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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of the Corrigendum Hindi Notification as regrds the making of Regulations, namely, the mormugao port authority

Published 04 January 2024

Ministry
BOARD OF MAJOR PORT AUTHORITY FOR MORMUGAO PORT
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-GO-E-09012024-251223
Identifier
in.gazette.central.e.2024-01-04.251223
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

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सी.जी.-जी.ओ.-अ.-09012024-251223

CG-GO-E-09012024-251223

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

मुरगांव पत्तन का महापत्तन प्राधिकरण मंडल

शुद्धिपत्र

गोवा, 15 दिसम्बर, 2023

मुरगांव पत्तन का महापत्तन प्राधिकरण मंडल (बैठकें और कारोबार का लेन-देन) विनियम, 2023 अधिसूचना एफ. सं. जीएडी/एमपीए/विनि/001/2023, दि. 20 सितंबर, 2023 में.—

(1) पृष्ठ सं. 1 पर विनियम सं. 1 'संक्षिप्त नाम और प्रारंभ' के अंतर्गत उप विनियम सं. (1) में पहली पंक्ति में आने वाले 'प्राधिकरण मंडल' शब्दों के बाद कोष्ठक में आने वाले 'मंडल की' शब्दों को हटाया जाए।

(2) पृष्ठ सं. 2 पर विनियम सं. 4 'कार्यसूची का परिचालन और सहभागिता का तरीका' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम सं. (1) के दूसरे पैरा की पहली पंक्ति में "निर्णय लेने के लिए" और "पर बुलाई जा सकती है" के बीच आने वाले शब्दों "कम नोटिस" को हटाकर उसके स्थान पर "अल्प सूचना" शब्दों को जोड़ा जाए।

(3) पृष्ठ सं. 3 पर विनियम सं. 6 'बैठकों का संचालन' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम सं. (5) में 'सुनिश्चित करेगा कि' और 'बैठक' के बीच 'संपूर्ण' शब्द को जोड़ा जाए।

(4) पृष्ठ सं. 4 पर विनियम सं. 6 'बैठकों का संचालन' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम सं. (12) को हटाया जाए व उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(12) मंडल की बैठक के प्रारंभ से लेकर बैठक समाप्त होने तक, अध्यक्ष या मंडल बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, सदस्य और अन्य किसी व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति मंडल द्वारा आवश्यक है, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति 126 GI/2024 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] को उस स्थान पर जहां कोई सदस्य बैठक में या तो प्रत्यक्ष रूप से या विडियो कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से भाग ले रहे है, वहां मंडल की अनुमति के बिना आने की अनुमति नहीं होगी ।"

(5) पृष्ठ सं. 4 पर विनियम सं. 6 'बैठकों का संचालन' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम सं. (14) को हटाया जाए व उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(14) मंडल, कं पनी सचिव अधिनियम,1980 (1980 का 56) की धारा 3 के तहत गठित इंस्टिट्यूट ऑफ कं पनी सेक्रे टरीज ऑफ इंडिया द्वारा मंडल बैठकों के संबंध में विनिर्दिष्ट और कें द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सचिवीय मानकों का अनुपालन करेगा, सिवाय उसके जो इन विनियमों के विपरीत हो।"

(6) पृष्ठ सं. 4 पर विनियम सं. 7 'बैठकों के लिए कोरम' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम 1 को हटाया जाए व उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

"(1) मंडल की किसी भी बैठक के लिए कोरम, ऐसी बैठक के समय इसकी कु ल संख्या का एक तिहाई या चार सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा और विडियो कॉन्फ्रें सिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों द्वारा सदस्यों की भागीदारी को भी इस उप विनियम के तहत कोरम के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा, जब तक की उसे अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कारोबार के किसी लेन-देन से बाहर नहीं किया जाता है।

(7) पृष्ठ सं. 4 पर विनियम सं. 7 'बैठकों के लिए कोरम' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम 2 (ख) को हटाया जाए व उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

"(2) (ख) जहां मंडल की बैठक कोरम की कमी के लिए आयोजित नहीं की जा सकती, वहां स्वतः स्थगन के लिए प्रावधान उस तारीख को होगा जो उपस्थित मंडल के सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाएगी और इस तरह के स्थगन की सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी और कारोबार जो मूल बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, यदि उचित कोरम होता, उसे स्थगित बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।"

(8) पृष्ठ सं. 4 पर विनियम सं. 7 'बैठकों के लिए कोरम' शीर्षक के अंतर्गत उप विनियम 2 (घ) में 'अनुपस्थिति की' और 'की प्रक्रिया' शब्दों के बीच आने वाले 'छु ट्टी' शब्द को हटाकर उसे 'अनुमति' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

डा. एन. विनोद कु मार, अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण मंडल

[विज्ञापन-III/4/असा./670/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 04 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2024-01-04.251223/. Archive identifier in.gazette.central.e.2024-01-04.251223.