सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276293
CG-DL-E-17092026-276293
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4907] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 4907] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948
श्रम और रोजगार मंत्रालय
शु-ििपत्र
नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026
का.आ. 5098(अ).— सं. का. आ. 2701(अ) तारीख 29 मई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), जारी सं. 2608 में प्रकाशति, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधधसूचना में पृष्ठ 2 में, पंक्तत 7 में, "0.35" के स्थान पर, "0.18" पढ़ा जाए ।
[फा. सं. एस-35025/19/2026-एसएस-II]
तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव
7117 GI/2026