सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260030
CG-DL-E-08012025-260030
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260030
CG-DL-E-08012025-260030
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946
रेल मंत्रालय
)रेलवे बोर्ड(
शु ििपत्र
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025
सा.का.नि. 21(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की तारीख 23 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 778(अ) में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 23 दिसंबर, 2024 को पृष्ठ 2 पर, प्रकाशित हुई थी, उसके नियम 3 को इस प्रकार पढ़ा जाए –
"3. उक्त नियमों में, नियम 3.26 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परन्तु, स्थिर सिगनलों को उपयोग में लाया जा सके गा यदि उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में - संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (घ) के मामले में - संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनितिि करने के लिए पर्याप्त माना गया हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए – 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग; (ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कै च साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और
(घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कै च साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।"
[फा. सं. 2022/सेफ्टी(एएंडआर)/19/26 Pt.1]
हितेंद्र मल्होत्रा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) और पदेन सचिव Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.