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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Extraordinary Gazette of India No 655 Dated December 14, 2022 The following corrections are made in the National Commission for Homeopathy Professional Conduct, Etiquette and Code of Conduct for Practitioners of Homeopathy Regulations, 2022 published in Part III, Section 4

Published 27 December 2022

Ministry
NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-27122022-241451
Identifier
in.gazette.central.e.2022-12-27.241451
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241451

CG-DL-E-27122022-241451

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944 No. 700] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSA 6, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

शुद्धि- पत्र

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

फा. सं. 2-11/2021-BERH/NCH/11390.—भारत के असाधारण राजपत्र स. 655 दिनाक 14 दिसम्बर, 2022 भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम 2022 में निम्न शुद्धियाँ की जाती हैं:-

1. प्रथम पैरा के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

2. "फा. स. 2-11/2021-BERH/NCH/110055-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम,2020 (2020 का 15) धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (प), (यघ), और (यड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी कें द्रीय परिषद (व्यावसायी आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 के अधिक्रमण में, उनके सिवाय जोकि इस तरह के अधिक्रमण से पहले जोड़ी अथवा हटाई गई हैं, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्"

3. विनियम 1(1) में शब्दों व वाक्य "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022 " को शब्दों व वाक्य "राष्ट्रीयहोम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सको के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022 " से प्रतिस्थापित किया जाएगा l 4. अध्याय –II, सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत विनियम-4(1) के अंत में शब्दों व वाक्य "इसमें वित्तीय एक लाभ गौण विचार है" को शब्दों व वाक्य "इसमें वित्तीय पुरस्कार द्वितीयक परामर्श है" से प्रतिस्थापित किया जाएगा l 8678 GI/2022 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5. विनियम 7 (1) में तीसरी पंक्ति में शब्दों व वाक्य " रिकार्ड के लिए में चिकित्सा" से शब्द "में" को हटा दिया जाएगा l 6. विनियम 8 (3) में दूसरी पंक्ति के अंत में शब्दों व वाक्य में " नही " को शब्द "न ही" से प्रतिस्थापित किया जाएगा l

7. पृष्ठ-9 हैनीमैनियन शपथ तीसरी पंक्ति में शब्द " क्या" को हटा दिया जायेगा l

डॉ. पिनकिन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, बी.ई.आर.एच., एन.सी.एच.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 27 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2022-12-27.241451/. Archive identifier in.gazette.central.e.2022-12-27.241451.