रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276744
CG-DL-E-03102026-276744
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5226] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 2026/आश्विन 11, 1948
No. 5226] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 2026/ASVINA 11, 1948
विद्युत मंत्रालय
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली, 02 अक्टूबर, 2026
का.आ. 5436(अ).— भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की उस अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना का. आ. संख्या 5346(अ), दिनांक 29 सितंबर, 2026 के तहत प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाती हैं : —
| पैरा/उप पैरा/ खण्ड | भाषा | अधिसूचना में प्रकाशित पाठ | इसके स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए |
| 1. पैरा 1 (भूमिका) | हिदी (पृष्ठ 1) | निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किए जाएंगे, अर्थात्:- | निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकलित किए जाएंगे, अर्थात्:- |
| 2. पैरा 1 खंड (c) | हिदी (पृष्ठ 2) | (क). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाता है: - | (ग). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाता है: - |
| 3. पैरा 2 उप-पैरा (1) (प्रथम पंक्ति) | हिदी (पृष्ठ 3) | (1) वाषिक औसत ईंधन खपत मानक स ंशोधित भारतीय ड्राइविग चक्र) एमआईडीसी (और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित | (1) वास्तविक ईंधन खपत का वाषिक औसत संशोधित भारतीय ड्राइविग चक्र (एमआईडीसी) और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार |
7622 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| किया जाएगा, अर्थात्: | परिकलित किया जाएगा, अर्थात्: | ||
| 4. पैरा 2 उप-पैरा (1), "C.N.Fi" की परिभाषा | हिदी (पृष्ठ 3) | C.N.Fi = प्रतिशत में लागू कार्बन तटस्थ कारक; | C.N.Fi = प्रतिशत में लागू कार्बन उदासीनता कारक; |
| 5. पैरा 2 उप-पैरा (1), "ci" की परिभाषा | हिदी (पृष्ठ 3) | ci= अधिसूचना के उप-पैरा (4) में परिभाषित किया गया है। | ci= अधिसूचना के उप-पैरा (3) और (4) में परिभाषित किया गया है। |
| 6. पैरा 2 उप-पैरा (2) | हिदी (पृष्ठ 3) | (2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) प्रति सौ किलोमीटर में | (2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) लीटर प्रति सौ किलोमीटर म ें |
| 7. पैरा 2 उप-पैरा (2), खण्ड (a) | हिदी (पृष्ठ 3) | (क). वास्तविक ईंधन खपत की गणना प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) | (क). प्रत्येक मॉडल की वास्तविक ईंधन खपत की गणना लीटर प्रति सौ किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) |
| 8. पैरा 2 उप-पैरा (2), खण्ड (b) | हिदी (पृष्ठ 4) | (ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट- घंटे प्रति एक हजार किलोमीटर में मापा जाएगा; | (ख). अनुमोदन क े अनुसार किलोवाट-घंटे प्रति एक सौ किलोमीटर में मापा जाएगा; |
| 9. पैरा 2 उप-पैरा (4), खण्ड (a) | हिदी (पृष्ठ 4) | (क) नीचे दी गई तालिका 1.3 में स ूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा; | (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीचे दी गई तालिका 1.3 म सूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ें ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करेगा; |
| 10. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. स . 5, कॉलम (3) ं | हिदी (पृष्ठ 5) | ≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150 से र ेटिग | ≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150ए र ेटिग |
| 11. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. स . 6, कॉलम (2) ं | हिदी (पृष्ठ 5) | 12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र) सूक्ष्म-संकर( | 12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र (सूक्ष्म-संकर) |
| 12. पैरा 2 उप-पैरा (4), तालिका 1.3, क्र. स . 8, कॉलम (3) ं | हिदी (पृष्ठ 5) | …न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≥ 58% | …न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≤ 58% |
| 13. पैरा 2 उप-पैरा (6), तालिका 1.4 के नीचे टिप्पण | हिदी (पृष्ठ 7) | टिप्पण :मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी आयतन) एनआई (को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा: | टिप्पण : मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी मात्रा को (Ni) निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा: |
| 14. पैरा 2 उप-पैरा (7) | हिदी (पृष्ठ 7) | (7) विनिर्माता प्रत्येक मॉडल के लिए निष्पादन Pi (एमआईडीसी) और निष्पादन Pi (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO2/कि.मी. में) घोषित करेंगे, जो तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविग साइकिल (एमआईडीसी) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | (7) विनिर्माता, तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध प्रत्येक मॉडल क े लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित मौजूदा संशोधित भारतीय ड्राइविग साइकिल (एमआईडीसी) और विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी), |
| (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी) पर दोनों नामनिदिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा। | दोनों पर परीक्षित निष्पादन pi (एमआईडीसी) और निष्पादन pi (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO2/कि.मी. में) नामनिदिष्ट अभिकरण को घोषित करेंगे। | ||
| 15. पैरा 2 उप-पैरा (8) | हिदी (पृष्ठ 7) | (8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई आयतन (Ni) के लिए | (8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई मात्रा (ni) के लिए, |
| 16. पैरा 5 | हिदी (पृष्ठ 8) | …जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन न्यूट्रलता कारक, सुपर-क्रे डिट क े लिए वॉल्यूम न्यूनीकरण कारक (vi) और… | …जैव ईंधनों के उपयोग के लिए कार्बन उदासीनता कारक, सुपर- क्र े डिट के लिए मात्रा अपवहन कारक (vi) और… |
| 17. पैरा 6 उप-पैरा (2) | हिदी (पृष्ठ 8) | (2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर स 31 अक्टूबर तक तीस दिनों की े विनिदिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी। | (2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इकतीस दिनों की विनिदिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी। |
| 18. पैरा 6 उप-पैरा (2) | अंग्रेजी (पृष्ठ 16) | (2) the designated trading window of thirty days, from 1st October to 31st October of each assessment year. | (2) the designated trading window of thirty-one days, from 1st October to 31st October of each assessment year. |
| 19. पैरा 7 खण्ड (c) | हिदी (पृष्ठ 9) | (ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:— | (ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:— |
| 20. पैरा 7 खण्ड (घ) | हिदी (पृष्ठ 9) | (घ) छोटे पैमाने के विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन | (घ) लघु मात्रा विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन |
| 21. पैरा 8 खण्ड (a) | हिदी (पृष्ठ 9) | (क) "वाषिक औसत ईंधन खपत मानक" से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निमित या आयातित वाहनों की अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के उप-पैरा (1) के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा; | (क) "वाषिक औसत ईंधन खपत मानक" से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निमित या आयातित वाहनों की अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के अनुसार परिकलित किया जाता है तथा इसे पेट्रोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा; |
| 22. पैरा 8, "प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)" की परिभाषा | हिदी पैरा (पृष्ठ 10) | (l) "प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)" का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 म ें परिभाषित है; | (ठ) "प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत यान (पीएचईवी)" का वही अर्थ होगा ज ैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या क ें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है; |
| 23. पैरा 8, "पूलिग" की परिभाषा | हिदी (पृष्ठ 10) | (ठ) "पूलिग" का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है… | (ड) "पूलिग" का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है… |
| 24. पैरा 8 "परिसीमा विस्तारित विद्युत यान | हिदी (पृष्ठ 11) | (ड) "परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईईवी)" का वही अर्थ होगा जो | (ढ) "परिसीमा विस्तारित विद्युत यान (आरईईवी)" का वही अर्थ होगा |
| (आरईईवी)" की परिभाषा | ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 म ें परिभाषित है; | जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या क ें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित है; | |
| 25. पैरा 8, "रिपोटिग अवधि" की परिभाषा | हिदी (पृष्ठ 11) | (ढ) "रिपोटिग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं; | (ण) "रिपोटिग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं; |
(2) उपरोक्त के अलावा उक्त अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवतित रहेंगे।
[फा. सं. 9/2/2023-ईसी (पार्ट-4)]
दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव
MINISTRY OF POWER
CORRIGENDUM
New Delhi, the 2nd October, 2026
S.O. 5436(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification S.O. No. 5346(E) dated 29th September, 2026, the following corrections shall be made:—
| Para / Sub-para / Clause | Language | Existing clause in the notification | To be read as |
| 1. Para 1 (introductory portion) | Hindi (Page 1) | निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किए जाएं गे, अर्थात्:- | निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकलित किए जाएं गे, अर्थात्:- |
| 2. Para 1, clause (c) | Hindi (Page 2) | (क). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाता है: - | (ग). निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाता है: - |
| 3. Para 2, sub- para (1) (first line) | Hindi (Page 3) | (1) वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक संशोधित भारतीय ड्र ाइविंग चक्र) एमआईडीसी (और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्: | (1) वास्तविक ईंधन खपत का वार्षिक औसत संशोधित भारतीय ड ्र ाइविंग चक्र (एमआईडीसी) और निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्: |
| 4. Para 2, sub- para (1), definition of "C.N.Fi" | Hindi (Page 3) | C.N.Fi = प्रतिशत में लागू कार्बन तटस्थ कारक; | C.N.Fi = प्रतिशत में लागू कार्बन उदासीनता कारक; |
| 5. Para 2, sub- para (1), | Hindi (Page 3) | उप-पैरा (4) में ci= अधिसूचना के | उप-पैरा (3) और ci= अधिसूचना के |
| definition of "ci" | परिभाषित किया गया है। | (4) में परिभाषित किया गया है। | |
| 6. Para 2, sub- para (2) | Hindi (Page 3) | (2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) प्रति सौ किलोमीटर में | (2) प्रत्येक मॉडल की ईंधन खपत (एफसी) लीटर प्रति सौ किलोमीटर में |
| 7. Para 2, sub- para (2), clause (a) | Hindi (Page 3) | (क). वास्तविक ईंधन खपत की गणना प्रति सौ किलोमीटर (पेट्र ोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) | (क). प्रत्येक मॉडल की वास्तविक ई ंधन खपत की गणना लीटर प्रति सौ किलोमीटर (पेट्र ोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) |
| 8. Para 2, sub- para (2), clause (b) | Hindi (Page 4) | (ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट- घ ंटे प्रति एक हजार किलोमीटर में मापा जाएगा; | (ख). अनुमोदन के अनुसार किलोवाट- घ ंटे प्रति एक सौ किलोमीटर में मापा जाएगा; |
| 9. Para 2, sub- para (4), clause (a) | Hindi (Page 4) | (क) नीचे दी गई तालिका 1.3 में स ूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करे गा; | (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग म ंत्रालय, नीचे दी गई तालिका 1.3 में स ूचीबद्ध इन प्रौद्योगिकियों से ईंधन खपत में कमी को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रमाणन पद्धतियाँ पृथक् रूप से विकसित करे गा; |
| 10. Para 2, sub- para (4), Table 1.3, S. No. 5, column (3) | Hindi (Page 5) | ≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150 से र े टिंग | ≥ 72% के लिए ≥ 90ए से < 150ए र े टिंग |
| 11. Para 2, sub- para (4), Table 1.3, S. No. 6, column (2) | Hindi (Page 5) | 12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र) स ूक्ष्म-संकर( | 12 वोल्ट/48 वोल्ट मोटर-जनित्र (सूक्ष्म-संकर) |
| 12. Para 2, sub- para (4), Table 1.3, S. No. 8, column (3) | Hindi (Page 5) | …न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≥ 58% | …न्यूनतम सौर ऊष्मा अर्जन स्थिरांक ≤ 58% |
| 13. Para 2, sub- para (6), Note below Table 1.4 | Hindi (Page 7) | टिप्पण :मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी आयतन) एनआई (को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा: | टिप्पण : मॉडल 'i' और उसके प्रकारों की प्रभावी मात्रा (Ni) को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा: |
| 14. Para 2, sub- para (7) | Hindi (Page 7) | (7) विनिर्माता प्रत्येक मॉडल के लिए निष्पादन Pi (एमआईडीसी) और निष्पादन Pi (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम | (7) विनिर्माता, तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध प्रत्येक मॉडल के लिए, सड़क |
| CO2/कि.मी. में) घोषित करें गे, जो तारीख 01 अप्रैल 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण मौजूदा संशोधित भारतीय ड्र ाइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और सड़क म परिवहन और राजमार्ग ंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित हल्के विश्वव्यापी सामंजस्यित यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी) पर दोनों नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा। | परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा अधिसूचित मौजूदा संशोधित भारतीय ड्र ाइविंग साइकिल (एमआईडीसी) और विश्वव्यापी सामंजस्यित हल्के यान परीक्षण प्रक्रिया (डब्ल्यूएलटीपी), दोनों पर परीक्षित निष्पादन pi (एमआईडीसी) और निष्पादन pi (डब्ल्यूएलटीपी) (ग्राम CO2/कि.मी. म ें) नामनिर्दिष्ट अभिकरण को घोषित करें गे। | ||
| 15. Para 2, sub- para (8) | Hindi (Page 7) | (8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की गई लिए आयतन (Ni) के | (8) प्रत्येक विनिर्माता को रिपोर्ट की लिए, गई मात्रा (ni) के |
| 16. Para 5 | Hindi (Page 8) | उपयोग के लिए कार्बन …जैव ईंधनों के न्य ूट्र लता कारक, सुपर-क्रे डिट के लिए वॉल्यूम न्यूनीकरण कारक (vi) और… | उपयोग के लिए …जैव ईंधनों के कार्बन उदासीनता कारक, सुपर- क्र े डिट के लिए मात्रा अपवहन कारक (vi) और… |
| 17. Para 6, sub- para (2) | Hindi (Page 8) | (2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टू बर स े 31 अक्टू बर तक तीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी। | (2) प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 1 अक्टू बर स े 31 अक्टू बर तक इकतीस दिनों की विनिर्दिष्ट व्यापार अवधि के भीतर ही अनुमत होगी। |
| 18. Para 6, sub- para (2) | English (Page 16) | (2) the designated trading window of thirty days, from 1st October to 31st October of each assessment year. | (2) the designated trading window of thirty-one days, from 1st October to 31st October of each assessment year. |
| 19. Para 7, clause (c) | Hindi (Page 9) | (ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात्:— | (ग) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:— |
| 20. Para 7, clause (घ) | Hindi (Page 9) | (घ) छोटे पैमाने के विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन | (घ) लघु मात्रा विनिर्माताओं को निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन |
| 21. Para 8, clause (a) | Hindi (Page 9) | ई (क) "वार्षिक औसत ंधन खपत मानक" से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की | (क) "वार्षिक औसत ईंधन खपत मानक" से तात्पर्य किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित या आयातित वाहनों की |
| अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से है और इसे पैरा 1 के उप-पैरा (1) के अनुसार परिकल्पित किया जाता है तथा इसे पेट्र ोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा; | अनुमत भारित औसत ईंधन खपत से ह ै और इसे पैरा 1 के अनुसार परिकलित किया जाता है तथा इसे प ेट्र ोल समतुल्य लीटर/100 कि.मी. में व्यक्त किया जाएगा तथा तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा; | ||
| 22. Para 8, definition of "Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)" | Hindi (Page 10) | (l) "प्लग-इन हाइब्रिड विद् युत यान (पीएचईवी)" का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित ह ै; | (ठ) "प्लग-इन हाइब्रिड विद् युत यान (पीएचईवी)" का वही अर्थ होगा जैसा ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित ह ै; |
| 23. Para 8, definition of "Pooling" | Hindi (Page 10) | (ठ) "पूलिंग" का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है… | (ड) "पूलिंग" का तात्पर्य एक स्वैच्छिक अनुपालन तंत्र से है… |
| 24. Para 8, definition of "Range Extended Electric Vehicle (REEV)" | Hindi (Page 11) | (ड) "परिसीमा विस्तारित विद् युत यान (आरईईवी)" का वही अर्थ होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित ह ै; | (ढ) "परिसीमा विस्तारित विद् युत यान (आरईईवी)" का वही अर्थ होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग मानक या कें द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में परिभाषित ह ै; |
| 25. Para 8, definition of "Reporting period" | Hindi (Page 11) | (ढ) "रिपोर्टिंग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं; | (ण) "रिपोर्टिंग अवधि" से तात्पर्य निगमित औसत ईंधन दक्षता मानदंडों क े अधीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बारह माह की अवधि से है, जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं; |
(2) All other provisions of the said notification shall remain unchanged.
[F. No. 9/2/2023-EC (Part-4)]
DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.
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