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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Extraordinary Gazette of India No 655 Dated December 14, 2022 The following corrections are made in the National Commission for Homeopathy Professional Conduct, Etiquette and Code of Conduct for Practitioners of Homeopathy Regulations, 2022 published in Part III, Section 4

Published 27 December 2022

Ministry
NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-27122022-241452
Identifier
in.gazette.central.e.2022-12-27.241452
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241452

CG-DL-E-27122022-241452

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944 No. 701] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSA 6, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

शुद्धि- पत्र

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

फा. सं. 2-11/2021-BERH/NCH/11394.—भारत के असाधारण राजपत्र सं. 656 दिनाक 14 दिसम्बर, 2022 भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी के चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवम रख- रखाव) विनियम,2022 में निम्न शुद्धियाँ की जाती हैं:-

1. प्रथम पैरा के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"फा. स. 2-11/2021-BERH/NCH/110055-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 55 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (यच), (यछ), (यज), (यझ) और (यञ) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी कें द्रीय परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1983 के अधिक्रमण में, उनके सिवाय जोकि इस तरह के अधिक्रमण से पहले जोड़ी अथवा हटाई गई हैं, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्"

2. पृष्ठ–6, फ़ार्म-1 के नीचे शीर्षक के शब्दों व वाक्यों को निम्न शब्दों व वाक्यों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :

"(राज्य रजिस्टर में दर्ज मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले होम्योपैथी चिकित्सकों की सूची, प्रत्येक होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा त्रैमासिक आधार पर होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष को आपूर्ति करने हेतु)"

डॉ. पिनकिन एन. त्रिवेदी, अध्यक्ष, बी.ई.आर.एच., एन.सी.एच.

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2022-23]8679 GI/2022 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 27 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2022-12-27.241452/. Archive identifier in.gazette.central.e.2022-12-27.241452.