सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251523
CG-DL-E-19012024-251523
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945
No. 303] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024
संख्या 06/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.)
का.आ. 314(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '20 जनवरी, 2024', शब्दों के स्थान पर '1 मार्च, 2024 ', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
[फा. सं. 442/02/2017-सीमा शुल्क IV(पार्ट)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] नोट: मूल अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2022, को का. आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 48/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 31 मई, 2022 जिसे का. आ. 2494(अ) दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 99/2022 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2022 जिसे का. आ. 5540(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना सं. 19/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2023 जिसे का.आ. 1529 (अ), दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 30/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 जिसे का. आ. 1934(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 48/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 30 जून, 2023 जिसे का. आ. 2830(अ) दिनांक 30 जून, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था, अधिसूचना संख्या 70/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 27 सितम्बर, 2023 जिसे का. आ. 4254(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना संख्या 88/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2023 जिसे का. आ. 5087(अ) दिनांक 29 नवंबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था |
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th January, 2024
No. 06/2024-Customs (N.T.)
S.O. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to the Notification No.19/2022-Customs (N.T.) dated the 30th March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1512 (E), dated the 30th March, 2022, namely, -
In the said notification, in para 2, for the words, '20th January, 2024', the words '1st March, 2024' shall be substituted.
[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]
SANJEET KUMAR, Under Secy.
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