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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023

Published 12 January 2024

Ministry
Ministry of Law and Justice
Department
Legislative Department
Office
Legislative Department
Gazetteid
CG-DL-E-19032024-253225
Identifier
in.gazette.central.e.2024-01-12.253225
Languages
English, Hindi
Published at
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REGISTERED NO. D.-221

रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253225

CG-DL-E-19032024-253225

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1 NEW DELHI, MONDAY, 12 JANUARY, 2024/PAUSHA 22, 1945 (SAKA) VOL. LX

]

[

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024/22 पौष, 1945 (शक)

दि कांस्टीट्‌यूशन (वन हंडरेड एंड सिक्स्थ अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति

के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 394क के अधीन उसका हिन्दी

में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगाः—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, 12, January 2024/Pausha 22, 1945 (Saka)

The following translation in Hindi of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under article 394A of the Constitution of India:—

2 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 3 अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023

[28 सितम्बर, 2023]

भारत के संविधान का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित अनुच्छेद 239कक का संशोधन। किए जाएंगे, अर्थात्‌ :—

''(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।4 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (खग) दिल्ली राष्ष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्‌वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान ष्ष्ष्ष्ष्ष्(जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद्‌ विधि द्‌वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।''।

3. संविधान के अनुच्छेद 330 के पश्चात्‌, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

नए अनुच्छेद 330क का अंतःस्थापन।

''330क. (1) लोक सभा में मीिहलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण।

(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्‌वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंर्तगत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।''।

4. संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात्‌, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, नए अनुच्छेद 332क का अंतःस्थापन। अर्थात्‌ः—

''332क. (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगें । राज्यों की विधान सभाओं में महिलाआें के लिए स्थानों का आरक्षण।

(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्‌वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।''।

5. संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात्‌, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, नए अनुच्छेद 334क का अंतःस्थापन। अर्थात्‌ः—

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना।

''334क. (1) इस भाग या भाग 8 के पुर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्‌ पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्‌, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात्‌ प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2)अनुच्छेद 239 कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद्‌, विधि द्‌वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात्‌ उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद्‌ विधि द्‌वारा अवधारित करे।5 अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण (4) इस अनुच्छेद की कोई बात, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्‌यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।''।

6. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्‌वारा संविधान मे किए गए संशोधन, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में उक्त अधिनियम के प्रांरभ पर विद्‌यमान किसी प्रतिनिधित्व को तक तक प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक, यथास्थिति, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

संशोधन का लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में आरक्षण को प्रभावित न करना।

द्रोपदी मुर्मु,

राष्ट्रपति।

————

डा॰ राजीव मणि,

सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—780GI—19-3-2024.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 12 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2024-01-12.253225/. Archive identifier in.gazette.central.e.2024-01-12.253225.