रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260568
CG-DL-E-29012025-260568
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 495] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/माघ 8, 1946
No. 495] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/MAGHA 8, 1946
कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृ षि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025
का.आ. 499(अ.)–– विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का संख्यांक 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्र सरकार वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतदृ वारा, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-
1. लघु शीर्षक और प्रारंभ – (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन)
(द्वितीय संशोधन) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। 703GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. अनुसूची VI में संशोधन.- क्रम संख्या 293 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टियां '(ii) प्रूनस डोमेस्टिका (प्लम)' से संबंधित, कॉलम (3) में विद्यमान प्रविष्टियों को (i) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात:-
| पादप सामग्री की श्रेणी | मूल देश | पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा | आयात की विशेष शतें |
| (3) | (4) | (5) | (6) |
| उपभोग हेतु सूखे फल (ड्राई फ्रू टस) | फ्रांस | म ुक्त (क) मेडीटेरेनियन फ्लोर मॉथ (इफे स्टिया कु हेनिएला) (ख) एप्रीकोट चाल्सी (यूरीटोमा सैमसोनोवी) (ग) टोबैको मॉथ (इफे स्टिया एलुटेला) (घ) इंडियन मेल मॉथ (प्लोडिया इंटरपंक्टेला) | फलों को 78 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे तक सुखाकर नमी का स्तर 21% तक लाना चाहिए, उसके बाद उन्हें 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में फिर से हाइड्रेट करना चाहिए ताकि नमी का स्तर 35% हो जाए। इसके अलावा, उत्पाद के बीच में 75 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट के लिए ओवन में पाश्चुरीकरण किया गया है। उपचार को मूल/पुर्नर्नर्यात देश म ें जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र पर समर्थन दिया जाना चाहिए। |
[फा. सं. 18-20/2018-पीपी-।।]
मुक्तानंद अग्रवाल संयुक्त सचिव टिप्पणी: वनस्पति संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ.
1322 (अ.) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ.), दिनांक 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (अ.), दिनांक 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (अ.), दिनांक 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (अ.), दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ.), दिनांक 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ.), दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ.), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ.), दिनांक 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ.), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणके का.आ. 2888(अ.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ.), दिनांक 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (अ.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ.), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ.), दिनांक 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ.), दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ.), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ.), दिनांक 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ.), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (अ.), दिनांक 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ.), दिनांक 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (अ.), दिनांक 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ.), दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (अ.), दिनांक 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (अ.), दिनांक 27 जून, 2014 के का.आ. 1632 (अ.), दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 (अ.), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (अ.), दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879 (अ.), दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ.
3114 (अ.), दिनांक 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496 (अ.), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101 (अ.), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608 (अ.), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192 (अ.) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248 (अ.), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ.), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ.) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ.), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344 (अ.), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 (अ.), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 (अ.), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ.), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ.) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ.) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ.) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ.), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ.), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ.), दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ.), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ.) और दिनांक 16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ.), दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158 (अ.), दिनांक 22 नबंवर, 2018 के का.आ. 5830 (अ.), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ.
6224 (अ.), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941 (अ.) दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728 (अ.), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1817 (अ.), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 (अ.), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525 (अ.), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603 (अ.), दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141 (अ.), दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594 (अ.), दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 के का.
आ. सं. 3845 (अ.), दिनांक 8 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4083 (अ.), दिनांक 21 दिसंबर, 2019 के का.आ.
सं. 4615 (अ.), दिनांक 24 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 352 (अ.), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के का.आ. सं.
488 (अ.), दिनांक 2 मार्च, 2020 के का. आ. सं. 953(अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के का. आ. सं. 1404(अ.), दिनांक 20 जुलाई, 2020 के का. आ. सं. 2390(अ.) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के का. आ. सं. 3646(अ.), दिनांक 17 नवंबर 2020 के का. आ. सं. 4243(अ.) और 10 फरवरी, 2021 के का. आ. सं. 681(अ.), दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं.1491 (अ.), दिनांक 10 जून, 2021 के का. आ. सं. 2511(अ.), दिनांक 10 जून, 20214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] के का. आ. सं. 2512(अ.), दिनांक 13 अक्तू बर, 2021 के का. आ. सं. 4265(अ.) और दिनांक 05 अप्रैल, 2022के का. आ. सं. 1885(अ.), 26 जुलाई, 2022 के का.आ. 3456 (अ.) और दिनांक 03 अगस्त, 2022 के का. आ. सं. 3777(अ.), दिनांक 26 सितंबर 2022 के का. आ. सं. 4551 (अ.), दिनांक 13th अक्टूबर, 2022 के का. आ. सं. 4871 (अ.), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के का. आ. सं. 5167 (अ.), दिनांक 30 नवंबर, 2022 के का. आ. सं. 5573(अ.). और दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के का. आ. सं. 1801 (अ.), और दिनांक 10 मई, 2023 के का. आ. सं.
2153 (अ.), दिनांक 31 मई, 2023 के का. आ. सं. 2360 (अ.) दिनांक 12 जून, 2023 के का.आ. सं. 2680, दिनांक 20 जुलाई, 2023 के का.आ. सं. 3246, दिनांक 16 अगस्त 2023 के का.आ. सं. 3682 (अ.), दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 3945 (अ.), दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 4082 (अ.), दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 4228 (अ.), दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4366 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4552 (अ.), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4640 (अ.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4739 (अ.), दिनांक 1 नवम्बर 2023 के का. आ. सं. 4764 (अ.) दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के का. आ. सं. 5389 (अ.) दिनांक 08 जनवरी 2024 के का. आ. सं.94(अ.), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के का. आ. सं.400 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1509 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1591 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1593 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1601 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1602 (अ.) एवं दिनांक 5 जून, 2024 के का. आ. सं.2195 (अ.) दिनांक 07 जून, 2024 के का. आ. 2221(अ.), दिनांक 19 जून, 2024 के का. आ.2477(अ.), दिनांक 22 जुलाई, 2024 के का. आ.2914(अ.), दिनांक 24 जुलाई, 2024 के का. आ. 2986(अ.), दिनांक 22 अगस्त, 2024 के का. आ.3551(अ.), दिनांक 10 सितंबर, 2024 के का. आ.3890(अ.), दिनांक 27 सितंबर, 2024 के का.
आ.4261(अ.), दिनांक 12 नवंबर, 2024 के का. आ.4916(अ.) और दिनांक 11 नवंबर, 2024 के का.
आ.4995(अ.) के माध्यम से संशोधित किया गया।
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th January, 2025
S.O. 499(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-
1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2025.
(2) It shall come into force on the date of
itspublication in the Official Gazette.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| Category of plant material | Country of Origin | Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate | Special conditions of import |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| (ii) Dried fruits for consumption | F rance | Free from (a) Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella) (b) Apricot chalci (Eurytoma samsonovi) (c) Tobacco moth (Ephestia elutella ) (d) Indian male moth (Plodia interpunctella) | Drying the fruits at 780C for 24 hours up to moisture level 21% followed by rehydrating them in hot water at 800C to attain moisture level of 35%. Further, pasteurization has been done in the oven at 750C for 45 minutes in the heart of the product. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export. |
15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22ndNovember, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019 ,S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No.3845(E) dated 24th October,2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 81. S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 82. S.O. 953 (E) dated 2nd March, 20202020 and S.O. No. 1404(E) dated 27th April, 2020, S.O. No.2390(E) dated 20th July, 2020; S.O. No.3646(E) dated 14th October, 2020 and S.O. No.4243(E) dated 17th November, 2020and S.O. No.681(E) dated 10th February, 2021, , S.O.No.1491(E) dated 7th April, 2021, S.O. No.2511(E) dated 10th June, 2021, S.O. No.2512(E) dated 10th June, 2021and S.O. No.4265(E) dated 13th October, 2021, S.O.No.1885(E) dated 5th April, 2022, S.O. No 3456 (E) dated 26th July, 2022, S.O. No. 3777 (E) dated 3rd August, 2022, S.O. No. 4551 (E) dated 26th September, 2022, S.O. No. 4871 (E) dated 13th October, 2022, S.O. No. 5167 (E) dated 28th October, 2022. S.O. No. 5401 (E) dated 21st November, 2022 and S.O. No. 5573 (E) dated 30th November, 2022, S.O.No.1801 (E) dated 21st April, 2023 and S.O.No.2153 (E) dated 10th May, 2023,S.O.No.2360 (E) dated 31st May, 2023, S.O 2680 ( E) dated 12th June, 2023, S.O. No. 3246 (E) dated 20th July, 2023, S.O. No. 3682 (E) dated 16th August, 2023, S.O. No. 3945 (E) dated 04th September, 2023, S.O. No. 4082 (E) dated 14th September, 2023, S.O. No. 4228 (E) dated 25th September, 2023, S.O. No. 4366 (E) dated 06th October, 2023, S.O. No. 4552 (E) dated 11th October, 2023, S.O. No. 4640 (E) dated 19th October, 2023, S.O. 4739 (E) dated 27th October, 2023, S.O. No. 4764 (E) dated 01st November, 2023, S.O. No. 5389 (E) dated 19 December, 2023, S.O. 94(E) dated 08th January, 2024, S.O. 400(E) dated 30th January, 2024, S.O. 1591(E) dated 28th March, 2024, S.O. 1593(E) dated 28th March, 2024, S.O. 1601(E) dated 02nd April, 2024, S.O. 1602(E) dated 02nd April, 2024, S.O. 2195(E) dated 05th June, 2024, S.O. 2221(E) dated 07th June, 2024, S.O. 2477(E) dated 19th June, 2024, S.O. 2914(E) dated 22nd July, 2024, S.O. 2986(E) dated 24th July, 2024, S.O. 3551(E) dated 22nd August, 2024, S.O. 3890(E) dated 10th September, 2024, S.O. 4261(E) dated 27th September, 2024, S.O. 4916(E) dated 12th November, 2024 and S.O. 4995(E) dated 11th November, 2024.
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