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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Corrigendum to Indian Railways Open Lines Second Amendment Rules 2024

Published 07 January 2025

Ministry
Ministry of Railways
Department
Railway Board
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-08012025-260030
Identifier
in.gazette.central.e.2025-01-07.260030
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260030

CG-DL-E-08012025-260030

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260030

CG-DL-E-08012025-260030

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946

No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946

रेल मंत्रालय

)रेलवे बोर्ड(

शु ििपत्र

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 21(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की तारीख 23 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 778(अ) में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 23 दिसंबर, 2024 को पृष्ठ 2 पर, प्रकाशित हुई थी, उसके नियम 3 को इस प्रकार पढ़ा जाए –

"3. उक्त नियमों में, नियम 3.26 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु, स्थिर सिगनलों को उपयोग में लाया जा सके गा यदि उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में - संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (घ) के मामले में - संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनितिि करने के लिए पर्याप्त माना गया हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए –(क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉककं ग); 179 GI/2025 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग; (ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कै च साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और

(घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कै च साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।"

[फा. सं. 2022/सेफ्टी(एएंडआर)/19/26 Pt.1]

हितेंद्र मल्होत्रा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) और पदेन सचिव Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 07 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2025-01-07.260030/. Archive identifier in.gazette.central.e.2025-01-07.260030.