 1.0 | 1.05 | 1.0 |
Table 2
Minimum service accumulation period – BS-VI
| Category of vehicle in which engine will be installed | Useful Life Period | Minimum service accumulation period |
| (1) | (2) | (3) |
| Category N1 vehicles | 1,60,000 km or 5 years | 1,60,000 km |
| Category N2 vehicles | 3,00,000 km or 6 years | 1,88,000 km |
| Category N3 Vehicles with GVW equal to or less than 16,000 kg | 3,00,000 km or 6 years | 1,88,000 km |
| Category N3 Vehicles with GVW above 16,000 kg | 7,00,000 km or 7 years | 2,33,000 km |
| Category M2 vehicles | 1,60,000 km or 5 years | 1,60,000 km |
| Category M3 Vehicles with GVW equal to or less than 7,500 kg | 3,00,000 km or 6 years | 1,88,000 km |
| Category M3 Vehicles with GVW above 7,500 kg | 7,00,000 km or 7 years | 2,33,000 km |
The evaluation of deterioration factor test shall be carried out by the approved test agency specified in rule 126.
(12) (a) During type approval and COP applicable from 1st April, 2020, emission measurement on vehicles using PEMS shall be carried out on road for data collection and from1st April, 2023 in-service conformity factor shall be applicable. The detailed procedure is laid down in AIS:137 and as amended from time to time
(b) The type approval vehicle used for the PEMS demonstration test shall be representative for the vehicle category intended for the installation of the engine system. The vehicle may be a prototype vehicle or an adapted production vehicle.
(c) For PEMS demonstration test at type approval, vehicle shall meet the requirements of in-service compliance from 1st April, 2023.
(13) The vehicles specified in this sub-clause shall meet the following World Not-To-Exceed (WNTE) Off- cycle laboratory testing limits for gaseous and particulate exhaust emissions, and as per procedure laid down in AIS:137 and as amended time to time:-
| Test cycle | CO mg/kWh | THC mg/kWh | NOx mg/kWh | PM mg/kWh |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| WNTE | 2000 | 220 | 600 | 16 |
(14) The vehicles specified in this sub-clause manufactured on or after 1st April, 2023 shall have the capability of assessing the in-use performance of on-board diagnostic, as per procedure laid down in AIS:137 and as amended time to time.
(15) The vehicles specified in this sub-clause fitted with engine, which rely on the use of a reagent in order to reduce emissions, shall ensure the correct operation of NOx control measures, as per procedure laid down in AIS:137 and as amended time to time.
(16) The vehicles specified in this sub- rule shall be equipped with an On-Board Diagnostic system (BS VI OBD-I and BS-VI OBD-II) for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of the malfunctions by means of fault codes stored in computer memory and communicating that information off-board, as per procedure described in AIS:137, when that failure results in an increase in emission above the limits given in the following Tables below:-
11 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण(a) BSVI- OBD-I threshold for BS VI vehicles manufactured on or after 1st April, 2020 shall be as given below:-
Table 1
OBD threshold Limits: (BS-VI OBD-I)
| Limit in mg/kWh | ||
| NOx | PM Mass | |
| (1) | (2) | (3) |
| Compression ignition engines | 1500 | Performance Monitoring (1) |
| Positive Ignition engines | 1500 | -- |
| Compression ignition engines | 1200 | 25 |
| Positive Ignition engines | 1200 | -- |
"ANNEXURE IV-ZD
[See rule 115(18) (ii))]
Technical Specification of Reference Hydrogen Fuel for BS-IV vehicles
| Characteristics | Units | Limits | Test Method | |
| Minimum | Maximum | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Hydrogen Purity | % mole | 97 | 100 | ISO 14687-1 |
| Total Hydrocarbon | µmol/mol | 0 | 100 | ISO 14687-1 |
| Water1 | µmol/mol | 0 | 2 | ISO 14687-1 |
| Oxygen | µmol/mol | 0 | 2 | ISO 14687-1 |
| Argon | µmol/mol | 0 | 2 | ISO 14687-1 |
| Nitrogen | µmol/mol | 0 | 2 | ISO 14687-1 |
| CO | µmol/mol | 0 | 1 | ISO 14687-1 |
| Sulphur | µmol/mol | 0 | 2 | ISO 14687-1 |
| Permanent Particulates3 |
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