रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260005
CG-DL-E-08012025-260005
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 25] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946 No. 25] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024
फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि/1-सीजीडी(5)/2024 (ई-5303).—पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) विनियम, 2008 में संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
1. लघु शीर्षक और प्रारंभण-
(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन बाद लागू होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) विनियम, 2008 में, -
143 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) विनियमन 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (i) में, शब्द "या कै स्के ड या कोई अन्य अनुमेय प्रणाली" को हटा दिया जाएगा।
(ख ) विनियमन 3 में –
(i) उप-विनियम 2, खंड (ख) के स्थान पर उप-खंड (ii) प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
"प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन के जरिए, जो कि बोर्ड द्वारा अधिकृ त या स्वीकृ त हों, पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) विनियम, 2008, के तहत, जो सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा न हों"
(ii) उप-विनियम 2, खंड (ग) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"100,000 एससीएमडी से अधिक प्राकृ तिक गैस की आवश्यकता वाले ग्राहकों को पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) विनियम, 2008 के तहत बोर्ड द्वारा अधिकृ त या स्वीकृ त प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से आर्पूर्त की जाएगी, जो कि सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा न हों।"
पवन कु मार उनियाल, निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./880/2024-25] पाद टिप्पण:
1. मुख्य विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(1) में दिनांक 19 नवंबर, 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर. 196(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2008, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर. 800(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2009, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(1) में दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर. 295(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 7 जून, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर. 478(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे। 5. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3(1) में दिनांक 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर. 605(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे। 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
6. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 जून, 2013 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/विनियम/समीक्षा-2011/2012-III के तहत प्रकाशित किए गए थे।
7. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 7 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बिड/4/2013-प्री बिड के तहत प्रकाशित किए गए थे।
8. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 जनवरी, 2015 की अधिसूचना फा. सं. एल-एमआईएससी/VI/I/2007 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
9. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2015, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 13 फरवरी, 2015 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/संशोधन-2015 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
10. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2015, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 दिसंबर, 2015 को की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/संशोधन/2015/2 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
11. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना फा. सं. वीके एस/डीबी/03/सीजीडी के तहत प्रकाशित किए गए थे।
12. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2/एससी के तहत प्रकाशित किए गए थे।
13. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 6 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/ प्राधि./सीजीडी/एएमडी/2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
14. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) दूसरा संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/ प्राधि./सीजीडी/एएमडी/2018/2 के तहत प्रकाशित किए गए थे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 15. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 नवंबर, 2018 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./ सीजीडी/एएमडी/ 2018/3 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
16. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) चौथा संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 26 नवंबर, 2018 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./ सीजीडी/एएमडी/2018/4 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
17. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1- सीजीडी(07)/2020 (पी-884) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
18. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 सितंबर, 2021 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(79)/2019(पी- 770) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
19. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(79)/2019 (पी-770) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
20. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृ तिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए कं पनी को प्राधिकृ त करना) संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 29 मार्च, 2023 की अधिसूचना फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(08)/2020 (पी-894) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th December, 2024
F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(5)/2024 (E-5303).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: - 5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
1. Short title and commencement.
(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2024.
(2) They shall come into force after seven days from the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -
(a) In regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (i), the words "or cascades or any other permitted mode" shall be omitted.
(b) In regulation 3, -
(i) sub-regulation 2, clause (b), sub-clause (ii), shall be substituted, namely:-
"Through a natural gas pipeline, authorised or accepted by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, not forming part of the CGD network;"
(ii) sub-regulation 2, clause (c), shall be substituted, namely:-
"Customers having requirement of natural gas to an extent of more than 100,000 SCMD, shall be supplied through a natural gas pipeline, authorised or accepted by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, not forming part of the CGD network."
PAWAN KUMAR UNIYAL, Director
[ADVT.-III/4/Exty./880/2024-25] Foot Note:
1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th November, 2008, vide G.S.R. 196(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th March, 2008, vide G.S.R. 800(E).
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 30th April, 2009, vide G.S.R. 295(E).
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 7th June, 2010, vide G.S.R. 478(E).
5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 19th July, 2010, vide G.S.R. 605(E).
6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 21st June, 2013, vide F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 7th April, 2014, vide F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID.
8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 1st January, 2015, vide F. No. L-MISC/VI/ I/2007.
9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 13th February, 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/AMEND-2015.
10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th December, 2015, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2.
11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th March, 2016, vide F. No. VKS/DB/03/CGD.
12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April, 2016, vide F. No. PNGRB/CGD/Amendment/2015/2/SC.
13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 6th April, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018.
14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Second Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 27th April, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2.
15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Third Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 9th November, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3.
16. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Fourth Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 26th November, 2018, vide F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4.
17. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 30th September, 2020, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884).
18. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 8th September, 2021, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(79)/2019(P-770).
19. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 15th February, 2022, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(79)/2019 (P-770).
20. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 29th March, 2023, vide F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(08)/2020(P-894).
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.