रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259788
CG-DL-E-01012025-259788
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5234] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
No. 5234] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946
( )
विदेश व्यापार महानिदेशालय
I का.आ. 5654(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023 और दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोिन करती हैः
8507 GI/2024
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| 07131010 -- पीली मटर | क) आयात खेप के लिए एमआर्ईपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा। | क) आयात खेप के लिए एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना आयात 'मुक्त' है जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक को अथवा इससे पहले जारी किया गया है। ख) आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक के बाद जारी किया गया हो 'प्रतिबंधित' रहेगा और दिनांक 08.12.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 50/2023 से पहले यथा मौजूद संबंधित आयात नीतिगत शर्ते लागू होगी। ग) पीली मटर का सभी आयात जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक या इससे पहले तिथि का है ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा। |
आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना
और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक
को या इससे पहले जारी किया गया है के लिए तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी
प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन ''मुक्त'' है।
इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
[फा.सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2[क]/भाग-VI/ई-9019]
संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक,विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)
Directorate General of Foreign Trade
NOTIFICATION
New Delhi,the 24th December, 2024
No. 43 /2024-25
Subject: Extension in Import Period for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of
Chapter 07 of ITC (HS) 2022, Schedule –I(Import Policy) -reg
S.O. 5654 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to Notification Nos. 50/2023 dated 08.12.2023, 61/2023 dated 23.02.2024, 04/2023 dated 05.04.2024, 12/2024-25 dated 08.05.2024 and 29/2024-25 dated 13.09.2024, the Central Government hereby extends current Import Policy Conditions for Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 of {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
Chapter 07 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy) from 31th December 2024 to 28th February 2025. All other terms and condition remain the same as in the above referred notifications.
Effect of the Notification: Import of Yellow Peas under ITC(HS) Code 07131010 is "Free" without the MIP condition and without Port Restriction, subject to registration under online Import Monitoring System, with immediate effect for all import consignments where Bill of Lading(Shipped on Board) is issued on or before 28th February 2025.
This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.
[ F. No.M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019] SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.
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