सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276271
CG-DL-E-16092026-276271
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 732] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948
No. 732] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948
श्रम और रोजगार मंत्रालय
शु-ििपत्र
नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026
सा.का.नि. 800(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 526(अ) तारीख 29 जून, 2026, जारी संख्या 474, कर्मचारी निक्षेप- सहब िबीमा स्कीम, 2026 में,
1. पृष्ठ 2 में,-
i. पंक्ति 10 पर, "46" के स्थान पर "44" पढ़ें;
ii. पंक्ति 19 पर, "निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
2. पृष्ठ 3 में,-
i पंक्ति 4 पर, "नियोक्ता से दंड के रूप में नुकसानी वसूल कर सकता है" के स्थान पर "नियोक्ता से नुकसानी वसूल कर सकता है" पढ़ें;
ii पंक्ति 29 पर, "निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
3. पृष्ठ 4 में,-
i पंक्ति 20 पर, "निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] i. पंक्ति 20 पर, "जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता कि अवधि के दौरान, जो भी कम हो, निधि में या भविष्य निधि में" के स्थान पर "जो यथास्थिति, संहिता की धारा 143 के अधीन छू ट प्राप्त भविष्य निधि में पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान या उसकी सदस्यता कि अवधि के दौरान, जो भी कम हो,निधि में या भविष्य निधि में" पढ़ें;
ii. पंक्ति 30 पर, "चाहे वह निधि में या छू ट प्राप्त भविष्य निधि में भुगतान किया गया हो या भुगतान न किया गया हों, उसपर ब्याज सहित" के स्थान पर "चाहे वह निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छू ट प्राप्त भविष्य निधि, यथास्थिति, में भुगतान किया गया हो या संदाय न किया गया हो, उस पर ब्याज सहित" पढ़ें;
5. पृष्ठ 6 में,-
i पंक्ति 3 पर, "पिछले बारह माह के दौरान निधि या भविष्य निधि" के स्थान पर "यथास्थिति, पिछले बारह मास के दौरान निधि या संहिता की धारा 143 के अधीन छू ट प्राप्त भविष्य निधि" पढ़ें;
ii पंक्ति 7 पर, "व्यक्तियों" के स्थान पर "व्यक्ति/(यों)" पढ़ें;
6. पृष्ठ 7 में,-
i पंक्ति 8 पर, "जो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगा" के स्थान पर "जो यथास्थिति, परिवार के अन्य पात्र सदस्यों या नामांकित व्यक्ति को देय होगा" पढ़ें;
7. पृष्ठ 8 में,-
i पंक्ति 6 पर, "कर्मचारी निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "कर्मचारी निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
ii पंक्ति 11 पर, "कर्मचारी निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "कर्मचारी निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
iii पंक्ति 15 पर, "कर्मचारी निक्षेप सहब"ि के स्थान पर "कर्मचारी निक्षेप-सहब"ि पढ़ें;
8. पृष्ठ 11 में,-
पंक्ति 18 पर, "क+ख-ग" के स्थान पर "1+2-3" पढ़ें;
9. इसके अतिरिक्त "प्रतिष्ठान" के लिए "स्थापन" और "प्रतिष्ठानों" के लिए "स्थापनों" पढ़ें।
[फा. सं. एस-35026/06/2026-एसएस-II]
तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव
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