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भारत का राजपत्र The Gazette of India
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सं॰ 46]
नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18- नवम्बर 24, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 ) No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18 -NOVEMBER 24 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation )
भाग III-खण्ड 4
[ PART III- SECTION 4 ]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ]
निदेश में संशोधन
भारतीय रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
मुंबई-400005, दिनांक 19 अक्तूबर 2006
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्संरचना कंपनियाँ ( रिज़र्व बैंक ) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश , 2003 के पैराग्राफ 4 के खंड ( ii) के बाद निम्नलिखित खंडजोड़े जाएंगे :--
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक ) ( संशोधन ) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश , 2006
"( ii) (a) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी;
बशर्ते कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी द्वारा कारोबार प्रारंभ करने की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक इस अवधि को उसके बाद उस समय तक के लिए बढ़ा सकता है जो पंजीकरण प्रमाण - पत्र मंजूर होने की तारीख से कुल एक वर्ष के बाद की नहीं होगी ।
(ii) (b) जिस प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्संरचना कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है और इस अधिसूचना की तारीख तक कारोबार प्रारंभ नहीं किया है, वह इस अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी । "
पी. कृष्णमूर्ति प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं. गैबैपवि. 6/सीजीएम ( पी.के. )/2006--भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर विचार करने के बाद कि जनता के हित में यह आवश्यक है और इस बात सेसंतुष्ट होने पर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए एवं प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी के कार्य निवेशकों के हितों के विरुद्ध होने या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी के विरुद्ध होने को रोकने के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (SRFAESI Act ), 2002 की धारा 3 , 9 , 10 और 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देता है कि प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ और पुनर्संरचना कंपनियाँ ( रिज़र्व बैंक ) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश , 2003 तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित हो जाएगा अर्थात्:--
(10921)
1-339 GI/2006 [भाग III-खण्ड 4 10922
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता, दिनांक 4. अक्तूबर 2006
एस. ओ.- ओएसआर/2/2006--बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970/1980 *( 1970 का 5/1980 का 40 ) * की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके एतद्वारा यूको बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:--
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :
( i ) ये विनियम यूको बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1979 संशोधन विनियम, 2006 कहे जाएंगे ।
(ii ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. यूको बैंक (अधिकारी ) सेवा विनियम, 1979 में : विनियम 5
(क) खंड ( ग ) के अधीन उप विनियम ( 1 ) में परंतुक के बाद तथा नोट के पहले निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्:
परंतुफिर भी यह कि अगले उच्चतर वेतनमान/गत्यवरोध वेतनवृद्धि में इस प्रकार की वेतनवृद्धि ( वेतनवृद्धियां ) उस अधिकारी को प्रदान नहीं की जाएगी जो प्रस्ताव दिए जाने पर प्रोन्नति को स्वीकार नहीं करते हैं ।
(ख ) स्पष्टीकरण के खंड ( घ ) के अधीन उप विनियम ( 2 ) में नोट ( ii ) के बाद निम्नलिखित नोट शामिल किया जाएगा , अर्थात्:
कोई अधिकारी पेशेवर अर्हता वेतन उक्त प्रकार से पाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रोन्नति का प्रस्ताव देने पर उसे स्वीकार करने से मना करताहै ।
पी. के.दत्त
महाप्रबंधक
मानव संसाधन विकास विभाग नोट: यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन औरअपील ) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :--
दिनांक
अधिसूचना सं.
06.02.88
1. पीइआर - एम/टीपी/पीसीआर/634/88 . जीएसआर
07.03.91
2. पीइआर-टीपी/पीसीआर/ 1041/91
18.12.91
3. पीइआर-टीपी/91/5122
24.04.92
4. ओएसआर/ 1 /1992
07.07.93
5. ओएसआर/1 /1993
30.10.95
6. ओएसआर/1/1995
07.11.96
7. ओएसआर/ 1 /1996
22.08.97
8. ओएसआर/1/1997
19.03.99
9. ओएसआर/ 1 / 1999
23.09.99
10. ओएसआर/2/1999
20.07.2000
11. ओएसआर/1 /2000
08.08.2000
12. ओएसआर/2/2000
16.12.2000
13. ओएसआर/3/2000
02.06.2001
14. ओएसआर/ 1 /2001
08.01.2002
15. ओएसआर/1/2002
26.04.2003
16. ओएसआर/ 1/2003 10923 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नई दिल्ली-110001 , दिनांक 17 अक्तूबर 2006
संख्या ए-60011 / 1 / 99- प्रशा . III राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता हैः-
अध्यक्ष
(1) डॉ. बिश्वनाथ गोलदार, प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान , नई दिल्ली
सदस्य
(
2) : श्री आर. नागराज, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई
सदस्य
(3) डॉ. एस.एल. शेट्टी , आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक अनुसंधान प्रतिष्ठान, मुंबई
सदस्य
(4) महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली
सदस्य
(5) महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली
सदस्य
(6) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो
सदस्य
(7) अपर महानिदेशक , राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) , नई दिल्ली
सदस्य
(8) अपर महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ) , नई दिल्ली
सदस्य
(9
) आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग , उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
सदस्य
(10) अपर विकास आयुक्त एवं आर्थिक सलाहकार, विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग ) , नई दिल्ली
सदस्य
( 11 ) योजना सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग , नई दिल्ली
نیوز
सदस्य
( 12
) प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ कर भाग लेने वाले एक (वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में ) राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के प्रमुख
सदस्य
( 13 ) प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ कर भाग न लेने वाले एक (वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में ) राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के प्रमुख
सदस्य सचिव
(14
) अपर महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग) , नई दिल्ली 10924
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
2. समिति के व्यापक विचारार्थ विषय निम्न हैं :-
(क) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के विशेष संदर्भ में औद्योगिक सांख्यिकी का, उसके स्वरूप एवं विषय वस्तु को बनाए रखते हुए , संग्रहण, संकलन, सारणीयन तथा प्रचार- प्रसार के लिए भारत में विद्यमान प्रणाली की समीक्षा;
(ख) औद्योगिक सांख्यिकी के लिए सांविधिक सहायता की समीक्षा ।
(it) औद्योगिक सांख्यिकी के संबंध में स्थापित सरकार में विभिन्न संगठनों की भूमिका की समीक्षा ।
3. अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्षों का और अन्य गैर सरकारी सदस्यों (उपर्युक्तं क्रम सं . 2 तथा 3 ) का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का निर्णय चक्रानुक्रम (क्रम सं. 12 तथा 13) के आधार पर अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा लिया जाएगा ।
4... गैर सरकारी सदस्य एस . आर. 190 (क) के अनुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते के हकदार होंगे । वे बैठकों में भाग लेने के लिए 500/- रुपए प्रतिदिन की दर से सीटिंग फी तथा 200/- रुपए का टैक्सी भाड़ा या वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, के भी हकदार होंगे । समिति का व्यय लेखा शीर्ष 3451 (मुख्य शीर्ष) के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा । 5. समिति अपना मत और रिपोर्ट बनाने में सहायता लेने के लिए , यदि वे आवश्यक समझे तो, औद्योगिक सांख्यिकी में अनुभव रखने वाले किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है और ऐसे व्यक्ति, यदि वे गैर सरकारी सदस्य हैं, तो यथा निर्धारित यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते और सीटिंग फी के हकदार होंगे ।
6. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उसके बाद 24 मार्च, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए -60011 / 1 /99 - प्रशा. III के तहत गठित औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति विद्यमान नहीं रहेगी ।
अ. कु. सक्सेना
संयुक्त सचिव भाग III-खण्ड 4]
10925 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
आन्ध प्रगति ग्रामीण बैंक ( निदेशक मंडल की बैठकें) नियमावली, 2006
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ
( 1) इस नियमावली को आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (निदेशक मंडल की बैठकें) नियमावली 2006 कहा जाएगा.
(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी
2. परिभाषा
इस नियमावली में जबतक प्रसंगवश अन्य अर्थ की अपेक्षा न हो तबतक
(क) अधिनियम का अभिप्राय है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21 ) (ख) बैंक का अभिप्राय है आन्धा प्रगति ग्रामीण बैंक
(ग) इसमें प्रयुक्त और अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अभिप्राय वही होगा जो अभिप्राय उनका अधिनियम में है .
3. निदेशक मंडल की बैठकों की न्यूनतम संख्या
निदेशक मडल वर्ष में कम से कम 6 बैठकें और प्रत्येक तिमाही मे कम से कम एक बैठक अवश्य करेगा.
4. बैठकों का संयोजन
निदेशक मंडल की बैठको का सयोजन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा
5. बैठकों कास्थान
निदेशक मंडल की बैठके बैंक के प्रधान कार्यालय में या निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य अधिसूचित क्षेत्र में होगी
6. बैठक की सूचना एवं कार्यसूची
(क) निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के समय एवं स्थान का निर्णय अध्यक्ष करेगा.
(1)
(ख) मंडल की प्रत्येक बैठक की सूचना हर निदेशक को सामान्यतयो न्यूनतम 15 दिन गहले दी जाएगी और इस संबंध में प्रत्येक निदेशक को उसके निर्दिष्ट पते पर सूचना भेजी जाएगी
(ग) बैठक में संत्तालित होनेवाले प्रस्तावित कार्यव्यापार की सूची बैठक की सूचना के साथ ही प्रेषित की जाएगी.
(घ) जिस कार्यव्यापार के लिए बैठक बुलाई गई है. उसके अलावा बैठक में अन्य कोई कार्यव्यापार तबतक संगादित्त नही किया जाएगा जबतक बैठक के अध्यक्ष और अधिकाण निदेशको की सहमति न ले ली गई हो और अध्यक्ष को उस कार्यव्यापार की सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले लिखित रूप में न दे दी गई हो 10926
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
(2) जब कभी निदेशक मंडल की बैठक तत्काल बुलाने की आवश्यकता होगी तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिन पहले उसकी सूचना दी जाएंगी.
7. निदेशक मंडल की विशेष बैठक
(1) कम से कम 4 निदेशको द्वारा आग्रह किए जाने पर अध्यक्ष मंडल की विशेष बैठक किसी विशेष उद्देश्य के लिए आयोजित करेगा
(2) निदेशक अपने आग्रह मे विशेष बैठक के उद्देश्य का उल्लेख करेंगे
(3) विशेष बैठक का आग्रह प्राप्त होने के बाद अधिकतम 21 दिनों के अंदर विशेष बैठक आयोजित कर ली जाएगी
8. बैठक का कोरम
निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम इस प्रकार होगा- कुल निदेशकों की संख्या का एकतिहाई अथवा चार इनमें से जो भी अधिक हो.
लेकिन अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4 ) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई निदेशक बैठक की चर्चा में भाग लेने में या वोट देने में असमर्थ हो तो कोरम की सख्या केवल तीन होगी.
9. कोरम के अभाव में बैठक का स्थगन
यदि कोई बैठक कोरम के अभाव में संचालित न की जा सके तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जाएगी और यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन हुआ तो बैठक उसके अगले दिन उसी स्थान और समय पर आयोजित होगी .
आगे , कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक में यदि कोई निदेशक मौजूद नहीं था तो अध्यक्ष उसे बैठक की अगली तिथि पहले पहले यह सूचना प्रेषित करेगा कि निर्धारित बैठक कोरम के अभाव में उस दिन संचालित नहीं की जा सकी थी.
10. कार्यव्यापार का परिचालन
(1 ) निदेशक मंडल की बैठक में जिस कार्यव्यापार का संचालन किया जाना है उससे संबंधित दस्तावेजों को . यदि अध्यक्ष का निदेश हो तो , मंडल के सभी निदेशकों ( विदेश गए निदेशकों को छोडकर) के बीच परिचालित किया जाए .
(2) उप नियम ( 1 ) के अतर्गत परिचालित किए गए कार्यव्यापार के संबंध में यदि कोरम के लिए आवश्यक संख्या में निदेशको द्वारा अपना अनुमोदन लिखित रूप मे दर्ज किया गया हो तो वह कार्यव्यापार उतना ही प्रभावी एवं बाध्यकारी होगा मानों वह निर्णय बैठक में मौजूद बहुसंख्यक निदेशकों द्वारा लिया गया हो.
10927 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
(3) परिचालन द्वारा पारित किए गए कार्यव्यापार के संबंध में यह माना जाएगा कि वह कार्यव्यापार मडल द्वारा उस दिन पारित किया गया है जिस दिन उस पर अंतिम हस्ताक्षरी ने हस्ताक्षर किए हों
(4) यदि किसी कार्यव्यापार का परिचालन किया जाता है तो परिचालन के परिणाम से सभी निदेशकों को अवगत कराया जाएगा.
(5) दस्तावेजों के परिचालन के द्वारा किसी मामले में लिए गए किसी निर्णय को मंडल की अगली बैठक में अभिलेख हेतु रखा जाएगा.
11. कार्यव्यापार का अभिलेखन
(1 ) (क) निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त एक पुस्तिका ( इसके बाद इसे कार्यवृत्त पुस्तिका कहा गया है) मे अभिलेखित किए जाएंगे
(ख) कार्यवृत्त पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष द्वारा या बैठक की अध्यक्षता करनेवाले निदेशक द्वारा अध्यक्षर अंकित किए जाएंगे और प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के अंतिम पृष्ठ पर तिथि अंकित की जाएगी
(2) प्रत्येक बैठक के बाद उसके कार्यवृत्त की प्रतियां शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक निदेशक को प्रेषित की जाएगी
(3) जब किसी कार्यव्यापार का संचालन दस्तावेजों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार सचालित किए गए कार्यव्यापार पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा और उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में 'दर्ज किया जाएगा .
(4) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त पुष्टीकरण हेतु अगली बैठक में निदेशक महल के समक्ष रखा जाएगा.
(5) इन नियमो के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए एवं रखे गए कार्यवृत्त सबधित बैठकों की कार्यवाही का साक्ष्य होंगे
आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
निदेशक 10928
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4
दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इाड्या
मुम्बई-400-005, दिनांक 18 अक्तूबर 2006
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
3डबल्यूसीए (5 ) / 2/ 2004-2005 : इस संस्था के अधिसूचना नं. तिथी उडबल्यूसीए ( 4 ) / 3 / 2003-04 तिथि 20 अप्रैल, 200 3 डबलूसीए ( 4 ) /3 / 2004-2005 के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के नियम 20 , 1988 के नियम 19 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों नाम उनके समक्ष दी हुई तिथि से सदस्यता रजिस्टर में वापिस लिए जाते हैं ।
सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
क्र. सं . एम.आर.एन.
005522
01/10/2004 श्रीमेहता नरेन्द्र वसंतलाल एसीए बालकृष्णा निवास, 3 फ्लोर 2पारसीवाडा, वी पीरोड मुम्बई-400004
006594
01/10/2004 2
श्रीमोहम्मदलुकमान मोहम्मद युसूफ एफसीए 301 सिटीटॉवर वंजार फ्तीनाका नासिक रोड, भिवांडी-421302
007621
3.
22/12/2003 श्रीवी के वकील एसीए अमेरिकन स्टेट्सवॉटर कं. इंटरनल ऑडिट 630 ईफुटहिल बीएलवीड़ी सैनडीमास सीए91773-9016 सैनडीमास 0, यूएसए
4.
007728
01/10/2004 श्री नवल कुमार जैन एफसीए के-430 रघुनाथविहार आरभी कालोनी (एडबल्यूएचओ) सैक्टर-14, खारघर नवी मुम्बई-410210
5.
008755
01/10/2004 श्रीदीसा रविन्द्र गोवर्धनदास एफसीए आर जी दीसा एन्ड कं. शिवनंदन 1583 सदाशिव पीठ तिलक खेड पूने--411030
6 . 009578
01/10/2004 श्री गुजराती जतिन हरिलाल एफसीए 27 वलदूर डा. स्कारबोरफ टोरोन्टो, ओन्टेरिओ एम 1 वी 1 एल2 कनाख
रिस्टोर ता.
क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
22/12/2003 7.
010429 श्री पटेल जगदीशचन्द्र पी एसीए 2हामोक क्रेसेन्ट, थॉनहिल, ओन्टेरिओ एलउटी 2 डबल्यू कनाडा
010873
01/10/2004 8.
श्री नेमी हस्तीमलखिवेसारा एफसीए 55वैस्ट, 39स्ट्रीट न्यूयॉर्क एनवाई 10018 यूएसए
01/10/2004 011640
9.
श्रीशाह विनोदचन्द्र मुलजीभाई एफसीए 46लाड सोसाएटी वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015
01/10/2004 10. 011972 श्रीटाटेड अमृतलाल एफसीए. अमृतलाल टाटेड एन्ड कं. 2/48, पीमपाल वाडी, 2 फ्लोर मुगभटलेन, गीरगाँव, मुम्बई-400004
01/10/2004 012306
11.
श्रीहरिशंकर संवरमल क्याले एफसीए 208, प्रगति शॉपिंग सैन्टर डैफ्ट्रीरोड, मालद (ईस्ट) मुम्बई-400097
01/10/2004 012404 श्री पारिख ज्योतिन्द्र
12.
ओछावलाल एफसीए के पारिख एन्ड कं . 102अप्सरा अपार्टमेंट्स दाडिया बाजार वंदोदरा -390001 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
13. 013072 श्री रमेश चन्द्र गंडालाल शाह एसीए 45 सत्कारसोसाएटी ग्रुप-2 01/10/2004 नियरज्योतिपार्क सो. करेली बॉग, वदोदरा-390018
14. 013245 श्री मेहरा अशोक कुमार एसीए 01/10/2004 बी104मनीष दर्शन फातिमा नगर , पूने -411013
013792
15.
श्री पवार राजाराम दुमप्पा एफसीए 22/12/2003 आर डी पवार एन्डकं. लारा अपार्टमेंट्स फ्लैट नं. 2 1 -डी-3 बाएरामजी, जीजीभॉए रोड, साधु वासवानी चौक पूने-411001
014076
16.
श्री इंजीनियर फरजान जमशेद एफसीए 01/10/2004 12सोमेरसैट हाऊस ऑफ भूलाभाई, देसाई रोड मुम्बई-400026
17. 014196
01/10/2004 श्रीताल्यारखानफेयर खून रूस्तम एफसीए मैनेजिंगपार्टनर अर्नस्ट एन्ड यंग पी ओ बाक्स 1750 रूवी 112, मुस्कैट 0 सल्तनत ऑफ ओमन
015215
01/10/2004 18.
श्री बजाज पूरन मल एफसीए केयर ऑफ पी बजाज एन्ड कम्पनी 286प्रिन्सैसस्ट्रीट भाटिया मैशन, मुम्बई-400002
19. 015351
22/12/2003 श्री यशवंत रॉय सुन्दरजीभाई मेहता एफसीए विश्वामोहिनी 198/5442 पंत नगर, घाटकोपर-ईस्ट मुम्बई-400075
016789
20.
श्रीगोयल ज्ञानेश्वर प्रसाद एफसीए 01/10/2004 बी-5 , आदित्या अपार्ट्स, ओल्डनगरदासरोड, अंधेरी-ईस्ट, मुम्बई-400069
2-339 GI/2006
10929 क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
22/12/2003 21. 016953
श्रीशाह मनोहरलाल पोपटलाल एसीए फ्लैट नं. 2 , सोनार पार्क व्यू । फ्लोर, पी के रोड, मुलुन्द(वैस्ट) मुम्बई-400080
22. 017561 श्री मनियर चन्द्र वादन एस एसीए 01/10/2004 ए-201, प्रेस्टीज टॉवर ऑफमंजीस बंगलोज बोडकदेव, अहमदाबाद -380015
020575
23.
श्रीजैन भवरलाल एसीए डी-43, 4 फ्लोर 01/10/2004 मेनकाबिल्डिंग्स, पेटीट हेल नेपीयन सीरोड मुम्बई-400006
01/10/2004 24. 025391
श्री पार्थ सारथी जे एसीए फ्लैट नं. ४ थर्ड फ्लोर द्वारका, न्यूनं . 55 बाज़ौल्लाह रोड टीनगर, चैन्नई-600017
01/10/2004 25. 025652 मिस सरस्वति विजयन एसीए 173रजिन्टस्टेट 4फ्लोर, रॉयपुर रोड कोलकाटा-700092
01/10/2004 26. 026706 श्री गणेश एस एसीए फ्लैट नं. 704 बिल्डिंग नं. 2ए सिद्धावल फेज VI पोखरान रोड नं. 2 थानेवैस्ट, थाने-400607
27. 027636 श्री चर्तुवेदी गणेश प्रसाद एफसीए 01/10/2004 ए/602, महूदी दर्शन दत्तानी पार्क, कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101
28. 029569 श्री पी श्रीवात्सन एफसीए 01/10/2004 42फोर्थफ्लोर, शुभांगन वीपीरोड, सैंटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054 10930
भारत का राजपत्र, नत्रम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं . एम. आर. एन . सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
29. 030074
22/12/2003 श्री भूटा राजेन्द्र करनमल एफसीए 1207/08 योगी पैराडाईज योगी नगर, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
30. 030332
01/10/2004 श्री फरलैंडिस लैस ती एफसीए 5384, लौंगहार्न ट्रेल मिस्सीसौगा ओन्टेरियो एल4ज़ेड 3 जी2
31. 030926
01/10/2004 श्री मोहरे अनिल अनंत एफसीए 4/13साई कृपा गुरू मंदिररोड डोम्बीवली-421201
031470
32.
01/10/2004 श्री कोठारी गुनवंतरॉय धीरजलाल एसीए चाणक्य एन्ड कं. 11 चिंतामणिचैम्बर्स लि. शंकर लेन एसवीपीरोड कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
031792
33.
01/10/2004 श्रीमाल्या यशवंत श्रीनिवास रफसीए ए/101 सुमेर कैसले कैसले मिल्स कम्पाउंड एल. बी. एस. मार्ग थाने (वैस्ट), थाने-400601
032177
34.
01/10/2004 श्री शांतिलाल कल्याणमल जैन एफसीए 77 विजय नगर बिल्डिंग एम. सी. मार्ग दादर (वैस्ट), मुम्बई-400028
35. 032762
22/12/2003 मिस मीना केविन डीं'सा एफसीए एक्रोपोलिस विद्याविलास कालोनी आईटीआई रोड, औंध पूने-411007
C^3069
01/10/2004 36.
श्रीसोगानी राम गोपाल एसीए 18स्मिता बिल्डिंग , 172आर बी मेहता रोड घाटकोपर ( ईस्ट), मुम्बई-400077
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
01/10/2004 37. 033150 श्रीअवधानी राघवेन्द्रा जगन्नाथ एसीए बी-66 शुभम्, अकृलि रोड अपो. एसिस हॉस्पिटल कांडीवली ई मुम्बई-400101
033567
01/10/2004 38 .
मिस कामदार रक्षा विनयचन्द्रा एसीए 137/ए , स्मृति सियन वैस्ट, मुम्बई-400022
22/12/2003 39. 033785 श्री भट्टू सुरेश श्रीपदरॉय एफसीए 7, भगतटॉवर केलकररोड डोम्बीवली (ईस्ट) डोम्बीवली-421201
01/10/2004 40. 034194
।गौतम हाऊस श्रीशारदा बिपिनचन्द्रा मावजी एफसीए नियरनौपद पुलिस स्टेशन एम जीरोड, थाने (वैस्ट) थाने-400602
22/12/2003 41 .
1212 श्री सुब्रमण्यन अखिलेश्वरन एसीए केयर ऑफ पाओनियर गुल्फ एफजेडई पीओ बाक्स 61226 जेबेल अलिफ्री जोन दुबई 0 , यूए ई
42. 034283
22/12/2003
श्री पोरे अनिल शंकर रॉव एफसीए केयर ऑफ डा. मृणाल एम बापत 25, सागर, गवर्नमेंटक्वार्टर्स बी रोड, चर्चगेट मुम्बई-400020.
22/12/2003 43. 034339
श्रीपटेल हीरालाल शवागनभाई एफसीए बी-4, यशपाल अपार्टमेंट्स 11 विजय क्रॉसरोड ड्राईव-ईन-रोड नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18. 2006 (कातिक 27, 1928)
भाग III-खण्ड 4]
क्र . सं .
रिस्टोर ता.
एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
44. 034583 श्री नगरकरनीलकंठ 01/10/2004 काशीनाथ एफसीए प्रसाद सुयश, प्लॉट नं. 25 ब्लॉक नं. 15 बांद्रा रिक्लेमेशन बांद्रा(वैट) मुम्बई-400050
45. 034930 श्री मेह ॥ दौलत मल एफसीए 901, हिमाचल जुहूलेन, अंधेरी (वैस्ट) 22/12/2003 मुम्बई-400058
46. 035145 श्रीपटवर्धन संतोष 01/10/2004 वामनरॉव एसीए 45 पदमादर्शन सो. , पूने सतारा रोड पूने--411009
47. 035162
01/10/2004 श्रीचित्तूरविनोद रामनाथन एसीए प्लॉट नं. 28ए, 2 सुमतिविला के एसुब्रमण्यमरोड मतंगा, मुम्बई-00019
48. 035351
01/10/2004 श्रीअईयर रामसुब्रमणि बैंकटाचलम एसीए 5 ग्रेनोबले ड्राईव, # 2702, टोरनेटो ओन्टेरिओ एमउसी 1सी4 कनख
49. 035362 श्री नेगांधी नरेन्द्रा लक्ष्मीदास एसीए 22/12/2003 ए 4 , श्री राजेश्वरी चैम्बर्स प्लॉट नं . 2, टी पी एस III एमजी रोड, घाटकोपर (ईस्ट) मुम्बई-400077
50. 035572 मिस कुलकर्णी वृंदाभालचन्द्र एसीए 01/10/2004 . 40न्यूपोर्टपार्कवे अपार्ट # 3305, जर्सीसिटी एनजे 07310, यूएसए
01/10/2004 51 . 035759 श्रीविजय शंकर वी एफसए वाईस प्रेजीडेन्ट कोरपोरेट फाईनैस जुआरी इंडस्ट्रिज लिमिटिड जय किसान भवन ज़्यूआरी नगर, गोआ 403726
10931 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
52. 035885
01/10/2004 एम पीचिताले एन्ड कं. श्री चिताले चन्द्रशेखर वसंत एफसीए 417/1 नारायण पीठ मुंजाबालैन पूने-411030
22/12/2003 035970
53.
श्री बंसल सुशील एफसीए केयर ऑफ सुनील चौपड़ा एन्ड कं. ग्राउंड फ्लोर, 18 गुल्फ लिंक्स यूनिधन पार्क बांद्रा-वैस्ट, मुम्बई-400052
54. 035981 श्रीजगदीश गोविंदभाई राठौड़ एसीए 01/10/2004 रंछौडनिवास आगरा रोड, डिस्ट. थाने कल्याण-421301
55. 036076
श्री महेश्वरी प्रकाश रूपचंद एफसीए 01/10/2004 प्रकाश महेश्वरी एन्ड कं. डी-113, 114, पंचा रत्ना अमीर रोड, डिस्ट. बानसकंठ पालनपुर-385001
22/12/2003 56. 036237 मिसविरानीशैनाज़ कासामाली एफसीए 114फ्लैटीरॉन सीटी एडीसन एनजे 08820 यूएसए
01/10/2004 036383
57 .
श्री दवे नरेन्द्र कुमार एफसीए दवे एन्डखिवंसारा 36/37श्रीनाथ भुवन 3 रोड फ्लोर , 6/12 पिकेट रोड मुम्बई-400002
58. 036652 श्रीविक्रम मुलजीभाई कटीरा एसीए 22/12/2003 35/412, श्हाकर नगर -1 चेम्बूर, मुम्बई-400071
036720
59.
श्री देढिया केतन छगनलाल एफसीए 22/12/2003 15प्रेमसागर, लिंकिंगरोड अपो. पोस्ट ऑफिस सैटाक्रुज (वैस्ट) मुम्बई-400054 20932
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
सदस्य का नाम व पता
क्र. सं. एम. आर. एन.
रिस्टोरता.
60. 036900
01/10/2004 श्रीनायकधुरे अमृत यशवंत एफसीए 608 बीविंग, सितार लोकपुरम, थाने-400601
51 . 037555
01/10/2004 श्री गुरूमूर्ति कल्याणसुंदरम अईयर एसीए 101/102 5ए/ ए अस्मिता मोगराचैम्बर्स लि. जीजामाता मार्ग, अंधेरी ईस्ट मुम्बई-400093
62. 037816
22/12/2003 श्री भट सुहास नीलकंठ एसीए 4/डभ । आनंद दीप पैन्डसे नगर डोम्बीवली (ईस्ट) डोम्बीवली-421201
63. 037825
01/10/2004 श्री नरेश कुमार कटारिया एफसीए आर एस एम एन्ड कं . चार्टर्ड एकांउटैंट्स अबित आरएसएम हाऊस 2 फ्लोर, सेनापति बापत मार्ग लोअर पारेल , मुम्बई-400013
64. 037981
[ भाग III-खण्ड 4 क्र. सं. एम. आर . एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
22/12/2003 68. 038662 श्रीवाधमरे मुकुंद दत्तात्रेय एफसीए 108- बी पारवतिगाँव पूने-411009
01/10/2004 69 . 038726 श्री वेनु गोपाल आर एसीए 702पूजा अपार्टमेंट्स सैक्टर 20, एयरोली नवीमुम्बई-0
70 .
01/10/2004 038748 श्री शाह संदीप रमेश चन्द्रा एसीए 9/50-51 नित्यानंद मार्ग अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400069
039182
71.
01/10/2004
श्री मकरंद मुरलीधर काले एफसीए 495 शनिवार पीठ पूने-411030
22/12/2003 72. 039259
मिस अनेजा कोमाली कपिल एसीए 701/2बी गार्डन अनक्लेव नियर वसंत विहार हाई स्कूल ऑफ 2पोखरानरोड थानेवैस्ट, थाने-400610
22/12/2003
श्री पारिख अतुल सुरेन्दरलाल एफसीए 42साऊथ होली एवेन्यू गैलोवे एनजे08205 यू.एस ए
038087
65
01/10/2004 श्री चर्तुवेदी कमल नायन एफसीए बी-133 मित्तल टॉवर नरिमन पाएंट , मुम्बई-400021
(138460
22/12/2003 श्रीकोलवाडकर हेमंत केशाओ एफसीए 33सरेन्द्र नगर डबल्यूएच सीरोड नागपुर-440015
67. 038478
01/10/2004 श्रीखिनवसारा प्रकाश दागादुरेम एफसए 80 शलाका बिहाइंड वाईएमसीए बॉयज होम डीएन नगर, अंधेरी (गैर) मुम्बई-400053
01/10/2004 73. 039346 श्री मल्लादी सेवा श्रीनिवास एफसीए 21 /1 ए, सीमा 155एन दत्ता रोड फोर नंगलोज़ , अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400053
01/10/2004 74. 039398 श्रीजैन अनिल तिलोकचंद एसीए केयरऑफ सरोजकुमार जैन एन्डकं . नैयानल इंडिया एलआईसी, बिल्डिंग -1 फर्स्टफ्लोर, ऑफिस नं . 8 , 59 डा. वी बी. गांधी मार्ग फोर्ट, मुम्बई-400023
01/10/2004 75. 039612 श्री अग्रवाल गोविंद प्रसाद नथुलाल एफसीए 1/11 आनंद भवन 102केशवजी नायक रोड चिंच बंदर, मुम्बई -400009 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं.
सदस्य का नाम व पता
एम.आर.एन.
रिस्टोर ता.
76. 039682
01/10/2004 श्रीदोषी अतुल नागिनदास एफसए 403स्काई हाईटॉवर शंकर लेन, टैंक रोउ मालद (वैस्ट), मुम्बई-400064
77. 039846
22/12/20103 श्री करमबेलकर राजेन्द्रा श्रीधर एसीए 12चिंतामन भुवन विष्णुनगर नौपदा, थाने-400602
78: 039983
01/10/2004 श्रीजयरमन पी एफसीए बी-705 राज उमंग- II शिव वल्लभरोड ऑफ वैस्टर्न एक्सप्रैस हाईवे दहीसार (ईस्ट), मुम्बई-400068
79. 039993
01/10/2004 श्री घाँडे भारत किसन एफसीए 3 शिव मंगल, नियर प्रकाश टॉकिज़ पालघर -401404
040063
80 .
01/10/2004 श्रीजोची समीर गणेश्या एसीए केयर ऑफ एमीरेटिडशिसप इन्वैस्टमैंट कं. 1, न्बाद टॉवर, लैवल 18 श्रीखलीफास्ट्रीट पी. ओ बाक्स 31466, अबू धाबी यूएई ०, यूएई
040327
81.
22/12/2003 श्री देशमुख अतुल मनोहर एफसीए ही-82/824, एम आई जी कालोनी बांद्रा (ईस्ट) , मुम्बई-400051
82. 040374
01/10/2004 श्री रवि कांत राठी एसीए कृष्णा 'डी विंग रूम नं. 2 वसंत सागर कॉम्पलैक्स ठाकुर विलेज, कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101
83. 040417
01/10/2004 श्री पारिख जगदीश अरविंदलाल एसीए 163/23 सुतारिया को ओप हा. सो. लि. रोड नं. 2 जवाहर नगर, गोरेगाँव (वैस्ट), मुम्बई-400062
10933 क्र. सं. एम.आर. एन . सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
84. 040771
01/10/2004 श्री दोषी मुकेश कुमार एसीए फ्लैट नं. 203, रोड नं. । प्लॉट नं. 322 जवाहर नगर, गोरेगाँव (वैस्ट) मुम्बई-400063
85. 041015
01/10/2004 3, सुभद्राचैम्बर्स अशोक स्तंभ श्रीलोहाडे अशोक सूरजमल एफसए नासिक-422002
86. 041025
01/10/2004 मिस कुलकर्णी मीना जयसिंह एसीए 15- बी, मुक्ताई अनुरेखा सोसाएटी कारवेनगर पूने-411052
87. 041080-
22/12/2003
श्री ड्रेसवाला नैलेश चिमनलाल एफसीए 223 हिमालया हाऊस 79पालटनरोड मुम्बई-400001
88. 041214
01/10/2004
श्रीजोतवानी राजेन्द्र नानिक एफसीए 3-ए/ 2004, विसफरिंग , पाम्स लोखंडवाला टाऊनशिप अकुलिरोड, कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101
89. 041214
22/12/2003
श्री जोतवानी राजेन्द्रनानिक एफसीए 3-ए/2004, विसफरिंग, पाम्स लोखंडवाला टाऊनशिप अकृलि रोड, कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101
90. 041411
01/10/2004
मिस संघानी दीपा सुरेशचन्द्र एसीए 20 राम निवास नौराजी लेन घाटकोपर (वैस्ट) मुम्बई-400086
01/10/2004 91. 041467 श्रीजयंतिलाल रामजी छेडा एसीए 3/जे लीलाधर रतनसिन बिल्डिंग 13लक्ष्मी नारायणलेन मतंगा, मुम्बई-400019 10934
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
क्र. सं. एम. आर. एन.
92. 041670
01/10/2004 श्री तुलपुले अजीतविनायक एसीए 15धर्माकुटि, जे डीमार्ग ग्रांट रोड मुम्बई-400007
041751
93.
01/10/2004 श्री गुप्ता मुकुल कांत एसीए एलाएंज बजाज लाईफ इंश्यूरैस कं. लि. 3 फ्लोर, जेस्को प्लाज़ा एयरपोर्टरोड अपो. गुंजन थिएटर पूने-411006
94. 041829
22/12/2003 श्री अडवानी दीपक एसीए 28 सदिचैम्बर्स, कोलाबा, मुम्बई-40005
041835
95.
01/10/2004 श्री खोसला संदीप कुलदीप एसीए 5मोटामहल बोमनजी 'टिट रोड मुम्बई-400026
041998
96.
22/12/2003 श्रीअंबेर रमेशचन्द्रा दलाल एसीए 84/8नवरंग पेद्दाररोड, मुम्बई -400026
97. 042035
01/10/2004 श्री लग्न राजेश रामकरनजी एफसीए 1ई/302अशोक नगर बी वज़ीरानाका बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
98. 042067
22/12/2003 श्रीमति दिप्ती दीपक अडवानी एसीए 28, सिंदचैम्बर्स, कोलाबाकॉज़वे मुम्बई-400005
042347
99.
01/10/2004 श्री अईयंगर श्रीनिवासन, सुंदराराजन एसीए बिजीनैस प्लानिंग मैनेजर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 8 बैटरी, रोड #03.00 सिंगापोर400601
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन .. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
042413
100.
01/10/2004 श्री उदानी राजेश मनुभाई एसीए 602/बी वैभव अपार्ट्स प्लॉट नं . 1259 ओल्ड प्रभादेवी रोड वली, मुम्बई-400025
101. 042814
01/10/2004 मिस शेख नजाहत जेहांगीर एसीए फ्लैट 3सी/ 12 तोलाराम नगर, चैम्बूर, मुम्बई-400074
01/10/2004 042892
102 .
ए/2, ग्रीन पार्क श्रीहितेशकुमार किशोरभाई जोषी एफसीए ओल्डनगरदासरोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई -400069.
042942
01/10/2004 103.
श्री जाधव संजय अवधूत एसीए, संजय जाधव एन्डकं. 14 राधाकृष्णा अपार्ट. ब्राह्मणपापडी, वसई, वसई-401207
01/10/2004 043037
104.
श्री मीरचंदानी सुनील राम एसीए पीओ बाक्स ए799 सिडनी साऊथ एनएसडब्ल्यू1235 आस्ट्रेलिया
105. 043058
22/12/2003
श्री शाह कीर्तिकुमार रतिलाल एसीए 1 , 4, न्यूनिकिता पार्क सोसाएटी बिहाइंड सन एन्डसटैप क्लब मेमनगर, अहमदाबाद-0
043075
01/10/2004 106 .
श्री दवे उमेश कन्हैयालाल एसीए एच -5 लेकव्यूअपार्टमेंट्स वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015
107. 043091
22/12/2003
श्रीसोमैया रमन विट्टलदास एसीए 27 वृंदावन खेतवादी, 12लेन मुम्बई-400004
01/10/2004 108. 043125 श्रीमूर्ति पुन्नूरी प्रभात एसीए 8, मिनाक्षी, स्वास्तिक पार्क चैम्बूर, मुम्बई-400071 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं. एम. आर . एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
109. 043267
01/10/2004 श्री रूघानी नितिन जमनादास एफसीए बी/405 गिरधरपार्क मारवे रोडमिथचौक मालद (वैस्ट), मुम्बई-400064
110. 043328
22/12/2003 श्रीफालोद अनिल कुमार मुरलीधर एसीए ए/ 19, नेमीनाथ अपार्टस शिमपोलीरोड, बोरीवली वैस्ट मुम्बई-400092
111. 043380
10935 क्र. सं.
सदस्य का नाम व पता
एम.आर.एन.
रिस्टोर ता.
117. 043868
01/10/2004 श्री कपाडिया तुषार छबीलदास एसीए 381-ए, बालबादेवी रोड 1 फ्लोर , आर नं. 12 मुम्बई-400002
118. 043953
01/10/2004 मिस अईयर लता कृष्णन एसीए ए-11/6 श्री राम नगर एस वी रोड, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400058
01/10/2004 119. 043961
01/10/2004 मिस उमा सुब्रमण्यम अईयर एसीए 504साई शरण एन सी केलकररोड दादर (वैस्ट) मुम्बई-400028
112. 043500
01/10/2004 श्रीखंडेपारकरमयूर प्रभाकर ए 305,सिबीले अपार्ट्स 65, वर्ली हिल रोड मुम्बई-400018
113. 043693
01/10/2004 मिस लकडावाला सोनल के एसीए केयर ऑफ किशोर टी लकडावाला पूजाबिल्डिंग, मॉडल को ओप हा. सो. गुलमोहर क्रॉसरोड नं. 7 विलेपारले (वैस्ट) मुम्बई-400049
114. 043732
01/10/2004 मिस मालविका तुषार दालवी एसीए ए 503 ऐश्वर्या सी एच एस लि. एस बीपी नगर, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400053
115. 043749
22/12/2003 श्री शाह मनीष बिपिनचन्द्रा एसीए 27/ए महाकाली चॉल पाएधूनी, मुम्बई-400003
116. 043797
01/10/2004 श्रीमती स्नेहा कमलेश देशमुख एफसीए फ्लैट नं. 302 ग्रीनवैलीसोसाएटी सैक्टर 8 , एयरोली नवी मुम्बई-400078
मिस आहुजा पूनम अंबराट एसीए पी ओ बाक्स 29596 दुबई 0 , यूए ई
044296
120.
01/10/2004 श्री नाहटाकोमल रामराज एसीए ए-15-16 नूतन नगर मुम्बई-400050 टर्नररोड, बांद्रा (वैस्ट)
121. 044457
22/12/2003 श्रीसुशांरः चन्द्रकांत बिदाए एफसीए ई/71 स्नेहा चैम्बर्स अपो. शालिनी रेजीडैन्सी नियर कोरपारेशन बैंक कारवे नगर , पूने-411052
122. 044489
01/10/2004 श्रीमती मेधा पार्थासारथी एसीए 1304ई रूनवाल सैन्टर गोवंदीस्टेशनरोड, दिओनार, मुम्बई-400088
123. 044557
01/10/2004 श्रीशाह भारत निहालचंद एसीए 4/डी केलकट हाऊस टैमरिंदलेन फोर्ट, मुम्बई-400023
124. 044804
01/10/2004 मिस कांदलूर शर्मिला डी एसीए 1001 ईमाकोर्ट, सैन जोस, सी ए95120 यूएस ए
01/10/2004 125. 044849 श्रीजयदीप पी बंगूई एसीए 20/270, रामकृष्णा नगर गवर्नमेंट कालोनी, एस. वी . रोड खार, मुम्बई -400052 10936
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
126. 045152
01/10/2004 श्रीमोकाशी रंजीत भालचन्द्रा एसीए 13गौरीशंकर प्लॉट नं. 131, पी गुणीदास मार्ग महिम, मुम्बई-400016
127. 045338
01/10/2004 मिस गांधी मोनिका आर एसीए बी/702, मोरार आशीष अपो. नितिन कास्टिंग कम्पनी बिहाइंड हाइवे आशीर्वाद थाने-400604
128. 045445
01/10/2004 श्री राजीव कुमार सिंघल एफसीए 107/1101त्रेनिटी, 1 फ्लोर मैराईन लाईन्स अ. सी एचस्ट्रीट बिहाइंडपारसी डेयरी धोबी तलाओ, मुम्बई -400002
129. 045480
22/12/2003 श्रीपटेल मुकेश कुमार अंबालाल एसीए कॉन्ट्रैक्टरबिल्डिंग घोडिया बाजार, स्टेशन रोड, नाडियाड-387001
130. 045532
22/12/2003 मिस फरनैंडिस बैन्डा बरनेडो एसीए फ्लैट नं. 61, सिल्वर सी जुहूरोड, सैन्टाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
131. 045906
01/10/2004 श्री बिहानी अरविंद हरिकिशन एसीए 1/208 पवन बॉग मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
132. 046017
22/12/2003
{ भाग III- खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
134. 046227
01/10/2004 श्रीनावलकर निनाद अवधूत एसीए 2 फ्लोर, नावलकर बिल्डिंग नावलकर लेन गिरगाँव, मुम्बई-400004
135. 046400
01/10/2004 श्रीतिकोटकर हरीष नारायण एसीए ए-5 , सौदामिनी सोसायटी । एस नं. 101/1बी भुसारी कालोनी पौडरोड, कोठरूड पूने-411038
22/12/2003 136. 046675 मिस वंदना रमेश पाकले एसीए 401/बी-5 विकास कॉम्पलैक्स कैसले मिल कम्पाउंड एल बी एस रोड थाने (वैस्ट), थाने-400601
046852
01/10/2004 137.
मिसरोगई राबिया मोहम्मद अलि एसीए 8नागदेवीस्ट्रीट रोगईअपार्टमेंट्स 1 फ्लोर, मुम्बई-400003
046918
138 .
01/10/2004
श्री खंडेकर पराग गणपतिरॉव एसीए 20 गंगा विहार, सी रोड मैराईनड्राईव मुम्बई-400020
046923
01/10/2004 139.
श्री अंकलकोटी राजेश बावराज एसीए 83/सीलोर्ड बी कुफेपरेड मुम्बई-400005
01/10/2004 140. 047009
श्री शाह आशीष चन्द्रकांत एसीए ए/403राजेश टॉवर साईबाबा नगर, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
133. 046087
01/10/2004
एफसीए
श्री गंगानी करीम एम 17/7 शिव शाही को ओप. हा. सो. अपो. ग्लैक्सो, वर्ली मुम्बई-400025
श्रीसोनी अशोक राधेश्याम एसीए 21/1151 , वैभव खेरनगर, बांद्रा-ईस्ट मुम्बई-400051
01/10/2004 141. 047192 श्री प्रशांत सुभाष स्वादी एसीए बी175श्रवस्ति ऑफ अंधेरी मालद लिंक रोड मालद (वैस्ट) , मुम्बई -400064 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोरता.
142. 047370
01/10/2004 श्री माईकल जॉर्ज वीगास एसीए सी-205श्रीनाथ नगर शिव वल्लभरोड दहीसार (ईस्ट) मुम्बाई-400068
143. 047392
01/10/2004 श्री मदुक्काकुजी जेकब सेबस्तियन एसीए केयर ऑफ श्री एस. मैन्यूअल डी-17 गीतांजलि बिल्डिंग जय भवानी, मातारोड रमेशनगर, अंबोली अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400058
144. 047413
22/12/2003 श्री रंगनाथन कुमार एसीए 61सिल्वर सी जुहूरोड सैटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
145. 047466
01/10/2004 श्री पंत राजीव एसीए एचएसबीसी प्लेस 'डी' आईस पोर्टल्यूस, मौरीशियस 0 मौरीशियस
146. 047583
01/10/2004 श्री अग्रवाल जितेन्द्र कुमार एसीए बी604मैगनम वसंतमारवेल वैस्टर्न एक्सप्रैस हाईवे बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई-400066
147. 047605
22/12/2003 श्री राठी लक्ष्मी चंदविजय गोपाल एफसीए 84प्रभावली, विशाल टॉवर 1 फ्लोर, मंदई भिवंडी0
148. 047629
01/10/2004 श्रीशाह विपुल प्रभुलाल एसीए एपीजे हाऊस 3फ्लोर 3 दिनशॉ वच्छा रोड चर्चगेट, मुम्बई-400020
3-339 G1 /2006
10937 क्र . सं . एम. आर . एन . सदस्य का नाम व पत्ता
रिस्टोर ता.
149. 047695
01/10/2004 श्री हाल्वे सुहास अरविंद एफसीए फ्लैट नं. 81 , बिल्डिंग नं. 9 ज्येष्यातरंगन नियर कैडबरी पोखरान नं. 1 थाने वैस्ट, थाने-400606
150. 047703
22/12/2003 श्री बालसुब्रमण्यन एस एसीए II-बी -34, महिन्द्रापार्क एल बी एस मार्ग नियर नारायण नगर घाटकोपर-वैस्ट मुम्बई-400086
151. 047776
01/10/2004 श्री शाह मनीष कृष्णाकांत एसीए 701 ए' विंग , कृष्णा पैलेस आशानगर, ऑफ वैस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली (ईस्ट) , मुम्बई-400101
152. 047806
01/10/2004 श्रीगांधी मयूर नरेशभाई एसीए ए-601 कौसतुम पार्क चैम्बर्सलि. एसवी पीरोड नैक्स्टटू भगवती हॉस्पिटल बोरीवली (वैस्ट) , मुम्बई -400103
153. 048069
01/10/2004 श्रीहाथी प्रदीप नेतईचन्द्रा एफसीए 38 मुक्ताबिल्डिंग आरे रोड पेरू बाग , गोरेगाँव ईस्ट मुम्बई-400063
154. 048385
01/10/2004 श्रीकामदार मितेश बलवंतरे एसीए 80 ! कालिंदी नीकंठ वैली राजावाडी, 7 रोड घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई -400077
155. 048413
22/12/2003 श्रीअनिल जयराम शेट्टी एफसीए जयंतविला, 3 फ्लोर अपो . पीएनबी , वरली मुम्बई-400018
156. 048493
01/10/2004 श्री रिवन्द्रा सदानंद कामत एफसीए बी /506 बालकृष्णा अपार्टमेंट्स गोगते वाडी अपो. सनमित्रा स्कूल गोरेगाँ (ईस्ट), मुम्बई-400063 10938
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
048505
157 .
01/10/2004 श्री विचारे सुशील दत्तात्रेय एफसीए डी-10 एवरशाईन नं. 2को.ओप. सो. लि. जेपी रोड, सेवन बंगज़ोज अपो. बान बॉन अंधेरी-वैस्ट मुम्बई-40000052
158 . 048683
01/10/2004 श्रीजगेतिया लाडूलाल एसीए डी7 रघुवीरसोसाएटी बिहाइंड गीता गौरी सिनेमा ओधव, अहमदाबाद ०
159. 048728
22/12/2003 मिस अईयर विद्या बालकृष्णन एसीए सी/2/8/0: 1 , सैक्टर 16 वाशी नवी मुम्बई -400703
160. 048917
01/10/2004 श्रीओक समीर शशिकांत एसीए बी/ 15 ग्रीनफील्ड पूने-411038 पौडरोड, कोठरूड
161. 049040
22/12/2003 श्रीनितिनदिनेश चन्द्र बाविसी एसीए ए-503 अभिराम चैम्बर्सलि. 132/2 शिवाजी रोड कांडीवली (वैस्ट) , मुम्बई-400067
049182
01/10/2004 162.
श्रीदीपक अर्जुन शिंडे एफसीए सी-308 प्रीति अपार्टमेंट 45/8जे बीनगर अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400059
01/10/2004 163. 049382 मिस सिमरन राम मनसुखानी एसीए 702श्री महालक्ष्मी सी एच एस महादा, मुलुन्द (ईस्ट) मुम्बई -400081
01/10/2004 164. 049442 श्री देशपांडे शैलेष भगवंत एसीए सी-3/202 साकेत कॉम्पलैक्स माजीवाडाविलेज बाम्बे पूने रोड, वैस्ट थाने-400601
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
क्र. सं.
049568
165.
01/10/2004 श्री पटेल चैतन्या अरविंद एसीए 92, दरिया नाहल बी 16फ्लोर , 80 नैपीयन सी रोड मुम्बई-400006
22/12/2003 166. 049737 श्री बालाजी राधाकृष्णन एसीए श्री भारती तीर्थकृप प्लॉट 107 भुसारी कालोनी पौडरोड, कोठरूड पूने-411029
22/12/2003 167. 049884 श्रीछेदा विजय जितेन्द्र एसीए श्री रक्षा अपार्टमेंट्स 3 फ्लोर, फ्लैट # 12 सेन गुरूजीनगर मुलुन्द(ईस्ट) मुम्बई-400013
22/12/2003 168. 049888 श्रीअमित रसिकलाल शाह एसीए 42, लक्ष्मी निवास एमजीरोड मुलुन्द(वैस्ट) मुम्बई-400080
01/10/2004 169. 049954 श्रीमती बीना सुदीप शाह एसीए 34रिलाएंस एनर्जीक्वार्टर्स नियर एन एल हाई स्कूल एसवीरोड, मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
22/12/2003 052355
170.
श्री महेश्वरी राज कुमार एफसीए वैलीऑफ फ्लोवर्स ऑरचिड बी-502 ठाकुरविलेज कांडीवली ( ईस्ट) मुम्बई-400101
01/10/2004 054174
171.
श्रीदास मानस एसीए केयर ऑफ सेज सोफ्टवेयर मिडल ईस्ट एफजेड एलएलसी पी ओ बाक्स 500198 . दुबई 0, यू.ए.इ भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
172. 057599
01/10/2004 मिस केजरीवाल बीना एसीए फ्लैटनं. 502 बिल्डिंग नं. 3 (टॉवर) आरएनएमिलेनियम कॉम्पलैक्स एमजीरोड नियर धनुकरवाडी कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई -400067
173. 057729
22/12/2003 श्री बग्गाम श्रीधर एफसीए 18/103 हाई लैण्ड रेजीडेन्सी दोकाली, पी ओः थाने (डबल्यू) थाने-400607
174. 058363
22/12/2003
10939 क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
178. 070812
22/12/2003 श्रीअग्रवाल श्रीनिवास एफसीए 408शिटीरतना (अपो. सैन्टर पाएंट ऑफ) सीजीरोड एलीस ब्रिज (गुजरात) अहमदाबाद 0
179. 070824
22/12/2003 श्रीरावल कृष्णा कुमार एसीए 33-ए/ 301 धावल गिरी स्वामीसमर्थनगर अंधेरी ( वैस्ट) मुम्बई-400053
180. 071583
01/10/:2004 श्रीनिगम आशीष कुमार एफसेए 1 कुनाल पैराडाईज, ऑफ निष्प रोड कांधावा खुर्द, पूने -411048
181. 072198
श्री प्रशांत जे ठाकर एसीए प्राईसवॉटर हाऊस को ओपर्स (पी) लि. ट्रेड वर्ल्ड, सीविंग 8 फ्लोर कमला मिल कम्पाउंड सेनापति बापतमार्ग लोअर पारेल मुम्बई-400013
175. 058402
01/10/2004 श्रीजासूआदित्या एसीए फ्लैट नं. 502 बिल्डिंगनं. 3 (टॉवर) आरएनए मिलेनियम कॉम्पलैक्स एमजीरोड नियर धनुकरवाडी कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
176. 058976
01/10/2004 श्री पसारी मुकेश एसीए शमेल कॉम्पलैक्स विंग ए-एफ-7 ईब्राहिम कम्पाउंड रोड भयंदरवैस्ट थाने-421202
177. 059821
01/10/2004 श्री लखोटियाविनय एसीए गुरूसमरिद्धी हाईट्स फ्लैट नं. 603 पाल्म बीचरोड, सेनपद नवी मुम्बई-400703
22/12/2003 श्री सुराना प्रकाश मल एफसीए सी-2421 , कोहीनूर टैक्सटाईल कार्किट रिंगरोड सूरत-395003
182. 073542
22/12/2003 श्रीदिनेश सिंह एसीए 603, मार्स गौरव गैलेक्सी, फेज II मीरा रोड (ईस्ट) मीरारोड-401107
183. 074573
01/10/2004
श्रीअरोड़ा विमल एफसीए ईमामीलि. एमींगाँव गुवाहाटी 0
184. 074744
01/10/2004
श्री केदिया प्रमोद एसीए 505, चेतना, जे पी रोड वरसोवा मुम्बई-400053
075006
185.
01/10/2004
श्री राजेश कुमार अग्रवाल एफसए 305-बी, के. टी. मेलोडी बिल्डिंग के. टी. विहार, ओम नगर वसई (वैस्ट) डिस्ट. थानें वसई-401202 10940
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
रिस्टोर ता.
क्र. सं. एम . आर. एन. सदस्य का नाम व पता
186. 075358
01/10/2004 मिस कीर्ति केदिया एसीए 505, चेतनाजे पी रोड वरसोवा मुम्बई-400053
187. 076233
01/10/2004 श्रीविश्वनाथन एन एस एसीए एसपीसी1/13 गोदरेज हिल साईड कालोनी एलबीएसमाग विखरोली (वैस्ट) मुम्बई-400079
188. 076511
01/10/2004 श्रीदीपक पुरी एफसीए 601सामेतशिखर माकनजी पार्क अाजन पतिया सूरत-395003
01/10/2004 189. 077725 श्री शाह हिमांशु कुमार एसीए 104 अंकुर बिल्डिंग नियर मेरी हाई स्कूल एल एमरोड बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400103
01/10/2004 190. 079790 श्रीमहेश्वरी अक्षय एसीए 959फ्लोर, मूवी टॉवर ऑफलिंक रोड यमुना नगर स्लोखंडवाला अंधेरी (वैस्ट) म्बई-0
[ भाग III-- खण्ड 4 एम . आर. एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
193. 088498
01/10/2004 श्रीप्रसन्ना श्रीधरण मेनन एसीए बी-5 उदयभानु, मेन रोड सैंटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
194. 088932
01/10/2004 श्री वर्मा विनोद कुमार एसीए बी-401, गोविंदटॉवर एम. जी. कॉम्पलैक्स सैक्टर -14, वाशी नवीमुम्बई, मुम्बई-0
089273
01/10/2004 195.
श्रीनीरज खन्ना एफसीए नीरज खन्ना एन्ड कं. 5/501 एस्टर अपार्टमेंट्स न्हादा कॉम्पलैक्सन्यूलिंक रोड अंधेरी वैस्ट मुम्बई-400053
01/10/2004 091849
196.
श्री भंडारी गौतम एफसीए केयर ऑफ एबीएन एम्रो बैंक एन वी साखर भवन 4फ्लोर,, नरिमन पाएंट मुम्बई-400021
22/12/2003 100030
197.
श्री शाह राकेश चन्द्रकांत एसीए ए/403 राजेश टॉवर साई बाबा नगर बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
22/12/2003 198. 100102 श्रीजगत मनहर पारेख एसीए 350 पार्क एवेन्यू 10 फ्लोर न्यूयार्क 10022, यू एस ए
01/10/2004
084952
191.
श्रीबहुगुना विनायक एसीए केयर ऑफ स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक 90, एम. जी. रोडफोर्ट मुम्बई-4000001
087260
01/10/2004 192.
श्री बत्राराजीव एसीए फ्लैट # 11 , रोजी हाऊसिंग सोसाएटी कॉर्नर ऑफ सैन्ट्रल एन्ड नॉर्थ एवेन्यू सैंटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
01/10/2004 199. 100209 श्री समतानी राजीव नारायण एसीए एक्सेल एकाउंटिंग एन्ड बुक कीपिंग पीओ बाक्स नं. 28692 दुबई ० , यूएई
100242
200 .
01/10/2004
श्रीगुप्ता रवि श्याम नारायण एसीए 404, सी क्रेस्ट नं. 1 सेवन बंगलोज़ अंधेरी (वैस्ट) , मुम्बई-400062 'भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड4]
रिस्टोर ता.
एम. आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
201. 100406
01/10/2004 मिस शेरमिन नेट्टी कोसिस अलमेडा एसीए
ए-504, मिर्चवुडबिल्डिंग अपो. गैलेरिया शॉपिंग मॉल हीरानंदानी गार्डन कॉम्पलैक्स पोवाई, मुम्बई-400076
202. 100418
01/10/2004 श्रीकामत अनिल श्रीनिवास एसीए 706बिल्डिंग नं. 2 धीरज अनक्लेव, बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई-400066
100439
203 .
01/10/2004 श्रीगांगुली अरूप बिष्नु एसीए 404ओम पलाज़ा, प्लॉट नं. 96 सैक्टर 2, कोपरखराने नवी मुम्बई-400709
204. 100510
01/10/2004 श्रीदिलीप कुमार सोनी एसीए 40चन्द्र गुप्तास्टेट ऑफन्यूलिंक रोड अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400053
01/10/2004 205. 100581 श्री महेश्वरी मनोज आई एसीए रो हाऊस नं. 1 लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट जेसल पार्क, भयंदर ( ईस्ट) भयंदर-0
22/12/2003 100634
206.
श्रीमती माया संजय सखारकर एसीए 2मिनरवा विला, 40 पीतांबर लेन, महिम (बैस्ट) मुम्बई-400016
207. 100711
22/12/2003 श्री नरेन्द्र सुधाकर बारवे एफसीए बी/4इंद्रावादन को ओप. हा. सो पदमाबाई ठक्कर रोड महिम, मुम्बई-400016
100866
208 .
10941 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं .
रिस्टोर ता.
22/12/2003 209. 100965 मिस जावेरी जेसल रमेश एसीए एक्येरियस को ओप. हा. सो. 82/बी सरस्वति रोड 'साकेत' सैंटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
210. 101031
22/12/2003 मिस बेट्टीनाइटिंगेल डीसूज़ा एसीए बीएएसएफ इंडिया लि. महेन्द्राटॉवर्स, वरली, मुम्बई-400018
01/10/2004 101179
211.
श्री मेहता हितेश प्रवीणभाई एसीए फ्लैट नं. 104, प्लॉट नं. 25 नालंदाको-ओप.सो. सैक्टर-15, वाशी नवीमुम्बई-400703
212. 101279
22/12/2003 मिस हिमानी अतुल कपाडिया एसीए लक्ष्मीनिवास 37नैपीयन सीरोड मुम्बई-400036
01/10/2004 101363
213 .
श्रीनारायणन गणपति एसीए 3/16, तिलकवाडी, 4क्रॉसरोड चैम्बूर, मुम्बई-400071
01/10/2004 214. 101577 श्रीघोष जॉएदीप जयंता एसीए डी/ 8 नटराज सोसाएटी नौपदा, थाने-400602
22/12/2003 215. 101784 श्रीमती मीता काबरा एसीए 101 थ्वीन टॉवर 'बी' डीपीरोड, औंध पूने-411007
01/10/2004 216. 101797
01/10/2004
मिस पटवर्धन अनीता अरविंद एसीए 95साठे बिल्डिंग हिंदु कालोनी 3 लेन दादर (ईस्ट) मुम्बई-400014
श्री टडवालकर शशि पुरूषोत्तम एसीए 3. वेदावति अपार्टमेंट्स 33-ए, शिवाजीनगर नियर भावकर ध्रुवन पूने-411005 10942
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं. एम. आर . एन . सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
217. 101957
01/10/2004 मिस अईयंगर पल्लवी भारद्वाज एसीए 180/8 शिवगीत, गरोदिया नगर घाटकोपर (ईस्ट) मुम्बई-400077
218. 101971
22/12/2003 श्रीपायला अनिल सुब्बा रॉव एसीए 5-6प्लीजैन्ट होम्स नियर होटल आशनी ताराभाई पार्क कोल्हापुर-416003
219. 102043
22/12/2003 श्रीमती विद्या प्रशांत पाय एसीए 39, छाडवा अपार्टमेंट्स अपो. डायमंड गार्डन चैम्बूर, मुम्बई-400071
220. 102160
22/12/2003 श्रीअजमेरा जास्मिन प्रवीणचन्द्र एसीए 20 निवांत, 45 ए बजाज रोड विले पारले (वैस्ट) मुम्बई-400056
221. 102177
01/10/2004 श्री तन्ना अमित किशोरचन्द्र एसीए 729,प्रागराजगुलली 1 फ्लोर, एम जे मार्किट मुम्बई-400002
222. 102280
01/10/2004.
श्री वकील बकुल अमृतलाल एसीए 16.चंपानेरसोसाएटी उसमानपुरा, आश्रम रोड अहमदाबाद-380013
223. 102344
01/10/2004 श्रीशाह मेहुल अनंतरॉय एसीए 103, राजनिकेतन, बापूवाशी रोड विलेपारले-वैस्ट मुम्बई-400056
224. 102423
01/10/2004 श्रीनायक संजय एसीए 302, हेलीना सैन्ट्रल एवेन्यू सैटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
[ भाग III-खण्ड 4 एम.आर. एन . सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
225. 102581
01/10/2004 मिसनिरूपम दास एसीए ए1 /704, माधवी को-ओप. हा . सो. सैक्टर-19ए नेरूल(ईस्ट) नवी मुम्बई-400706
226. 102712
01/10/2004 श्रीमेहता प्रशांत कीर्तिकुमार एसीए 301, अरिहंत अपार्टमेंट मंचुभाईरोड मालद (ईस्ट) , मुम्बई-400097
227. 102749
01/10/2004 श्रीमेहताजिगनेश हरेन्द्रभाई एसीए ए703 राज रेजीडेन्सीप् महावीर नगर कांडीवली वैस्ट मुम्बई-400067
228. 102909
01/10/2004 श्रीमालू अमित एसीए 5851ग्लीनीगल्स डा. सैन्जोस , कैलीफोर्निया 95138 यूएसए
229 . 103133
01/10/2004 श्रीशाह अमित हेमेन्द्र एसीए 77/19 मैराईन ड्राईव एफ रोड पतनजैन मंडलबिल्डिंग नं. 2 3 फ्लोर, मुम्बई -400020
01/10/2004
230. 103467 मिस गीता शशि मेहरा एफसीए 4बी/7047 फ्लोर ग्रीन मीडोज, लोखंडवाला कॉम्पलैक्स अकृलि रोड कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई-400101
231. 103468
22/12/2003 मिस कमला सुंदरम एसीए 34पुनरवसु तरंगन II समता नगर, अपो . जेकेग्राम थाने (वैस्ट), थाने-400606
232. 103492
22/12/2003 मिसचित्रा पुष्कर सोमन एसीए डी-718 पूर्वा पार्क एमएसओ कालोनी कॉक्सटाऊन मंगलौर-560005 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
233 . 103529
22/12/2003 श्रीविमल कुमार साबू एसीए
फ्लैट नं. 606 बिल्डिंग नं. उए धीरज अनक्लेव अपो. भोर इंडस्ट्रीज डबल्यू ई हाईवे बोरीवली(ईस्ट) मुम्बई-400069
01/10/2004 234. 103576 श्री शर्मा गोपाल भोजराज एसीए 608 देवादिग को ओप. हा. सो. लि. सी-विंग, बिल्डिंग नं. । ओम नगर सहर पाईपलाईनरोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400099
22/12/2003 235. 103771 मिस कपाडिया हीना अतुल एसीए
लक्ष्मीनिवास,
37नैपीयनसीरोक
मुम्बई-400036
22/12/2003 103787
236.
महावीर नगर
श्रीशाह जिगनेश विनोदमाई एसीए ई-702वसंतसाधना दहानुकर वादी कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
01/10/2004 237. 104025
लोखंडवाला टाऊनशिप अकृलि रोड
श्री गुप्ता राजेश महेश एसीए 1201 , राज टॉवर्स कांडीवली (ईस्ट) मुमबई-400101
104254
238.
01/10/2004 श्रीमती ममता कश्यप गनात्रा एसीए बी/3 उषाकिरन अपार्ट्स वेराक्ल-362266
01/10/2004 104314
239 .
श्री बी. शिवारमन एसीए
बेनेटकोमैन कं. लि.
टाईम्सऑफ इंडिया बिल्डिंग
टाईम्स एंटरेटेनमेंट एकाउंट्स
डा. डी एन रोड, मुम्बई-400001
10943 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
क्र. सं.
01/10/2004 240. 104382 श्रीजोषी मनीष विजय एसीए
प्लॉट नं. 56 हंसा ब्लॉक नं. 301 कान्साई सैक्शन अंबरनाथ-421501
01/10/2004 241. 104517 मिस रश्मि के अग्रवाल एफसीए जी-1 स्वास्तिकअपार्देस आर एन पी पार्क भयंदर ( ईस्ट) डिस्ट. थाने, भयंदर-401105
01/10/2004 104638
242.
मिस वैशाली रमाकांत मालवंकर एसीए ट्रेड वर्ल्ड, 4 फ्लोर कमला मिल्स कम्पाउंड एस बीमार्ग लोअर पारेल मुम्बई-400013
01/10/2004 243. 104717 श्री अनिल तिलकराज सोनेजा एसीए
5/80, घरमप्रताप गरोदिया नगर घाटकोपर ईस्ट मुम्बई-400077
22/12/2003 244. 105015 श्रीमती जागृति नायन शाह एसीए
561/12 ओल्ड अगाखान बिल्डिंग डा. ईमोसेसरोड जेकबसर्कल, मुम्बई-400011
105135
01/10/2004 245.
श्रीमती सुनीला यतीन्द्रा जोवी एसीए
शिवाजी चौक,
ए 15 विले पारले संजीवनी चैम्बर्स अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400093
22/12/2003
मिस नाड्या असगारली
246. 105172
जस्सानी एफसीए
86- एम यूके मार्ग
मुम्बई-400009 10944
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं. एम. आर . एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
247. 105262
01/10/2004 मिस माया रामचन्द्रन एसीए ए-103/104, ईसी-34 साई दारबार, एवरशाईन सिटी डिस्ट. थाने वसई-401208
248. 105299
01/10/2004 मिस शैला रजनीकांत दारूदाला एसीए 11 ,मासकटि प्लॉट्स -1 अपो. पारले पाएंट अथवा लाईनस, सूरत-395007
249. 105495
22/12/2003 मिसलीना प्रेमनाथ अरोड़ा एसीए 32पूनम अपार्ट्स ऑफलिकिंग रोड नियर आर्या समाज मंदिर सैटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
250. 105566
22/12/2003
[भाग III-खण्ड 4 सदस्य का नाम व पता
एम. आर. एन.
रिस्टोर ता.
क्र. सं.
255. 105754
22/12/2003 श्रीपॉल माईकल अलवेयर्स एसीए ए-29, गोयल शिंडपार्क भाऊ पाटिल रोड बोपोदी, पूने -411020
01/10/2004 256. 105758 श्री महेश आर मुखी एसीए पी ओ बाक्स 62538 दुबई 0 , यूएई
257 . 105894
01/10/2004 श्रीमती दमनजीत कौर तरविंदर सिंह ओबरॉय एसीए 116, स्ट्रीट पैट्रिक्सटाऊन पूने-411013
105916
22/12/2003 258 .
श्रीसिद्धांत अरूनेन्द्रसिंह ए-402 सनग्रेसबिल्डिंग रहेजाविहार पोवाई, अंधेरी (ईस्ट) कोठारी एसीए मुम्बई-400072
259. 105935
मिस मीरा हर्षद वास्त्र एसीए 5 उदय दर्शन, 103 नेरू रोड सैटाक्रूज ( ईस्ट) मुम्बई-400055
251. 105585
01/10/2004 श्रीनिरंजन बालमुकुंद गोविंदेकर एसीए 502/503 प्रार्थना टीपीएस III क्ज़ीरानाका नियर ऑन बोसको स्कूल बोरीवली (वैस्ट), मुम्बई-400092
252 . 105596
01/10/2004 श्री बालदावा ओम प्रकाश एसीए बंगूर नगर गोरेगाँव (वैस्ट) मुम्बई-400090
105680
253.
22/12/2003 मिस सीमा शंकरन नामबूदिरी एसीए बी-84, मटक-स्मृति सोसाफ्टी बिहाइंड उत्कर्षविद्यालय क्दोदरा-390015
254. 105751
01/10/2004 श्री दलेला राहुल एसीए 191 मेकर टॉवर ई कुफेपरेड मुम्बई-400005
01/10/2004 श्री मोहम्मद याह्याभाई वॉग एसीए 203 ग्रीन पार्क चैम्बर्स चर्चरोड, मारोल अंधेरी- ईस्ट, मुम्बई-400059.
260. 105988
01/10/2004 श्री अमितगोयल एफसीए केयर ऑफ जी पी जी एन्ड एसोसिएट्स बी-5 आदित्या अपार्टमेंट ओल्ड नगरदास रोड अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400069
01/10/2004 261. 105994 श्रीविजयकुमार बालसुब्रमण्यम एसीए एफ४ शाति भुवन सरोजिनी नायडूरोड मुलुन्द(वैस्ट) मुम्बई-400080
22/12/2003 262. 106027 मिस हेतवी एस शाह एसीए ए/ 14कन्या कुमारी 1 फ्लोर, सर एम वी रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400069 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं.
सदस्य का नाम व पता
एम.आर.एन.
रिस्टोरता.
263. 106153
22/12/2003 श्री कुलदीप अरविंद अकेरकर एसीए 3/83 अराधना टी पी एस 6 1 फ्लोर, सबवे रोड नं. 1 सैटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
264. 106356
01/10/2004 श्री अतुल शांतिलाल त्रिवेदी एसीए ए/601 राज सुंदरम I शिव वल्लभ रोड अशोकवैन, दहीसार (ईस्ट) मुम्बई-400068
265. 106357
22/12/2003 श्रीशर्माकौशल कुमार एसीए 605-ए मानसरोवर बिल्डिंग नियर चिंचोली क्रॉसिंग मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
266. 106471
01/10/2004 श्रीशैलेष विश्वनाथ हलदांकर एसीए 3ए/603देवरत्ना नगर स्वदेशी मिल कम्पाउंड रोड चुनाभट्टी मुम्बई-400022
267. 106540
22/12/2003 श्रीमती वीना गादिया एसीए 304एवन गैलेक्सी दसापदा रोड बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई-400066
268. 106699
01/10/2004 मिस नीता भेरूशंकर दवे एसीए केयर ऑफकौशिक भट्ट ए/301 वसंत भागीरथी मथुरादास एक्स. रोड कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
269. 106715
22/12/2003 बदल मिस सुफला वासु शेट्टी एसीए 80/26 महेश्वर को ओप. हा. सो. आर एकिदवी रोड मुम्बई-400031
4-339 G1/2006
10945 क्र. सं . एम.आर. एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोरता.
270. 106734
01/10/2004 मिस नीरू एन भुटडा एसीए जी/9 रमनस्मृति सिक्कानगर, वी. पी. रोड मुम्बई-400004
271. 106738
01/10/2004 श्री रितेश सॅयादिओ कनोडिया एसीए 301लिंक एवेन्यू लिंकरोड मालद (वैस्ट) मुम्बई-400096
272. 106760
22/12/2003 श्री मनीष कुमार हसमुखलाल शाह एसीए 701 -ए रंजीता अपार्टमेंट डीएन महात्रेरोड नियरोज वुड अपार्टमेंट एकसार , बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
273. 106795
22/12/2003 श्री दीपक दिदवानिया एसीए 337प, कालबादेवीरोड बादमवाडी 11फ्लोर मुम्बई-400002
274. 106929
01/10/2004 श्रीमती सुधा एस शाह एसीए गुरूकुल इंडियाकॉमलि. बिहाइंड एमसी दोदनाल्ड्स गोखले रोड थाने-वैस्ट, थाने-400602
275. 106998
01/10/2004
श्री रामभद्रा पटनायक एफसीए एं-302वेदा चैम्बर्स लि.. होलीक्रॉस रोड आईसी कालोनी, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400103
276. 107073
01/10/2004
श्री राजेन्द्र कुमार जैन एसीए 9/एमातीभाईभिखाभाई कालोनी नारनपुरा, अहमदाबाद-380014
277. 107205
22/12/2003 मिस मधुरा मुरलीधर माटे एसीए 8/16रत्नाकर कारवे रोड, पूने-41,1004 10946
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
278. 107280
01/10/2004 श्री शिवकुमार वैद्यनाथन अईयर एसीए 84 ज्योति कलश सोसाएटी जोधपुर टेकरा सैटेलाईट रोड अहमदाबाद-380015
279. 107290
01/10/2004 श्रीदीपन प्रमोदरे रावल एफसए डीपी रावल एन्ड कं. सी/4झानवीफ्लैट्स मीराम्बिकारोड नारनपुरा, अहमदाबाद-380013
280. 107428
22/12/2003 श्री मिलिन्द यशवंत फाटक एसीए फ्लैट नं. 1 , मेरी गोल्ड चैम्बर्स नियर श्रीमन बस स्टॉप कारवेनगर पूने-411052
281 . 107588
01/10/2004
[भाग III-खण्ड 4 क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
285. 107825
01/10/2004 मिस मेघना भारत बोरा एसीए सी-23 , सचिनटॉवर्स, 100फीट रोड नियर श्यामल रो हाऊसिस सैटेलाईट, अहमदाबाद-380015
01/10/2004 286. 107906 श्री आनंदगोपाल श्रॉफ एसीए बी 51/52 संजनाबिल्डिंग ऑफबिरदा पदरोड अपो. देवनगर कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
01/10/2004 287. 107909 मिस निकिता नरसिंहा रॉय एसीए सी 502पांडुरंगसो. जैन मंदिर रोड जेबी नगर अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400059
288. 107978
श्री संजीव अमरनाथ भसीन एफसीए फ्लैट नं. 603 , बिल्डिंग नं. 3 -सी विसफरिंग पाल्मस लोखंडवाला कॉम्पलैक्स कांडीवली-ईस्ट मुम्बई-400101
282. 107615
01/10/2004 श्रीयोगेश उमाकांत धरमाधिकारी एसीए जी402पिनाक टॉवर एस नं. 7/3 +4, काठरूड मिलीटरी स्कूल शिवाजी नगर पूने-411038
107755
283 .
01/10/2004 मिस वनीता एस बजाज एसीए डी1/41 , खीरा नगर, एस. वी. रोड सेंटाक्रूज (वैस्ट) मुम्बई-400054
284. 107779
22/12/2003 श्री श्याम जयराम रॉय एसीए साई दृष्टि ईसी- 27 ए/4 साईमिलन चैम्बर्स लि.. एवरशाईनसिटी वसईरोड (ईस्ट) डिस्ट. थाने, वसई-401205
01/10/2004
श्रीनितिन नलिनकांत गठानी एसीए 76/115 हर्दसमेनपरेड वैम्बले डबल्यूए 6014 आस्ट्रेलिया
289. 108025
01/10/2004
श्रीदीपक एन बुधवानी एसीए बी803 रि.ी विनायक टॉवर नियर किरनपार्क रेलवे क्रासिंग नारायणपुरा, अहमदाबाद ०
108057
290.
01/10/2004
श्रीविष्णु प्रसाद गोपीनाथ बालू एसीए 8 , प्रांजलि, । फ्लोर गोशाला रोड, मुलुन्द(वैस्ट) मुम्बई-400080
01/10/2004 108066
291.
2, कृष्णाकमल अपार्ट मधुविजय कालोनी
श्री अभिजीत कांतिलाल कटकर एसीए कॉलेज रोड नासिक-422005 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
क्र . सं . एम . आर. एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोरता.
292. 108107
01/10/2004 श्री समीर सुभाष गोयल एसीए जी-12/7 जलपदमा बंगूर नगर, गोरेगाँव (वैस्ट) मुम्बई-400090
293. 108248
22/12/2003 श्री तुषार दिनेश शाह एसीए 3/15 महावीर किरन चैम्बर्स वक्कभ बॉग एवस. गरोदिया नगर घाटकोपर (ईस्ट) मुम्बई-400077
294. 108250
01/10/2004 श्री राजशेखर गोपाल नायक एसीए 3 वसंत अपार्ट्स 129, डा. जाज़रसरोड थाने-400602
295. 108250
22/12/2003 श्री राजशेखर गोपाल नायक एसीए 3 वसंत अपार्ट्स 129, डा. जाज़रस रोड थाने-400602
296. 108290
01/10/2004 श्री दागा अरविंद एसीए सी/211 नैशनल पार्कव्यू रहेजास्टेट कुलुपवादीरोड बोरीवली (ईस्ट) मुम्बई-400066
297. 108395
01/10/2004 मिसजैन सुनीता एसीए 44-बी, महावीर दर्शन पीरामलमिललेन लोअर पारेल, मुम्बई -400013
298. 108410
22/12/2003 श्री अमितकुमार किरन किकानी एसीए 12/13शिवम, मयूर पार्क 2 अपो. रामेश्वरटैम्पल हरी ओमनगर वदोदरा-390021
108458
299.
01/10/2004 श्रीरोहित प्रवीणचन्द्रा बालू एसीए जी/10निमेश कुंज मंडेश्वररोड बोरीवली(वैस्ट) मुम्बई-400092
10947 क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
300. 108485
22/12/2003 श्री संदीप सिंह घुरा एसीए 105/बी, मंजु महल 35पाली हिल रोड बांद्रा (वैस्ट) मुम्बई-400050
301. 108582
01/10/2004 श्री संतोष कन्हैयालाल व्यास एसीए बी-18, फ्रेन्डॅसपार्क सेनापति बापत रोड चतुरसिंगी पूने-411016
302. 108705
01/10/2004 मिस अनाषा सूर्याकांत गजारे एसीए ई-5, सागर अपार्ट्स श्रीमनचौक कारवेनगर, पूने -411052
303. 108744
01/10/2004 श्री महेश विठ्ठल खेमकर एसीए 84-672मंदिरमार्ग प्रतीक्षा नगर, सिथन मुम्बई-400022
304. 108821
01/10/2004 श्री आशीष गिरधारीलाल सेकसरिया एसीए सी।। ओमशिवमबिल्डिंग उत्तानरोड,डिस्ट. थाने भयंदर-401101
305. 108839
01/10/2004 श्री जयवंत मिलिन्द मसुरेकर एसीए एल/5 मधु वसंतसो. 47, सुभाष रोड विलेपारले मुम्बई-400057
306. 108855
01/10/2004
श्रीरोहण सुधाकर हेज एसीए. 9/ए, बेल एयर अपार्ट्स यूनियन पार्क, बांद्रा (वैस्ट) मुम्बई-400052
307. 108865
01/10/2004 श्रीविकाससोमप्रकाश मुरारका एसीए केयरऑफ प्रदीप गुप्ता बी4/701 , साकेत कॉम्पलैक्स थाने (वैस्ट), थाने-400601 10948
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
308. 108922
22/12/2003 श्रीमती प्रिया महेश्वरी एसीए एफ 101 आंगन नियर ठाकुर कॉम्पलैक्स कांडीवली ( ईस्ट) मुम्बई-400101
309. 108961
01/10/2004 श्री विजय याकोब पंडित एसीए 503 बीविंग , मधुसूदन टॉवर मोहन रोड, शाहद (वैस्ट) कल्याण-421103
108981
310 .
01/10/2004 श्री सुकेन हसमुखलाल मेहता एसीए 303, अजमाज अपार्टमेंट्स 94-सी ए. के . मार्ग मुम्बई -400036
317. 109070
01/10/2004 श्री केतन सुभाष साहनी एसीए 6/207, योगानंद सोसाएटी वज़ीरा नाका, एल टी रोड बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400091
M09081
01/10/2004 श्री दयारकरन श्रीधर एसीए 3/180, शिवगीत गरोदिया नगर घाटकोपर ईस्ट मुम्बई-400077
109324
313.
22/12/2003 श्री महेश परमेश्वरन एसीए बी/ 13सुदर्शनाचैम्बर्स प्लॉट नं. 38, सैक्टर 17 वाशी, नवी मुम्बई 0
314. 109358
22/12/2003 श्री तरूण वीरेन्द्र शाह एसीए 4जयहिंद सोसाएटी एन एस रोड नं. 12ए जेबी पी डीस्कीम विलेपारले (वैस्ट) मुम्बई-400056
109440
315.
01/10/2004 श्री दीपक पवन गोयंका एसीए 2/ए/ 19, प्रेम नगर एसवीपीरोड बोरीवली (वैस्ट) , मुम्बई-400092
[भाग III- खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
316. 109566
01/10/:2004 श्रीविमलेश महेश्वरी एसीए बी-30/304, सैक्टर- प ० शातिनगर मीरा रोड-401107
317 . 109582
01/10/2004 मिस प्रतिमा वेनकप्पा किन्नी एसीए 601/ई, पाई हाऊस 2फ्लोर अंबेडकर रोड मतंगा, मुम्बई-400019
109620
318.
22/12/2003 श्रीमती रेवा संजय दिक्षित एसीए डी2114श्वेतासोज़ पूनेसिंघादरोड पूने-411030
109621
01/10/2004 319.
श्री सचिन प्रवीण पटेल एसीए 10साधनाविला दौलत नगर रोड नं. 3 बोरीवली ( ईस्ट) मुम्बई -400066
109631
320.
01/10/2004
श्रीकिशोर शांतिलाल ओज़ा एसीए रूम नं. 5/6 एल के देसाई चॉल एसएन दूबे रोड रावा पदा दहीसार (ईस्ट) मुम्बई-400068
01/10/2004 109712
321 .
श्रीनीलकंटन बाबूराज कृष्णन. एसीए 4ए/ 34, परीरा नगर सी एच सो. खोपत, थाने (वैस्ट) थाने-400601
01/10/2004 322. 109747 श्री प्रवीण कुमार कुमाट एसीए मधुसूदनसिरेमिक्स 9जीआईडीसी इंडस्ट्रिीयल स्टेट, कादी मेहसाना-382715
109782
22/12/2003 323.
श्री आलोक श्रीकिशन मुंद्रा एसीए केयर ऑफ ओम प्रकाश चितलगिया सैक्टर 3एम बिल्डिंग नं. ए/39 फ्लैट नं. 104, शातिनगर मीरारोड 0 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
भाग III-खण्ड4]
रिस्टोर ता.
एम.आर. एन. सदस्य का नाम व. पता
क्र. सं.
324. 109784
01/10/2004 श्री शांति लाल गग्गार एसीए बिल्डिंग नं. 37, फ्लैट नं. 503 शति प्लांज़ा, अपो . जांगीर अपार्ट. शातिपार्क मीरा रोड(ईस्ट) मीरा रोड-401107
325. 109819
01/10/2004 श्रीनीरव बिपिन गांधी एसीए ए/ 201 पारेश अपार्ट मनदपेश्वररोड बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400092
109860
326.
01/10/2004 श्री साकेतजैन एसीए 201 , द्वारका आशीष 6/8,मामबुलवादी कालबादेवीरोड मुम्बई-400002
109891
327 .
01/10/2004 श्रीसचिन कोचर एसीए ए-1 । मॉडल टाऊन सोसाएटी गुलमोहर क्रॉस रोड 7 मुम्बई-400049
328. 110162
01/10/2004 श्री गणेश प्रतापराव फांसे एसीए 9/101, इंदिरानगर अपो. ए ई सी, अमराई वाडीरोड अहमदाबाद-380026
110246
329.
01/10/2004 श्रीमती अनुजा प्रताप मालनी एसीए अभितनु 277 , त्रिकोनी पाकर्क धरमपीठ नागपुर-10
110257
22/12/2003 330.
श्रीविनय सतीष कुमार मोदी एसीए 5/17, मालद अपार्टमेंट्स 377 आनंद रोड, मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
110267
22/12/2003 331 .
श्रीहिमांशु महेश्वरी एसीए एफ/101 आंगन, नियर ठाकुर कॉलेज समता नगर, कांडीवली ( ईस्ट) मुम्बई-400101
10949 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
332. 110283
01/10/2004 मिस शिल्पा पांडुरंग शेट्ये एसीए 23/25 पुरूषोत्तम कांजी चॉल, जाओबा वादी ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002
333. 110348
01/10/2004 रमेश वैंकटेश्वरन अईसयर एसीए 18तीर्थ डुपलैक्स मंजालपुर जी आई डीसी रोडवदोदरा -390011
334. 110409
01/10/2004 श्री कैलाश चन्द्रा अगाल एसीए 306 बी विंग / ए 11 योगीप्रकाश योगी नगर , बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400091
335. 110465
01/10/2004
श्री केदार विद्याधर कुलकर्णी एसीए पीआईए -153,प्रिन्सटॉनस्टेट्स डीएलएफ फेज V, सैक्टर 53 गुड़गाँव, हरियाणा गुड़गाँव-122002
01/10/2004 336. 110685 श्रीविरेश गोविंदलाल चौहान एसीए 100तिरूपति सोसाएटी बिहाइंड दीनदयाल सोस्स्रएटी पालनपुर रोड रांदर, सूरत-395005
01/10/2004 110869
337 .
मिस सविताविश्वासनेने एसीए बी-403, बैद्यानाथ अपार्ट वज़ीरानाका बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-0
22/12/2003 338. 110883 श्रीकौस्तुभ सतीष छौबल एसीए प्रिसिल लिमिटिड 121/122 अंधेरी कुरला रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400093
01/10/2004 111195
339.
श्रीवेनुगोपाल कैमाल एसीए 7 जवाहर आबाद 9रोड, बांद्रा मुम्बई-400050 10950
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
क्र. सं.
सदस्य का नाम व पता
एम. आर.एन.
रिस्टोर ता.
340. 111242
01/10/2004 श्रीजगदीश कुमार जैसवाल एसीए एंजेल ब्रोकिंगलि. 610, एकमे प्लाज़ा एम. वी. रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400099
341. 111324
01/10/2004 श्री सचिन धर्मचंद कासलीवाल एसीए केयर ऑफ श्री सचिन ही कासलीवाल 20-21, निराला बाजार औरंगाबाद-431001
342. 111343
22/12/2003 श्री सचिन गजराज बाफना एसीए डी-701, मीरा अपाट्र्स अपो. गार्डन ग्रीन कोर्ट क्लब मीरा रोड ( ईस्ट) मुम्बई-401107
343. 111395
01/10/2004 मिस एमी भारतकुमार देसाई एसीए 5प्रियादर्शिनी सी एच एस-2 शिवाजी मार्ग एमजीरोड कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई-400067
344. 111433
22/12/2003 श्री आशीष कैलाश डालमिया एसीए कुमारपिनाकल ए2 504 ताडीवालरोड पूने-411001
345. 111607
22/12/2003 श्रीवैभव विष्णुदास टोटला एसीए आर-2/7 सुंदर नगर एस. वी. रोड, मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
346. 111626
01/10/2004 श्री सचिनविश्वनाथ सिंघानिया एसीए 202 पूर्णा कुटिर 22रानी सतिमार्ग मालद ( ईस्ट), मुम्बई-400097
347. 111643
01/10/2004 श्रीनिखिल डॉन वाज़ एसीए 301 , समीर अपार्टमेंट्स 180, पेरीरोड बांद्रा, मुम्बई-400050
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
348. 111786
01/10/2004 श्री अमोल प्रकाश भट्टाड एसीए 723 गुरूवर पीठ जानकी पूने-411042
349. 111851
01/10/2004 मिस देविका सुकुमार शेट्टी एसीए 303, अरारटटॉवर जय भवानी माता रोड ऑफसीसाररोड अंबोली, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400058
350. 111944
01/10/2004 श्री संजय महेन्द्र कुमार थाडेश्वर एसीए जयेश अपार्टमेंट नियर अमरदीप हॉस्पिटल राजेन्द्र भुवनरोड वेरावल, वेरावल-362265
351. 111999
01/10/2004 श्रीविनोद मनसुखलाल कपाडिया एसीए 2/225 रूस्तमपुरा मालेश्वरस्ट्रीट सूरत-395002
352. 112102
01/10/2004 श्री अमित श्याम शर्मा एसीए ए-401 एडेन-1 हीरानंदानी गार्डन्सपोवाई मुम्बई -400076
353. 112131
01/10/2004 श्रीपारेश सुरेश जैन एसीए ए-11 कृष्णा लीला बंगूर नगर, गोरेगाँव (वैस्ट) मुम्बई-400090
354. 112232
01/10/2004 श्री आशीत किशन देसाई एसीए सी/7, उमेश किरन बिल्डिंग 101, वीर भगत सहिरोड बजाज रोड, विले पारले (वैस्ट) मुम्बई-400056
355. 112261
01/10/2004 श्रीश्याम हरिगोविंद मुन्धाडा एसीए 4 दिवाकर, जेनिथ स्टॉफ कालोनी डिस्ट. थाने खोपोली-410202 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र . सं .
सदस्य का नाम व पता
एम.आर.एन.
रिस्टोर ता.
356. 112527
22/12/2003 श्री सुशील सज्जनलाल कटारिया एसीए अपो. अंकुशलॉज जयजिंदचौक यावतमल-445001
357. 112598
01/10/2004 श्री हर्षद गणेश काथरा एसीए 12 पंकज, सहाकर कालोनी ब्राह्मणसोसाएटी नौपद थाने (वैस्ट) थाने-400602
358. 112678
01/10/2004 श्री आनंद सुरेश गुप्ता एसीए सी-101 , अजीत नगर चैम्बर्स लि. जे बी नगर, अंधेरी ( ईस्ट) मुम्बई -400059
359. 112893
22/12/2003 श्री नवीन कुमार जैन एसीए केयर ऑफ विश्वनाथ जी सराफ 3/6 भगवति अपार्टमेंट चिंचोली फाटक, एस. बी. रोड मालद (वैस्ट), मुम्बई-400064
360. 112955
01/10/2004 श्री राज दीपक गोयल एसीए फ्लैट नं. ई103 प्लीजैन्ट पार्क को ओप. हा. सो. अपो. मूवी टाईम थिएटर स्लिंकरोड मालद (वैस्ट) मुम्बई-400064
361. 112981
01/10/2004 श्री अमित मधुसूदन मेहता एसीए जे/101-102 एकता भूमि गार्डन्स राजेन्द्र नगर दचापदरोड मोरीवल्ली (ईस्ट) मुम्बई-400066
362. 113002
01/10/2004 श्री भाथा प्रसाद मिश्रा एसीए ए401 गुलमोहर चैम्बर्स नियरसिवई हाई स्कूल भानदुप(ईस्ट) मुम्बई-400042
10951 सदस्य का नाम व पता
क्र. सं. एम.आर.एन.
फिटोर ता.
363. 113014
01/10/2004 श्रीनवीन सत्थानारायणन मालपानी एसीए 1/24परिजात हिंदु फैन्ड्ससोसाएटीरोड जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-400060
113125
01/10/2004 364.
श्री रवि जग्गानाथ शेट्टी एसीए 3गिदावरी बिल्ड 19रोड, खार वैस्ट मुम्बई-400052
365. 107740
01/10/2004 मिस शिल्पा घर्मेश व्यास एसीए अपो . सायाजी हाई स्कूल घडियालीपोल वदोदरा-390001
366. 113359
22/12/2003 श्रीयोगेश हरिभाऊ कुम्भारे एसीए राजगढ़ 'ए' फ्लैट नं . 16 एसबीआई कालोनी शिकशंक नगर पॉड रोड पूने-411038
367 . 113442
01/10/2004 श्री अनीष कमल किशोर एफ/64गैलेक्सी अपो. द ग्रांट भगवति होटल नियर समकीट बंगलोज जजिज बंगलो रोड बोदकदेव, अहमदाबाद-380054 बहेटी एसीए
368. 113587
01/10/2004, आर नं . 15 , 2 फ्लोर 38/42 बालाजी बिल्डिंग पोपट वाडी कालबादेवी रोड मुम्बई-400002 श्री प्रमोद पी दांगी एसीए
113662
369.
22/12/2003
श्री प्रशांत प्रेम जोशी एसीए पारस सो. बिल्डिंग ए-11 , फ्लैट001 सैक्टर 4 शातिनगरं मीरा रोड (ईस्ट) मुम्बई -401107 10952
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कातिक 27 , 1928 )
क्र. सं . एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
370. 113705
22/12/2003 श्री मनीष दौलतराम अस्वनी एसीए सी/55प्रेम नगर सोसाएटी कोपरीकालोनी थाने (ईस्ट) थाने-400603
371. 113749
01/10/2004 श्रीराजेश अमृतलाल शाह एसीए बी4/ 108औरासेनसोसाएटी 8 कोरेगाँव पार्क नियर ब्लूडायमंड होटल पूने-411001
372.
01/10/2004 श्री अमित अरविंद रतनपाल एसीए113786 बिरला सनलाईफ एएमसी लि. टर्नरभौरीसनबिल्डिंग 1फ्लोर, 16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400023
373. 113829
01/10/2004 श्री रजत राजेन्द्र वर्मा एसीए, केयर ऑफ श्रीविनीत शाह ट्रांसअफ्रीकाप्रा. लि. प्लॉट 1273/74 ओल्डलोबटसिस रोड इंडस्ट्रियल साईट्सगैबोरोन बोट्सवाना 380008
374. 113831
22/12/2003 मिस स्वाति सुहास पैन्डसे एसीए 999ए, रातरानी, फाटक बॉग, राजेन्द्र नगर नवी पीठ पूने-411030
375. 113879
01/10/2004 श्रीमनीष कुमार रविमोहन दूबे एसीए अध्क्षिजीत केलकर एन्डकं. श्रीनिवास केलकर बिल्डिंग बादकस स्कवेयर महल नागपुर-440013
113995
375.
22/12/2003 श्री पिंकेश अमृत नाहर एसीए बी-106, निरमाण कॉटेज वरसोवा -यारी रोड रतन नगर अंधेरी (वैस्ट), मुम्बई -0
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
377. 114108
01/10/: 2004 श्री आनंद रमणीकलाल थोरिया एसीए सुचित्रा फ्लैट नं. 13 तेजपाललेन 5 विलेपारले-पईस्ट मुम्बई -400057
01/10/2004 378. 114122 श्री आशीष गोयल एसीए केयर ऑफ बजाज एलाउंज जनरल इंश्यूरैस कं. लि. , जीई प्लाज़ा येरवाडा, पूने-411007
379. 114211
01/10/2004 श्री अमोल मनोहररॉव दागवाडे एसीए केयरऑफ एम आर पुरोहित ए27 कुमार प्रांगण नियर अलंकार पुलिस चौकी कारवे नगर, पूने-411052
01/10/2004 380. 114212 श्री अभिनय मोहन पुरोहित एसीए ए-27, कुमार प्रांगण नियर अलंकार पुलिस चौकी कारवे नगर , पूने-411052
01/10/2004 381. 114594 श्री देवांग देवीदास पटेल एसीए रूक्शमणी बंगलोज देव दया पार्क अपो. जे के पोस्ट थाने-400606
01/10/2004 382. 114597 श्री अमित चंदु दौलतानी एसीए ब्लॉक नं. 246, मेन रोड जरीपटका, नागपुर-440014
114800
01/10/2004 383 .
श्री निलेश हरि कुंटे एसीए 55/1 , कृश नगर बिल्डिंग डा. बीएरोड पारेल, मुम्बई-400012
01/10, 2004 114863
384.
श्रीविरेन्द्रकुमार नाथमल तपाडिया एसीए ए/2गोपाल नगर सोला नियर आनंद फ्लैट्स बापूनगर इंड. एरिया अहमदाबाद-380024 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पंता
रिस्टोरता.
385 114886
01/10/2004 श्रीनिरमांशु शाह एसीए 104अंकुर बिल्डिंग नियर मेरी हाई स्कूल एल एम रोड, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई-400103
386 114938
01/10/2004 श्री सत्येन सुरेश जैन एसीए 501/601 बीओम विकास टॉवर वाकेश्वर रोड मालाबार हिल मुम्बई-400006
387
114940
01/10/2004 श्री राकेश अजीत संकलेचा एसीए केयर ऑफ राकेश सनकलेचा एन्ड एसोसिएट्स 3 फ्लोरशॉप नं. 30 सान्यामारूति चौक रविवार पीठ पूने-411002
388 115063
01/10/2004 मिसरितु गोयल एसीए बी-5 आदित्या अपार्ट्स ओल्ड नगरदास रोड अंधेरी-इंस्ट मुम्बई-400069
389
115080
01/10/2004 मिस मीरा सुभाष रसिल्ला गोरी एसीए ई/6विश्राम धाम वीन्द्र नगर II एल. बी. एस. मार्ग मुलुन्द (वैस्ट), मुम्बई-400080
390 115112
01/10/2004 श्रीदिनेश कुमार प्रभु दयाल गुप्ता एसीए ई-1 समयपार्क नियर सूरमैया अपार्टमेंट सिटीलाईटरोड सूरत-395007
391 115214
01/10/2004
श्रीहिरेन इसमुखलाल कोठारी एसीए 10/82, उन्नत नगर पार्ट 1 अक्षय चैम्बर्स, एम जी रोड गोरेगाँव-वैस्ट मुम्बई-400062
5-339 GI /2006
10953 क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोर ता.
392. 115295
01/10/2004 श्रीसुनील कांतिलाल कंसारा एसीए शॉ ब्लॉसम सी एचएस ई/44फ्लोर अपो. एस टीडिपो डिस्ट. थाने नल्लासोपारा-401203
393. 115365
01/10/2004 श्रीकैलाश राधाकिशन मंदादा एसीए आर-19चैतन्यानगरी नियरविमल विहा कुंज वारगे, पूने -411029
394. 115450
01/10/2004 श्री प्रेम गोविंद मलकानी एसीए सुंदरपार्क ए 101 लिंकरोड अंधेरी (वैस्ट) मुमबई-400053
01/10/2004 395. 115701
श्री सत्यनारायणन के सुंदराराजन एसीए फ्लैट नं. 18 मानस बिल्डिंग सैक्टर -6, श्री नगर थाने-400604
396. 115971
01/10/2004 श्री महेन्द्र मोहन लाल मनधाना एसीए केयर ऑफ एन एल महेश्वरी फ्लैट नं. 11 दिव्याज्योति चैम्बर्स 7रोड, दौलत नगर बोरीवली (ईस्ट) , मुम्बई -400066
397 . 116031
01/10/2004
श्री आशीष कमलकिशोर राठी एसीए बी-702 गंगाधाम सोस्त्रएटी नियर मार्किटयार्ड गुलटेकडी, पूने-37
01/10/2004 398 . 116048 मिसशगुनबिजेन्द्र
एचएसबीसीसैन्टर
आलूवालिया एसीए 2फ्लोर पालिंनाका
बांद्रा, मुम्बई-400076 10954
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
सदस्य का नाम व पता
क्र. सं. एम.आर. एन.
रिस्टोर ता.
399. 116238
01/10/2004 श्री अंकित मोहनलाल शाह एसीए 102, निकिता अपार्ट 38, श्रीमाली सोसाएटी नवरंगपुरा अहमदाबाद -380009
116287
400.
01/10/2004 श्री संजीत एच एम एसीए बी/22अभंग अपार्ट. न्यूआयरेरोड डोम्बीवली (ईस्ट) डोम्बीवली-421201
401. 116327
01/10/2004 श्री कैज़ाद शापुर देबू एसीए सिटीकोरप. फाईनेंस इंडिया लि. लोगीटेकपार्क, 1 फ्लोर साकीनाब्या अंधेरी कुरला रोड मुम्बई-400072
116611
402.
01/10/2004 श्री हिरेन कुमार हेमेन्द्र शाह एसीए
बी-1 माधुरी सो . यातिवाडी, जेपीरोड नियर बाम्बे बाज़ार अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई-400058
403. 116821
01/10/2004 श्रीचिराग अशोक ध्यानी एसीए 1 भाग्यादीप अपार्टमेंट नियर गोषनदास पटेल हॉस्पिटल वस्वापुर, अहमदाबाद-380015
404. 203501
01/10/2004 श्री वेंकट लक्ष्मी श्रीधर आई एसीए फ्लैट नं. 104 आनंद हाऊस, फेज II ईएमईस्टेडियम रोड फतेहगंज वोदरा-390002
405. 204890
22/12/2003 श्रीकिदाम्बी सुरेश रंगाराजन एफसीए फ्लैट नं. ए-502 चैतन्याटॉवर्स को-ओपरेटिव हा. सो. प्रभादेवी, मुम्बई-0
[भाग III-खण्ड 4 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
205259
406.
01/10/2004 मिस एन मीरा एसीए 42, 4फ्लोर शिवांगन, वी पी रोड सैटाक्रुज (वैस्ट) मुम्बई-400054
22/12/2003 407. 205788 श्री अजीत कुमार भंडारी एसीए नं. 61 फ्लोर विशाल अपार्टमेंट वृंदावनसोसाएटी यूटीऑफ दादरा एन्ड नगर हवेली सिलवासा-396230
408. 206093
01/10/2004 मिसमिनी बी एसीए फ्लैट नं. 3923 बिल्डिंग नं. 113/बी मनोविश्वाहा. को-आपे. सो. तिलक नगर, चैम्बूर मुम्बई-400089
22/12/2003 409. 210206 श्री रघु रमन एम एसीए फ्लैट एफ, ग्राउंड फ्लोर विजय शांति अपार्टमैंट्स नं. 1 ईश्वरनकॉएलस्ट्रीट वैस्टमैम्बलम चेन्नई-600033
01/10/2004 410. 211069 श्री हरि पी एन एसीए शॉवॉलेस ब्रेवेरिज़ लि. जलाहल्ली कैम्परोड येश्वंतपुर बंगलौर 0
01/10/2004 212240
411 .
श्रीसोनी चंदी एसीए एनके एक्सप्रैस पीओ बाक्स 55393 दुबई, दुबई-0
01/10/2004 412. 400334 श्रीसिंघल पवन कुमार एसीए फ्लैट नं. 209 बिल्डिंगनं. 10सी संगीत कॉम्पलैक्स जेसलपार्क भयंदर (ईस्ट), थाने-401105 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
रिस्टोरता.
413. 401283
01/10/2004 श्रीजैन अरिहंत एसीए 17पैट्रोलियम हाऊस जमशेदजीटाटारोड चर्चगेट मुम्बई-400020
414. 401524
01/10/2004 श्रीजैन सुलभ एसीए 67ए, टोरोन्टोरोड हॉरफील्ड, ब्रीस्टॉल बीएस 7 क्जेएस यूके 0
415. 402129
01/10/2004 श्री तोषनीवाल रोहित एसीए बी-005, उमिया पार्क आशीष कॉमफ्लैकस सीएसरोड नं. 4 दहीसार (इस्ट) मुम्बई-400068
10955 एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
क्र. सं.
रिस्टोर ता.
416. 047756
01/10/2004
श्री भटखंडे अमर अविनाश एसीए मुम्बई-400057 केयरऑफ अशोक केटकर ब्लॉक नं. 498, बिल्डिंग नं. 3 जय विजय सोसाएटी सहर रोडससहर
417. 107021
22/12/2003
श्रीसंदीप कुमार श्रीनाथ चर्तुवेदी एसीप
सी-602 गोकुल रिजेन्सी -11एल ठाकुर हॉस्पिटललेन ठाकुर कॉम्पलैकस कांडीवली (ईस्ट) मुमबई-400101
डा. अशोक हल्दिया
सचिव 10956
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
(शहरी विकास मंत्रालय)
नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 2006
संख्या ए -12011/1/2005- स्था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: -
1. लघु शीर्ष और प्रारभ
1.1 इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोन्नति नियम , 2006 के नाम से पुकारा जाएगा । ये नियम बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों , जो चार काडर के हैं , जैसा कि 1.3 में दिया गया है, पर लागू होंगे ।
1.2 ये नियम उनके अनुमोदन की तारीख से लागू होंगे । सभी भर्तियां और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का चयन प्रत्येक पद के लिए निर्धारित भर्ती मापदण्डों के आधार पर किए जाएंगे ।
1.3 पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । पदों का निम्नलिखित काडरों के अधीन वर्गीकरण किया जाएगाः
तकनीकी काडर
i)
प्रशासन एवं वित्त काडर
ii)
सचिवालय काडर
iv) निम्न अधीनस्थ स्टाफ
(ग्रुप घ कर्मचारी)
2. चयन समिति
2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संख्या के-14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड ( प्रतिलिपि अनुबंध क पर संलग्न है) के अनुसार पदों का सृजन और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की शक्तियां कार्मिक ग्रुप के पास हैं ।
कार्मिक ग्रुप
1. सचिव , शहरी विकास मंत्रालय
अध्यक्ष
2.
सदस्य
सचिव (व्यय ) अथवा उनका प्रतिनिधि
सदस्य
3. हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव
सदस्य
4. राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव
सदस्य
5. उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव
6.
सदस्य*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव
संयोजक
7. सदस्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
1 10957 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
भाग III-खण्ड4]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की राजप्रत्रित अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव को कार्मिक ग्रुप के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है ।
क) ग्रुप को बोर्ड में पदों के सृजन करने की पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी ।
ख) उन पदों, जिनका का वेतनमान अधिकतम 15200/- रूपये (पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग ) से अधिक होगा के पदों के लिए नियुक्ति हेतु कार्मिको का चयन ग्रुप द्वारा किया जाएगा और ग्रुप द्वारा चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ( शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार) का अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् होगी ।
ग) उन पदों, जिनका वेतनमान का अधिकतम 15200/- रूपये के समतुल्य अथवा कम होगा का चयन और नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी ।
2.2 कार्मिक ग्रुप अथवा चयन समिति द्वारा , जैसा भी मामला हो , तैयार किए गए पैनल की वैधता अवधि एक वर्ष होगी
2.3 उन पदों जिनका वेतनमान का अधिकतम 15200/- रूपये ( पाचवां केन्द्रीय वेतन आयोग ) के समतुल्य अथवा कम होगा का चयन और नियुक्ति, सदस्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक चयन समिति की सहायता की जाएगी । इस समिति के अध्यक्ष सदस्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड होंगे और पदों की निर्भरता पर निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)/मुख्य क्षेत्रीय नियोजक एक सदस्य होंगे और विषय से सम्बधिंत बाहर से एक विशेषज्ञ , सदस्य सचिव द्वारा नामित किया जाएगा । चयन समिति आवश्यकता अनुसार समिति में किसी अन्य सदस्य को सह- योजित कर सकती है ।
3. विभागीय पदोन्नति समिति
जिन पदों के लिए सदस्य सचिव नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं उन मामलो में वे विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर सकेगें ।
4. लघु अवधि वाली रिक्तियों का भरा जाना
जब भी किसी नियमित पदधारी द्वारा 45 दिन अथवा इससे अधिक अवकाश पर जाने , अध्ययन अवकाश , एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आदि पर जाने की लंधु अवधि की रिक्ति को वरिष्ठतम कर्मचारी जो इन नियमों की अन्य शर्तों के अनुसार समय- समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार , वार्षिक गोपनीय अच्छी होने के साथ- साथ , तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके भरी जा सकती है । छुटी के लिए हुई इस पदोन्नति के संबंध नियमित नियुक्ति/ पदोन्नति हेतु कर्मचारी के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
5. साक्षात्कार
भर्ती नियमों के अधीन अभ्यर्थियों का चयन नियमों के अधीन लिखित परीक्षा/ कुशलता परीक्षा के कार्मिक ग्रुप अथवा चयन समिति जैसा भी मामला हो के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।
6. कठिनाईयों का निवारण
कार्मिक ग्रुप , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड समय - समय पर ऐसी सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश जारी करेगा जो इन नियमों के किसी उपबंध के परिचालन में कठिनाईयों के निवारण के लिए आवश्यक होगा । 10958
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
इन नियमों की व्यख्या के संबंध में किसी संदेह के मामले में , सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्मिक ग्रुप का निर्णय अन्तिम और बाध्य होगा ।
7. स्नातक/डिप्लोमा की मान्यता
केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय; संसद के अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानित विश्वविद्यालय के रूप वाले संस्थान; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य परिषदः अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा । 8. आयु संबंधी छूट
केन्द्रीय सरकार नियमों में यथा निर्धारित आयु संबंधी छूट सभी पदों के लिए लागू होगी । यदि विद्यमान आयु मानकों के अनुसार , उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होतें हैं , तो सचिव , शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार की अध्यक्षता वाले कार्मिक ग्रुप और सदस्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता वाली चयन समिति को क्रमशः वेतनमान के अधिकतम 15200/- रूपये से अधिक वेतन वाले और वेतनमान के अधिकतम 15200/- रूपये से कम के वेतन वाले पदों के अभ्यर्थियों की आयु में छूट प्रदान करने अधिकार होगा ।
9. तकनीकी काडर में विद्यमान स्वीकृत पदों का पुनः विनियतन
दस स्वीकृत तकनीकी पद हैं और इन्हें तीन भागों में पुनः विनियत किया गया है । शहरी और क्षेत्रीय योजना , परियोजना विकास , मूल्यांकन और प्रबंधन और डेंमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना प्रबन्धन/शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में, योजना टीम में 5 विशेषज्ञ होंगे अर्थात शहरी योजना , क्षेत्रीय योजना, आवास , पर्यावरण योजना और परिवहन योजना । परियोजना विकास के क्षेत्र में, मूल्यांकन और प्रबन्धन, तकनीकी टीम में 3 विशेषज्ञ होंगे अर्थात जल संसाधन प्रबन्धन , विद्युत इंजिनीयरिंग और जी आई एस ग्रामीण- शहरी योजना और मानव व्यवस्थापन पर यथा लागू । डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना प्रबंधन के क्षेत्र के संबंध में तकनीकी टीम में 2 विशेषज्ञ होंगे अर्थात् डेमोग्राफी में अनुभव रखने वाले अर्थशास्त्री और समाजिक आवास अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले समाजवदी । 10. नियुक्त करने वाले अधिकारी , अनुशासन अधिकारी और अपीलीय अधिकारी
उपर्युक्त नियम 2 में दर्शायी गई चयन प्रक्रिया के क्रम और अनुसरण में, बोर्ड के सभी कर्मचारीयों के लिए सदस्य सचिव , रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड नियुक्त करने वाले और अनुशासन अधिकारी होंगे । सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो कार्मिक ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं , अपीलीय अधिकारी होंगे ।
11. गोपनीय रिपोर्ट
बोर्ड में सभी पदों के लिए रिर्पोटिंग , समीक्षा और स्वीकृत करने वाले अधिकारी का विवरण अनुबंध-ख पर दिया गया है ।
12. पदोन्नति
विभागीय पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु कर्मचारी का मुख्य माप दण्ड सत्यनिष्ठा होगी । विभागी पदोन्नति के मामले में, जो विचाराधीन ज़ोन में आते है, 40% अंक वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो और 40% अंक पद/विभागीय परीक्षा की कौशलता और 20 % अंक सक्षात्कार के लिए रखे गये हैं । 10959 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
13. नियमों का विस्तार
नियम नए भर्ती किए गए व्यक्तियों पर लागू होगें । विद्यमान कर्मचारियों के मामलें में , उनकी पदोन्नति/ पुनरीक्षित वेतनमान के लिए प्रत्याशित तारीख से केवल तभी विचार किया जाएगा यदि वे नियमों के अधीन पद के लिए शैक्षिक अहर्ताएं और अपेक्षित कौशल रखते होंगे । ये नियम उन पदों के लिए लागू नहीं होगे जिनके बारे में विद्यमान नियमों के अनुसार पहले ही विज्ञापन किया जा चुका है ।
14. दिनांक 17 , जून, 1997 की अधिसूचना सं.-ए-12018/पी.एस.सी. रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार , बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के लिए भी मूल्यांकन योजना की व्यवस्था कर दी गई है । बोर्ड के योजना सहायक और ड्राफ्टमेन ( सिविल) के संबंध में भूल से योजना नहीं बनाई गई थी, उनके कार्य भी तकनीकी स्वरूप के हैं । मूल्यांकन/प्रारंभ के लिए निम्नलिखित पात्रता के अनुसार कथित पदों के लिए भी मूल्यांकन योजना का विस्तार किया जाता हैः-
14.1 योजना सहायक
ग्रेड वेतनमान रूपये मूल्यांकन के लिए पात्रता ( वर्ष)
प्रारंभ के लिए न्यूनतम प्रतिशत
4.
2.
3.
1.
8000-13500
70
7,8,9 , और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात्
75
10000-15200 8,9,10 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात्
75
12000-16500 10,11 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात्
14.2 ड्राफट्रमेन (सिविल)
वेतनमान रूपये
ग्रेड
मूल्यांकन के लिए पात्रता ( वर्ष)
प्रारंभ के लिए न्यूनतम प्रतिशत 2.
1.
3.
4.
5500-9000
70
7,8,9 , और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात्
8000-13500
75
8,9,10 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात
75
10000-15200 10,11 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् 10960
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
1. पद का नाम
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
एक
पदों की संख्या
2.
3. वर्गीकरण
ग्रुप क
4. वेतनमान
18400-500-22500 रू. ( 5 वां के.वे.आ. )
5.
चयन पद
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
55 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य अनिवार्यः अर्हताएं
(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातकोत्तर जिसमें कम से कम 55 % अंक प्राप्त किए गए हों और शहरी/क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञता अथवा समतुल्य ।
(ii) शहरी और ग्रामीण तथा क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर 18 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव शहरी और क्षेत्रीय योजना तैयार और कार्यान्वयन किए जाने का होना चाहिए ।
अधिमान्यः एफ. आई . टी.पी. (भारत)
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे . यों. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
परीविक्षा की अवधि , यदि कोई है ।
10.
सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष
11.
विधिः सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से स्थानातंरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाज़ार से अभ्यर्थियों के मामले में ठेके पर ।
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी ।
जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में , प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को , उनकी सहमति से, बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
12. भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण द्वारा ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण किया जाना है ।
बोर्ड में संयुक्त निदेशक जो अपेक्षित अहर्ता और अनुभव की शर्तें पूरी करता हो , सीधी भर्ती के लिए पद हेतु आवेदन करने का पात्र होगा । यदि ऐसा कोई व्यक्ति चयन कर लिया जाता है, वह नियमित आधार पर नई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा । भाग III-खण्ड4]
10961 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संध राज्य क्षेत्र की सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/अर्ध- सरकारी/स्वात्तय अथवा संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी
ⅰ ) ' मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी
ii) 14300-18300 रूपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा अथवा अपेक्षित अर्हता और अनुभवधारी काडर अथवा विभाग में 12000-325-16500 रूपये अथव समतुल्य के वेतनमान में कुल सात वर्ष की सेवा ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी । कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं-के.- 14011 / 13/85 - रा.रा.क्षे.यो . बोर्ड के अनुसार होगा ।
संयुक्तनिदेशक ( तकनीकी)
1.
पद का नाम
संयुक्तनिदेशक (तकनीकी)
2. पदों की संख्या
दो
1. संयुक्त निदेशक , शहरी नियोजक (एक पद)
2. संयुक्त निदेशक, (एक पद) , जल/सालिड वेस्ट/सीवरेज़ (डब्यू एस.एस. ) ( एक पद)
3. वर्गीकरण
ग्रुप क
4. वेतनमान
12000-375-16500 रू. ( 5वां के . के.आ. )
5.
चयन पद
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7.
50 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सींमा
8.
अनिवार्यः
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य अर्हताएं
संयुक्तनिदेशक, शहरी नियोजक
ईजिनियरी स्नातक ( सिविल) कला निष्णात ( भूगोल) बी. आर्च/बेचूलर आफ प्लेनिंग और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों तथा क्षेत्रीय योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन और मनीटरिंग तथा उन्हें तैयार करने और कार्यान्वयन करने में 9 वर्ष का अनुभव ।
वरीयताः शहरी योजना में विशेषज्ञा प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
संयुक्त निदेशक, जल/सालिड बेस्ट/ सीवरेज ( डब्ल्यू एस एस)
बी.ई. (सिविल) एम- टेक जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों तथा जल प्रबंधन/ सालिड वेस्ट प्रबंधन/सीवरेज से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने , निष्पादन 6-339 G1 / 2006 10962
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
करने और मनीटरिंग में 9 वर्ष का अनुभव ।
वरीयताः जल संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
परियोजना विकास , मूल्यांकन और प्रबंधन टीम और डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना टीम से संबंधित आन्तरिक अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्तें कि वे इन्स्ट्रीटूयट आफ टाउन प्लानर , इंडिया के एससोसीएट इन टाउन प्लेनिंग परीक्षा पास कर लें ।
10. परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो । केन्द्रीय सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के मामले में दो वर्ष
11.
विधिः सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से स्थानातंरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाज़ार से अभ्यर्थियों के मामले में ठेके पर ।
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में , प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को , उनकी सहमति से , बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
12.
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वात्तय अथवा संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी
ⅰ ) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारीः अथवा
मामले में ग्रेड जिन से भर्ती के पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण द्वारा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
ii ) 10,000-15,200 रूपये अथवा मूल काडर अथवा विभाग में समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी । कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं- के.- 14011 /13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार होगा । 10963 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
भाग III- खण्ड 4]
उप-निदेशक ( तकनीकी)
1.
पद का नाम
उप-निदेशक (तकनीकी)
2.
दो
पदों की संख्या
1. उप- निदेशक (विद्युत) (एक पद)
2. उप- निदेशक (जी.आई.एस.) ( एक पद)
3. वर्गीकरण
ग्रुप क
4. वेतनमान
10000-325-15200 रू. ( 5 वां के. के.आ.)
5.
चयन पद
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7.
50 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8.
अनिवार्यः
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य अर्हताएं
उप-निदेशक (विद्युत)
बी.ई. (विद्युत)/एम- टेक जिसमे कम से कम 55 % अंक प्राप्त किए गए हों तथा विद्युत से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, निष्पादन करने और 'मनीटरिंग में 7 वर्ष का अनुभव।
वरीयाताः विद्युत इंजिनीयरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
उप - निदेशक ( जी.आई.एस.) : (सिविल)/एम.ए.(भूगोल)/बी.आर्क/
प्लेनिंग में स्नातक और जी.आइ.एस. में एम.एस.सी./ एम.टेक जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए दो तथा परियोजनाओं की योजना बनाने , निष्पादन करने और मनीटरिंग में 7 वर्ष का अनुभव । आपदा प्रबन्धन और जी . आई.एस. साफॅटवेअर का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
वरीयताः रिमोट सेन्सिंग और भूगोलिक सूचना प्रणाली में विशेषज्ञ ाता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे . यों . बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
परियोजना विकास , मूल्यांकन और प्रबंधन टीम और डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना टीम से संबंधित आन्तरिक . अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्तें कि वे इन्स्ट्रीटूयट आफ टाउन प्लानर , इंडिया के एसोसीएट इन टाउन प्लेनिंग परीक्षा पास कर लें ।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के मामले में दो वर्ष 10964
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
11.
विधिः सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से । स्थानातंरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में ठेके पर ।
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी । जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को, उनकी सहमति से , बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12.
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/अर्ध- सरकारी/स्वात्तय अथवा संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
(i ) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी
(ii ) मूल काडर अथवा विभाग में 8000-13500 रूपयें अथवा समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । सहायक निदेशक (तकनीकी)
1. पद का नाम
सहायक निदेशक ( तकनीकी)
पांच
2. पदों की संख्या
1. सहायक निदेशक ( आवास) (एक पद)
2. सहायक निदेशक ( पर्यावरण योजना) (एक पद)
3. सहायक निदेशक (परिवहन/ यातायात इंजिनीयरिंग) ( एक पद)
4. सहायक निदेशक ( समाज विज्ञान) ( एक पद)
5. सहायक निदेशक ( अर्थशास्त्र) ( एक पद)
3. वर्गीकरण
ग्रुप'क'
4. वेतनमान
8000-275-13500 रूपये ( पांचवा के.वे.आ. )
5.
चयन पद सीधी भर्ती/पदोन्नति
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए दो लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पं नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
10965 भांग. III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
35 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8 .
अनिवार्यः
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य अर्हताएं
1. सहायक-निदेशक (आवास)
बी. आर्क और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हैं और योजना बनाने , निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव ।
वरियताः आवास में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरियता प्रदान की जाएगी ।
2. सहायक-निदेशक(पर्यावरण योजना):
एम.ए. भूगोल/बी.ई. (सिविल)/बी.आर्क और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव ।
वरियताः पर्यावरण प्लेनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों के वरियता प्रदान की जाएगी ।
3. सहायक निदेशक ( परिवहन/ यातायात इंजिनियरिंग):
बी.ई. (सिविल) और एम.टेक जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं। के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव ।
वरियताः परिवहन अथवा यातायात इंजिनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों के वरियता प्रदान की जाएगी ।
4. सहायक निदेशक ( समाज विज्ञान):
अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान/इतिहास/भूगोल में बी.ए. ( आनर्स) और मास्टर इन सोशलाजी जिसमें कम से कम 55 % अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव।
5. सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र):
बी.ए. ( आनर्स) तथा अर्थशास्त्र में एम.ए. जिसमें 55% अंक प्राप्त किए गए हों ।
वरियताः डेमोग्राफी में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को वरियता प्रदान की जाएगी ।
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे. यों. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
परियोजना विकास मूल्यांकन और प्रबंधन टीम और डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना टीम से संबंधित आन्तरिक अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्तें कि वे इन्स्ट्रीटूयट आफ टाउन प्लानर , इंडिया का एसोसीएट इन टाउन प्लेनिंग परीक्षा पास कर लें ।
दो वर्ष
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो । 10966
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नधम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
11.
सीधी भर्ती
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले में , ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.- के.- 14011 /13/85 - रा.रा.क्षे . यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । योजना सहायक
1. पद का नाम
योजना सहायक
2. पदों की संख्या
एक
3. वर्गीकरण
ग्रुप बी
4. वेतनमान
5500-175-9000 रू. (पांचवा के. वे.आ. )
5.
चयन पद सीधी भर्ती
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7..
35 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः पूर्ण कालिक अवधि का तीन वर्ष का इंजिनीयरिंग (सिविल) में डिप्लोमा/आर्टीक्टचर में डिप्लोमा जिसमें कम- से -कम 55% अंक प्राप्त किए गए हो ।
वरियताः जी. आई.एस. शहरी योजना में दो वर्ष का अनुभव और जी. आई.एस. साफटवेअर में कार्य साधक ज्ञान ।
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे . यों. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10.
दो वर्ष
परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
सीधी भर्ती
11. भर्ती की विधि : क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12.
आंतरिक अभ्यर्थी जिन्हों ने ए. आई.पी. ई. कर रखा हो अथवा पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव की शर्ते पूरी करते हैं योजना से संबंधित किसी पद के लिए भी प्रात्र होंगे ।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले में , ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है । भाग III-खण्ड 4]
10967
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं. -के.- 14011/13/ 85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । योजना सहायक का पद एक एकाकी पद है यह स्वरूप में तकनीकी है । मूल्यांकन योजना जैसा कि बोर्ड में अन्य तकनीकी अधिकारीयों पर लागू इस पर भी लागू होगी ।
ड्राफटस्मेन (सिविल)*
1. पद का नाम
ड्राफटस्मेन (सिविल)
2. पदों की संख्या
एक
3. वर्गीकरण
ग्रुप सी
4. वेतनमान
4000-100-6000 रू . (पांचवा के.वे.आ. )
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है चयन पद सीधी भर्ती
6 . क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7.
35 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
ड्रांईग/ट्रेसिंग अथवा इससे संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष की अवधि का आई. टी. आई. से प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य । 9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे . यों . बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10.
दो वर्ष
परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11 .
सीधी भर्ती के आधार पर
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण, के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.- के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
योजना सहायक का पद एक एकाकी पद है और यह स्वरूप में तकनीकी है । मूल्यांकन योजना जैसा कि बोर्ड में अन्य तकनीकी अधिकारीयों पर लागू इस पर भी लागू होगी । 10968
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III- खण्ड 4 निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त)
1 . पद का नाम
निदेशक ( प्रशा . एवं वित्त)
2. पदों की संख्या
एक
13 . वर्गीकरण
ग्रुप क
. 4. वेतनमान
14300-400-18300 रू. ( पांचवा के.वे.आ. )
15. क्या चयन पद अग गेर चयन पद है
i
प्रतिनियुक्ति आरम्भ में चार वर्षों के लिए जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है ।
6.
i
क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम ) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राइव है?
50 वर्ष से अधिक नहीं
7. प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा
४. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
वित्तीय प्रबन्धन में एम.बी.ए. अथवा चर्टेड एकाउटेंट अथवा आई.सी.डब्लू.ए.
(सिविल सेवाओं (आई.ए.एस.: केन्द्रीय सेंवाए ग्रुप ए) के अधिकारियों के मामले में उपर्युक्त अर्हताए वांछनीय अर्हता होगी ।
19.
लागू नहीं
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
+
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
लागू नहीं
11.
प्रतिनियुक्ति
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने चाली रिक्तियों का प्रतिशत
केन्द्रीय स्टफिंग पैटर्न के आधार पर भरने के लिए इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक और शिक्षण विभाग को दी जाएगी । ऐसा न होने पर वर्तमान कार्यविधि के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले में, से जिन ग्रेड पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण जाना है । किया
भर्ती प्रतिनुयक्ति के आधार पर उन अधिकारियों में से की जाएगी जो अखिल भारतीय सेवाएं , केन्द्रीय सेवा ग्रुप ए इसी प्रकार के पद पर कार्यरत हों और 12000-16500 रू. के वेतनमान में ग्रुप ए अथवा 10000-15200 रू . तथा 12000-16500 रू. के वेतनमानों में कुल 9 वर्ष की सेवा का वित्त के क्षेत्र , बजट के माध्यम और अतिरिक्त बजट के संसाधनों के माध्यम से संसाधन जुटाने, बाँड और अन्य ऋण दस्तावेजों को अनुभव हो । 13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।.
कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन किया जाएगा और नियुक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात की जाएगी । कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड दिनांक 8.7.1985 के अनुसार किया जाएगा । 10969 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
संयुक्तनिदेशक ( परियोजना मनिटरिंग सेल)
1. पद का नाम
संयुक्त निदेशक (परियोजना मनिटरिंग सेल)
पदों की संख्या
एक
2.
3. वर्गीकरण
ग्रुप ए
4. वेतनमान
12000-375-16500रू . (पांचवा के.वे.आ. ) /संविदा आबंध के लिए 28380-38573 रू.. के बीच समेंकित पारिश्रमिक
5.
चयन पदः सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/लघु अवधि संविधा के माध्यम से चयन ।
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 1. प्रतिनियुक्ति के लिए 50 वर्ष से अधिक नहीं 2. संविदा आबंध के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः बी.ई. ( सिविल ) जिसमें कम से कम 55 % अंक प्राप्त किए गए हों और एम.बी.ए. तथा परियोजना विकास , में उसे तैयार करने और विभिन्न प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं के प्रबंधन में 9 वर्ष का अनुभव ।
वरीयताः कास्ट और वर्क्स एकाउन्टेन्सी में स्नात्तक अथवा एम.बी.ए. ( वित्त) वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी । 9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे. यों. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
परियोजना विकास मूल्यांकन और प्रबंधन टीम के आन्तरिक अभ्यर्थी प्लेनिंग की ओर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे इन्स्ट्रीटयूट ऑफ टाउन प्लानर्स , एसोसिएट इन टाउन प्लेनिंग , भारत परीक्षा को पास करें ।
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो । सीधी भर्ती के तरीके के माध्यम से नियक्ति के मामले में दो वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्ते पूरी होती हों । 11.
विधिः सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से चयन अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में संविदा के आधार पर ।
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
7--339 G1/2006- 10970
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में , प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को , उनकी सहमति से, बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण , के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
ⅰ) भारत सरकार अथवा राज्य/स्वयत् निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ संवियिक निकार्यों/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/आंशिक/ पूरी तरह से केन्द्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं से 10000-15200 रूपये के वेतनमान में कम से कम 4 वर्षों अथवा 8000-13500 रूपये के और 10000-15200 रू. के वेतनमान में समेकित 9 वर्ष का अनुभव वाले तथा अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन निष्पादन और मनीटरिंग वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति पर ।
ii ) खुले बाजार से संविदा पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों के लिए - उपर क्रम सं 8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को किसी निजि क्षेत्र कम्पनी/रजिस्टर्ड सोसाइटी/प्रसिद्ध न्यास/ प्रसिद्ध फर्म में कम से कम 9 वर्षों का वास्तविक अथवा समाजिक अवसंरचना परियोजनओं के मूल्यांकन परियोजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी । कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की अधिसूचना सं.के.- 14011/13/85- रा.रा.क्षे . यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 के अनुसार किया जाएगा ।
संयुक्तनिदेशक (वित्त )
1. पद का नाम
संयुक्त निदेशक (वित्त)
2. पदों की संख्या
एक
3. वर्गीकरण
ग्रुप ए
4. वेतनमान
12000-375-16500रु. ( पांचवा के. वे.आ. )
/संविदा आबंध के लिए 28380-38573 रू. के बीच समेकित पारिश्रमिक
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
चयन पदः सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/लघु अवधि संविदा के माध्यम से चयन ।
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लग्भ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7.
i) प्रतिनियुक्ति के लिए 50 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के. लिए आयु सीमा
ii ) संविदा आबंध के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्य : एम.बी.ए. ( वित्त)/ सीए/आईसीडब्ल्यूए अथवा समतुल्य जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा अभ्यर्थी ने 55% अंक प्राप्त किए गए. हों और अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्याकंन में 9 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो । 10971 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[सिविल सेवाओं ( आई.ए.एस. केन्द्रीय सेवाए ग्रुप क) के अधिकारियों के मामले में उपर्युक्त अर्हतांए केवल वाछनीय होगी ।
वरीयताः अभ्यर्थी को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने और परियोजनाओं के मनीटरिंग करने और वित्तीय मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए । अभ्यर्थी को सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित लेखा-जोखा और लेखा परीक्षा जो भारत के महा - लेखा परीक्षक की आवश्यकता के अनुसार हो , का ज्ञान होना चाहिए । 9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे. यों. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो । सीधी भर्ती के तरीके के माध्यम से नियक्ति के मामले में दो वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्ते पूरी होती हों । 11.
विधिः सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से चयन अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में संविदा के आधार पर ।
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने रिक्तियों का प्रतिशत वाली
अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष- दर- वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को , उनकी सहमति से, बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले में , ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण किया जाना है ।
ⅰ ) भारत सरकार अथवा राज्य /स्वयत् निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संवियिक निकार्यों/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/आंशिक/पूरी तरह से केन्द्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं से 10000-15200 रूपये के वेतनमान में कम से कम 4 वर्षों अथवा 8000-13500 रूपये के और 10000-15200 रू . के वेतनमान में समेकित 9 वर्ष का अनुभव वाले तथा अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन निष्पादन और मनीटरिंग वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति पर ।
ii ) खुले बाजार से संविदा पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों के लिए- उपर क्रम सं 8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को किसी निजि क्षेत्र कम्पनी/रजिस्टर्ड सोसाइटी/प्रसिद्ध न्यास/ प्रसिद्ध फर्म में कम से कम 9 वर्षों 10972
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
का वास्तविक अथवा समाजिक अवसंरचना परियोजनओं के मूल्यांकन परियोजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
:
कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी । कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85- रा.रा.क्षे . यो . बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 के अनुसार किया जाएगा ।
वित्त और लेखा अधिकारी
1. पद का नाम
वित्त और लेखा अधिकारी
2. पदों की संख्या
एक
3. वर्गीकरण
4. वेतनमान
10000-325-15200 रू. (पांचवा के.वे.आ.)
5. क्याचयन पद अथवा गैर चयन पद है चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति
6.
के नियम 30 के अधीन ग्रहय है ? क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972
50 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः अर्थशास्त्र/ एम.ए. (आनर्स) एम.काम/एम.बी.ए. (वित्त) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वित्त में समतुल्य स्नात्तक तथा 7 वर्ष का अनुभव ।
वरीयताः आई.सी.डब्ल्यू.ए. /सी.ए.
अनुभवः केन्द्रीय/ राज्य सरकार संगठन अथवा सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रम के अधिकारी जिन्हें 8000-13500 रू . अथवा समतुल्य के वेतन मान में मूल काडर में तीन वर्ष का अनुभव हो अथवा वे अपेक्षित अर्हता पूरी करते हो भी आवेदन करने का पात्र होंगे ।
9 क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
आन्तरिक अभ्यर्थी जो सहायक निदेशक/ सहायक लेखा अधिकारी के पद पर आसीन हैं और 8 वर्ष का अनुभव प्राप्त है इस पद पर आवेदन करने का पात्र होंगे और उनके मामले में आयु और अर्हता की कोई सीमा लागू नही होगी ।
सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
10. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11.
सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर आरम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए जिसे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले में, जिन ग्रेड पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण से किया जाना है । 10973
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो . बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
उप-निदेशक (प्रशा. )
1 . पद का नाम
उप-निदेशक ( प्रशासन )
2.
एक
पदों की संख्या
3. वर्गीकरण
4. वेतनमान
10000-325-15200रू. ( पांचवा के. वे.आ.) 5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति
6. क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
50 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः समाज विज्ञान अथवा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन/एच. आर . डी. में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा मानव संसाधन विकास/प्रशासन में 7 वर्ष का अनुभव ।
वरीयता: एम.बी.ए. (कार्मिक प्रबंधन)
अनुभवः केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन अथवा सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रम के अधिकारी जिन्हें 8000-13500 रू. अथवा समतुल्य के वेतन मान में मूल काडर में तीन वर्ष का अनुभव है अथवा वे अपेक्षित अर्हता पूरी करते हो भी आवेदन करने का पात्र होंगे ।
9 . क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
आन्तरिक अभ्यर्थी जो सहायक निदेशक/ सहायक लेखा अधिकारी के पद पर आसीन हैं और 8 वर्ष का अनुभव प्राप्त है इस पद पर आवेदन करने का पात्र होंगे और उनके मामले में आयु और अर्हता की कोई सीमा लागू नही होगी ।
सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11.
सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति आरम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए जिसे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12. | पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । 10974
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
सहायक निदेशक (प्रशासन/स्थापना)
1. पद का नाम
सहायक निदेशक (प्रशासन/स्थापना)
2. पदों की संख्या
दो
3. वर्गीकरण
ग्रुप बी
4. वेतनमान
6500-200-10500 रू. ( पांचवा के. वे.आ. )
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है पदोन्नति के लिए गैर चयनित आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
आयु की कोई सीमा नहीं
7 . सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8 . सीधी भर्ती के लिए और शैक्षिक अन्य अर्हताएं
9.
आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11. भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
ⅰ) 50 % सहायक ग्रेड -1 , लेखा सहायक और आशुलिपिक ग्रेड ग जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा/परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिंग ड्राफटिंग तथा नियमों और विनियमों के संबंध में आयोजित की जाएगी ।
ii) 50% सहायक ग्रेड-1 /लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी ।
12.
सहायक ग्रेड -1 /लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो से पदोन्नति द्वारा । पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण जाना है । किया
6500-200-10500 रूपये के वेतनमान में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने के पश्चात् 8000-275-13500 रूपये के गैर- प्रकार्यत्मक वेतनमान के लिए पात्र बशर्ते कि सतर्कता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। वे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 21/36/03 सी.एस. दिनांक 13.11.2003 (प्रतिलिपि अनुबंध सी पर संलग्न) के अनुसार ग्रुप बी ही रहेंगे । इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी.- 11031/1/86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत ए रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड विनियम , 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तों के समान होंगे । (प्रतिलिपि अनुबंध- डी पर) 10975 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.- के.- 14011 /13/85- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
सहायक-निदेशक (वित्त)
1. पद का नाम
सहायक-निदेशक (वित्त)
2. पदों की संख्या
दो
3. वर्गीकरण
ग्रुप बी
4. वेतनमान
6500-200-10500 रू . ( पांचवा के . वे.आ. )
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है पदोन्नति के लिए गैर-चयनित
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के अधीन ग्रहय है?
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
आयु की कोई सीमा नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
9.
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारियों के लिए जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
11. भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा ⅰ पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
) 50% सहायक ग्रेड-। , लेखा सहायक और आशुलिपिक ग्रेड ग जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा/परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिंग ड्राफटिंग तथा नियमों और विनियमों के संबंध में आयोजित की जाएगी ।
ii) 50% सहायक ग्रेड ।/लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष (4 वर्ष प्रशासन में और 4 वर्ष लेखा प्रभाग में) की अनुमोदित सेवा की हो और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, मामले में, ग्रेड जिन पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण जाना है । के से किया
सहायक ग्रेड-1 /लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो से पदोन्नति द्वारा । 6500-200-10500 रूपये के वेतनमान में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने के पश्चात् 8000-275-13500 रूपये के गैर- प्रकार्यत्मक वेतनमान के लिए पात्र बशर्ते कि सतर्कता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो । वे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं . 21/36/03 सी.एस. । दिनांक 13.11.2003 (प्रतिलिपि अनुबंध सी पर संलग्न ) के अनुसार ग्रुप बी ही रहेंगे । इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी.- 11031 /1/86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और [भाग III-खण्ड 4 10976
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 (कार्तिक 27, 1928)
कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत ए रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड विनियम , 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तों के समान होंगे । ( प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) 13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो . बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
निजी सचिव
1.
निजीसचिव
पद का नाम
दो
2. पदों की संख्या
3. वर्गीकरण
ग्रुप बी
4. वेतनमान
6500-200-10500 रू . (पांचवा के. वे.आ. )
5.
पदोन्नति के लिए गैर-चयनित
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद
6. क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8.
लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
9.
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11.
50% केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा (भारत सरकार ) के पैटर्न पर आशुलिपिक ग्रेड ग के कर्मचारियों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वाण (i ) अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(ii) 50% आशुलिपिक ग्रेड सी के कर्मचारियों से , जिन्होंने वरीष्ठता के आधार पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गैर चयन तरीके से , बशर्ते कि वे आयोग्य न पाए गए हो और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई हो । 12.
आशुलिपिक ग्रेड सी के बीच से जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो ।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, गामले में, ग्रेड जिन पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण जाना है । के से किया 6500-200-10500 रूपये के वेतन मान में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर लेने के पश्चात 8000-275-13500 रूपये के गैर प्रक्रियात्मक वेतनमान के लिए पात्र वशर्ते कि सतर्कता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो । वे. दिनांक 24.6.2005 के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक 10977 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
और प्रशिक्षण के आदेश सं . 10/3 / 2004 - सी.एस.चा ( भाग -1 ) के अनुसार ग्रुप बी में ही रहेंगे ( प्रतिलिपि अनुबंध- ई पर लगी है) । इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी.- 11031/1/86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत ए रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड विनियम, 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तों के समान होंगे । ( प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं. के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो . बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा।
लेखा सहायक/ सहायक ग्रेड-।
1. पद का नाम
लेखा सहायक /सहायक ग्रेड- ।
2. पदों की संख्या
चौर
3. वर्गीकरण
ग्रुप सी
वेतनमान
4.
5500-175-9000रू . ( पांचवा के. वे.आ. )
जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है (संन्दर्भ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31 जुलाई 1990 का का.ज्ञा . सं. 2/1/90-सी.एस.- IV प्रतिलिपि अनुबंध- एफ पर है । ) इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी.- 11031 /1/86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड विनियम , 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन और भत्ते के समान होंगे (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर )
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
पदोन्नति के लिए गैर- चयनित
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद
6. क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
7.
लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8.
लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी।
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होगें ।
10. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
8-339 GI/2006 10978
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
11. भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा ⅰ पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
) 50 % उन सीमित सहायक ग्रेड- ।। और आशुलिपिक ग्रेड - डी कर्मचारियों जिन्होंने तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है के विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदोन्नति
ii) 50% सहायक ग्रेड ।। से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर पदोन्नति द्वारा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की गैर चयन आधार पर सेवा पूरी कर ली हो 12.
सहायक ग्रेड- ।। से , विभागिय पदोन्नति समिति की सिफारिश पद जिन्होंने गैर चयन आधार पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।
पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले जिन में, ग्रेड पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण जाना है । से किया
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
हिन्दी अनुवादक
1. पद का नाम
हिन्दी अनुवादक
2. पदों की संख्या
एक
3. वर्गीकरण
ग्रुप सी
4. वेतनमान
5500-175-9000रू. ( पांचवा के. वे.आ.)
जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है ( सन्दर्भ गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 19 फरवरी 2003 का कार्यालय आदेश सं.-एस./13/6/2002/रा.भा. सेवा प्रतिलिपि अनुबंध-जी पर है) इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी. - 11031/ 1/86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत रा.रा.क्षे. यो. बोर्ड विनियम , 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारीयों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तो के समान होंगे ( प्रतिलिपि अनुबंध - डी पर )
5.
चयन पद सीधी भर्ती
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोंडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
30 वर्ष से अधिक नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
7.
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिलय से डिग्री स्तर पर इंगलिश/हिन्दी एक अनिवार्य और इलक्टिव विषय के साथ अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुवाद में डिप्लोमा तथा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में दो वर्ष का अनुवाद का अनुभव ।
वरीयताः हिन्दी टंकण और हिन्दी साफटवेयर का कार्यसाधक ज्ञान । भाग III-खण्ड 4]
10979 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
9.
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
11.
सीधी भर्ती
अपेक्षित अर्हता वाले आन्तरिक अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र देने के पात्र होंगे ।
भतों की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
पद के चयन के लिए साक्षात्कार से पहले कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण , के मामले में , ग्रेड जिन से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011 /13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । आशुलिपिक ग्रेड सी
1. पद का नाम
आशुलिपिक ग्रेड सी
2. पदों की संख्या
छह
3. वर्गीकरण
4. वेतनमान
5500-175-9000रू . (पांचवा के. वे.आ. ) . वेतनमान जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है (संन्दर्भ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31 जुलाई 1990 का का.ज्ञा. सं. 2/1/90- सी.एस.-IV प्रतिलिपि अनुबंध- एफ पर है ) इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं. सी.-11031/1 /86- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत रा.रा.क्षे. यो . बोर्ड विनियम , 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है । बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते , मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारीयों के लिए निर्धारित सभी अन्य वेतन और भत्तो के समान होंगे ( प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर)
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद
6. क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
28 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8 . सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः आशुलिपिक में अंग्रेजी में स्पीड 120 शब्द प्रति मिनट और/टंकण 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी आशुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर एपलिकेशन में डिप्लोमा। 10980
[भाग III-खण्ड 4.
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
वरीयताः हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण दोनो में अपेक्षित स्पीड वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे ।
10. परिवीक्षाकी अवधि , यदि कोई हो ।
सीधी भर्ती तरीके से की गई नियुक्ति के मामले में दो वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन किया गया है ।
11. भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(i ) 75% विभागीय आशुलिपिक ग्रेड- ध के कर्मचारियों , जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वरीष्ठता के आधार तथा योग्य पाए जाने तथा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर में से गैर- चयन तरीके के माध्यम से पदोन्नति ।
सभी अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा के दौरान उपसेक्स क्रम. सं.8 में दी गई आशुलिपिक और टंकण की अंग्रेजी और हिन्दी की अपेक्षित स्पीड प्राप्त करनी अनिवार्य होगी ।
(ii) 25% , कम से कम स्नातक की अर्हता वाले और 28 वर्ष से अधिक आयु के न होने वाले तथा 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आशुलिपिक में और 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड टंकण में और सामान्य अंग्रेजी/सामान्य ज्ञान और आशुलिपिक/टंकण में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । आन्तरिक अभ्यर्थियों के संबंध में आयु सीमा से छूट दी जा सकती है । हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण में अपेक्षित स्पीड रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
चूँकि आशूलिपिक ग्रेड ग के कर्मचारियों के लिए कोई पदोन्नति नहीं है इसलिए वे 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 1999 के का ज्ञा. सं.35034/97/स्थापना ध की अशुअरड केरियर प्रोग्रेशन योजना के अधीन वित्तीय उन्यान के लिए पात्र होंगे ।
12. |
आन्तरिक आशुलिपिक ग्रेड ध में से जिन्होंने वरिष्ठता के आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण , के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानातंरण किया जाना है ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.-14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा । 10981 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
सहायक ग्रेड ।। ( उ.श्रे.लि.)
1. पद का नाम
सहायक ग्रेड ।। ( उ.श्रे.लि. )
सात
2. पदों की संख्या
3. वर्गीकरण
ग्रुप ग
वेतनमान
4.
4000-100-6000रू . (पांचवा के.वे.आ. )
5.
चयन पद -सीधी भर्ती
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के निमय 30 अधीन ग्राहय है?
28 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8 . सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः किसी भी विषय में स्नातक तथा 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण में स्पीड और कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान
वरीयताः उन अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जिनकी हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में अच्छी टाइपिंग स्पीड होंगे ।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है । अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है ।
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
सीधी भर्ती द्वारा
11. भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12. पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले
जिन में. जाना है । ग्रेड पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण से किया
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
आशुलिपिक ग्रेड-घ
1. पद का नाम
आशुलिपिक ग्रेड- घ
सात
2. पदों की संख्या
3. वर्गीकरण
4. वेतनमान
4000-100-6000रू. (पांचवा के .वे.आ. )
5.
चयन - सीधी भर्ती
क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
6.
लागू नहीं
क्या सेवा के जोडे गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियम) , 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
28 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 10982
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः किसी विषय में स्नातक और अंग्रेजी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीडं और कम्प्यूटर परिचालन में डिप्लोमा ।
वरीयताः उन अभ्यर्थियों के वरीयता प्रदान की जाएगी जिनकी हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टंकण में अच्छी स्पीड होगी ।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे ।
10. परिविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
सीधी भर्ती तरीके से की गई नियुक्ति के मामले में दो वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन किया गया है ।
11.
सीधी भर्ती, आन्तरिक अभ्यर्थी , जिनके पास अपेक्षित अर्हता होगी आवेदन करने के पात्र होंगे । चयन कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा । भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
चूँकि आशूलिपिक ग्रेड ग के कर्मचारियों के लिए कोई पदोन्नति नहीं है इसलिए वे 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त 1999 के का ज्ञा . सं.- 35034/97/ स्थापना (ध) की अशुअरड केरियर प्रोंग्रेशन योजना के अधीन वित्तिय उन्नयन के लिए पात्र होंगे ।
12.
सीधी भर्ती के आधार पर
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातंरण , के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना हैं ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011/13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
स्टाफकार ड्राईवर
1. पद का नाम
स्टाफ कार ड्राईवर
2. पदों की संख्या
चार
3. वर्गीकरण
3050-75-3950-80-4590रु. (पांचवा के.वे.आ.)
4. वेतनमान
चयन पद सीधी भर्ती
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पंद है
6. क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम 1972. के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
28 वर्ष से अधिक नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से सीनियर सेकन्डरी स्कूल की परीक्षा पास की गई होनी चाहिए और हल्के वाहनों के चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस तथा सरकारी/अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतः 10983 भाग III-[II-खण्डखण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
निकाय में वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो । मोटर मेकेनिज़म में ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी त्रुटियां दूर करने की योग्यता होनी चाहिए ) ।
वांछनीयः किसी विषय में स्नातक अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी ।
9.
आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोनतों के मामले में लागू होगी ।
दो वर्ष
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11.
सीधी भर्ती
भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
आन्तरिक अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित अर्हता, अनुभव और हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस होगा भी आवेदन पत्र देने के पात्र होंगे । कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा । 12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, मामले में, ग्रेड जिन पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण जाना है । के से किया
साधारण ग्रेड से विशेष ग्रेड में पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.2.2001 के का.ज्ञा.सं. 43019/54/96-स्थापना (ध ) (प्रतिलिपि अनुबंध-एच पर है) के अनुसार होगी ।
स्टाफ कार ड्राईवरों को स्टाफ कार ड्राइवरों के विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार रखा जाएगा ।
वेतनमान
प्रतिशत
ग्रेड
क्रम संख्या
1. साधारण ग्रेड 3050-4590 रू. एक
2. ग्रेड- ।।
4000-6000 रू. एक
3.
4500-7000 रू.
ग्रेड- ।
एक
4. विशेष ग्रेड 5000-8000 रू. एक 13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
नियुक्ति के लिए चयनः रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं. के.- 14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
पदोन्नति : पदोन्नति ग्रेड में कर्मचारियों की संयुक्त सतत् वरीष्ठता और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर वशर्ते की अयोग्य अभ्यर्थी को रद्ध कर दिया जाएगा, के आधार पर होगी ।
विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
अध्यक्ष
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
सदस्य
संयुक्त निदेशक (वित्त )
सदस्य
उप-निदेशक (प्रशा. )
सदस्य
अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि
कनिष्ठ सहायक (चपरासी/चौकीदार/हाउस कीपर/चाय/ कॉफी मेकर)
1.
कनिष्ठ सहायक
पद का नाम
दस
पदों की संख्या
2.
3. वर्गीकरण
ग्रुप डी
4.
2550-55-2660-60-3200रु. (पांचवा के.वे.आ. ) वेतनमान 10984
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
चयन सीधी भर्ती
6. क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है?
28 वर्ष से अधिक नहीं
7 . सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
अनिवार्यः मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से सीनियर सेकन्डरी स्कूल की परीक्षा पास की हुई हो । अभ्यर्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए ।
वांछनीयः हल्के मोटर वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त होना चाहिए । अंग्रेजी/हिन्दी टंकण/कम्प्यूटर चलाने का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए ।
9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।
दो वर्ष
10. परीविक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।
11.
सीधी भर्ती
भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12.
में, ग्रेड पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण , के मामले जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है ।
एस. - 1 से एस-5 के वेतनमान में पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.2.2003 के का.ज्ञा.सं. ए.बी. 14017/2/97-स्था. (आर.आर.) के अनुसार होगी ( प्रतिलिपि अनुबंध- आई पर है) । पदोन्नति के लिए कम से कम जो अर्हता सेवा पूरी कीजानी है वह निम्नवत् हैः-
ⅰ) एस- । (2550-3200 रूपये) से
: 4 वर्ष
एस.-2 ए (2610-4000 रूपये)
ii) एस -2 ए (2610-4000 रूपये) से
4 वर्ष
एस 4 (2750-4400 रू. ) :
: 6 वर्ष
iii ) एस-2 ए (2610-4000 रूपये) से एस-5 (3050-4590 रूपये)
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।
नियुक्ति के लिए चयनः रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.-के.- 14011 /13/85 - रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा ।
पदोन्नति: पदोन्नति ग्रेड में कर्मचारियों की संयुक्त सतत वरीष्ठता और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर वशर्ते की अयोग्य अभ्यर्थी को रद्ध कर दिया जाएगा , के आधार पर होगी ।
विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
अध्यक्ष
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
सदस्य
संयुक्त निदेशक ( वित्त)
सदस्य
उप-निदेशक (प्रशा. )
अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि- सदस्य 10985 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के परिवहन सेल में पदों से संबंधित भर्ती नियम
1. पद का नाम
परिवहन आयुक्त
2. पदों की संख्या
1 (एक)
3. वर्गीकरण
समूह 'क' राजपत्रित
4. वेतनमान
-18,400-500-22,400/-रु .
5.
लागू नहीं
क्या यह चयन पद अथवा गैर - चयन पद है
6.
50 वर्ष से कम को प्राथमिकता
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
7.
लागू नहीं
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमावली) , 1972 के नियम 30 के अंतर्गत अधिक वर्षों की सेवा अनुमेय है 1
8 . सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं:
निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव - धारक व्यक्तिः- आवश्यकः-
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अथवा इलैक्ट्रिकल या मैकेनिकल अथवा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष ।
(II) 15 वर्ष का अनुभव जिसमें व्यवहार्यता मूल्यांकन अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट , परियोजनागत वित्तपोषण , परियोजना मॉनीटरिंग अथवा परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण , मुख्य रूप से सामूहिक परिवहन व्यवस्था की बड़ी परियोजनाओं में, के क्षेत्रों में 5 वर्ष का अनुभव शामिल है ।
वांछनीयः
अधिकारी को बड़ी रेल निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने डिजाइन बनाने तथा निर्माण के क्षेत्र में व्यापक तथा विविध अनुभव होना चाहिए । मुख्य रूप से उसे रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए ।
9 . परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लागू नहीं
जी हां ।
10. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के मामले में लागू होंगी ।
11.
प्रतिनियुक्ति
(प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए । यह पद अस्थायी है तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जायेगा । नियुक्ति की अवधि को आवश्यकता के आधार पर घटाया अथवा बढ़ाया जायेगा) । भर्ती का तरीकाः क्या सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
12.
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अंर्तगत अधिकारीः
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खपाये जाने के आधार पर भर्ती के मामले में , श्रेणी जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खपाया जायेगा ।
(i ) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वालेः अथवा
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में 14,300-18,300 रू के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त ग्रेड में की गई उवर्षों की सेवा अथवा समकक्ष
9-339 GI/2006 10986
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
13. यदि डी पी सी विद्यमान हो तो उसका संघटन क्या है ।
पद पर नियुक्ति के लिए कार्मिक का चयन रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की दिनांक 8 जुलाई , 1985 के राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार कार्मिक समूह द्वारा किया जायेगा ।
14.
लागू नहीं
वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
प्लानिंग हेतु केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यता ही अनुमेय होगी ।
सहायक निदेशक ( परिवहन )
1. पद का नाम
सहायक निदेशक ( परिवहन )
2. पदों की संख्या
1 (एक)
3. वर्गीकरण
समूह क राजपत्रित
4. वेतनमान
8,000-275-13,500/-रु.
5. क्या यह चयन पद अथवा गैर - चयन पद है लागू नहीं
6.
35 वर्ष से कम को प्राथमिकता
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
7.
लागू नहीं
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन नियमावली) 1972 के नियम 30 के अंतर्गत अधिक वर्षों की सेवा अनुमेय है ।
8.
आवश्यकः
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं :
शहरी/क्षेत्रीय प्लानिंग अथवा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में डिग्री अथवा समकक्ष या योजना निष्पादन तथा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग में 4 वर्ष के अनुभव के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री
अथवा
योजना, निष्पादन तथा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग में दो वर्ष के अनुभव के साथ शहरी/क्षेत्रीय प्लानिंग/इंजीनियरिंग/ आर्किटेक्चर में मास्टर डिग्री ।
वांछनीयः
बड़ी रेल निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने, सर्वेक्षण , डिजाइन बनाने तथा निर्माण के क्षेत्र में अनुभव ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
लागू नहीं
10.
जी हां ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के मामले में लागू होंगी ।
प्रतिनियुक्ति
11. भर्ती का तरीकाः क्या सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है तथा विभिन्न विधियों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत
( प्रांरभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए । यह पद अस्थायी है तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जायेगा । नियुक्ति की अवधि को आवश्यकता के आधार पर घटाया अथवा बढ़ाया जायेगा) ।
12.
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध- सरकारों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत अधिकारीः पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ खपाये जाने के आधार पर भर्ती के मामले में , श्रेणी जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/खपाया जायेगा ।
(1 ) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर 8,000-275- 13,500 रू के वेतनमान में दो/ चार वर्षों की अवधि के लिए , जैसा भी मामला हो , उपर्युक्त क्रमांक 8 की आवश्यक योग्यता के अंतर्गत उल्लिखित समकक्ष पद धारण करने वाले । 10987 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
13. यदि डीपीसी विद्यमान हो तो उसका संघटन क्या है ।
इस पद पर चयन तथा नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी । ( एन सी आर पी बी की दिनांक 8 जुलाई , 1985 का राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार )
14.
लागू नहीं
वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
प्लानिंग हेतु केवल नगर योजना संस्थान/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यता ही अनुमेय होगी ।
निजी सचिव
1. पद का नाम
निजी सचिव
2. पदों की संख्या
1 (एक)
3. वर्गीकरण
समूह ख
4. वेतनमान
6,500-200-10,500/.रु.
5 . क्या यह चयन पद अथवा गैर - चयन पद है गैर-चयन पद
6.
50 वर्ष से कम को प्राथमिकता
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
7.
लागू नहीं
क्या केन्द्रीय सिविल रोवा (पेंशन अधिक वर्षों की सेवा अनुमेय है । नियमावली), 1972 के नियम 30 के अंतर्गत
8.
अनिवार्य-मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से स्नातक । सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं
9. परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो
10.
जी हां ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के मामले में लागू होंगी ।
प्रतिनियुक्ति
11. भर्ती का तरीकाः क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति प्रतिनियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति/ 'स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है तथा विभिन्न विधियों रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत
(प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए । यह पद अस्थायी है तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जायेगा । नियुक्तिकी अवधि को आवश्यकता के आधार पर घटाया अथवा बढ़ाया जायेगा ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ खपाये जाने के आधार पर भर्ती के मामले में, श्रेणी जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/खपाया जायेगा ।
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध- सरकारों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत तथा नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक अथवा 5,500-9,000/-रुपये के वेतनमान में आशुलिपिक के रूप में 8 वर्ष तक नियमित सेवा करने वाले अधिकारी 13. यदि डी पी सी विधमान हो तो उसका संघटन क्या है ।
इस पद पर चयन तथा नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी । ( एन सी आर पी बी की दिनांक 8 जुलाई . 1985 की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार)
लागू नही
14. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
एच. एस. आनन्द
सदस्य सचिव [भाग III-खण्ड 4 10988
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
अनुबंध ए
नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1985
सं. के-14011/13/85- रा.आ.क्षे.--
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (जिसे बोर्ड के नाम से पुकारा जाएगा) , निम्नलिखित प्रत्यायोजन बनाता है: -
1. धारा 22 की उप - धारा 2 के खण्ड ( ख ) ( ग) और (ड) के अधीन कृत्य, शक्तियां और कत्र्तव्यः
बोर्ड द्वारा परियोजना की अनुमोदित योजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में अलग अलग योजना की पहचान करना तथा उसके बारे में किश्तें जारी करना तथा परियोजनाओं की प्रगति की सतत् पुनरीक्षा करने के लिए बोर्ड के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य ग्रुप के रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाता हैः-
परियोजना स्वीकृति और प्रबोधन ग्रुपः-
अध्यक्ष
i) सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय
सदस्य
ii) सचिव (व्यय ) अथवा उसका प्रतिनिधि
सदस्य
परामर्शदाता, योजना आयोग अथवा उसका प्रतिनिधि
सदस्य
iv) संयुक्त सचिव, प्रभारी, रा.रा.क्षे निर्माण और आवास मंत्रालय
सदस्य
v) राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रा.रा.क्षे. का कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव
सदस्य
vi) मुख्य नियोजक, टी सी पी ओ, नई दिल्ली
संयोजक
vii) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजाना बोर्ड
1) ग्रुप को नियमों के अनुसार परियोजना प्लान और उप - क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वन तथा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए काउन्टर मेगनट क्षेत्र के विकास के लिए ऋण और अनुदान स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।
2) ग्रुप को बोर्ड की ओर से सर्वेक्षण और अध्ययन करवाने का अधिकार भी प्राप्त होगा । II . अधिनियम की धारा 31 के अधीन कृत्त्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजनः
निम्नलिखित सीमांओं और शर्तों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड , पदों के सृजन करने और ऐसे पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करने हेतु, शक्तियां ग्रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यायोजित करता है जिसे कार्मिक ग्रुप के नाम से पुकारा जाएगाः- 10989 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
कार्मिक ग्रुपः-
अध्यक्ष
i) सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय
सदस्य
ii) सचिव (व्यय) अथवा उसका प्रतिनिधि
सदस्य
हरियाणा राज्य में रा.रा.क्षे का कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव
iv) राजस्थान राज्य में रा.रा.क्षे का कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव
सदस्य
सदस्य
v) उत्तर प्रदेश राज्य में रा.रा.क्षे का कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव
संयोजक
vi) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजाना बोर्ड
क) ग्रुप को बोर्ड में पदों के सृजन करने के लिए पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी ।
ख) पदों, जिनका वेतनमान में अधिकतम 1600/- रु. से अधिक होगा के संबंध में नियुक्ति के लिए कार्मिकों का चयन ग्रुप द्वारा किया जाएगा और ग्रुप द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों की नियुक्तिअध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात की जाएगी ।
ग) पदों, जिनका वेतनमान का अधिकतम 1600/- रु. के समतुल्य अथवा इससे कम होगा के संबंध में चयन और नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी ।
उप- धारा 22(2)( क) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन
धारा 22 की उप-धारा 2 के खण्ड ( क) के तहत बोर्ड के (1) प्रशासनिक व्यय का वहन करने , और (ii ) विनियमों में उल्लिखित बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के नियोजन की शर्तों का . प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन के प्रयोग की शक्तियां सदस्य सचिव में प्रत्यायोजित की गई है । उनका विवरण इस प्रकार है: - क्रम शक्तियों का स्वरूप
शक्तियों का विस्तार
सं.
1. बैंक खातों का परिचालन
(क) नियमों के अनुसार बोर्ड के लिए खाते खोलने की शक्तियां
(ख) बोर्ड के किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को अलग से अथवा संयुक्त रूप से लेखे का परिचालन करने के लिए अधिकार प्रदान करना ।
(3)
(1 ) (2)
2. कार्यालय फर्नीचर और उपकरणों की खरीद
कार्यालय फर्नीचर और उपकरणों सहित मशीनों की खरीद , परिचालन और रख - रखाव तथा मरम्मत के लिए पूरी शक्तियां ।
3. लेखन सामग्री की खरीद
पूरी शक्तियां
4. टेलीफोन प्रभार
पूरी शक्तियां । टेलीफोन के नए कनक्शन प्राप्त करने, उनका किराया देने काल प्रभारों आदि के संबंध में पूरी शक्तियां ।
5. (क) बोर्ड में पदों का सृजन कार्मिक ग्रुप द्वारा पूरी शक्तियों का प्रयोग किया जाना ।
(ख) बोर्ड में नियुक्तिओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन
( क) उन पदों का चयन और नियुक्ति जिनका वेतनमान का अधिकतम 1600/- रूपये से अधिक हो, कार्मिक ग्रुप द्वारा किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।
(ख) अन्य पदों का चयन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा । 10990
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
(क)
(ग) बोर्ड में नियुक्तियां
पदों के लिए सभी नियुक्तियां, जिनका वेतनमान का अधिकतम 1600/- रूपये से अधिक हो बोर्ड के नाम से की जाएगी ।
(ख) अन्यों के संबंध में नियुक्तियां सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी । 6.
खरीद , परिचालन रख - रखाव और मरम्मत के लिए पूरी शक्तियां स्टाफ कार/वाहनों की खरीद और रख- रखाव
7. मुद्रण प्रभार
पूरी शक्तियां
8. अकस्मिकता व्यय
पूरी शक्तियां
9. बोर्ड के कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करने की शक्ति
पूरी शक्तियां । भत्ते की दर और शर्त वही होगी जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है ।
10.
प्रत्येक मामले में 1000/- रूपये तक
बोर्ड के कार्यरत्त तथा बोर्ड में कार्यरत व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को बोर्ड में अदा की गई सेवाओं के लिए मानदेय प्रदान करना
11.
पूरी शक्तियां
बोर्ड में कार्यरत स्टाफ को अर्जित अवकाश और अन्य प्रकार की छुट्टियां प्रदान करना
छुट्टी वेतन अग्रिम प्रदान करना
12.
पूरी शदिगां
13.
उस सीमा तक जो केन्द्रीय सरकार नियमों के अधीन स्वीकार्य है बोर्ड में कार्यरत स्टाफ को यात्रा भत्ता जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत जैसा कि सरकारी नियमों के अधीन लागू हैं, अग्रिम स्वीकृत करना ।
पूरी शक्तियां
14. यात्रा भत्ता बिलों के लिए नियंत्रण अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग
15. निम्नलिखित पर सत्कार करने पर व्यय
(क) बोर्ड की बैठकें
पूरी शक्तियां
पूरी शक्तियां
(ख ) ग्रुप की बैठक
तिमाही में 2000/- रूपये की सीमा तक ।
(ग) समिति की. बैठक
(घ) अन्य सरकारी बैठकें
1000/- रूपये प्रति माह की सीमा तक उपर्युक्त सीमाओं में अध्यक्ष द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो ।
पूरी शक्तियां
16. ड्राईंग लेखन सामग्री की खरीद पर स्वीकृति
पूरी शक्तियां
17. समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन 10991 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 (कार्तिक 27, 1928 )
18.
पूरी शक्तियां
पात्र स्टाफ को समयोपरि भत्ते कीस्वीकृति
पूरी शक्तियां
19. अग्रदाय के स्थायी अग्रिम की स्वीकृति
पूरी शक्तियां
20. साईकल की खरीद के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिम की स्वीकृति
21.
पूरी शक्तियां
चपरासियों/ड्राईवरों को वर्दियों की व्यवस्था पर व्यय करना
22. बोर्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों के दौरेका अनुमोदन
पूरी शक्तियां
i) हकदारी श्रेणी के माध्यम से
पूरी शक्तियां
ii ) हवाई जहाज द्वारा अथवा हकदारी श्रेणी से उच्च श्रेणी द्वारा यात्रा
पूरी शक्तियां
iii) दौरे पर गए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष मामलों में भोजन व्यवस्था/वास पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति वशर्ते कि सरकारी नियमों में विहित सीमा का पालन किया गया हो ।
23.
पूरी शक्तियां
बिना ब्याज के अग्रिमः त्योहार अग्रिम/विशेष मामलों में चिकित्सा अग्रिम/प्राकृतिक आपदाओं के अग्रिम बशर्ते कि सामान्य वित्तीय नियम, 1963 , एफ आर/एस आर और समय- समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदेशों में विहित नियमों की शर्तें पूरी हों
पूरी शक्तियां
24. वाहनों का वृहत बीमा
बोर्ड का अन्य कोई प्रशासनिक व्यय जिसके संबंध में वहन करने के संबंध में शक्तियों का उल्लेख उपर्युक्त सूची में नहीं किया गया है, बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा किए जाऐगें ।
एम. शंकर
सदस्य सचिव ( रा.रा.क्षे. ) 10992
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4
अनुबंध 'बी'
रिपोर्टअधिकारी
पदों का वेतनमान (रूपये में)
पदों का वर्गीकरण (पूर्ण रूपं से सीसीएस (सीसीए ) नियमों के अनुसार)
सदस्य सचिव ग्रुप'क'
परिवहन आयुक्तः
सदस्य सचिव
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
निदेशक
सदस्य सचिव (केन्द्रीय सिविल पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम का 13,500/- रूपये से कम न हों)
निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त)
संयुक्तनिदेशक (वित्त)
संयुक्त निदेशक (पीएमसी) निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त)
संयुक्त निदेशक ( तक. )
उप-निदेशक (तक. )
उप-निदेशक ( प्रशा. )
सहायक निदेशक (तक. )
सहायक निदेशक ( परि.)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक संयुक्त निदेशक ( तक. ) निदेशक ( प्रशा . एवं वित्त) संयुक्त निदेशक (तक. ) परिवहन आयुक्त ग्रुप 'ख'
(केन्द्रीय सिविल पद सहायक निदेशक (स्था.) सहायक निदेशक (प्रशा.)
सहायक लेखा अधिकारी .
निजी सचिव
योजना सहायक
उप-निदेशक ( प्रशा. ) उप-निदेशक (प्रशा. ) उप-निदेशक ( प्रशा. )/ वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव संयुक्तनिदेशक (तक. )
जिनका वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम का 9000/- रूपये से कम न हो और 13,000/- रूपये से
अधिक न हो)
ग्रुप' ग`*
सहायक ग्रेड- ।
लेखा सहायक
उप- निदेशक (प्रशा. )/ वित्त एवं लेखा अधिकारी उप-निदेशक ( प्रशा. )/ वित्त एवं लेखा अधिकारी संबंधित रिपोर्ट अधिकारी
उप-निदेशक (प्रशा. )
निजी सचिव/ आशुलिपिक ग्रेड 'गो हिन्दी अनुवादक
(केन्द्रीय सिविल पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम का4000/- रूपये से कम न हो और 9,000/- रूपये से अधिक न हो)
आशुलिपिक ग्रेड 'घ'
ट्रेसर
सहायक ग्रेड- ।।
संबंधित रिपोर्ट अधिकारी सहायक निदेशक ( तक. ) सहायक निदेशक (प्र ./स. ) /वित्त एवं लेखा अधिकारी वाहन नियंत्रण अधिकारी
ड्राईवर
पुनर्विलोकन अधिकारी स्वीकार करने वाला अधिकारी सदस्य सचिव
सचिव ( शहरी विकास)
अध्यक्ष कार्मिक ग्रुप
सदस्य सचिव
सचिव (शहरी विकास)
अध्यक्ष कार्मिक ग्रुप
सदस्य सचिव
सचिव (शहरी विकास ) अध्यक्ष
कार्मिक ग्रुप
सदस्य संचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त)
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त) संयुक्त निदेशक ( वित्त )/ निदेशक ( प्रशा . एवं वित्त)
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) संयुक्त निदेशक ( वित्त)/ निदेशक ( प्रशा . एवं वित्त) संयुक्त निदेशक ( वित्त) निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त) निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त)
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त) संयुक्त निदेशक ( तक. ) उप- निदेशक ( प्रशा. )/ संयुक्त निदेशक ( वित्त) उप-निदेशक (प्रशा.) निदेशक ( प्रशा. एवं वित्त) भाग III-खण्ड 4]
10993
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ग्रुप 'घ
उप-निदेशक ( प्रशा .) निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) कनिष्ठ सहायक/चौकीदार/ चाय और काफी मेकर/हाऊस कीपर
सहायक निर्देशक (प्रशा. )/ सहायक निदेशक (स्था. )/ सदस्य सचिव के सचिवालय में स्टाफ के लिए सदस्य सचिव के निजी सचिव
(केन्द्रीय सिविल पद जिनका वेतन अथवा वेतनमान के अधिकतम का 4000/- रूपये हो अथवा कम)
सदस्य सचिव सचिवालय में सभी स्टाफ के लिए रिपोर्ट अधिकारी सदस्य सचिव के निजी सचिव होंगे जो रिपोर्ट लिखेंगे और सदस्य सचिव द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा ।
अनुबंध 'सी'
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2003
आदेश
विषयः केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान का आरंभ किया जाना ।
सं. 21/36/03 -सी.एस- 1--
सरकार ने फरवरी. 2001 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर की पुनसंरचना करने के संबंध में एक समिति का गठन किया था । समिति ने फरवरी , 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । इस समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी नियमित अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है , को 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यात्मक वेतन मान में रखा जाए । ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार , यह आदेश जारी किया जा रहा है ।
2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर प्राधिकारी निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान प्रदान कर सकते हैं: - ( 1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान , उस ग्रेड में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा को पूरा करने के पश्चात् पात्र होंगे बशर्ते कि उनकी सतर्कता अनापति प्राप्त कर ली गई हो ।
(ii) अनुभाग अधिकारी जिन्हें 8000-275-13500/- रूपये का यह गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान प्रदान किया जाता है वे ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) में ही रहेंगे और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड- । ( अवर सचिव) में पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में की गई कुल सेवा के आधार पर गणना की जाएगी ।
(iii ) अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त गैर- प्रकार्यत्मिक वेतनमान में रखा जाएगा , वे मौलिक नियम 22 ( 1 ) (क) ( 2 ) के अधीन वेतन निर्धारित करवाने का लाभ उठाने के हकदार होंगे ।
3. यह आदेश 3 अक्तूबर , 2003 से प्रभावी माना जाएगा ।
4. के.स.से. नियमों के संशोधन से सबंधित आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी ।
देवकी नन्दन गुप्ता
उप सचिव 10--339 G1/ 2006 [भाग III-खण्ड 4 10994
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
अनुबंध 'डी'
नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1986
सं. सी. 11031/1/ 86 - रा.रा.क्षेत्र यो . बोर्ड--
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित र्वािनयम बनाता है ।
1 संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ
i) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियम , 1986 के नाम से पुकारा जाएगा ।
ii) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख से बोर्ड असतित्व में आया है ।
2. परिभाषा
इन विनियमों से जब तक कि विषय में आवश्यक हो.
i) 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम , 1985.
ii) `बोर्ड' का अर्थ होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित किया गया है ।
3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते
बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और सभी अन्य भत्ते , मकान किराया भत्ता को छोड़ कर, वही होंगे जो उसी स्तर के अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । 4. छुट्टियों का प्रदान किया जाना
बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों का प्रदान किया जाना केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम , 1972 द्वारा शसित किया जाएगा जैसा कि समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है ।
5. मकान किराया भत्ता
दिल्ली में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी उनके वेतन का 20 % मकान किराए भत्ते के रूप में पाने के हकदार होंगे । मकान किराए भत्ते के लिए अन्य शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।
6. पेंशन , उपदान , सेवानिवृति और सामान्य भविष्य निधि
बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी पेंशन, उपदान , सेवानिवृति लाभ और सामान्य भविष्य निधि , ऐसी दरों और ऐसी परिस्थितियों के अधीन हकदार होंगे जैसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं । 7. सेवा की अन्य शर्तें
जब तक इन विनियमों में विपरीत उल्लेख नहीं किया जाता , बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें मूल, और अनुपूरक नियमों , सामान्य वित्तीय नियमों , केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम , 1965 , केन्द्रीय सिविल सेवा ( चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944 , केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा भाग III- खण्ड 4]
10995 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
योजना , 1980 आदि और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और निर्णयों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर इन नियमों के अधीन समय- समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी ।
8. आचरण नियम
समय - समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम , 1955 बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे ।
9. अनुशासनिक कार्यवाहियों
समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियम , 1965 उसी प्रकार बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे जैसे वे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं । इन नियमों के अधीन राष्ट्रपति को विहित शक्तियाँ अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएंगी और विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ सदस्य सचिव प्रयोग करेंगे ।
10. प्रतिनियुक्तियाँ
बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी , जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा स्थानीय विकास अथवा अन्य संविधिक प्राधिकरणों अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के उपक्रमों से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं , उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होंगे जो ऋण देने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई हैं । अन्य शर्तों के संबंध में जो आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं की गई , वे बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू उपर्युक्त विनियम द्वारा शासित होगी ।
एम. शंकर सदस्यसचिव
अनुबंध `ई तत्काल
कार्षिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयः'
-(कार्मिक- और- प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2005
आदेश
विषयः केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों ग्रेड ' क ' और ' ख ' ( विलयित) के लिए 8000-275- 13500 रू के गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान का आरम्भ किया जाना ।
फा. सं . 10/3/2004 -सी.एस. II( भाग-1) --
सरकार ने अक्टूबर , 2003 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के काडर की संरचना पर 'अधिकारियों के एक ग्रुपं का गठन किया । इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2004 में प्रस्तुत की । इस ग्रुप की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी नियमित निजी सचिवों (आशुलिपिक ग्रेड ' क' और ' ख' ( विलयित) (6500-10500 रूपये) , जिन्होंने उस ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है , को 8000-275-13500 रूपये के गैर - प्रकार्यात्मक वेतनमान में रखा जाए । ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस सिफरिश को स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार यह आदेश जारी किया जा रहा है ।
2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के काडर प्राधिकारी निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (आशुलिपिक ग्रेड ' क' और 'ख' ( विलयित) को 8000-275-13500 रूपये के गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान प्रदान कर सकते हैं । 10996
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव , उस ग्रेड में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा को पूरा करने के पश्चात् 8000-275-13500 के गैर-प्रकार्यात्मक वेतनमान पाने के पात्र होंगे बशर्ते कि उनकी सर्तकता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो ।
(ii) निजी सचिव , जिन्हें 8000-275-13500 रूपये का यह गैर प्रकार्यात्मक वेतन प्रदान किया जाता है के ग्रुप 'ख ' (राजपत्रित) में ही रहेंगे और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के 10000-15200 रूपये के वेतनमान के पद में पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता निजी सचिव (6500 रूपये 10500 और 8000- 13500 रूपये) के दोनों वेतनमानों में की गई कुल सेवा के आधार पर गणना की जाएगी ।
(iii) अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त गैर - प्रकार्यात्मक वेतनमान में रखा जाएगा , वे मौलिक नियम 22 ( 1 )(क)(2) के अधीन वेतन निर्धारित करवाने का लाभ उठाने के हकदार होंगे ।
3. यह आदेश 3 अक्टूबर , 2003 से प्रभावी माना जाएगा और ऐसे निजी सचिव गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के कारण 3 अक्टूबर , 2003 से जमा हुए बकाया पाने के हकदार होंगे ।
4. जाएगी । केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों के संशोधन से संबंधित आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की
जी. एस. पुण्डीर अवर सचिव
अनुबंध ' एफ '
नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1990
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ' ग ' आशुलिपिकों के वेतनमान का पुनरीक्षण !
सं. 2/1/90-सीएस-IV--
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान बेंच , नई दिल्ली द्वारा ओ.एम. सं0.1538 /87 में दिनांक 23 मई , 1989 को दिए गए आदेश के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आदि में सहायक के पदों के लिए वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन रहा है । अब राष्ट्रपति जी 1.1.1986 से के.स.से. के सहायक ग्रेड और के.स.आ.से. के ' सी' ग्रेड के आशुलिपिकों मे शामिल डयूटी पदो के लिए 425-15-500 - द.रों . - 15-560-20-700- दरों - 25-800 रूपये पुनरीक्षत पूर्व वेतनमान के लिए 1640-60- 2600 - द.रों . - 75-2900 रूपये का पुनरीक्षत वेतनमान मान निर्धारित करते हैं । यही पुनरीक्षित वेतनमान , विदेश मंत्रालय जो के.स.से. और के.स.से आशु सेवा में प्रतिभागी नहीं हैं , परन्तु पद उसी वर्गीकरण और वेतनमान के समतुल्य है और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का तरीका भी वही है , पर भी लागू होंगे ।
2. सहायकों और ग्रेड 'ग ' आशुलिपिक जो 1.1.1986 को कार्यरत हैं का वेतन के.सि.से. (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1986 की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । संबंधित कर्मचारियों को उसी नियम की द्धितीय अनुसूची के साथ संलग्न फार्म में दिनांक 22-12-1986 और 27-5-1988 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0.7 (52) -ई-III/86 के साथ पठित उसी नियम के नियम 5 की शर्तों के अनुसार 1.1.1986 अथवा बाद की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान अपनाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा । यह विकल्प , इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर दे दिया जाना चाहिए । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।
3 . के.स.से. ( पुनरीक्षित वेतन) नियम , 1986 में औपचारिक संशोधन यथा समय जारी कर दिया जाएगा । 4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग ) के दिनांक 30.7.90 के यू.ओ. सं0.7 (43 )/आईसी/89 की सहमति से जारी किया जाता है ।
गुरनिहाल सिंह पीरजादा अवर सचिव भाग III-खण्ड 4]
10997
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
अनुबंध 'जी'
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2003
सं. 13/6/2002- रा.भा. (सेवा) --
केन्द्रिय सचिवालय राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादक तथा वरिष्ठ अनुवादक के पदों का निम्नलिखित अपग्रेडेड वेतनमान दिनांक 11.2.2003 से किए जाने हेतु राष्ट्रपति जी की संस्वीकृति सूचित की जाती हैः- क्र. सं
पदनाम
वर्तमान वेतनमान
अपग्रेडेड वेतनमान
1. कनिष्ठ अनुवादक 5000-150-8000/-रू.
5500-175-9000/-रू . (दिनांक 11.2.2003 से लागू) 2. वरिष्ठ अनुवादक 5500-175-9000/-रू .
6500-200-10500/-रू . (दिनांक 11.2.2003 से लागू) 2. यह कार्यालय आदेश वित्त एवं कपंनी कार्य मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उनके यू.ओ. सं . 70/11/2000- आई.सी. दिनांक 13.2.2003 के अंतर्गत दी गई स्वीकृति से जारी किया जा रहा है ।
3. सभी मंत्रलायों/विभागों/ संबद्ध कार्यालयों से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें ।
मदन लाल गुप्ता संयुक्त सचिव
अमुबंध 'एच'
नई दिल्ली-110 001, दिनांक 15 फरवरी 2001
विषयः स्टाफ कार ड्राईवरों की पदोन्नति योजना ।
फा. सं. 43019/54/96-स्था- ( घ )--
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के प्रधान बेंच ने केन्द्रीय सरकार स्टाफ कार ड्राईवर संध और बिक्रम सिंह बनाम भारत का संध के मामले दिनांक 5.5.2000 के अपने निर्णय में, ओ.ए.सं. 2529/96 में निम्नलिखित निदेश दिए हैं:
'मास्टर क्राफ्टमेन/हेड स्टाफ कार ड्राईवर के लिए 1400-2300/- रूपये का वेतनमान, जो रेलवे में इस समय विद्यमान है, ओ.ए. दाखिल करने की तारीख से आवेदन कर्ताओं को प्रदान किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप हुए लाभों का बकाया दिया जाए
2. तदनुसार, विधि, वित्त और रेलवे मंत्रालय के विचार- विमर्श से मामले की जांच की गई और 8.11.1996 (जो ओ.ए.सं.2529/96 के दायर करने की तारीख है) से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपर्युक्त उल्लिखित निदेश कार्यान्वयन करने का निर्णय किया गया है जैसा कि विषय के संबंध में विद्यमान आदेशों के संशोधन में पश्चात्वर्ती पैराग्राफों में दिया गया हैः-
(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 30.11.1993 का का.ज्ञा.सं. 22036/1/92- स्था. (घ) । (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 27.7.1995 का का.ज्ञा.सं. 22036/1/92- स्था. (घ) और (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 1.6.1998 का का.ज्ञा.सं. 35034/3/97- स्था. ( घ) । [भाग III-खण्ड 4 10998
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
3. स्टाफ कार ड्राईवरों के लिए एक नया ग्रेड जिसे 'विशेष ग्रेड' के नाम से पुकारा जाए दिनांक 8.11.1996 से 5000-8000/- रूपये के वेतनमान में आरंभ किया जाएगा ।
4. विशेष ग्रेड में पदोन्नति गैर चयन ( वरिष्ठता- सह - योग्यता) के आधार पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रेड- । के स्टाफ कार ड्राईवरों में से की जाएगी । स्टाफ कार ड्राईवरों के विभिन्न ग्रेड जिनमें स्टाफ कार ड्राईवरों के पद का पुनरीक्षित अनुपात है इस प्रकार है: -
ग्रेड
क्रम सं.
वेतनमान
प्रतिशत
1.
30
साधारण ग्रेड
3050-4590 रूपये
2.
30
ग्रेड-॥
4000-6000 रूपये
3 .
35
ग्रेड-।
4500-7000 रूपये
4.
5
विशेष ग्रेड
5000-8000 रूपये
5. यह आदेश 8.11.1996 से प्रभावी होंगे । अतः , दिनांक 8.11.1996 की स्थिति के अनुसार स्टाफ कार ड्राईवर के पद उपर उल्लिखित अनुपात के अनुसार चार ग्रेडों में बांटें जाने चाहिए और तदनुसार जहां तक संभव हो, संगत ग्रेड/ग्रेडों में 8.11.1996 से विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां की जानी चाहिए । जैसा कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निदेश दिया गया है दिनांक 8.11.1996 से वेतन और भत्तों का बकाया दिए जाने की आज्ञा प्रदान की जानी चाहिए ।
6. यदि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को, उपर उल्लिखित पुनरीक्षित अनुपात की तुलना में पहले ही अधिक नियमित पदोन्नति की जा चुकी है तो ऐसी पदोन्नति. उनकी प्रराम्भिक पदोन्नति की तारीख से व्यक्तिशः आधार पर अधिक व्यक्ति को प्रदान की आज्ञा , दे दी जानी चाहिए । इस पदोन्नति की उस अवधि तक आज्ञा दी जानीं चाहिए जब तक उपर्युक्त निर्धारित पुनरीक्षित अनुपात प्राप्त नहीं कर लिया जाता , मरंतु ऐसी व्यक्तिशः आधार पर पदोन्नति की आगे पदोन्नति के लिए पात्र सेवा में गणना नहीं की जाएगी ।
7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों से सभी संबंधित को तत्काल कार्रवाई हेतु, जिसमें भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन भी सम्मिलित हैं , अवगत कराया जाए ।
के. के. झा
निदेशक ( स्थापना) 10999 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
अनुबंध 'आई'
नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003
कार्यालय ज्ञापन
विषयः एस २ -ए के नए वेतमान से और तक पदोन्निन्त के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा ।
सं . ए वी-14017/2/97 - स्था. ( आर आर) --
दिनाक 25.5.98 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14017/2/97 स्थाः ( आर आर ) से संलग्नक ' ए' में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्ति के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षित पुनरीक्षित अर्हक सेवा इस अनुरोध के साथ निर्धारित की गई है कि इस पुनरीक्षित अघियों को सम्मिलित किए जाने की अन्य बातों के साथ- साथ भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए । कुछ उपबंधो में और संशोधन किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके आवश्यकता की जांच इस बात को ध्यान में ररवकर की गई है कि वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के दिनांक 12.2.01 के कार्यालय ज्ञ वापन सं.6/ 1/98- आई सी-1 में 775-1150 रू. के पूर्व संशोधित वेतन मान के लिए 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु के एक नए लम्बे वेतन मान ( एस 2 ए के वेतन मान के रूप में नामित किया गया है ) को आरम्भ किया गया है । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि एस-1 से एस-2 ए और एस-2 ए से एस-4 और एस -5 की पदोन्ति के लिए पूरी की जाने वाली अपेज्ञित न्यूनतम अर्हत सेवा निम्नुसार होगी:-
i) एस-1 ( 2550-3200 रू) से एस-2ए (2610-4000 रू) : 4 वर्ष
ii) एस-2 ए ( 2610-4000 रू) से एस-4 (2750-4400 रु) : 4 वर्ष
एस-2ए ( 2610-4000-रू) से एस -5 (3050-4590 रू) : 6 वर्ष
2. विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में ररवते हुए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करें ।
एस. जे. कुमार अवर सचिव [PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
11000
RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON - BANKING SUPERVISION
Mumbai -400 005, the 19th October 2006
No. DNBS . 6/CGM (PK) 72006-
TheSecuritisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank ) (Amendment )Guidelines and Directions , 2006
The Reserve Bank of India , having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that , for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, hereby in exercise of the powers conferred under Sections 3 , 9,10 and 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act , 2002, directs that the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions , 2003 shall stand amended with immediate effect , as follows , namely: -
Amendment of the Directions
In the Securitisation Companies and Reconstruction Companies ( Reserve Bank) Guidelines and Directions , 2003 , after clause (ii ) of paragraph 4, the following clauses shall be inserted:
" ( ii ) ( a ) A Securitisation Company or Reconstruction Company shall commence business within six months from the date of grant of Certificate of Registration by the Bank;
Provided that on the application by the Securitisation Company or Reconstruction Company, the Bank may grant extension for such further period , not exceeding one year in aggregate from the date of grant of Certificate of Registration .
(ii ) (b) A Securitisation Company or Reconstruction Company, which has obtained a Certificate of Registration from the Bank under Section 3 of the Act and not commenced business as on the date of the Notification shall commence business within six months from the date of Notification . "
P. KRISHNAMURTHY
ChiefGeneral Manager- in-Charge PART III-SEC. 4]
11001 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
UCO BANK
Kolkata, the 4th October 2006
S.O. - OSR/2/2006 . In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub- Section ( 2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act . , 1970/ 1980 *(5 of 1970/40 of 1980) * the Board of Directors of the UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments to the UCO Bank Officers Service Regulations 1979 namely :-
1. Short title and commencement :
(i) These regulations maybe called UCO Bank (Officers' ) Service Regulation, 1979 Amendment Regulation, 2006 .
(ii) These Regulations shall come into force on the date of its publication in the official Gazette .
2. In the UCO Bank ( Officers' ) Service Regulation , 1979 : Regulation 5.
(a) In Sub -regulation ( 1 ) , under clause ( c) , after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely:
"Provided further that such increment(s) in the next higher Scale/ Stagnation increment(s) shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered. "
(b) In Sub -regulation ( 2) in clause ( d) ofthe Explanation, after Note ( ii ) , the following Note shall be inserted, namely:
( iii) " An officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above , ifhe refuses to accept promotion when offered."
P. K. DUTTA
GeneralManager
HRD Department Note: Earlier amendments to the UCO Bank, Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulation, 1976 were Published in theGazette as per details given below.
Notification No.
Date
1. PER - M/TP/PCR/ 634/88 . GSR
06.02.88
2. PER-TP/PCR/ 1041 /91
07.03.91
3. PER/TP/ 91 / 5122
18.12.91
4. OSR/1 / 1992
24.04.92
5. OSR/ 1 / 1993
07.07.93
6. OSR/ 1 / 1995
30.10.95
7. OSR/ 1 / 1996
07.11.96
22.08.97
8. OSR/ 1 / 1997
9. OSR/ 1 / 1999
16.03.99
23.09,99
10. OSR/2/ 1999
11. OSR/ 1 /2000
20.07.2000
12. OSR/2/2000
08.08.2000
16.12.2000
13. OSR/3/2000
02.06.2001
14. OSR/ 1 /2001
08.01.2002
15. OSR/ 1 /2002
26.04.2003
16. OSR/ 1 /2003
11--339 G1/ 2006 11002
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
New Delhi - 110001 , the 17th October 2006
No. A.60011 / 1 / 99 - Admn.III . On the basis of the recommendations of the National Statistical Commission , the Standing Committee on Industrial Statistics is reconstituted as under : -
Chairman ( 1 ) Dr. Biswanath Goldar , Professor , Institute of Economic Growth , New Delhi
Member (2) Shri . R. Nagaraj , Indira Gandhi Institute ofDevelopment Research , Mumbai
Member (3) Dr. S.L.Shetty , Economic and Political Weekly Research Foundation , Mumbai
Member (4) Director General , Central Statistical Organisation , New Delhi
Member (5) Director General , National Sample Survey Organisation , New Delhi
Member
(6) Director General , Labour Bureau
Member (7) Additional Director General , National Sample Survey Organisation ( Field Operations Division ) , New Delhi
Member (8) Additional Director General , Central Statistical Organisation ( National Accounts Division ) , New Delhi
Member
(9) Economic Adviser , Department of Industrial Policy and Promotion , Ministry ofIndustry & Commerce , New Delhi
Member (10) Additional Development Commissioner & Economic Adviser, Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries) , New Delhi
Member (11 ) Planning Adviser , North Eastern Council , Department of North East Region , New Delhi 11003 PART III -SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIΚΑ 27 , 1928)
Member (12) Head of one of the participating ( in the Annual Survey of Industries ) State Statistical Bureaus other than from North East Region by rotation every two years
Member (13) Head of one of the non - participating ( in the Annual Survey of Industries ) State Statistical Bureaus other than from NE Region by rotation every two years.
Member Secretary (14) Additional Director General , Central Statistical Organisation ( Industrial Statistics Division ) , New Delhi
The broad terms of reference of the Committee are : - 2.
(a) review the system existing in India for collection , compilation , tabulation and dissemination of Industrial Statistics in all its form and content with special reference to the Annual Survey of Industries ;
(b) review of statutory support for Industrial Statistics ; and (c) review the role of different organizations in Government set up on Industrial Statistics .
3. The tenure of the Chairman will be five years and that of the other non - official members (S. Nos 2 and 3 above ) will be three years . The representation of members from State Statistical Bureaus by rotation ( S.Nos . 12 & 13 ) would be decided by the Member Secreatry in consultation with the Chairman .
4. The non-official members would be entitled to TA/ DA as per SR 190 ( a ) . They are also entilted for a sitting fee @ Rs.500/ - per day and taxi fare of Rs.200/- or actual fare , whichever is less , for attending meetings . The expenditure of the Committee would be borne by the Ministry of Statistics and Programme Implementation under the Head of Account 3451 ( Major Head) .
5. The Committee may co - opt any officer ( s) or Expert ( s ) with experience in Industrial Statistics , as may be deemed necessary by it to help it to formulate its views and reports and such persons , if they are non - official members , would be entitled for TA/DA and sitting fee asprescribed .
6. This notification will come into force with immediate effect and thereafter the Standing Committee on Industrial Statistics constituted 11004
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
vide OM No. A.60011/1/99-Admn.III dated 24th March 2000 would cease to exist .
An fanay
(A.K.Saxena) `
Joint Secretary to the Go't . of India
:
[ No. A.60011 /1/99- Admn.III ]
To
The Controller of Publications ,
Govt. of India Press ,
Civil Lines , New Delhi - 54 .
[ No.A.60011/1/99 -Admn . III ] New Delhi , dated the 17th October, 2006 .
Copy to: -
1. President's Secretariat
2 . Vice - President's Secretariat
3 . Prime Minister's Office
4. Cabinet Secretariat
5 . All Ministries/ Departments of the Government of India
6. Chief Secretaries of State Governments and Union- Territory Administration
7. All State/ UT Statistical Bureaus/ Directorates of Economics & Statistics
8. Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat
9. Dy . Director General , NSC Secretariat
10. All Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Statistics and Programme Implementation
11. Chairman and Members of the National Statistical Commission 12. Chairman and Members of the Standing Committee on Industrial Statistics
Arfamery
A. K. SAXEΝΑ JointSecretary PART III-SEC . 4]
11005 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
Andhra Pragathi Grameena Bank (Meetings of Board) Rules , 2006 1. Short title and commencement
( 1 ) These rules may be called the " Andhra Pragathi Grameena Bank (Meetings of Board) Rules , 2006" .
( 2) 'They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions
In these rules , unless the context otherwise requires----
( a ) " Act " means the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976)
( b) "bank" means the Andhra Pragathi Grameena Bank
( c) words and expressions used herein and not defined but denied in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act .
3. Minimum number of meetings of the Board
The Board shall hold atleast six meetings in a year and atleast one meeting in every quarter .
4. Convening of meetings
Meetings of the Board shall be convened by the Chairman .
5. Venue of the meetings
The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide .
6. Notice of meeting and list of business
( 1 ) ( a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.
( b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.
( c ) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice .
11006
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928 )
(d) No business , other than that for which the meeting was convened shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.
( 2 ) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board , a notice of not less than seven days shall be given to each director .
7. Special meeting of the Board
( 1 ) The Chairman shall call the meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors .
( 2 ) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called (3) The meeting shall be called not later than twenty - one days from the date of receipt of the requisition.
8. Quorum for a meeting
A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher .
Provided that whereby reason of the provision of sub- section (4) of section . 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three .
9. Adjournment of meeting for want of quorum
If a meeting of the Board could not be held for want of quorum , then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place or if that day is a public holiday , till the next succeeding day which is not a public holiday , at the same time and place .
Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum , the Chairman shall before the date to which the meeting stands adjourned , send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum .
10. Businessby circulation
( 1 ) A business which is to be transacted by the Board may , if the Chairman so directs , be referred to directors ( other than directors who are absent from India ) by circulation of papers .
11007 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
(2) Any business circulated under sub- rule (1 ) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting .
( 3 ) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business .
( 4 ) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors .
(5 ) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.
11. Records of business
( 1 ) ( a ) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book)
(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director , as the case may be , who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book be dated .
( 2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.
( 3 ) When a business is transacted by circulation of papers , a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book .
(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation .
( 5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.
ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK
Chairman 11008
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
[PART III-SEC. 4
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
Mumbai -400005 , the 18th October 2006
3WCA( 5 )/2/2004-2005 : With reference to this Institute's Notification Nos . dated , 3WCA( 4 )/3 /2003-04 dated 20 Apr2004, 3WCA( 4) /3 / 2004-2005 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferredby Regulation 19 of Regulations , the Council of the Institute ofChartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from the dates Mentioned against their names , the names of the following members:-
S.No. MRN Member Name & Address
Restorationdt 1
01/10/2004 11
005522 Mr. MEHTA NARENDRA VASANTLAL ACA BALKRISHNA NIVAS , 3RD FLOOR 2ND PARSIWADA, V P ROAD , MUMBAI 400004
2
01/10/2004 006594 Mr. MOHAMMAD LUQMAN MOHAMMAD YUSUF 301 CITY TOWER VANJAR PATTI NAKA NASIK ROAD, BHIWANDI 421302 FCA
3 007621
22/12/2003
ACA Mir: VK VAKIL AMERICAN STATES WATER CO INTENAL AUDIT, 630E FOOTHILL BLVD SAN DIMAS CA91773-9016 SAN DIMAS0 , USA
4
01/10/2004 007728 Mr. NAWAL KUMAR JAIN FCA K-430 RAGHUNATH VIHAR ARMY COLONY ( AWHO) SECTOR -14, KHARGHAR NAVI MUMBAI 410210
5 008755
01/10/2004 Mr. DISA RAVINDRA GOVARDHANDAS FCA RG DISA & CO SHIVANANDAN 1583 SADASHIV PETH TILAK RD PUNE 411030
6
01/10/2004 009578 Mr. GUJARATI JATIN HARILAL FCA 27 VALDOR DR , SCARBOROUGH TORONTO, DNTARIO M1V 1L2 CANADA
7
22/12/2003 010429 Mr. PATEL JAGDISHCHANDRAP ACA 2HAMMOK CRESCENT, THDRNHILL , ONTARIO L3T 2W9 CANADA
8
01/10/2004 010873 Mr. NEMI HASTIMAL KHIVESARA FCA 55WEST, 39TH STREET NEW YORK NY10018, USA
9 011640
01/10/2004 Mr. SHAH VINODCHANDRA MULJIBHAI FCA 46 LAD SOCIETY, VASTARAPUR , AHMEDABAD 380015
10 011972
01/10/2004 Mr. TATED AMRITLAL FCA AMRITLAL TATED & CO. , 2/48, PIMPAL WADI , 2ND FLOOR, MUGBHAT LANE , GIRGAON MUMBAI 400004
S.No. MRN Member Name &Address
Restorationdt
01/10/2004 012306 Mr. HARISHANKER SANWARMAL KYAL FCA 208, PRAGATI SHOPPING CENTRE , DAFTARY ROAD , MALAD(EAST) . MUMBAI 400097
12
01/10/2004 012404 Mr. PARIKH JYOTINDRA OCHHAVLAL FCA K PARIKH & CO, 102APSARA APPARTMENTS DANDIA BAZAR , VADODARA 390001
13 013072
01/10/2004 Mr. RAMESHCHANDRA GANDALAL SHAH ACA 45SATKAR SOC GROUP - 2 NR JYOTI PARK SOC KARELI BAUG VADODARA 390018
14
01/10/2004 013245 Mr. MEHRAASHOK KUMAR ACA B 104 MANISH DARSHAN FATIMA NAGAR PUNE 411013
15
22/12/2003 013792 Mr. PAWAR RAJARAM DUDDAPPA FCA RD PAWAR & CO LARA APARTMENTS FLAT NO 2 1-D-3 BYRAMJEE JEEJEEBHOY ROAD SADHU VASWANI CHOWK PUNE 411001
16
01/10/2004 014076 Mr. ENGINEER FERJAN JAMSHED FCA 12SOMERSET HOUSE OFF BHULABHAI , DESAI ROAD MUMBAI 400026
17
01/10/2004 014196 Mr. TALYARKHAN FAREDOON RUSTOM FCA MANAGING PARTNER , ERNST & YOUNG , P.O.BOX.1750 , RUWI 112 , MUSCAT 0 SULTANATE OF OMAN
18
01/10/2004 015215 Mr. BAJAJ POORAN MAL FCA C/O P BAJAJ & COMPANY 286PRINCESS STREET BHATIAMANSION , MUMBAI 400002
19 015351
22/12/2003
:
Mr. YASHWANTRAI SUNDERJIBHAI MEHTA FCA VISHWA MOHINI 198/5442 PANT NAGAR GHATKOPAR-(EAST ) MUMBAI 400075
20
01/10/2004 016789 Mr. GOYAL GYANESHWAR PRASAD FCA B -5 ADITYAAPTS OLD NAGARDAS ROAD ANDHERI- ( EAST) MUMBAI 400069 PART III-SEC . 4]
22/12/2003
21 016953 Mr. SHAH MANOHERLAL POPATLAL ACA FLATNO.2, SONAR PARK VIEW, 1ST FLOOR , P.K.ROAD , MULUND (WEST) , MUMBAI 400080
01/10/2004
017561
22
Мг. MANIAR CHANDRAVADANS ACA A-201, PRESTIGE TOWER OFF JUDGES BUNGALOWS BODAKDEV, AHMEDABAD 380015
01/10/2004
23 020575 Mr. JAIN BHAVARLAL ACA D-43, 4TH FLR , MENAKA BLOGS . PETITHAIL, NAPEANSEA RD MUMBAI 400006
01/10/2004
24 025391 Мг. PARTHA SARATHY J ACA FLAT NO B THIRD FLOOR DWARAKA, NEW NO 55 BAZAULLAH ROAD TNAGAR, CHENNAI 600017
01/10/2004
25 025652 Ms. SARASWATHY VIJAYAN ACA 173 REGENT ESTATE 4TH FLOOR RAIPUR ROAD KOLKATA 700092
01/10/2004
26 026706 Mr. GANESH S ACA FLAT NO 704 BUILDING NO 2A SIDDHACHAL PHASE VI POKHRAN ROAD NO 2 THANE WEST, THANE400607
01/10/2004
27 027636 Mr. CHATURVEDI GANESH PRASAD FCA A/602, MAHUDI DARSHAN, DATTANI PARK, KANDIVALI ( EAST) MUMBAI 400101.
01/10/2004
28 029569 Mr. P SRIVATHSAN FCA 42 FOURTH FLOOR SHUBANGAN , V P ROAD SANTACRUZ (WEST) MUMBAJ 400054
22/12/2003
29 030074 Mr. BHUTA RAJENDRA KARANMAL FCA 1207/08 YOGI PARADISE YOGI NAGAR BORIVLI (WEST) MUMBAI 400092
01/10/2004
30 030332 Mr. FERNANDES LESLIE FCA 5384, LONGHORN TRAIL MISSISSAUGA ONTARIO L4Z 3G2 CANADA
31
01/10/2004
030926 Mr. MOHARE ANIL ANANT FCA 4/13SAIKRUPA GURU MANDIR ROAD DOMBIVALI 421201
32 031470
01/10/2004
Mr. KOTHARI GUNVANTRAI DHIRAJLAL ACA CHANAKYA & CO 11 CHINTAMANI CHS LTD SHNKER LANE SVP ROAD KANDIVALI (WEST) MUMBAI 400067
01/10/2004
33 031792 Mr. MALLYA YESHWANT SRINIVAS FCA A/101 SUMER CASTLE CASTLE MILLS COMPOUND L.B.S.MARG . THANE (WEST) THANE400601
12-339 G1 /2006
11009
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKΑ 27 , 1928)
34
01/10/2004 032177 Mr. SHANTILAL KALYANMAL JAIN FCA 77 VIJAY NAGAR BLDG M.C. JAWALE MARG DADAR (WEST) MUMBAI 400028
35
22/12/2003 032762 Ms. MEENA KEVIN D'SA FCA ACROPOLIS, VIDYA VILAS COLONY ITI ROAD , AUNDH, PUNE 411007
01/10/2004 36 033069 Mr. SOMANI RAM GOPAL ACA 18 SMITA BLDG 172R B MEHTA ROAD GHATKOPAR ( EAST) MUMBAI 400077
37 033150
01/10/2004 Mr. AVADHANI , RAGHAVENDRA JAGANNATH ACA B-66SHUBAM, AKRULI ROAD OPP ESIS HOSPITAL , KANDIVLI E MUMBAI 400101
38 033567
01/10/2004 Ms. KAMDAR RAKSHA VINAYCHANDRA ACA 137/A , SMRUTI , SION-(WEST) MUMBAI 400022
22/12/2003 39 033785 Mr. BHATTU SURESH SHRIPADRÃO FCA 7. BHAGAT TOWER . KELKAR ROAD DOMBIVLI ( EAST) DOMBIVALI 421201
40
01/10/2004 034194 Mr. SHARDA BIPINCHANDRA MAVJI FCA 1 GAUTAM HOUSE NEAR NAUPADA POLICE STATION MG ROAD , THANE (WEST) THANE 400602
41
22/12/2003 031212 Mr. SUBRAMANIAN AKHİLESWARAN ACA C/ O . PIONEER GULF FZE PO BDX 61226 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI 0 , UAE
22/12/2003 42 034283 Mr. PORE ANIL SHANKARRAO FCA C/O DR . MRINAL M BAPAT, 25, SAGAR , GOVT. QUARTERS , B ROAD , CHURCHGATE MUMBAI 400020
22/12/2003 43 034339 Mr. PATEL HIRALAL SHAVAGANBHAI FCA B -4, YASHPAL APARTMENTS 11 VIJAY CROSS ROAD DRIVE - IN ROAD NAVRANGPURA AHMEDABAD 380009
44
01/10/2004 034583 Mr. NAGARKAR NILKANTH KASHINATH FCA PRASAD SUYASH , PLOT NO.25, BLOCK NO.15 . BANDRA RECLAMATION BANDRA (WEST) MUMBAI 400050
22/12/2003 45 034930 Mr. MEHTA DAULAT MAL FCA 901, HIMACHAL . JUHU LANE , ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058
46035145
01/10/2004 Mr. PATWARDHAN SANTOSH WAMANRAO 45 PADMADARSHAN SOC . PUNE SATARA ROAD PUNE 411009 ACA [PART III-SEC . 4 11010
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
01/10/2004
01/10/2004 47
60 036900
035162
Mr. NAIKDHURE AMRIT YASHWANT FCA 608 8 WING, SITAR LOKPURAM, THANE 400601
61
Mr. CHITHUR VINOD RAMANATHAN ACA PLOT NO 28 A 2 SUMATI VILLA KASUBRAMANIAM ROAD MATUNGA, MUMBAI 400019
037555
01/10/2004 48 035351
01/10/2004
Mr. GURUMURTHI KALYANASUNDRAM IYER ACA 101/102 5A/AASMITA, MOGRA CHS LTD JIJAMATAMARG , ANDHERI EAST MUMBAI 400093
Mr. IYER RAMASUBRAMANI VENKETACHALAM ACA 45 GRENOBLE DRIVE #2702, TORONTO ONTARIO M3C 1C4 , CANADA
62
22/12/2003
037816
49
22/12/2003
035362
Mr. BHAT SUHAS NILKANTH ACA 4/D/1 ANAND DEEP, PENDSE NAGAR DOMBIVLI ( EAST) DOMBIVALI 421201
Mr. NEGANDHI NARENDRA LAXMIDAS ACA A4, SHREE RAJESWARI CHS PLOT NO 2 , TPS III MG ROAD, GHATKOPAR ( EAST) MUMBAI 400077
01/10/2004
63 037825
01/10/2004
Mr. NARESH KUMAR KATARIA FCA RSM & CO , CHARTERED ACCOUNTANTS AMBIT RSM HOUSE 2ND FLOOR, SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL , MUMBAI 400013
50 035572 Ms. KULKARNI VRUNDA BHALCHANDER ACA 40NEW PORT PARKWAY APT # 3305 , JERSEY CITY, NJ 07310, USA
22/12/2003
64
01/10/2004
035759
51
037981 Mr. PARIKH ATUL SURENDRALAL FCA 42SOUTH HOLLY AVENUE GALLOW WAY NJ 08205 USA
01/10/2004 Mr. VIJAY SHANKAR V FCA VICE PRESIDENT CORPORATE FINANCE ZUARI INDUSTRIES LIMITED JAI KISAAN BHAWAN ZUARINAGAR, GOA403726
65 038087
52 035885
01/10/2004
Mr. CHATURVEDI KAMAL NAYAN FCA B -133 MITTAL TOWER NARIMAN POINT, MUMBAI 400021
66
22/12/2003,
038460
Mr. CHITALE CHANDRASHEKHAR VASANT FCA MP CHITALE & CO 417/1 NARAYAN PETH MUNJABA LAN PUNE 411030
22/12/2003
Mr. KOLWADKAR HEMANT KESHAO FCA 33 SURENDRA NAGAR WHC ROAD, NAGPUR 440015
53 035970
67 038478
01/10/2004 Mr. BANSAL SUSHIL FCA C/ O SUNIL CHOPRA & CO . , GR . FL . , 18 GOLF LINKS , UNION PARK , BANDRA -WEST, MUMBAI 400052
01/10/2004
54
Мг . KHINVASARA PRAKASH DAGADURAM FCA 80SHALAKA BEHIND YMCA BOYS HOME DIN NAGAR, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400053
035981 Mr. JAGDISH GOVINDBHAI RATHOD ACA RANCHHOD NIWAS AGRA ROAD , DIST THANE KALYAN 421301
68 038662
22/12/2003 55
01/10/2004
Mr. WAGHAMARE MUKUND OATTATRAYA FCA 108- B PARVATI GAON PUNE 411009
01/10/2004
69 038726
036076 Mr. MAHESHWARI PRAKASH ROOPCHAND FCA PRAKASH R MAHESHWARI & CO D-113 , 114 , PANCHA RATNA AMIR ROAD, DIST BANASKANTHA PALANPUR 385001
Mr. VENU GOPAL R ACA 702 POOJA APARTMENTS SECTOR 20 , AIROLI , NAVI MUMBAI 0
22/12/2003
56 036237
70 038748
01/10/2004 Ms. VIRANI SHAINAZ KASAMALI FCA 114FLATIRON CT EDISON NJ 08820 , USA
Mr. SHAH SANDIP RAMESH CHANDRA ACA 9/50-51 NITYANAND MARG ANDHERI ( EAST) MUMBAI 400069
01/10/2004
57 036383
01/10/2004
71 039182 Mr. MAKARAND MURLIDHAR KALE FCA 495 SHANIWAR PETH PUNE 411030
72
22/12/2003
039259
Mr. DAVE NARENDRA KUMAR FCA DAVE & KHIVANSARA 36/37 SHREENATH BHUVAN , 3ROAD FLODR . , 6/12PICKET ROAD .. MUMBAI 400002
22/12/2003
58 036652
Ms. ANEJA KOMALI KAPIL ACA 701/2B GARDEN ENCLAVE NEAR VASANT VIHAR HIGH SCHOOL OFF 2ND POKHARAN ROAD THANE WEST, THANE 400610
Mr. VIKRAM MULJIBHAI KATIRA ACA 35/412, SAHAKAR NAGAR- I CHEMBUR, MUMBAI 400071
01/10/2004
22/12/2003 73
59
039346
036720
Mr. MALLADI SESHA SRINIVAS FCA 21/ 1A, SEEMA , 155 N DUTTA ROAD FOUR NUNGLOWS ANDHERI-(WEST) MUMBAI 400053
Mr. DEDHIA KETAN CHHAGANLAL FCA 15 PREM SAGAR , LINKING ROAD OPP POST OFFICE , SANTACRUZ (WEST) MUMBAI 400054 PART III- SEC . 4]
74 039398 Mr. JAIN ANIL TILOKCHAND ACA C/O SAROJKUMAR JAIN & CO NATIONAL INDIA LIC, BLDG -1, FIRST FLR , OFFICE NO 8 , 59, DR. V.B. GANDHI MARG, FORT, MUMBAI 400023
75 039612 Mr. AGRAWAL GOVIND PRASAD NATHULAL FCA 1/11 ANAND BHAWAN 102KESHAVJI NAIK ROAD CHINCH BUNDER MUMBAI 400009
76 039682 Mr. DOSHI ATUL NAGINDAS FCA 403 SKY HIGH TOWER SHANKAR LANE , TANK ROAD , MALAD(WEST) MUMBAI 400064
77 039846 Mr. KARAMBELKAR RAJENDRA SHRIDHAR ACA 12 CHINTAMAN BHUVAN VISHNU NAGAR NAUPADA, THANE 400602
039983
78
Mr. JAYARAMAN P FCA B -705 RAJ UMANG - II SHIV VALLABH ROAD OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY DAHISAR ( EAST) MUMBAI 400068
79 039993 Mr. DHONDE BHARAT KISAN FCA 3 SHIV MANGAL, NR . PRAKASH TALKIES , PALGHAR 401404
80 040063 Мг. JOSHI SAMIR GANESH ACA C/ O EMIRATED SHIP INVESTMENT CO 1, NBAD TOWER , LEVEL 18 , SH . KHALIFA STREET P.O. BOX 31466 , ABU DHABI UAE0, UAE
81 040327 Mr. DESHMUKH ATUL MANOHAR FCA D-82/824, MIG COLONY BANDRA ( EAST] , MUMBAI 400051
82 040374 Mr. RAVI KANT RATHI ACA KRISHNA'D'WING ROOM NO 2 VASANT SAGAR COMPLEX THAKUR VILLAGE , KANDIVALI - ( EAST) MUMBAI 400101
83 040417 Mr. PARIKH JAGADISH ARVINDLAL ACA 163/23 SUTARIA CO OP HSG SOCY LTD ROAD NO 2 JAWAHAR NAGAR GOREGAON (WEST) MUMBAI 400062
84 040771 Mr. DOSHI MUKESH KUMAR ACA FLAT NO 203 , RDAD NO 1 PLOT NO 322 JAWAHAR NAGAR , GOREGOAN (WEST), MUMBAI 400063
85 041015 Mr. LOHADE ASHOK SURAJMAL FCA 3 , SUBHADRA CHAMBERS ASHOK STAMBH , NASHIK 422002
86 041025 Ms. KULKARNI MEENA JAYASINH ACA 15-B, MUKTAI ANUREKHA SOCIETY, KARVENAGAR, PUNE 411052
11011
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
01/10/2004 87 041080
22/12/2003 Mr. DRESSWALA NAILESH CHIMANLAL FCA 223 HIMALAYA HOUSE 79 PALTON ROAD , MUMBAI 400001
88 041214
01/10/2004
01/10/2004
Mr. JOTWANI RAJENDRA NANIK FCA 3-A/2004 , WHISPERING , PALMS , LOKHANDWALA TOWNSHIP AKURLI ROAD , KANDIVALI -( EAST) MUMBAI 400101
89 041214
22/12/2003
01/10/2004
Mr. JOTWANI RAJENDRA NANIK FCA 3-A/2004, WHISPERING PALMS, LOKHANDWALA TOWNSHIP AKURLI ROAD , KANDIVALI -( EAST ) MUMBAI 400101
90 041411
01/10/2004
22/12/2003
Ms. SANGHANI DEEPA SURESHCHANDRA ACA 20 RAM NIVAS NOWROJI LANE GHATKOPAR-(WEST) MUMBAI 400086
91 041467
01/10/2004 Mr. JAYANTILAL RAMJI CHHEDA ACA 3/J LILADHAR RATANSIN BLDG 13 LAXMI NARAYAN LANE MATUNGA, MUMBAI 400019
01/10/2004
92 041670
01/10/2004 Mr. TULPULE AJIT VINAYAK ACA 15 DHARMAKUTI , J D MARG GRANT ROAD , MUMBAI 400007
01/10/2004 93 041751
01/10/2004
01/10/2004
Mr. GUPTA MUKUL KANT ACA ALLIANZ BAJAJ LIFE INSURANCE CO LTD 3RD FLODR , GESCO PLAZA AIRPORT ROAD , OPP GUNJAN THEATRE PUNE 411006
94 041829
22/12/2003 Mr. ADVANI DEEPAK ACA 28SIND CHAMBERS MUMBAI 400005 COLABA
95
01/10/2004 041835
22/12/2003
Mr. KHOSLA SANDIP KULDIP ACA 5 MOTA MAHAL, BOMANJI PETIT ROAD MUMBAI 400026
96 041998
01/10/2004
22/12/2003 Mr. AMBER RAMESHCHANDRA DALAL ACA 84/8NAVRANG , PEDDER ROAD MUMBAI 400026
97
01/10/2004 042035
01/10/2004
Mr. LADDHA RAJESH RAMKARANJI FCA 1E /302ASHOK NAGAR B VAZIRA NAKA , BORIVALI (WEST) MUMBAI 400092
98 042067
22/12/2002
01/10/2004
Mrs. DIPTI DEEPAK ADVANI ACA 28, SIND CHAMBERS , COLABA CAUSEWAY, MUMBAI 400005
99 042347
01/10/2004
01/10/2004
Mr. IYENGAR SRINIVASAN SUNDARARAJAN ACA BUSINESS PLANNING MANAGER STANDARD CHARTERED BANK 8BATTERY, RDAD #03.00 SINGAPORE 400601
01/10/2004 100 042413
01/10/2004
Mr. UDANI RAJESH MANUBHAI ACA 602/B VAIBHAV APTS , PLOT NO , 1259 OLD PRABHADEVI ROAD WORLI , MUMBAI 400025 [PART III- SEC . 4 11012
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
22/12/2003
01/10/2004 115 043749
101 042814
Mr. SHAH MANISH BIPINCHANDRA ACA 27 /A MAHAKALI CHAWL PYDHONIE, MUMBAI 400 003
Ms. SHAIKH NAZHAT JEHANGIR ACA FLAT 3C/12, TOLARAM NAGAR CHEMBUR, MUMBAI 400074
01/10/2004
116 043797
01/10/2004
102 042892
Mrs. SNEIHA KAMLESH DESHMUKH FCA GREEN VALLEY SOCIETY FLAT NO 302, SECTOR 8 , AIROLI NAVI MUMBAI 400078
A/2, GREEN PARK OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI ( EAST) , MUMBAI 400069 Mr. HITESHKUMAR KISHORBHAI JOSHI FCA
01/10/2004
117 043868
01/10/2004
103 042942
Με. ΚΑΡADIA TUSHAR CHIHABILDAS ACA 381- A, KALBADEVI ROAD , 1ST FLOOR , R.NO. 12 , MUMBAI 400002
118 043953
01/10/2004 Mr. JADHAV SANJAY AVADHUT ACA SANJAY JADHAV & CO. , 14 RADHAKRISHNAAST BRAHMAN ALI PAPDY, VASAI , VASAI 401207
01/10/2004
104 043037
Ms. IYER LATA KRISHNAN ACA A-11/6 SHREE RAM NAGAR SV ROAD, ANDHERI ( WEST) MUMBAI 400058
01/10/2004
119 043961
Mr. MIRCHANDANI SUNIL RAM ACA PO BOX A799 SYDNEY SOUTH NSW 1235 , AUSTRALIA
Ms. AHUJA POONAM AMBRAT ACA PO BOX 29596 DUBAI 0, UAE
22/12/2003
105 043058
01/10/2004
120 044296
Mr. SHAH KIRITKUMAR RATILAL ACA 1, 4, NEW NIKITA PARK SOCIETY BEHIND SUN & STEP CLUB MEMNAGAR, AHMEDABAD C
01/10/2004
Mr. NAHTA KOMAL RAMRAJ ACA A-15-16 NOOTAN NAGAR TURNER ROAD BANDRA (WEST ) MUMBAI 400050
106 043075
121 044457
22/12/2003 Mr. DAVE UMESH KANAIYALAL ACA H- 5, LAKEVIEW APARTMENTS VASTRAPUR, AHMEDABAD 380015
22/12/2003
107 043091
Mr. SUSHANT CHANDRAKANT BIDAYE FCA E 171 SNEHA CHS OPP SHALINI RESIDENCY NEAR CORPORATION BANK KARVE NAGAR , PUNE 411052
Mr. SOMAIYA RAMAN VITHALDAS ACA 27, BRINDAVAN , KHETWADI 12TH LANE , MUMBAI 400004
01/10/2004
122 044489
01/10/2004
108 043125
Mrs. MEDHA PARTHASARATHY ACA 1304 E RUNWAL CENTRE GOVANDI STATION RD , DEONAR, MUMBAI 400088
Mr. MURTHY PONNURI PRABHAT ACA 8 , MINAXI , SWASTIK PARK . CHEMBUR, MUMBAI 400071
01/10/2004
123 044557
01/10/2004
109 043267
Mr. SHAH BHARAT NIHALCHAND ACA 4/D CALCUT HOUSE TAMRIND LANE FORT, MUMBAI 400023
Mr. RUGHANI NITIN JAMNADAS FCA B/405 GIRDHAR PARK MARVE ROAD MITH CHOWK MALAD (WEST) MUMBAI 400064
01/10/2004
124 044804
22/12/2003
110 04.3328
Ms. KANDLUR SHARMILAD ACA 1001 EMMA COURT SAN JOSE , CA95120, USA
Mr. PHALOD ANILKUMAR MURLIDHAR ACA A/ 19, NEMINATH APTS . , SHIMPOLI ROAD, BORIVAL! WEST, MUMBAI 400092
01/10/2004
125 044849
01/10/2004
111 043380
Mr. JAIDEEP P BANGUI 20/270 , RAMAKRISHNA NAGAR GOVERNMENT COLONY S.V.ROAD , KHAR MUMBAI 400052 ACA
Ms. UMA SUBRAMANIAM IYER ACA 504 SAI SHARAN, NC KELKAR ROAD DADAR (WEST) MUMBAI 400028
ACA 01/10/2004
126 045152
112 043500
01/10/2004
Mr. MOKASHI RANJEET BHAL.CHANDRA 13 GAURISHANKAR PLOT NO 131 , P GUNIDAS MARG MAHIM, MUMBAI 400016
Mr. KHANDEPARKAR MAYUR PRABHAKAR FCA 305, SIBYLLE APTS. '65, WORLI HILL ROAD, MUMBAI 400018
01/10/2004
01/10/2004 127 045338
113 043693
Ms. GANDHI MONICAR ACA B/702, MORAR ASHISH OPP NITIN CASTING COMPANY BEHIND HIGHWAY ASHIRWAD THANE 400604
01/10/2004
128 045445
Ms. LAKDAWALA SONALK ACA C/ O KISHORT LAKDAWALA PODJA BLDG , MODEL CO OP HSG SOTY GULMOHUR CROSS RD NO 7 . VILE PARLE (WEST ), MUMBAI 400049
01/10/2004
114 043732
Mr. RAJEEV KUMAR SINGHAL FCA 107/110 TRINITY, 1ST FLOOR , DRCH STREET, BEHIND PARSI DAIRY MARINE LINES , DHOBI TALAO MUMBAI 400002
Ms. MALAVIKA TUSHAR DALVI ACA A 503 AISHWARYACHS LTD SVP NAGAR, ANDHERI (WEST ) MUMBAI 400053 PART III-SEC .4 ]
129 045480 Mr. PATEL MUKESHKUMAR AMBALAL ACA CONTRACTOR BUILDING GHODIYA BAZAR, STATION ROAD NADIAD 387001
22/12/2003
130 045532 Ms. FERNANDES BRENDA BERNADO ACA FLAT NO 61 , SILVER SEA JUHU ROAD, SANTACRUZ(WEST) MUMBAI 400054
01/10/2004
131 045906 Mr. BIHANI ARVIND HARIKISHAN ACA 1/208 PAWAN BAUG , MALAD ( WEST) MUMBAI 400064
22/12/2003
132 046017 Mr. SHAH ASHISH CHANDRAKANT ACA A/403 RAJESH TOWER SAIBABA NAGAR BORIVLI (WEST) , MUMBAI 400092
01/10/2004
133 046087 Mr. GANGANI KARIM AM FCA 17/7 SHIV SHAHI CO OP HSG SOCY OPP GLAXO , WORL! MUMBAI 400025
01/10/2004
134 046227 Mr. NAVALKAR NINAD AVADHUT ACA 2NDFLOOR, NAVALKAR BLDG NAVALKAR LANE . GIRGAON MUMBAI 400004
01/10/2004
135 046400 Mr. TIKOTKAR HARISH NARAYAN ACA A-5 SAUDAMINI SOCIETY 1 S NO 101/18 BHUSARI COLONY PAUD ROAD , KOTHRUD PUNE 411038
22/12/2003
136 046675 Ms. VANDANA RAMESH PAKLE ACA 401 /B -5 VIKAS COMPLE X CASTLE MILL COMPOUND L8 S ROAD, THANE (WEST ) THANE 400601
137 046852
01/10/2004
Ms. ROGAY RABIA MOHAMED ALI ACA 8 NAGDEVI STREET ROGAY APARTMENTS 1ST FLOOR, MUMBAI 400003
01/10/2004
138 046918 Mr. KHANDEKAR PARAG GANAPATRAO ACA 20 GANGA VIHAR, C ROAD MARINE DRIVE , MUMBAI 400020
139 046923
01/10/2004
ΜΓ. ΑΝΚALKOTI RAJESH BASAVARAJ ACA 83/SEALORD-B , CUFFE PARADE MUMBAI 400005
01/10/2004
140 047009 Mr. SONI ASHOK RADHESHYAM ACA 21/1151 , VAIBHAV. KHERNAGAR BANDRA-( EAST) MUMBAI 400051
01/10/2004
141 047192 Mr. PRASHANT SUBHASH SWADI ACA B/75 SHRAVAST ! OFF ANDHERI MALAD LINK ROAD MALAD (WEST) , MUMBAI 400064
01/10/2004
142 047370 Mr. MICHAEL GEORGE VIEGAS ACA C-205 SHREENATH NAGAR SHIV VALLABH ROAD DAHISAR ( EAST) MUMBAI 400068
11013
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
22/12/2003 143 047392
01/10/2004 Mr. MADUKKAKUZY JACOB SEBASTIAN ACA CIO . MR . S. MANUEL D-17 GITANJALI BUILDING JAI BHAWANI ,MATA ROAD RAMESH NAGAR AMBOLI , ANDHERI (WES) MUMBAI 400058
22/12/2003 144 047413 Mr. RANGANATHAN KUMAR ACA 61 SILVER SEA , JUHU ROAD SANTACRUZ(WEST) MUMBAI 400054
01/10/2004 140 047466 Mr. PANT RAJEEV ACA HSBC , PLACE D'ARMES PORT LOUIS, MAURITIUS 0 MAURITIUS
01/10/2004 146 047583 Mr. AGARWAL JITENDRA KUMAR ACA 8 604 MAGNUM, VASANT MARVEL WESTERN EXPRESS HIGHWAY BORIVALI ( EAST) MUMBAI 400066
147 047605
22/12/2003 Mr. RATHI LAXMI CHAND VIJAY GOPAL FCA 84 PRABHVALI , VISHAL TOWER 1ST FLOOR , MANDAI BHIWANDI 0
01/10/2004 148 047629 Mr. SHAH VIPUL PRABHULAL ACA APEEJAY HOUSE 3RD FLOOR 3 DINSHAW VACHHA ROAD CHURCHGATE MUMBAI 400020
01/10/2004 149 047695 Mr. HALBE SUHAS ARVIND FCA FLAT NO 81 , BLDG NO 9 JYESTHA TARANGAN NEAR CADBURY POKHRAN NO 1 THANE WEST, THANE 400606
22/12/2003 150 047703 Mr. BALASUBRAMANIANS ACA 11 -B -34, MAHINDRA PARK LBS MARG, NEAR NARAYAN NAGAR GHATKOPAR - ( WEST) MUMBAI 400086
01/10/2004 151 047776 Mr. SHAH MANISH KRISHNAKANT ACA 701'A" WING , KRISHNA PALACE , ASHANAGAR OFFWESTERN EXPRESS HIGHWAY BORIVLI ( EAST) , MUMBAI 400101
01/10/2004 152 047806 Mr. GANDHI MAYUR NARESHBHAI ACA A-601 KAUSTUBH PARK CHS LTD SVP ROAD, NEXT TO BHAGAVATI HOSPITAL BORIVALI (WEST) . MUMBAI 400103
01/10/2004 153 048069 Mr. HATHI PRADEEP NETAICHANDRA FCA 38MUKTA BLDG AAREY ROAD PERU BAGH, GOREGAON EAST MUMBAI 400063
01/10/2004 154 048385 Mr. KAMDAR MITESH BALVANTRAY ACA 801 KALINDI NEELKANTH VALLEY RAJAWADI , 7TH ROAD GHATKOPER E , MUMBAI 400077
22/12/2003 155 048413 Mr. ANIL JAYARAM SHETTY FCA JAYANTH VILLA, 3RD FLOOR , OPP . PNB ,WORLI , MUMBAI 400018 11014
[PART III-SEC. 4.
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
01/10/2004 169 049954
01/10/2004 156 048493
Mrs. BINA SUDEEP SHAH ACA 34 RELIANCE ENERGY QUARTERS NEAR N L HIGH SCHOOL S V ROAD , MALAD (WEST) MUMBAI 400064
Mr. RAVINDRA SADANAND KAMAT FCA B/506BALKRISHNA APARTMENTS GOGTE WADI , OPP SANMITRA SCHOOL GOREGAON ( EAST) MUMBAI 400063
22/12/2003
170 052355
01/10/2004
157 048505
Mr. MAHESHWARI RAJ KUMAR FCA VALLEY OF FLOWERS ORCHID B -502 , THAKUR VILLAGE KANDIVLI ( EAST) , MUMBAI 400101
01/10/2004 Mr. VICHARE SUSHIL DATTATRAY FCA D-10EVERSHINE NO 2 CO.OPHSG SOC LTD JP ROAD, SEVEN BUNGALOWS OPP. BON BON , ANDHERI -(WEST) ALIMDA! 4000502
171 054174
01/10/2004
Mr. DAS MANAS ACA C/O SAGE SOFTWARE MIDDLE EAST FZ LLC PO BOX 500198 DUBAI 0 , UAE
158 048683 Mr. JAGETIYA LADU LAL ACA D 7 RAGHUVIR SOCIETY BEHIND GITA GAURI CINEMA ODHAV, AHMEDABAD 0
01/10/2004
172 057599
22/12/2003
159 048728 Ms. IYER VIDYA BALAKRISHNAN ACA C/2/8/0: 1 , SECTOR 16 VASHI, NAVI MUMBAI 400703
01/10/2004
160 048917
Ms. KEJRIWAL BEENA ACA FLAT NO 502, BUILDING NO 3 (TOWER ) RNA MILLENIUM COMPLEX MG ROAD . NEAR DHANIJKARWADI KANDIVLI (WEST) , MUMBAI 400067
22/12/2003
173 057729
Mr. OKE SAMIR SHASHIKANT ACA B/15 GREEN FIELD PAUD ROAD, KDTHRUD PUNE 411038
22/12/2003
161 049040
Mr. BAGGAM SRIDHAR FCA 18/103 HIGH LAND RESIDENCY DOKALI , PO: THANE(W) THANE400607
22/12/2003
174 058363
Mr. NITIN DINESHCHANDRA BAVISI ACA A- 503 ABHIRAM CHS LTD 132/2 SHIVAJI ROAD , KANDIVLI (WEST) MUMBAI 400067
01/10/2004
162 049182
FCA
MR PRASHANT J THACKER ACA PRICE WATER HOUSE CO OPERS ( P) LTD TRADE WORLD, C WING , B FLOOR , KAMALA MILL COMPOUND SENAPATI BAPAT MARG , LOWER PAREL, MUMBAI 400013
Mr. DEEPAK ARJUN SHINDE C-308 PREETI APARTMENT 45/8 J B NAGAR, ANDHERI (EAST) . MUMBAI 400059
01/10/2004
01/10/2004 175 058402
163 049382 Ms. SIMRAN RAM MANSUKHANI ACA 702 SHREE MAHALAXMI CHS MAHADA, MULUND ( EAST) MUMBAI 400081
ACA 01/10/2004
Mr. JASU ADITYA ACA FLAT NO 502, BUILDING NO 3 (TOWER) RNAMILLENNIUM COMPLEX MG ROAD, NEAR DHANUKARWADI KANDIVLI (WEST) , MUMBAI 400067
01/10/2004 164 049442 Mr. DESHPANDE SHAILESH BHAGWANT C-3/202SAKET COMPLEX MAJIWADA VILLAGE, BOMBAY PUNE ROAD , WEST, THANE 400601
01/10/2004
176 058976 Mr. PASARI MUKESH ACA SHAMAIL COMPLEX WING A- F - 7 IBRAHIM COMPOUND ROAD BHAYANDER WEST THANE 421202
01/10/2004
177 059821
165 049568 Mr. PATEL CHAITANYA ARVIND ACA 92, DARIYA NAHAL 8 , 16TH FLDDR , 80 NAPEAN SEA ROAD , MUMBAI 400006
22/12/2003
Mr LAKHOTIA VINAY ACA GURUSAMRIDHI HEIGHTS FLAT NO 603 , PALM BEACH ROAD , SANPADA, NAVI MUMBAI 400703
22/12/2003 166 049737 Mr. BALAJI RADHAKRISHNAN ACA SHREE BHARATHI TIRTHA KRUPA PLOT 107 BHUSARI COLONY PAUD ROAD , KOTHRUO PUNE 411029
178 070812 Mr. AGRAWAL SHRI NIWAS FCA 408 SHITI RATNA (OPP. CENTRE POINT OFF) CG ROAD ELLIS BRIDGE (GUJRAT) , AHMEDABAO 0
22/12/2003
167 049884
22/12/2003 Mr. CHHEDA VIJAY JITENDRA ACA SRI RAKSHA APARTMENTS 3RD FLOOR, FLAT # 12 SANE GURUJI NAGAR MULUND ( EAST) , MUMBAI 400013
179 070824 Mr. RAWAL KRISHNA KUMAR ACA 33-A/301 DHAWAL GIRI SWAMI SAMARTHA NAGAR ANDHERI (WEST) . MUMBAI 400053
22/12/2003
168 049888
01/10/2004
180 071583 Mr. NIGAM ASHISH KUMAR FCA 1 KUNAL PARADISE , OFF NIBM RD KONDHWA KHURD , PUNE 411048
Mr. AMIT RASIKLAL SHAH ACA 42, LAXMI NIVAS, MG ROAD MULUND (WEST) MUMBAI 400080 PART III-SEC . 4]
22/12/2003
181 072198 Mr. SURANA PRAKASH MAL FCA C-2421 , KOHINOOR TEXTILE MARKET, RING ROAD, SURAT 395003
182 073542
22/12/2003-
Mr. DINESH SINGH ACA 603, MARS, GAURAV GALAXY, PHASE II MIRA ROAD ( EAST) , MIRA ROAD 401107
183 074573
01/10/2004
Mr. ARORA VIMAL FCA EMAMI LTD , AMINGAON GUIWAHATIO
184 074744
01/10/2004
Mr. KEDIA PRAMOD ACA 505 , CHETNA , JP ROAD VERSOVA, MUMBAI 400053
185 075006
01/10/2004
Mr. RAJESH KUMAR AGARWAL FCA 305-8 , K.T. MELODY BUILDING K.T. VIHAR , OM NAGAR VASAI (WEST) , DIST THANE VASAI 401202
01/10/2004
186 075358 Ms. KIRTI KEDIA ACA 505, CHETNA , JP ROAD VERSDVA , MUMBAI 400053
187 076233
01/10/2004
Mr. VISWANATHANNS ACA SPC 1/13 , GODREJ HILL SIDE COLONY LBS MARG , VIKHROLI- (WEST) MUMBAI 400079
01/10/2004
188 076511 Mr. DEEPAK PURI FCA 601 SAMET SHIKAR , MAKANJI PARK ADAJAN PATΙΑ, SURAT 395003
189 077725
01/10/2004
Mr. SHAH HIMANSHU KUMAR ACA 104 ANKUR BUILDING NEAR MARY HIGH SCHOOL LM RDAD, BDRIVALI (WST ) MUMBAI 400103
190 079790
01/10/2004
Mr. MAHESHWARI AKSHAY ACA 959TH FLOOR , MOVIE TOWER OFF LINK ROAD . YAMUNA NAGAR LOKHANDWALA ANDHERI (WEST) MUMBAI 0
01/10/2004
191 084952 Mr. BAHUGUNA VINAYAK ACA C/ O.STANDARD CHARTERED BANK 90,M.G.ROAD FORT MUMBAI 400001
01/10/2004
192 087260 Mr. BATRA RAJEEV ACA FLAT # 11 , RD SIE HOUSING SOCIETY CORNER OF CENTRAL & NORTH AVENUE SANTACRUZ (WEST) , MUMBAI 400054
01/10/2004
193 088498 Mr. PRASANNA SHRIDHARAN MENON ACA B -5 UDAYBHANU , MAIN ROAD SANTA-CRUZ (WEST) , MUMBAI 400054
01/10/2004
194 088932 Mr. VERMA VINOD KUMAR ACA 8-401 , GOVIND TOWER M.G. COMPLEX, SECTOR -14 , VASHI NAVI MUMBAI , MUMBAI 0
11015
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
01/10/2004 195 089273 Mr. NEERAJ KHANNA FCA NEERAJ KHANNA & CO 5/501 ASTER APARTMENTS NHADA COMPLEX NEW LINK ROAD ANDHERI WEST, MUMBAI 400053
01/10/2004 196 091849 Mr. BHANDARI GAUTAM FCA C/ O ABN AMRO BANK N V SAKHAR BHAVAN, 4TH FLOOR, NARIMAN POINT MUMBAI 400021
197 100030
22/12/2003 Mr. SHAH RAKESH CHANDRAKANT ACA A/403 RAJESH TOWER SAI BABANAGAR BORIVALI (WEST) , MUMBAI 400092
198 100102
22/12/2003 Mr. JAGAT MANHAR PAREKH ACA 350PARK AVENUE , 10TH FLOOR NEW YORK 10022 , USA
01/10/2004 199 100209 Mr. SAMTANI RAJEEV NARAIN ACA XCEL ACCOUNTING & 80OOK KEEPING PO BOX NO 28692, DUBAI 0 , UAE
200 100242
01/10/2004 Mr. GUPTA RAVI SHYAM NARAYAN ACA 404, SEA CREST NO I SEVEN SUNGLOWS ANDHERI (WEST) . MUMBAI 400062
201 100406
01/10/2004 Ms. SHERMIN NATTY COSSES ALMEIDA ACA A-504, 8IRCHWOOD 8L.DG OPP GALLERIA SHOPPING MALL HIRANANDANI GARDEN COMPLEX , POWAI, MUMBAI 400076
01/10/2004 202 100418 Mr. KAMAT ANIL SHRINIVAS ACA 706 8LOG NO 2 , DHEERAJ ENCLAVE BORIVLI ( EAST) MUMBAI 400066
01/10/2004 203 100439 Mr. GANGULY ARUP BISHNU ACA 404 DM PLAZA, PLOT NO96 SECTOR 2, KOPARKHARANE NAVI MUMBAI 400709
204 100510
01/10/2004 Mr. DILIP KUMAR SONI ACA 40CHANDRAGUPTA ESTATE OFF NEW LINK ROAD ANDHERI (WEST ) MUMBAI 400053
01/10/2004 205 100581 Mr. MAHESHWARI MANOJ I ACA ROW HOUSE NO 1 LAXMINARAYAN APARTMENT JESAL PARK , BHAYANDER ( EAST ) BHAYANDER 0
22/12/2003 206 100634 Mrs. MAYA SANJAY SAKHARKAR ACA 2MINERVA VILLA, 40 PITAMBER LANE MAHIM (WEST) . MUMBAI 400016
22/12/2003 207 100711 Mr. NARENDRA SUDHAKAR BARVE FCA B /4 INDRAVADAN COOP HSG SOCIETY PADMABAI THAKKAR ROAD MAHIM, MUMBAI 400016
01/10/2004 208 100866 Ms. PATWARDHAN ANITA ARVIND ACA 95 SATHE BUILDING HINDU COLONY 3RD LANE DADAR( EAST) , MUMBAI 400014 11016
[PART III- SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKΑ 27, 1928)
01/10/2004
22/12/2003 224 102423
209100965
Mr. NAIK SANJAY ACA 302, HELENA, CENTRAL AVENUE , SANTACRUZ- (WEST) MUMBAI 400054
Ms. ZAVERI JESAL RAMESH ACA AQUARIUS COOP HSG . SOCIETY 82/8 SARASWATI ROAD 'SAKET' SANTACRUZ (WEST) MUMBAI 400054
22/12/2003
01/10/2004
225 102581
210 101031 Ms. BETTY NIGHTINGALE D'SOUZA ACA BASF INDIA LTD MAHENDRA TOWERS, WORLI , MUMBAI 400018
Ms. NIRUPAM DAS ACA A1/704, MADHAVI CO- OP HSG SOC SECTOR-19A NERUL( EAST) NAVI MUMBΑΙ 400706
01/10/2004
211 101179
01/10/2004
226 102712
Мг . MEHTA HITESH PRAVINBHAI ACA FLAT NO 104 , PLOT NO 25 NALANDA CO-OP HSG SOC SECTOR -15 VASHI NAVI MUMBAI 400703
Mr. МЕНТА PRASHANT KIRITKUMAR ACA 301, ARIHANT APARTMENT MANCHUBHAI ROAD MALAD( EAST). MUMBAI 400097
22/12/2003
227 102749
01/10/2004 212 101279 Ms. HIMANI ATUL KAPADIA ACA LAXMI NIVAS 37 NAPEAN SEA ROAD MUMBAI 400036
М. МЕНТА JIGNESH HARENDRABHAI ACA A 703 RAJ RESIDENCY MAHAVIR NAGAR KANDIVALI WEST MUMBAI 400067
01/10/2004
213 101363
01/10/2004
228 102909
Mr. NARAYANAN GANAPATHY ACA 3/16, TILAKWADI , 4TH CROSS RD CHEMBUR, MUMBAI 400071
01/10/2004
Mr. MALOO AMIT ACA 5851 GLENEAGLES DR SANJOSE , CALIFORNIA 95138, USA
214 101577
01/10/2004
229 103133
Mr. GHOSH JOYDEEP JAYANTA ACA D/8NATARAJ SOCIETY NAUPADA, THANE 400602
22/12/2003
215 101784
Mr. SHAH AMIT HEMENDRA ACA 77/19 MARINE DRIVE F ROAD PATAN JAIN MANDAL BLOG NO2 3RD FLOOR, MUMBAI 400020
01/10/2004
230 103467
Mrs. MEETA KABRA ACA 101 TWIN TOWER ' B ' DP ROAD, AUNDH PUNE 411007
216 101797
01/10/2004
Ms. GEETA SHASHI MEHRA FCA 48/704 7TH FLOOR GREEN MEADOWS LOKHANDWALA COMPLEX AKURLI ROAD KANDIVLI ( EAST) MUMBAI 400101
Mr. TADWALKAR SHASHI PURUSHOTTAM ACA 3. VEDAVATI APARTMENTS 33- A SHIVAJI NAGAR NR. BHAVKAR BHUVAN PUNE 411005
22/12/2003
231 103468
01/10/2004
217 101957 Ms. IYENGAR PALLAVI BHARADWAJ ACA 180/8 SHIVGEET, GARODIA NAGAR GHATKOPAR ( EAST ) MUMBAI 400077
Ms. KAMALA SUNDARAM ACA 34PUNARVASU TARANGAN II SAMATA NAGAR , OPP JEKEGRAM THANE (WEST) , THANE 400606
22/12/2003
218 101971
22/12/2003 Mr. PAILA ANIL SUBBA RAO ACA 5-6PLEASANT HOMES NEAR HOTEL ASHNI TARABHAI PARK KOLHAPUR 416003
232 103492 Ms. CHITRA PUSHKAR SOMAN ACA D-718 PURVA PARK MSO COLONY, COX TOWN BANGALORE 560005
22/12/2003
219 102043
22/12/2003
233 103529
Mrs. VIDYA PRASHANT PAI ACA 39, CHHADVA APARTMENTS , OPP: DIAMOND GARDEN , CHEMBUR , MUMBAI 40007-1
220 102160
Mr. VIMAL KUMAR SABOO ACA FLAT NO 606 BLDG NO ЗА OPP BHOR INDUSTRIES DHEERAJ ENCLAVE WE HIGHWAY, BORIVALI ( EAST) MUMBAI 400069
22/12/2003
01/10/2004 Mr. AJMERA JASMINE PRAVINCHANDRA ACA 20 NIVANT, 45 A BAJAJ ROAD VILE PARLE (WEST) , MUMBAI 400056
01/10/2004
221 102177
234 103576 Mr. SHARMA GDPAL BHOJRAJ ACA 608DEVADIG CO.OP. HOUSING SOC LTD.. C-WING , BUILDING . NO. 1 , OMNAGAR, SAHAR PIPELINE ROAD, ANDHERI ( EAST), MUMBAI 400099
Mr. TANNA AMIT KISHORCHANDRA ACA 729, PRAGRAJ GULLY, 1ST FL , M J MARKET, MUMBAI 400002
22/12/2003
235 103771
01/10/2004
222 102280
Ms. KAPADIA HEENA ATUL ACA LAXMI NIVAS , 37 NEPEAN SEA RD MUMBAI 400036
Mr. VAKIL BAKUL AMRUTLAL ACA 16 CHAMPANER SOCIETY USMANPURA, ASHRAM ROAD AHMEDABAD 380013
22/12/2003
236 103787
01/10/2004
223 102344
Mr. SHAH JIGNESH VINODBHAI ACA E-702VASANT SADHNA MAHAVIR NAGAR, DAHANUKAR WADI KANDIVALI (WEST) , MUMBAI 400067
Mr. SHAH MEHUL ANANTHAI ACA 103, RAJNIKETAN , BAPU VASHI ROAD , VILE PARLE- (WEST) MUMBAI 400056 PART III-SEC. 4]
237 10-4025
01/10/2004
Mr. GUPTA RAJESH MAHESH ACA 1201, RAJ TOWERS , LOKHANDWALA TOWNSHIP, AKURLI ROAD , KANDIVLI ( EAST) MUMBAI:400101
01/10/2004
238 104254 Mrs. MAMTA KASHYAP GANATRA ACA B /3 JSHA KIRAN APTS VERAVAL 362266
239 104314
01/10/2004
Mr. B.SIVARAMAN ACA BENETT COEMAN CO LTD TIMES OF INDIA BLDG TIMES ENTERTAINMENT ACCOUNTS DR DIN POAD , MUMBAI 400001
01/10/2004
240 104382 Mr. JOSHI MANISH VIJAY ACA PLOT NO 56 HANSA BLOCK NO 301 KANASAI SECTION AMBARNATH 421501
01/10/2004
241 104517 Ms RASHMI K AGRAWAL FCA G- 1 SWASTIK APTS RNP PARK, BHAYANDAR ( EAST ) DIST: THANE , BHAYANDAR 401105
242 104638
01/10/2004
Ms VAISHALI RAMAKANT MALVANKAR ACA TRADE WORLD , 4TH FLOOR KAMALA MILLS COMPOUND S B MARG LOWER PAREL MUMBAI 400013
01/10/2004
243 104717 Мr ANIL TILAKRAJ SONEJA ACA 5/80, DHARAMPRATAP GARODIA NAGAR GHATKOPAR EAST MUMBAI 400077
22/12/2003
244 105015 Mrs. JAGRUTI NAYAN SHAH ACA 561/12 OLD AGAKHAN BLDG DRE MOSES RDAD JACOB CIRCLE , MUMBAI 400011
01/10/2004
245 105135 Mrs. SUNEELA YATINDRA JOSHI ACA A 15 VILE PARLE SANJIVANI CHS SHIVAJI CHOWK, ANDHERI ( EAST) MUMBAI 400093
246 105172
22/12/2003
Ms. NADYAASGARALI JASSANI FCA 86MUK MARG MUMBAI 400009
01/10/2004
247 105262 Ms MAYA RAMACHANDRAN ACA A-103/104, EC-34, SAI DARBAR EVERSHINE CITY, DIST THANE VASAI 401208
01/10/2004
248 105299 Ms. SHAILA RAJNIKANT DARUVALA ACA 11. MASKATI PLOTS . 1. OPP PARLE POINT . ATHWA LINES, SURAT 395007
22/12/2003
249 105495 Ms LEENA PREMNATH ARORA ACA 32POONAM APTS DFF LINKING ROAD NEAR ARYA SAMAJ MANDIR SANTACRUZ ( WEST). MUMBAI 400054
13-339 G1/ 2006
11017
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
250 105566
22/12/2003 Ms MEERA HARSHAD VASA ACA 5TH UDAY DARSHAN , 103 NEHJ RD SANTACRUZ ( EAST ) MUMBAI 400055
251 105585
01/10/2004 Mr NIRANJAN BALMUKUND GOVINDEKAR ACA 502/503 PRARTHANA TPS III VAZIRA NAKA NEAR DON BOSCO SCHOOL BORIVLI ( WEST) , MUMBAI 400092
01/10/2014 252 105596 Mr BALDAWA OM PRAKASH ACA BANGUR NAGAR GOREGAON (WEST ) MUMBAI 400090
22/12/2003 253 105680 Ms SEEMA SHANKARAN NAMBOODIRI ACA B-84, MATRU - SMRUTI SOCIETY BEHIND LUTKARSH VIDYALAYA VADODARA 390015
254 105751
01/100004 MI DALELA RAHUL ACA 191 MAKER TOWER E CUFFE PARADE MUMBAI 400005
255 105754
22/12/20 Mr PAUL MICHAEL ALVARES ACA A- 29 GOYAL SHINDE PARK BHAU PATIL ROAD BOPODL PUNE 411020
01/10 256 105758 Mr MAHESH RMUKHI ACA PO BOX 62538 DUBAI 0, UAE
257 105894
01/10/2 Mrs. DAMANJEET KAUR TARVINDER SINGH OBEROI ACA 116, ST. PATRICK'S TOWN PUNE 411013
05916 253
22/12/200 Mr SIDDHANTA ARUNENDRASINGH KOTHARI ACA A- 402SUNGRACE BUILDING RAHEJA VIHAR POWAI , ANDHERI ( EAST ) MUMBAI 400072
01/10/200 259 105935 MF MOHAMMED YAHYABHAI WAGH ACA 203 GREEN PARK CHS CHURCH ROAD , MAROL , ANDHERI ( EAST) MUMBAI 400059
01/10.20 260 105988 Mr AMIT GOYAL FCA C/ O G PG & ASSOCIATES B -5 ADITYA APARTMENT OLD NAGARDAS ROAD ANDHERI ( EAST) . MUMBAI 400069
01/10/2 261 105994 Mr VIJAY KUMAR BALASUBRAMANIAM ACA F8 SHANTI BHUVAN SAROJINI NAIDU ROAD MULUND (WEST) . MUMBAI 400080
22/12/2003 262 106027 MS HETVIS SHAH ACA A/ 14 KANYA KUMARI 1ST FLOOR , SIR MV ROAD ANDHERI ( EAST) . MUMBAI 400069
22/12/2003 263 166153 Mr KIULDEEP ARVIND AKERKAR ACA 3/83 ARADHANAT PS 6 1ST FLOOR, SUBWAY ROAD NO 1 SANTACRUZ ( WEST) MUMBAI 400054 11018
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
01/10/2004 106356
264
Mr ATUL SHANTILAL TRIVEDI ACA A/601 RAJ SUNDARAM I SHIV VALLABH ROAD ASHOK VAN, DAHISAR ( EAST) MUMBAI 400068
22/12/2003 265 106357 Mr SHARMA KAUSHAL KUMAR ACA 605-A MNSAROVAR BLDG NR CHINCHOLI CROSSING MALAD (WEST) . MUMBAI 400064
266 106471
01/10/2004 Mr SHAILESH VISHWANATH HALDANKAR ACA 30/603 DEVRATNA NAGAR SWADESHI MILL COMPOUND ROAD CHUNABHATI , MUMBAI 400022
22/12/2003 267 106540 Mrs. VEENA GADIA ACA 304 AVON GALAXY, DATTAPADA RDAD, BORIVALI ( EAST) . MUMBAI 400066
01/10/2004 26 106699 Ms NEETA BHERUSHANKAR DAVE ACA CIO KAUSHIK BHATT A/ 301 VASANT BHAGIRATH! MATHURADAS EXTN ROAD KANDIVALI (WEST ) MUMBAI 40006 /
22/12/2003 269 106/15 Ms SUPHALA VASU SHETTY ACA 80/26 MAHESHWAR CO OP HSG SOC RA KIDWAI RD , WADALA MULABAI 400031
01/10/2004 270 106734 MS NEERUN BHUTDA ACA G/9 RAMAN SMRUTI SIKKA NAGAR , V.P. ROAD MUMBAI 100004
01/10/2004 271 106738 Mr RITESH SATYADEO KANODIA ACA 301 LINK AVENUE , LINK ROAD MALLAD (WEST) MUMBAI 400096
22/12/2003 272 106760 Mr MANISH KUMAR HASMUKHLAL SHAH ACA 701 -A ANJITA APARTMENT DIN MAHTRE ROAD NEAR RDSE WOOD APARTMENT EKSAR BORIVALI (WEST) MUMBAI 400092
22/12/2003 273 106795 Mr. DEEPAK DIDWANIA ACA 337 , KALBADEVI ROAD BADAMWADI , II FLOOR MUMBAI 400002
01/10/2004 274 106929 Mrs. SUDHAS SHAH ACA GURUKULINDIA COM LTD BEHIND MC DODNALD'S GOKHALE ROAD THANE ( WEST) THANE 400602
01/10/2004 275 106398 Mr RAMABHADRA PATNAIK FCA A- 302VEDA CHS LTD HOLY CROSS ROAD IC COLONY, BORIVLI (WEST) MUMBAI 400103
01/10/2004 276 107073 MI RAJENDRA KUMAR JAIN ACA 9:AMOTIBHAI BHIKHABHAI COLONY NARANPURA, AHMEDABAD 380014
[PART III-SEC. 4
22/12/2003
277 107205 Ms MADHURA MURLIDHAR MATE ACA 8/16 RATNAKAR . KARVE ROAD PUNE 411004
01/10/2004
278 107280 Mr SHIVKUMAR VAIDYANATHAN IYER ACA 84 JYOTI ΚΑΙ ASH SOCIETY JODHPUR TEKRA, SATELITE ROAD AHMEDABAD 380015
01/10/2004
279 107290 Mr DIPAN PRAMODRAY RAVAL FCA DP RAVAL & CO, C/ 4 JAHANVI FLATS MIRAMBICA ROAD , NARANPURA AHMEDABAD 380013
22/12/2003
280 107428 Mr MILIND YASHWANT PHATAK ACA FLAT NO 1 , MERRY GOLD CHS NR SHRIMAN BUS STOP KARVENAGAR, PUNE 411052
01/10/2004
281 107588 Mr SANJIV AMARNATH BHASIN FCA WHISPERING PALMS FLAT NO.603 . BUILDING NO.3 - C LOKHANDWALA COMPLEX KANDIVALI ( EAST ) MUMBAI 400101
282 107615
01/10/200 Mr YOGESH UMAKANT DHARMADHIKAR ! ACA G402 PINNAC TOWER , S NO-7/3 + 4, KOTHRUD , MILITARY SCHODL , SHIVAJI NAGAR, PUNE 411038
01/10/2004
283 107755 MS VANITA S BAJAJ ACA D1 /41 , KHIRA NAGAR , S.V.ROAD , SANTACRUZ ( WEST ) . MUMBAI 400054
22/12/2003
284 107779 Mr SHYAM JAYARAM RAI ACA SAI DRISHTI EC- 27 A/ 4 SAI MILAN CHS.LTD EVERSHINE CITY VASAI ROAD ( EAST ) DIST: THANE VASAI 401205
01/10/2004
285 107825 Ms MEGHNA BHARAT VORA ACA C-23 , SACHIN TOWERS , 100 FT RD , NEAR SHYAMAL ROW HOUSES SATELLITE, AHMEDABAD 380015
01/10/2004
286 107906 MrANAND GOPAL SHRDFF ACA B 51/52 SANJANA BLDG OFF BIRDA PADA ROAD OPP DEVNAGAR , KANDIVALI (WEST) MUMBAI 400067
01/10/2004
287 107909 Ms NIKITA NARASINGA RAI ACA C 502 PANDURANG SOC JAIN MANDIR ROAD JB NAGAR ANDHERI (WEST) MUMBAI 400059
01/10/2004
288 107978 Mr NITIN NALINKANT GATHANI ACA 76/115 HERDSMAN PARADE WEMBLEY WA 6014 AUSTRALIA
01/10/2004
289 108025 Mr DEEPAK N BUDHWANI ACA B 803RIDDHI VINAYAK TOWER NR KIRANPARK RAILWAY CROSSING NARAYANPURA, AHMEDABAD 0 PART III -SEC . 4]
290 163057 Mr VISHNUPRASAD GOPINATH BALU ACA 8, PRANJALI ; 1ST FLOOR GOSHALA ROAD, MULUND (WEST) MUMBAI 400080
291
01/10/2004
108366 Mr. ABHIJIT KANTILAL KATKAR ACA 2, KRISHNAKAMAL APT MADHUUVIJAY COLONY COLLEGE ROAD , NASHIK 422005
292 108107 Mr SAMEER SUBHASH GOYAL ACA G-12/7 JALPADMA BANGUR NAGAR GOREGOAN (WEST) MUMBAI 400090
293 108248 Mr TUSHAR DINESH SHAH ACA 3/15MAHAVIR KIRAN CHS VAKKABH BAUG EXTN . GARODIA NAGAR GHATKOPAR [ EAST) . MUMBAI 400077
29.4 108250 Mr RAJSHEKHAR GOPAL NAIK ACA 3 VASANT APTS 129, DR LAZRUS ROAD THANE 400602
235 108250 MF RAJSHEKHAR GOPAL NAIK ACA 3 VASANT APARTMENT 129, DR LAZRUS ROAD THANE 400602
296 108290 Mr DAGA ARVIND ACA C/ 211 NATIONAL PARK VIEW RAHEJA ESTATE KULUPWADI ROAD BORIVALI ( EAST) MUMBAI 400066
297 108395 Ms JAIN SUNITA ACA 44-B , MAHAVIR DARSHAN PIRAMAL MILL LANE, LOWER PAREL . MUMBAI 400013
298 108410 Mr AMITKUMAR KIRAN KIKANI ACA 12/13 SHIVAM , MAYUR PARK 2 OPP RAMESHWAR TEMPLE HARI OM NAGAR VADODARA 390021
299 108458 Mr ROHIT PRAVINCHANDRA BALU ACA G/10NIMESH KUNJ MANDPESHWAR ROAD BORIVALI (WEST) MUMBAI 400092
300 108485 Mr SUNDEEP SINGH GHURA ACA 105/B , MANJU MAHAL , 35 PALI HILL RDAD . BANDRA (WEST) MUMBAI 400050
301 108582 Mr SANTOSH KANHAIYALAL VYAS ACA B-18FRIENDS PARK SENAPATI BAPAT ROAD CHHATURSHINGI PUNE 411016
302 108705 Ms. ANAGHA SURYAKANT GAJARE ACA E-5, SAGAR APTS SHREEMAN CHOWK KARVENAGAR PUNE411052
303 108744 Mr MAHESH VITHAL KHEMKAR ACA 84-672 MANDIR MARG PRATIKSHA NAGAR, SION , MUMBAI 400022
11019
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKΑ 27 , 1928 )
108821
01/10/2004 304
MrASHISH GIRDHARILAL SEKSARIA ACA 01/10/2004 C/1 OMSHIVAM BUILDING UTTAN ROAD , DIST THANE BHAYANDAR 401101
01/10/2004 305 108839 Mr JAYWANT MILIND MASUREKAR ACA L/5 MADHU VASANT SOC 47, SUBHASH ROAD VILE PARLE . MUMBAI 400057
01/10/2004 306 108855
01/10/2004
Mr ROHAN SUDHAKAR HEGDE ACA 9/A, BEL AIR APTS, UNION PARK, BANDRA (WEST) MUMBAI 400052
01/10/2004 307 108865
22/12/2003
Mr VIKAS SOMPRAKASH MURÁRKA ACA C/O PRADEEP GUPTA 84/701, SAKET COMPLEX, THANE(WEST) THANE 400601
22/12/2003 308 108922
01/10/2004
Mrs. PRIYA MAHESHWARI ACA F.101 AANGAN NEAR THAKUR COMPLEX KANDIVALI( EAST) MUMBAI 400101
01/10/2004
22/12/2003 309 108961 Mr VIJAY YAKOB PANDIT ACA 503 B WING, MADHUSUDHAN TOWER MOHANE RD , SHAHAD (WEST ) KALYAN 421103
01/10/2004
01/10/2004 310 108981 Mr SUKEN HASMUKHLAL MEHTA ACA 303 , AJMAJ APARTMENTS 94-C A.K. MARG MUMBAI 400036
01/10/2004 311 109070
01/10/2004
Mr KETAN SUBHASH SAHANI ACA 6/207 ,YOGANAND SOCIETY VAZIRA NAKA.LT ROAD BORIVILI- (WEST) MUMBAI 400091
01/10/2004 312 109081
22/12/2003
Mr DAYAKARAN SRIDHAR ACA 3/180 , SHIVGEET GARODIA NAGAR GHATKOPAR EAST MUMBAI 400077
22/12/200 313 109324
01/10/2004
Mr MAHESH PARAMESWARAN ACA B/13SUDARSHANA CHS PLOT NO 38 , SECTOR 17 VASHI, NAVI MUMBA ! 0
22/12/200 314 109358
22/12/2003
Mr TARUN VEERENDRA SHAH ACA 4 JAIHIND SOCIETY NS ROAD NO . 12 A. JVPD SCHEME VILE PARLE (WEST) MUMBAI 400056
01/10/200 315 109440
01/10/2004
Mr DEEPAK PAWAN GOENKA ACA 2/A/19 , PREM NAGAR, SVP ROAD BORIVALI WEST) , MUMBAI 400092
01/10 316 109566
01/10/2004
Mr VIMLESH MAHESHWARI ACA B-30/304, SECTOR -10 SHANTI NAGAR MIRA ROAD 401107
01/10/2 317 109582
01/10/2004
MS PRATHIMA VENKAPPA KINI ACA 601 /E, PAI HOUSE 2ND FLOOR, AMBEDKAR ROAD MATUNGA, MUMBAI 400019 11020
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
22/12/2003 332 110283
109620 Mrs. REWA SANJAY DIXIT ACA D 2114 SHWETA SOZ PUNE SINGHAD ROAD, PUNE 411030
01/10/2004 109621 Mr SACHIN PRAVIN PATEL ACA 10 SADHANA VILLA DAULAT NAGAR ROAD NO.3 BORIVLI ( EAST) MUMBAI 400066
01/10/2004 320 109631 Mr. KISHOR SHANTILAL OZA AÇA ROOM NO . 5/6 LK DESAI CHAWL SN DUBE ROAD RAWA PADA DAHISAR [ EAST] MUMBAI 400068
321 109712
01/10/2004 Mr NEELAKANTAN BABURAJ KRISHNAN ACA 4A/34, PEREIRA NAGAR CH SOC KHOPAT, THANE (WEST) THANE 400601
01/10/2004 322 109747 Mr. PRAVEEN KUMAR KUMAT ACA MADHUSUDAN CERAMICS 9 GIDC INDUSTRIAL ESTATE , KADI , MEHSANA 382715
22/12/2003 323 109782 MrALOK SHRIKISHAN MUNDRA ACA C/ O OMPRAKASH CHITLANGIA SECTOR 3M BUILDING NO A/ 39 FLAT NO 104 , SHANTI NAGAR MIRA ROAD 0
01/10/2004 324 109784 Mr SHANTI LAL GAGGAR ACA BUILDING NO.37 , FLAT NO.503 SHANTI PLAZA, OPP. JANGIR APT. , SHANTI PARK, MIRA ROAD ( EAST) MIRA ROAD 401107
01/10/2004 325 109819 Mr NIRAV BIPIN GANDHI ACA A/ 201 PARESH APT. , MANDPESHWAR ROAD BDRIVLI (WEST) MUMBAI 400092
01/10/2004 340 111242
326 109860 Mr SAKET JAIN ACA 201, DWARKAASHISH 6/8 , JAMBUL WADI KALBADEVI ROAD MUMBAI 400002
01/10/2004 327 109891 Mr SACHIN KOCHHAR ACA. A- 11MODEL TOWN SOCIETY GULMOHAR CROSS ROAD 7 JUHU , MUMBAI 400049
01/10/2004 328 110162 Mr GANESH PRATAPRAO FANSE ACA 9/101 INDIRANAGAR OPPAE C. AMRAI WADI ROAD AHMEDABAD 380026
01/10/2004 329 110246 Mrs. ANUJA PRATAP MALANI ACA ABHINU 277 , TRIKDNI PARK DHARAMPEΤΗ , NAGPUR 10
22/12/2003 330 110257 Mr VINAY SATISH KUMAR MODI ACA 5/17 , MALAD APARTMENTS 337 ANAND ROAD MALAD (WEST ) . MUMBAI 400064
22/12/2003 331 110267 Mr HIMANSHU MAHESHWARI ACA F/ 101 AANGAN NEAR THAKUR COLLEGE SAMTA NAGAR, KANDIVALI ( EAST) MUMBAI 400101
[PART III-SEC . 4
01/10/2004 Ms SHILPA PANDURANG SHETYE ACA 23/25 PURUSHOTTAM KANJI CHAWL , ZAOBA WADI THAKURDWAR MUMBAI 400002
333 110348
01/10/2004 M RAMESH VENKATESHWARAN IYER ACA 18 TIRTH DUPLEX , MANJALPUR GID CROAD , VADODARA 390011
01/10/2004
334 110409 Mr KAILASH CHANDRA AGAL ACA 306B WING / A 11 , YOGI PRAKASH YOGI NAGAR , BORIVALI (WEST) MUMBAI 400091
01/10/2004
335 110465 Mr. KEDAR VIDYADHAR KULKARNI ACA PIA-153 , PRINCETON ESTATES DLF PHASE V, SECTOR 53 GURGAON , HARYANA GURGAON 122002
01/10/2004
336 110685 Mr VIRESH GOVINDLAL CHAUHAN ACA 100 TIRUPATI SOCIETY BEHIND DINDAYAL SOCIETY PALANPUR ROAD RANDER, SURAT 395 005
01/10/2004
337 110869 Ms. SAVITA VISHWAS NENE ACA B-403 , BAIDYANATH APT VAZIRA NAKA , BORIVALI ( WEST) MUMBAI 0
22/12/2003
338 110883 Mr KAUSTUBH SATISH CHAUBAL ACA CRISIL LIMITED 121/122ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI ( EAST) MUMBAI 400093
01/10/2004
339 111195 Mr. VENUGOPAL KAIMAL ACA 7 JAWAHAR ABAD 9TH ROAD, BANDRA MUMBAI 400050
01/10/2004 Mr JAGDISH KUMAR JAISWAL ACA ANGEL BROKING LTD . 610, ACME PLAZA M.V. ROAD , ANDHERI ( EAST) MUMBAI 400099
01/10/2004
341 111324 Mr SACHIN DHARMCHAND KASLIWAL ACA C/O MR SACHIN DIKASLIWAL 20-21 NIRALA BAZAR AURANGABAD 431001
22/12/2003
342 111343 Mr. SACHIN GAJRAJ BAFNA ACA D-701 , MEERA APTS . OPP . GARDEN VIEW, NEAR GREEN COURT CLUB , MIRA ROAD ( EAST) MUMBAI 401107
01/10/2004
343 111395 Ms AMI BHARATKUMAR DESAI ACA 5 PRIYADARSHNINI CHS-2 SHIVAJI MARG , MG ROAD KANDIVALI [WEST] , MUMBAI 400067
22/12/2003
344 111433 Mr. ASHISH KAILASH DALMIA ACA KUMAR PINNACLE A2 504 TADIWALA ROAD PUNE 411001
22/12/2003
345 111607 Mr. VAIBHAV VISHNUDAS TOTLA ACA R-2/7 SUNDER NAGAR S.V. ROAD , MALAD(WEST) MUMBAI 400064 PART III-SEC . 4]
11021 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 (KARTIKA 27, 1928)
346 111626
01/10/2004 360 112955
01/10/2004 Mr SACHIN VISHWANATH SINGHANIA ACA 202PURNA KUTIR 22RANI SATI MARG MALAD( EAST) MUMBAI 400097
347 111643
01/10/2004
Mr RAJ DEEPAK GOEL ACA FLAT NO E 103 PLEASANT PARK CO OP HSG SOCY OPP MOVIE TIME THEATRE LINK ROAD, MALAD (WEST) MUMBAI 400064
361 112981
01/10/2004 Mr NIKHIL DON VAZ ACA 301, SAMEER APARTMENTS 180, PERRY ROAD BANDRA, MUMBAI 400050
348 111786
01/10/2004
MrAMOL PRAKASH BHATTAD ACA 723 GURUWAR PETH JANKI PUNE 411042
Mr AMIT MADHUSUDAN MEНТА АСА J/101-102 , EKTA BHOOMI GARDENS RAJENDRA NAGAR DATTAPADA ROAD BORIVALI (EAST) MUMBAI 400066 .
349 111851
01/10/2004 362 113002
01/10/2004
Mr. BHABA PRASAD MISHRA ACA A 401 GULMOHUR CHS NR SIVAI HIGH SCHOOL BHANDUP ( EAST) MUMBAI 400042
Ms DEVIKA SUKUMAR SHETTY ACA 303, ARARAT TOWER JAI BHAVANI MATA ROAD OFF CAESAR ROAD AMBOLI, ANDHERI (WEST ) MUMBAI 400058
363 113014
01/10/2004 350 111944
01/10/2004
Mr. NAVEEN SATYANARAYAN MALPANI ACA 1/24PARIJAT HINDU FRIENDS SOCIETY ROAD JOGESHWARI ( EAST) MUMBAI 400060
01/10/2004
364 113125
Mr. SANJAY MAHENDRAKUMAR THADESHWAR ACA JAYESH APARTMENT, NEAR AMARDEEP HOSPITAL RAJENDRA BHUVAN ROAD VERAVAL, VERAVAL 362265
Mr RAVI JAGGANATH SHETTY ACA 3RD GIDAVARE BUILD 19TH RDAD , KHAR WEST MUMBAI 400052
351 111999
01/10/2004
01/10/2004
365 107740
Mr. VINOD MANSUKHLAL KAPADIA ACA 2/225 RUSTUMPURA MALESHWAR STREET SURAT 395002
MS SHILPA DHARMESH VYAS ACA OPP. SAYAJI HIGH SCHOOL GHADIALI POLE VADDDARA- 39001
01/10/2004
352 112102
366 113359
22/12/2003 Mr AMIT SHYAM SHARMA ACA A-401 EDEN - 1 HIRANANDANI GARDENS POWAI MUMBAI 400076
353 112131
01/10/2004
Mr. YOGESH HARIBHAU KUMBHARE ACA RAJGAD " A" , FLAT NO.16 SBI COLONY SHIKSHANKNAGAR PAUD ROAD PUNE 411038
01/10/2004
367 113442
Mr. PARESH SURESH JAIN ACA A- 11 KRISHNA LEELA BANGUR NAGAR GOREGAON (WEST) MUMBAI 400090
01/10/2004
354 112232
Mr. ANISH KAMALKISHORE BAHETI ACA F/64GALAXY OPP THE GRANT BHAGWATI HOTEL NEAR SAMKEET BUNGLOWS JUDGES BUNGLOW ROAD BODAKDEV AHMEDABAD 380054
368 113587
01/10/2004 MrASHIT KISHAN DESAI ACA C/7 , UMESH KIRAN BUILDING 101 VIR BHAGAT SINGHROAD BAJAJ ROAD , VILE PARLE (WEST) MUMBAI 400056
355 112261
01/10/2004
Mr. PRAMOD P DANGI ACA R NO 15. 2ND FLOOR 38/42 BALAJI BUILDING POPAT WADI KALBADEVI ROAD MUMBAI 400002
Mr SHYAM HARIGOVIND MUNDHADA ACA 4DIWAKAR, ZENITH STAFF COLONY DIST THANE . KHOPOLI 410202
22/12/2003 356 112527
22/12/2003
369 113662 Mr PRASHANT PREM JOSHI ACA PARAS SOC , BUILDING A - 11 , FLAT 001 SECTOR 4 SHANTI NAGAR MIRA ROAD ( EAST ) MUMBAI 401107
Mr. SUSHIL SAJJANE AL KATARIYA ACA OPP ANKUSH LODGE JAIJIND CHOWK, YAVATMAL 445001
370 113705
22/12/2003
01/10/2004
357 112598
Mr. MANISH DAULATRAM ASWANI ACA C /55 PREMNAGAR SOCIETY KOPRI COLONY THANE ( EAST) , THANE 400603
Mr. HARSHAD GANESH KACHHARA ACA 12 PANKAJ , SAHAKAR COLONY BRAHMAN SOCIETY NAUPADA THANE (WEST) THANE 400602
01/10/2004
01/10/2004
358 112678 Mr ANAND SURESH GUPTA ACA C-101 , AJIT NAGAR CHS LTD JB NAGAR, ANDHERI ( EAST ) MUMBAI 400059
371 113749 Mr RAJESH AMRITLAL SHAH ACA B4/108 AURASEN SOCIETY 8 KOREGAON PARK NR BLUE DIAMOND HOTEL PUNE 411001
359 112893
22/12/2003
01/10/2004 Mr NAVIN KUMAR JAIN ACA C/ O VISHWANATH JI SARAF 3/6BHAGWATI APPARTMENT CHINCHOLI PHATAK : S.V. ROAD MALAD (WEST) . MUMBAI 400064
372 113786 Mr AMIT ARVIND RATANPAL ACA BIRLA SUNLIFE AMCLTD ., TURNER MORRISON BLDG , IST FLOOR , 16 , BANK STREET FORT, MUMBAI 400023 [PART III-SEC . 4 11022
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
01/10/2004
114938
01/10/2004 386
373 113929
Mr SATYEN SURESH JAIN ACA 501/601 B OM VIKAS TOWER, WALKESHWAR ROAD MALABAR HILL MUMBAI 400006
01/10/2004
387 114940
Mr RAJAT RAJENDRA VERMA ACA C/O MR VINIT SHAH TRANS AFRICA PTY LTD PLOT 1273/74 OLD LOBATSES ROAD INDUSTRIAL SITES GABORONE BOTSWANA 380008, AFRICA
374 113831
22/12/2003
Mr RAKESH AJIT SANKLECHA ACA C/O RAKESH A SANKLECHA & ASSOCIATES 3RD FLOOR SHOP NO 30 SONYA MARUTI CHOWK RAVIWAR PEΤΗ, PUNE 411002
01/10/2004
388 115063
Ms SWATI SUHAS PENDSE ACA 999 A. RATRANI , FATAK BAUG , RAJENDRA NAGAR, NAVI PETH , PUNE411030
01/10/2004
Ms. RITU GOYAL ACA B-5 ADITYAAPTS, OLD NAGARDAS ROAD ANDHERI-( EAST) MUMBAI 400069
01/10/2004
389 115080
375 113879 Mr MANISHKUMAR RAVIMOHAN DUBEY ACA ABHIJIT KELKAR & CO SHRINIWAS KELKAR BLDG BADKAS SQUARE MAHAL NAGPUR 440018
22/12/2003
376 113995
Ms. MEERA SUBHASH RASILA GORI ACA E/6 VISHRAM DHAM . VEENA NAGAR II L.B.S. MARG, MULUND (WEST) MUMBAI 400080
390 115112
Mr. PINKESH AMRIT NAHAR ACA B- 106 , NIRMAN COTTAGE VERSOVA- YARI ROAD RATAN NAGAR ANDHERI ( WEST) , MUMBAI 0
01/10/2004
01/10/2004
377 114108
Mr. DINESH KUMAR PRABHU DAYAL GUPTA ACA E - 1 SAMAY PARK NR SURAMYA APARTMENT CITY LIGHT ROAD SURAT 3950007
Mr ANAND RAMANIKLAL THORIA ACA SUCHITRA FLAT NO 13TH , TEJPAL LANE 5TH, VILE PARLE-( EAST) MUMBAI 400057
01/10/2004
391 115214.
01/10/2004
378 114122
Mr HIREN HASMUKHLAL KOTHARI ACA 10/82 , UNNAT NAGAR PART 1 , AKSHAY CHS , MG ROAD, GOREGAON-( WEST ) MUMBAI 400062
Mr. ASHISH GOYAL ACA CIO BAJAJ ALLOANZ GENERAL INSURANCE . CO.LTD GE PLAZA, YERWADA PUNE 411007
01/10/2004
392 115295
01/10/2004
Mr SUNIL KANTILAL KANSARA ACA SHAW BLOSSOM CHS E/44TH FLOOR, OPP ST DEPOT DIST THANE , NALLASOPARA 401203
379 114211 Mr AMOL MANOHARRAO DAGWADE ACA CIO MR PUROHIT A27 KUMAR PRANGAN NEAR ALANKAR POLICE CHOWKY KARVE NAGAR PUNE 411052
01/10/2004
393 115365
01/10/2004
380
Mr KAILASH RADHAKISAN MUNDADA ACA R- 19 CHAITANYA NAGARI NR VIMAL VIDYA KUNJ WARGE, PUNE 411029
114212 Mr ABHINAY MOHAN PUROHIT ACA A-27, KUMAR PRANGAN NEAR ALANKAR POLICE CHOWKI KARVASE NAGAR PUNE 411052
01/10/2004
394 115450
01/10/2004
381
Mr PREM GOVIND MALKANI ACA SUNDER PARK A 101 LINK ROAD , ANDHERI (WEST ) MUMBAI 400053
114594 Mr DEVANG DEVIDAS PATEL ACA RUKSHMANI BUNGLOW DEV DAYA PARK OPP J K POST THANE 400606
395 115701
01/10/2004
01/10/2004
382 114597 Mr. AMIT CHANDU DAULATANI ACA BLDCK NO . 246 , MAIN ROAD . JARIPATKA, NAGPUR 440014
Mr. SATYANARAYANAN K SUNDARARAJAN ACA FLAT NO.18 , MANAS BUILDING SECTOR-6, SHREE NAGAR THANE 400604
01/10/2004
396 115971
01/10/2004 383 114800 Mr NILESH HARI KUNTE ACA 55/1 , KRISHNAGAR BLDG DR B A ROAD , PAREL, MUMBAL 400012
384 114863
01/10/2004
Mr MAHENDRA MOHANLAL MANDHANA ACA C/ ONL MAHESHWARI FLAT NO 11 , DIVYA JYOTI CHS 7TH ROAD, DAULAT NAGAR BORIVALI (EAST) MUMBAI 400066
Mr VIRENDRAKUMAR NATHMAL TAPADIYAACA A/ 2GOPAL NAGAR SOLA NEAR ANAND FLATS BAPU NAGAR INDL AREA AHMEDABAD 380024
01/10/2004
397 116031
01/10/2004
385 114886
Mr. ASHISH KAMALKISHOR RATHI ACA B-702, GANGADHAM SOCIETY NEAR MARKET YARD GULTEKDI , PUNE 37
Mr. NIRMANSHU SHAH ACA 104 ANKUR BUILDING NEAR MARY HIGH SCHOOL LM ROAD , BORIVALI (WEST) MUMBAI 400103 11023 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
398 110,048
01/10/2004 410 211069
01/10/2004
Mr. HARI P.N ACA SHAW WALLACE BREWERIES LTD JALAHALLI CAMP ROAD YESHWANTPUR, BANGALORE 0
Ms. SHAGUN BIJENDRA AHLUWALIA ACA HSBC CENTRE 2NDFLOOR, PALINAKA BANDRA, MUMBAI 400076
01/10/2004
411 212240
01/10/2004
399 116238
Mr. SONY CHANDY ACA ENKAY EXPRESS P.O. BOX 55393 DUBAI , DUBAI 0
Mr. ANKIT MOHANLAL SHAH ACA 102- ΝΙΚΙΤΑAPT 38, SHRIMALI SOCIETY NAVRANGPURA AHMEDABAD 380009
412 400334
01/10/2004 400 116287
01/10/2004
Mr. SANJITHM ACA 8/22ABHANG APT, NEW AYRE ROAD DOMBIVALI ( EAST) , DOMBIVALI 421201
Mr SINGHAL PAWAN KUMAR ACA FLAT NO 209, BUILDING NO 10C SANGEET COMPLEX , JESAL PARK. BHYANDAR (EAST) , THANE 401105
01/10/2004
401 116327
01/10/2004
413 401283
Mr. KAIZAD SHAPUR DEBU ACA CITICDRP FINANCE INDIA LTD LOGITECH PARK 1ST FLOOR , SAKI NAKA, ANDHERI KURLA ROAD MUMBAI 400072
Mr. JAIN ARIHANT ACA 17 PETROLEUM HOUSE JAMSHEDJI TATA ROAD CHURCH GATE , MUMBAI 400020
402 116611
01/10/2004
01/10/2004
414 401524 Mr. JAIN SULABH ACA 87A, TORONTO RDAD HORFIELD , BRISTOL BS 7 0JS , UK 0
Mr. HIRENKUMAR HEMENDRA SHAH ACA 8-1MADHURI SOC SHANTAWADI , J.P. ROAD NEAR BOMBAY BAZAR ANDHERI (WEST ), MUMBAI 400058
415 402129
01/10/2004
01/10/2004
403 116821. Mr. CHIRAG ASHOK DHYANI ACA 1 BHAGYADEEP APARTMENT NR GORDHANDAS PATEL HOSPITAL VASTRAPUR AHMEDABAD 380015
Mr. TOSHNIWAL ROHIT ACA B-005, UMIYA PARK ASHISH COMPLEX CS ROAD NO 4 . DAHISAR ( EAST) MUMBAI 400068
404 203501
01/10/2004 416 047756
01/10/2004
MR BHATKHANDE AMAR AVINASHA ACA C/O ASHOK KETKAR BLOCK NO . 48 , BLDG NO . 3 JAI VIJAY SOCIETY SAHAR ROAD SAHAR MUMBAI - 400 057 .
Mr. VENKATA LAKSHMI SRIDHARI ACA FLATNO 104, ANAND HOUSE PHASE II , EME STADIUM ROAD FATEHGANJ , VADODARA 390002
22/12/2003
417 107021
405 204890
22/12/2003
MR SANDEEP KUMAR SHRINAΤΗ CHATURVEDI ACA C-602 GOKUL REGENCY -IIL THAKUR HOSPITAL LANE THAKUR COMPLEX , KANDIVALI ( EAST) MUMBAI - 400 101.-
Mr. KIDAMBI SURESH RANGARAJAN FCA FLAT NO A - 502 CHAITANYA TOWERS CO-OPERATIVE HSG SOC PRABHADEVI , MUMBAI 0
01/10/2004
406 205259 Ms. N MEERA ACA 42, 4TH FLOOR , SHIBANGAN V.P. ROAD , SANTACRUZ (WEST) MUMBAI -400054
22/12/2003
407 205788 Mr. AJIT KUMAR BHANDARI ACA NO 6 IST FLOOR VISHAL APARTMENT VRIDAVAN SOCIETY UT OF DADRA & NAGAR HAVELI SILVASSA 396230
408 206093
01/10/2004
Ms. MINI 8 ACA FLAT NO 3923 , BUILDING NO 113 / B MANOVISHWA HSG CO -OP SOCIETY TILAK NAGAR, CHEMBUR MUMBAI 400089
22/12/2003
409 210206 Mr. RAGHU RAMAN M ACA FLAT F , GROUND FLOOR VIJAY SHANT! APARTMENTS NO 1 EASWARAN KOIL STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033
DR . ASHOK HALDIA
Secy.
11024
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
(MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT )
New Delhi , the 25th October 2006
No. A- 12011 / 1 /2005 -Estt. In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 , the Board hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations : -
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :
1.1 These Rules will be called the " National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules , 2006" . These rules will cover all officers and employees of the Board falling into four cadres as given in 1.3 .
1.2 These Rules shall come into force from the date of their approval. All recruitment and selection of officers and employees will be done based on the recruitment criteria laid down for each post .
1.3 The number of posts , their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in the Rules: The posts will be grouped under the following Cadres:
(i) Technical Cadre ,
Administration & Finance Cadre ,
(ii)
Secretarial Cadre ,
( iii)
Lower Subordinate Staff.
(iv)
(covering Group ' D ' employees )
2. SELECTION COMMITTEE
2.1 In accordance with the NCRPB Notification No.K- 14011 / 13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 (copy enclosed at Annexure - A, the power to create posts and appoint persons against such posts are with the Personnel Group.
Personnel Group :
Chairman .
1 . Secretary, Ministry of Urban Development
Member 2. Secretary (Expenditure ) or his representative
Member 3. Secretary in charge of NCR work in the State of Haryana
Member 4. Secretary in charge of NCR work in the State of Rajasthan
Member 5. Secretary in charge of NCR work in the State of Uttar Pradesh
Member* 6. Secretary in charge of NCR work in the State of NCT - Delhi
Convenor 7. Member Secretary , NCR Planning Board
* In partial modification of NCRPB Gazette notification ibid , the Secretary in- charge of NCR work in the State of NCT- Delhi has been included as member of the Personnel Group.
11025 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
PART III-SEC. 4]
a) The Group will have full powers to create posts in the Board .
b) Selection of personnel for appointment against posts , the maximum of scale of pay of which exceeds Rs . 15,200 (Fifth CPC ) will be made by the Group and appointment of persons selected by the Group will be made after it is approved by the Chairman , NCR Planning Board ( Minister for Urban Development , GOI ) .
c) Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs . 15,200/ - will be made by the Member Secretary .
2.2. The panel prepared by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may be shall be valid for a period of one year .
2.3 Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs . 15,200 ( Fifth CPC) will be made by the Member Secretary , NCRPB with the help of a Selection Committee . The Committee will be chaired by Member Secretary , NCR Planning Board and with Director ( A& F ) /CRP as one of the members depending upon the posts and one subject expert from outside to be nominated by Member Secretary. The Selection Committee may co - opt any other member to the Committee depending upon the requirement.
3. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE
The Departmental Promotion Committee will be constituted by the Member Secretary for promotion to posts where he is the Appointing Authority .
4. FILLING UP OF SHORT TERM VACANCIES
Whenever short - term vacancies are caused by the regular incumbents proceeding on leave. for 45 days or more , study leave , deputation , etc. of less than one year duration , they may be filled up by giving ad - hoc promotion to the senior most employee who is otherwise eligible for promotion as per the requirements of these Rules subject to good Annual Confidential Record in accordance with DOPT orders on the subject issued from time to time . Such promotion to leave vacancies will not give any claim to the employee for regular appointment/ promotion .
5. INTERVIEW
The selection of the candidates under the Recruitinent Rules will be made through interview by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may, in addition to written test / skill test wherever prescribed under the Rules .
6. REMOVAL OF DIFFICULTIES
The Personnel Group , NCR Planning Board may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules . In case of any doubt regarding interpretation of these Rules . the 14-339 GI/2006 11026
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIΚΑ 27 , 1928 )
decision of the Personnel Group with Secretary ( UD ) , Ministry of Urban Development as its Chairman , will be final and binding .
7.
RECOGNITION OF DEGREES / DIPLOMA
The degrees / diplomas awarded by Indian Universities established by an Act of the Central or State Legislature: Institutions of national importance set up under an Act of Parliament; institutions considered as deemed universities by the University Grants Commission ; institutions recognised, by the All India Council of Technical Education or other councils accredited by the Ministry of HRD; or institutions recognised by the Department of Education; Ministry of HRD , Government of India .
8. AGE RELAXATION
Age relaxation as laid down in the Central Government Rules shall apply to all the posts . If within the existing age norms , suitable candidates are not available , the Personnel Group chaired by Secretary ( UD ) , M/o Urban Development , Government of India and the Selection Committee chaired by Member Secretary , NCR Planning Board, will be competent to relax the age of candidates for posts where the maximum of scale of pay exceeds Rs . 15,200 and for posts where the maximum of scale of pay is Rs. 15,200 or below respectively.
9. REALLOCATION OF EXISTING SANCTIONED POSTS IN THE TECHNICAL CADRE
There are ten sanctioned technical posts and these are reallocated into three spheres : Urban and Regional Planning , Project Development , Appraisal and Management and Demographic Assessment & Social Infrastructure Management. In the sphere of Urban and Regional Planning, the planning team will consist of 5 specialists : urban planning , regional planning . housing , environmental planning and transport planning . In the sphere of Project Development , Appraisal and Management , the technical team will consist of 3 specialists: water resource management , power engineering and GIS as applied to rural - urban planning and human settlements . In the sphere of Demographic Assessment and Social Infrastructure Management, the technical team will consist of 2 specialists: economist with experience in demography and a sociologist with experience in the inforınal sector or social housing .
10. APPOINTING AUTHORITY, DISCIPLINARY AUTHORITY & APPELLATE AUTHORITY
In continuation and pursuance of the selection process indicated in Rule 2 above , the Member Secretary , NCR Planning Board will be the Appointing Authority and Disciplinary Authority for all employees of the Board . The Appellate Authority will be the Secretary (UD) , Ministry of Urban Development , Government of India, who is also the Chairman of the Personnel Group .
11027 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 (KARTIKA 27, 1928)
11. CONFIDENTIAL REPORTS
The Reporting , Reviewing and Accepting Authority for all the posts in the Board are given at Annexure-B
12. PROMOTION
Integrity will be the main criteria for employees to be considered for departmental promotion . In case of departmental promotion, who come under the consideration zone 40% marks will be for Annual Confidential Reports and 40 % for the skill for the post/departmental examination and 20 % for interview.
13. COVERAGE OF RULES
The rules will cover new recruits . In case of existing employees , they can be considered for benefit of promotion / revised scale of pay from prospective date only if they fulfill the educational qualification for the post and possess the requisite skills under the rules . These rules will not apply for posts which already stand advertised as per existing rules .
14 As per Notification No. A- 12018 /97 - PMC - NCRPB , dated 17th June , 1997. Assessinent Scheme for Technical Officers of the Board has also been provided . The scheme was inadvertently left out in respect of Planning Assistant and Draughtsman ( Civil ) of the Board , whose job is also technical in nature . The Assessment Scheme will also be extended to the said posts as per the following eligibility for assessment / threshold: -
14.1 PLANNING ASSISTANT
Grade Scale Rs .
Eligibility for Assessment ( Years )
Minimum Percentage ofthreshold 2
3
4 1
70 1
8000-13500 7, 8 , 9 and after remaining for one year at the maximum of the scale
75 11 10000-15200 8,9,10 and after remaining for one year at the maximum of the scale
75 111 12000-16500 10,11 and after remaining for one year atthe inaximum of the scale
14.2 DRAUGHTSMAN ( CIVIL )
Grade Scale Rs .
Eligibility for Assessment ( Years )
Minimum Percentage threshold of
4
3
2
1
70 1
5500-9000 7, 8, 9 and after remaining for one year at the maximun of the scale
75 11
8000- 13500
8,9,10 and after remaining for one year at the inaximum of the scale
75 111
10000- 15200
10,11 and after remaining for one year at the maximum of the scale 11028
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
Chief Regional Planner
1. Name of Post
Chief Regional Planner
2. No. of Posts
One.
3 . Classification
Group 'A' .
4.
Rs.18400-500-22500 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
Selection post.
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
6.
Not Applicable .
of Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 the Rules) ,1972. C.C.S. ( Pension
7.
Notexceeding 55 years .
Age limit for direct recruits
8.
Essential :
Education and other qualifications required for direct recruits .
( i) Post Graduate Degree in Planning with minimum 55 % marks with specialization in Urban/ Regional Planning from a recognised university or equivalent .
( ii ) 18 years experience in a responsible position in the field of town and regional planning of which at least 10 years shall be in formulating and implementing urban and regional plan .
Preferential : F.1.T.P. (India) .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Period of Probation , if any.
One year for direct recruit .
10.
11.
Method : Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market .
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment.
In case of meritorious performance . the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual 11029 PART III-SEC: 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKΑ 27, 1928)
appointee on permanent basis with the consent of the person concerned.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.
Joint Director in the Board, who fulfill the requisite qualification and experience will be eligible to apply for the post for direct induction. In case any such person is selected , he will be treated as on fresh appointment on a regular basis .
Deputation: Officers under the Central Govt . / State Govts . Union Territory Govts . /Public Sector Undertakings/ semi-Govt ./Autonomous or Statutory organizations: -
(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or
( ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs . 14,300-18,300 or total seven years in pay scale of Rs . 12000-375-16500 or equivalent in the parent cadre or department possessing requisite qualification and experience .
13. If a DPC exists what is its composition.
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board . The composition of the Personnel Group , as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/85 - NCRPB . dated 8.7.1985 .
Joint Director ( Technical)
1. Name of Post
Joint Director ( Technical)
2. No. of Posts
Two
1. Joint, Director , Urban Planner (one post)
2. Joint Director , Water/ Solid Waste/ Sewerage ( WSS ) (one post)
3 . Classification
Group 'A' .
4.
Rs . 12000-375-16500 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
5.
Selection post .
Whether Selection Post or non- Selection post.
Not Applicable .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules ) , 1972 .
7.
Notexceeding 50 years .
Age limit for direct recruits .
[PART III-SEC . 4 11030
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
8.
Essential :
Education and other qualifications required for direct recruits .
Joint Director , Urban Planner
BE ( Civil ) / MA ( Geography ) /B . Arch . / Bachelor of Planning and Masters in Planning with minimum 55 % marks with 9 years experience in preparation and implementation of Regional Plans and execution and monitoring of infrastructure projects .
Preferential : candidates with specialization in Urban Planning will be given preference .
Joint Director , Water / Solid Waste / Sewerage (WSS) .
BE ( Civil ) and M- Tech with minimum 55 % marks with 9 years experience in planning . execution and monitoring of infrastructure projects relating to water management / solid waste management/ sewerage .
Preferential : candidates with specialization in Water Resource Management will be given preference .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Internal candidates belonging to the Project Development, Appraisal and Management team and the Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination ( AITPE ) of the Institute of Town Planners , India .
Period of Probation , if any .
10.
Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules .
11.
Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market .
Method of recruitment : Whether by direct recruitment 01 by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
In case of meritorious performance , the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual PART III-SEC. 4]
11031 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
appointee on permanent basis with the consent of the person concerned .
12.
Officers under Central Govt . or State Govts . or Union Territory Govts . or Public Sector Undertakings or semi-Govt . or autonomous or statutory organizations: - In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
(i ) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department : or
( ii ) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs . 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre or department.
13. If a DPC exists what is its composition.
Selectionby Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board . The composition of the Personnel Group , as per the NCRPB Notification No. K- 14011/ 13 / 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Deputy Director ( Technical )
1. Name of Post
Deputy Director (Technical)
2. No. of Posts
Two
1. Deputy Director ( Power ) - ( one post)
2. Deputy Director ( GIS ) - ( one post )
3. Classification
Group A' .
4. Scale of pay
Rs . 10000-325-15200 ( Fifth CPC) .
5.
Selection post .
Whether Selection Post or non- Selection post .
6.
Not Applicable .
Whether benefit of added years of of the C.C.S. (Pension Rules) .1972 . service admissible under rule 30
7. Age limit for direct recruits .
Not exceeding 50 years .
8.
Essential :
Education and other qualifications required for direct recruits .
Deputy Director ( Power)
BE ( Electrical ) and M -Tech with minimum 55 % marks with 7 years experience in planning , execution and monitoring of infrastructure projects relating to power.
Preferential : candidates with specialization in Power Engineering will be given preference.
Deputy Director ( GIS)
BE ( Civil ) / MA ( Geography ) / B. Arch . / Bachelor of Planning and M.Sc. in GIS / M. Tech . with minimum [PART III-SEC . 4 11032
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
55 % marks with 7 years experience in planning. execution and monitoring of projects . The candidates having specialisation in Disaster Management and working knowledge of GIS softwares will be given preference.
Preferential : candidates with specialization in remote sensing and Geographic Information System ( GIS ) will be given preference .
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB . who are otherwise qualified for the post .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Internal candidates belonging to the Project Development, Appraisal and Management team and the Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination ( AITPE ) of the Institute of Town Planners , India .
10. Period of Probation, if any.
Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules .
11.
Method : Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market.
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
In case of meritorious performance , the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual appointee on permanent basis with the consent of the person concerned .
12.
Officers under Central Govt . or State Govts . or Union Territory Govts . or Public Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous or statutory organizations: - In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
( i ) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department: or
(ii) with three years service in the grade rendered after appointinent thereto on regular basis in the scale 11033 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928) ,
ofRs . 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre or department .
13. If a DPC exists what is its composition .
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13 / 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Assistant Director (Technical )
1. Name of Post
Assistant Director Technical)
2. No. of Posts
Five
1. Assistant Director ( Housing) - ( one post)
2. Assistant Director ( Environmental Planning ) - (one post)
3. Assistant Director ( Transport /Traffic Engineering) - (one post)
4. Assistant Director (Sociology) - ( one post )
5. Assistant Director ( Economics) - ( one post) 3. Classification
Group 'A' .
4.
Rs . 8000-275-13500 (Fifth CPC ) .
Scale of pay
Selection posts - direct induction/promotion.
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
6.
Not Applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 ofthe C.C.S. (Pension Rules ) , 1972
7.
Notexceeding 35 years .
Age limit for direct recruits
8.
Essential :
required for direct recruits . Education and other qualifications
1. Assistant Director ( Housing )
B. Arch . and Masters in Planning with minimum 55 % marks with two years experience in planning , execution and monitoring of projects .
Preferential : candidates with specialisation in housing will be given preference .
2. Assistant Director ( Environmental Planning)
M.A. Geography / BE ( Civil ) / B. Arch. and Masters in Planning with minimum 55 % marks with two years experience in planning . execution and monitoring of projects
Preferential: candidates with specialisation in.. Environmental Planning will be given preference .
15-339 G1 / 2006 11034
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
3. Assistant Director (Transport /Traffic Engineering)
BE (Civil ) and M. Tech. with minimum 55 % marks with two years experience in planning , execution and monitoring of projects relating to transport.
Preferential:
:
candidates with specialisation in Transport Engineering or Traffic Engineering will be givenpreference.
4. Assistant Director ( Sociology )
BA ( Hons . ) in Economics / Sociology / History / Geography and Masters in Sociology with minimum 55 % marks with two years experience in planning, execution and monitoring of projects .
5. Assistant Director ( Economics )
BA (Hons. ) Economics with Masters in Economics with minimum 55 % marks .
Preferential : Candidates having diploma / degree in demography will be given preference.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
Internal candidates belonging to the Project Development , Appraisal and Management team and the Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination ( AITPE ) of the Institute of Town Planners , India.
10. Period of Probation , if any
Two years .
11.
Direct recruitment .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitinent by promotion/ deputation/ transfer. grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Coinmittee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
11035 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
Planning Assistant *
1. Name of Post
Planning Assistant
One.
2. No. of Post
Classification
3.
Group 'B' .
4.
Rs . 5500-175-9000 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
5.
Selection post - direct induction.
Whether Selection Post or non- Selection post.
6.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 ofthe C.C.S. (Pension Rules ) , 1972
Age limitfor direct recruits .
Not exceeding 35 years .
7.
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential: Diploma in Engineering ( Civil )/Diploma in Architecture of three years full time duration or equivalent with minimum 55 % marks .
Preferential : Candidate with two years experience in GIS , Urban Planning and working experience in GIS softwares .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation, if any .
Two years .
11.
Direct induction .
Method of Recruitment: Whether by direct recruitment . or by promotion ог by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12.
Internal candidates who are AITPE or fulfill the qualifications and experience laid down for the post would also be eligible to apply for any post related to Planning.
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recoinmendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
* Since the post of Planning Assistant is an isolated post and is technical in nature , Assessment Scheme as applicable to the other technical officers of the Board will also be extended to this post.
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
11036
Draughtsman ( Civil ) *
1. Name of Post
Draughtsman ( Civil)
2. No. of Posts
One .
3. Classification
Group ' C' .
Rs . 4000-100-6000 ( Fifth CPC ) .
4. Scale of pay.
5.
Selection- direct induction .
Whether Selection Post or non- Selection post .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Rules) , 1972 . C.C.S. (Pension
Age limit for direct recruits .
7.
Notexceeding 35 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
ITI Certificate of 2 years duration in drawing/ tracing on the relevant field or equivalent .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Two years .
10. Period of Probation, if any
Direct induction basis .
11. Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 /13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
* Since the post of Draughtsman ( Civil ) is an isolated post and is technical in nature , Assessment Schome as applicable to the other technical officers of the Board will also be extended to this post .
11037 PART III-SEC .4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928)
Director ( Administration & Finance)
1. Name of Post
Director ( Administration & Finance)
2. No. of Post
One.
3. Classification
Group- 'A' .
4.
Rs . 14300-400-18300 ( Fifth CPC) .
Scale of pay
5.
one year . Deputation initially for a period of four years , extendable by Whether Selection Post or non- Selection post .
6. Whether benefit of added years of of the C.C.S. ( Pension Rules) , 1972 . service admissible under rule 30
7.
Not exceeding 50 years .
Age limit for deputation
8.
MBA in Financial Management or Chartered Accountant or ICWA .
Education and other qualifications required for direct recruits .
[ In case of officers from Civil Services ( IAS, Central Services Group ' A' ) the above qualifications will only be a desirable qualification] .
9.
Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Notapplicable .
10. Period of Probation , if any.
11.
Deputation . The vacancy will be informed to DOPT through administrative ministry to fill up the post on Central Staffing Pattern , failing which the vacancy will be advertised as per the extent procedures .
Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
The recruitment will be on deputation from All India Services , Central Services -Group ' A' , working in an analogous post with a minimum of 4 years service in Group 'A' post in the scale of Rs . 12,000-16,500 or cumulated 9 years services in the scale of Rs . 10,000-15,200 and Rs . 12,000-16,500 with experience in the field of finance , mobilization of resources , bonds and other debts instruments through budgetary and extra budgetary resources .
13. If a DPC exists what is its composition.
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group , as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13 / 85 - NCRPB, dated 8.7.1985 .
11038
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928 )
[PART III-SEC . 4 Joint Director ( Project Monitoring Cell)
1. Name of Post
Joint Director ( Project Monitoring Cell )
2. No. of Posts
One.
Classification
3.
Group- 'A' .
4. Scale of pay
Rs . 12000-375-16500 ( Fifth CPC ) / Consolidated remuneration between Rs.28,380-38,573/ - for contractual engagement .
Selection post : Selection through direct induction / transfer on deputation / short - term contract .
5. Whether Selection Post or non- Selection post.
6.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. ( Pension Rules) , 1972 .
7. Age limit for direct recruits .
i) For deputation - Not exceeding 50 years .
ii) For Contractual engagement Not exceeding 45 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : BE ( Civil ) with minimum 55 % marks and MBA with 9 years experience in project development , formulation and management of different types of infrastructure projects .
Preferential : Candidates with degree in Cost and Works Accountancy or MBA ( Finance ) would be given preference.
9.
There willbe no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Internal candidates belonging to the Project Development , Appraisal and Management team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination (AITPE) of the Institute of Town Planners , India .
10. Period of Probation , if any .
Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules.
11.
Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various 11039 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
methods .
Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment.
In case of meritorious performance , the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual appointee on permanent basis with the consent of the person concerned.
12. In case of Recruitment . by proinotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
i ) On deputation from Govt . of India or States/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings /Statutory Bodies/Public Sector Companies/ partly/ wholly funded by Central/State Governments with a minimum 4 years service in the scale of Rs . 10,000-15,200 or accumulated 9 years of service in the scale of Rs.8,000-13,500 and Rs.10,000-15,200 , with experience in appraisal , execution and monitoring infrastructure projects . of
ii) For contractual appointees from the open market - Apart from essential qualification as stated at Sr. No. 8 above , the candidate should have experience in appraisal and monitoring of physical or social infrastructure projects for at least nine years in a Private Sector Company/ Registered Society /Trust ofRepute /Reputed Firm .
13. If a DPC exists what is its composition.
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board . The composition of the Personnel Group , as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Joint Director ( Finance )
1. Name of Post
Joint Director ( Finance)
2.
One.
No. of Post
Classification
3.
Group 'A' .
4. Scale of pay
Rs . 12000-375-16500 ( Fifth CPC ) / Consolidated remuneration between Rs . 28,380-38,573 /- for contractual engagement .
11040
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
Selection post: Selection through direct induction/ transfer on deputation / short- term contract.
6.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) , 1972.
7 . Age limit for direct recruits .
i) For deputation - Not exceeding 50 years .
ii ) For contractual engagement Not exceeding 45 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : M.B.A. ( Finance ) /CA/ ICWA or equivalent as recognized by Govt . of India with minimum 55 % marks with 9 years experience in appraisal of infrastructure projects .
[in case of officers from Civil Services ( IAS, Central Services Group ' A ' ) the above qualifications will only be a desirable qualification] .
Preferential : The candidate should have experience in the field of financial appraisal and monitoring of projects , resource mobilization from capital markets . The candidate should have reasonable exposure to public sector accounting and auditing practices in line with the requirements of Comptroller & Auditor General of India .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation, if any .
Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules .
11.
Method : Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment .
In case of meritorious performance , the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual 11041 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
appointee on permanent basis with the consent of the person concerned.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
i ) On deputation from Govt. of India or States/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings /Statutory Bodies/ Public Sector Companies/ partly/ wholly funded by Central/ State Governments with a minimum 4 years service in the scale of Rs.10,000-15,200 or accumulated 9 years of service in the scale of Rs.8,000-13,500 and Rs.10,000-15,200 , with experience in appraisal, execution and monitoring infrastructure projects . of
ii ) For contractual appointees from the open market - Apart from essential qualification as stated at Sr. No. 8 above , the candidate should have experience in appraisal and monitoring of physical or social infrastructure projects for at least nine years in a Private Sector Company/Registered Society/Trust of Repute/Reputed Firm.
13. If a DPC exists what is its composition.
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board . The composition of the Personnel Group , as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Finance & Accounts Officer
1. Name of Post
Finance & Accounts Officer
One.
2. No. of Posts
3. Classification
Rs . 10000-325-15200 ( Fifth CPC) .
4. Scale of pay
Selection- direct recruitment/deputation .
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS ( Pension Rules) , 1972 .
7. Age limit for direct recruits .
Not exceeding 50 years .
8.
Essential :
Education and other qualifications required for direct recruits .
MA (Hons . ) Economics/M.Com/ MBA ( Finance ) or equivalent degree in finance from a recognized University with seven years experience.
16-339 G1/2006 11042
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
Preferential : ICWA / CA .
Experience: Officers from Central / State Govt . Organization or Public Sector Undertaking with three years in the pay scale of Rs . 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre or who fulfill the requisite qualification will also be eligible to apply .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Internal candidates holding the position of Assistant Director/ Assistant Accounts Officer with 8 years experience in the post will be eligible to apply for the post and there will be no age and qualification restrictions ist their case .
10.
Two years in case of direct recruitment .
Period of Probation , if any .
11.
Direct recruitment / Deputation initially for a period of three years , extendable by two years .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 /13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Deputy Director ( Administration)
1. Name of Post
Deputy Director ( Administration )
2. No. of Posts
One.
Classification
3.
4.
Rs . 10000-325-15200 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
5.
Selection- direct recruitment/ deputation .
Whether Selection Post or non- Selection post .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 ofthe CCS ( Pension Rules ) , 1972 .
Not exceeding 50 years .
7. Age limit for direct recruits 11043 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : Post Graduate in Social Sciences or in any other subject with Post Graduate Diploma in Personnel Management / HRD from a recognized University with seven years experience in Human Resource Development / Administration .
Preferential : MBA ( Personnel Management )
Experience : Officers from Central/State Govt .
Organization or Public Sector Undertaking with three years in the pay sca e of Rs . 8.000-13.500 or equivalent in the parent cadre or who fulfill the requisite qualification will also be eligible to apply .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Internal candidates holding the position of Assistat Director/ Assistant Accounts Officer with 8 years experience in the post will be eligible to apply for the post and there will be no age and qualification restrictions in their case .
10. Period of Probation, if any .
Two years in case of direct recruitment .
11.
Direct recruitment/ Deputation initially for a period of three years , extendable by two years .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Assistant Director ( Administration /Establishment )
1. Name of Post
Assistant Director (Administration /Establishment ) 2. No. of Posts
Two
3. Classification
Group 'B' .
4.
Rs. 6500-200-10500 ( Fifth CPC ) .
Scale ofpay
5.
Non- selection for promotion. Selection post for internal competitive test.
Whether Selection Post or non- Selection post .
[PART III-SEC . 4 11044
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
6.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. ( Pension Rules ) , 1972.
7.
No age limit.
Age limit for direct recruits
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Period of Probation . if any .
10.
11. Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
( i ) 50% by way of departmental competitive examination from amongst Assistant Gr. I, Accounts Assistant and Steno Gr . ' C ' who have rendered not less than 5 years approved service . The examination will be conducted in noting drafting in Hindi and English and also on Rules and Regulations .
( ii ) 50% by promotion from amongst Assistant Gr . 1/ Accounts Assistant , who have rendered not less than 8 years approved service on the recommendations of the Selection Committee on the basis of interview .
12.
Promotion from amongst Assistant Gr . I/ Accounts Asstt . who have rendered not less than 8 years approved service .
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer . grades from which promotion/ deputation / transfer to be made .
Eligible for non - functional scale of Rs . 8000-275- 13500. ( Fifth CPC ) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs . 6500-200- 10500 subject to their vigilance clearance . They will continue to remain Group ' B ' in accordance with M/ o . Personnel , P.G. and Pensions ( Department of Personnel and Training Order No. 21 /36 /03 - CS1 . dated 13-11- 2003 ( copy enclosed at Annexure - C) . This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C - 11031 / 1 / 86 - NCRPB , dated 3- 3-1986 , under Regulation 3 under the heading ' Salaries and allowances of officers and employees The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status ( copy enclosed at Annexure D) .
11045 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Assistant Director ( Finance)
1. Name of Post
Assistant Director (Finance)
2. No. of Posts
Two.
3 . Classification
Group 'B' .
4.
Rs . 6500-200-10500 (Fifth CPC) .
Scale of pay
5.
Non- selection for promotion . Selection post for departmental competitive test.
Whether Selection Post or non- Selection post
6.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. ( Pension Rules ) , 1972 .
7.
No age limit .
Age limit for direct recruits .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation , if any .
11. Method of Recruitment: & Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods .
(i) 50% by way of departmental competitive examination from amongst Assistant Gr . I , Accounts Assistant and Steno Gr. ' C ' who have rendered not less than 5 years approved service . The examination will be conducted in noting drafting in Hindi and English and also on Rules and Regulations with special emphasis on General Financial Rules .
(ii ) 50% by promotion from amongst Assistant Gr . I / Accounts Assistant , who have rendered not less than 8 years approved service (4 years in Administration and 4 years in Accounts ) on the recommendations of the Selection Committee on the basis of interview.
11046
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
12.
Promotion from amongst AssistantGr. I/ Accounts Asstt. who have rendered not less than 8 years approved service .
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
Eligible for non - functional scale of Rs . 8000-275-13500 (Fifth CPC) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs . 6500-200-10500 subject to their vigilance clearance . They will continue to remain Group ' B ' in accordance with M/o . Personnel , P.G. and Pensions (Department of Personnel and Training Order No. 21 / 36/ 03 - CS1 , dated 13-11-2003 ( copy enclosed at Annexure - C. This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C- 11031 / 1 /86- NCRPB , dated 3-3-1986 , under Regulation 3 under the heading ' Salaries and allowances of officers and employees ' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D ) .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No : K- 14011/13/85- NCRPB , dated 8.7.1985 .
Private Secretary
1. Name of Post
Private Secretary
2.
Two .
No. ofPosts
3. Classification
Group 'B' .
4.
Rs . 6500-200-10500 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
Non-selection for promotion .
Selection post for departmental competitive test .
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
6. Whether benefit of added years of of the C.C.S. ( Pension Rules) , 1972 . service admissible under rule 30
7.
NotApplicable .
Age limit for direct recruits .
8 .
Not Applicable .
Education and other qualifications required for direct recruits
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
11047 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
10. Period of Probation , if any.
11.
( i ) 50% through selection on the basis of departmental competitive test on the pattern of CSS ( Govt. of India) from amongst Stenographers Grade ' C ' who have rendered not less than 5 years of approved service .
Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
(ii ) 50% on promotion on non- selection method by DPC from amongst Stenographers Grade ' C' who have rendered not less than 8 years of approved service on the basis of seniority subject to rejection ofunfit and on the recommendations of the DPC .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
From amongst Stenographers Grade ' C ' who have rendered not less than 8 years of approved service . Eligible for non - functional scale of Rs . 8000-275- 13500 ( Fifth CPC ) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs . 6500-200- 10500 subject to their vigilance clearance . They will continue to remain Group ' B ' in accordance with M/ o . Personnel , P.G. and Pensions ( Department of Personnel and Training Order No. 10/3 /2004-CS.II ( Part - 1 ) , dated 24-6-2005 ( copy enclosed at Annexure - E . This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C- 11031 / 1/86 - NCRPB , dated 3-3-1986 , under Regulation 3 under the heading Salaries and allowances of officers and employees ' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D) .
13. If a DPC exists what is its composition .
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Accounts Assistant/ Assistant Grade I
1. Name ofPost
Accounts Assistant /Assistant Grade I
2
Four.
No. of Posts
3. Classification
Group 'C' .
4.
Rs . 5500-175-9000 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
As applicable to Central Government employees (reference DOPT OM No. 2/ 1/90 - CS.JV , dated 31st [PART III-SEC . 4 11048
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
July , 1990 copy enclosed at Annexure- F . This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C- 11031 / 1/86 - NCRPB , dated 3-3-1986 , under Regulation 3 under the heading ' Salaries and allowances of officers and employees ' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D ) .
5. Whether Selection Post or non- Selection post .
Non - selection for promotion . Selection post for departmental competitive test .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Rules) , 1972. C.C.S. (Pension
7 . Age limit for direct recruits .
NotApplicable .
Not Applicable .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation , if any.
11. Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
i) 50% by promotion on the result of departmental competitive examination limited to Asstt .Gr . II and Stenos Gr. ' D ' who have completed three years approved service . The competitive examination will be held on noting , drafting , Rules and Regulations.
ii ) 50% by promotion from Assistant Gr . II who have rendered not less than 5 years approved service on non - selection basis , on the recommendations of the DPC .
12.
From Assistant Grade - 11 , who have rendered not less than five years approved service on non - selection basis on the recommendations of the DPC .
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
11049 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928)
Hindi Translator
Hindi Translator
1. Name of Post
2. No. of Posts
One .
3. Classification
Group 'C' .
4.
Rs . 5500-175-9000 ( Fifth CPC ) .
Scale of pay
as applicable to Central Government employees (reference Department of Official Language, M/ o . Home Affairs , Office Order No. S/ 13 / 6/2002 / Rashtiya Rajbhasha Sewa, dated 19th February, 2003 copy enclosed at Annexure - G . This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C - 11031 /1/ 86 - NCRPB , dated 3-3- 1986 , under Regulation 3 under the heading ' Salaries and allowances of officers and employees ' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status ( copy enclosed at Annexure D) .
5.
Selection post-direct induction .
Whether Selection Post or non- Selection post .
Not applicable .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Rules) , 1972. C.C.S. ( Pension
7. Age limit for direct recruits .
Not exceeding 30 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : Master's Degree of recognised University in English/Hindi with Hindi /English as a compulsory and elective subject at Degree level and Diploma in Translation from a recognized Institute , with 2 years working experience in Translation from English to Hindi or vice -versa .
Preferential : Working knowledge of Hindi typing and Hindi software .
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation , if any
17-339 GI/ 2006 11050
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928)
11.
Direct Recruitment .
Internal candidates having the requisite qualifications will also be eligible to apply.
Skill test will be conducted before the interview for selection to the post.
Method of Recruitinent : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 /13 / 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Stenographer Grade ' C '
1. Name of Post
Stenographer Grade ' C '
2 No. of Posts
Six.
3. Classification
4.
Rs . 5500-175-9000 ( Fifth CPC) .
Scale of pay
Pay scale as applicable to Central Government employees ( reference DOPT OM No. 2 / 1 /90- CS.IV , dated 31st July. 1990 copy enclosed at Annexure- F . This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C - 11031 / 1 / 86 - NCRPB , dated 3-3-1986 , under Regulation 3 under the heading ' Salaries and allowances of officers and employees ' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the saine as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status ( copy enclosed at Annexure D) .
5.
Selection post for Departmental Competitive Test .
Whether Selection Post or non - Selection post .
Whether benefit of added years of service adınissible under rule 30 of the C.C.S. ( Pension Rules ) , 1972 .
7 . Age limit for direct recruits . Not exceeding 28 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : Graduation with a speed of 120 W.P.M. in Shorthand and 40 W.P.M. in typing in English and/or 100 W.P.M. in Hindi Shorthand and 35 W.P.M. in Hindi Typing 11051 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928 )
and Diploma in computer applications .
Preferential : Preference will be given to candidates having requisite speed both in Hindi and English shorthand and typing.
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation, if any . Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules .
11. Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
(i) 75% by promotion through non - selection method from amongst departmental Stenographers Grade ' D ' who have rendered 5 years service on the basis of seniority subject to the rejection of unfit and on the recommendations of the DPC . It would be essential for all candidates to attend the requisite speed for Hindi and English typing and shorthand as given at Sr. No. 8 above during the skill test.
( ii) 25 % by direct recruitment from amongst candidates possessing minimum qualification of Graduation and speed of 120 W.P.M. in shorthand and 40 W.P.M. in typing and on the basis of competitive tests in General English/ General Knowledge and shorthand/ typing , age not exceeding 28 years . Age may be relaxed in respect of internal candidates . Preference will be given to candidates having requisite speed both in Hindi and English shorthand and typing .
Since there is no promotion for Stenographers Grade ' C ' they would be eligible for financial upgradation after a period of 12 years under the Assured Career Progression scheme of DOPT O.M. No. 35034/ 97/-Estt . ( D) , dated 9th August, 1999.
12.
From amongst internal Stenographers Grade ' D ' who have rendered five years service on the basis of the seniority .
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition.
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13 / 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
11052
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
Assistant Grade II ( UDC )
1. Name of Post
Assistant Grade II ( UDC)
No. of Posts
Seven .
2.
3. Classification
Group 'C' .
Rs . 4000-100-6000 ( Fifth CPC ) .
4. Scale of pay
5.
Selection post- direct induction .
Whether Selection Post or non- Selection post .
Not applicable .
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. ( Pension Rules) , 1972 .
7.
Not exceeding 28 years .
Age limit for direct recruits .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : Graduation in any subject with typing speed of 30 W.P.M. in English/25 W.P.M. in Hindi and knowledge of computer operation .
Preferential : Preference would be given to those having good speed for typing / shorthand both in Hindi /English .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation , if any .
11.
By direct recruitment .
Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
13. If a DPC exists what is its composition .
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
11053 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
PART III-SEC . 4]
Stenographer Grade ' D '
Name of Post
1 .
Stenographer Grade ' D'
Seven.
2. No. of Posts
Classification
3.
Rs . 4000-100-6000 ( Fifth CPC ) .
4. Scale of pay
5.
Selection- direct induction.
Whether Selection Post or non- Selection post.
6.
Not applicable.
of C.C.S. (Pension Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 the Rules ) , 1972.
7 .
Not exceeding 28 years .
Age limit for direct recruits .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential : Graduation in any subject and speed of 80 W.P.M. in English Shorthand and 40 W.P.M. in English Typing and possessing diploma in computer applications .
Preferential : Preference will be given to candidates having good speed in Hindi shorthand and typing also .
9.
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
10. Period of Probation , if any.
Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules .
11.
Direct Recruitment . Internal candidates having the requisite qualifications will also be eligible to apply. Selection will be made on the basis of skill test and interview .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
Since there is no promotion for Stenographers Grade 'D' they would be eligible for financial upgradation after a period of 12 years under the Assured Career Progression scheme of DOPT O.M. No. 35034/97/ - Estt . (D) , dated 9th August , 1999 .
12.
Direct Recruitment basis .
In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made 11054
[PART III- SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKΑ 27 , 1928 )
13. If a DPC exists what is its composition
The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Staff Car Driver
1. Name of Post
Staff Car Driver
2. No. of Posts
Four .
3. Classification
4.
Rs . 3050-75-3950-80-4590 ( Fifth CPC) .
Scale of pay
5.
Selection post- direct induction .
Whether Selection Post or non- Selection post.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) , 1972.
7. Agelimit for direct recruits . Not exceeding 28 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits .
Essential: Sr. Secondary school passed from a recognized school and valid driving licence of light vehicles with at least two years experience of driving , vehicles in a Government / Semi -Government/Public Sector Undertakings /autonomous bodies . Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles . )
Desirable: Preference would be given to graduate candidates in any subject .
There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB , who are otherwise qualified for the post .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees .
Two years
10. Period of Probation, if any .
11.
Direct Recruitment .
Internal candidates having the requisite qualifications , experience and possessing valid driving licence for LMV will also be eligible to apply. Selection will be made on the basis of skill test and interview .
Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
11055 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made .
The promotion from the ordinary grade to special grade will be in accordance with the DOPT OM No. F. No. 43019/54/96- Estt (D) , dated 15-2-2001 ( copy enclosed at Annexure H) . The Staff Car Drivers shall be placed in different grades of Staff Car Drivers as follows : -
Grade
S.N.
Pay Scales
%age
1.
One
Ordinary Grade Rs . 3050-4590
2. Grade- II
Rs . 4000-6000
One
3. Grade- I
Rs. 4500-7000
One
4.
Rs . 5000-8000
One
Special Grade
13.
Selection for appointment : The selection will be made by composition. If a DPC exists what is its
Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13/ 85 - NCRPB , dated 8.7.1985 .
Promotion : The promotion will be on the basis of combined continued seniority of the employees in the grade and on the recommendations of the DPC subject to rejection of unfit .
Constitution of DPC :
Chairman
Director ( A& F)
Member
Jt. Director ( Finance )
Member
Dy. Director (A)
Member
One representative from SC/ST/OBC
Junior Assistant (Peon/ Chowkidar/ House Keeper / Tea/ Coffee Maker)
1. Name of Post
Junior Assistant
2. No. of Posts
Ten
3. Classification
Group 'D'
4.
Rs . 2550-55-2660-60-3200 ( Fifth CPC) .
Scale of pay
5.
Selection- direction induction .
Whether Selection Post or non- Selectionpost
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules) , 1972
7 . Age limit for direct recruits
Not exceeding 28 years .
8. Education and other qualifications required for direct recruits
Essential : Sr. Secondary school passed from a recognized school / institutions . The candidate should be able to read and write Hindi and English or a regional language.
[PART III-SEC . 4 11056
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIΚΑ 27 , 1928 )
Desirable : Possessing valid driving licence for LMV / Working knowledge of English/ Hindi typing/ computer applications .
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
Period of Probation , if any
Two years .
10.
Direct Recruitment .
11. Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods .
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer , grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made
The promotion from the scale Sl to S5 will be in accordance with the DOPT OM No. AB.14017/ 2 / 97- Estt. ( RR) , dated 3-2-2003 ( copy enclosed at Annexure - I ) . The minimum qualifying service required to be completed for promotion will be as follows
( i ) S- 1 ( Rs . 2550-3200 ) to S - 2A ( 2610-4000 ) : 4 Years
(ii) S -2A ( Rs . 2610-4000 ) to S -4 ( Rs . 2750-4400 ) : 4 Years
(iii ) S - 2A ( Rs . 2610-4000 ) to S- 5 ( 3050-4590 ) : 6 Years 13. If a DPC exists what is its composition
Selection for appointment : The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011 / 13 / 85 - NCRPB . dated 8.7.1985 .
Promotion: The promotion will be on the basis of combined continued seniority of the employees in the grade and on the recommendations of the DPC subject to rejection of unfit .
Constitution of DPC:
: Chairman
Director (A & F )
: Member
Jt. Director ( Finance )
: Member
Dy. Director ( A)
: . Member
One representative from SC/ ST/OBC PART III-SEC . 4]
11057 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 (KARTIKA 27 , 1928 ) ,
Recruitment Rules relating to posts in the Transport Cell of the NCR Planning Board Commissioner Transport
1. Name of the Post
Commissioner Transport
2. No: of posts
1(One)
3. Classification
Group ' A ' , Gazetted .
4.
Rs . 18,400-500-22,400 .
Scale of Pay
5.
Not applicable .
Whether selection post or non- selection post
6. Age limit for direct recruits
Preferably below 50 years .
7.
Not applicable.
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS ( Pension Rules ) , 1972
8.
Possessing the following educational qualifications and experience : -
Educational and other qualifications required for direct recruits: -
Essential: -
( i) Degree in Civil or 'Electrical or Mechanical or Structural Engineering from a recognized university or equivalent.
( ii ) 15 years ' experience including 5 years experience in areas of appraisal of feasibility or detailed project report, project financing , project monitoring or quality control of projects , preferably in large projects of mass transport system.
Desirable : -
The officer should have vast and varied experience in planning , design and construction of major rail construction projects . Preferably should have experience of working in the Ministry of Railways or any other Ministry .
9. Period of Probation , if any
Not applicable.
10.
Yes .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist
11.
Deputation.
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
( Initially for a period of two years . The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed . The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis ) .
18-339 GI / 2006 [PART III-SEC . 4 11058
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
12.
Officers under Central Govt . or State Govts . or Union Territory Govts . or Public Sector Undertakings or semi- Govt . or autonomous or statutory organizations : - In case of recruitment by promotion / deputation / absorption . grades from which promotion / deputation / absorption to be made
( i) holding analogous posts on regular basis in the parentcadre / department : or
( ii ) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs . 14,300-18,300 or equivalent in the parent cadre ordepartment .
13. If a DPC exists , what is its composition
Selection of personnel for appointment against the post will be made by the Personnel Group as per NCRPB gazette notification, dated 8th July, 1985.
Not applicable.
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
The qualification for planning as recognized by the All India Council for Technical Education would onlybe admissible .
Assistant Director ( Transport)
1. Name of the Post
Assistant Director ( Transport)
1 (One)
No. of posts
2.
3. Classification
Group ' A ' , Gazetted .
Rs . 8,000-275-13,500 .
Scale ofPay
5.
Not applicable .
Whether selection post or non - selection post
6. Age limit for direct recruits
Preferably below 35 years .
7.
Notapplicable .
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS ( Pension Rules ) , 1972
8.
Essential: -
Educational and other qualifications required for direct recruits
Degree or equivalent in Urban / Regional Planning or Engineering or Architecture OR Post Graduate degree in Economics with 4 years experience in planning execution and monitoring of projects .
OR
Master's Degree in Urban / Regional Planning / Engineering / Architecture with 2 years experience in planning, executing and monitoring of projects .
Preferential : -
Experience in planning, survey , design and construction of major rail construction projects .
11059 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27, 1928)
9. Period of Probation , if any
Notapplicable.
Yes .
10. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist
11.
Deputation
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(Initially for a period of two years . The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed . The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis ) .
12.
Officers ander Central Govt . or State Govts . or Union Territory Govts . or Public Sector Undertakings or semi- Govt . or autonomous or statutory organizations: - In case of recruitment by promotion / deputation / absorption , grades from which promotion / deputation / absorption to be made
(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department on regular basis in the scale of Rs . 8000-275-13500 for a period of two / four years as the case may be as mentioned under Essential Qualification at Srl . No. 8 above .
13. If a DPC exists , what is its composition Selection and appointment to this post will be made by Member Secretary ( as per NCRPB gazette notification , dated 8th July, 1985 ) .
14.
Notapplicable .
Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitintent
The qualification for planning as recognized by the Institute of Town Planners / All India Council for Technical Education would only be adınissible .
Private Secretary
1. Name of the Post
Private Secretary
2.
1(One)
No. of posts
3. Classification
Group 'B' .
4.
Rs . 6,500-200-10,500 .
Scale of Pay
5.
Non- selection .
Whetlier selection post or non- selection post
6. Age limit for direct recruits
Preferably below 50 years .
7.
Not applicable .
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS ( Pension Rules) , 1972
8.
Essential : -
Educational and other qualifications for direct recruits
Graduation from a recognized University.
9. Period ofProbation , if any 11060
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIΚΑ 27, 1928 )
10.
Yes .
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist
11.
Deputation
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(Initially for a period of two years . The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed . The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis ) 12. In case of recruitment by promotion / deputation / absorption , grades from which promotion / deputation / absorption to be made
Officers under Central Govt . or State Govts . or Union Territory Govts . or Public Sector Undertakings or semi-Govts . or autonomous or statutory organizations and holding analogous posts on regular basis or 8 years regular service as Stenographer in the scale of Rs . 5,500-9000 .
13. If a DPC exists , what is its composition
Selection and appointment to this post will be made by Member Secretary ( as per NCRPB gazette notification , dated 8th July , 1985 ) .
14.
Notapplicable.
Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
H.S. Anand
Member Secretary
National Capital Region Planning Board 11061 PART III-SEC .4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18, 2006 (KARTIKA 27, 1928)
Annexure- ' A ' (To be published in the Gazette of India Part III- Section 4)
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
New Delhi , the 8th July 1985
No. K. 14011 / 13 / 85 - NCR-
In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 the National Capital Region Planning Board , ( hereinafter called the Board) hereby makes the following delegations:
I. Functions , powers and duties under clauses ( b ) , ( c) & ( e) of sub- section 2 of section 22:
To identify individual projects against schemes approved by the Board for funding by the Board , to release instalments for the same and for carrying out a constant review of the progress of the projects , the functions powers and duties of the Board are delegated to the following persons in theGroup:-
PROJECT SANCTIONING AND MONITORING GROUP :
Chairman.
i ) Secretary, Ministry of Works and Housing .
Member.
ii ) Secretary (Expenditure ) or his representative .
Member .
iii ) Adviser , Planning Commission or his representative .
Member .
iv) Joint Secretary in charge of NCR in the Ministry of Works and Housing .
v) Secretaries- in- charge of NCR work in the States and Delhi UT .
Member .
Member .
vi) Chief Planner, TCPO , New Delhi .
Convenor.
vii ) Member Secretary , NCR Planning Board.
1) The group is empowered to sanction loans and grants for the implementatior. of sub - regional plans and projects plans and for the development of the counter - magnet area identified by the Board in accordance with the rules .
2) The group will also exercise the powers to commission surveys and studies on behalf of the Board .
II . Delegation of functions , powers and duties under Section 31 of the Act :
Subject to the limits and conditions mentioned below the Board delegates its powers to create posts and appoint persons against such posts to the following persons in the Group to be called the personnel Group: - 11062
[PART III-SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
PERSONNEL GROUP :
Chairman .
i) Secretary , Ministry of Works and Housing.
Member .
ii ) Secretary ( Expenditure ) or his representative .
Member .
iii ) Secretary in charge of NCR work in the Sate of Haryana .
Member .
iv) Secretary in charge of NCR of Work in the State of Rajasthan .
Member.
v) Secretaries - in - charge of NCR work in the State of Uttar Pradesh .
Convenor .
vi ) Member Secretary . NCR Planning Board .
a) The Group will have full powers to create posts in the Board.
b) Selection of personnel for appointment against posts , the maximum of scale of pay of which exceeds Rs . 1,600/- will be made by the Group and appointment of persons selected by the Group will be made after it is approved by the Chairman .
c) Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs . 1,600/- will be made by the Member Secretary .
111 . Delegation of powers under Sub - section 22 ( 2 ) ( a ):
The functions , powers and duties of the Board ( i ) to incur administrative expenses of the Board under clause ( a ) of sub- section 2 of section 22. and ( ii ) to exercise administrative control and to administer the terms and conditions of employment of the officers and employees of the Board as stipulated in the regulations , is delegated to the Member Secretary as detailed below : -
Sl.
Extent of power .
Nature of power
No.
1. Operation of bank accounts
(a) power to open accounts for the Board in accordance with the rules .
(b) to authorise any employee or employees of the Board to operate the account individually or jointly .
(3)
(1) (2)
2. Purchase of Office furniture and equipments .
Full powers for purchase , running and maintenance and repairs of machinery including office furniture and equipments .
Purchase of stationery . 3.
Full powers .
Telephone Charges. 4.
Full power . Full power to get new telephone connection , payment of rentals call charges , etc.
11063 PART III-SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKΑ 27, 1928)
(2)
(1)
(3)
5. ( a) creation of posts in the Board .
Full power to be exercised by the Personnel Group.
(b) selection of candidates for appointments in the Board .
( a) selection and appointment to posts the maximum of scale of pay of which is more than Rs . 1600/ - will be done by the Personnel Group and will be subject to approval by Chairman.
(b) selection to other posts to be made by the Member Secretary .
( c) appointments in the Board.
(a) All appointments to posts , the maximum of scale of pay of which exceeds Rs . 1600/- will be made in the name of Board.
(b) In respect of others the appointments will be made by the Member Secretary.
6. Purchase and maintenance of staff car/ vehicles .
Full power for purchase , running , maintenance and repair .
7. Printing charges .
Full power.
Full power.
8. Contingency expenditure
9. Power to grant conveyance allowances to employees of the Board.
Full power . The rate and condition of the allowance should be the same as are applicable to the Central Govt . servants .
Upto Rs . 1000/ - in each case .
10. To grant honorarium to persons working in the Board as also persons other than these working in the Board for services rendered by them to the Board.
Full power.
11 . To grant earned leave and other kinds of leave to staff working in the Board.
12. Grant of leave salary advance .
Full power.
To the extent admissible under the Central Govt . rules .
13 . To sanction advance of TA to the staff working in the Board including LTC as applicable under the Govt . rules .
1064
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928 )
(1) (2)
14. To exercise all powers of controlling officer for travelling allowance bills 15. To incur expenditure on entertainment during:
( a) Meetings of the Board.
(b) Meeting of the Group .
( c ) Meetings of the Committee .
( d) Other official meetings .
16. To sanction purchase of drawing stationery .
17. To advertise in newspapers and journals.
18. To sanction OTA to eligible staff .
19. Sanction of permanent advance of imprest.
20. Grant of advance to employees of the Board for the purchase of bicycle .
21. To incur expenditure on provision of liveries to Peons / Drivers .
22. Approval of tour of officers / employees ofthe Board.
i ) Through entitled class .
ii ) Journey by air or by class higher than the entitled class .
iii ) Reimbursement of actual expen- diture of boarding/ lodging for officers/ employees while on tour in special cases subject to ceiling as prescribed in Govt . rules .
[PART III-SEC . 4 (3)
Full power.
Full power.
Full power.
Subject to a ceiling of Rs . 2000/ - in a quarter.
i Subject to a ceiling of Rs . 1000/- per month . The above ceilings will be subject to relaxation by the Chairman if the circumstances so warrant.
Full power.
Full power.
Full power.
Full power .
Full power.
Full power.
Full power.
Full power .
Full power.
11065 PART III-SEC .4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
( 1 ) (2)
(3)
23 . Non - interest bearing advance:
Full power.
Festival advance/ Medical advance in special cases/ advances for natural calamities subject to rules as prescribed in GFR 1963 , FR/ SR and other instructions issued by the Govt . of India from time to time .
24. Comprehensive insurance of vehicles .
Full power.
Any other administrative expenses of the Board the power to incur which has not been included in the list above shall be incurred by the Member Secretary with the approval of the Chairman of the Board .
M. SHANKAR MemberSecy. 19-339 GI /2006 11066
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 (KARTIKA 27 , 1928)
Scale of the posts (Rs.) Classification of the posts ( strictly as per CCS ( CCA) Rules)
Member Secretary
Commissioner Transport GroupA
Member Secretary
Chief Regional Planner (Central Civil post carry ing a pay or a scale of pay with a maximum ef not less than Rs . 13.500 )
Director
Member Secretary
JointDirector ( Fin .)
Joint Director ( PMC )
Director ( A& F ) Director ( A & F )
JointDirector ( Tech . )
Chief Regional Planner
Dy. Director (Tech .)
Joint Director ( Tech .) Director ( A & F )
Dy. Director ( Admn. )
Assistant Director ( Tech . ) Assistant Director ( Transport) Group B
Dy. Director (Admn . ) Dy. Director ( Admn . )
Assistant Director ( Estt. ) Assistant Director ( Admn. )
Assistant Accounts Officer
Dy. Dir. ( Admn . )/FAO Member Secretary
Private Secretary
Jt. Dir ( Tech)
Planning Assistant (A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs . 9.000 but less than Rs. 13.500 )
Group C *
Dy . Dir . ( Admn./FAO DD ( A) /FAO
Assistant Gr- 1 Accounts Assistant PS / Stenographer Gr " C"
Concerned Reporting
Officer
Dy. Director (A)
A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a praximum of Rs . 4.000 , but less than Rs . 9.000.
Hindi Translator Stenographer Gr ' D'
Concerned Reporting Otlicer
AD ( Tech . )
AD ( A/ E ) / FAO VCO
Tracer Assistant Gr- II Driver
Group D
Junior Assistant Chowkidar/ Tea and Coffee Maker/ House Keeper (A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs . 4000 or less .
[PART III-SEC. 4 Annexure-B
Reporting Officer
Reviewing Officer
Accepting Officer Member Secretary Secretary ( UD)
Chairman
Personnel
Group
Member Secretary Secretary ( UD )
Chairman
Personnel
Group
Member Secretary Secretary ( UD )
Chairman
Personnel
Group
Member Secretary MS Member Secretary MS
MS
Member Secretary MS CRP
Member Secretary MS CRP
MS
Member Secretary MS
Joint Director ( Tech . ) Commissioner Transport
MS
Dir(A& F)
MS
Dir(A& F)
MS
JD( F )/Dir( A& F )
MS
Member Secretary CRP
MS
JD( F ) Dir(A & F ) Dir(A& F)
JD ( F)
Dir(A& F )
Dir(A& F)
Dir. (A & F )
CRP
Joint Dir . ( T)
DD ( A )/ JD( F )
Dir (A& F)
Dir( A& F)
DD(A)
Dir . (A& F) Dy. Director ( A)
AD ( A) / AD( E) / PS to MS for stall in MS Secretariat Reporting officers for all staff in MS Secretariat will be PS to MS , who will initiate report and reviewing will be done by MS .
11067 PART III- SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
Annexure- ' C ' MINISTRY OF PERSONNEL , P. G. AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
New Delhi , the 13th November 2003
Sub: Introduction of Non Functional scale of Rs . 8000-275-13500/- to Section Officers of Central Secretarial Service ( CSS) -
No. 21 /36/03 - CS . I-
The Government had set up a Committee on Cadre Restructuring of Central Secretariat Service ( CSS ) in February, 2001. This Committee submitted its report in February , 2002. One of the recommendations of this Committee was that all regular Section Officers of CSS . who have completed 4 years service in that grade may be placed in the non - functional pay scale of Rs . 800000- 275-13500 . After careful consideration , this recomniendation has been accepted by the Government. Accordingly , this order is being issued.
2. The cadre authorities of CSS may grant the non - functional pay scale of Rs . 8000-275-13500 to the Section Officers of CSS in accordance with the following parameters : -
(i) The non- functional pay scale of Rs . 8000-275-13500 is admissible to the Section Officers of CSS on completion of 4 years of approved service in that grade subject to their vigilance clearance .
(ii) The Section Officers , who are granted this non- functional pay scale of Rs . 8000-275- 13500 will continue to remain in Group B ' ( Gazetted) and their eligibility for promotion to Grade I ( Under Secretary ) of CSS will be reckoned on the basis of total period spent in both the scales of S.O. counted together .
(iii) Officers who are placed in the above non - function pay scale will be entitled to the benefit of pay fixation under F.R.22 ( 1 ) ( a ) ( 2 ) .
This order is effective from 3rd October, 2003 .
3.
4. Necessary Notification relating to amendment to the CSS Rules will be issued separately .
DEVKINANDAN GUPTA
Deputy Secy.
11068
[PART III---SEC . 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
Annexure- ' D '
New Delhi , the 3rd March 1986
No. C. 11031 / 1 / 86 - NCRPB-
In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act . 1985 the Board hereby makes , with the previous approval of the Central Government . the following regulations : -
1 . Short title and commencement :
i) These regulations may be called the National Capital Region Planning Board Regulations . 1986.
ii) These shall become operative from the date on which the Board canie into existence .
2. Definition:
In these regulations unless the context otherwise requires :
i ) 'Act ' means the National Capital Region Planning Board Act , 1985 .
ii) Board ' means the National Capital Region Planning Board as constituted under Section 3 of the Act .
3. Salaries & allowances of officers and employees :
The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status .
4. Grant of Leave:
In the matter of grant of leave the officers and employees of the Board shall be governed by the Central Civil Service ( Leave ) Rules . 1972 as applicable to the employees of the Central government and orders issued by the Central Government thereunder from time to time.
5. House Rent Allowance :
The officers and employees of the Board at Delhi shall be entitled to twenty per cem ( 20 % ) of their pay as House Rent Allowance . Other conditions for the House Rent Allowance shall be the same as are applicable to the Central governinent servants .
11069 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
6. Pension, gratuity , retirement benefits and general provident fund :
The officers and employees of the Board shall be entitled to pension . gratuity . other retirement benefits and general provident fund , at such rates and under such conditions as are applicable to the Central Government servants .
7. Other conditions of service:
Unless expressly provided for in these regulations to the contrary , the other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be governed, as far as may be , by the Fundamental and Supplementary Rules . General Financial Rules , Central Civil Service ( Temporary Service ) Rules , 1965. Central Civil Services (Medical Attendance) Rules , 1944, Central Government employees Group Insurance Scheme , 1980 , etc. , and by orders and decisions issued by the Central Government under those rules from time to time as applicable to the employees of the Central Government .
8. Conduct Rules :
The Central Civil Service Conduct Rules , 1955 as amended from time to time . will be applicable to the employees of the Board .
9. Disciplinary proceedings :
The Central Civil Services ( Classification . control and Appeal ) Rules , 1965 as amended from time to time shall apply in relation to the employees of the Board as they apply in relation to the employees of the government . Powers under these rules vested in the President shall be exercised by the Chairman and those of Head of Department by the Member Secretary.
10. Deputationists :
The officers and employees of the Board who are working in the Board on deputation from the Central or the State Governments or from the local , development or other statutory authorities or undertakings of the Central or State Governments shall be governed by those terms and conditions which are specified in the order of deputation by the loaning authority . With request to other terms and conditions which are not specified in the order , they will be governed by the above regulations applicable to the employees of the Board.
(M. SHANKAR ) MEMBER SECRETARY 11070
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
Annexure - ' E'
New Delhi , the 24th June 2005
Subject: Introduction of Non Functional scale of Rs.8000-275-13500/- to Private Secretaries ( Grade ' A' & B ' (Merged ) ) of Central Secretariat Stenographers ' Service ( CSSS ) -
F.No.10/3/2004- CS.II ( Pt.1 )
The Government had set up a " Group of Officers " on Cadre Structure of Central Secretamat Stenographers ' Service ( CSSS ) in October, 2003. This Group submitted its ' report in February, 2004. One of the recommendations of this Group was that all regular Private Secretaries ( Steno Grade A' & ' B ' ( Merged ) ) ( Rs.6500-10500 ) of CSSS, who have completed 4 years ' approved service in that grade may be placed in the non- functional pay- scale of Rs.8000-275-13500. After careful consideration , this recommendation has been acceptedby the Governinent. Accordingly , this order is being issued .
2. The cadre authorities of Central Secretariat Stenographers ' Service ( CSSS ) may grant the non- functional pay scale of Rs.8000-275-13500 to the . Private Secretaries ( Steno Grade A' & ' B ' ( Merged ) ) of CSSS in accordance with the following parameters:-
(i) The non - functional pay - scale of Rs.8000-275-13500 is admissible to the Private Secretaries of CSSS on completion of 4 years of ' approved service ' in that grade , subject to their vigilance clearance .
(ii) The Private Secretaries , who are granted this non - functional pay - scale of Rs.8000-275-13500 will continue to remain in Group B (Gazetted ) and their eligibility for promotion to the post of Principal Private Secretary of CSSS in the pay scale of Rs.10000-15200 will be reckoned on the basis of total period of service spent in both the pay scales ( Rs.6500-10500 and Rs.8000-13500 ) of Private Secretary. counted together .
(iii) Officers who are placed in the above non - functional pay scale will be entitled to the benefit of pay fixation under F.R.22 ( 1 )( a )( 2 ) . :
3. This order is effective from 3rd October . 2003 and such Private Secretaries will be entitled to draw the arrears from 3rd October, 2003 accruing on account of their pay fixation in non - functional pay scale.
4. Necessary Notification relating to amendment to the CSSS Rules will be issued separately.
G. S. PUNDIR
Under Secy.
11071 PART III- SEC. 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKΑ 27 , 1928)
Annexure- ' F '
New Delhi , the 31st July 1990
Subject : Revision of Scale of Pay of Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade C Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service .
No. 2/ 1 /90- CS.IV
The undersigned is directed to say that the question regarding revision of scale of pay for the post of the Assistants in the Central Secretariat etc. , has been under consideration of the Government in terms of order dated 23rd May. 1989 in OA No. 1538/87 by the Central Administrative Tribunal , Principal Bench, New Delhi for some time past . The President is now pleased to prescribed the revised scale of Rs . 1640-60-2600-EB - 75-2900 for the pre- revised scale of Rs . 425-15-500 - EB- 15- 560-20-700-EB - 25-800 for duty posts included in the Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade ' C ' Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service with effect from 1.1.1986 . The same revised pay scale will also be applicable to Assistants and Stenographers in other Organisations like Ministry of External Affairs which are not participating in the Central Secretariat Service and Central Secretariat Stenographers Service but where the posts are in comparable grades with same classification and pay scales and the method of recruitment through Open Competitive Examination is also the same .
2. Pay of the Assistants and Grade C Stenographers in position as on 1.1.1986 , shall be fixed in terms of Central Civil Service ( Revised Pay ) Rules 1986. The employees concerned shall be given option to opt for the revised seale of pay from 1.1.1986 or subsequent date in terms of Rule 5 ibid , read with Ministry of Finance O.M. Nó . 7( 52 ) -E.111/86 dated 22.12.1986 & 27.5.1988 in the form appended to Second Schedule of the rule ibid . This option should be exercised within three months of the date of issue of this O.M. The option once exercised shall be final .
.3. Formal amendment to CSS ( RP ) Rules , 1986 will be issued in due course .
4. This issues with the concurrence of Ministry of Finance ( Department of Expenditure ) vide their U.O. No.7 (43 )/IC/ 89dt . 30.7.90.
GURNIHAL SINGH PIRZADA
Under Secy.
11072
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
Appendix-G MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department ofOfficial Languages)
:
New Delhi , the 19th February 2003
No. 13/6/2002 -OL (Service)-The sanction of the President for the following Upgraded Pay Scales of the Posts ofJunior Translator and Senior Translator of Official Languages of Central Secretariat w.e.f. 11.2.2003 , isbeing informed as-
Sl . No.
Post
Present Pay Scale
Upgraded Pay Scale
1 .
Junior Translator
Rs . 5000-150-8000/-
Rs . 5500-175-9000/-. (w.e.f. 11.2.2003)
2.
Senior Translator
Rs . 5500-175-9000/-
Rs . 6500-200-10500/- (w.e.f. 11.2.2003)
2. This office order by The Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Expenditure) is being issued , under their given sanction and U.O. No. 70/11/2000 I. C. , dated 13.2.2003 .
3. All the Ministries /Departments and attached offices are requested that they should take immediate action in this respect.
MADAN LAL GUPTA
Joint Secy.
11073 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
Annexure- ' H '
New Delhi - 110001 , the 15th February 2001
F.No. 43019/54/96- Estt . ( D )
Subject : Promotion Scheme for Staff Car Drivers
The undersigned is directed to say that the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal ( CAT ) , New Delhi in their judgement dated 5.5.2000 in the case of Central Governntent Staff Car Drivers Association and Bikram Singh Vs. Union of India in O.A. No. 2529/96 has directed as under : -
" ......... to grant the applicants the pay scale of Rs. 1400-2300/- for the Master Craftsman: Head Staff Car Driver, presently existing in the Railways , from the date offilling of the OA and to grant arrears and to allow consequential benefits .
2. Accordingly , the matter has been examined in consultation with the Ministries of Law, Finance and Railways and it has been decided to implement , with effect from 8.11.1996 ( which is the date of filing of the O.A. No. 2529/96 ) , the above mentioned direction of CAT as in the succeeding paragraphs in modification of the existing orders ( copies enclosed ) on the subject : - (i) DoP & T O.M. No.22036/ 1 /92 - Estt (D) dated 30.11.1993;
(ii) DoP & T O.M. No.22036/ 1 /92 - Estt( D ) dated 27.7.1995 : and
(iii ) DoP& T O.M. No.35034/3/ 97 -Estt ( D ) dated 1.6.19998 .
3. A new Grade for Staff Car Drivers to be called " Special Grade" shall be introduced in the scale of pay of Rs . 5000-8000/- with effect from 8.11.1996 .
4. Promotion to the Special Grade shall be by non - selection ( seniority- cum - fitness ) from Grade I with 3 years ' regular service in Grade - I of staff Car Drivers . The revised ratio in which the posts of Staff Car Drivers shall be placed in different grades of Staff Car Drivers shall be as follows: - Grade
S. No.
Pay scales
Percentage
30
1.
Rs . 3050-4590
Ordinary Grade
2.
30
Grade - II
Rs . 4000-6000
35
3.
Grade- I
Rs . 4500-7000
4.
Rs . 5000-8000
5
Special Grade
5. The Orders shall take effect from 8.11.1996. Hence , the posts of Staff Car Drivers as on 8.11.1996 should be apportioned among the four grades in terms of the ratio inentioned above and promotions should be made to different grades accordingly with effect from 8.11.1996 to the extent 20-339 GI/ 2006 [PART III-SEC. 4 11074
THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27 , 1928)
of short fall in the relevant grade ( s ) . Arrears of pay and allowances should also be allowed with effect from 8.11.1996 as directed by the CAT .
6. If as on the date of issue of this Office Memorandum there is éxcess regular promotion already made in any grade as compared to the revised ratio mentioned above , such promotion shall be allowed to the excess incunibents on personal basis from the date of their initial promotion to that grade till they are covered within the revised ratio prescribed above but the period of such promotion on personal basis shall not count towards the eligibility service for further promotion.
7 . All Ministries/ Departments are requested to bring the above decisions to the notice of all concerned for immediate action including necessary amendments in the Recruitment Rules .
(K.K. JHA)
Director (Establishment ) To
Annexure- ' I ' New Delhi , the 3rd February , 2003
Subject: Minimum Qualifying Service for promotion from and to the New scale of S - 2A. No. AB.14017/2/ 97- Estt . ( RR ) 、
In Annexure ' A' to this Department's OM No. 14017/ 2/97 - Estt . ( RR) dated 25.5.98 , the revised qualifying service required to be completed for promotion from one grade to another had been prescribed with the request that necessary action to amend Recruitment Rules be taken inter- alia incorporating these revised periods . The need for further amendments to some of the provisions therein has been examined in consultation with the Union Public Service Commission taking into account that in O.M. No. 6/ 1 /98 - IC - I dated 12.2.01 , Department of Expenditure, Ministry of Finance have introduced a new elongated pay. scale (to be designated as S - 2A pay scale ) of Rs . 2610-60-2910-65-3300-70-4000 as replacement for the pre - revised pay scale of Rs . 775-1150 . It has accordingly been decided that the minimum qualifying service required to be completed for promotion from S - 1 to S - 2A and from S - 2A to S - 4 and S - 5 will be as below: -
: 4years
i) S - 1 ( Rs . 2550-3200 ) to S - 2A (2610-4000 )
4years
ii) S -2A ( Rs . 2610-4000) to S -4 (Rs . 2750-4400 ) :
6years
S - 2A ( Rs . 2610-4000 ) to S - 5 ( Rs . 3050-4590 ) :
2. Various administrative Ministries/ Departments are requested to carry out suitable amendments to their Recruitment Rules , wherever necessary , in the light of the above guidelines .
3. Hindi version follows .
S. J. KUMAR Under Secy.
11075 PART III-SEC . 4]
THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18 , 2006 ( KARTIKA 27, 1928)
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
सं. मानू/प्रशासन .
1 / 5-1 / 2006-07 /701
दि. 26 अक्तूबर , 2006
संशोधनपत्र
जैसाकि प्रकाशित है
इस तरह पढ़ा जाएगा
मसौदा क़ानून (40)
क़ानून (40)
भारतीय गज़ट जुलाई , 22 , 2002 ( अषाढ -1 ) 1924 अंक सं. 25 , भाग -3 के सं . 3152 पर क़ानून(40)
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद-500032 MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
th 26 October 2006 No. MANUU/Admn.I/F - 1/ 2006-07/701
CORRIGENDUM
To be read as
Published as
Statute (40)
Draft Statute (40)
TheGazette of India , June 22, 2002 ( Asadha 1 , 1924) on page no . 3152 of Issue No. 25 , Part III , Section -4
^ d
Registrar27/6/2006 11076
[PART III-SEC. 4 THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 18, 2006 ( KARTIKA 27 , 1928 )
مولاناآزادنیشنلاُردویونیورسٹی
th 26 October 2006
No. MANUU/Admn.I/F - 1 /2006-07/ 701
تصحیحنامه
اسطرحشائعکیاگیا
اسطرحپڑھاجائے
دستور(40)
مسورهدستور(40)
دیگزٹآفانڈیا22جون2002(اسدها1924صفحہنمبر13152شمارہنمبر25حصہ111سیکشن4
27/8/2006
رجسٹرار 11077 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 (कार्तिक 27 , 1928 )
मिजोरम विश्वविद्यालय अध्यादेश
( मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. 13-4/2001 - डेस्क ( यू) दिनांकित 15.05.2006 द्वारा मई 2006 तक यथा संशोधित )
तनहिलं , आइजॉल-796009, मिजोरम
ओए- 1 संकायों के प्रति विभागों का दायित्व
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 26 (K) के अन्तर्गत, परिनियमावली 15 का खण्ड (Clause) 5 के साथ पढ़ा जाये
संकाय अधोवर्णित प्रत्येक विभागों, जब कभी वे स्थापित हों, से मिलकर बनेंगे-
1. अर्थशास्त्र, प्रबंध, सूचना विज्ञान संकाय
1. अर्थशास्त्र विभाग
2. वाणिज्य विभाग
3. पुस्तकालय व सूचना विज्ञान विभाग
2. समाज विज्ञान संकाय
1. मनोविज्ञान विभाग
2. जन प्रबंधन विभाग
3. राजनीति विज्ञान विभाग
4. समाज कार्य विभाग
5. इतिहास एवं मानवजाति विज्ञान विभाग
3. शिक्षा एवं मानविकी संकाय
1. शिक्षाशास्त्र विभाग
2. अंग्रजी विभाग
3. मिजो विभाग
4. भू--विज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संकाय
1. वानिकी विभाग
2. भूगर्भविज्ञान विभाग
3. प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. उद्यान, सगन्ध एवं औषधीय पौध विभाग
5. वन पारिस्थितिकी, जैव-विविधता एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग
6.
भूगोल, आदिवासी संस्कृति एवं संसाधन प्रबंधन विभाग
21-339 GI/2006 11078
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 5. भौतिकीय विज्ञान संकाय
1. भौतिक विज्ञान विभाग
2. रसायन विज्ञान विभाग
3. गणित एवं संगणक विज्ञान विभाग
6. जैव-विज्ञान संकाय
1. वनस्पति विज्ञान विभाग
2. जन्तु विज्ञान विभाग
3. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
7. दृश्यकला, स्थापत्य कला एवं फैशन प्रौद्योगिकी संकाय
1. योजना एवं स्थापत्य कला विभाग
8. तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय
1. इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग विभाग
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
9. चिकित्सा एवं पराचिकित्सा विज्ञान संकाय
1. नर्सिंगविभाग
} भाग III-खण्ड 4]
11079 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओए 2 उपाधियाँ, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28(1) (d) के अर्न्तगत
निम्नलिखित उपाधियाँ , डिप्लोमा, प्रमाणपत्र शर्त के अनुसार जो सभी प्रकरणों में अध्यादेश द्वारा समय- समय पर निर्धारित किए गये हों या अन्यथा, प्रत्येक प्रकरण . में अध्यादेशों के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार यदि कोई हो, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जायेंगे:
(i) विद्या निष्णात् (एम.फिल्. ) दर्शन वाचस्पति (पीएच.डी.) , विज्ञान वाचस्पति (डी. एससी. ), साहित्य वाचस्पति (डी.लिट्.) एवं कानून वाचस्पति (डी.एल्. ) की अनुसंधान उपाधियां, (ii) कला, विज्ञान, गृह विज्ञान , वाणिज्य, शिक्षा, कानून, कृषि एवं वानिकी, प्रबंधन शास्त्र, फार्मेकोलॉजी, आयुर्विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधियां ।
(iii) स्नातक उपाधि (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) कला, विज्ञान , वाणिज्य, गृह विज्ञान, नर्सिंग , फार्मेकॉलोजी, शिक्षा , कृषि एवं वानिकी, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं कानून में स्नातक (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) उपाधियां;
(iv) सांख्यिकी, आयोजना , जन प्रशासन, इलेक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रूमेन्टेसन आदि जैसे सीखने या व्यावहारिक शिक्षा के प्रमुख शाखाओं में परास्नातक डिप्लोमा;
(v) नागरीय , यांत्रिक संगणक, विद्युतीय अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक्स, कृषि एवं वानिकी तथा अन्य सभी क्षेत्रों में जो समय- समय पर विद्वत् परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए हों, में डिप्लोमा;
(vi) विभिन्न भाषाओं के डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र;
(vii) कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं वानिकी, तथा अन्य पाठ्यक्रमों जो कि समय- समय पर विद्वत् परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए हों, में प्रमाणपत्र;
(viii) विद्वत्ता एवं कुशल प्रयोग, तकनीकी विषयों, विदेशी भाषाओं, सांख्यिकी इत्यादि के प्रमुख शाखाओं में प्रमाणपत्र । 11080
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 ) .
ओए-3
शोध अध्ययन परिषद्
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1)(j) के अन्र्तगत
1.
:
विवि एक शोध अध्ययन परिषद् का गठन करेगी, जिसका निर्माण नीचे दिये गये के अनुसार होगीः
पदेन
सभापति
(i) कुलपति
:
सदस्य
पदेन
(ii) संकायों के प्रमुख
सदस्य
पदेन
विभागों के अध्यक्ष
( iii)
(iv) संकायों के प्रमुखों एवं विभागों के अध्यक्षों के अतिरिक्त आचार्यगण
पदेन
सदस्य
(v) कुलपति द्वारा नामित चार उपाचार्यों जिनमें से दो मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा दो विज्ञान से । सदस्य
चार बाह्य विशेषज्ञ-
(vi)
सदस्य
दो मानविकी व समाज विज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हों तथा दो विज्ञान के प्रतिनिधि हों, कुलपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।
पदेन
सचिव
(vii) कुल-सचिव
2. विद्वत् परिषद् के सम्पूर्ण निर्देशन के अधीन, शोध अध्ययन परिषद् निम्नलिखित कार्यों को भी साथ-साथ सम्पादित करेगाः
(i) अनुसंधान के लिए प्रमुख वरीयता क्षेत्र एवं शोध का परिपेक्ष्य , यदि कोई हो, तो इसके कार्य क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत तैयार करना;
(ii) प्रत्येक विभाग में अनुसंधान के वर्तमान स्तर की समीक्षा और समय- समय पर उनकी प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण करना;
(iii) विभागों में अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों को इंगित करना, विशेषतः मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम , 2000 के खण्ड 4 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के दायित्व एवं भूमिका के सन्दर्भ 11081 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
के साथ विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों एवं संकाय के सदस्यों की व्यक्तिगत रुचि के लिए प्रमुख वरीयता क्षेत्र को स्वीकार करना;
(iv) ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करन्ना जो विद्वत् परिषद् द्वारा समनुदेशित की गयी हों ।
3. शोध अध्ययन परिषद् नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी । 4. परिषद् कार्य करने के लिए व अपने तरीके का निर्धारण कर सकती है ।
5. परिषद् की गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई से होगी ।
6. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कार्यालय के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों की अवधि के लिए होगा । 11082
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओए-4
संकायों के परिषद्
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28(1)(६) के अन्तर्गत परिनियमावली 15 के खण्ड (3) के साथ पढ़ा जाय
1.
संकाय का
संकाय परिषद् निम्नलिखित से निर्मित होंगेः
संविधान
;
(i) सकायों के प्रमुख;
संकाय में विभागों के अध्यक्ष; (ii)
(iii) संकाय के सभी आचार्यगण;
(iv) प्रत्येक विभागों से एक उपाचार्य तथा एक प्रवक्ता वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा;
(v) अन्य सकायों के प्रत्येक परिषदों से एक- एक प्रतिनिधि, जिसमें संकाय से अंतर-अनुशासनिक कार्य साथ हों, सम्बन्धित संकाय की संस्तुतियों पर कुलपति द्वारा नामित किये जायेगें;
(vi) संबद्ध तथा संघटक महाविद्यालयों से विषय के, दो से ज्यादा नहीं, अध्यापकों को स्नातक अध्ययन परिषद् की संस्तुति से कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; और
(vii ) विद्वत् परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों, पॉच से ज्यादा नहीं, जो उन विषयों में विशिष्ट ज्ञान तथा निपुणता रखने वाले हों जिसके अन्तर्गत संकाय में विभागों का निर्माण हुआ है, तथा वे विश्वविद्यालय या उसके किसी संबद्ध या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी न हों-
बशर्ते, सामान्यतः कम से कम एक व्यक्ति क्षेत्र से और पूर्वोत्तर भारत से तथा शेष भारत के अन्य भागों से हों ।
कार्यालय की 2 .
अवधियों
संकाय, अध्यक्ष एवं आचार्यों के अतिरिक्त , सदस्यों के कार्यालय की अवधि दो वर्ष की होगी ।
सभापति 3. संकाय के अध्यक्ष परिषद् के सभापति होंगे और परिषद् की बैठकों का आयोजन करेंगे ।
4.
अधिकार एवं
परिषद् के अधिकार एवं कार्य निर्वाह निम्नलिखित होंगे :
कार्य निर्वाह (a) संकायों में विभागों के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के अभ्यर्थियों के प्रवेश की विधि एवं योग्यताओं का निर्धारण करना;
11083
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग III-खण्ड4]
(b) संकायों के विभागों में शिक्षण एवं शोध कार्यों का समन्वयन करना;
(c) विभिन्न उपाधियों के लिए शोध विषयों का अनुमोदन करना;
(d) उन विषयों या क्षेत्रों में शिक्षण एवं शोध कार्यो का संयोजन एवं समिति की नियुक्ति करना जो संकाय के किसी विभाग की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते और ऐसी समितियों के कार्यों का निगरानी करना;
(e) शिक्षकीय पदों के सृजन अथवा समाप्ति के लिए विद्वत् परिषद् को संस्तुति करना और विभागों अथवा ऊपर खण्ड (d) में वर्णित समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;
(f) शिक्षा एवं शोध के स्तरों की उन्नति के लिए योजनाओं पर विचार करना और इस सम्बन्ध में विद्वत् परिषद् को प्रस्ताव भेजना,
(g) विवि में विभिन्न अध्ययन केन्द्रों के कार्यों में भाग लेने हेतु संकाय के लिए व्यवस्थाओं का निर्धारण करना,
(h) संकाय में शोध का बढ़ावा देना एवं पुनरीक्षण और विद्वत् परिषद् को शोध पर विवरण भेजना;
( i) सत्रीय कार्य के मूल्यांकन के लिए सामान्य नियमों को बनाना;
(j ) सम्बन्धित विभागों के अध्ययन परिषद् की संस्तुति पर विभागों द्वारा आमंत्रित शोध उपाधियों के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति करना;
(k) विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के उपरान्त शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के नाम, शोध अध्ययन परिषद् के माध्यम से विद्वत्- परिषद् को संस्तुति करना;
(1) ऐसे अभ्यर्थियों को शोध उपाधि प्रदान करने के लिए शोध अध्ययन परिषद् के माध्यम से विद्वत् परिषद् को संस्तुति भेजना, जो ऐसे उपाधियों को प्राप्त करने के लिए योग्य एवं उपयुक्त पाये गये हों;
संकायों के छात्रों के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर कार्य एवं विचार करना;
(m)
(n) अधिनियम, परिनियमावली एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सभी अन्य कार्यों को पूरा करना और सभी ऐसे मामलों पर विचार करना जो कार्यकारिणी परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाये; और
(०) संकाय अध्यक्ष या परिषद् के किसी अन्य सदस्य या ऐसे अधिकार वाली सामान्य या विशिष्ट समिति जैसा कि समय- समय पर परिषद् द्वारा तय 11084
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III- खण्ड 4 किया जाए , का प्रतिनिधित्व करना ।
बैठकें
5. ( a) परिषद् एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम दो सामान्य बैठकें, प्रत्येक सत्रार्द्ध में एक, करेगा;
(
b) परिषद् के स्थानीय सदस्यों की एक समिति गठित करेगा जो एक वर्ष में दो, प्रत्येक सत्रार्द्ध में एक, बैठकें करेगा; और
(c) संकाय प्रमुख अपनी पहल पर या कुलपति के सुझाव पर अथवा परिषद् के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित निवेदन पर परिषद् की विशेष बैठकें आयोजित कर सकते हैं ।
गणपूर्ति
6. परिषद् की बैठक के लिए कुल सदस्यता का एक- तिहाई संख्या से गणपूर्ति होगी ।
सूचना
7. परिषद् के किसी भी बैठक के लिए बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी ।
कार्य संचालन 8 .
नियमावली
बैठकें आयोजित करने के नियम इस सम्बन्ध में विनियमों द्वारा निर्धारित के अनुसार होंगे । भाग III-खण्ड 4]
11085
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओए-5
स्नातकोत्तर शिक्षण परिषद्
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (j ) अन्तर्गत परिनियमावली 16 के खण्ड (2) के साथ पढ़ा जाए 3
संविधान 1. सभी विभागों के स्नातकोत्तर शिक्षण परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-
(i) विभागाध्यक्ष;
(ii) विभाग के सभी आचार्य;
(iii) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा विभाग के दो उपाचार्य एवं दो प्राध्यापक;
(iv) संकाय के अन्तर्गत अन्य विभागों जो विभाग के साथ सामान्य पाठ्यक्रम रखते हों, से एक-एक अध्यापक;
(v) सम्बन्धित विभाग की संस्तुति पर अन्य संकाय में सम्बन्धित या जुड़े विषय पढ़ाने वाले , कुलपति द्वारा नामित अधिकतम दो शिक्षक और ;
(vi) संकाय परिषद् द्वारा नामित अधिकतम तीन व्यक्तियों जो सम्बन्धित विभाग की विशिष्टता में विशेष ज्ञान रहते हों और जो विवि या इसके किसी संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी न हों ।
बशर्तें, सामान्यतः एक व्यक्ति प्रत्येक उत्तर- पूर्व, पूर्वी भारत और देश के विभिन्न हिस्सों से हो ।
2.
कार्यालय
****विभागाध्यक्ष एवं आचार्य को छोड़कर सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल F
का कार्यकाल
तीन वर्ष होगी; परन्तु, अगर विभाग में अध्यापक की संख्या चक्रानुक्रम के लिए पर्याप्त संख्या में न हो, वहां वे सदस्य जो विभाग के भी सदस्य हैं, पुनः नामित हो सकते हैं ।
सभापति
3. विभागाध्यक्ष परिषद् के संयोजक तथा पदेन - सभापति होंगे ।
कार्य
4. परिषद् के कार्य होगेंः
(a) विभागों द्वारा आमंत्रित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को संकाय परिषद् को संस्तुति भेजना;
22-339 GI/ 2006 11086
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 (b) विवि की परीक्षाओं के लिए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शोध उपाधियों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए परीक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति भेजना;
(c) विभिन्न उपाधियों के लिए शोध विषयों का अनुमोदन करना;
(d) वाचस्पति उपाधि के लिए अभ्यर्थियों जैसे छात्रों के आवेदनों के साथ अभ्यर्थियों द्वारा अन्वेषण हेतु प्रस्तावित विषयों के विवरण को संकाय परिषद् के माध्यम से सम्बन्धित शोध अध्ययन परिषद् को संस्तुति करना;
(e) विभाग में शोध एवं स्नातकोत्तर शिक्षण की उन्नति के लिए उपायों को संकाय परिषद् को संस्तुति भेजना;
(f) उन सभी अन्य कार्यों का पालन करना जो कि संकाय परिषद्, विद्वत् परिषद, कार्यकारिणी परिषद् और कुलपति द्वारा सुपुर्द किये जाए ।
5.
गणपूर्ति
परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से होगी ।
6.
सूचना
परिषद् के बैठक की सूचना बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिनों पूर्व होगी ।
7.
कार्यवृत्त
परिषद् के सभापति परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त रखेंगे ।
कार्यसंचालन 8 बैठकों को संचालित करने की नियमावली, इस सम्बन्ध में
नियमावली
विनियमों द्वारा निर्धारित किये गये के अनुसार होगी । भाग III-खण्ड 4]
11087
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
ओए-6
स्नातक अध्ययन परिषद
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (6) के अन्तर्गत परिनियमावली 16 के खण्ड 2 के साथ पढ़ा जाये
1.
संक्षिप्त शीर्षक
स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के स्नातक अध्ययनों के परिषद् होंगे ।
संविधान
2. प्रत्येक परिषद् कम से कम नौ सदस्यों से बने होंगे । परिषद् का संविधान निम्नवत् होगा:
i. विषय पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयी विभाग के अध्यक्ष (सभापति, पदेन);
ii. विभाग से आचार्यगण;
चक्रण द्वारा विभाग से एक उपाचार्य;
iv. चक्रण द्वारा विभाग से एक प्रवक्ताः
v. अध्ययनों के संकाय द्वारा नामित सम्बन्धित विषय पढ़ाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों से पॉच अध्यापक; और
vi . विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नामित दो बाहरी विशेषज्ञों, जिनमें सामान्यतः एक व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र का हो । बशर्ते, जहां विश्वविद्यालयी विभाग में शिक्षण नहीं है , जिसके लिए स्नातक अध्ययन परिषद् का सृजन होना है, का संविधान निम्नवत् होगा:
i.
तीन व्यक्ति जो उपाचार्य की श्रेणी से नीचे के न हो , विद्वत् परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाएँगे , जिनमें से एक सभापति के रूप मे कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाएगें, बशर्ते कि वह विद्वत् परिषद् का सदस्य हो ।
ii.
अध्ययनों के संकाय द्वारा नामित सम्बद्ध महाविद्यालयों से संबन्धित विषय में अध्ययन करने वाले पाँच अध्यापक ।
अध्ययनों के संकाय के सभापति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नामित दो बाहरी विशेषज्ञों जिनमें से सामान्यतः एक व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र का हो । 11088
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
परन्तु, उन विषयों जिसकी स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है, कुलपति द्वारा अधिकतम उन तीन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है जो उनके विचार में वांछित विशेषज्ञता रखते हैं । कार्यालय की
अवधि
3. स्नातक अध्ययनों के परिषद् के सदस्य तीन वर्षों की कालावधि या नियुक्ति के समय निर्धारित की गयी कालावधि तक कार्यालय की देख- रेख करेंगे ।
सभापति
4. स्नातकोत्तर विभाग के प्रमुख , जहाँ हों, परिषद् के सभापति होंगे । उनकी अनुपस्थिति में, सभापति का चुनाव परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाएगा । परिषद् की सभी बैठकों की अध्यक्षता सभापति करेंगे; तथा उनकी अनुपस्थिति में , किसी विशेष बैठक पर सभापति का चुनाव उपस्थित सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।
अधिकार एवं 5. परिषद् के अधिकार एवं कार्य होंगे :
कार्य निर्वाह
a. विद्वत् परिषद् की संस्तुति पर विषयों में प्रश्न पत्र निर्माताओं सहित परीक्षकों आदि की नियुक्ति के लिए उपयुक्त नामिकाओं, जो विवि की परीक्षाओं में विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों, कार्य-व्यवहार करना;
b. जब आवश्यकता हो पाठ्य- पुस्तकों की संस्तुति करना;
c. विशेषज्ञों की राय लेना, जो परिषद् के सदस्य न हो;
d. अध्ययन के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरणों एवं सम्बन्धित विषयों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में विद्वत् परिषद् को संस्तुति भेजना;
e. स्नातक पाठ्यक्रमों एवं विषय में शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए उपायों को विद्वत् परिषद् को संस्तुति भेजना; और
f. विश्वविद्यालय की परिनियमावली, अध्यादेशों एवं विनियमों के अनुसार कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत् परिषद , संकाय प्रमुख या आचार्य और सम्बन्धित स्नाकोत्तर विभाग के अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर विचार करना एवं आख्या देना ।
बैठकें
6. 1. अध्ययन परिषद् की बैठकों को परिषद् के सभापति संयोजित करेंगे । 2. सभापति स्वयं या संकाय प्रमुख के अनुरोध या कुलपति के सुझाव भाग III-खण्ड 4]
11089
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
अथवा परिषद् के चार सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठकें बुला सकते हैं ।
3. परिषद् की बैठकों की सूचना कुलपति द्वारा नामित कुलसचिव के कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बैठक के लिए नियत तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व जारी होगी ।
गणपूर्ति
7. परिषद् के चार सदस्य गणपूर्ति बनायेंगे ।
कार्य संचालन 8. बैठकों के संचालन के नियम इस संबन्ध में विनियम द्वारा निर्धारित जैसा नियमावली
ही होगा । 11090
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओए-7
योजना परिषद्
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (1) के अन्तर्गत
1. विद्वत् परिषद् द्वारा समय - समय पर किये गये सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय एक योजना परिषद् का गठन कर सकती है ।
2. विद्वत् परिषद् के सम्पूर्ण निर्देशन में रहने के साथ - साथ, योजना परिषद् निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगा:
i. क्षेत्र की आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में यह अपनी दृष्टि को परिभाषित करेगा जो उत्कृष्टता, सुसंगतता, सामाजिक न्याय और विकास लक्ष्यों के उद्देश्य पर आधारित होगा ।
ii. पूर्ण स्पष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ 15-20 वर्षों से अधिक विस्तार वाले सम्भावित योजना को तैयार करना ।
iii. a विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप में क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय का सहयोग करना ।
b. विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एंव योजना पर आधारित संरचना को सशक्त करने के उपायों को तैयार करना ।
с. परियोजना विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबन्धन करना ।
d. अध्ययन पाठ्यक्रमों व परीक्षाओं में आवश्यक शैक्षणिक सुधारों और शोध गतिविधियों पर व्यापक दृष्टि से विचार सामने लाना ।
iv. विकास अनुदानों के लिए प्रस्तावों का निर्माण करना । इसमें निम्न से सम्बन्धित परियोजनाओं की सतत् योजनाएं सम्मिलित हो सकती हैः
a . शैक्षणिक भवनों, कर्मचारी आवासों, शिक्षक छात्रावासों, छात्रावासों एवं अध्ययन गृहों का निर्माण ;
b. पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं एवं उपकरणों का क्रय;
с. अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; और भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
11091 d. आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य विविध योजनाएं ।
3. परिषद् को इसकी बैठक में किसी सदस्य को बुलाने या आमंत्रित करने का अधिकार होगा । इसे किसी भी विशिष्ट प्रस्तावों के सम्पादन के लिए उप- समितियां नियुक्त करने का भी अधिकार होगा ।
4. परिषद् के पन्द्रह सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी ।
5. परिषद् प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार मिलेगी ।
6. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, परिषद् के सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यालय की देख - रेख करेंगे ।
7. योजना परिषद् का गठन: योजना परिषद् का गठन निम्नवत् होगा:-
पदेन
सभापति i. कुलपति
पदेन
सदस्य ii. प्रति--कुलपति
पदेन
सदस्य संकायों के समस्त संकाय प्रमुख
पदेन
iv. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
सदस्य V. शैक्षणिक विभागों के सभी अध्यक्ष
पदेन
सदस्य
पदेन
सदस्य-सचिव vi. कुलसचिव
vii. वित्त अधिकारी
पदेन
सदस्य
सदस्य viii . कुलपति द्वारा नामित किये गये मिजोरम से सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य
सदस्य ix. विश्वविद्यालय के अपने स्टाफ में से शैक्षणिक प्रगति एवं विकास में विशेष रुचि के लिए कुलपति द्वारा तीन नामित
सदस्य Χ. विश्वविद्यालय के संकायों का व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाले कुलपति द्वारा नामित पाँच बाह्य विशेषज्ञ 11092
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4
ओए-8 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन परिषद्
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (ⅰ) के अन्तर्गत
:
1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले सभी विभाग / संस्थान के लिए एक अध्ययनों के परिषद् होंगे जिसकी संस्तुतियाँ संबन्धित संकाय परिषद् में प्रस्तुत होंगे ।
संविधान
2. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययनों के परिषद् निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित होंगे :
विभाग / संस्था के प्रमुख i.
ii. विभाग / संस्था के सभी आचार्यगण ।
iii. दो उपाचार्यों तथा दो प्राध्यापकों जो वरिष्ठताक्रम के अनुसार चक्रण द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।
iv. संकाय में प्रत्येक अन्य विभागों से एक- एक शिक्षक जो विभाग /संस्था से समान पाठ्यक्रमों को रखते हों ।
V. संबद्ध विभाग की संस्तुति पर कुलपति द्वारा अधिकतम तीन शिक्षकों का नामांकन जो उससे सम्बद्ध जुड़े विषयों को पढ़ाते हों ।
vi . विद्वत् परिषद् द्वारा नामित अधिकतम तीन व्यक्तियों जो सम्बन्धित विषय में विशिष्ट ज्ञान रखते हों और जो वि.वि. या किसी मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों / संस्थाओं के कर्मचारी न हों ।
vii . जब भी आवश्यक हो कुलपति की पूर्व अनुमति से सभापति को अधिकतम दो बाहरी विशेषज्ञको सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो विशिष्ट बैठकों में भाग लेंगे ।
:
कार्यालय की अवधि
3.a. सचिव- पदेन के अतिरिक्त परिषद् के सदस्यों के कार्यकाल तीन वर्ष होंगे ।
b. विभाग / संस्था के प्रमुख परिषद् के पदेन सभापति होंगे ।
बैठकें
4.a. अध्ययनों के परिषद् की बैठकों को परिषद् के सभापति संयोजित करेंगे । 11093 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
b. बैठकों की सूचना कुलसचिव कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिनों पूर्व जारी की जायेगी ।
c. विवि के प्रावधानों के अनुसार परिषद् वर्ष में दो बार बैठक करेंगे । d. सभापति द्वारा कुलपति की पूर्व अनुमति से विशेष बैठकें आयोजित की जाएँगी ।
e. बैठकों को संचालित करने के नियम इस सम्बन्ध में विनियमों द्वारा जैसा निर्धारित है , वैसे होंगे ।
5.
गणपूर्ति
परिषद् के बैठक की गणपूर्ति परिषद् की कुल सदस्यता के एक तिहाई से बनेगी ।
अधिकार एवं कार्य 6.a.
निर्वाह
पाठ्यक्रमों के अनुवीक्षण के साथ- साथ ढ़ाचा/ पुनरावलोकन तथा व्यावहारिक कार्य / क्षेत्र कार्य अभ्यास का आयोजन करना ।
b. सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में पढ़नीय / सन्दर्भ सामग्री की सूची की संस्तुति करना ।
с. प्रवेश, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम मानक तथा परीक्षाओं से संबन्धित विनियमों का निर्माण एवं संस्तुति करना ।
d. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों आदि की नियुक्ति के लिए उपयुक्त नामों की नामिका विद्वत् परिषद् को संस्तुति करना ।
e. उपयुक्त (a) और (b) के लिए जब कभी आवश्यकता हो, विशेषज्ञों की राय लेना, जो परिषद् के सदस्य न हों ।
f. सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं एवं अध्ययन के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरणों के बारे में विद्वत् परिषद् को संस्तुति भेजना ।
g.
( सम्बन्धित व्यावसायिक विषय में पाठ्यक्रमों के मानकों , व्यावहारिक कार्य एवं शिक्षण में उन्नति के लिए उपायों को विद्वत् परिषद् को संस्तुति भेजना ।
h. विभाग / संस्थानों द्वारा संचालित किये जाने हेतु अनुसंधान के लिए विषयों की संस्तुति करना ।
i. एम.फिल्. /पीएच.डी. एवं अन्य शोध कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए आवेदन 23-339 G1/2006 11094
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
पत्रों पर विचार एवं सस्तुति करना और शोध छात्रों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की संस्तुति संकाय परिषद् को भेजना ।
j . अन्य ऐसे सभी कार्यों को पूरा करना जो कि संकाय परिषद, विद्वत् परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् तथा कुलपति द्वारा सुपुई किये गये हो । कार्यवृत्त
7. परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त का अनुरक्षण परिषद् के सभापति करेंगे , जो सदस्यों के परिचालन तथा अभिलेख के लिए कुलसचिव कार्यालय को अग्रेषित की जाएगी ।
:
11095 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओबी-1
संकाय में विभाग
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (1) के अन्तर्गत परिनियमावली के खण्ड 15 (B) के साथ पढ़ा जाय
1. संकाय में प्रत्येक विभाग परिनियमावली 15 (5) ( b ) में वर्णित सदस्यों का बनेगा ।
विभागों की संरचना
2. विभागों के कर्तव्यभार होंगे :
विभागों के कर्तव्यभार
(a) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु छात्रों का प्रवेश लेना एवं ऐसे प्रवेशों के लिए प्रक्रिया को तैयार करना ।
(b) विभाग द्वारा आमंत्रित प्रत्येक पाठ्क्रम के लिए सक्रिय मूल्यांकन का * कार्यक्रम एवं प्रतिरूप का अनुमोदन करना;
(c ) शिक्षकीय पदों का सृजन एवं उन्मूलन के बारे में विद्वत् परिषद् के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
(
d) विभाग के सदस्यों द्वारा समूहों में लिये जाने वाले शोध परियोजनाओं का अनुमोदन करना;
(
e) स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के कार्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण का ढ़ाचा तैयार करना एवं संदर्भ ग्रन्थों व अन्य पठनीय सामग्रियों का सुझाव देना ।
(f
) इसके सदस्यों में से समितियों का गठन करना एवं इन समितियों को उनकी सक्षमता के अन्दर आने वाले विशेष कार्यों को सौंपना ।
इसके अध्यापकों में से छात्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना । (g )
(h) स्नातक पाठ्यक्रमों एवं विश्वविद्यालय के मान्य संस्थानों या सम्बद्ध महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के स्तरों की उन्नति एवं अनुरक्षण में सहायक योजनाओं को प्रस्तावित करना; और
(i ) ऐसे अन्य कार्यों जो कुलपति या सम्बन्धित संकाय द्वारा सुपुर्द किये गये हो , को पूरा करना ।
गणपूर्ति
3. विभाग की बैठकों के लिए गणपूर्ति विभाग के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई होगा ।
4. बैठकों को संचलित करने के नियम इस सम्बन्ध में निर्धारित विनियमों जैसा होगा ।
कार्य-संचालन नियमावली 11096
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4
ओबी-2
संकायध्यक्ष समिति
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 के अन्तर्गत
संक्षिप्त शीर्षक 1 . विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की एक समिति विश्वविद्यालय द्वारा गठित की जायेगी, जिसे संकायाध्यक्ष समिति कहा जायेगा ।
समिति का 2. संकायाध्यक्ष समिति में निम्नलिखित होंगेः
गठन
कुलपति - सभापति (पदेन)
(i)
(ii) संकायों के सभी संकायाध्यक्ष सदस्य (पदेन)
कुल सचित- सचिव
(iii)
3.
कार्य
इस समित के कार्य निम्नवत होंगेः
आध्येतावृत्ति के अधिनिर्णय के लिए अभ्यर्थियों का चयन करना । (i )
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति की (ii )
सिफारिश करना ।
(iii) परीक्षाओं का संचालन , परिणामों का स्तर, आदि से उत्पन्न मामलों पर विचार करना ।
(iv) संकायों एवं विभागों की कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित सामान्य प्रशासकीय मामलों पर विचार करना;
(v) ऐसे अन्य मामले जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा सुपुर्द या कुलपति द्वारा संदर्भित किये गये हों, पर विचार करना ।
बैठकें
4. संकायाध्यक्ष समिति की बैठकें सभापति द्वारा संयोजित की जायेंगी ।
5. समिति की गणपूर्ति चार से होगी ।
गणपूर्ति
:
कार्य संचालन 6. बैठकें संचालित करने के नियम, इस सन्दर्भ में विनियमों द्वारा नियमावली निर्धारित किये गये के अनुसार होंगे । 11097 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 (कार्तिक 27, 1928 )
ओबी-3 संकायों के प्रमुखों के अधिकार एवं कार्य मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत परिनियमावली 6 के खण्ड (3) के साथ पढ़ा जाये
संकायों के प्रमुख करेगेंः 1.
( a) विभागाध्यक्षों के माध्यम से संकाय में शिक्षण एवं शोध कार्यों का समन्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण;
(b) विभागाध्यक्षों के माध्यम से कक्षाओं में अनुशासन बनाये रखना;
सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन एवं जब निर्धारित हो तब छात्रों के व्याख्यानों, अनुशिक्षकीयों या संगोष्ठियों में छात्रों की उपस्थिति का अभिलेख रखना; (c)
(d) विद्वत् परिषद् द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों के अनुरूप संकायों के छात्रों के संदर्भ में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करना ।
(e) संकाय परिषद् की बैठकों को आहूत करना एवं अध्यक्षता करना और परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त को रखना ; और
(3) विद्वत् परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् या कुलपति द्वारा उन्हें सुपुर्द अन्य शैक्षणिक कार्यों को पूरा करना । 11098
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4
ओबी-4 विभागों के अध्यक्षों के कार्य
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत परिनियमावली 7 के खण्ड (5) के साथ पढ़ा जाए
:
1. विभागाध्यक्ष विभाग की बैठकों को बुलाएँगे एवं अध्यक्षता करेंगे ।
विभागाध्यक्ष संकायों के प्रमुख के सामान्य निर्देशन के अन्तर्गत रहेंगे; 2.
(a) विभाग में शिक्षण एवं शोध कार्य का संयोजन करेंगे ।
(b) विभाग में शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य निर्धारित करेंगे एवं विभाग के समुचित क्रिया- कलाप के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कार्यों को उन्हें सुपुर्द करेंगे ।
(c) विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त विभागीय समितियों के कार्यों का समन्वयन करेंगे; और
(d) ऐसे अन्य कार्य जो उन्हें संकाय प्रमुख , संकाय परिषद्, विद्वत् परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् एवं कुलपति द्वारा सुपुर्द किये जाय , को पूरा करेंगे ।
:
11099 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
ओबी-5 विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों की कार्य प्रणाली
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत
सम्पूर्ण कार्यभार 1 . प्रत्येक विभागीय सदस्य से आशा की जाती है कि उसका, शैक्षिणक कार्यभार 30 कार्य सप्ताहों ( 180 अध्यापन दिवस) एक शैक्षणिक कैलेन्डर के लिए 40 घन्टा प्रति सप्ताह से कम नहीं होगा, जिसमें तैयारी करना और वास्तविक कक्षा में व्याख्यान, शुद्धीकरण और परीक्षा का कार्य, शोध का निर्देशन , व्याख्यान, प्रवेश और दूसरे व्यावसायिक कार्य सम्मिलित होंगे । एक अध्यापक को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में कम से कम 5 घण्टे के लिए उपस्थित रहना होगा । प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष अध्यापन घण्टा इस प्रकार होगीः
प्रवक्ता/प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतन क्रम)/ 16घण्टे
प्रवक्ता (चयनित श्रेणी)
14घण्टे
उपाचार्यगण और आचार्यगण
आचार्यगण को 2 घण्टे प्रति सप्ताह की शिथिलता दी जायेगी जो सक्रियता से शोध कार्य / प्रसार और प्रशासनिक कार्य में संलग्न हैं । कार्य इकाई 2. (i ) सभी विभागों में कार्य की मूलभूत इकाई 1 घण्टे की व्याख्यान अवधि होगी;
(ii ) अनुशिक्षकीय और प्रायोगिक घण्टे को कार्यभार के उद्देश्य से उसे एक व्याख्यान अवधि का (2/3 ) दो तिहाई के रूप में व्यवहार किया जायेगा । (iii) विचार- गोष्ठी के दो घण्टों की अवधि एक व्याख्यान अवधि के समतुल्य रूप में व्यवहार किया जायेगा, और
(iv) स्नातकोत्तर कक्षाओं और एम. फिल्. कार्यक्रमों का अध्यापन घण्टे को एक बराबर समझा जायेगा ।
3.
शोध मार्गदर्शन
प्रतिमानक
(i ) एक शोध मार्गदर्शक से आशा की जाती है कि वह एम.फिल. के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पहले, दूसरे और तीसरे सत्रों के बाद प्रतिसप्ताह 2 घण्टे का समय देगा । जिन विद्यार्थियों ने तृतीय सत्र के बाद विस्तार के लिए आवेदन किया है इसके बदले में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दी जायेगी । 11100
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 (ii) प्रत्येक मार्गदर्शक से आशा की जाती है कि वह पीएच.डी. के प्रत्येक शोध छात्र के लिए शुरू के तथा दूसरे सत्र में 1 घण्टे का समय प्रति सप्ताह में देगा, जिससे वह अपना/ अपनी पाठ्यक्रम को पूरा कर सके । कार्यभार के उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई भी क्रेडिट उन विद्यार्थियों के लिए नहीं दिया जायेगा, जब वे पीएच.डी. का आठवां सत्र पूरा कर लिए हों अथवा विद्यार्थी द्वारा शोध प्रबन्ध जमा कर दिया गया हो, जो भी पहले हो ।
(iii) शोध परियोजना से सम्बन्धित कार्यभार जो विश्वविद्यालय के स्वीकृति से विभाग के एक सदस्य (अध्यापक) द्वारा लिया गया है , परियोजना के आकार पर निर्भर करेगा । बड़ी आकार की परियोजना के सन्दर्भ में कार्यभार 2 घंटे व्याख्यान प्रति सप्ताह के रूप में गणना की जायेगी और छोटी आकार की परियोजना के सम्बन्ध में एक घण्टा व्याख्यान प्रति सप्ताह गणना की जायेगी ।
प्रशासनिक
कार्यभार
4. विभागाध्यक्षों और संकाय प्रमुखों को प्रतिदिन 3 घण्टे के बराबर का समय प्रशासनिक कार्य के लिए आवश्यक होगी जो कार्यभार की गणना के उद्देश्य से विचारणीय समय एक घंटा व्याख्यान के रूप में व्यवहार किया जायेगा ।
विभागीय
सदस्यों के लिए
प्रतिमानक
5. (i ) विभाग के सभी सदस्यगणों से आशा की जाती है कि वे न्यूनतम शैक्षणिक कार्यक्रम का केन्द्रस्थ मुख्य अंश में भाग लेंगे । केन्द्रस्थ कार्यक्रम में केवल स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. कार्यक्रम में व्याख्यान , अनुशिक्षकीय और प्रायोगिक कार्य हैं । एक आचार्य के लिए प्रति सप्ताह केन्द्रस्थ शैक्षणिक भार 8 घण्टे से कम नहीं, एक उपाचार्य के लिए 12 घण्टे से कम नहीं तथा एक प्रवक्ता के लिए 16 घण्टे से कम नहीं होगा ।
(ii) विभाग के सभी सदस्यों से आशा की जाती है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर विभाग में लगभग 5 घण्टे उपलब्ध रहें ।
समय सारणी 6. ( i ) प्रत्येक विभाग या संकाय एक समय- सारणी तैयार करेंगे जो विभाग के सभी सदस्यगणों को केन्द्रस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम को पूरा करने तथा शोधार्थियों से सम्पर्क का समय के लिए उनकी कार्य व्यस्तता निर्धारण को प्रदर्शित करे । 11101 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
(ii ) सप्ताह में एक दिन संकाय के प्रत्येक अध्यापक को स्वतंत्र रखना चाहिए । इस मुक्त दिवस पर कोई व्याख्यान का कार्यभार नहीं होगा, लेकिन सदस्य को विभाग में विद्यार्थियों को सामान्य मार्गदर्शन तथा दूसरे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रहना होगा ।
( iii ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों को प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक विभाग के पास कुछ शैक्षणिक या अन्य कार्यक्रम रखने होंगे ।
7.
शोध छात्रों की
संख्या
( i ) तीन वर्ष का पीएच.डी. के बाद का सक्रिय शोध का अनुभव प्रकाशनों द्वारा समर्थित प्रवक्ता के साथ पीएच.डी. के लिए दो विद्यार्थी/ शोधार्थी तथा वे जिन्हें 7 वर्ष से अधिक का अनुभव है, के साथ 4 शोधार्थियों की जिम्मेदारी दी जा सकती है । एक उपाचार्य 6 शोधार्थियों को पीएच.डी. में तथा आचार्य को 8 शोधार्थियों की जिम्मेदारी दी जा सकती है ।
(ii ) शोधार्थियों से सम्बन्धित कार्यभार के लिए केवल उन्हीं शोधार्थियों को जो पूरे समय तक विश्वविद्यालय में शोधार्थी के रूप में है, को ध्यान में रखा जायेगा ।
24-339 GI/2006 11102
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओबी-6 महाविद्यालयों की सम्बद्धता
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 26 (1)(n) के अन्तर्गत परिनियमावली 31 के खण्ड (7) के साथ पंढ़ा जाय
सम्बद्धता समिति 1. 1. विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय को महाविद्यालय / संस्थानों की सम्बद्धता की सिफारिश करने के लिए सम्बद्धता समिति का गठन करेगी । समिति की संरचना निम्नवत् होगी:
अध्यक्ष
(i ) कुलपति या प्रतिकुलपति
(ii ) निदेशक, पब्लिक इन्सट्रक्शन / उच्चशिक्षा या सदस्य उसका राज्य प्रतिनिधि
( iii) विद्वत् परिषद् के दो नामित सदस्य सदस्य
(iv) कुलपति द्वारा नामित नियन्त्रक या कोई दूसरा अधिकारी सदस्य
-सदस्य सचिव (v ) निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्
अधिकार एवं कार्य निर्वाह
2. सम्बद्धता प्रदायी समिति महाविद्यालय / संस्थानों की सम्बद्धता हेतु आवेदनों तथा सम्बद्धता के लिए विद्वत् परिषद् को संस्तुति करने वाली मुख्य निकाय होगी , अथवा सम्बद्धता वापसी के लिए, यदि कोई महाविद्यालय या संस्थान हो , की भी संस्तुति सम्बद्धता प्रदायी समिति द्वारा की जायेगी ।
बैठकें
3. जब कभी भी आवश्यक हो सम्बद्धता प्रदायी समिति की बैठक होगी । गणपूर्ति
4. समिति की बैठक की गणपूर्ति पूर्ण सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से होगी ।
2.
स्नातक
महाविद्यालय
अधिनियम का उद्देश्य स्नातक महाविद्यालय के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराने वाला सम्बद्ध स्नातक पाठ्यक्रम साधारण / प्रतिष्ठा / व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे । विशेष उपाधि वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश का अधिकार विश्वविद्यालय का है , जिसका निर्धारण अलग से होगा । 11103 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
नया
महाविद्यालय/ संस्थान/ पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना
1. जब एक नये महाविद्यालय / संस्थान / पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया जाता है, प्रायोजक निकाय या सरकारी महाविद्यालय / संस्थान के मामले में सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख / प्रायोजक प्राधिकरण एक आवेदन कुलसचिव/ निदेशक, सी.डी. सी. को एक निर्धारित छपे हुए प्रपत्र पर 15 अगस्त के पूर्व पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें महाविद्यालय / संस्थान / पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का इरादा रखता हो, जमा करेगा । आवेदन पत्र के साथ प्रयोजना का विस्तृत विवरण तथा नीचे दिये गये के अनुसार आवश्यक निर्धारित शुल्क का उल्लेख होना चाहिए ।
आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जॉच
2. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के बाद सम्बद्धता प्रदायी समिति द्वारा आवेदन पत्र की जॉच की जायेगी और प्रायोजक समूह से अन्य आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लिखित रूप से अनुरोध किया जायेगा । यदि समिति प्रयोजना विवरण से सन्तुष्ट होती है तो, कुलपति के अनुमोदन के साथ यह एक जॉच दल का गठन करेगा, जिसमें तीन से कम सदस्य नहीं होंगे जिनमें निदेशक लोक शिक्षा प्रशिक्षण / उच्चतर सम्बद्ध या उसका नामित और विषय विशेषज्ञ (ज्ञों) सम्मिलित होंगे । जॉच दल का संयोजन आचार्य पद से कम अर्हता का व्यक्ति नहीं होगा ।
जॉच दल
3. जॉच दल निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और स्थान की उपयुक्ता, जमा योजना की संभाव्यता, प्रस्तावित भौतिक और संसाधनों की पर्याप्तता, पुस्तकालय / प्रयोगशालयी सुविधाओं पर विवरण प्रस्तुत करेगा और सम्बद्धता प्रदायी समिति को संस्तुतियां भेजेगा । यदि सम्बद्धता प्रदायी समिति विवरण से सन्तुष्ट होती है तो यह विद्वत् परिषद् को महाविद्यालय / संस्थान/ पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति करेंगी ।
4. महाविद्यालय / संस्थान खोलने के लिए या नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने पर, प्रायोजक अभिकरण सभी आवश्यक तैयारियां करेगा । यदि नये महाविद्यालय / संस्थान खोलना है, एक नियंत्रक मंडल का गठन करने के लिए कदम उठाये जायेंगे और अस्थायी सम्बद्धता के लिए प्रायोजक अभिकरण द्वारा 11104
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
प्रारम्भिक कदम
अध्यादेशों, विनियम तथा परिनियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राचार्य / निदेशक और दूसरे शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारी , जैसी परिस्थिति हो , की नियुक्ति करेगा । यदि किसी अस्तित्व वाले महाविद्यालय / संस्थान में कोई नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना है तो आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे भौतिक सुविधाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालयी उपकरणों को उपलब्ध कराने के साथ- साथ इस कार्य हेतु शिक्षकों/ गैरशिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी । अस्थायी सम्बद्धता रखने वाले महाविद्यालय / संस्थान एक नियमित एवं योग्य प्राचार्य , अध्यापक तथा गैरशिक्षक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के प्रतिमानकों के अनुसार रखी जायेगी ।
अस्थायी सम्बद्धता के लिए आवेदन
5. प्रायोजक प्राधिकरण महाविद्यालय संस्थान खोलने के लिए या अस्तिव वाले महाविद्यालय / संस्थान में नये पाठ्यक्रम (मों) को प्रारम्भ करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थायें एवं तैयारियाँ करने के बाद विश्वविद्यालय को नियुक्तियों और तथ्य के विषय में सूचित करेंगे कि महाविद्यालय / संस्थान/ पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के 15 दिनों के भीतर प्रारम्भ कर दिया गया और विश्वविद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता के लिए आवेदन करेंगे ।
अस्थायी सम्बद्धता की मान्यता
6. सम्बद्धता प्रदायी समिति के अध्यक्ष या तो एक नये जॉच दल या उसी दल को (जिसकी संस्तुति पर स्वीकृति दी गई) देखने के लिए महाविद्यालय / संस्थान को किसी भी कार्य दिवस के पहले शैक्षणिक प्रथम चरण
सत्र में 31 अक्टूबर से पहले देखने के लिए गठित करेगी और विनियमों में निर्धारित फार्म पर एक विवरण प्रस्तुत करेगी । सम्बद्धता प्रदायी समिति विवरण प्राप्ति के बाद उसे उसी रूप में विद्वत् परिषद् को अपनी टिप्पणी एवं अपना निरीक्षण विवरण अग्रसारित करेंगी । यदि विद्वत् परिषद् रिपोर्ट से सन्तुष्ट होती है तो वह अस्थायी सम्बद्धता 3 वर्ष की अवधि की स्वीकृति प्रदान कर सकती है । सम्बद्धता के साथ साधारणतया दृष्टान्त के रूप में साधारण स्तर के पाठ्यक्रमों को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । परन्तु, यदि सरकार या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संगठन द्वारा प्रायोजित महाविद्यालय / संस्थान के मामले में सम्बद्धता साधारण और बड़े स्तर पर अस्थायी पाठ्यक्रमों में 11105 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
साथ- साथ दी जा सकती है ।
अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण द्वितीय चरण
4. 1. अस्थायी सम्बद्धता एक महाविद्यालय / संस्थान को एक साथ तीन वर्ष से अधिक अवधि की नहीं दी जाएगी । नवीनीकरण के लिए अस्थायी सम्बद्धता कि समाप्ति तिथि से छः माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर अनुमय पत्र जमा किया जाएगा । यदि महाविद्यालय / संस्थान सम्बद्धता के नवीनीकरण के लिए ठीक प्रकार से अस्थायी सम्बद्धता समय के भीतर आवेदन नहीं करता, प्रदान की गई सम्बद्धता निरस्त हो जायेगी । 2. सम्बद्धता प्रदायी समिति के प्रमुख एक जॉच टीम का गठन करेंगे जो नवीनीकरण के प्रार्थना पर विवरण देगी । जॉच टीम महाविद्यालय मे जायेगी , इसके प्रगति का पुनः परीक्षण करेगी और सम्पूर्ण रूप से कार्य प्रदर्शन का अध्ययन कर अपने विवरण के साथ इसके नवीनीकरण की/ अस्थायी सम्बद्धता वापस लेने की सिफारिश करेगी । सम्बद्धता प्रदायी समिति विवरण का पुनर्विलोकन के बाद, आवश्यक कार्यवाही के लिए अपनी टिप्पणी के साथ विद्वत् परिषद् को अग्रसारित करेगी । निरीक्षण
5.. परिनियमावलियों/अध्यादेशों / विनियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान ने निरीक्षण करने का विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार को स्वीकार किया है ।
स्थायी सम्बद्धता 6. 1. एक महाविद्यालय / संस्थान जिसको अस्थायी सम्बद्धता दी जा चुकी है, आवश्यक शर्त के रूप में समय बीत जाने के बाद, जैसा कि विनियमों में निर्धारित किया गया है, द्वारा स्थायी सम्बद्धता के लिए आवेदन किया जायेगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विद्वत् परिषद् की सिफारिश पर उन महाविद्यालय के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने छः वर्ष या इससे अधिक अस्थायी सम्बद्धता को पूरा कर रहे हों । नयी शतों के निर्धारण का अधिकार
2. कार्यकारिणी परिषद् समय- समय पर सम्बद्धता के लिए साधारण या विशिष्ट, कर्मचारी , भवन, उपकरण, पुस्तकालय , प्रयोगशालाएँ , वित्त या दूसरे प्रासंगिक विषयों के सम्बन्ध में नयी शर्तों का निर्धारण कर सकती है और इन शर्तों को संतुष्ट करने की तिथि निश्चित करेगी , पूरा न करने की स्थिति में महाविद्यालय / संस्थान को विश्वविद्यालय के 11106
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
विशेषाधिकार लाभ को स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।
विद्यार्थियों का
प्रवेश
3. विश्वविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति के बिना किसी महाविद्यालय / संस्थान / या अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं लिया जाएगा । इस नियम का उल्लंघन महाविद्यालय / संस्थान को किसी भी स्वीकृति से मना करने का आमंत्रण देती है ।
सम्बद्धता एवं
अन्य शुल्क
4. जो प्रायोजक संस्था नये महाविद्यालय / संस्थान खोलने या नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी/ स्थायी सम्बद्धता की अनुमति का अनुरोध करती है, उसे अधोवर्णित के अनुसार धरोहर राशि तथा शुल्क जमा करना होगा:-
(i ) नया महाविद्यालय / संस्थान खोलने की अनुमति के लिए शुल्क रु० 15,000/-
( ii ) अस्थायी सम्बद्धता / स्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण के लिए शुल्क रु० 5000/-
(iii) नया/ (यें) पाठ्यक्रम/ विषय खोलने के लिए शुल्क रु० 3000/- प्रति पाठ्यक्रम
(iv) स्थायी रूप से सम्बद्धता वाले सभी महाविद्यालय / संस्थान को सम्बद्धता शुल्क के रूप में रु0 5000/- प्रत्येक तीन वर्ष पर जमा करना होगा । (v) वर्ष के प्रवेश की समाप्ति तिथि पर नाम सूची के अनुसार वार्षिक नामांकन शुल्क रु0 10/- प्रति विद्यार्थी की दर से ।
(
vi ) महाविद्यालय के नाम से लम्बी अवधि के लिए सुरक्षित धन कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए जमा करना होगा ।
साधारण विषयों के लिए रु0 4,00,000/-
प्रमुख विषयों के लिए रु० 5,00,000/-
प्रन्तु, शासकीय महाविद्यालय / संस्थानों को सुरक्षित धन जमा करने से मुक्तकिया गया है ।
7.
सम्बद्धता की
वापसी
कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी समय महाविद्यालय / संस्थान की सम्बद्धता या अनुमति को वापस लेने का अधिकार होगा , जब कभी कार्यकारिणी परिषद् के विचार में यह नियमों, विनियमों परिनियमावली, 11107 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
अध्यादेशों या विश्वविद्यालय के अन्य निर्देशों के क्रियान्वयन में असफल है अथवा यदि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय में आदेशों एवं अनुशासन या महाविद्यालय के सामान्य नियमित एवं उचित क्रियाकलापों का अनुरक्षण या सम्बद्वता शुल्क जमा न करने सहित कोई दूसरे कारणों इत्यादि, नहीं कर पा रही हो ।
महाविद्यालय/ संस्थान का विच्छेदन
8. 1. कोई महाविद्यालय / संस्थान / अध्ययन पाठ्यक्रम का समापन इसके नियन्त्रणकारी संस्था द्वारा या परामर्शदायी समिति द्वारा दूसरे सम्बद्ध महाविद्यालय (यों) में इसके विद्यार्थियों के प्रवेश की पूर्ण व्यवस्था किये बिना और इसके स्थायी सेवा में नियोजित सदस्यों के लिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये और विद्वत् परिषद्, कार्यकारिणी परिषद्, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिना पूर्व अनुमति के, नहीं कर सकेगा ।
परन्तु, कोई महाविद्यालय / संस्थान अध्ययन पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक सत्र के मध्य में समाप्त/ उन्मूलन नहीं किया जायेगा ।
समस्याओंका निराकरण
इस अध्यादेश के किन्हीं प्रविधानों को प्रभावित करने वाली किसी भी व्याख्या के कारण उत्पन्न समस्या कुलपति को भेजा जायेगा जिस पर उनकी व्याख्या या निर्णय अन्तिम होगा ।
महाविद्यालय का समय - सारणी 100 अंको वाले प्रत्येक प्रश्नपत्र में व्याख्यान / शिक्षकीय / प्रायोगिक में कक्षाओं की न्यूनतम संख्याओं को उपलब्ध करायेगा । विज्ञान (सामान्य) को छोड़कर अन्य विषय में व्याख्यान और एक अनुशिक्षकीय, प्रत्येक 45 मिनट अवधि का होगा । अध्यादेश के अन्तर्गत प्रतिसप्ताह/ प्रति प्रश्नपत्र कक्षाओं की न्यूनतम संख्या
विज्ञान ( प्रतिष्ठा ) में 5 व्याख्यान और एक अनुशिक्षकीय, प्रत्येक 45 मिनट अवधि का होगा । परन्तु महाविद्यालय प्रत्त्येक 100 अंक के प्रश्न पत्रों की कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे जिससे पूर्ण रूप से निश्चित हो कि सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए कम से कम 150 कक्षाएं (अनुशिक्षकीय के साथ ) पूरी हो जायें, जबकि प्रत्येक प्रतिष्ठा प्रश्न पत्र के लिए कम से कम 180 कक्षाएं (अनुशिक्षकीय सहित) एक वर्ष में पूरी हो जायें । 11108
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 (कार्तिक 27, 1928 )
[ भाग III-खण्ड 4 तीन वर्ष का विज्ञान पाठ्यक्रम
साधारण
प्रति सप्ताह 4 व्याख्यान प्रत्येक 45 मिनट का और 6 घंटे का प्रयोगात्मक ।
प्रतिष्ठा
प्रति सप्ताह 5 व्याख्यान प्रत्येक 45 मिनट का और प्रयोगात्मक 6 घण्टों का ।
इस शर्त के अनुसार प्रत्येक 100 अंक के प्रश्न पत्रों की कक्षाओं के लिए महाविद्यालय ऐसी व्याख्या करेंगे कि प्रत्येक पढ़ाने वाले प्रश्न पत्र के लिए कम से कम 180 कक्षाएं (प्रयोगात्मक सहित) एक वर्ष में पूर्णत सुनिश्चित हो सके ।
अध्यादेश
ओबी-6 के
अन्तर्गत न्यूनतम अध्यापकों की
1. इस प्राविधान की शर्तों जैसा कि विनियमों में है, एक महाविद्यालय में अध्यापकों के अध्यापन सम्बन्धी कार्य और कक्षाओं की न्यूनतम संख्या प्रति सप्ताह निर्धारित है । न्यूनतम अध्यापकगणों की संख्या की आवश्यकता एक महाविद्यालय में नीचे दिये के अनुसार होगी:-
आवश्यकता
(i ) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी यदि वह आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता को सन्तुष्ट करने में असफल हो ।
( ii ) तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विज्ञान (साधारण ) में कम से कम चार अध्यापक प्रति विषय ।
( iii ) तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विज्ञान (प्रतिष्ठा ) में कम से कम पाँच अध्यापक प्रति विषय ।
( iv ) तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (प्रति कार्यक्रम) विज्ञान (साधारण) को छोड़कर कम से कम तीन अध्यापक प्रत्येक विषय के लिए ।
(v) तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (प्रति कार्यक्रम) विज्ञान (प्रतिष्ठा) को छोड़कर, कम से कम चार अध्यापक प्रति विषय ।
टिप्पणी: यद्यपि एक महाविद्यालय में जहाँ पर एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वहाँ पर कम से कम चार अध्यापक होंगे । लेकिन महाविद्यालय में अंग्रेजी/ एम आई एल भी प्रतिष्ठा विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर कम से कम पाँच अध्यापक प्रत्येक विषय में होंगे । 11109 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 ) .
भाग III-खण्ड 4]
अध्यापकगणों कीयोग्यता
महाविद्यालय का प्राचार्य प्रशासनिक अनुभव की वरीयता के साथ एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा । सेवानिवृति की आयु और पद के लिए योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार होगी । परन्तु, विशेष परिस्थतियों में असाधारण गुणवत्ता और / या प्रशासनिक क्षमता पर अनुभव की अवधि में पाँच वर्ष की शिथिलता दी जा सकती है । उनकी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी और किसी भी स्थिति में 62 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।
यह विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर दिये गये दिशानिर्देशों पर परिवर्तित होगा ।
एक अध्यापक पर कार्यभार सामान्यतः 25 पाठ्यकक्षाएं (अनुशिक्षकीय सहित) प्रति सप्ताह से कम नहीं होगा ।
अध्यापकगण के कार्य/कार्यभार
प्रन्तु, षाठ्यकक्षा की अवधि (अनुशिक्षकीय सहित) 45 मिनटों से कम नहीं होगी ।
परन्तु और आगे , यह कि किसी भी अध्यापक को एक दिन में दो पालियों से अधिक में पढ़ाने की अनुमति / आवश्यकता नहीं होगी ।
किसी भी अध्यापक को उसी पाली में एक से अधिक महाविद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी । महाविद्यालय के नियंत्रक संस्था जिसका वह पूर्णकालिक कर्मचारी है, के पूर्व अनुमति के बिना वह किसी भी दूसरे महाविद्यालय में कार्य नहीं करेगा । उपयुक्त वर्णित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए , एक महाविद्यालय का एक पूर्णकालिक अध्यापक को भौतिक रूप से अपने महाविद्यालय में कम से कम 4 घंटे प्रत्येक कार्य दिवस मे उपस्थित रहने की आवश्यकता होगी ।
1. प्रत्येक महाविद्यालय अधोलिखित जैसे एक उचित आवास उपलब्ध करायेगें :
(i) प्राचार्य के लिए एक कमरा;
ओबी-6 के अन्तर्गत आवास के लिए मानदण्ड
(ii ) एक कमरा उपप्राचार्य के लिए , यदि कोई है;
(iii ) महाविद्यालय के कार्यालय के लिए एक कमरा जिसमें नगद लेन- देन के लिए आवश्यक व्यवस्था हो;
25-339 G1/ 2006 11110
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 ( iv) एक सामूहिक कक्ष अध्यापकगण के लिए ;
(v ) एक सामूहिक कक्ष लड़कों तथा दूसरा लड़कियों के लिए ।
उपर्युक्त के साथ- साथ, महाविद्यालय पठनकक्ष अधोलिखितानुसार उपलब्ध करायेगा:
(i) वहाँ अनिवार्य एवं चयनित विषयों के लिए अलग-अलग कक्षाएं होंगी । परन्तु, पाठ्यकक्ष का आकार ऐसा होगा जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी को वहाँ बैठने के लिए न्यूनतम फर्श का क्षेत्रफल 0.75 वर्ग मीटर उपलब्ध हो सके ।
(ii ) विज्ञान विषय के लिए एक अलग से व्याख्यान कक्ष और प्रयोगशालाएं होंगी जिसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी भी विद्यार्थी को कम से कम 2.2 वर्ग मीटर फर्श का क्षेत्र प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए उपलब्ध हो सके ।
( iii ) प्रत्येक महाविद्यालय में संग्रहालय, तुला-कक्ष, अन्धकार- कक्ष,
कम्प्यूटर- कक्ष, तैयारी कक्ष इत्यादि की आवश्यक व्यवस्था करेगा जो सम्बन्धित प्रयोगशाला/ कक्षा के नजदीक हो ।
पुस्तकालयी
सुविधाओं का
प्रत्येक महाविद्यालय के पास एक पुस्तकालय होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5000 पुस्तकें हों । इसके अलावा 300 पुस्तकें प्रत्यके ऐच्छिक मानदण्ड
विषयों तथा छः सौ अंग्रेजी (ऐच्छिक अंग्रेजी के साथ) की होनी चाहिए । इसके साथ ही महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक की कम से कम एक प्रति प्रत्येक पॉच के समूह के विद्यार्थियों के बीच तश्ण सामान्य/ सन्दर्भ पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक दस विद्यार्थियों के समूह के बीच होनी चाहिए ।
त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (मुख्य)
प्रत्येक महाविद्यालय 5000 पुस्तकों के साथ कम से कम 500 पुस्तकें मुख्य विषय का इस प्रावधान के साथ रखेगा कि प्रत्येक पाँच विद्यार्थियों के समूह को कम से कम पाठ्यपुस्तक की एक प्रति मिल सके ।
एक सामान्य नीति के तहत एक महाविद्यालय प्रत्येक विषय की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को मंगवाएगा । 11111 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
व्यवसायिक पाठ्क्रम
एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अवसर प्रदान करने वाले एक महाविद्यालय के लिए प्रत्येक मुख्य विषय में कम से कम छः सौ (600) पुस्तकें रखेगा जिससे कि प्रत्येक पॉच के समूह के विद्यार्थियों मैं कम से कम एक पाठ्यपुस्तक की एक प्रति मिल सके । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रत्येक महाविद्यालय को मुख्य विषय की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मँगवाने होंगे ।
त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (सामान्य)
विद्यार्थियों की
संख्या का मानदण्ड
(i ) विज्ञान में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिए गये विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक खण्ड में सामान्यतः 40 से अधिक नहीं होगी, जबकि विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों में एक खण्ड में 50 से अधिक नहीं होगी ।
(ii) परन्तु, प्रायोगिक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या किसी भी परिस्थिति में 20 से अधिक नहीं होगी । छात्रों की निर्धारित संख्या से अधिक संस्था में प्रवेश की स्थिति में कक्षा को दो या उससे अधिक कक्षाओं में बाँट दिया जायेगा जिससे उनकी संख्या निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत रह सके ।
त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम (प्रतिष्ठा)
(iii ) विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या स्नातक पाठ्यक्रम के अर्न्तगत साधारणतः 35 से अधिक नहीं होगी, जबकि विज्ञान में स्नातक उपाधि के कार्यक्रम में यह संख्या साधारणतः 25 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी । यदि , निर्धारित संख्या से अधिक संख्या हो तो कक्षा को दो या दो से अधिक खण्डों में बाँट दिया जायेगा, जिससे निर्धारित मापदण्ड की सीमा में हो जाय ।
प्रयोगिक कक्षा में किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी । :
11112
[ भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओबी-7 अध्यापकों/ विशेषज्ञों की विनिमय योजना मिजो. यू. अधिनियम, 2000 के खण्ड 28 (1) (k) के अन्तर्गत
उद्देश्य
1. इस योजना का व्यापक उद्देश्य है :-
(i ) विश्वविद्यालय को योग्य बनाने वाले दूसरे विश्वविद्यालयों / उच्चशिक्षा के संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित शिक्षकों / विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के योग्य बनाना ।
( ii ) विश्वविद्यालयों और दूसरे अध्ययन केन्द्रों में प्रतिभा सम्पन्न कार्यकताओं का अधिक से अधिक उपयोग करना;
( iii ) अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को, जो उच्चतर शिक्षा में संलग्न हैं, को प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जो विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों से हैं, के सम्पर्क में आने का अवसर प्रदान करना और शोध कार्यकताओं को उच्च सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ।
(iv) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को दूसरे केन्द्रों के शोध में आपसी सहयोग , दूसरे सस्थानों के समवर्गी के साथ एक - दूसरे से मिलकर शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक वातावरण प्राप्ति हेतु अवसर उपलब्ध कराना ।
(v) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को बाह्य विशेषज्ञों के विस्तृत शैक्षणिक ज्ञान और अनुभवों का लाभ प्राप्त करने के लिए और महाविद्यालय के शिक्षकों को उनके शैक्षणिक स्तर के विस्तार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाना ।
सुपुर्द कार्य 2. (समनुदेशन)
प्रायोजना के अन्तर्गत आमंत्रित अध्यापक / विशेषज्ञ को व्याख्यानों का समूह, गोष्ठी का आयोजन, विचार विमर्श में भाग लेना और / या शोध और क्षेत्र अध्ययन में कार्य करने होंगे । 11113 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
योजना के 3.a. बाह्य स्थानों से विद्वान्
अन्तर्गत नियुक्ति
(i ) प्रत्येक विभाग एक सूची बाहर के संस्थानों से उन विषयों के विद्वानों को जिसमें विश्वविद्यालयी व्यवस्था कमजोर है और जिनका स्तर बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है, निमंत्रण पर बुलावे के लिए प्रति वर्ष मार्च के अन्त तक तैयार करेंगे , जिससे श्रेष्ठता वाले क्षेत्रों का अस्तित्व सुव्यवस्थित बना रहे और प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वानों की उपलब्धता अपेक्षित रहे ।
(ii ) कुलपति संकाय प्रमुख की समिति से विचार- विमर्श कर इस सूची को आवश्यक सीमा तक संशोधित कर स्वीकृति प्रदान करेंगे, और
(iii ) विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय की तरफ से निमन्त्रण का प्रस्ताव भेजेंगे और यथाशीघ्र आगन्तुक के आने का समय निश्चित करेंगे , परन्तु सत्र के प्रारम्भ होने के तीन माह से पूर्व नहीं; जिसमें विद्वान से विश्वविद्यालय आने की अपेक्षा की जाती है ।
b. विश्वविद्यालयी विद्वान्
(i ) विश्वविद्यालय को समान्यतः लम्बी अवधि या विशेष कम अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रम को आदान-प्रदान इसी प्रकार के दूसरे विश्वविद्यालयों के विभागों के साथ और दूसरे उच्चअध्ययन संस्थानों के साथ, जो कंदाचित् विद्वत् परिषद् द्वारा अनुमति प्राप्त हों, जिसके अन्तर्गत दो संस्थानों के विद्वान शोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग करें, अध्यापन में भाग लें और अन्य शैक्षणिक लक्ष्य जैसा समय- समय पर निश्चय किया जाएगा, के साथ अनुबन्ध रखेगा ।
(ii ) प्रत्येक विभाग आतिथेय विभाग के साथ परामर्श कर एक या अनेक अध्यापकों का नामांकन से प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अन्त तक प्रस्तुत करेंगे । जो विभाग इस प्रकार की व्यवस्था का लाभ लेने के इच्छुक हों और उन केन्द्रों के साथ शीतकालीन अवकाश में कार्य करना चाहते हों, उन विशिष्ट कार्य को जो कि अध्यापक /अध्यापकों को करने (सीखने) का प्रस्ताव के साथ निर्देशित करेगी । (iii) संकाय प्रमुखों की समिति इस सन्दर्भ में अन्तिम चयन करेगी ।
व्यय
4. अध्यापकों/विशेषज्ञों के विनिमय में होने वाले खर्च का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के उपभोगार्थ प्रदत्त आकस्मिक अनुदान से प्राप्त होगा । 11114
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III- खण्ड 4 आगमन की 5 .
अवधि
अध्यापकों /विशेषज्ञों के आगमन की अवधि प्रदायी कार्य की प्रकृति और समय जिसके लिए आमंत्रित अध्यापक / विशेषज्ञ को मातृ संस्थान द्वारा मुक्त किया गया है, पर निर्भर करेगी । वह अपनी वास्तविक उपाधि के साथ संस्थान में आगमन करेगा । प्रदायी कार्य की अवधि सामान्यः तीन माह से अधिक और चार सप्ताह से कम नहीं हो सकती ।
सुविधाएँ एवं 6.
पारिश्रमिक
आमंत्रित अध्यापक नियमानुसार निम्न वेतनक्रम में सुविधाओं और पारिश्रमिक पाने के योग्य होंगे :
a. बाह्य विद्वान्:
(i) आवास : विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क आवास प्रदान किया जायेगा ।
(ii ) यात्रा भत्ता : वातानुकुलित- ॥ दर्जे का रेलवे किराया दोनों तरफ का (सामान्यतः न्यूनतम दूरी के मार्ग का) मातृ विश्वविद्यालय से आतिथेय विश्वविद्यालय तक । उस परिस्थिति में यात्रा स्थान से किसी स्थान के अतिरिक्त कलकत्ता (कोलकत्ता ) से आईजाल या सिल्वर वायुमार्ग होते हुए कलकत्ता -लेंगपुई के बीच को सामान्य रूप से स्वीकृति दी जायेगी । यदि दूसरे मार्गों की अपेक्षा वायुयात्रा आवश्यक है, तो विशेष रूप से कुलपति के अनुमति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । आने- जाने में बिताए गये अवधि का समय दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार देय होगा ।
(iii) दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय के समान पदं के कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ता के दर पर दिया जा सकता है ।
(iv) मानदेय आमंत्रित अध्यापक / विद्वान को रु0 500 /- प्रति व्याख्यान या रु ० 3000/- जो 3 से 4 दिन में समाप्त होने वाले विचार गोष्ठी के परिचालन के लिए दिया जा सकता है । एक प्रदायी कार्य के लिए जो चार सप्ताह के कम अवधि का नहीं होगा किसी भी अध्यापक / विशेषज्ञ को अधिकतम परियोजना के अन्र्तगत एक माह या उसके किसी भाग के लिए रु० 1000 से अधिक नहीं होगा ।
विश्वविद्यालयी विद्वान् - b.
(i) यात्रा भत्ता: विश्वविद्यालय के नियमानुसार ।
(ii ) दैनिक भत्ते: विश्वविद्यालय के नियम के अन्र्तगत ग्राह्य दर पर सम्पूर्ण ठहरने की अवधि का । 11115 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
(iii ) इसी प्रकार के दूसरे भत्ते जिसको विश्वविद्यालय देने की अनुमति देगा, जो प्रत्येक दशा में सम्बन्धित संस्थान द्वारा अर्पित की गई सुविधा पर निर्भर करेगा ।
टिप्पणी : विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यतीत किए गये समय को सभी उद्देश्यों के लिए की गई सेवा के रूप में व्यवहार किया जायेगा , लेकिन इसकी गणना अर्जित अवकाश के उद्देश्य के कार्य में नहीं की जायेगी ।
7. (i ) आमंत्रित अध्यापक / विशेषज्ञ अपना वेतन अपने मातृ संस्थान से प्राप्त करेंगे । (ii ) आमंत्रित अध्यापक / विशेषज्ञ अपने निवास काल का अपने भोजन आदि की कीमत अदा करेंगे ।
8. ( i ) लेखा परीक्षण प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय वित्त वर्ष के अन्त पर सामान्य रूप से लेखा परीक्षण प्रमाण पत्र भेजेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि जिस उद्देश्य के लिए दी गयी थी , आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार खर्च कर दी गयी ।
(ii ) लेखा- जोखा का प्रस्तुतीकरण : लेखा- जोखा का औपचारिक विवरण वि. अ. आ. आकस्मिक अनुदान का खर्च अपने अध्यापकों के विनिमय योजना के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है, एक निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अन्त पर, अर्थात् 1 मार्च 20 दिसम्बर, आयोग के पास भेजा जायेगा । 11116
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओबी-8 पदस्थानी संकाय सदस्य
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 के (1) (p) के अन्तर्गत
1. शोध एवं अध्यापन में अन्तर्विषयी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए , कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग में से पदस्थानी संकाय सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।
2. विश्वविद्यालय के किसी भी प्रवक्ता/ उपाचार्य / आचार्य को विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य विभाग / केन्द्र/ संस्थान के समान पदनाम के साथ पदस्थानी संकाय सदस्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है , बशर्ते कि वह विभाग / केन्द्र / संस्थान के नियमित सदस्यों के लिए लागू योग्यता व शर्तों को पूरा करता हो ।
3. कुलपति द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति एवं दो सम्बन्धित विभागों / केन्द्रों / संस्थानों के विभागाध्यक्षों से परामर्श के बाद पदस्थानी संकाय सदस्य की नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति की जायेगी ।
4. ऐसे व्यक्ति दो विभागों , एक विभाग में नियमित संकाय सदस्य की भॉति एवं दूसरे विभाग में पदस्थानी संकाय सदस्य की भाँति उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे ।
ओसी-1 विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 के खण्ड 28 ( 1 ) ( a ) के अन्तर्गत
1. विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली तथा अन्य नियमों के प्रावधानों के बिना पूर्वाग्रह हुए, कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन में प्रवेश के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा या परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर लेगा ।
2. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को, इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों एवं शर्तों को संतुष्ट करना होगा । 11117 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओसी-2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन, प्रवास एवं स्थानान्तरण मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 के (1) (a) के अन्तर्गत
1. परिनियमावली के प्रावधानों के बिना पूर्वाग्रह हुए, कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय या (परिषद्) से प्रवास के आधार पर इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अध्ययन के किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं होगा , जब तक कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अध्यादेशों द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय या बोर्ड की समानक परीक्षा या परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर लेता ।
बशर्ते कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र अधोलिखित द्वारा समर्थित हो-
(a) सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् से प्रवास / अनापत्ति प्रमाण पत्र , एवं
(b) अन्तिम अध्ययन के विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र की उपस्थिति का अभिलेख तथा आचरण को प्रमाणित करता प्रमाण पत्र;
और यदि , उस अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जिसने अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्व नहीं किया है और भारत में किसी अन्य विश्वविद्यालय या परिषद् की उस पाठ्यक्रम की परीक्षा जिसमें पढ़ रहा था, भाग नहीं लिया , उसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जायेगा , जिसका प्रतिरूप एवं पाठ्य विवरण पूर्व विश्वविद्यालय / परिषद् जिसमें वह अध्ययनरत था , के समान हो ।
किसी छात्र को एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान एक सम्बद्ध महाविद्यालय से दूसरे में स्थानान्तरण की अनुमति निम्नलिखित को प्रस्तुत करने पर दी जायेगीः
(i ) जिस महाविद्यालय से प्रवास किया जा रहा है , वहां के प्राचार्य द्वारा जारी स्थानान्तरण / अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
(ii) सम्बन्धित महाविद्यालय के छात्र- पंजिका में उसके नाम की उपस्थिति के अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, और
(iii) छात्र के आचरण को प्रमाणित करता प्राचार्य से प्रमाण- पत्र ।
ओसी-3 अनुदेश एवं परीक्षाओं का माध्यम
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 के खण्ड 28 ( 1 ) ( c ) के अन्तर्गत संकायों के शोध व अध्ययन कार्यक्रमों में अनुदेश एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में अन्यथा निर्णय न किया जाय ।
26-339 G1 / 2006 11118
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
ओसी-4 विद्यावाचस्पति (पीएच.डी. ) कार्यक्रम
मिजो.यू अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (b) के अन्तर्गत
प्रवेश और
योग्यता
1. ( 1 ) विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र का प्रारम्भ प्रवेश के लिए उपयुक्त होगा । अभ्यर्थी संबन्धित विषय / संम्बद्ध विषय / समान विषय में कम से कम 55 % अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एक लिखित परीक्षा और / या एक साक्षात्कार जो विभाग द्वारा आयोजित किया जायेगा, आवश्यक होगी । अभ्यर्थी का चुनाव उनकी योग्यताक्रम के अनुसार होगा जो निम्नानुसार सुयोग्य अतिभार देने के पश्चात् निश्चित किया जायेगाः
i. इसी विश्वविद्यालय से एम. फिल उपाधि के साथ अभ्यर्थी । ii. इस विश्वविद्यालय की एम.फिल्. कार्यक्रम में पाठ्यकार्य के लिए औसत 'ए' श्रेणी या 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी ।
स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य में प्रतिशत (कम से कम 50% अतिभार)
iv. परीक्षण में कार्य योग्यता और / या साक्षात्कार में कार्य योग्यता । 2. किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो । में सफल अभ्यर्थी को भी चयन के लिए विचार किया जाएगा ।
3. स्थान की उपलब्धता की स्थिति में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले निम्नलिखित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी विभाग की संस्तुति पर प्रवेश दिया जा सकेगा ।
मिजोरम विश्वविद्यालय के मान्य अध्यापकगण ।
i.
ii. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक जो स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम से कम 3 वर्ष की अविच्छिन्न सेवा का अनुभव रखते हों ।
किसी अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.फिल्. उपाधि के साथ व्यक्ति ।
iv. किसी शोध प्रयोगशाला / संस्थान में कम से कम एक वर्ष पूर्व 11119 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
करने वाला व्यक्ति ।
V.
स्नातकोत्तर उपाधि सम्बन्धित या समबद्ध विषय में और कम से कम सात वर्ष का प्रशासनिक प्रबन्धन और प्रस्तावित शोध क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग सन्तुष्ट हों ।
vi. व्यक्ति जो पंजीकरण के बाद अस्थायी या इसके अलावा एक अध्यापक के निरीक्षण में विश्वविद्यालय / संस्थान में कम से कम एक वर्ष का शोध पूर्व कर लिया है ।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शिथिलता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी ।
पाठ्यक्रम कार्य 2. वे विभाग जो पीएच.डी. कार्य में पाठ्यक्रम चलाना चाहती हैं, वे ऐसा कर सकती हैं । इस प्रकार के पाठ्यक्रम दों से चार पाठ्यक्रमों तक सीमित होंगे । इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की संख्या किसी एक और उसी विभाग में अन्तर नहीं होगा । इस प्रकार के पाठ्यक्रम की औपचारिक रूप से जॉच होगी और इसमें प्राप्त श्रेणी अन्तिम परिणाम में प्रतिबिम्बित होगी ।
3.i.
निदेशक
विभाग एक निदेशक की नियुक्ति करेगा । निदेशक एक आचार्य, उपाचार्य या एक प्रवक्ता हो सकता है जिनके पास पीएच.डी. के साथ- साथ तीन वर्ष का शोध/ अध्यापन अनुभव हो और वह इस विश्वविद्यालय का अध्यापक हो ।
ii. परन्तु, विभाग संकाय परिषद् की अनुमति से निदेशक के साथ - साथ एक या दो सहनिदेशक की नियुक्ति कर सकता है जिसमें निदेशक पूर्णरूप से निरीक्षण का प्रभारी होगा । एक सहनिरीक्षक को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय का अध्यापक होना आवश्यक नहीं है परन्तु विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार उसे विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए । पंजीकरण
4. पीएच.डी. (विद्या वाचस्पति) में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में निर्धारित प्रपत्र, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया हो, आवेदन पत्र देना है, इसके साथ एक विस्तृत शोध प्रस्ताव जिसमें इसका विषय, इसके अध्ययन की सम्भावना, आरम्भिक प्राक्कल्पना, शोध 11120
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
का तरीका के साथ - साथ नमूना लेना और उसकी आकृति, जहाँ आवश्यक हो , होना चाहिए । विभाग शोध प्रस्ताव को स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् के माध्यम से संकाय को अग्रसारित करेगा । संकाय परिषद् जिस तिथि को नामांकन के लिए प्रस्तावों को करेगा , वही इस अध्यादेश के उद्देश्यों के लिए पंजीकरण तिथि होगा ।
2. अगर कोई अभ्यर्थी अपना शोध का विषय बदलना चाहता है, वह अपने पंजीयन तिथि से एक वर्ष के अन्दर ऐसा कर सकता है । परिवर्तित शोध प्रस्ताव स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् के माध्यम से संकाय परिषद् को इस पर विचार तथा अनुमोदन के लिए जमा करना होगा ।
अवधि
5.1 . किसी भी शोधार्थी को पीएच.डी. उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह विश्वविद्यालय में कम से कम दो वर्षों तक, उसके अभ्यर्थिता की पंजीयन तिथि से, शोध कार्य में न लगा रहा हो ।
ii. एक शोधार्थी का नाम विश्वविद्यालय के नामावली से निकाल दिया जायेगा, यदि वह अपने पंजीयन की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर अपना शोध प्रबन्ध जमा नहीं कर देगा । परन्तु अपवाद की परिस्थितियों में संकाय परिषद् विभाग के संस्तुति पत्र पर अभ्यर्थी के लिए अधिकतम दो और वर्षों का पंजीयन विस्तार प्रदान कर सकता है । यदि अभ्यर्थी शोध प्रबन्ध को विस्तारित अवधि के भीतर जमा करने से चूक जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
प्रगति की समीक्षा 6 . निदेशक नियमित रूप से अभ्यर्थी के शोध कार्यक्रम की प्रगति का अनुवीक्षण करेगा । यदि निदेशक पाता है कि कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तो वह इसके सन्दर्भ में इसका विवरण संकाय परिषद् को विभाग के माध्यम से समुचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगा ।
प्रस्तुतीकरण पूर्व 7 .
विचारगोष्ठी
जब निदेशक के विचार से शोध प्रबन्ध अपने अन्तिम रूप में पूर्व होने को है, तो शोधार्थी को अपने शोध परिणामों की प्राप्ति पर एक प्रस्तुतिकरण पूर्व विचारगोष्ठी को समय से काफी पूर्व आयोजित करने की आवश्यकता होगी । विचारगोष्ठी कम से कम तीन विभागीय सदस्यों की समिति की उपस्थिति में होगी , जिसमें एक विभाग से बाहर का
46 11121 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग HI-खण्ड 4]
होगा । अभ्यर्थी समिति की संस्तुतियों को अपने शोध प्रबन्ध में समाविष्ट करेगा ।
8.
शीर्षक का
संशोधन
यदि शोध के शीर्षक में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो अभ्यर्थी को संस्तुति के लिए शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि से कम से कम 4 माह पूर्व संकाय परिषद् को स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करनी चाहिए ।
9.1.
शोध प्रबन्ध
जमा करना
एक अभ्यर्थी पीएच.डी. के लिए अपना शोध प्रबन्ध जमा करेगा , में किसी कार्य का उद्धरण जिसको वह विषय के रूप में प्रकाशित कर चुका है, सम्मिलित कर सकता है । लेकिन, उसका वह कार्य जिसके लिए वह कोई उपाधि इस विश्वविद्यालय से अथवा किसी दूसरे विश्वविद्यालय से प्राप्त कर चुका है , उसे अपने शोध प्रबन्ध में सम्मिलित नहीं कर सकेगा ।
2. शोध प्रबन्ध को सन्तुष्ट करना होगा कि यह शोध कार्य का एक भाग है जो कि या तो नये तथ्यों की खोज अथवा तथ्यों या सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या के चरित्र का है । दूसरे रूप में यह अभ्यर्थी का आलोचनात्मक परीक्षण , मौलिक सोच और निर्णयशक्ति की दक्षता को प्रदर्शित करता है । जहाँ तक इसके साहित्यिक प्रस्तुतिकरण का सम्बन्ध है इसको भी उतना ही संतोषप्रद होना चाहिए ।
3. शोध प्रबन्ध में निदेशक से एक प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र सम्मिलित होगा कि शोधप्रबन्ध में शोधार्थी के प्रमाणित अनुसंधान है और यह कि ये सब किसी उपाधि के लिए इस विश्वविद्यालय या कोई अन्य विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान से किसी उपाधि के अधिनिर्णय लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
4. शोध प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदन सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा । उसके बाद विभागाध्यक्ष शोध प्रबन्ध को अग्रसारित करने के साथ प्रस्तुतीकरण पूर्व विचारगोष्ठी की समिति की टिप्पणी के साथ परीक्षा नियन्त्रक को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित करेगा ।
5. जब एक अध्यापक अथवा एक शोध संस्थान में शोधकर्ता या अभ्यर्थी, जो पूर्वकालिक आधार पर शोध कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति 11122
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 में उसका शोध प्रबन्ध तभी स्वीकार किया जायेगाः-
i. यदि अभ्यर्थी दिश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष छुट्टियों सहित कम से कम 30 दिनों के लिए रुका हो और ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लिया हो । जो विभाग द्वारा निश्चय किया गया हो और सम्पूर्व अवधि छः माह हो । ii. समयावधि अन्तराल पर निदेशक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि अभ्यर्थी निरन्तर उसके सम्पर्क में रहा है और उसने अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसंधान में विधियों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है । परीक्षकों की
नामिका
10. निदेशक छः परीक्षकों के नाम की सूची निर्धारित प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष के माध्यम से संकाय परिषद् को स्वीकृति तथा परीक्षा नियन्त्रक को प्रस्तुत करने के लिए जमा करेगा । संकाय परिषद् भी परीक्षकों की नामिका की एक प्रति विद्वत् परिषद् के अध्यक्ष को भेजेगा ।
11.
मूल्यांकन
अभ्यर्थी द्वारा पीएच . डी. उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के बाद इसका मूल्यांकन विद्वत् परिषद् की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये कम से कम तीन परीक्षकों द्वारा की जायेगी । इसमें से दो परीक्षक वे होंगे जो विश्वविद्यालय के अध्यापक नहीं हैं , जब कि तीसरा परीक्षक निदेशक होगा । परन्तु निदेशक वहां एक परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा जहाँ अभ्यर्थी पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन हैं ।
परीक्षक का प्रतिवेदन, मौखिक
परीक्षा
12.1 . प्रत्येक परीक्षक अभ्यर्थी द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए जमा किये गये शोध प्रबन्ध का परीक्षण करेगा और निर्धारित प्रपत्र पर विश्वविद्यालय को संस्तुतिकरण के लिए उसके स्पष्ट विचार सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा कि
a.
शोध प्रबन्ध की संस्तुति पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए है ।
b.
शोध प्रबन्ध में रूपांतरण / परिशोधन की आवश्यकता है; या
c.
शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत किया जाना चाहिए । यद्यपि, परीक्षकों द्वारा यदि आवश्यक हो तो वे कुछ स्पष्टीकरणों के लिए एक मौखिक परीक्षा की सिफारिश कर सकते हैं ।
2. यदि बाहरी परीक्षकों में से एक यह सिफारिश करता है कि मौखिक परीक्षा की जानी चाहिए तो इसके लिए कुलपति द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें बाह्य परीक्षकों में से कम 11123 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
से कम एक परीक्षक के साथ निदेशक भी होगा जो इसका संयोजक होगा ।
बाह्य परीक्षकों से प्रतिवेदन प्राप्ति के छः माह के अन्दर यह परीक्षा करा ली जायेगी । संयोजक परीक्षा नियंत्रक को मौखिक परीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें ।
3. यदि परीक्षक सलाह देते हैं कि शोध प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन या सुधार करने की, कुछ निश्चित विशिष्ट पंक्तियों में या शोध प्रबन्ध में कुछ कमियों को इंगित करते हैं , तो अभ्यर्थी से इसका उत्तर देने के लिए कहा जायेगा या सलाह के अनुसार शोध प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनः प्रस्तुत की गयी शोध प्रबन्ध को अग्रसारित कर सम्बन्धित परीक्षक के पास एक वर्ष की अवधि के अन्दर, आवश्यक परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सूचित तिथि में भेज दिया जायेगा । यदि अभ्यर्थी परीक्षण के विषय मे परीक्षक द्वारा उठाया गये उन बिन्दुओं / निरीक्षणों का उत्तर देने का निश्चय करता है और यदि दिया गया उत्तर न.तो परीक्षक द्वारा स्वीकार किया गया और नहीं अभ्यर्थी द्वारा सुधारा जाता है, तब मामले को कुलपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति को निर्णयार्थ भेजा जाएगा ।
4. परीक्षकों के एकमत संस्तुति के आधार पर शोध प्रबन्ध को डाक्टर आफ फिलासॉफी की उपाधि प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जायेगा । यदि दोनों बाहरी परीक्षक शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत कर देते हैं, तो उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी । यदि बाहरी परीक्षकों के बीच में विचार में भिन्नता है तो विद्वत् परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पहले से ही स्वीकृत नामिका में से कुलपति द्वारा नामित चौथे परीक्षक के पास भेजा जायेगा । चौथे परीक्षक का विचार अन्तिम होगा ।
शाधे प्रबन्ध का पुनः प्रस्तुतीकरण
13.1. एक अभ्यर्थी जिसका शोध प्रबन्ध वापस संशोधन के लिए भेजा गया है, उसे पीएच.डी. की उपाधि की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय के निर्णय को सूचित करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा ।
2. शोध प्रबन्ध जो पुनः प्रस्तुत की गयी है, उसी बाह्य परीक्षक (को) द्वारा 11124
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[ भाग III-खण्ड 4 परीक्षित की जायेगी। यदि परीक्षक(कों) द्वारा इसे करने को अनिच्छुक हैं तो परीक्षकों की स्वीकृत नामिका में से कुलपति द्वारा दूसरे परीक्षक (कों) की नियुक्ति की जाएगी ।
14.
उपाधि का
अधिनिर्णय
परीक्षकों के प्रतिविदेन एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर संकाय परिषद् विद्वत् परिषद् के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् को उपाधि प्रदान करने या न करने की सिफारिश करेगा ।
15.
समस्याओं का
निराकरण
उपर्युक्त अधिनियम से जो कुछ भी इस विषय में नहीं कहा गया है कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही की जा सकती है जो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक हो । 11125 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओसी-5 मास्टर आफ फिलासफी कार्यक्रम (एम.फिल्.) मिजो. यू. अधिनियम 2000 की धारा 28 (1) (b) के अन्तर्गत
उद्देश्य
1 . विश्वविद्यालय का एम.फिल्. कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है . कि प्रत्येक सम्बद्ध विषय में गहरी सोच , ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, सभी ज्ञान के क्षेत्रों को एक साथ सम्मिलित करने पर जोर देना, सामान्यतः जो विभिन्न ज्ञान की शखाओं में बँटा हुआ हो और शोधार्थी को आवश्यक यांत्रिक और प्रयोगात्मक अनुभव शोध के अनेक क्षेत्रों में दिया जाय । एम.फिल्. विश्वविद्यालय की पहली शोध उपाधि होगी । संरचना 2. एम.फिल्. कार्यक्रम को दो भागों में व्यवस्थित किया जायेगा जिसका नाम (a ) पाठ्यक्रम कार्य, और (b ) लघु शोध - प्रबन्ध/ परियोजना कार्य, दोनों भागों का महत्त्व एक समान होगा।
3.1.. पाठ्यक्रम कार्य विभाग की सहमति से तीन पाठ्यक्रमों का बना हुआ होगा ।
पाठ्यक्रम कार्य
2. एम.फिल्. के विद्वानों को गोष्ठियों में उपस्थित तथा भाग लेने की आवश्यकता होगी जिसे विभाग द्वारा नये परिणामों के विचार विमर्श , विषय के विकासों में और/ या तत्त्व और आंकड़ों की व्याख्या करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है । प्रत्येक विद्वान को आवश्यकता होगी कि वह कम से कम दो विचार गोष्ठियों में भाग ले जिसमें एक लघु शोध- प्रबन्ध/ परियोजना कार्य के प्रारम्भ के दौरान तथा दूसरा उसके/ उसकी कार्य समाहित होने के पूर्व होनी चाहिए ।
4.1.
प्रवेश
एम.फिल्. कार्यक्रम में प्रवेश सत्र के प्रारम्भ में ही कर लिया जाएगा । 2. अभ्यर्थी को कम से कम 55% (50% अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ) अंक सम्बन्धित विषय में की स्नातकोत्तर उपाधि की लिखित और या मौखिक परीक्षा, जो विभाग द्वारा आयोजित की जायेगी, आवश्यक होगी । अभ्यर्थी का चयन योग्यताक्रम में होगा जिसके निर्धारण में निम्नलिखित अंकभार दिया जाएगा
i. स्नातकोत्तर या समतुल्य का प्रतिशत अंक (कम से कम 50% का अंकभार)
27-339 G1/ 2006 11126
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[भाग III--खण्ड 4 ii. लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में प्रदर्शन ।
प्रवेश का आधार उपलब्ध स्थानों (सीटों) की संख्या और अभ्यर्थियों का प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । प्रवेश के समय ही विभाग द्वारा अभ्यर्थी के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी । 3. एक अभ्यर्थी जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के अधार पर एक अध्येतावृत्ति प्राप्त होती है, उसका एम. फिल्. में सीधे तौर पर बिना आन्तरिक परीक्षा में उपस्थित हुए प्रवेश लिया जायेगा , जो इस अधिनियम के अर्न्तगत वर्णित है । 4. विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्य करने वाले वे सभी अध्यापक जिन्हें विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता प्राप्त है, एम.फिल्. के कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए योग्य होंगे । दूसरे विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापक भी इस कार्यक्रम में प्रवेश पा सकते हैं, बशर्ते , स्थान उपलब्द्ध हो और उनकी सन्तुष्टि इस प्रकार की शर्तों को जिनका निर्धारण सम्बन्धित संकाय परिषद् द्वारा किया गया हो, पूरा करते हों । उन लोगों को वरीयता दी जायेगी जो पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रहें हैं ।
पंजीकरण
एक अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करने के बाद विभाग के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा , साथ में लघु शोध प्रबन्ध की रूप- रेखा जो संकाय परिषद् द्वारा समर्थित हो , प्रभावी पंजीकरण तिथि होगी । 5.
6.i. एक अभ्यर्थी द्वारा एम.फिल्. को सामान्य रूप से अधिकतम तीन सत्रों में पूरा करना है । अनुकूल मामलों में निदेशक द्वारा अभ्यर्थी के लिए विभाग को प्रस्तुत सिफारिश पत्र के आधार पर मात्र एक सत्र विस्तार की अनुमति दी जायेगी । महाविद्यालय के अध्यापक जो एम.फिल्. कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनके लिए नियमित अभ्यर्थी को दिये जाने वाले समय के अलावा एक अतिरिक्त सत्र का समय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है ।
2. यदि एक अभ्यर्थी कुछ अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम कार्य को पूरा कर लेने के बाद लघु शोध- प्रबन्ध कार्य अनियमित कर देता है, संकाय परिषद् इस अन्तराल को जो दो सत्र से अधिक नहीं होगा, को 11127 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
नजरंदाज कर सकता है और अभ्यर्थी को अपने अधूरे कार्य को पूरा करने की अनुमति दे सकता है । यदि अन्तराल की अवधि दो सत्रों से अधिक है , तो अभ्यर्थी को एम.फिल्. कार्यक्रम के लिए नया प्रवेश लेना होगा । अन्तराल की अवधि गणना पाठ्यक्रम कार्य के परिणाम प्रकाशन की तिथि से की जायेगी ।
उपस्थिति
7. एम.फिल. के विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वह सभी व्याख्यान में उपस्थित रहेगा जो उसके कार्य में प्रासंगिक है । प्रत्येक पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 5% रहनी चाहिए । पाठ्यक्रम कार्य के अतिरिक्त एक एम.फिल. अभ्यर्थी को विभाग में एम.फिल्. कार्यक्रम की अवधि में कम से कम दो विचार- संगोष्ठियों में व्याख्यान देना होगा । 8.1.
मूल्यांकन
पाठ्यक्रम कार्य का भूल्यांकन आन्तरिक होगा ।
2. विद्वान के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित श्रेणियों से किया जाएगा । 'ओ' (उत्कृष्ट) 'ए' और 'बी' के साथ श्रेणी अंक का मूल्यांकन 10 अंक मापदण्ड पर, उदाहरणार्थ 7.00-10.00 'ओ' श्रेणी के अनुरूप होगा, 6.00 से 6.99 'ए' श्रेणी, 5.00 से 5.99 'बी' श्रेणी के अनुरूप होगा । जो 5.00 अंक से कम पाता है, उसे 'सी' श्रेणी दिया जायेगा । पाठ्यक्रम को स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को कम से कंम 'सी' श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
9.
प्रस्तुतीकरण पूर्वविचार- गोष्ठी
जब शोध - निदेशक के विचार में लघु शोध- प्रबन्ध पूर्व होने की अन्तिम स्थिति है, शोधार्थी को आवश्यक होगा कि वह प्रस्तुतीकरण पूर्व एक विचार गोष्ठी का आयोजन अपने शोध कार्य की उपलब्धियों पर करे, जो शोध- प्रबन्ध के प्रस्तुति की सम्भावित तिथि से पर्याप्त पहले हो । इस विचार गोष्ठी का आयोजन एक समिति की उपस्थिति में होगा जिसमें विभाग के तीन अध्यापक, जिसमें से एक सम्बद्ध विभाग से होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने लघु- शोधप्रबन्ध में समिति की संस्तुति पत्र को "सम्मिलित कर सकता है।
10.1. एम.फिल्. के अभ्यर्थी को लघु- शोधप्रबन्ध की तीन प्रतियां जमा करने की आवश्यकता होगी जो यथाविधि निदेशक द्वारा संस्तुतित एवं विभाग द्वारा अग्रसारित परीक्षा नियन्त्रक को प्रस्तुत किया जायेगा ।
लघु शोध- प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण
2. लघु-शोधप्रबन्ध/ परियोजना कार्य में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा- पत्र और 11128
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा कि शोध प्रबन्ध / परियोजना कार्य में अभ्यर्थी का प्रमाणित शोध सम्मिलित है और यह किसी अन्य उपाधि के लिए इस अथवा किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
परीक्षकों की
नामिका
11 . शोध प्रबन्ध के सम्भावित प्रस्तुतीकरण तिथि से दो माह पूर्व निरीक्षक द्वारा परीक्षकों की एक नामिका, जिसमें चार परीक्षकों का नाम होगा, विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर संकाय परिषद् से संस्तुति के लिए अग्रसारित कर परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा । संकाय परिषद् भी परीक्षक नामिका की एक प्रति विद्वत् परिषद् के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा ।
मूल्यांकन
12. लघु शोध- प्रबन्ध/ परियोजना कार्य का मूल्यांकन दो परीक्षकों द्वारा (इनमें से एक'निदेशक होगा) जिनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा विद्वत् परिषद् एवं कार्यकारिणी परिषद् से स्वीकृत नामिका में से की जायेगी । इसमें से कम से कम एक परीक्षक विश्वविद्यालय से बाहर का होना चाहिए । परन्तु, निदेशक उस स्थिति में एक परीक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता जहाँ पर अभ्यर्थी निदेशक की पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन हो । जहाँ पर अभ्यर्थी निदेशक का इस प्रकार का सम्बन्धी हो, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एम.फिल्. उपाधि के लिए प्रस्तुत लघु-शोधप्रबन्ध परीक्षकों की नामिका से चुने गये दूसरे परीक्षक के पास भेजी जायेगी ।
उपाधि का 13.1 .
अधिनिर्णय
a. लघु शोध-प्रबन्ध/परियोजना कार्य परीक्षकों की एकमत संस्तुति के आधार पर एम.फिल्. के अधिनिर्णय के लिए स्वीकार किया जायेगा ।
b. यदि परीक्षकों के विचार में विभिन्नता है तो इसे तीसरे परीक्षक को भेजा जाएगा, जिसके नाम का चयन कुलपति द्वारा पहले से ही प्रस्तुत किए गये नामिका में से किया जायेगा । तीसरा परीक्षक एक न्याय निर्णायक के रूप में कार्य करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।
2. उस परिस्थिति में जब परीक्षक लघु शोध- प्रबन्ध / परियोजना कार्य में कुछ परिवर्तन/ सुधार चाहता है, अभ्यर्थी से उत्तर देने या 11129 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
भाग III-खण्ड 4]
लघु-शोधप्रबन्ध परियोजना कार्य में सुझाए गये पंक्तियों या बिन्दुओं में परिवर्तन करने और लघु शोध प्रबन्ध / परियोजना कार्य पुनः प्रस्तुत करने को कहा जायेगा जिसका समय संशोधन करने के निर्णय की सूचना प्राप्ति के छःमाह के भीतर होगा । संशोधित प्रति का परीक्षण उन्हीं परीक्षकों द्वारा की जाएगी । यदि, किसी अप्रत्याशित आकस्मिक कारण हो जाये तो लघु शोध प्रबन्ध / परियोजना कार्य के लिए नये परीक्षकों की नियुक्ति पहले से प्रस्तुत नामिका में से किया जाएगा । 3. सभी परीक्षकों के परीक्षित विवरण संकाय परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें संतुष्टि होने पर विद्वत् परिषद् को सिफारिश की जाएगी कि एम.फिल्. की उपाधि अभ्यर्थी को प्रदान की जाय । एक सिफारिश की प्रति संकाय परिषद् द्वारा परीक्षा नियन्त्रक को अस्थायी परिणाम की घोषणा के लिए भेजी जाएगी ।
समस्याओं का 14.
निराकरण
उपर्युक्त अधिनियम में होते हुए भी किन्ही समस्याओं के संदर्भ में कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाएगी जो समस्याओं का निराकरण करने के लिए आवश्यक हो । 11130
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओसी-6 शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि का कार्यक्रम मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (b) के अन्तर्गत
1. स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा विभाग में दो शैक्षणिक सत्रों या एक शैक्षणिक वर्ष का पाठ्यक्रम होगा ।
2 . साधारणतः दो सत्रों की अवधि के दौरान एक विद्यार्थी को छः पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा । फिर भी, एक अभ्यर्थी जिसने शिक्षा में एम.एड्. कार्यक्रम में प्रवेश लिया है , सभी पाठ्यक्रमों को अधिकतम चार सत्रों के पाठ्यक्रम में पूरा करना होगा ।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषय में एक लघु- शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करेगा । इसके लिए शीर्षक स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । प्रत्येक विद्यार्थी इस उद्देश्य के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये अध्यापक के अन्तर्गत कार्य करेंगे । 4. उपाधि के लिए आमंत्रित पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश के लिए विधि और न्यूनतम योग्यताओं एवं मूल्यांकन के तरीके संकाय परिषद् द्वारा निर्धारित होंगे ।
5. एम. एड. पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थिति , परीक्षा परिणामों का वर्णीकरण एवं अन्य सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित प्रावधान कला एवं विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रमों जैसा होगा । 6.a. यदि एम. एड्. शिक्षा कार्यक्रम एक अंशकालिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित हो तो यह चार सत्रों तक या दो शैक्षाणिक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा ।
b. अंशकालिक कार्यक्रम से सम्बन्धित निर्धारित पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में विनियम मूल्यांकन का तरीका और अन्य विषयों को संकाय परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 11131 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओसी-7 कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (b) के अन्तर्गत
1. विश्वविद्यालय के अंतर्गत संकायों में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम पूर्णकालिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों में चार शैक्षणिक सत्राद्धों या दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि में बंटा हुआ है । इन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गये दूसरे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम या अन्य अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, मात्र उन्हें छोड़कर जो सामान्यतः या विशेष रूप से विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है ।
2.
a. किन्हीं पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के लिए आवेदन किया जाता है तो उसके पास संकाय परिषद् द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए जैसा कि विद्वत् परिषद् द्वारा समय- समय पर अनुमोदित किया जाए ।
b. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश साधारणः केवल में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ के पहले सत्रार्द्ध में होगा जब तक कि विद्वत् परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया हो ।
c. अभ्यर्थी जो इस विवि या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विवि में सामान्य या प्रतिष्ठा के साथ स्नातक उपाधि लिए हैं संकाय द्वारा आमंत्रित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे , बशर्ते विनियमों में प्रावधानों से सम्बन्धित आवश्यकताओं में से यदि कोई हों, पूरा करते हों । संकायों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता अंक विनियमों के अनुसार होगा;
परन्तु, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल उनके लिए होगा जो इस विवि या एक समकक्ष पाठ्यक्रम जैसा कि विवि द्वारा इस संदर्भ में वर्णित है, से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया हो ।
d. पाठ्यक्रम में अन्तिम रूप से प्रवेश सम्बन्धित विभाग , यदि कोई हो, के प्रवेश समिति द्वारा योग्यता परीक्षण में अभ्यर्थी का प्रदर्शन, और उसका/ उसकी स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर होगा ।
a. संकाय परिषद् के सामान्य निर्देशन के अधीन प्रत्येक पाठ्यक्रम में दिए गए निर्देश एवं दिनचर्या सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष के निर्देशन एवं नियंत्रण में होगा । 11132
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4 बशर्ते कि सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों में व्याख्यानों की संख्या प्रत्येक एक घंटे की अवधि का 45 से कम न हो ।
b . प्रत्येक विद्यार्थी पाठ्यक्रम में उसके कार्य के साथ - साथ विवि में उसका आचरण संकाय के नियंत्रण में और सम्बन्धित विभाग के अनुशासन के अन्तर्गत रहेगा । c. विभाग की संस्तुतियों पर संकाय परिषद् विद्यार्थी का नाम उसके असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुशासनहीनता के आधार पर पाठ्यक्रम से विद्यार्थी का नाम हटाने की संस्तुति कर सकता है ।
4. सामान्यतया एक विद्यार्थी को चार सत्राद्धों की अवधि के दौरान सोलह पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा । हालांकि, एक विद्यार्थी को अधिकतम् छः सत्रों तक के शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी ।
5. एक विद्यार्थी को एक सत्रार्द्ध के दौरान विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यानों, संगोष्ठियों, अनुशिक्षकीयों एवं प्रीसेप्टोरियल में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सत्रार्द्ध परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता के लिए आवश्यक होगी ।
6. संकाय परिषद् सम्बन्धित विभाग की संस्तुति पर उपस्थिति में पाँच प्रतिशत तक की कमी में छूट के लिए विचार एवं निर्णय किसी अनुरोध पर कर सकता है । 5% से अधिक या 15% से कम के किसी कमी में छूट के लिए पूरे उचित समर्थन के साथ परिषद् द्वारा कुलपति को संस्तुति की जाएगी, जिनका निर्णय होगा ।
7. एक विद्यार्थी जो एक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाता , उत्तीर्ण होने में असफल या सत्रीय कार्य और सत्रार्द्ध परीक्षा में उपस्थिति छूटने के कारण , शेष सत्रों में से आगे वाले एक सत्र में पाठ्यक्रम (मों) को पूरा कर सकता है जिसके अन्तर्गत वह उपर्युक्त 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में भाग लेने के योग्य होगा ।
परन्तु, यदि एक विद्यार्थी दूसरे सत्र के अन्त तक पहले दो सत्रों के आठ पाठ्यक्रमों के चार में सत्रीय कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है या वह चार पाठ्यक्रमों या अधिक में सत्रीय कार्य सहित उसका / उसकी सम्पूर्व प्रदर्शन को सुधारने की इच्छा रखता है , को इस प्रकार नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने की बाध्यता होगी , वह तीसरे सत्र में जाने के योग्य नहीं होगा या नये प्रवेश की आवश्यकता होगी और एक नये अभ्यर्थी के रूप में पूरे पाठ्यकार्य को पूरा करना होगा ।
8. a . प्रत्येकं पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन सत्रार्द्ध परीक्षा एवं सत्राय कार्य में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा । 11133 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
b . प्रत्येक पाठ्यक्रम संकाय परिषद् द्वारा निर्धारित अधिकतम अंकों / क्रेडिट का होगा । किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के निर्धारण का उद्देश्य सत्रीय कार्य और सत्र परीक्षा दोनों में अधिभार निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जायेगा ।
c . एक सत्रार्द्ध में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन एवं सत्रीय कार्य का कार्यक्रम एवं प्रतिरूप की जानकारी सबन्धित विभाग की संस्तुति पर संकाय परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्रत्येक सत्रार्द्ध के प्रारम्भ होने पर छात्रों को दी जायेगी ।
9. a. प्रत्येक सत्र में परीक्षा के दिनों सहित कम से कम नब्बे कार्य दिवस होंगे ।
b. प्रत्येक सत्र का प्रारम्भ और समाप्ति की तिथि विद्वत् परिषद् द्वारा निश्चित की जाएगी । 10. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए या परीक्षक मंडल की नियुक्ति विवि के परीक्षा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् की संस्तुति पर संकाय परिषद् द्वारा की जाएगी ।
11. एक विद्यार्थी को सत्र परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष के माध्यम से संकाय प्रमुख को आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन पत्र में एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें दर्शाया गया हो कि :
(i ) अभ्यर्थी प्रत्येक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में न्यूनतम व्याख्यानों आदि में उपस्थित रहा है ।
(ii ) अभ्यर्थी ने सभी सत्रीय कार्यों को पूरा कर लिया हैं , और
(iii ) निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित सभी देयों को जमा कर दिया है ।
12. अन्तिम सत्रार्द्ध का परिणाम विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर संकाय प्रमुख द्वारा नियुक्त कम से कम दो विभागीय सदस्यों और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से गठित समिति द्वारा परीक्षण के उपरान्त अनुमोदन के लिए संकाय के प्रमुख के पास रखा जाएगा ।
13. a. स्नातकोत्तर उपाधि को उत्तीर्ण करने के क्रम में एक अभ्यर्थी को प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम 35% अंक या समकक्ष श्रेणी और प्रत्येक पाठ्यक्रमों के सम्पूर्व योग में 40 % अंक या समतुल्य श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
b. एक अभ्यर्थी जिसने प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40% अंक या समतुल्य श्रेणी या प्रत्येक पाठ्यक्रमों के सम्पूर्व योग में 45% से अधिक लेकिन 55% अंक या समतुल्य श्रेणी से कम पाता है, तो उसकी/ उसकी प्रदर्शन को सुधारने के क्रम में किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को दोहराने और सत्रार्द्ध परीक्षाओं तथा सत्रीय कार्यों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी ।
14. सफल अभ्यर्थियों को अभिलिखित वर्गीकरण के अन्तर्गत उपाधि प्रदान की जाएगी
28-339 GI /2006 11134
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
प्रथम श्रेणी :
प्रत्येक परीक्षाओं एवं सत्रीय कार्यों के सम्पूर्व योग में 60% अंक या समतुल्य श्रेणी या अधिक ।
द्वितीय श्रेणी :
प्रत्येक परीक्षाओं एवं सत्रीय कार्यों के सम्पूर्व योग में 50% अंक या समतुल्य श्रेणी अथवा अधिक, परन्तु 60 % से कम ।
15. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी पाठ्यक्रम में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी को कार्यक्रम के प्रथम प्रवेश के छः सत्रों के बाद किसी भी पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
16. प्रत्येक विषय में उपाधि के लिए परीक्षा की योजना और अध्ययन के पाठ्यक्रमों को सम्बन्धित विभाग के स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् पर संकाय परिषद् द्वारा उसी रूप में अनुमोदित की जाएगी ।
17. किसी भी विषय में पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विवरण ऐसा होगा जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुमोदित होगा और जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए संदर्भ पुस्तकों और अन्य पठनीय सामग्रियों को निर्धारित करेगा । 11135 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओसी-8
1) (b) के अन्तर्गत
कला, विज्ञान , गृहविज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक की संरचना मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (
अध्ययन के पाठ्यक्रम 1. कला स्नातक, विज्ञान स्नातक , गृह विज्ञान स्नातक एवं वाणिज्य स्नातक (सामान्य या प्रतिष्ठा) की उपाधि प्रदान करने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम होंगे ।
पात्रता
2. छात्र जो विश्वविद्यालय / परिषद् से मान्य मिजोरम बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष से 10+2 परीक्षा पास किया हो, वह कला, विज्ञान , वाणिज्य तथा गृह विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने का पात्र होगा । जबकि, प्रतिष्ठा चाहने वाले अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषय में 45% अंक या 10+2 या समकक्ष परीक्षा में वह विषय नहीं लिए जाने की स्थिति में सम्पूर्व योग 50% होनी चाहिए ।
अवधि एव संरचना 3. स्नातक पाठ्यक्रम प्रतिष्ठासहित या प्रतिष्ठारहित की अवधि तीन वर्ष होगी । यहाँ कुल तीन विश्वविद्यालयी परीक्षाएं प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में होंगी ।
श्रेणी एवं वर्ग
4. स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे :
प्रतिष्ठारहित अभ्यर्थीः
a. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न- पत्र में 30% अंक ।
b. प्रत्येक प्रायोगिक प्रश्न- पत्र में 40% अंक, जहाँ कहीं लागू हो । c. 33% अंक या अधिक, परन्तु 45% अंक से कम कुल प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को उपाधि के लिए योग्य साधारण उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा; 45% अंक या अधिक, परन्तु 60% से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, तथा 60 % अंक या अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा ।
प्रतिष्ठासहित अभ्यर्थीः
a. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न- पत्र में 30% अंक ।
b. प्रत्येक प्रायोगिक प्रश्न- पत्र में 40% अंक । 11136
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
c. प्रतिष्ठा विषय में 33 % या अधिक, परन्तु 45% से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को उपाधि के लिए योग्य साधारण उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उन्हें प्रतिष्ठारहित अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा ; प्रतिष्ठा विषय में 45% या अधिक परन्तु 60% से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी एवं प्रतिष्ठा विषय में 60% अंक या अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा ।
विशिष्टताएं:
किसी विषय में 75% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विशेष विषय में प्रतिष्ठा प्रदान किया जाएगा, परन्तु उस अभ्यर्थी को G.F.C. में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 85% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।
उपाधियों का
अधिनिर्णय
۴ 5.a. अभ्यर्थी को सम्बन्धित विर्ष में उपाधि प्राप्त करने की प्रात्रता उनके द्वारा दी गई तीनों परीक्षाओं, प्रथम वर्ष के अन्त, द्वितीय वर्ष के अन्त एवं तृतीय वर्ष के अन्त की परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखकर किया जाएगा । श्रेणी/ वर्ग के वर्गीकरण के लिए सभी तीन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के सम्पूर्ण योग को ध्यान में रखा जाएगा ।
b. अभ्यर्थी को उच्च कक्षा में पहुँचने के लिए पिछले परीक्षा के सभी प्रश्न- पत्रों को सफलता पूर्वक पूरा करना होगा । जबकि, असफल अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में अविद्यालयी / नियमित अभ्यर्थी के रूप में अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र(त्रों) या सभी प्रश्न- पत्रों में पुनर्परीक्षा के लिए अनुमति दी जाएगी । उन्हें पाँच वर्षों की अवधि के अन्दर स्नातक परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्कता होगी । भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
पाठ्यक्रम 6 (a) कला स्नातक (सामान्य):
11137 संरचना: बी. ए. (सामान्य) के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक बितरण अधोलिखित होगाः-
प्रथम वर्ष विषय
अंग्रेजी
100 मानव एवं पर्यावरण
एम. आई. एल
100 चयनित-1
100 चयनित-2
100 चयनित-3
400 योग
कुल योग : 1400 अंक
(b) विज्ञान स्नातक तथा गृह विज्ञान स्नातक (सामान्य)
द्वितीय वर्ष
तृतीय वर्ष
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
बी.एससी. एवं गृह विज्ञान पाठ्यक्रम (सामान्य) के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक वितरण अधोलिखित होगा:-
विषय
प्रथम वर्ष
100 अंग्रेजी
मानव एवं पर्यावरण
100 चयनित-1
चयनित-2
100
100 चयनित-3
400 योग
कुल योग : 1400 अंक
द्वितीय वर्ष
तृतीय वर्ष
100
200
100
200
100
200
100
500
400 11138
(c) वाणिज्य स्नातक (सामान्य)
[भाग III-खण्ड 4
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )..
वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामान्य) के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक वितरण अधोलिखित होगा:-
प्रथम वर्ष विषय
100 अंग्रेजी
मानव एवं पर्यावरण
एम. आई. एल.
100 चयनित-1
100 चयनित-2
100 चयनित-3
400 योग
कुल योग : 1400 अंक
(d) कला स्नातक (प्रतिष्ठा)
द्वितीय वर्ष
तृतीय वर्ष
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
बी. ए . (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक वितरण अधोलिखित होगाः-
प्रथम वर्ष विषय
100 अंग्रेजी
मानव एवं पर्यावरण
एम. आई. एल.
100 चयनित-1
100 चयनित-2
200 चयनित (मुख्य)
500 योग
कुल योग : 1800 अंक
द्वितीय वर्ष
तृतीय वर्ष
100
100
100
100
100
100
100
300
300
600
700 भाग III-खण्ड 4]
(e) विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) तथा गृह विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)
11139
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
बी. एससी. (प्रतिष्ठा ) तथा बी. एससी . (गृह विज्ञान) (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक वितरण अधोलिखित होगा:-
प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष
विषय
100 अंग्रेजी
मानव एवं पर्यावरण
एम. आई . एल
100 चयनित-1
100 चयनित-2
200 चयनित (मुख्य)
500 योग
कुल योग : 1800 अंक
(f) वाणिज्य स्नातक (प्रतिष्ठा):
तृतीय वर्ष
100
200
100
100
200
300
300
600
700
बी.काम (प्रतिष्ठा ) पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना एवं अंक वितरण अधोलिखित होगाः-
प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष
विषय
100 अंग्रेजी
मानव एवं पर्यावरण
एम. आई. एल
100 चयनित-1
100 चयनित-2
200 चयनित (मुख्य)
500 योग
कुल योग : 1800 अंक
सामान्य
पाठ्क्रम
तृतीय वर्ष
100
100
100
100
100
100
100
300
300
600
700
7. प्रतिष्ठा रहित व प्रतिष्ठा सहित, दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक चयनित विषय के तीन प्रश्न पत्र तथा मानव एवं पर्यावरण पाठ्यक्रम सामान्य होंगे ।
विविध
8. (i ) यह अध्यादेश सन् 2002 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगा ।
( ii ) इस अध्यादेश में उपाधि प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम 11140
[भाग III-खण्ड 4 भारत्न का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
का ढाँचा और परीक्षाओं एवं अन्य सम्बन्धित मामलों के संचालन हेतु समय- समय पर इस सम्बन्ध में तैयार किये गये विनियमों में निर्धारित किये जायेंगे ।
(iii) वे छात्र जो त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम या स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के लिए इस अध्यादेश के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व अध्ययनरत रहे वे अपने नामांकन के समय प्रभावी नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सीटी के अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा संचालित होंगे ।
(iv ) इस अध्यादेश में होने के बावजूद भी विद्वत् परिषद् किसी ऐसे निर्णय को कर सकेगी जिसे वह संक्रमण काल की अवधि में उत्पन्न होने वाले किन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु आबश्यक समझे ।
(v) कला वर्ग के किसी भी छात्र को 400 अंकों वाले मात्र एक चयनित प्रश्न पत्र. लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है और ऐसे अभ्यर्थी 100 अंकों वाले मात्र एक एम. आई. एल. प्रश्न पत्र को रखेंगे ।
(vi ) तृतीय वर्ष में प्रतिष्ठारहित व प्रतिष्ठासहित दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए एम.आई.एल. प्रश्न पत्र सामान्य होगा । यह प्रश्न पत्र गद्य, पद्य, नाटक आदि का बना होगा ।
(vii) एक चयनित प्रश्नपत्र के रूप में अर्थशास्त्र लेने वाले विज्ञान वर्ग के छात्र के लिए चार प्रश्नपत्रों वाला अर्थशास्त्र होगा , चतुर्थ प्रश्नपत्र प्रतिष्ठा वर्ग से होगा जो एक सामान्य प्रश्नपत्र नहीं है ।
(viii) चयनित प्रश्नपत्र के रूप में अंग्रेजी (प्रतिष्ठा) का चयन करने वाले छात्र 200 अंकों वाले सामान्य अंग्रेजी एवं 100 अंकों वाले प्रश्नपत्र एम.आई.एल. को एक चयनित के बदले में लेना होगा ।
(ix ) प्रतिष्ठा चयन करने वाले छात्र प्रतिष्ठारहित पाठ्यक्रमों में परिवर्तन पा सकेंगे. परन्तु विपरीत क्रम में नहीं । ऐसे परिवर्तन को प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरान्त अनुमति नहीं दी जायेगी । 11141 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओसी-9 परीक्षाओं/ उपाधियों की मान्यता हेतु समानक समिति मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1)(p) के अन्तर्गत
1.
संरचना
यहां पर एक समानक समिति का गठन होगा जिसमें सभी संकायों के संकाय प्रमुख , परीक्षा नियन्त्रक और विकास परिषद् के निदेशक होंगे । समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:-
कार्य 2. i. दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं एवं उनके द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना ।
ii. विदेशी विश्वविद्यालयों सहित समय- समय पर इसे संदर्भित ऐसी परीक्षाओं/ उपाधियों की समतुल्यता निर्धारित करना ।
iii. कित्ती परीक्षा / उपाधि की मान्यता को यथार्थ कारणों एवं यथार्थ समय जब यह ठीक समझे, को रोकना, निलम्बित करना या निरस्त करना ।
iv . समतुल्यता के आधार और / या मान्यता पर विचार करते समय , समिति पाठ्य- विवरण , अध्ययन का पाठ्यक्रम इत्यादि का विश्लेषण करेगी और या तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ संकाय प्रमुख के विचार/ सुझाव रखेगी अथवा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करेगी , जिसके उद्देश्य के लिए समानक समिति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस बैठक में भाग लेने के लिए अनुरोध करेगी ।
3.
संक्रमणी अधिकार
उपर्युक्त अधिनियम के उपखण्डों के किसी भाग में जो कुछ नहीं दिया गया है, कुलपति किसी परीक्षा / उपाधि की मान्यता / समतुल्यता दे सकते हैं और कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना समानक समिति को इसके आगामी गोष्ठी में सूचित की जायेगी ।
कार्य
संचालन
नियमावली
4. समिति कार्य संचालन नियमावली बनाएगी और दिशा- निर्देशों का निर्धारण कर विद्वत् परिषद् के विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए रखेगी । विद्वत् परिषद् अपने अधिकारों में से किसी भी अधिकार, इसके प्रतिनिधि रूप में, समानक समिति को प्रदान कर सकती है ।
29-339 GI/ 2006 11142
[भाग III-खण्ड-4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओसी-10
दीक्षांत समारोह
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (d) के अन्तर्गत परिनियमावली 27 (1) और 32 के साथ पढ़ा जाय
वार्षिक दीक्षान्त
समारोह
1. दीक्षान्त समारोह उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से साधारणः वर्ष में एक बार ऐसी तिथि व स्थान पर होगी जिसका निश्चय कुलपति द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद किया जायेगा ।
विशेष दीक्षान्त
समारोह
2. विशेष दीक्षान्त समारोह ऐसे समय की जाएगी जैसा परिनियमावली 29 (1 ) और (2) के अनुसार कार्यवाही कर मानद उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित हो या विशेष परिस्थितियों में अन्य प्रकार की उपाधियों को प्रदान करने के उद्देश्य से विद्वत् परिषद् की संस्तुति पर की जायेगी ।
3. दीक्षान्त समारोह विश्वविद्यालय की निगमित निकाय से गठित किया जायेगा ।
4. उपाधि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता कुलपति करेंगे ।
सूचना
5. दीक्षान्त समारोह की सभी बैठकों के लिए कुलसचिव द्वारा कम से कम चार सप्ताह से पूर्व सूचित किया जायेगा ।
6. कुलसचिव द्वारा दीक्षान्त समारोह के प्रत्येक सदस्य को सूचना के साथ , वहाँ पर होने वाले कार्यवाही का कार्यक्रम का निरीक्षण किया जायेगा ।
7. अभ्यर्थी जिसने दीक्षान्त समारोह होने वाले वर्ष की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे दीक्षान्त समारोह में प्रवेश के पात्र होंगे । परन्तु, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पहले दीक्षान्त समारोह से पूर्व वर्ष के अभ्यर्थी हैं, वे भी अपने-अपने उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश पायेंगे ।
बशर्तें, यह भी कि उस अवस्था में जब किसी विशेष वर्ष में दीक्षान्त समारोह सम्पन्न नहीं हुआ हो तो कुलपति को सम्बन्धित वर्ष के सफल अभ्यर्थियों को उनसे सम्बन्धित वर्ष की उपाधि प्रदान न रहने पर भी प्रवेश की अनुमति प्रदान करेंगे और संस्तुति की गयी शुल्क को अदा करने पर उपाधि जारी करेंगे । 11143 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
आवेदन पत्र
8. एक अभ्यर्थी को उपाधि प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से कुलसचिव के पास निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित तिथि या उससे पूर्व दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रवेश के उद्देश्य से प्रस्तुत करना चाहिए ।
9. ऐसे अभ्यर्थी जो दीक्षान्त समारोह में स्वयं व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से असमर्थ हैं, उसकी अनुपास्थिति में उपाधि कुलपति द्वारा स्वीकार की जायेगी और उसकी कुलसचिव द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रदान की जाएगी ।
शुल्क
10. दीक्षान्त समारोह में उपाधि हेतु प्रवेश के लिए व्यक्तिगत शुल्क रु० 200 /- जमा करना होगा । व्यक्तिगत अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह उपाधि के लिए प्रवेश शुल्क रु0 300 / - होगा ।
मानद उपाधि 11. मानद उपाधि केवल दीक्षान्त समारोह में प्रदान की जायेगी , जिसे व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत अनुपस्थिति में लिया जायेगा ।
12. दीक्षान्त समारोह में उन व्यक्तियों जिन्हें मानद उपाधि प्रदान की जाती है उसे कुलपति द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम संकाय प्रमुख द्वारा प्रदान की जायेगी ।
13. दीक्षान्त समारोह में अभ्यर्थी को उनके उपाधि के अनुरूप जैसा कि नीचे पैरा 14 में निर्धारित किया गया है , किसी अभ्यर्थी को जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष शैक्षणिक परिधान धारण नहीं किया है दीक्षान्त समारोह में प्रवेश नहीं मिलेगा ।
शैक्षणिक परिधान 14. दीक्षान्त समारोह के लिए विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिधान इस प्रकार का होगा :
A. कुलपति के लिए पूर्ण रूप से हस्त निर्मित चोंगा पर हाथ की चक्करदार बुनाई वाला हस्त निर्मित रेशम से बना, मिजोरम शैली का रस्सी जो आगे की तरफ तथा गर्दन पर गोलाकार मुड़ा हुआ और उसके चारो तरफ आस्तीन के साथ विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह जो पूर्ण रूप से पंक्तियों के बीच मुद्रित प्रलेख हो । टोपी पूर्ण रूप से रजत रंग के सिल्क का शोभादायक गुच्छा और चौकोर पट्टेदार टोपी । 11144
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 (कार्तिक 27, 1928 )
B. मुख्य अतिथि के लिए पूर्ण रूप से हस्त निर्मित व हस्त बुनित शुद्ध रेशम का चोंगा, गर्दन के चारों ओर सामने सफेद सिल्क और एक विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह के साथ काले रंग का धागों का झब्बा । C. कुलसचिव के लिए पूर्ण रूप से सफेद रेशम का बना हुआ चोंगा, सामने गर्दन की ओर गोलाकर और एक विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह पूर्ण रूप से रेखांकित धारियों के साथ । टोपी के साथ काला रेशमी धागों का शोभादायक झब्बा ।
D. विश्वविद्यालय प्राधिकरणों के सदस्यों के लिए बेहतरीन काला रेशमी चोंगा सामने की तरफ स्वर्णिम रेशम और बाहों पर पट्टियों के साथ काले सिल्क की टोपी के साथ काला शोभादायक गुच्छा और चौकोर पट्टी । E. कला में स्नातकोत्तर के लिए काला रेशमी चोंगा सामने मैरून रंग और गर्दन के चारो तरफ स्वर्णिम गोल पट्टी, गर्दन को ढ़कने वाली टोपी- मैरून रंग की काली धारियों के साथ ।
F. विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए काला रेशमी चोंगा के साथ सामने मैरून रंग जिस पर आगे गर्दन को घेरती गोलाकार पट्टी और गर्दन को ढकने वाली टोपी स्वर्णिम रंग के साथ काली रेखाओं वाली ।
G. वाणिज्य में स्नातकोत्तर के लिए काले रेशम का चोंगा, सामने की ओर मैरून रंग के साथ गर्दन के चारों ओर स्वर्णिम पट्टी । सिर और गर्दन ढकने वाली टोपी लाल रेशम के साथ काली धारियों वाली ।
H. कला में स्नातक के लिए काला रेशम का चोंगा, जिसमें लाल पैटर्न के साथ सामने मोड़ों पर रेशमी नीली पट्टियों, टोपी पर 3 इन्च का नीला किनारा के साथ काली धारियों ।
1. विज्ञान में स्नातक (कृषि एवं वानिकी) के लिए काला रेशमी चोंगा, जिसमें लाल रेशमी पैटन के साथ सामने मोड़ों पर नीली पट्टियाँ । टोपी 3 इन्च का लाल किनारा के साथ काली धारियों ।
J. विज्ञान में स्नातक के लिए के साथ नीली पट्टियाँ । टोपी किनारा । काला रेशमी चोंगा, जिसमें लाल रेशमी पैटन 3 इन्च का काली धारियों के साथ नीला 11145 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
भाग III-खण्ड [4]
.K . नर्सिंग में स्नातक के लिए काला रेशमी चोंगा, जिसमें लाल रेशमी पैटन 3 इन्च का काली धारियों के साथ हरी के साथ नीली पट्टियाँ । टोपी पट्टियाँ ।
L. वाणिज्य में स्नातक के लिए काला रेशमी चोंगा, जिसमें लाल रेशमी पैटन के साथ नीली पट्टियाँ । टोपी काला रेशमी जिस पर दो लाल पट्टियाँ जिसके दोनों तरफ एक- एक काली पट्टियाँ ।
M. शिक्षा शास्त्र में स्नातक काला रेशमी चोंगा , जिसमें लाल रेशमी पैटन के साथ नीली पट्टियाँ । टोपी काला रेशम का जिस पर दोनों तरफ 3 इन्च की बैंगनी किनारा ।
N. विधि में स्नातक चोंगा काले रेशम का, जिसके साथ सामने की तरफ बैगनी रंग की धारियों के साथ सामने के मोड़ पर गाढ़ा नीला । टोपी- काला रेशम का, जिस पर दोनों तरफ 3 इन्च का बैंगनी किनारा । O. कला एवं शिक्षा शास्त्र में पीएच.डी. सफेद रेशमी चोंगा, जिस पर सामने की ओर कत्थई रंग (मैरून रंग) और बाहों पर कत्थई रंग की पट्टी होगी । कत्थई रंग की धारियों के साथ सफेद सिल्क की टोपी होगी ।
P. विज्ञान में पीएच.डी. सफेद रेशमी चोंगा, जो सामने की ओर बैगनी और बाहों पर बैगनी पट्टी । टोपी बैगनी धारियों के साथ सफेद रेशम की । Q. डाक्टर आफ लिट्रेचर (डी. लिट्.) : सफेद रेशमी चोंगा, जिसमें आगे की ओर सफेद रेशम के साथ हरा और बाहों पर नीली पट्टी । टोपी- हरी धारियों के साथ सफेद रेशम की ।
R. डाक्टर आफ साइन्स (डी. एससी.) : सफेद रेशमी चोंगा, जिसमें आगे की ओर सफेद रेशम के साथ हरा और बाहों पर नीली पट्टी । टोपी हरी धारियों के साथ सफेद रेशम की ।
S. मास्टर आफ फिलासॉफी (एम.फिल्.) : काला रेशमी चोंगा , जिस पर सामने कत्थई रंग और गर्दन के चारों तरफ स्वर्णिम पट्टिसयां । टोपी- काली धारियों के साथ बैंगनी रंग की ।
T. शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर काला रेशमी चोंगा, जो सामने कत्थई रंग का और गर्दन के चारों तरफ स्वर्णिम पट्टियां । टोपी काली धारियों के साथ बैंगनी रंग की । 11146
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
दीक्षान्त
समारोह प्रक्रिया
15. दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को कुलपति के सम्मुख उसकी सम्बन्धित उपाधि की स्वीकृत के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । तत् सम्बन्धित स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर कला एवं स्नातकोत्तर विज्ञान के अभ्यर्थियों को उपस्थित करेंगे । इसं कार्य हेतु कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य निम्नलिखित क्रम में उपस्थित होंगे , विधि स्नातक, स्नातक शिक्षाशास्त्र, स्नातक कला, (प्रतिष्ठा व साधारण ), स्नातक विज्ञान (प्रतिष्ठा व साधारण ) और स्नातक वाणिज्य (प्रतिष्ठा व साधारण ) की उपाधि के लिए अभ्यर्थी ।
कुलसचिव द्वारा पदकों और पुरस्कारों को पाने वाले व्यक्तियों का नाम पढ़ा जायेगा ।
कुलसचिव या इसके लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा अनुपस्थित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित उनकी उपाधियों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।
उपाधि प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को कुलपति द्वारा निर्धारित औपचारिक रीति से दीक्षान्त समारोह के पूरा होने के बाद प्रदान किया जायेगा ।
16. मुख्य अतिथि / कुलपति / प्रतिकुलपति कुलसचिव , वित्ताधिकारी , संकायों के प्रमुख और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष वस्त्र धारण करेंगे ।
17. मुख्य अतिथि/ कुलपति / प्रतिकुलपति / कुलसचिव, संकाय प्रमुखों, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों के अधिकारीगण सभा- कक्ष में निर्धारित समय पर एकत्र होंगें और दीक्षान्त समारोह हाल में निम्न निर्धारित क्रम के अनुसार शोभायात्रा के रूप में बढ़ेंगे :
कुलसचिव
प्राधिकरणों के सदस्य
कोर्ट (विश्वविद्यालय परिषद्)
विद्वत्- परिषद्
कार्यकारिणी परिषद्
संकायों के परिषद्
संकायों के संकायप्रमुख
परीक्षा नियन्त्रक भाग III-खण्ड4]
11147 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
वित्त अधिकारी
प्रतिकुलपति
कुलपति
मुख्य अतिथि
18. मुख्य अतिथि, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, संकायप्रमुख , वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालयी प्राधिकारणों के अधिकारीगण अपने लिए आरक्षित स्थानों पर बैठेंगे ।
19. जब शोभायात्रा दीक्षान्त समारोह सभागार में प्रवेश करेंगा , अभ्यर्थी एवं दर्शकगंण खड़े हो जायेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि शोभायात्रा के सदस्यगण अपने स्थानों पर बैठ नहीं जाते ।
20. जब मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे , कुलपति उनका/ उनकी स्वागत करेंगे ।
21. दीक्षान्त समारोह अभिभाषण नियुक्त क्रिये गये वक्ता द्वारा किया जायेगा ।
22. कुलपति की अनुमति प्राप्त कर कुलसचिव द्वारा दीक्षान्त समारोह प्रारम्भ होने की घोषणा की जायेगी । तब कुलपति कहेंगे , "अभ्यथियों को प्रस्तुत करें । "
23. अभ्यर्थियों को उनके सम्बन्धित उपाधियों के लिए प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति खण्ड 15 में निर्धारित तरीके से निम्न रूप में प्रस्तुत करेगा । जब अभ्यर्थी को प्रस्तुत किया जाय , उसे अपनी स्थानों पर खड़ा होना होगा । "महोदय/महोदया करता हूँ ...कुलपति महोदय, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत की अभ्यर्थी जिसकी परीक्षा ली गई और उपाधि के लिए योग्य पाया गया , जिसके लिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अब स्वीकार कर लिया जाय । "
कुलपति अभ्यर्थियों की उपाधि के लिए निम्न शब्दों में स्वीकार करेंगे "मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मेरे अन्दर निहित अधिकारों के सद्गुण द्वारा मैं की उपाधि हेतु आपको स्वीकार करता हूँ और मैं आदेश देता हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन और वार्तालाप में अपने आपको उसके योग्य प्रदर्शित करेंगे । "
इसके बाद अभ्यर्थी अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ।
24. कुलसचिव या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति कुलपति से विभिन्न उपाधियों के अनुपस्थित अभ्यार्थियों हेतु निम्न शब्दों में प्रार्थना करेंगे :
11148
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
कुलपति महोदय , दूसरे की तरफ से अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा ली गई और उन्हें उन की उपाधि के लिए योग्य पाया गया और उन्हें उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्राप्ति की स्वीकृति दी गयी है, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उनसे सम्बन्धित उपाधियों के लिए कुलपति उन अभ्यर्थियों को उनसे सम्बन्धित उपाधियों के लिए लिखित शब्दों में स्वीकार करेंगे :
"मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित अधिकारों के सद्गुण द्वारा मैं उन सभी अभ्यर्थियों की उनसे सम्बन्धित उपाधियों को उनके अनुपस्थिति में स्वीकार करता हूँ।
25. जब सभी उपाधियों, पदकों और पुरस्कारों के सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार कर लिया जाय , तब कुलपति, मुख्य अतिथि की उपस्थिति हेतु धन्यवाद ज्ञापित करेंगे ।
26. इसके बाद कुलसचिव कुलपति की अनुमति से दीक्षान्त समारोह के समापन की घोषणा करेंगे ।
27. शोभायात्रा उसी क्रम में दीक्षान्त समारोह सभागार से बाहर निकलेगा, जिस क्रम में प्रवेश किया था, स्नातक और दर्शक खड़े रहेंगे । भाग III-खण्ड4]
11149 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओसी-11 साहित्य में विद्यावारिधि (डी. लिट्.) एवं विज्ञान में विद्यावारिधि (डी. एससी.) की उपाधि
मिजो.यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (d) के अन्तर्गत
पात्रता
1. A. एक अभ्यर्थी जो स्वयं (स्त्री/ पु० ) को सम्बद्ध क्षेत्र में विशिष्टता और उसमें स्वतंत्र रूप से शोध / शैक्षणिक कार्य का संचालन करने की योग्यता के साथ - साथ कम से कम 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव जो स्नातकोत्तर उपाधि (न्यूनतम 55% अंक) के उपरान्त हो और विद्यावाचस्पति उपाधि (पीएच.डी. ) की तुलना में उच्चतर स्तर का प्रकाशित शोध कार्य रखता हो; या
B. इस या दूसरे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्यावाचस्पति की उपाधि की प्राप्ति के बाद 8 वर्ष का पश्चविद्यावाचस्पति शोध / अध्यापन अनुभव रखने वालों को डी.लिट्. / डी.एससी. कार्यक्रम में प्रवेश दिये जायेंगे ।
प्रवेश
पंजीकरण
2. एक अभ्यर्थी को डी. लिट्. /डी. एससी. उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ प्रस्तावित शोध का विस्तृत सारांश तथा आवेदन शुल्क के रूप में रु0 1000 /- के साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को आवेदन करना होगा । इसे विभागाध्यक्ष सम्बन्धित संकाय प्रमुख को अग्रसारित करेंगे , जो प्रस्ताव को संबद्ध क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित बाह्य विशेषज्ञों को संदर्भित करेंगे । संकाय परिषद् सदस्य के प्रस्ताव के समस्त गुणावगुण से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त वे सम्बन्धित कार्यक्रम में अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धित संकाय परिषद् को संस्तुति करेंगे । संकाय प्रमुख संकाय परिषद् की संस्तुतियों के साथ प्रस्ताव को शोध अध्ययन परिषद् को अग्रसारित करेंगे । प्रवेश एवं पंजीकरण की तिथि विद्वत् परिषद् के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगी । संकाय प्रमुख विद्वत् परिषद् के निर्णय से अभ्यर्थी को अवगत करायेंगे ।
प्रगति की समीक्षा
3. सम्बन्धित संकाय प्रमुख अभ्यर्थी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी का आयोजन करेंगे । इसके लिए संकाय प्रमुख द्वारा एक औपचारिक सूचना जारी की जायेगी ।
अवधि
4. इस अधिनियम के खण्ड (1 ) से (3 ) के प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थी को 30-339 G1/ 2006 11150
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4 प्रवेश एवं पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष के बाद परन्तु छः वर्ष के उपरान्त नहीं, डी.लिट्. /डी.एससी. के लिए उसका / उसकी शोध प्रबन्ध जमा करने की अनुमति दी जायेगी ।
शोध प्रबन्ध का प्रस्तुतीकरण
5.A. डी.लिट्. /डी.एससी. उपाधि के लिए अभ्यर्थी उसके / उसकी शोध प्रबन्ध में कोई भी शोध कार्य जिसे वह (स्त्री/ पु०) विषय पर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर चुका है, को समाहित कर सकता है परन्तु ऐसा कोई कार्य शोध प्रबन्ध में समाहित नहीं कर सकता जिसके लिए उसका / उसकी इस या किसी दूसरे विश्वविद्यालय द्वारा कोई उपाधि प्रदान की गयी है ।
शोध प्रबन्ध को निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करना होगाः B.
i. यह स्वतंत्र रूप से किया गया शोध कार्य का एक हिस्सा हो जो या तो नये तथ्यों की खोज या तथ्यों की अथवा सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या हो; अन्य सन्दर्भ में यह अभ्यर्थी की अलोचनात्मक परीक्षण , मौलिक सोच और निर्णय की क्षमता को प्रदर्शित करता हो । जहां तक इसके साहित्यिक प्रस्तुतिकरण का सम्बन्ध है, वह संतोषजनक होना चाहिए ।
ii . अभ्यर्थी उल्लेख करेगा कि किस प्रकार से शोध प्रबन्ध उसका/ उसकी अपने शोध या निरीक्षणों के परिणामों को रखा गया है और किस संदर्भ में उसका/ उसकी अन्वेषण शोध प्रबन्ध के विषय में ज्ञान को उच्चीकृत करते हैं ।
c. डी.लिट्. या डी.एससी. उपाधि के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को उसका/ उसकी शोध प्रबन्ध की पॉच प्रतियां सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को जमा करना होगा, जिसे वे संकाय प्रमुख को अग्रसारित करेंगे । शोध प्रबन्ध में उसका/ उसकी स्वतंत्र रूप से किये गये शोध उपलब्धियों के परिणाम प्रस्तुत होंगे और प्रमाणित किया जायेगा कि : ( i ) वह (स्त्री / पु ० ) इस अधिनियम की आवश्यकताओं को पूर्व करता है ; ( ii ) शोध प्रबन्ध उसका/ उसकी अपनी स्वतंत्र खोजों का परिणाम है; ( iii ) शोध प्रबन्ध या इस कार्य का कोई भाग किसी भी उपाधि के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया है । जमा किये गये शोध प्रबन्ध के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में संलग्न रु 0 5000 / - और उस पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का पुष्टिकरक हस्ताक्षर किया जायेगा और संकाय प्रमुख को अग्रसारित किया जायेगा । भाग III-खण्ड 4]
11151 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
परीक्षा
6.i. संकाय परिषद् के संकाय प्रमुख द्वारा कम से कम सात परीक्षकों की एक नामिका प्रस्तुत करेंगे , जिसमें कम से कम दो नाम विदेशों के होंगे । परीक्षकों की यह सूची संकाय परिषद् शोध अध्ययन परिषद् को अग्रसारित करेगा ।
ii. शोध प्रबन्ध को परीक्षा विभाग द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए इसके एक सारांशिका के साथ विद्वत् परिषद् एवं कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विशेषज्ञों की नामिका में से अनुमोदित चार परीक्षकों के परिषद् को भेजा जायेगा, जिनमें से कम से कम एक विदेश का होगा ।
iii.A. यदि परीक्षकों में से कोई परीक्षक शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन विवरण प्रस्तुत करने के पहले कुछ स्पष्टीकरण की इच्छा प्रकट करता है, वह (पु० / स्त्री) संकाय प्रमुख के माध्यम से अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांग सकता है और उसका उत्तर भी अभ्यर्थी द्वारा संकाय प्रमुख के माध्यम से ही परीक्षक को भेजा जायेगा ।
B. प्रत्येक परीक्षक शोध प्रबन्ध का परीक्षण करने के बाद एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से संस्तुति की जानी चाहिए कि उसके / उसकी विचार में ( a ) शोध प्रबन्ध डी.लिट्./ डी.एससी. उपाधि के लिए स्वीकार करने योग्य है ; या ( b ) शोध प्रबन्ध अस्वीकार्य है ।
C. जहां तक सम्भव हो सके परीक्षकों को अपने विवरणों में अभ्यर्थी द्वारा किये गये प्रमुख योगदान का उल्लेख करना चाहिए ।
परिणाम की घोषणा
7. जब सम्बन्धित संकाय परिषद् सन्तुष्ट हो जाय कि सभी चार परीक्षकों ने एकमत से उपाधि प्रदान करने की संस्तुति की है तब इसकी सिफारिश को शोध अध्ययन परिषद् एवं विद्वत् परिषद् के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् को संस्तुति की जायेगी कि अभ्यर्थी को डी. लिट्. / डी.एससी. की उपाधि प्रदान कर दी जाये ।
8. विभागाध्यक्ष या संकाय प्रमुख के अभ्यर्थी होने की स्थिति में इस अध्यादेश के अनुसार विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख का दायित्व क्रमशः संकाय प्रमुख व अध्यक्ष विद्वत् परिषद् में निहित होगा । 11152
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओसी-12 पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (b) के अन्तर्गत
1.
अवधि एवं संरचना
एकीकृत शिक्षा पंचवर्षीय कार्यक्रम होगी । इस कार्यक्रम के अधीन पहले तीन वर्ष का प्रत्येक वर्ष सेवांत वर्ष होंगे । प्रत्येक एक वर्ष के अन्त पर अर्थात् तीसरे वर्ष तक दो सत्र सफल अभ्यर्थी नीचे वर्णितानुसार औपचारिक औपचारिक योग्यता प्राप्त कर सकता है :
प्रथम वर्ष
प्रमाण-पत्र
प्रथम सेमेस्टर (सत्रार्द्ध)
द्वितीय सेमेस्टर
द्वितीय वर्ष
स्नातक डिप्लोमा
तृतीय सेमेस्टर
चतुर्थ सेमेस्टर
स्नातक उपाधि
पंचम् सेमेस्टर
तृतीय वर्ष
षष्ठम् सेमेस्टर
सप्तम् सेमेस्टर
चतुर्थ वर्ष
निष्णात उपाधि (स्नातकोत्तर)
अष्टम् सेमेस्टर
पंचम् वर्ष
निष्णात उपाधि (स्नातकोत्तर)
नवम् सेमेस्टर दशंम् सेमेस्टर
अभ्यर्थी को आवश्यक है कि सभी निर्धारित सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों , क्षेत्र कार्य अभ्यास तथा खण्ड स्थानन से गुजरना होगा । क्षेत्र कार्य अभ्यास प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में खण्ड क्षेत्र कार्य के प्रकृति का होगा ।
a. एकीकृत संरचना में 'सेवांत' बताता है कि एक विद्यार्थी पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में शिक्षा को समाप्त कर सकता है ।
b. अध्ययन की समाप्ति पाठ्यक्रम के सम्मिलित होने से पहले योजनाबद्ध होगी तथा परामर्श एवं सम्बन्धित विभाग की सहमति से पूरी होगी ।
2.a.
रुकावट एवं
पुनर्सम्मिलन
पहले तीन वर्षों के दौरान अभ्यर्थी वर्ष के अन्त में शिक्षा का 'समापन' कर सकता है तथा आनुक्रमिक वर्ष में पुनः सम्मिलित हो सकता है । भाग III- खण्ड 4]
11153 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
b . अधिकतम दो वर्षों के अन्दर आनुक्रमिक वर्ष में सम्मिलित होने का पात्र होगा ।
с. समापन एवं पुनःसम्मिलन पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले योजनाबद्ध होगी । यह परामर्श तथा विभाग की सहमति से पूरी होगी ।
प्रवेश
3.a. सरकारी एवं गैर- सरकारी अभिकरणों के प्रतिनियुक्त / प्रायोजित अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।
b. यह पूर्वकालिक पाठ्यक्रम होगा तथा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के दौरान किसी पूर्वकालिक या अंशकालिक कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि अन्य रूप से यह पता चलता है तो वह अभ्यर्थी पाठ्यक्रम से बिवर्जित कर दिया जाएगा ।
с. अभ्यर्थी जिसके 10+ 2 स्तर या अन्य कोई समानक परीक्षा 35 % अंक से पूरा कर लिया हो पहले वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है ।
d. स्नातक जिसने कुल औसत 45% अंक या मान्यता प्राप्त वि. वि. से समानक अंक हो चौथे वर्ष के सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है, जब तक कि विभाग चौथे वर्ष में सीधा प्रवेश के विरूद्ध इसकी नीति प्ररिशोधित न कर ले ।
e. इसमें दूसरे वर्ष ( तृतीय सेमेस्टर ), तीसरे वर्ष ( पंचम् सेमेस्टर ) , और पॉचवें वर्ष (नौवें सेमेस्टर) में सीधा प्रवेश नहीं होगा । वे जो लोग प्रथम, द्वितीय और चौथे वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे , दूसरे , तीसरे व पॉचवें वर्ष में क्रमशः प्रवेश पा सकेंगे ।
f. शिक्षण प्रारंभ हो जाने के बाद कोई भी प्रवेश नहीं होगा ।
उपस्थिति
4. अभ्यर्थी को प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में 75% उपस्थिति और क्षेत्र कार्य अभ्यास (व्यक्तिगत / समूह संगोष्ठी एवं खण्ड स्थानन सहित) में 90% उपस्थिति परीक्षा में भाग लेने के साथ- साथ अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति की पात्रता के लिए आवश्यक होगा ।
श्रेणी एवं वर्ग 5. परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना होगा
i . प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में 30 % अंक । 11154
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ii . क्षेत्र कार्य अभ्यास में 40 % अंक ।
iii . पूर्व योग 33 % अंक या अधिक , परन्तु 45 % अंकों से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण के रूप में उपाधि के लिए योग्य घोषित किया जाएगा ।
iv. पूर्ण योग में 45% अंक या अधिक, परन्तु 60% अंकों से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा ।
V. पूर्ण योग में 60 % अंक या अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा ।
vi . किसी विशेष विषय में 75% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता प्रदान की जाएगी ।
उपाधियों को प्रदान करने के लिए पात्रता
6.a. उपाधि प्रदान करने के लिए श्रेणी / वर्ग में विभक्त करने के उद्देश्य के लिए पूर्व के सभी सेमेस्टरों की परीक्षा में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा ।
i. प्रमाण- पत्र प्रदान करने के लिए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टरों के अंकों के पूर्णयोग को एक साथ विचार किया जाएगा ।
ii . स्नातक डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्रथम, द्वितीय , तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टरों के अंकों के पूर्णयोग को एक साथ विचार किया जाएगा ।
iii . स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए प्रथम, द्वितीय , तृतीय , चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टरों के अंकों के पूर्णयोग को एक साथ विचार किया जाएगा ।
iv . स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए सातवें, आठवें, नौवें और दशवें सेमेस्टरों के अंकों के पूर्णयोग को ध्यान में रखा जाएगा ।
अभ्यर्थी को स्नातक उपाधि के लिए तीसरे वर्ष ( छठाँ सेमेस्टर) के अन्त में और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पॉचवें वर्ष (दसवें सेमेस्टर) के अन्त में खण्ड स्थानन पूरा करने की आवश्यकता होगी । स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए विभाग की संतुष्टि तक खण्ड स्थानन को पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी ।
असफलता और सफलता
7.a. परिणाम की घोषणा में विलम्ब की स्थिति में एक अभ्यर्थी अगले सेमेस्टर के योग्य होगा । हालांकि, परिणाम की घोषणा के बाद उस सेमेस्टर में अभ्यर्थी की निरन्तरता उसकी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्णता के सापेक्ष होगी । b. क्षेत्र कार्य अभ्यास में असफलता का तात्पर्य उस विशेष सेमेस्टर में 11155 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
असफलता होगा । अतः एक अभ्यर्थी को उस सेमेस्टर के सम्पूर्व पाठ्यक्रम में पुनः भाग लेने की आवश्यकता होगी ।
c. एक सेमेस्टर के दो से अधिक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को उस सेमेस्टर के सभी प्रश्न-पत्रों को दोहराने की आवश्यकता होगी ।
d. एक अथवा दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को पुनः भाग लेने और उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी जिस विषय के लिए वह दो लगातार अवसरों में अनुत्तीर्ण हुआ था ।
e. अभ्यर्थी को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर स्नातक उपाधि को पूरा करना होगा ।
f. स्नातकोत्तर उपाधि के अभ्यर्थी को सातवें सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि से चार वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा ।
निर्धारण
8. a. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम :
i. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों को आन्तरिक निर्धारण के लिए 25% तथा बाह्य निर्धारण के लिए 75% के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।
ii . सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए एक अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा ।
b. क्षेत्रकार्य / प्रैक्टिकम :
i. क्षेत्र कार्य / प्रैक्टिकम का मूल्यांकन केवल आंतरिक निर्धारण पर किया जाएगा ।
ii . क्षेत्र कार्य / प्रैक्टिकम में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक की आवश्यकता होगी ।
iii . जो क्षेत्र कार्य / प्रैक्टिकम में अनुत्तीर्ण होंगे , उन्हें सेमेस्टर के लिए अनुत्तीर्ण माना जायेगा । इसलिए ऐसे अभ्यर्थी को सेमेस्टर को दोहराने की आवश्यकता होगी ।
9.a. स्नातक कार्यक्रम:
अंकों की
1800
योजना
कुल अंक
1200
सैद्धान्तिक
600
क्षेत्र कार्य प्रैक्टिकम 11156
[ भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
i. प्रत्येक सेमेस्टर चार सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र को पूरा करेगा ।
ii . प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम 50 अंकों का होगा ।
50 अंकों वाले पाठ्यक्रम को 30 कक्षा अंको में पूरा करना होगा ।
iv . प्रत्येक सेमेस्टर में क्षेत्र कार्य / प्रैक्टिकम 100 अंकों का होगा ।
b. स्नातकोत्तर कार्यक्रम :
1800
कुल अंक
1000
सैद्धान्तिक
500
क्षेत्र अध्ययन प्रैक्टिकम
50 x 6300
मौखिक परीक्षा
i . प्रत्येक सेमेस्टर पॉच सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों को पूरा करेगा ।
ii .
प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम 50 अंकों का होगा ।
50 अंकों वाले पाठ्यक्रम को 30 कक्षा अवधि में पूरा करना होगा ।
iv. क्षेत्र कार्य प्रैक्टिकम 7वें सेमेस्टर में 100 अंकों का एवं शेष 8 वें, 9 वें एवं 10वें सेमेस्टरों में 150 अंकों का होगा ।
टिप्पणी : कृषि विज्ञान, वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विभागों को एम एच आर डी; द्वारा अनुरक्षित अन्य स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों में निर्धारित अंकों की योजना अपनानी होगी । भाग III-खण्ड 4]
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11157
ओसी-13 विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेन्डर मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 26 ( 1) (f) के अन्तर्गत
1. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को कम से कम 180 शिक्षण दिवस रखने होंगे , अर्थात् एक वर्ष में 5 दिन के सप्ताह में वास्तविक शिक्षण का 36 सप्ताह ।
2. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छः सप्ताह प्रवेश / परीक्षा / परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित करना होगा ।
3. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में 8 सप्ताहों का अवकाश रखना होगा ।
4. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में दो सप्ताहों का सार्वजनिक अवकाश रखा जायेगा ।
5. उपर्युक्त को इस प्रकार सारांशित किया जायेगा :
सप्ताहों की संख्या
विश्वविद्यालय
महाविद्यालय शिक्षण
36 (180 दिन)
36(180 दिन)
6
6
a) प्रवेश / परीक्षा / परीक्षा की तैयारी एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियां
8
8
b) अवकाश
2
2
c) सार्वजनिक अवकाश (शिक्षण दिवसों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया और संतुलित किया जा सकता है ।
52
52
योग
टिप्पणी
: (i ) जहाँ कहीं वास्तविक शिक्षण दिवस 180 दिनों से अधिक होगा, 180 दिनों से अधिक की एक तिहाई (1/3 ) अवधि को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अर्जित अवकाश में जोड़ दिया जायेगा ।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक अवकाशों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित जैसी होगी ।
31-339 G1/ 2006 11158
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 7. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अवकाशों के अतिरिक्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानीय आवश्यकता और दिवस के महत्व के अनुसार विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए अवकाश घोषित करने में सक्षम होंगे
8. महाविद्यालयों के लिए शीतावकाश उपर्युक्त धारा 6 के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा निश्चित किया जायेगा ।
I. शैक्षणिक कैलेन्डर (स्नातकोत्तर)
प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश
: 15 जुलाई से 28 जुलाई
प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं
: अगस्त के प्रथम कार्य दिवस से नवम्बर के अन्तिम कार्य दिवस
प्रथम / तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं
: दिसम्बर के प्रथम कार्य दिवस से 17 दिसम्बर
: 19 दिसम्बर से 18 फरवरी
शीतावकाश
द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं
: 20 फरवरी के बाद प्रथम कार्य दिवस से जून का अन्तिम कार्य दिवस
: मार्च का प्रथम सप्ताह
विश्वविद्यालय सप्ताह
द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं : जुलाई के प्रथम कार्य दिवस से 17 जुलाई
सेमेस्टरों के मध्य विराम
: 20 जुलाई से 31 जुलाई
II . शैक्षणिक कैलेन्डर (स्नातक)
: मार्च का अन्तिम सप्ताह
प्रथम वर्ष में प्रवेश
: 1 अप्रैल
प्रथम वर्ष के लिए कक्षाओं का प्रारम्भ भाग III-खण्ड 4]
11159 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय वर्ष की कक्षाओं के लिए परीक्षा फार्मों का भरना : 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर
प्रथम , द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं के : 8 नवम्बर से 15 दिसम्बर लिए परीक्षाएं
शीतावकाश
: 16 दिसम्बर से 15 फरवरी
प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए परिणामों की घोषणा : 10फरवरी से
: अप्रैल /मई से
तृतीय वर्ष के लिए परिणामों की घोषणा
द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश : 10 फरवरी से 15 फरवरी
द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए कक्षाओं का : 16फरवरी प्रारम्भ [भाग III-खण्ड 4 11160
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ओसी-14 आधुनिक भारतीय इतिहास में अध्ययन के लिए स्वर्णजयन्ती चेयर
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 5 (XXVI) तथा 28 (1) (p) के अन्तर्गत परिनियमावली 12 का खण्ड (XIX) के साथ पढ़ा जाय
संक्षिप्त शीर्षक
1. इस विन्यास को 'आधुनिक भारतीय इतिहास में अध्ययन के लिए स्वर्णजयन्ती पद' के नाम से जाना जायेगा एवं इसकी देख - रेख मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी ।
उद्देश्य
2. इस विन्यास का उद्देश्य आधुनिक भारतीय इतिहास में शोध करना तथा मिजोरम के समाज , संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रमुखता एवं आस-पास के देशों से सम्बन्ध दर्शाना है , जिसमें बांग्लादेश एवं म्यान्मार शामिल हैं ।
कोष का संचालन 3.1 . आधुनिक भारतीय इतिहास के किसी प्रसिद्ध विद्वान की दो वर्षों तक के लिए इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है , जिसे एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है ।
ii . ऐसा विद्वान जिसे इस पद पर नियुक्त किया जायेगा उसे " आधुनिक भारतीय इतिहास का स्वर्णजयन्ती विद्वान " पदनाम से विभूषित किया जायेगा ।
iii . इस स्वर्ण जयन्ती के विद्वान को इतिहास विभाग से जोड़ दिया जाएगा ।
iv. इस अवधि में विद्वान को अपने शोध को व्यवस्थित रूप से तैयार कर विश्वविद्यालय के समक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने होंगे ।
V. पदस्थ विद्वान प्रत्येक वर्ष वार्षिक सूचना, इतिहास विभाग के प्रधान के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपेगा ।
कोष
4.i. कोष को लम्बी अवधि की समग्रनिधि के रूप में जमा किया जायेगा । एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज से खर्चों को व्यय कर शेष राशि को विन्यास के समग्रनिधि में जोड़ दिया जायेगा ।
ii . पदस्थ विद्वान द्वारा किये गए व्यय एवं दिये जाने वाले भत्ते भी विन्यास से प्रतिवर्ष निकलने वाले ब्याज से देय होंगे । भाग III-खण्ड 4]
11161 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
iii . विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त पदस्थ विद्वान को विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें उसके शोध कार्य एवं यात्रा इत्यादि की आवश्यकतायें शामिल होंगी । ये अनुदान भी विन्यास द्वारा वर्ष विशेष में अर्जित ब्याज से दिया जाएगा ।
5.i. वि.वि. द्वारा नियुक्त स्वर्ण जयन्ती विद्वान को वि.वि. के आचार्य स्तर के वेतनमान में रखा जायेगा तथा वि. वि. द्वारा सामान्य भत्ता देय होगा ।
विद्वान / वृतिभोगी को दिये जाने वाले वेतन एवं अनुलब्धियां
ii . विवि में नियुक्त किये गए विद्वान को विवि के द्वारा मुफ्त आवास एवं चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति एक आचार्य को दिये जाने वाले सुविधाओं के मानकों के अनुसार देय होगा । ये सभी खर्च विवि द्वारा स्थापित विन्यास द्वारा देय होंगे ।
चयन पद्धति
6.i. स्वर्ण जयन्ती विद्वान का चयन मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की परिनियमावली 19 के अनुसार होगा ।
अथवा
विवि की कार्यकारिणी परिषद् इस कार्य हेतु देश के तीन ख्यातिलब्ध इतिहासविदों की एक अन्वेषण समिति का गठन करेगी । तीन में से एक इतिहासविद् को अन्वेषण समिति का अध्यक्ष नामित किया जायेगा ।
ii . खोज़ समिति द्वारा देश एवं विदेशों में उपलब्ध प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों के बीच से तीन विद्वानों को चुनकर, ये नाम अन्वेषण समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति को संस्तुति किया जायेगा । कार्यकारिणी समिति इस सूची में से एक विद्वान को स्वर्ण जयन्ती विद्वान के पद पर नियुक्त करेगी ।
व्यय
7. पद से सम्बन्धित सारे व्यय इसके विन्यास द्वारा देय होंगे ।
विन्यास का अनुरक्षण 8. विन्यास के खाते के विधिवत अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी पूर्व रूप से जिम्मेदार होंगे । इस विन्यास के खाते को प्रत्येक वर्ष सम्पादित किया जाएगा । 11162
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओडी-01 विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति का अधिनिर्णय
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (f) के अन्तर्गत
उद्देश्य 1. इस शोध कार्य का उद्देश्य ऐसे शोध छात्रों एवं शिक्षकों को शोध का अवसर प्रदान करना है जो विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में प्रगतिशील अध्ययन के इच्छुक हों ।
2.
महत्व
इस कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति का महत्व एवं अन्य विवरण विनियमों द्वारा निर्धारित जैसे होंगे ।
पात्रता
3. कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के पात्र वही व्यक्ति होंगे जिनकी आयु 30 वर्ष से कम एवं किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हो । केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास निरंतर अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के साथ -साथ स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं , इन पुरस्कारों के लिए विचारणीय होंगे ।
परन्तु, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता में शिथिलता कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय- समय पर निश्चित किये जाएंगे ।
मिजोरम वि.वि. में अनुसंधान के विविध क्षेत्रों में शोध करने हेतु छात्रों को सक्षम a. बनाने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जायेगी ।
अधिनिर्णय 4. के लिए शर्ते
प्रत्येक अध्येता को किसी शैक्षणिक विभाग से सम्बद्ध किया जाएगा और अंत b. में छात्र द्वारा किए जाने वाले शोध पर विवि की तरफ से शोध उपाधि प्रदान की जाएगी ।
с .
इस अवधि में अध्येता को किसी भी तरह की नियुक्ति, भुगतान या अन्य प्रकार से, वेतन, वजीफा इत्यादि किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेना होगा ।
इस अवधि में शोध छात्र को लगभग 4 घंटे का शैक्षिक समनुदेशन प्रत्येक d. सप्ताह लेना होगा, जिसमें शिक्षण कार्य , परीक्षण पत्रों की जॉच एवं
1 11163 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
प्रयोगशालायी प्रदर्शन कार्य आदि भी शामिल होगा ।
e. विवि द्वारा प्रदान किये गये एम. फिल्. या पीएच.डी. कार्य को बिना पूर्ण किये कोई भी शोध छात्र बीच में छोड़ नहीं सकता है, जैसी भी स्थिति हो, और उसे इस प्रभाव के लिए विवि द्वारा निर्धारित अनुबन्ध को भरने की आवश्यकता होगी ।
अगर छात्र विवि के अधीन किसी और योजना अथवा किसी बाप्रत्येकी योजना या अन्य शोध कार्य में सम्मलित होना चाहता है तो उसे विवि द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है ।
f. अगर छात्र समय से पूर्व अध्येतावृत्ति छोड़ना चाहता है या फिर किसी पद के लिए आवेदन अथवा विवि या फिर किसी और संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मलित होना चाहता है तो इससे पूर्व विवि प्रशासन से छात्र को अनुमति लेनी होगी । यद्यपि अगर छात्र समयावधि से पूर्व अध्येतावृत्ति छोड़ना चाहे तो उसे अध्येता के रूप में प्राप्त सारे रुपये लौटानें होंगे । अगर छात्र किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत काम करना चाहे तो विवि शर्तों में छूट दे सकती है । 8. छात्रों के कार्य को वर्ष के अंत में अध्यादेश में दिये गये प्रावधानों या विवि द्वारा निर्धारित के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा और अगर पाया गया कि छात्र ने उपयोगी शोध कार्य की क्षमता खो दिया है तो छात्र की अध्येतावृत्ति निरस्त की जा सकती है ।
h . उपर्युक्त (g ) में प्रावधान के होते हुए भी, उसके पंजीयन तिथि से दो वर्षों की अवधि में अपना एम. फिल्. उपाधि के लिए लघु शोध प्रबन्ध जमा करने में असफल हो जाता है, तो उसे प्रदत्त छात्रवृत्ति के समय का बिना विचार किये, उसकी छात्रवृत्ति दो वर्षों से अन्त में समाप्त कर दी जायेगी ।
i. छात्र द्वारा शोध कार्य को कार्यान्वित करने से पूर्व विवि द्वारा दिये गए प्रतिज्ञा- पत्र को भरने के उपरान्त ही शोध कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी ।
अध्येतावृत्ति 5.
कीअवधि
i . विवि द्वारा प्रदान की गयी अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है या फिर जब तक छात्र को एम. फिल्. की उपाधि नहीं मिल जाती, जो भी पहले हो ।
ii . अगर विवि द्वारा छात्र को 2 वर्ष के उपरान्त उसके प्रदर्शन को देखते हुए पीएच. डी. कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है तो इसकी अवधि 2 वर्ष बढ़ा 11164
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
दी जाएगी ।
iii . जो छात्र विवि से एम. फिल्. की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त पीएच. डी. करना चाहते हों, उनकी कार्यअवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा । छात्र के कार्य के मूल्यांकन के बाद ही विवि के द्वारा इसकी अनुमति दी जाएगी । जो छात्र विवि तरफ से बिना अध्येतावृत्ति एम.फिल्. के उपाधि प्राप्त हुए हैं, उन्हें विवि द्वारा पीएच. डी. के लिए अध्येतावृत्ति दी जाएगी ।
iv . छात्र को अध्येतावृत्ति के पूरे दो अथवा चार वर्ष पूरे करने होंगे , भले ही उसने समय पूर्व अपने शोध कार्य को समाप्त कर लिया हो ।
v. अगर छात्र द्वारा किया गया कार्य विवि में आशा के अनुरूप न हो तो विवि को छात्र की अध्येतावृत्ति को निरस्त करने का पूरा अधिकार है ।
अवकाश 6. a. प्रत्येक अध्येता को सामान्य छुट्टियों के साथ 30 दिन से ज्यादा छुट्टियाँ नहीं दी जाएगी , जो बिना पर्यवेक्षक की अनुमति के मान्य नहीं होगी । महिला छात्राएँ इन छुट्टियों के अलावा अपने पूरे कार्यकाल में पूर्ण वेतन पर तीन माह तक के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी ।
b . विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय छात्र की अध्येतावृत्ति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, तीन माह से अधिक नहीं . के लिए विशेष अवकाश प्रदान कर सकता है । विशेष अवकाश की अवधि के दौरान छात्र को अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा । यद्यपि कि छात्रवृत्ति की अवधि में अवकाश की अवधि भी जोड़ी जायेगी ।
चयन
7. i. छात्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्र विवि द्वारा सम्बद्ध विभागों में छटनी के लिए 5 अगस्त तक भेज दिये जायेंगे ।
ii . विभाग अध्यक्ष के रूप में विभागाध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्यों से गठित समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अध्येतावृत्ति के लिए संस्तुतियां प्राथमिकतौर पर गुणावगुण, शोध कार्य करने जिसमें अभ्यर्थी कार्य करने का इच्छुक है, के शोध क्षेत्र में विभाग में निदेशक की उपलब्धता के आधार पर भी विचार किया जायेगा ।
iii . छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन पत्र विवि में 10 अगस्त तक पहुँच जाने चाहिए , जिससे अभ्यर्थी 1 सितम्बर तक विवि से जुड़ जाएँ । 11165 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
आरक्षण 8. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए इस कार्यक्रम के तहत 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी । इन छात्रों को विवि द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम अर्जित अंक प्राप्त करने होंगे , छात्रों को शोध का अवसर योग्यता के अनुरूप ही दिया जाएगा ।
भुगतान 9. शोध छात्रों को भुगतान प्रत्येक महीने विवि के केन्द्रीय कार्यालय से किया जाएगा, छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये गए व्यय- पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए ।
अधिनिर्णय 10 .
के लिए
प्रार्थना
प्रत्येक विभाग मई महीने के अंत में प्रत्येक वर्ष शोध छात्रों एवं रिक्त सीटों की संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देगा । जिसके बाद विवि द्वारा इन सीटों की जानकारी विज्ञप्ति द्वारा दी जाएगी जिसमें प्रार्थना पत्र की आखिरी तारीख वर्णित होगी ।
11.
पत्र वृद्धि की दर
शोध छात्रों द्वारा किये गये शोध कार्यों के खत्म होने के बाद अगर विवि प्रशासन द्वारा छात्र को पीएच. डी. की अनुमति दी जाती है और छात्र अपनी अध्येतावृत्ति की मासिक दरें बढ़ाना चाहता हो, तो उसे पर्यवेक्षक द्वारा अनुमोदन पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से विवि प्रशासन तक पहुँचाना होगा । अप्रयुक्त 12.
अध्येतावृत्ति
ऐसी स्थिति में अगर अध्येतावृत्ति का उपयोग नहीं हो पाता तो शोध छात्र जो विभागों के अन्तर्गत कार्य कर रहे होंगे , उन्हें अध्येतावृत्ति का हकदार माना जाएगा । इन मामलों को उपर्युक्त खण्ड 3 व 6 (ii) के अन्तर्गत दिये गये तरीके से 15 फरवरी तक विवि के समक्ष प्रस्तुत कर देना होगा ।
32-339 G1 /2006 11166
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[ भाग III-खण्ड 4
ओडी-02 मिजोरम विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति का अधिनिर्णय मिजो.यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (f) के अन्तर्गत
वस्तुनिष्ठ 1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो स्नातक उपाधि प्राप्त हैं और स्नातकोत्तर की पढ़ाई में वित्त की कमी की वजह से कठिन है । विवि इन छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने में मदद करेगा ।
2.
पात्रता
जो छात्र स्नातक परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा न्यूनतम बी + (7 बिन्दु श्रेणी प्रणाली में ) पाए हुए हैं, वहीं छात्र मिज़ोरम विवि की तरफ से आयोजित स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम के पात्र होंगे । यदि समिति चाहे तो ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति दे सकती जो विवि के अंतिम वर्ष के छात्र हों, ये फैसला समिति द्वारा छात्र के पूर्व शैक्षणिक अभिलेख को देखकर ही किया जाएगा , इस स्थिति में छात्र के पिछली परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
चयन
3. i. विवि द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त किये गये प्रार्थना- पत्रों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों तक पुरस्कार की संस्तुति के लिए प्रत्येक वर्ष के 1 सितम्बर तक पहुँचा दिये जाएंगे ।
ii . छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन कुलपति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी , इस समिति में न्यूनतम 3 सदस्य होंगे , जिसमें विभागाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे । समिति द्वारा किये गये चयन पूर्णतः योग्यता के अनुसार होंगे एवं कुलपति की मंजूरी के बाद ही नियुक्त किये जाएंगे ।
नवीनीकरण 4. द्वितीय वर्ष में छात्रों की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण योग्यता के अनुसार होगा । छात्रवृत्ति का नवीनीकरण तभी किया जाएगा अगर छात्र प्रथम एवं द्वितीय सत्र की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों । शैक्षणिक एवं उपस्थितिअभिलेख विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए । 11167 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
5.
धनराशि
छात्रवृत्ति की धनराशि करीब 150 रुपये प्रतिमाह होगी । जिसे विवि कार्यालय से प्रत्येक महीने प्राप्त किया जायेगा ।
पुरस्कार की 6.
शर्ते
a . छात्रवृत्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शिक्षण की व्यवस्था मिजोरम विवि में केवल उन्हीं विषयों के लिए होगी जिन्हें विवि संचालित कर रहा है ।
b. चयनित अध्येता किसी भी प्रकार के देयों अथवा अन्य प्रकार से किसी भी नियुक्ति को न रखेंगे और न स्वीकार करेंगे और छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार की परिलब्धियाँ और वेतन इत्यादि प्राप्त नहीं करेंगे ।
c. चयनित अध्येता मिजोरम विवि छात्रवृत्ति के साथ - साथ किसी अन्य छात्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे । परन्तु यदि विवि अनुमति दे तो वे शुल्कमुक्त छात्रीयता प्राप्त करने के योग्य होंगे ।
d. यदि सम्बन्धित विद्यार्थी की तरफ से दुराचरण एवं एक महीने से अधिक की निरन्तर अनुपस्थिति चिकित्सकीय आधार के अतिरिक्त के आधारों पर छात्रवृत्ति को किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है । अधिनिर्णय 7.
के लिए
आवेदन-पत्र
विद्यार्थी द्वारा पूरी तरह से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र पर सभी सम्बन्धित संलग्नकों के साथ विवि द्वारा अधिसूचित तिथि के अन्दर मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा । 11168
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओडी-03 संकायों एवं विभागों में छात्रों के समिति मिजो.यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत
1 . छात्र जो विभागों में स्नातकोत्तर या शोध अध्ययन के लिए नामांकित हैं, वे भी विभागीय समिति के सदस्य होंगे ।
2. प्रत्येक समिति का अपना एक नाम होगा जो सलाहकार समिति द्वारा मंजूर की जाएगी । 3. प्रत्येक समिति में एक स्टाफ सलाहकार होगा , जिसे संकाय के प्रमुख विभाग के अध्यक्ष की सलाह से नियुक्त करेंगे जो सलाहकार सम्बन्धित विभाग के सदस्यों में से होंगे । संकायप्रमुख एवं विभागाध्यक्ष के एक दूसरे की राय से सहमत न होने की स्थिति में इस मामले को विवि के कुलपति को सुपुर्द किया जायेगा जिनका फैसला सर्वमान्य होगा ।
4. प्रत्येक समिति में एक कार्यकारी समिति होगी , जिसमें 5 सदस्य से ज्यादा न हो , इस समिति का गठन सलाहकार समिति द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों से किया जाएगा ।
5. समिति का सलाहाकर परिषद् चक्रण द्वारा , प्रत्येक संकायों के विभागीय समिति से एक स्टाफ परामर्शदाता, संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण एवं क्रीड़ा निदेशक द्वारा बना होगा । संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण समिति के संयोजक होंगे और समिति के वरिष्टतम सदस्य इसके बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।
6. प्रत्येक समिति को अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, सदस्यों को दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ावा देना, छात्रों में सामाजिक मुद्दों के प्रति गंभीरता लाना, खेल - कूद एवं छात्रों की विशेष कला को निखारना भी एक जरूरी काम है ।
7 . इसकी भूमिका एवं गतिविधियों की सामान्यता के पूर्वाग्रह हुए बिना, प्रत्येक समिति निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करेंगे :
(i) प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित दिन एवं समय पर बैठक का आयोजन होगा जो समिति की सलाहकार समिति निश्चित करेगी ।
(ii) संकाय में प्रत्येक विभागीय समितियों के साप्ताहिक बैठकों में से एक बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा । इस बैठक के लिए कार्यक्रम अंतर्विषयी भाग III-खण्ड 4]
11169 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
होगा ।
(iii) प्रत्येक विभागीय समिति प्रत्येक सत्र में एक सभा आयोजित करेगा जिसमें प्रत्येक संकाय समिति जो कि विवि से सम्बद्ध होंगे, वे आमंत्रित होंगे ।
8. (iv) प्रत्येक विभागीय समिति की तरफ से एक स्नातकोत्तर छात्र अपने या फिर संकाय के किसी सदस्य की सलाह से किसी भी एक विषय पर लंबा व्याख्यान देगा, जिसके साथ ग्रंथसूची भी शामिल रहेगी , ये व्याख्यान लिखित तो होना चाहिए परन्तु इसे पढ़ा नही जाएगा ।
(v) शोध छात्र प्रत्येक सप्ताह सभा में अपनी खोज के बारे में विस्तार अथवा संक्षेप में बतोंएंगे ।
(vi) प्रत्येक समिति दूसरे समितियों को विशेष आयोजनों पर आमंत्रित करेगा ।
(
vii) समिति समय- समय पर गोष्ठियों का आयोजन करेंगे , जिसमें इसके सदस्य एवं अतिथि भी भाग ले सकेंगे ।
(viii ) प्रत्येक समिति एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन करेगी , जिसमें उत्तर- पूर्व के सभी विवि के छात्र भाग ले सकते हैं ।
9. प्रत्येक समिति अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का पूर्ण विवरण रखेगी । प्रत्येक समिति का सचिव प्रत्येक सप्ताह इन कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा, जो स्टाफ सलाहाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ।
10. विवि द्वारा वर्ष के श्रेष्ठ समिति, श्रेष्ठ व्याख्यानों एवं निबंधों एवं अन्य चीजों के लिए जीत के लिए पदकों एवं पुरस्कारों की स्थापना की जायेगी । [भाग III-खण्ड 4 11170
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ओडी-04
( 1 ) (h ) के अन्तर्गत
विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु आवासीय शर्ते मिजो.यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28
वस्तुनिष्ठ
1. मिजोरम विवि एक आवासिक विवि है । यहाँ छात्र दूर- दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, एवं प्रत्येक में किराये के घरों में रहते हैं । बड़े आवासों एवं लाजों में आवास करने का उद्देश्य निम्नलिखित है :-
a. विवि के छात्रों को एक अनुकूल जगह रहने के लिए देना, जिससे वे अच्छे शैक्षिक माहौल में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें ।
b. छात्रों को ऐसी उम्र में एक ऐसे अभिभावक का साथ देना जिससे वे ज्ञानवर्धन करें , जब वे अपने माता- पिता/ अभिभावकों से दूर हों ।
c. अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को एक साथ जोड़ना सुनिश्चित करना, जिससे उनमें सहयोग की भावना जागृत हो ।
d. छात्रों की सह- शिक्षणेत्तर एवं अतिरिक्त शिक्षणेत्तर गतिविधियों के लिए बढ़ावा देना जिससे उनकी विभिन्न प्रतिभाओं को उभारा जा सके ।
e . छात्रों में अपनी समस्याओं का निदान खुद करने की क्षमता बढ़ाने के लिए । 2.1 परिसर में बड़े आवास
आवास के हाल
a. इन छात्रावासों का देखरेख का जिम्मेदार विवि होगा , जिससे इन्हें आवासीय बनाया जा सके ।
b . विवि द्वारा प्रत्येक छात्रावास को नाम दिया जाएगा ।
c . प्रत्येक छात्रावास में लगभग 100 छात्र रहेंगे ।
d . प्रत्येक छात्रावास में एक संरक्षक नियुक्त होगा ।
परिसर के 2.2 जो छात्र अपने माता- पिता अथवा अभिभावक के साथ नहीं रह रहे हों, वे इस समयावधि में अनुमोदित छात्रावास एवं आवास में रहेंगे ।
आवास टिप्पणी:
1. अनुमोदित छात्रावास एक आवासीय जगह जिसकी राज्य सरकार द्वारा देखभाल की जाती है ।
2. अनुमोदित आवास ऐसे स्थान होते हैं जहाँ विवि के छात्र निवास करते हैं । 3. सभी अनुमोदित आवास एक संरक्षक द्वारा संरक्षित होते हैं ।
4. विवि किसी भी अनुमोदित आवास की मान्यता कभी भी निरस्त कर सकता है । भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
11171 निरीक्षण एवं 3. i . केन्द्रीय आवास समिति
नियंत्रण
a. छात्रों के आवास के निरीक्षण एवं नियंत्रण की पूरी तरह से जिम्मेदारी विवि के कुलपति की होगी । इस काम में विवि के कुलपति को मदद छात्र कल्याण विभाग के प्रधान आवासीय केन्द्रीय समिति की मदद से करेंगे ।
b. इस केन्द्रीय समिति का गठन विवि के कुलपति द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कुलपति ने अपनी जगह कार्यभार सौंपा है, इस समिति में होंगे-
i. प्रधान, छात्र कल्याण
ii . खेल निदेशक
iii . विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के 3 संरक्षक , चक्रण द्वारा और iv. अनुमोदित लाजों के 2 संरक्षक, चक्रण द्वारा ।
с. पहले सत्र में केन्द्रीय समिति कार्यालय की अवधि 2 वर्ष होगी ।
d. इस समिति द्वारा किया जाने वाला कार्य इस प्रकार है :
i . विवि के बड़े आवास एवं अनुमोदित आवासों में छात्रों का प्रवेश , चयन एवं प्रबन्धन करना ।
ii . आवास के हालों का निरीक्षण एवं प्रबन्धन नीतियों पर विवि को राय देना । iii . आवासीय छात्रों में अनुशासन स्थापित करना ।
iv . छात्रों को एक से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करना ।
v. विवि के कुलपति द्वारा सौंपे गये कार्य को पूर्ण करना ।
e. ये समितियां किसी छात्र को सचेत अथवा गलतियों पर 50 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा किसी भी छात्र को छात्रावास से निकालने का पूरा अधिकार रखती हैं ।
f. इन केन्द्रीय समितियों को ज्यादा से ज्यादा बार बैठक करनी होगी अथवा कम से कम एक सत्र में दो बार तो मिलना ही होगा । इस सभाओं की अध्यक्षता डी एस डब्ल्यू द्वारा की जाएगी एवं कम से कम एक तिहाई सदस्य इसकी गणपूर्ति करेंगे ।
g. वे इन सभाओं के अंत में निष्कर्ष निकालेगी , जिसे विवि के कुलपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, कुलपति ये सूचनाएं प्रशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । 11172
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27; 1928 )
ii . संरक्षक , विद्यार्थी प्रमुख एवं स्थानीय समितिः
a. प्रत्येक छात्रावासों / अनुमोदित आवासों एवं भोजनालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी संरक्षक की होगी एवं विद्यार्थी प्रमुख एवं स्थानीय समिति इनकी मदद करेगी । ये समिति इस प्रकार होगी:
i . संरक्षक-अध्यक्ष
ii . विद्यार्थी प्रमुख
iii . छात्रावासों के तीन विद्यार्थी , जिसमें से एक भोजनालय प्रबन्धक / सचिव होगा ।
b. इन स्थानीय समितियों में नियुक्तियाँ सरंक्षक द्वारा की जाएँगी एवं इसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।
с. छात्रावासों में सरलता पूर्वक कार्य चलने हेतु संरक्षक द्वारा एक या एक से अधिक विद्यार्थी प्रमुखों की नियुक्ति कर सकता है जो अपना कार्यभार कुशलतापूर्णक सम्हालें ।
d. विद्यार्थी प्रमुख का कार्यकाल एक वर्ष होगी एवं इस अवधि में इनको मुफ्त छात्रावास की सुविधा मिलेगी ।
पात्रता एवं विधि
विश्वविद्यालय 4. वे छात्र जो पूर्णकालिक अवधि अध्ययन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हों , और द्वारा
अनुमोदित
छात्रावासों में
a. वे जो अन्यत्र कहीं व्यवस्थित न हो, विवि के छात्रावासों में सुविधा के लिए पात्र होंगे । छात्र जो विवि में यू.जी.सी, आइ.सी.ए.आर, आइ.सी.एस.एस.आर. जैसे समितियों द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर काम कर रहे हों और वेतन यू.
नामांकन
जी.सी, आइ.सी.ए.आर, आइ.सी.एस.एस.आर. के अध्येतावृत्ति की राशि से अधिक न हो , छात्रावास सुविधा के पात्र होंगे ।
उपरोक्त में किसी भी शर्त को किसी छात्र द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता है b. तो वह छात्रावास सुविधा हेतु पात्र नहीं होगा ।
विवि के छात्रावास में रहने के इच्छुक छात्र शैक्षणिक विभाग में नामाकंन ८. के बाद प्रदत्त प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं ।
विभागाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के सभी चयनित छात्रों के छात्रावास d. सुविधा आवेदन को छात्र कल्याण के संकायप्रमुख को अग्रसारित कर सकते हैं । केन्द्रीय समिति द्वारा उन आवेदनों की छंटनी कर आवेदक भाग III-खण्ड 4]
11173 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
को छात्रावास आवंटित करेगा ।
छात्र जो विवि में प्रथम बार या दूर स्थान से आया हो , को छात्रावास e. सुविधा हेतु वरीयता दी जाएगी ।
एक समय में छात्रावास सुविधा सिर्फ एक शैक्षणिक अवधि हेतु आवंटित f. होगा । प्रत्येक छात्र को प्रत्येक संबंधित अध्ययन वर्ष के लिए एक अलग से स्वच्छ प्रपत्र छात्रावास सुविधा हेतु देना होगा । प्रत्येक वर्ष के सत्रावधि के संचालन के 15 दिन पूर्व छात्रावास के वार्डेन के पास आवेदन पहुँच जाना चाहिए । पुनर्नामांकन तभी आदेशित होगा जब आवास प्राप्त छात्र अध्ययन कार्य में नामांकित हो जाता है और वह छात्रावास एवं बकाया शिक्षण शुल्क जमा कर देता है ।
5.1 .
नियुक्ति: छात्रावास के संरक्षकों एवं परिसर के बाहरी लॉजों के प्रभारी संरक्षक को नियुक्ति संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण की संस्तुति पर दो वर्षों के लिए कुलपति द्वारा की जाएगी; में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे ।
संरक्षकों की नियुक्ति, अधिकार एवं कार्य
5.2 . छात्रावास के संरक्षक-
1. छात्रावासों के संरक्षकों को वैसे कार्य करने होंगे जो समय - समय पर उन्हें कुलपति द्वारा आवंटित किया जाएगा । उन्हें ये कार्य छात्रकल्याण के संकायाध्यक्ष के परापर्श पर करने होंगे ।
2. केन्द्रीय समिति के दिशा-निर्देशन में संरक्षक छात्रों को प्रदत्त कमरे आवंटित करेंगे और संबंधित अधिकारी द्वारा जारी फार्म पर उन छात्रों के अभिभावक का स्थायी पता और दूसरे आवश्यक सूचनाओं की सूची बनाएंगे ।
3. कुलपति द्वारा निर्धारित विशेष दायित्वों के साथ - साथ संरक्षक को निम्नलिखित कार्य संपन्न करने होंगे -
i. निवासी छात्रों में अनुशासन और कल्याण तथा प्रतिदिन छात्रों के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का लेखा- जोखा बनाना ओर अनुपस्थिति का कारण आदि दर्ज करना ।
ii . छात्रावास के छात्रों के स्वास्थ्य, साफ- सफाई एवं सामान्य जीवन आदि का निगरानी करना तथा सुनिश्चित करना कि छात्रों द्वारा छात्रावास के नियमावली का नियमितता एवं अनुशासन का पालन किया जाता है अथवा नहीं ।
33-339 GI 2006 11174
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
iii . छात्रावास में रहने वाले छात्रों से संबंधित सभी वाद जैसे उनकी बीमारी , अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार को संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण को सूचित करना ।
iv. छात्रावास संबंधी ऐसी सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण करना जो उन्हें सौंपा गया है और उन्हें आवंटित राशि के अन्तर्गत मरम्मत कार्य करवाना तथा इसके लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार कार्य करना ।
4. संरक्षक को किसी भी छात्रावास कक्ष की जाँच का अधिकार होगा ।
5. संरक्षक को छात्रावासों में नियुक्त कर्मचारियों पर शासकीय नियंत्रण का अधिकार होगा ।
6. संरक्षक को उपस्कररहित आवास सुविधा निःशुल्क उनके कार्यावधि तक के लिए देय होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत भत्ता / विशेष भुगतान आदि उन्हें मिलेगा ।
5.3 बाह्य आवासों (लॉजों) के प्रभारी संरक्षक :-
बाह्य आवासों के प्रभारी संरक्षक को -
a . परिक्षेत्र के सभी छात्रों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना होगा ।
b . लॉजों में रहने वाले छात्रों से संबंधित आवास - शर्तों आदि सभी सूचनाओं की पंजिका बनाना होगा ।
c . लॉजों में समय- समय पर पर्याप्त सुविधादि की सूचनाएँ रखना एवं उस परिक्षेत्र में बेहतर सुविधा छात्रों को मिले इसके लिए सहायता प्रदान करना होगा । संरक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वे छात्रों से निकट मधुर संबंध बनाएंगे एवं आवासीय किसी भी उत्पन्न समस्या में उनकी सहायता करेंगे । d. उस परिक्षेत्र के लॉजों में रहने वाले छात्रों के सामान्य जीवन, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई के प्रति उत्तरदायी होंगे ।
e. परिक्षेत्र के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना एवं अधिकारी को सटीक टिप्पणी भेजना, जो उनके अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार एवं बीमारी से संबंधित हो ।
f. छात्रों से सीधा संपर्क एवं उन पर शासन रखना होगा , तथा
8. ऐसे तमाम कर्तव्यों को करना जो समय- समय पर कुलपति द्वारा निर्देशित होंगे । 11175 भाग III-खण्ड 4]
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5.4 वेतन : वार्डेन ऐसे सभी भत्तों आदि को प्राप्त करेंगे जो समय- समय पर विवि द्वारा निर्धारित होगा ।
दिदिय
6.1 विवि के अन्दर या बाहर रहने वाले सभी छात्र कुलपति एवं विवि के अधिकारी के अनुशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे ।
6.2 विवि द्वारा निर्मित नियमावली के अनुसार संरक्षक को नामांकन की शर्तों, सुविधाओं एवं भोजनालय प्रबंधन आदि कायम रखना होगा ।
6.3 चयनित छात्रावास में रहने वाले छात्र उस छात्रावास प्रबंधक के सीधे नियंत्रण में होंगे । [भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
11176
ओडी-5 विश्वविद्यालयी परीक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों में अनुशासन मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 26 (1)(g) के अन्तर्गत
परीक्षा केन्द्र पर 1. अनुशासनात्मक नियंत्रण
परीक्षा की अवधि में छात्र केन्द्र के अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में होंगे जो निर्देश जारी करेंगे । यदि कोई छात्र आदेश की अवज्ञा करता है अथवा किसी भी सर्वेक्षण- स्टाफ या परीक्षक के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह उस सत्र की परीक्षा से बहिष्कृत किया जा सकता है । केन्द्राधीक्षक त्तकाल सभी साक्ष्यों के साथ तथ्यों को परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेंगे जो तथ्य को परीक्षा अनुशासन समिति को प्रेषित करेंगे । समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संस्तुति देगी जैसा कि अध्यादेश के अंतर्गत कुलपति को मान्य होगा ।
2. प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व, परीक्षक सभी परीक्षार्थी को उनके आदमियों, मेज, डेस्क आदि तलाशने के लिए बुलायेंगे और वे सभी कागजात, किताबें, पठन सामग्री अथवा दूसरे संदर्भ सामग्री निकालेंगे जो परीक्षा कक्ष के लिए अनुपयोगी होगा ।
3. कोई परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित वर्जनीय सामग्री प्रयोग नहीं करेगा । अनुचित साधनों का प्रयोग
4. निम्नलिखित को अनुचित साधन समझा जाएगा
a. पर्यवेक्षण दल के किसी सदस्य के इजाजत के बिना परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष के अंदर या बाप्रत्येक किसी दूसरे परीक्षार्थी अथवा किसी व्यक्ति से बातचीत करना ।
b. उत्तर- पुस्तिका अध्यक्ष या संबंधित पर्यवेक्षक को बिना सौपे परीक्षा-कक्ष छोड़ने और उत्तर पुस्तिका ऐसे ही छोड़ना , फाड़ना या किसी भी दूसरे तरह से फेंक देना या उसका कोई हिस्सा गायब कर देना ।
с. सोख्ता कागज या किसी दूसरे कागज पर कोई प्रश्न या उससे संबंधित तथ्य लिखना या किसी प्रश्न को उत्तर पुस्तिका या दूसरी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जो कि मूल उत्तर- पुस्तिका के बाद परीक्षार्थी को दी जाती है, के अतिरिक्त हल करना ।
d. उत्तर पुस्तिका पर गाली अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करना । 11177 भाग III-खण्ड 4]
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e. अपनी खास पहचान या विशेष चिन्ह उत्तर पुस्तिका में खास उद्देश्य से या अन्यन्त्र स्थान या स्थानों पर क्रमांक लिखना ।
f. परीक्षक से प्रार्थना आदि उत्तर - पुस्तिका के जरिये करना ।
g. किसी परीक्षार्थी द्वारा अधिक पुस्तकें, पाठ्य सामग्री , कागज या दूसरे पदार्थ , लिखित, टंकित या खुदाई किया हुआ या दूसरे साधन अपने पास रखना, जो इसे उत्तर लिखने में सहायक हो सकते हों ।
h. किसी प्रश्न के उत्तर या उसके किसी हिस्से के उत्तर में सहायक प्रयोग किया हुआ या प्रयासकृत किसी पुस्तक, पाठ्य सामग्री, कागज या दूसरे पदार्थ या यंत्र को काट- छॉट करते हुए , नष्ट करते हुए, अस्पष्ट करते हुए , निगलते हुए , लेकर भागते हुए , या गायब करते हुए पाया जाना ।
i. परीक्षा अवधि में प्रश्न- पत्र या उसका हिस्सा या प्रश्नोत्तर या प्रश्नोत्तर- भाग किसी दूसरे परीक्षार्थी या किसी व्यक्ति की ओर गुजारना या गुजारते / बढ़ाते हुए प्रयास करना ।
j . उत्तर पुस्तिका या अनुवर्ती कागज की तस्तरी अथवा इन्हें निकाल लेना या दूसरे तक भेजने की व्यवस्था करना , प्रतिस्थापित करना या स्थानान्तरित किये हुए उत्तर पुस्तिका आदि को प्राप्त करने की कोशिश करना आदि ।
k. किसी प्रश्न या प्रश्नांश के हल को किसी पर्यवेक्षीय या लिपिक वर्गीय कर्मचारी की सहायता से अथवा बिना सहायता के अथवा किसी दूसरे अभिकरण की मदद लेकर प्राप्त करना या प्राप्त करने की कोशिश करना ।
1. विवि परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्र निर्माता, परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता , सारणीकार या अन्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पहुँचना या प्रभावित करना ताकि वह प्रश्न पत्र या उसके किसी अंश का भेद खोल दे जिससे कि अंक बढ़ाया जा सके या अनुकूल मूल्यांकन हो सके, उस छात्र के पक्ष में कोई अधिनिर्णय आ सके ।
m. किसी छात्र द्वारा या उसके किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परीक्षा केन्द्र के किसी कार्यभार वाले सदस्य पर परीक्षा की अवधि या परीक्षा के बाद अनुचित दबाव डालना या डलवाना । ऐसी हरकतें जैसे
i. गाली, अपमान, निन्दा आदि पर्यवेक्षकीय या निरीक्षण दल के सदस्य को 11178
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[भाग III-खण्ड 4 देना या ऐसा करना ।
ii . किसी दूसरे छात्र को गाली- गलौज , निन्दा अपमान या क्षति या धमकी देना या ऐसौं करना आदि को पर्यवेक्षीय या निरीक्षण दल के कार्यभार में बाधा के अन्तर्गत मान्य होगा ।
n. नकल करना या नकल का प्रयास करना , किसी की सहायता देना या लेना या किसी साधन जैसे पुस्तक, पठन सामग्री या दूसरी सामग्री या यंत्र दूसरे छात्र से लेना या उसे देना अथवा दूसरे छात्र को इन चीजों को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देना ।
0. कोई शोध- प्रबंध , अभ्यास कार्य या कक्षा कार्य पठन सामग्री जो भी आवश्यक हुआ भले ही उस छात्र (परीक्षार्थी) द्वारा स्वयं न तैयार किया गया हो, परीक्षा कक्ष में उपस्थित करना ।
p. परीक्षा अवधि में किसी परीक्षार्थी का भेष धारण करना या बदले में किसी व्यक्ति को व्यवस्थित करना या अनुमति देना ।
१. परीक्षा से संबंधित किसी भी तदर्थ कोई जालसाजी करना या जाली कागजात का प्रयोग जानबूझ कर या अनजाने में प्रयोग करना ।
5. a . कार्यकारिणी परिषद् किसी एक या सभी परीक्षाओं के संबंध में प्रस्ताव द्वारा या किसी कृताकृत अधिनियम द्वारा अनुचित साधन घोषित कर सकती है ।
b. यदि कार्यकारिणी परिषद् किसी परीक्षा केन्द्र पर हुए नकल या भारी मात्रा में अनुचित साधन प्रयोग होने के बारे में सतुष्ट हो जाता है तो वह उस परीक्षा को या उस छात्र के परीक्षा को निरस्त कर सकता है या पुनर्परीक्षा की इजाजत दे सकता है ।
अथवा
उस छात्र को विवि की ऐसी किसी भी परीक्षा को अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए अयोग्य करार दे सकता है । अयोग्यता के ऐसे वाद पर परीक्षा अनुशासन कार्यवाही समिति या कार्यकारिणी परिषद् के प्रतिवेदन पर लिया जा सकता है । कार्यकारिणी परिषद् ऐसी कार्यवाही अपनी तरफ से जैसा उस छात्र को सकारण अवसर देकर ले सकता है । कार्यकारिणी परिषद् एक या दोनों कार्यवाही कर सकता है । वह परीक्षा का आदेश या ऐसे किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य ठहरा सकता है । 11179 भाग III-खण्ड4]
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c. जहाँ परीक्षा केन्द्र है उस संस्था के प्राधिकारी द्वारा भारी मात्रा में नकल की व्यवस्था या छूट करायी जाती है अथवा किसी दूसरी संलग्न अभिकरण द्वारा ऐसा कराया जाता है तो वह केन्द्र निरस्त किया जा सकता जैसा कि उपरोक्त (1 ) में कहा गया है ।
व्याख्या: खण्ड 5(b ) में 'सामूहिक नकल' जहाँ प्रभारी पर्यवेक्षक संतुष्ट हो कि 30 या अधिक छात्र अनुचित साधनों या नकल किसी खास पेपर में करते पाये गये हैं ।
6. a. जैसा कि उपखण्ड खण्ड 4 में परीक्षाकक्ष में नकल की पहचान हो चुकी है छात्र के निष्कासन का अधिकार केन्द्र अनुशासन समिति के प्रभारी अधिकारी को होगी । वह यथा शीघ्र ऐसा कर परीक्षा नियंत्रक को प्रतिवेदन सभी तत्संबंधित साक्ष्यों के साथ मिजोरम यूनिवर्सिटी अनुशासन समिति को विचार हेतु प्रेषित करेंगे ।
b. कोई भी छात्र कोई वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा , लेकिन वह तथ्य जिसे छात्र वक्तव्य बनाने को इनकार कर दिया हो, वह प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसे पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के दो सदस्यों, जो कार्यभार पर हों, के समक्ष सत्यापित कराना होगा । तब संबंधित सजा का निर्णय मिजोरम विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति एक वर्ष या अधिक या दूसरे रिपोर्ट की गई अपराध पर लेगी ।
c. मिटाया गया ।
d. खण्ड 4 के उपखण्डों d, e , 1, n, o , q , में दर्ज अनुचित साधनों के प्रयोग के सभी वादों को यथाशीघ्र (तत्काल ) परीक्षा से संबंधित परीक्षक, प्रश्न- पत्र निर्माता, मूल्यांकनकर्ता, सारिणीकार या अन्य द्वारा परीक्षा नियंत्रक को सभी साक्ष्यों सहित सूचित करना होगा ।
7. a. कुलपति द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासन समिति को नकल या अनुचित साधन प्रयोग के सभी वादों को अग्रसारित करना होगा ।
परीक्षा अनुशासन समिति
b यह समिति कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7 लोगों की होगी जो विवि के शिक्षक / आचार्य या संबंद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों या आचार्यों से बनी होगी । समिति एक या दो टोली में बैठेगी जो तीन तीन सदस्यों की होगी अथवा जैसा कि कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाएगा । 11180
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[ भाग III- खण्ड 4 с. एक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा ।
d . समय - समय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किए निर्णय के अनुसार परीक्षा अनुशासन समिति के सदस्यों को भत्ता देय होगा ।
e. कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगा ।
f. बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा । लेकिन , यदि मत विभाजन से सदस्यों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो वह वाद कुलपति को भेज दी जाएगी जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
४. कोई परीक्षार्थी परीक्षा अनुशासन समिति के निर्णय की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर कुलपति के समक्ष उपस्थित करेगा । ऐसा वह लिखित या परीक्षा अनुशासन समिति के विचारानुसार साक्ष्यों के साथ उपस्थित करेगा । यदि कुलपति परीक्षार्थी के प्रतिवेदन में गुणवत्ता से संतुष्ट होते हैं तो वह वाद को परीक्षा अनुशासन समिति को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं । परीक्षा अनुशासन समिति तब पुनर्विचार कर जो निर्णय लेगी वह अन्तिम होगा । समिति के सदस्यों के विचारों में यदि अंतर हो जाता है तो वाद को कुलपति द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
8. परीक्षा अनुशासन समिति संस्तुति कर सकती है कि-
i. पूरे सत्र या किसी पेपर की परीक्षा जिसमें कोई परीक्षार्थी नकल या अनुचित साधन, जैसा कि खण्ड 4 के उपखण्ड a और b में वर्णित है , प्रयोग करता हुआ पाया गया है, निरस्त होगा ।
iii . मिटाया गया ।
iv. खण्ड 4 के उपखण्ड h, i ,j , k, l , m , n , o में चिन्हित जिसके संदर्भ में कोई परीक्षार्थी परीक्षा की अवधि में अनुचित साधन प्रयोग करता पाया गया है उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त होगी और वह परीक्षार्थी एक वर्ष के लिए किसी भी विवि की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित होगा । यदि खण्ड-4 के उपखण्ड p तथा १ में चिन्हित् तथ्य के अंतर्गत अनुचित साधन प्रयोग करता हुआ कोई परीक्षार्थी पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त होगी और वह किसी भी विवि की परीक्षा के लिए दो वर्ष तक अयोग्य ठहराया जाएगा । 11181 भाग III-खण्ड 4]
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ओडी-6 संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण के अधिकार एवं कार्य निर्वाह परिनियमावली 39 के खण्ड 1(C) के अन्तर्गत
छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष करेंगे :
1. छात्रों के प्रवेश से संबंधित या सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त तथ्यों पर कुलपति को सलाह देंगे ।
2. विवि में नामांकन प्रक्रिया में सहभाग करेंगे ।
3. विवि के विभिन्न आवासीय हॉलों , छात्रावासों या घोषित लॉजों में छात्रों के नामांकन में सहभाग करेंगे ।
4. विवि द्वारा घोषित विभिन्न आवासीय कक्षों , छात्रावासों या लॉजों के संरक्षकों की नियुक्ति में कुलपति को परामर्श देंगे ।
5. संरक्षक की क्रियाशीलता में सहयोग करते हुए कुलपति के साथ सभी आवासीय छात्रों की निगरानी एवं नियंत्रण में सहयोग करेंगे ।
6. विवि द्वारा प्रस्तावित आवासीय कक्षों, छात्रावासों एवं लॉजों से संबंधित अनुशासन एवं व्यवस्था का उल्लेख करेंगे ।
7. छात्र समूह के समिति एवं विकास की बातों में विवि को परामर्श देंगे ।
8. छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहभाग करेंगे ।
9 . MZU छात्रसंघ के कार्यालय या दूसरे प्रतिनिधि के चुनाव की व्यवस्था एवं संबंधित सहभागिता करना, जो विवि नियमावली के अधीन हो ।
10. विवि के विभिन्न संकायों के छात्र प्रतिनिधित्व के नामांकन पर विवि को परामर्श देना होगा । 11. परिसर के स्नातकोत्तर एवं शोध छात्र के सह-परिपत्र एवं खेल गतिविधियों का पर्यवक्षण या आयोजन करना ।
12. मिजो. विवि के छात्रसंघ की समस्त सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए वित्त 34-339 GI/ 2006 11182
[ भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
की व्यवस्था का समस्त भार होगा । विवि द्वारा अनुमोदित मिजो . विवि के छात्रसंघ एवं दूसरे छात्रसंकाय द्वारा प्राप्त उपरोक्त मद में सभी खर्च/ व्यय खाता को वह अग्रसारित करेगा । ऐसा खाता विवि के संकाय द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद प्राप्त किया जाएगा ।
13. वह छात्रों के यात्रा छूट को प्रदान करेगा तथा छात्रों के शैक्षणिक यात्रा एवं प्रदर्शनी की संस्तुति करेगा ।
14. छात्र कल्याण के लिए दूसरे संवाद सुविधा एवं वृत्तिका मार्गदर्शन आदि का पर्यवेक्षण या व्यवस्था करना होगा ।
15. ऐसे कार्यक्रम एवं गतिविधियां जो छात्र- शिक्षक संबंध, छात्र- प्रशासन एवं छात्र- समाज संबंध को मजबूती प्रदान करती हों, को संगठित करेगा या पर्यवेक्षण करेगा ।
16. समय- समय पर कुलपति द्वारा निर्देशित छात्र कल्याण से संबंधित दूसरे अन्यान्य कार्यों एवं दायित्वों का वहन करेंगे । 11183 भाग III- खण्ड 4]
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ओई-1 कुलसचिव के सेवा की निबंधन एवं शर्तें मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 14 के अन्तर्गत परिनियमावली 4 के खण्ड 3 के साथ पढ़ा जाये
1. यह अध्यादेश मिजो. विवि के कुलसचिव के सेवा की निबंधन एवं शर्तों का अध्यादेश कहा जा सकता है ।
2. यह अध्यादेश जुलाई , 2001 से प्रभावित होगा ।
3.1. भारत सरकार के यू.जी.सी /एम.एच.आर.डी द्वारा उल्लेख / संस्तुति और समय- समय पर विवि द्वारा स्वीकृत एवं मासिक वेतन और भत्ता व सुविधाएं कुलसचिव को भुगतान किये जाएंगे ।
ii. कुलसचिव पद की नियुक्तियाँ 5 वर्ष के लिए विज्ञापन एवं चयन के द्वारा सम्पन्न होंगी, जिसे पुनर्नवीनीकृत उसी जैसी शर्तों पर की जायेगी । निम्नतम अर्हता निम्नवत् होगी-
a. कम से कम 55 % अंक सहित स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समतुल्य यू.जी.सी. सात सूत्री पैमाना पर श्रेणी- बी ।
b. किसी विवि में कम से कम 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव या किसी स्नातक महाविद्यालय में जहाँ 8 वर्ष तक उपाचार्य श्रेणी और शैक्षिक प्रशासन में अनुभव प्राप्त हो ।
अथवा
दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापना एवं समतुल्य अनुभव ।
अथवा
15 वर्ष का प्रशासकीय अनुभव जिसमें से 8 वर्ष उपकुलसचिव या समतुल्य पद का अनुभव प्राप्त हो ।
टिप्पणी : उपरोक्त (a ) में 55% अंक की न्यूनतम योग्यता, एससी / एसटी अभ्यर्थी के संदर्भ में 50% होगी जैसा कि विवि पद्धति में है ।
4. विवि द्वारा समय समय पर जो अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी, छुट्टी वेतन , भत्ता , भविष्यनिधि आदि लागू किया जाता है, कुलसचिव को भी प्राप्त होंगे ।
5. विवि कुलसचिव को उपस्कर रहित एक आवासीय सुविधा प्रदान करेगी जिसके लिए वह आवास किराया- भत्ता नहीं लेगा ।
6. इन अध्यादेशों में किसी चीज के होते हुए भी शर्तानुसार नियुक्त कुलसचिव सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन एक परिदर्शक जैसा शासित होंगे , जैसा कि उनके आदेश में वर्णित है । 11184
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4
ओई-2 चयन समिति की कार्य विधियां
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की परिनियमावली 18 के खण्ड 5 के अन्तर्गत
1. चयन समिति की बैठक की तिथि एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
2. सदस्यों को प्रायः एक सप्ताह पूर्व से बैठक की सूचना देना होगी । परन्तु, चयन समिति की बैठक, नामित आगंतुक और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की योग्यता आदि सुनिश्चित हो जाने के उपरांत निर्धारित होगा ।
परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्य विधियां निम्न के बिना मान्य नहीं होंगी-
a. जहाँ विजिटर द्वारा नामित और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या कुल 4 हो, उनमें से कम से कम 3 व्यक्ति बैठक में उपस्थित हों ।
b . जहाँ विजिटर द्वारा नामित एवं कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित व्यक्ति कुल 3 हो, उनमें से कम से कम दो व्यक्ति बैठक में उपस्थित हों ।
3. चयन समिति अभ्यर्थियों जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् को विचारार्थ भेजा गया है की योग्यता निर्धारित करेगी ।
4. चयन समिति द्वारा बहुमत से पारित कर ही निर्णय ली जाएगी , बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष अपना मत देंगे ।
5. इन अध्यादेशों में अस्पष्ट मामलों के सन्दर्भ में सभापति को कार्यविधि निर्माण करने का अधिकार होगा ।
6. चयन समिति प्रवक्ता पद के लिए एस.सी/ एस.टी उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार आयोजित करेगी और दूसरे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पूर्व पुष्टि कर लेगी ।
7. चयन समिति दर्ज कारण के लिए, उम्मीदवार की अनुपस्थिति की स्थिति में उसके जीवनवृत्त पर विचार कर सकती है और कार्यकारिणी परिषद् को विचारार्थ अनुमोदित कर सकती है । 8. प्रत्येक चयन समिति उम्मीदवार द्वारा उपस्थित की गई मूल्यांकन की विधि से संबंधित अपनी ही प्रक्रिया को स्वीकार करने में सक्षम होगी । 11185 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
9. यदि रिक्तियों से अधिक संख्या में उम्मीदवार चयनित होते हैं तब चयन समिति उम्मीदवारों के मानदंड के अनुसार उनके नाम की एक नामिका तैयार करेगी । यदि अतिरिक्त उम्मीदवार योग्य पाये जाते हैं तो उसकी अलग से सुरक्षित सूची होगी । सुरक्षित सूची तब तक निर्णित रहेगी जब तक कि ऐसी परिस्थिति नहीं उठती कि कोई चयनित उम्मीदवार आमंत्रण ठुकरा नहीं देता है और उसके आलोक दूसरी कोई विज्ञापित पद पर नियुक्ति में नहीं ली जाएगी । 10. चयन समिति की कार्यवाहियाँ गोपनीय होंगी ।
11. चयन समिति द्वारा अनुरेखित नामिका तब तक मान्य होगी जब तक कि सभी रिक्तियों भर नहीं ली जाती या नामिका सर्वागपूर्ण नहीं हो जाती, जो भी पहले हो । पूरी नामिका को विधिमान्यता एक साल की अवधि से अधिक की नहीं होगी ।
व्याख्या कार्यकारिणी परिषद् किसी व्यक्ति को अनुमोदित नामिका से एक वर्ष की अवधि जो चयन समिति के द्वारा नामिका बनाने की तिथि से होगी, नियुक्ति प्रदान कर सकती है । 11186
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 ).
[भाग III-खण्ड 4
ओई-3 रिक्तियों का विज्ञापन एवं प्राथमिक चयन
मिजोरम विवि अधिनियम, 2000 के खण्ड 28 (1) (p) के अन्तर्गत
रिक्तियाँ
1.1 . कुलपति द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में रिक्तियों की प्रकृति एवं अन्य विवरण जो आवश्यक हो, कुलसचिव विभाग में संकाय पदों की रिक्तियों की अद्यतन स्थिति का लेखा- जोखा रखेंगे ।
2. विभागाध्यक्ष, संकाय के संकाय प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को रिक्ति होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में अन्य सूचनाओं जैसे विशेषीकरण इत्यादि के साथ देंगे, जिसकी आवश्यकता विवि द्वारा स्वीकृत विभाग की संरचना के अनुसार इन रिक्तियों पर चयन करने के लिए होगी ।
3. समय - समय पर कुलसचिव की सूचना के आधार पर एवं कुलपति द्वारा स्वीकृत उचित बदलावों, यदि कोई हो तों, के साथ उचित विज्ञापन बनाए जाएंगे ।
विज्ञापन की 2.1 . विधि
विवि के शैक्षणिक संवर्ग की सभी रिक्तियाँ कम से कम चार अखिल भारतीय समाचारपत्रों में विज्ञापित की जाएँगी , जिनमें उत्तर , दक्षिण , पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र से एक- एक एवं कम से कम एक क्षेत्रीय समाचार - पत्र होगा । परन्तु, यदि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी शैक्षणिक पद के लिए अनन्य रूप से अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे तो विज्ञापन उस क्षेत्र या क्षेत्रों के पत्रों तक ही सीमित रह सकते हैं, ऐसा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करने एवं कुलपति की पूर्व अनुमति के बाद ही होगा ।
2. कुछ रिक्तियाँ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, यह तथ्य विज्ञापन में साफ- साफ उद्धृत किया जाएगा । दूसरे अभ्यर्थियों का आवेदन तभी विचार किया जाएगा जब उपयुक्त अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे ।
3. विज्ञापनों में ऐसी परिस्थितियों जिनके अन्तर्गत आवश्यक योग्यता में छूट हो सकती है, साफ - साफ उद्धृत होंगी । 11187 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार पत्र में विज्ञापन आने के कम से कम 5 सप्ताह बाद होगी ।
परन्तु, अत्यावश्यक परिस्थितियों में सूचना तीन सप्ताह तक घटा दी जाएगी, जिसके कारणों को लिखित रूप से अभिलेखित किया जाएगा ।
5. अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवदेन स्वीकार नहीं होंगे , ऐसी स्थिति में आवेदन की रसीद तभी दी जाएगी जब यह देरी डाक प्रणाली में किसी गड़बड़ी के कारण हो या किसी उचित प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित हो या कुलपति द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे ही किन्हीं वैध कारणों से हो ।
अभ्यर्थियों व्यक्तिगत से सम्पर्क
3. कुलपति संबंधित क्षेत्र के उचित प्राधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के विवरण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं । ऐसे अनुरोध का प्रत्युत्तर संबंधित अधिकारियों द्वारा अग्रसारित विवरणों, को भी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में दूसरे आवेदनों के साथ विचार किया जा सकता है । इस तरह के आवेदनों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा । शुल्क
4. सभी आवदेन समय- समय पर विवि द्वारा पदों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ होंगे । यदि शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त , कोई अभ्यर्थी किसी विकलांगता के कारणवश अयोग्य है, तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा और आवेदन शुल्क पूरा वापस किया जाएगा ।
सम्बीक्षा
की विधि
5.1. प्रवक्ता, उपाचार्य , आचार्य, या समान पदों के सभी आवेदन विवि कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को अग्रसारित किए जाएंगे । यदि विभागाध्यक्ष उपाचार्य है तो आचार्य एवं समान पदों के आवेदन विभाग के आचार्य को, यदि ऐसा संभव न हो तो संकाय के प्रमुख को अग्रसारित किए जाएंगे ।
2. विभागाध्यक्ष विभाग के कर्मचारियों की एक समिति गठित करेंगे जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे , जो उपाचार्य स्तर से नीचे के नहीं होंगे । इस समिति में प्रवक्ता, उपाचार्य एवं समान पदों के आवेदनों के परीक्षण एवं साक्षात्कार की सूची तैयार करने के लिए विभाग के उपाचार्य, आचार्य (यो) , 11188
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
(अवकाश प्राप्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्त आचार्यों को छोड़कर ) होंगे । इसी प्रकार आचार्य या समान पदों के आवेदनों के परीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष या संकाय के प्रमुख द्वारा एक समिति बनाई जाएगी । इस समिति में कम से कम तीन सदस्य होगें और इसमें विभाग के सभी आचार्य (अवकाश प्राप्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्त आचार्यों को छोड़कर ) एवं एक आचार्य संकाय के दूसरे विभाग या दूसरे संकाय या कुलपति द्वारा नामित किया हुआ होगा ।
3. आवेदनों की परीक्षण प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी-
i. पहली बार में अभ्यर्थियों के गैर- शैक्षणिक विवरण जैसे कि आयु, नागरिकता, आवेदन करने की तिथि इत्यादि का परीक्षण किया जाएगा और वे अभ्यर्थी जो किसी प्रकार से अयोग्य पाए जाएंगे अलग से सूची बद्ध किए जाएंगे ।
ii . बचे हुए अभ्यर्थियों के आवेदनों का परीक्षण आवश्यक एवं वांछित योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।
iii. साधारणः , साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संस्तुति, संख्या, एक पद के लिए छः, दो पदों के लिए दस और यदि पदों की संख्या ज्यादा है, तो पाँच प्रति पद , से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
बशर्ते कि समिति द्वारा लिखित कारण देने के उपरान्त उपरोक्त संख्या बढ़ाई जा सकती है ।
iv. आवेदन पत्र में दिए गये योग्यताओं के आधार पर उत्तम योग्यता वाले अभ्यर्थियों की सूची, समिति द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर , प्रत्येक मामले तैयार की जाएगी ।
बशर्ते, ऐसे अभ्यर्थी जिनका उस पद या समान पद पर विवि. द्वारा साक्षात्कार लिया गया हो और प्रश्नगत पद के विज्ञापन के पूर्ववर्ती एक वर्ष के अन्दर योग्य नहीं पाए गये हों, उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा , जब तक कि समिति द्वारा लिखित रूप से कारणों सहित विशेष सिफारिश न की जाय । 11189 भाग III-खण्ड 4]
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V. विकास के लिए उत्तम कार्यक्षम अभ्यर्थियों के चयन के उद्देश्य से सामान्यतया प्रवक्ताओं, शोध एसोशियेटों, रिसर्च फेलो या समकक्ष पदों को लिए, निरन्तर उत्तम शैक्षणिक अभिलेख रखने वालों को अधिक महत्व दिया जायेगा । उनके शोधकार्य एवं अन्य अनुभवों पर भी विचार किया जायेगा, परन्तु कम महत्व के साथ । उपाचार्यों या समकक्ष पदों के मामले में शैक्षणिक अभिलेख एवं उनके शोध, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को समान महत्व दिया जायेगा । आचार्यों के उच्च पदों के मामले में उनके अध्ययन एवं कार्य के क्षेत्रों में उपलब्धियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । vi . सूचना में विज्ञापित योग्यताओं को शिथिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि विज्ञापन में विशेष परिस्थितियों में योग्यताओं को शिथिल करने का उल्लेख न किया गया हो; और
vii मूल शैक्षणिक योग्यता शिथिल योग्य नहीं होगा । ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो अन्य आवश्यक योग्यताओं में से कोई एक, जैसे अनुभव, को पूरा नहीं करता और इसके बावजूद भी उसे साक्षात्कार में बुलाने के लिए संस्तुति की जाति है , तो तथ्यों का विशेषतौर पर उल्लेख और योग्यताओं में शिथिलता देने के लिए कारणों को लिखा जाएगा ।
4. विभागाध्यक्ष या संकायप्रमुख , जैसा मामला हो , कुलपति को पदों के लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के लिए अपनी संस्तुति के साथ आवदेन पत्रों को अग्रसारित करेंगे । कुलपति अपने विवेक पर कारणों का उल्लेख करते हुए सूची में परिवर्तन कर सकते हैं ।
पुनर्विज्ञापन 6. यदि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सम्पूर्ण में से तीन से कम हो, तो इस अनुबंध के साथ पदों को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवदेन करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में, कुलपति भी व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचित कर सकते हैं, जैसा कि पूर्वोक्त खण्ड 3 में वर्णित है । दूसरी बार विज्ञापन एवं व्यक्तिगत सम्पर्क के उपरान्त भी यदि योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पुनः तीन से कम हो तो ऐसे मामले में 35-339 G1/ 2006 11190
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27. 1928 )
साक्षात्कार अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा ।
अभ्यर्थियों
को सूचना
7. बाह्य स्थान के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान के बारे में उनके साक्षात्कार की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पूर्व डाक - तार तथा रजिस्टर्ड डाक और स्थानीय अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जायेगा ।
आरक्षित पद 8. आरक्षित पदों के मामले में, समान विधि अपनायी जायेगी । यदि उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते, तो पदों को विआरक्षित किया जाय और आध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण को अन्य रिक्तियों के साथ अग्रेसित किया जाय । 11191 भाग III-खण्ड 4]
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ओई-4 पदोन्नति की योजना (कैरियर एडवांसमेंट) पर अध्यादेश
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत
1. विश्वविद्यालय अध्यापकों हेतु प्रवक्ता से प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम में) , प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम) से प्रवक्ता (चयनित श्रेणी/ उपाचार्य) और उपाचार्य से आचार्य पर पर स्थापन / पदोन्नति हेतु एक कैरियर एडवांसमेंट योजना होगी ।
1. सी ए एस के लिए चयन समिति उसी प्रकार की होगी जैसी उपर्युक्त सभी श्रेणियों के प्रत्यक्ष भर्ती के लिए होगी ।
2. दूसरे शैक्षणिक कर्मचारीगण के लिए वर्तमान सी ए एस जारी रहेगी ।
A. प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम)
अर्हता एक प्रवक्ता वरिष्ठ श्रेणी में स्थापन का पात्र हो सकता है, यदि उसके (स्त्री / पुरुष) पास- i. नियमित नियुक्ति के बाद छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो, जिसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष की शिथिलता, क्रमशः उनको होगी जो एम.फिल्. और पीएच.डी. हैं ।
ii. एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम और एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लिया हो या निरन्तर गुणवत्ता वाले दूसरे उपयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्णित या अनुमोदित है । पीएच.डी. धारी अभ्यर्थी को एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से मुक्त किया जायेगा, और
iii स्वमूल्यांकित विवरण (णों) में सन्तोषजनक निरन्तरता को बनाए रखा हो ।
B. प्रवक्ता (चयनित श्रेणी)
वरिष्ठ मापदण्ड का एक प्रवक्ता चयनित श्रेणी में स्थापन हेतु पात्र होगा, यदि उसके (स्त्री/पुरुष) पास-
i. वरिष्ठ वेतनक्रम में 5 वर्ष का सेवा काल पूर्ण किया हो,
ii. वरिष्ठ वेतनक्रम में स्थापित होने के बाद दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो / स्वीकृत 11192
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 अवधि के ग्रीष्मकालीन संस्थान में स्वीकृत अवधि या दूसरे उचित गुण वाले तुलनात्मक कार्यक्रम को जारी रखने में व्यस्त रहा हो, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्णित या स्वीकृत है ।
lii. एक अच्छा अध्यापन का प्रमाणांकन और विश्वविद्यालय / संस्थान की निगमित जीवन , परीक्षा कार्य या विस्तार गतिविधियों में योगदान किया हो ।
iv. लगातार सन्तोषप्रद स्वमूल्यांकित अभिलेख बनाये रखा हो। जब कभी पुनश्चर्या /अभिविन्यास पाठ्यक्रम की आवश्कयता हो जो अभी अपूर्ण है, स्थापन को रोका नहीं जायेगा । परन्तु इसे वर्ष 2000 तक प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर जिया जाय, परन्तु 31.12.2002 के बाद नहीं ।
C. उपाचार्य
एक प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम) उपाचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र होगा यदि उसके (स्त्री/पुरुष) पास
i. वरिष्ठ वेतनक्रम में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ,
ii. पीएच.डी. उपाधि प्राप्त कर ली हो या समतुल्य प्रकाशित कार्य हो ।
छात्रवृत्ति और शोध के क्षेत्र में अपेक्षित स्तर में उल्लेखनीय कार्य किया हो, जो स्वतः मूल्यांकन, निर्णायकों के प्रतिवेदनों, प्रकाशनों के स्तर, शैक्षणिक अन्वेषण नये पाठ्यक्रमों एवं वृत्तान्तों एवं प्रसार गतिविधियों की रूप रेखा तैयार करने में योगदान किया हो ।
iv. वरिष्ठ वेतनक्रम में स्थापन के बाद दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो । स्वीकृत अवधि का ग्रीष्मकालीन संस्थान या दूसरे उचित शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखा हो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तुलनात्मक गुणवत्ता के अन्तर्गत वर्णित एवं प्रमाणित हो, और
V. निरन्तर सन्तोषप्रद मूल्यांकन अभिलेख (खों) को रखता हो । परन्तु एक चयनित श्रेणी में प्रवक्ता पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने के बाद स्वयं को उपाचार्य (रीडर) उपाधि के अनुरूप पाता है या उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिए सभी अर्हताओं को पूरा करता है तो वह स्वयं को नये मूल्याँकन के लिए प्रस्तुत कर सकता है । भाग III-खण्ड4)
11193 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
पदोन्नति के लिए एक प्रवक्ता से वरिष्ठ प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम) तथा प्रवक्ता (चयनित श्रेणी/ आचार्य ) के लिए ओरियेन्टेशन / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / ग्रीष्मकालीन संस्थान , प्रत्येक में कम से कम 3 सप्ताह की अवधि का भाग लेने की आवश्यकता है तथा लगातार सन्तोषप्रद कार्य का मूल्यांकन विवरण विधिगत अहर्ता आवश्यक होगी । जब कभी भी जरूरत हो , ओरियेन्टेशन / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / ग्रीष्मकालीन संस्थान अपूर्ण रह गया हो, प्रोन्नति को रोका नहीं जाएगा , परन्तु इसे वर्ष 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा , लेकिन 31.12.2002 के बाद नहीं ।
परन्तु, यदि प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनक्रम) /चयनित प्रवक्ता (चयनित श्रेणी ) / उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थी के पास आवश्यक संख्या में ग्रीष्मकालीन संस्थान / ओरियेन्टेशन या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम न हो, उस (स्त्री / पुरुष ) को चाहिए कि वह उन कारणों के साथ विश्वविद्यालय को इस सत्य के बारे में सूचित करे जिनके कारण वह (स्त्री/ पुरुष) इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ रहा हो ।
D. आचार्य
विश्वविद्यालय में विभाग में आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु उपाचार्य योग्य होगा, यदि वह (स्त्री/ पुरुष)
i. उपाचार्य के रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हों,
ii. 5 वर्ष की अवधि का सन्तोषप्रद स्वप्रशंसनीय विवरण योग्यता प्रदायी तिथि से पहले प्रस्तुत किया हो ।
न्यूनतम पांच प्रकाशित शोध पत्र जिसमें दो पुस्तक के रूप में हो सकती है, मूल्यांकन / परीक्षण हेतु साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत करे ।
iv. विचार- गोष्ठियों सम्मेलनों में भाग लिया हो या अध्यापन /शैक्षणिक वातावरण / संस्थानीय निगमित जीवन , या विस्तारीकरण ओर पहुँच से बाहर के क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लिया हो ।
संवीक्षा प्रक्रिया
a. आचार्य पद के अभ्यर्थी के लिए 5 (पॉच ) प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्रों की एक- एक प्रति जिसमें से दो पुस्तकें हो सकती है, का विषय के तीन प्रख्यात वाह्य विशेषज्ञों के पास मूल्यांकन /निर्धारण के लिए प्रोन्नति साक्षात्कार के होने से पहले अग्रिम रूप में भेजी जायेगी । ये विशेषज्ञ साक्षात्कार लेने वाले विशेषज्ञों से अलग होंगे । उस परिस्थिति में जब 11195 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओई-5 पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव, शारीरिक शिक्षा के निदेशक / उप तथा सहायक डीपीईएस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं पर अध्यादेश
मिजो.यू. अधिनियम, 2000 की धारा 26 (d) के अन्तर्गत
विश्वविद्यालयी i. न्यूनतम योग्यता
पुस्तकालयाध्यक्ष
a . पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान/ प्रलेखीकरण में कम से कम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या इसकी समानक यूजीसी सात बिंदु माप में बी श्रेणी तथा इसके साथ- साथ उत्तम शैक्षिक अभिलेख भी । b. विवि पुस्तकालय में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पर कम से कम तेरह वर्षों तक या स्नातकोत्तर पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अठारह वर्षों का अनुभव ।
с. नवाकारी पुस्ताकालय सेवा तथा प्रकाशित कार्य का संगठन के प्रमाण । वांछित: पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण/ अभिलेखागार तथा पांडुलिपि- रखरखाव में एम.फिल्. /पीएच. डी. की उपाधि ।
विश्वविद्यालयी ii न्यूनतम योग्यता
उपपुस्तकालयाध्यक्ष
a. पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण में कम से कम 55% अंकों के साथ निष्णात् उपाधि या इसकी यूजीसी सात बिन्दु माप में समानक 'बी' श्रेणी तथा इसके साथ- साथ अच्छा शैक्षिक अभिलेख भी । b . सहायक विवि पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष में पॉच वर्षों का अनुभव ।
c. नवाकारी पुस्तकालय सेवाएँ, प्रकाशित कार्य तथा वृत्तिक प्रतिबद्धता, 11196
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के प्रमाण ।
वांछित: पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण / अभिलेखागार तथा पांडुलिपि- रखरखाव , पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल्. /पीएच. डी. की उपाधि ।
( iii ) न्यूनतम योग्यता
a. पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण में कम से कम 55% अंकों के साथ निष्णात् उपाधि या इसकी यूजीसी सात बिंदु माप में समानक 'बी' श्रेणी ।
विश्वविद्यालयी सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रलेखीकरण अधिकारी
b. यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में योग्यता पाना जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित की जाती है ।
c. निरन्तर अच्छा शैक्षिक अभिलेख ।
उप-कुलसचिव
iv. न्यूनतम योग्यता
a. कम से कम 55% अंकों के साथ निष्णात् उपाधि या इसकी समानक यूजीसी सात बिंदु माप में 'बी' की श्रेणी ।
b. विवि या महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में पाँच वर्षों का अनुभव या शिक्षण प्रशासन में अनुभव। या
शोध स्थापना में और / या उच्चशिक्षा की अन्य संस्थाओं में समकक्ष अनुभव । या
उपकुलसचिव या समानक पद में पॉच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव । V. न्यूनतम योग्यता
सहायक कुलसचिव
अच्छा शैक्षिक अभिलेख तथा कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समानक यूजीसी के सात बिंदु मापदण्ड में 'बी' श्रेणी । 11197 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
vi. न्यूनतम योग्यता
शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा का विश्वविद्यालयी सहायक निदेशक/ महाविद्यालयी डीपीइएस (व्याख्याता श्रेणी)
a. शारीरिक शिक्षा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम ) में स्नातकोत्तर उपाधि या क्रीड़ा में निष्णात् उपाधि या कम से कम 55% अंकों के साथ समानक उपाधि या इसकी समानक यूजीसी के सात बिंदु मापदंड में 'बी' श्रेणी तथा इसके साथ- साथ अच्छा शैक्षिक अभिलेख ।
b. अंतर्विश्वविद्यालयी / अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं या प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय चैम्यिनशिप का विवि / महाविद्यालय के प्रतिनिधित्व का अभिलेख रखना ।
c. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण उत्तीर्ण ।
d. यूजीसी द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए आयोजित राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र या पीएच. डी.।
vii . न्यूनतम योग्यता
विश्वविद्यालयी सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालयी डीपीईएस (वरिष्ठ वेतनक्रम)
a. विश्वविद्यालयी सहायक डीपीईएस / महाविद्यालयी डीपीईएस के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ पीएच. डी. के लिए दो वर्ष एवं तथा एम.फिल्. उपाधि धारकों के लिए एक वर्ष का लाभ ।
b. शारीरिकं स्वस्थता परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
с. स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हों ।
d. उचित एवं अच्छी प्रकार से पारिभाषित मूल्यांकन विधि के साथ प्रत्येक लगभग तीन से चार सप्ताहों की अवधि का कम से कम एक पुनश्चर्या एवं एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया हो ।
viii . न्यूनतम योग्यता
a. वरिष्ठ वेतनमान में विवि सहायक डीपीईएस / महाविद्यालयी डीपीईएस की पाँच वर्षीय सेवा को पूरा कर लिया हो । विश्वविद्यालयी सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालयी डीपीईएस (चयन श्रेणी)
2
36-339 G1/2006 [भाग III-खण्ड 4 11198
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
b . वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के बाद तीन-चार सप्ताहों की अवधि वाले कम से कम दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में उचित एवं सु-वर्णित मूल्यांकन विधि से भाग लेना ।
c. कम से कम दो सप्ताहों की अवधि में अनुशिक्षण शिविर के आयोजन एवं संचालन करने तथा उत्तम दलों/ खिलाडियों के निर्माण प्रदर्शित करने वाला साक्ष्य ।
d. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण उत्तीर्ण हो ।
e. स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हो ।
ix. न्यूनतम योग्यता
विश्वविद्यालयी उप डीपीईएस / महाविद्यालयी डीपीईएस (उपाचार्य श्रेणी)
a. शरीरिक शिक्षा में पीएच.डी. /विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर के अभ्यर्थी को इसके साथ स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55% अंक या यूजीसी सात अंक मापदण्ड में समकक्ष 'बी' श्रेणी रखता हो ।
b. विश्वविद्यालयी सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालयी डीपीईएस के रूप में पाँच वर्षों के अनुभव के साथ पीएच.डी. व एम.फिल्. उपाधि धारकों के लिए क्रमशः दो वर्ष एवं एक वर्ष का लाभ । c. कम से कम दो सप्ताहों की अवधि का अनुशिक्षण शिविरों का संचालन और प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रमाण ।
d. राजकीय / राष्ट्रीय /अन्तर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालयी इत्यादि जैसी प्रतियोगिताओं के लिए दल/ खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन प्रस्तुत करने का प्रमाण ।
e. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण उत्तीर्ण ।
f. स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हो ।
X. न्यूनतम योग्यता
विश्वविद्यालययी डीपीईएस
a. शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.।
b. विश्वविद्यालयी उप के रूप में कम से कम 10 वर्ष अथवा 11199 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
सहायक डीपीईएस / महाविद्यालयी डीपीईएस (चयन श्रेणी) के रूप में 15 वर्षों का अनुभव ।
c. कम से कम दो राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों / सम्मेलनों में सहभागिता।
d. स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन संतोषजनक हो ।
e. कम से कम दो सप्ताहों की अवधि का अनुशिक्षण शिविरों का संचालन और प्रतियोगिताएं आयोजित करने का प्रमाण ।
f. राजकीय /राष्ट्रीय/अन्तर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालयी, इत्यादि जैसी प्रतियोगिताओं के लिए दलों / खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन प्रस्तुत करने का प्रमाण ।
टिप्पणी: कोई चीज जो (i ) से (vi ) के विवरण में होते हुए भी, 55% अंकों की बाध्यता उनके लिए नहीं होगी जो पहले से ही विश्वविद्यालयी सेवा में हैं और प्रवेश के स्तर पर अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकां की छूट लागू होगी , परन्तु दोनों मामलों में न्यूनतम अंक 50% से कम नहीं होंगे ।
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11200
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4
ओई - 6 अध्यापकों की सेवा शर्तें, वेतनमान, वर्गीकरण तथा योग्यताएं मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा के 28(1) (p) अन्र्तगत
सदस्य
1. अध्यापकगण के सदस्यों की उपाधि इस प्रकार होंगी-
अध्यापकगण
i. आचार्य
ii. उपाचार्य
प्रवक्ता
वेतनमान
2. विश्वविद्यालयी अध्यापक
अध्यापकों का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन विकास मन्त्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्धारित तथा समय- समय पर परिवर्तित एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत के अनुसार देय होगा । वेतनमान के अतिरिक्त अन्य भत्ते, सुविधाएं और चिकित्सीय लाभ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन विकास मन्त्रालय , भारत सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर स्वीकृत होगा, अध्यापक को देय होंगे ।
योग्यताएँ
3. आचार्य , उपाचार्य और प्रवक्ता पद के लिए योग्यताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर अधिसूचित एवं तदनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश तथा विनियमों के अनुसार होंगी ।
अध्यापकगण पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे
4.1. इस अध्यादेश का तात्पर्य "अध्यापक" का अर्थ पूर्णकालिक वेतनधारी विश्वविद्यालयी अध्यापक है और इसके अन्र्तगत मानद , अल्पकालिक या समयनियोजित अध्यापक सम्मिलित नहीं हैं ।
2. एक विश्वविद्यालयी अध्यापक पूर्णकालिक वेतनधारी कर्मचारी होगा जो अपना सम्पूर्ण समय विश्वविद्यालय को देगा ।
3. पूर्णकालिक वेतनभोगी विश्वविद्यालयी अध्यापक बिना विद्वत् परिषद् की भाग III-खण्ड 4]
11201 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
आज्ञा के किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी उद्योग, व्यापार , जो भी हो या वैयक्तिक शिक्षण या ऐसा कार्य जिसमें किसी प्रकार का लाभ या मानदेय प्राप्त हो, से सम्बद्ध नहीं होगा ।
परन्तु, इस अधिनियम में न होने के बावजूद विश्वविद्यालयों की परीक्षा से सम्बन्धित किये गये कार्यों या बौद्धिक संस्थाएँ या संघ लोकसेवा आयोग या किसी भी साहित्यिक कार्य या प्रकाशन या आकाशवाणी वार्ता या प्रसार- भाषण या कुलपति के अनुमति से कोई भी शैक्षणिक कार्य पर लागू नहीं होगा ।
कार्य की प्रकृति 5.1 . प्रत्येक अध्यापक को विश्वविद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग लेना तथा उसे क्रियान्वित करना होगा, जो कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है जो इस अधिनियम, परिनियमावली एवं अध्यादेशों के अनुसार और उनके द्वारा जारी किये गये दिशा- निर्देशनों का क्रियान्यवन या अध्यापन या शोध या विद्यार्थियों की परीक्षाएं या उनके अनुशासन या उनके हित में और सामान्यतः विश्वविद्यालयी अधिकारियों के दिशा निर्देशनों के अन्तर्गत कार्य करना होगा ।
2. एक अध्यापक को अध्यापन से सम्बन्धित सौंपे गये कार्यों या किसी भी विभाग में शोध, अपेक्षाकृत उसके संकाय के भीतर या संकाय के बाहर के लिए , उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा ।
परिवीक्षाकाल 6. आचार्य और उपाचार्य का परिवीक्षाकाल साधारणतः 12 माह की अवधि का और प्रवक्ता का परिवीक्षाकाल 24 माह से अधिक का नहीं होगा ।
परन्तु, कार्यकारिणी परिषद् उन कारणों को उद्धृत करेगी जो परिवीक्षाकाल के विशेषाधिकार को जिस पर कार्यकारिणी परिषद् को यह अधिकार होगा कि वह एक योग्य अध्यापक का स्थायीकरण के लिए परिवीक्षाकाल की निर्धारित अवधि चयन की तिथि से 24 माह समाप्ति से पूर्व भी कर सकती है, परन्तु यह चयनित तिथि से 9 माह के पूर्व तथा 19 माह के पूर्व (क्रमशः उपायार्च तथा प्रवक्ता के लिए) नहीं किया जा सकता है । स्थायीकरण 7.a. कुलसचिव या कोई अधिकृत कार्यकारी अधिकारी जो इसे देख रहा है का कर्त्तव्य है कि वह अध्यापक के स्थायीकरण के लिए परिवीक्षाकाल की 11202
[ भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
सुयोग्यता मूल्यांकन के लिये 10 वें माह और 19 वें माह के पहले विद्वत् परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करे ।
b. विद्वत् परिषद् द्वारा अध्यापक की नियुक्ति की पुष्टि करने या नहीं करने का निश्चय कर सकती है , जहाँ पर विद्वत् परिषद् अध्यापक की नियुक्ति की पुष्टि नहीं करने का निश्चय करती है, उस दशा में उसे सम्बन्धित व्यक्ति को इसके परिणाम को लिखित रूप से सूचित , उसके चयन परिवीक्षाकाल की समाप्त के एक माह पूर्व ही, किया जाना चाहिए ।
परन्तु, इसके निर्णय की पुष्टि कि अध्यापक की नियुक्ति अपुष्ट है, उपस्थित विद्वत् परिषद् के दो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, जो मत द्वारा निर्धारित होगी ।
C. विद्वत् परिषद् द्वारा चयनित अध्यापक की परिनियमावली 19 के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति की पुष्टि कार्य ग्रहण की तिथि से प्रभावित एवं मान्य होगी ।
8.
वेतन वृद्धि
प्रत्येक अध्यापक अपने / अपनी वेतन क्रम में वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा, जब तक कि अध्यापक को लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित व कुलपति के उल्लेख पर रोका या स्थगित न किया गया हो ।
अवकाश प्राप्ति 9 .
की आयु
इस विषय में परिनियमावली 23 (i से iii ) के प्रावधानों के द्वारा , प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय सेवा में पुष्टित , अपने उम्र के 62 वर्ष की आयु प्राप्त माह की आखिरी तिथि को दोपहर बाद या यदि उसके आयु माह के पहली तिथि को 62 वर्ष हो रही है तो उस दशा में अध्यापक का अवकाश प्राप्ति पूर्व माह के अन्तिम तिथि को दोपहर बाद होगी । उसके बाद की सेवा नियमितीकरण केवल पुनः नियुक्ति नियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकेगा ।
परन्तु, इसके अन्तर्गत पुनः नियुक्ति प्राप्त अध्यापक जो अवकाश प्राप्ति की उम्र को पार कर चुके हैं , वे विभागाध्यक्ष या संकायप्रमुख या अन्य कोई प्रशासनिक पद ग्रहण नहीं कर सकते । भाग III-खण्ड4]
11203 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
सेवा निबन्धन व 10. शर्तों में भिन्नता
प्रत्येक विश्वविद्यालयी अध्यापक अधिनियम , परिनियमावलियों, अध्यादेशों, और विनियमों द्वारा बँधा है, जो समय के साथ विश्वविद्यालय में प्रभावी है ।
परन्तु, इसके अनुसार अध्यापक की नियुक्ति के समय की गई सेवा निबन्धन और शर्तों में नियुक्ति के बाद से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे उसके बाद वेतनमान , वेतन वृद्धि, परिवीक्षा काल, पुष्टिकरण , अवकाश, वेतनयुक्त अवकाश , सेवा निवृत्ति सीमा, भविष्यनिधि लाभ और सेवा से विमुक्ति जो कि उसके उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।
11 .
त्यागपत्र
एक अध्यापक, किसी भी समय अपना बचन - बन्ध कार्यकारिणी परिषद् को तीन माह की लिखित सूचना के आधार पर समाप्त कर सकता है । परन्तु, कार्यकारिणी परिषद् अपने विवेक पर सूचना की आवश्यकता की बाध्यता को समाप्त कर सकती है ।
परन्तु, इससे आगे , यदि सूचना की अवधि का अन्त सत्र के मध्यकाल में हो रहा है , और अध्यापक का अवकाश पठन-पाठन को प्रभावित कर सकता है उस दशा में अध्यापाक को अवकाश केवल सत्र के अन्त मे एक विश्वविद्यालयी अध्यापक को तथा शैक्षणिक काल के अन्त में एक सम्बद्ध महाविद्यालय में होगा ।
संविदा
12.a. लिखित संविदा अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच आवश्यक है परिनियमावली 23 के खण्ड (2 ) के अन्तर्गत रखा जायेगा , यह इस अधिनियम में परिशिष्ट के रूप में होगा या समीपस्थ या सारांश के रूप में प्रभावित करेगा ।
परन्तु, यदि अध्यापक की संविदा किसी भी कारण से नहीं बढ़ाई गयी, फिर भी वह समानता, निष्पक्ष कार्य, विद्यार्थियों का सम्पूर्ण शैक्षणिक हित , खुशनुमा वातावरण में संस्थान का क्रिया कलाप और स्वस्थ्य विश्वविद्यालयी विकास में सामान्य नियम के अन्तर्गत नियंत्रित होगा ।
b. विशिष्ट संविदा : इस अधिनियम में जहां कहीं इस बारे में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है, कार्यकारिणी परिषद् विशिष्ट परिस्थिति में, इस नियम एवं शर्तों के आधार पर नियुक्ति संविदा पद , जैसे वह इसके 11204
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
लिये योग्य हो सके कर सकती है । इस प्रकार के अध्यापकों को संविदा के लिए एक अतिरिक्त प्रपत्र के रूप में जोड़ा जायेगा ।
बशर्तें, कोई भी नियुक्ति इस खण्ड के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक साथ नहीं होगी ।
भविष्य निधि 13. एक विश्वविद्यालयी अध्यापक को भविष्यनिधि योजना देने को कहा गया है तथा वह उपदान/ अवकाश प्राप्त लाभ और अवकाश नगदी भुगतान जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय- समय पर देय है, पाने का अधिकारी होगा ।
बशर्ते, एक डाक्टरेट उपधि (पीएच.डी. ) के साथ विश्वविद्यालयी सेवा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अधिक्तम 3 वर्ष की सेवा के लाभ का अधिकारी है जो उसके अवकाश ग्रहण करने के समर्थ जैसे निवृत्ति वेतन (पेन्शन / सी.पी. एफ) उपदान और अवकाश नगदी भुगतान / जो पूर्ण रूप से सेवा शर्तों को पूर्ण करता है, अध्यापक के विश्वविद्यालय अवकाश ग्रहण के समय केवल अवकाश पूर्व मृत्यु की दशा में लागू नहीं होगा ।
एम.फिल्. /
14.
पीएच. डी. के लिये प्रोत्साहन
इसके अनुसार विश्वविद्यालय की सेवा को ग्रहण करने वाला अगर एम. फिल्. / एम.लिट्. है, तो दो अग्रिम वेतन वृद्धि नया पीएच.डी/ डी.लिट्. /डी.एससी. /डी.फिल्. उपाधिधारी को चार अग्रिम वेतन वृद्धि पाने का प्रावधान होगा ।
परन्तु, सेवा काल के दौरान एम.लिट्. उपाधि प्राप्त करने वाले अध्यापक को एक, जबकि पीएच.डी. , डी.लिट्. / डी.एससी प्राप्त करने वाले अध्यापक को दों वेतन वृद्धि देने का प्रावधान होगा । लेकिन कोई अध्यापक यदि दोनों उपाधि अपने सेवा काल के अन्तर्गत प्राप्त करता है तो उसे दो से अधिक वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त होगी । 11205 भाग III- खण्ड 4]
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ओई-07 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शासी अवकाश
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28 (1) (p) के अन्तर्गत परिनियमावली 23 के साथ पढ़ा जाए
A.1 . स्थायी शिक्षक अवकाश के प्रकार
स्थायी अध्यापकों के लिए निम्नलिखित प्रकार के अवकाश स्वीकृत होंगे:
कार्यरत माने जाने वाले अवकाश i.
a. आकस्मिकअवकाश
b. विशिष्ट आकस्मिक अवकाश, और
с. इतर कार्यार्ध अवकाश
ii. कार्यार्थ अर्जित अवकाश
a. अर्जित अवकाश
b. अर्ध-वेतनयुक्त अवकाश
c. परिवर्तित अवकाश
ili. अवैतनिक अवकाश
a. असाधारण अवकाश और
b. अदेय अवकाश
iv. अवकाश जो अवकाश मद से नहीं घटायी जायेगी
a. शैक्षणिक कार्यार्थ अवकाश
i. अध्ययन अवकाश , और
ii. विराम अवकाश
b. स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश
i. मातृत्व अवकाश
2. असाधारण परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद्, अन्य प्रकार के अवकाश जिसे वह लागू करना उचित समझे , परिस्थितिजन्य एवं शर्तों के अनुसार कारण अंकित करते हुए स्वीकृत कर सकती है । आकस्मिक
एक अध्यापक को एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 8 दिनों तक का अवकाश दिया जाएगा । 2.i.
अवकाश
37-339 GI/ 2006 11206
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 ii. इसके साथ ही, निम्नलिखित सीमाओं तक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश भी दिया जा सकता है:-
a. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्ध्याकरण आपरेशन (पुरुष नशबन्दी या स्त्री बंध्याकरण) । इस कार्य में अवकाश छः कार्य दिवसों तक सीमित होगा ।
b. कोई महिला अध्यापिका जो बच्चा नहीं होने का बन्ध्याकरण कराती है, इस दशा में अवकाश की अवधि छः कार्य दिवसों तक सीमित होगा ।
iii . विशिष्ट आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मध्य सत्र के सम्पन्न होने या शीतकालीन अवकाश या किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसे रविवार सहित अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है । आकस्मिक अवकाश के अन्तर्गत आने वाले अवकाशों व रविवारों को आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा ।
उन दशाओं में जिसमें अध्यापक 15 दिन से अधिक का अवकाश चाहता है, उसे प्रार्थना- पत्र में शैक्षणिक वर्ष के अन्तर्गत छूटने वाली कक्षाओं का उल्लेख करना होगा ।
अवकाश
विशिष्ट आकस्मिक 3.1.1. किसी अध्यापक को एक शैक्षणिक वर्ष में विशिष्ट आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दस दिनों से अधिक नहीं दी जा सकती है;
a. किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने, लोक सेवा आयोग / बोर्ड की परीक्षा या दूसरे इसी प्रकार के निकायों या संस्थाओं की परीक्षा संचालित करने;
b. शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण जो एक सांविधिक बोर्ड से. जुड़ी हुई हो, इत्यादि;
c. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा मान्य निकायों द्वारा संचालित भाग III-खण्ड 4]
11207 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
साहित्यिक, वैज्ञानिक या शैक्षणिक सम्मेलनों, परिसंवाद या संगोष्ठी अथवा सांस्कृतिक या खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेने के लिए , और
d. वे सभी अन्य कार्य , जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक कार्य के रूप में अनुमोदित किया गया हो ।
ii. केवल आकस्मिक अवकाश को छोड़कर विशिष्ट अवकाश न तो एकत्रित किया जाएगा और न ही अन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा । परन्तु इसे अवकाशों के साथ मिलाकर दिया जा सकता है ।
2. कार्य एवं मुख्यालय में सत्रार्द्ध की अवधि में अनुपस्थिति:
i. आकस्मिक एवं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश मद के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र में वार्षिक मद की 50: सीमा तक सीमित होगा ।
ii . सत्र काल में सम्पूर्ण अनुपस्थिति मुख्यालय से समयान्तर बाधित होगा, आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा दिवस या अन्य कार्य (जैसे सम्मेलन, विचार- गोष्ठी, व्याख्यान आदि में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने) में सम्पूर्ण 15 दिन से अधिक नहीं होगा (त्योहार यदि कोई इसके बीच पड़ता है, अपवर्जित है) । इस नियम के अनसार कुलपति द्वारा अपवाद रूप में एक अध्यापक को कार्यकारी अवकाश पर जाने की संस्तुति कर सकते हैं, जब इस विषय में विशिष्ट अनुनय एवं विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय के साथ पक्ष में संस्तुति की जाय कि उसके (अध्यापक की) अनुपस्थिति में शिक्षण आदि का समुचित प्रबन्ध किया जा चुका है ।
कार्यकारी अवकाश 4.i. प्रत्येक अवसर पर अवकाश की अवधि आवश्यक रूप से अनुमतिदायी प्राधिकारी द्वारा विचारित होना चाहिए ।
ii. कार्यकारी अवकाश निम्न के लिए दी जायेगी:
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 a. सम्मेलन, महासभा, निबन्ध पाठन, विचार गोष्ठी में विश्वविद्यालयी प्रतिनिधि के रूप में या विश्वविद्यालय की अनुमति से भाग लेने पर । b. संस्थानों व विश्वविद्यालयों में भाषण देने, जिसमें संस्थाओं या विश्वविद्यालय द्वारा निमन्त्रण विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हो तथा कुलपति द्वारा स्वीकार किया गया हो ।
c. किसी दूसरे भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा या किसी दूसरे अभिकरण , संस्थान , या संगठन में कार्य करने के लिए , उस समय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति किया जाय ।
d. प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने या एक समिति में कार्य करने के लिए , जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहविश्वविद्यालय या परिषद् दूसरी शैक्षणिक संस्था नियुक्त किया हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इत्यादि में संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भी, जहाँ एक अध्यापक को विद्वत राय के लिए शैक्षणिक संस्था , सरकार या गैर सरकारी संगठन द्वारा आमन्त्रित किया गया हो ।
e. विश्वविद्यालय के अन्य कार्य को करने के लिए ।
कार्यकारी अवकाश कुलपति द्वारा संस्तुतित होगी ।
iv. कार्यकारी अवकाश का प्रार्थना पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा एवं संकायप्रमुख द्वारा अग्रसारित कर कुलपति द्वारा विभाग / केन्द्र की शैक्षणिक आवश्यकता को संज्ञान में लेकर किया जायेगा । जिस समय विभागाध्यक्ष प्रार्थना पत्र संस्तुतित करेंगे, वह आवश्यक स्थापन व्यवस्था का विवरण जिसमें शैक्षणिक कार्य विभागीय संलग्न अध्यापक द्वारा प्रतिपादित किया जायेगा, बिना अतिरिक्त प्रतिस्थापक / अतिरिक्त शैक्षणिक पद की मॉग किये बिना किया जायेगा । 11209 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
V. कार्यकारी अवकाश वेतनयुक्त अवकाश , अर्द्धवेतनयुक्त अवकाश या अतिरिक्त असाधारण अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है ।
अर्जित अवकाश एक अध्यापक के लिए देय होगा:
5.i.
अर्जित अवकाश
a. छुट्टियों सहित वास्तविक सेवा का 1 /30वां भाग , और
b. 1/3 हिस्सा जुड़ेगा, यदि कोई हो , जिसमें अवकाश के समय में उसकी सेवा करने की आवश्यकता थी ।
टिप्पणी : वास्तविक सेवा काल की गणना में सम्पूर्ण का अवकाश काल केवल आकस्मिक और विशिष्ट अवकाश को छोड़कर होगा ।
ii. अर्जित अवकाश का आंकलन एक अध्यापक के लिए 300 दिन से अधिक दिन नहीं जोड़ा जायेगा जो 01.01.1996 से प्रभावित होगा । अधिकतम अर्जित अवकाश एक समय में 120 दिनों से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती । अर्जित अवकाश 120 दिन से अधिक हो सकती है, जब कभी यह उच्चशिक्षा या प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत हो या चिकित्सीय प्रमाण पर अवकाश या जब कभी सम्पूर्ण अवकाश या उसके आगे वाले समय में भारत से बाहर व्यतीत किया हो । टिप्पणी
1. जब किसी अध्यापक का संस्थागत अवकाश अर्जित अवकाश के साथ जुड़ता है , तो संस्थागत अवकाशकाल की गणना की जायेगी, जैसे अधिकतम अवकाश का गणना कर औसत वेतन में खास समय के अवकाशकाल को सम्मिलित कर लिया जायेगा ।
2. उस दशा में, जब कि केवल एक हिस्सा ही अवकाश का भारत के बाहर व्यतीत किया गया है, अवकाश की सीमा 120 दिन से अधिक के लिए इस प्रावधान के अन्तर्गत होगा कि भारत में व्यतीत किया गया समय कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं होगा ।
6.i.
अर्ध-वेतनयुक्त
अवकाश
अर्ध-वेतनयुक्त अवकाश स्थायी अध्यापकों को प्रत्येक पूर्ण किये गये वर्ष की सेवा पर 20 दिन का देय होगा । इस प्रकार के अवकाश चिकित्सीय प्रमाण - पत्र, व्यक्तिगत घटनाएँ एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए होंगे । 11210
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
टिप्पणी: "पूर्ण किये गये सेवा वर्ष" अविछिन्न सेवा विशिष्ट काल के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में की गई हो और सेवा में व्यतीत किया गया समय के साथ- साथ अवकाश इसमें असाधारण अवकाश भी सम्मिलित होंगे ।
7.
परिवर्तित
अवकाश
स्थायी अध्यापकों को परिवर्तित अवकाश चिकित्सकीय प्रमाण - पत्र के आधार पर अर्ध-वेतन जो आधे से अधिक धनराशि की नहीं हो सकती, पाने की शर्ते निम्ननिखित होंगी
i.
परिवर्तित अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में सीमित रूप में अधिकतम 240 दिन हो सकती है ।
ii. जब कभी परिवर्तित अवकाश स्वीकृत है , इस प्रकार के अवकाश की दो गुना धनराशि देय योग्य अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध होनी चाहिए; और सम्पूर्ण काल का लिया गया अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश को मिलाकर एक समय में 240 दिन से अधिक नहीं होगा । परन्तु, इस अध्यादेश के तहत परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति नहीं होगी , जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति इस विश्वास के साथ दिया जाय कि अवकाश समाप्ति पर वह कार्य पर वापस आ जायेगा ।
8.i. एक स्थायी अध्यापक को असाधारण अवकाश की संस्तुति हो सकती है :-
असाधारण अवकाश
a.
जब कोई अन्य अवकाश ग्राह्य न हो, या
b.
जब कोई अन्य अवकाश ग्राह्य है, अध्यापक द्वारा असाधारण अवकाश के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया हो ।
परन्तु, जबकि, इसे उपखण्ड (ii ) से ( iv) पर के नीचे के प्रावधान के तहत सुरक्षित किया जा सकता है, एक अध्यापक को जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी पद पर नियुक्ति धारण करता है या वृत्ति पर है, असाधारण अवकाश की संस्तुति नहीं हो सकती है । 11211 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ii.
कार्यकारिणी परिषद् संस्तुति कर सकती है, तत्सम्बन्धित संस्थान के अनुनय तथा अध्यापक के प्रार्थना पत्र पर असाधारण अवकाश में , जो विश्वविद्यालय , शोध संस्थान या दूसरे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण संस्थान में, शासनाधीन नियुक्तियों या वृत्ति को धारण करता है, यदि कार्यकारिणी परिषद् के विचार में इस प्रकार के अवकाश का प्रतिकूल प्रभाव विश्वविद्यालय के हित में नहीं पड़ता । इस प्रकार का अवकाश केवल अध्यापकों के लिए स्वीकृत है, जिनकी नियुक्ति पद धारण प्रमाणित हो चुका है तथा वह विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्षों की अवधि तक सेवा किया हो ।
बशर्ते, और आगे , इस प्रकार का असाधारण अवकाश तब तक संस्तुति नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा पहले ली गयी असाधारण अवकाश से वापस आने के बाद पॉच वर्ष का समय पूर्ण नहीं हो जाता है या अध्यनावकाश या विशिष्ट अध्ययन के लिए लिया गया विराम अवकाश के बाद 3 वर्ष का समय पूर्ण न हो गया हो ।
इस प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित संकायप्रमुख के माध्यम से भेजा जाएगा तथा उसके समर्थन में तत्सम्बंधित विषयगत् अध्यापक समुदाय का संस्तुति पत्र संलग्न किया जायेगा । विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अध्यापक को विभाग से अनुपस्थित रहने की संस्तुति विभाग के अध्यापकों की सहभागिता सामर्थ्य के 20% से अधिक का समय एक असाधारण अध्यनावकाश और या विशिष्ट अध्यनावकाश के रूप में स्वीकार नहीं होगा । इस उद्देश्य के लिए अध्यापकों को दो पृथक् समुदाय में वर्गीकृत कर इस प्रकार से विचार किया जायेगा-
1.
आचार्य एवं उपाचार्य
2.
प्रवक्ता ।
इस परिस्थिति में जब स्वीकृत अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त उसका कार्य पर वापस आना चूक जाता है, अध्यापक की सेवा स्वीकृत अवकाश की तिथि से समाप्त समझी जायेगी जो उसे अवकाश के रूप 11212
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
में प्रदान की गई थी । वह विश्वविद्यालय को वेतन और भत्ते , अगर कोई है , जो उसके द्वारा लिया गया है , अवकाश के समय (इसके निरन्तरता में अन्य प्रकार की ली गई अवकाश के रूप में) जो उसे इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत थी, वापस भी करेगा ।
iii.a. कार्यकारिणी परिषद् अपने विवेक पर असाधारण अवकाश एक स्थायी अध्यापक को स्वीकृत कर सकती है, जिसका चयन अध्यापन या शोध के लिए विश्वविद्यालय , शोध संस्थान या दूसरे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा किया गया है , बशर्ते, कि उसने विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्षों तक सेवा किया हो और प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय के माध्यम से और अग्रसारित कराकर भेजा गया था ।
b. इस स्थिति में अवकाश अधिकतम दो वर्षों से अधिक नहीं होगी ।
c. किसी भी प्रकार का दूसरा अवकाश जो एक अध्यापक का अवशेष हो सकती है, के न होने पर विश्वविद्यालय से बाहर नियुक्त होने पर उस सम्पूर्ण नियुक्ति काल में अवैतनिक रहेगा ।
d. इस प्रकार व्यतीत किये गये समय को वेतन लाभांश हेतु गणना नहीं की जाएगी, लेकिन वरिष्ठता में गिनी जाएगी । सेवा निवृत्ति वेतन/ भविष्य निधि अंशदान लाभांश की गणना नहीं की जाएगी, जब तक कि अध्यापक द्वारा या विदेशी कार्यदायी संस्था द्वारा अदा न किया गया हो , उस काल की गणना नहीं की जायेगी ।
Iv. a. कार्यकारिणी परिषद् अपने विवेक पर असाधारण अवकाश स्थायी अध्यापक को, जो चुने गये हैं / नामांकित हैं, लोक सभा / राज्य सभा / जिला परिषद् के लिए भी संस्तुति कर सकती है ।
b . इस प्रकार की परिस्थिति में अवकाश सम्पूर्ण सेवा काल में 10 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती ।
с. इस कार्य में व्यतीत किये गये समय की गणना वेतन लाभांश व वरिष्ठता दोनों में की जायेगी । 11213 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
परन्तु, इस प्रकार का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा जब तक कि पाँच वर्ष का पहले ली गयी असाधारण अवकाश / या तीन वर्ष का समय अध्ययनार्थ अवकाश या विशिष्ट अध्ययनावकाश वापस कार्य में आने पर पूरा न हो गया हो । असाधारण अवकाश जो स्वीकृत है , के पूर्ण होने के बाद यदि अध्यापक विश्वविद्यालय में अपने कार्य पर नहीं आता, उसके द्वारा विश्वविद्यालय से अपने पद से त्याग देना समझा जायेगा ।
V.
नीचे वर्णित उपखण्ड, (vii) के प्रावधान के अनुसार सम्पूर्ण संस्तुति किये गये असाधारण अवकाश के रूप में धनराशि अध्यापक द्वारा उपखण्ड (ii) तथा (iii) के अन्तर्गत इससे ऊपर उसके सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
vi . असाधारण अवकाश सदैव बिना वेतन की होगी । भत्ते का भुगतान असाधारण अवकाश के समय सुंसगत नियमों द्वारा नियन्त्रित होगी ।
vii. केवल निम्नलिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त असाधारण अवकाश वेतन लाभांश में नहीं जोड़ी जायेगी,
a.
अवकाश चिकित्सीय प्रमाण- पत्र के आधार पर लिया गया है ।
b.
इस दशा में जब कुलपति सन्तुष्ट हों कि लिया गया अवकाश अध्यापक के नियन्त्रण के बाहर हो । इस प्रकार की असमर्थता सेवा ग्रहण या पुनः ग्रहण में नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा में अध्यापक के पास कोई दूसरा अवकाश पाने का विकल्प नःहो ।
с.
अध्ययन के लिए लिया गया अवकाश ।
d.. अवकाश स्वीकृत हो अध्यापन के पद पर या शोधवृत्ति या शोध के साथ अध्यापन के पद पर या सौंपे गये तकनीकी या महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य के लिए ।
viii. असाधारण अवकाश केवल अकस्मिक अवकाश और विशिष्ट आकस्मिक 38-339 G1/2006 11214
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरे अवकाश के साथ जुड़ सकती है , सेवा से निरन्तर अनुपस्थिति काल या अवकाश (संस्थागत अवकाशकाल के सहित) जो तीन वर्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए , केवल चिकित्सीय प्रमाण- प्रत्र पर लिए गये अवकाश को छोड़कर, सेवा में सम्पूर्ण निरन्तर अनुपस्थितिकाल कुल मिलाकर पाँच वर्ष से ऊपर नहीं होगः।
ix. अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा अवकाश को पूर्व में घटना काल को देखते हुए अनुपस्थिति को बिना अवकाश के असाधारण अवकाश के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ।
9.i.
अवकाश
अवशेष न हो
अवकाश अवशेष न होने पर, कुलपति के विवेक पर स्थायी अध्यापक को 360 दिन से अधिक नहीं, का अवकाश उसके सम्पूर्ण सेवा काल में स्वीकृत कर सकते हैं, जिसमें 90 दिन से अधिक एक समय में और 180 दिन सम्पूर्ण और इसके उपर चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर होगी । इस प्रकार का अवकाश उसे अर्द्धवेतनयुक्त प्राप्त अर्जित अवकाश में से कम किया जायेगा ।
बशर्ते, जिस अध्यापक की नियुक्ति स्थायी अध्यापक के पद के विरुद्ध की गयी है के पर्यवेक्षणकाल में है , को पर्यवेक्षण के रूप में अवकाश संस्तुति करने के उद्देश्य से व्यवहार किया जायेगा जिनका अवकाश देय नहीं है ।
ii.
अवकाश देय न होने पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति सन्तुष्ट न हो कि दिया गया सन्दर्भ अवलोकन करने पर तर्कसंगत हो सकता है और प्राध्यापक अवकाश की अवधि पूर्ण होते ही कार्य पर वापस आ जायेगा और स्वीकृत किया गया अवकाश को उपार्जित करेगा ।
एक अध्यापक जिसका अवकाश शेष नहीं है, को सेवा से शीघ्र त्याग पत्र की अनुमति नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह स्वीकृत अवकाश के मद में अंकित धनराशि की भरपाई सक्रिय सेवा द्वारा नहीं कर लेता या वह धनराशि को वापस कर दे, जिसका उसे भुगतान हो चुका है या उस समय के भत्ते अभी न लिया गया हो । उस दशा में जिसमें 11215 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
सेवा निवृत्ति अपरिहार्य हो, अध्यापक को बुरे स्वास्थ्य से आगे सेवा करने में असमर्थता आ जाय , अवकाश के समय की अवकाश वेतन की वापसी कार्यव रेणी परिषद् के विशेषाधिकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है ।
परन्तु, कार्यकारिणी परिषद् किसी अन्य असाधारण मामले में कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अभी अर्जित किये जाने वाले अवकाश की अवधि के लिए अवकाश वेतन की वापसी को छोड़ सकती है । अध्ययनावकाश 10. i.
किसी तीन o " kksZa की निरन्तर सेवा वाले पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक को विशे" k अध्ययन या शोध के लिए अथवा विशे " k अध्ययन या शोध के निर्माण के लिए अथवा विश्वविद्यालयी संगठन के विभिन्न पक्षों एवं शिक्षण की विधियों का विशे " k अध्ययन करने के लिए अध्ययनावका ग स्वीकृत की जा सकती है ।
परन्तु, कार्यकारिणी परिषद् विशेष परिस्थितियों में तीन वर्षों की अविच्छिन्न सेवा शर्त में शिथिलता प्रदान कर सकती है ।
व्याख्या : जिस समय व्यक्ति पर्यवेक्षणकाल में हो या शोध सहायक के रूप में कार्यरत समय को सेवाकाल के साथ जोड़ कर दिया जा सकता है, बशर्ते कि
a. आवेदन देने के तिथि से व्यक्ति को अध्यापक है माना जाय , और
b. उसकी सेवा अविच्छिन्न हो ।
ii . तत्सम्बन्धित विभाग और संकाय परिषद् द्वारा संस्तुति के आधार पर अवकाश की संस्तुति दो वर्ष से अधिक का समय , पीएच.डी. अध्ययन को छोड़ कर, अध्ययन अवकाश स्वीकृत होगी । उसके पीएच.डी. के लिए 3 वर्ष का अवकाश तथा विशेष परिस्थिति में छः माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है ।
iii. अध्ययन अवकाश एक अध्यापक को स्वीकृत नहीं हो सकता जिसने विश्वविद्यालय में लगातार तीन वर्षों तक सेवा न की हो आखिरी क्रम के असाधारण अवकाश खण्ड 8 (ii ) वा (iii) के अन्तर्गत समाप्त होने पर, तिथि के भीतर आशा की जाती है कि अध्ययन अवकाश की समाधि के उपरान्त वह आकर वापस सेवा ग्रहण कर लेगा । 11216
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड4 iv. अध्ययन अवकाश एक बार से अधिक मिल सकता है, बशर्ते कि प्रथम पाली में लिये गये अध्ययन अवकाश या विशिष्ट अध्ययन अवकाश को पूर्ण करने के पश्चात् कार्य पर लौटे 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो ।
परन्तु, जहाँ पर अध्ययनावकाश का प्रतिस्थापन वेतन पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान बाहरी संस्था द्वारा किया जाता है, ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी स्वतः दूसरी पाली में अध्ययनावकाश का लाभ तीन वर्ष के पश्चात् ले सकता / सकती है ।
v . कोई भी अध्यापक जिसे अध्ययनावकाश की स्वीकृति मिली है वह विस्तृत रूप से अध्ययन का पाठ्यक्रम या शोध का कार्यक्रम में परिवर्तन , बिना संकाय परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति के, नहीं कर सकता । जब कभी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि कुछ कम पड़ती है, ऐसी अवधि में अध्यापक को निष्कर्ष निष्पादन हेतु कार्यरत माना जाएगा जब तक कि उसे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पूर्व स्वीकृत अवकाश कार्य पूर्ण करने हेतु अल्प अवधि की कमी के अवकाश को अतिविशिष्ट अवकाश के रूप में स्वीकृति न मिल जाय ।
vi . अध्ययन अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है । फिर भी सुविधा युक्त अवकाश ( उदाहरणार्थ, जैसे विशिष्ट आकस्मिक अवकाश) को यात्रा अवधि को पूरा करने के लिए स्वीकृत की जा सकती है ।
vii.a. प्रावधान उपखण्ड ( vi ) और ( ix ) के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश हेतु 2 वर्ष तक का अवकाश पूर्ण वेतन के रूप में दिया जा सकता है और इसका विस्तार विश्वविद्यालय के विवेक पर एक और वर्ष के लिए किया जा सकता है । बशर्ते कि एक अध्यापक को भारत सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्ति/ शोधवृत्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र अथवा दूसरे प्रामाणिक अभिकरण जिसके लिए विश्वविद्यालय ने नामांकन अग्रसारित किया गया है, वहां अध्यापक का वेतन प्राप्ति अधिनिर्णय के लिए वर्णित शर्त के अनुसार नियन्त्रित होगी ।
टिप्पणी: a. देय वेतन का सम्बन्ध औसत वेतन से है और इसकी गणना ऐसे की जाएगी जैसा कि अध्यादेश में अंकित है ।
b . जबकि मकान भत्ता स्वीकार होगा, लेकिन क्षतिपूर्ति भत्ता अध्ययन अवकाश की अवधि में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 11217 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III-खण्ड 4]
viii . छात्रवृत्ति, वृत्ति, मानदेय, गुजारा भत्ता अथवा आर्थिक सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, परन्तु नियमित सेवा नियोजित अध्यापक को अध्ययन अवकाश की वृत्ति के निर्धारण में उसके वेतन तथा भत्ते को आधार नहीं (बिल्कुल नहीं) माना जाएगा, जिस पर अध्ययनावकाश स्वीकृत की गई होगी ।
ix. ग्राह्य वेतन व भत्ता के निर्धारण में निम्नलिखित मार्गदर्शक नियम को लागू किया जा सकता है जहाँ पर कि वित्तीय सहायता नियमित या अंशकालिक सेवा नियोजन के रूप में अध्यापक को अध्ययनावकाश में वृत्ति इत्यादि के योग में प्राप्ति होती है, खण्ड (viii ) में वर्णित के अनुसार होगी:
a. $60,000 या अधिक प्रतिवर्ष वेतनरहित अवकाश स्वीकार किया जाएगा ।
b. $ 25,000 या अधिक परन्तु $ 60,000 प्रतिवर्ष से कम – अर्द्धवेतनयुक्त अवकाश , और c. $ 25,000 प्रतिवर्ष से कम अवकाश पूर्ण वेतन के साथ ।
टिप्पणी: अध्ययनावकाश ग्रहित अध्यापक का कर्तव्य होगा कि उसके अध्ययनावकाश की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था जो भी हो, उसके द्वारा किसी रूप में दी गई अतिरिक्त आर्थिक सहायता को उसे विश्वविद्यालय को अविलम्ब सूचित करना होगा ।
Χ. अवकाश प्राप्त अध्यापक को वापस आकर पुनः सेवा ग्रहण करना होगा जिससे वह
xi विश्वविद्यालय की सेवा में वार्षिक वेतनवृद्धि लाभ (भो) का अधिकारी होगा, उसके अर्जन किये हुए समय पर, जिसमें वह अध्ययनावकाश को आगे जारी नहीं रखता । कोई भी अध्यापक किसी तरह से अवशेष वेतन पर लाभांश प्राप्ति का पात्र नहीं होगा ।
xii . उपर्युक्त उपखण्ड ( vi ) के अनुसार अध्ययनावकाश व यात्रा अवधि के समाप्ति के पश्चात् पुनः विश्वविद्यालय की सेवा ग्रहण करने वाले' अध्यापक की अध्ययनावकाश की गणना उसके सेवा निवृत्ति लाभांश के रूप में प्राप्ति होती है ।
xiii . अध्ययनावकाश में स्वीकृत अवकाश समाप्त हो जाएगा , यदि अध्यापक द्वारा इसका उपयोग सन्तुति के 12 माह के अन्दर नहीं किया जाता । ' बशर्ते, जहाँ पर स्वीकृत अवकाश निरस्त हो चुका है, अध्यापक द्वारा पुनः इस प्रकार के 11218
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है ।
xiv . एक अध्यापक जो अध्ययनावकाशं को ग्रहण कर रहा है उससे वास्तविक अध्ययनावकाश ग्रहण तिथि के समाप्ति के पश्चात् आशा की जाती है कि वह विश्वविद्यालय को अध्ययनावकाश के बराबर अवधि तक नियमित रूप से सेवा करने का बचन देगा ।
XV . एक अध्यापकः
a. वह जो अपना अध्ययन अपने निर्धारित अध्ययनावकाश के अन्दर पूर्ण करने में अयोग्य रहता है, या
b. वह जो पुनः विश्वविद्यालय में कार्यकारी अवकाश तथा यात्रा अवकाश अवधि के समाप्ति तिथि के बाद सेवा ग्रहण करने में चूक जाता है, या
с. जो विश्वविद्यालय की सेवा पुनः ग्रहण करता है, परन्तु वह (xiii ) के अन्तर्गत दी गई शर्तों को उसके पुनः सेवा ग्रहण तिथि से पूर्ण किए बगैर सेवा का परित्याग कर देता है, या
d. जो निर्धारित समय के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा निलम्बित या सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है, उनका दायित्व बनता है कि वे अवकाशकाल का वेतन भत्ता और अन्य खर्च, जो अध्यापक पर हुआ है , या पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान उसके पक्ष में दिया गया है, या ऐसी ध..राशि जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय- समय पर अध्यापक को विदेश में अध्ययनावकाश में जाने के लिए अनुमति के रूप में निर्धारित की है, उसका सम्पूर्ण भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का जिम्मेदार होगा ।
व्याख्या: यदि कोई अध्यापक अध्ययन अवकाश विस्तार के लिए आवेदन करता है , और यदि अनुमति नहीं मिलती, फिर भी वह (स्त्री/ पु०) मौलिक रूप से संस्तुति अवकाश समाप्ति के उपरान्त भी पुनः सेवा ग्रहण नहीं करता, उसे उसके अवकाश समाप्ति के उपरान्त पुनः सेवा ग्रहण करने में असफल माना जाएगा तथा उस पर धन वापसी के लिए निम्न अध्यादेश के अन्र्तगत कार्यवाही होगी
a. उपर्युक्त में होते हुए भी, कार्यकारिणी परिषद् इस अध्यादेश को किसी भी रूप में लागू न होने का आदेश दे सकती है, यदि अध्यापक जो कि तीन वर्ष के अन्दर अध्ययनावकाश से भाग III- खण्ड 4]
11219 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
सेवा में वापस आने पर स्वास्थ्य के आधार पर उसे सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
परन्तु, और आगे भी, कि पुनः कार्यकारिणी परिषद् किसी भी अपवाद स्थिति में अध्यापक द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि या अवधि छोड़ सकती है या कम कर सकती है जिसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा । जो बिन्दु (xiii ) के सन्दर्भ में इस अध्यादेश के अन्तर्गत होगा । कार्यकारिणी परिषद् अपवाद स्वरूप अत्यधिक आवश्यकता में एक व्यावहारिक अवधि तक अवकाश की अवधि को बढ़ा भी सकता है ।
xvi . अवकाश की स्वीकृति हो जाने के पश्चात् अध्यापक द्वारा अवकाश के उपयोग से पूर्व वह. विश्वविद्यालय के हक में एक संविदा द्वारा अपने को त्र्यकारी करेगा जो उपर्युक्त उपखण्ड ( xiii ) और (xiv ) की शर्तों को पूरा करे और सुरक्षा के तौर पर अचल सम्पति बन्धक रूप में वित्त अधिकारी के सन्तुष्टि के लिए या एक बीमा निगम का एक विश्वसनीय बन्धक- पत्र या अधिकृत बैंक की प्रत्याभूति या दो स्थायी अध्यापकों द्वारा प्रत्याभूति उपलब्ध करायी जाय , जिससे कि धनराशि जो वापस करायी जा सकती है , उपखण्ड (xiv ) के अन्तर्गत और उपरोक्त के अनुसार हो सके ।
xvii . अध्यापक द्वारा संकाय को प्रत्येक छः माह पर अपने अध्ययन का प्रगति- पत्र अपने निदेशक द्वारा या संस्था के वरिष्ठ सदस्य या संस्था प्रमुख द्वारा अग्रसारित करा कर प्रस्तुत करना होगा । यह प्रगति पत्र संकाय प्रमुख के पास प्रत्येक अध्ययनावकाश के छः माह के समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर पहुँच जाना चाहिए । यदि निर्दिष्ट समय के अन्दर प्रगति- पत्र संकाय प्रमुख के पास नहीं पहुँचती है, तो अवकाश का वेतन का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार की प्रगति- पत्र प्राप्त न हो जाय ।
टिप्पणी: अध्ययन अवकाश से वापस आने पर अध्यापक द्वारा अपने कार्य की प्रकृति एवं उसकी प्राप्ति के विषय में अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित करेगा । वह संकाय स्तर पर अपने कार्य को विचार गोष्ठी में भी प्रस्तुत करेगा जो कि विशेष रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी ।
xvii . अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित संकाय परिषद् को भेजा जाना और विभागाध्यक्ष द्वारा उसका/ उसकी संस्तुति के साथ विभाग में विशेष विषय पढ़ाने वाले अध्यापकगणों की संख्या का उल्लेख करेगा । अपेक्षाकृत बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर, अध्यापकों की क्षमता के 20 % समय से अधिक नहीं, को 11220
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
चक्रण में अध्ययनावकाश , अतिविशिष्ट अवकाश और या विशेष अध्ययन अवकाश के रूप में अग्रसारित करने की स्वीकृति होगी ।
11.i
विशिष्ट
अध्ययनावकाश
स्थायी पूर्णकालिक विश्वविद्यालयी अध्यापक जिसने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को विशिष्ट अध्ययनावकाश की स्वीकृति अध्ययन में भाग लेने या शोध या दूसरे शैक्षणिक खोजबीन के लिए दी जायेगी जिसका एक मात्र उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत कार्यकुशलता को बढ़ाना और विश्वविद्यालय के लिए लाभप्रद बनाना है । इस प्रकार का अवकाश ऐसे अध्यापक को स्वीकृत नहीं होगी जिनकी विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्ति होने की सीमा 3 वर्ष से कम है । ii.
अवकाश की अवधि छः माह या 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी , यदि अध्यापक ने वास्तविक रूप से विश्वविद्यालय में अपने पहले की पाली की विशिष्ट अध्ययन अवकाश से लौटने के पश्चात् क्रमशः तीन या छः वर्षों तक सेवारत रहा हो । इसके अनुसार पुनः विशिष्ट अध्ययनावकाश की स्वीकृति नहीं होगी , जब तक कि अध्यापक के पूर्व अध्ययनावकाश से लौटने की तिथि से, या किसी दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम या अतिविशिष्ट अवकाश उपखण्ड 8 ( ii ) और (iii ) के अन्तर्गत समाप्ति तिथि से लौटने पर तीन वर्ष पूर्ण न हो गया हो ।
अध्यापक द्वारा अध्ययन अवकाश की परिस्थिति में एक वैधानिक अनुबन्ध-पत्र समुचित प्रत्याभूति के लिए भरेगा कि विशिष्ट अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर वह विश्वविद्यालय की सेवा में वापस आ जाएगा और वह उसके बाद कम से कम तीन वर्ष की सेवा विश्वविद्यालय में करेगा । ऐसा करने में असफल रहने पर वह विश्वविद्यालय को अवकाश वेतन व भत्ते और दूसरे खर्च, यदि कोई उस पर हुआ है या उसके निमित्त खर्च के साथ ऐसी धनराशि जिसका निर्धारण समय- समय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा , जो अध्यापक के विदेश में विशिष्ट अध्ययन अवकाश के लिए स्वीकृत किया गया था, के साथ 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 11221 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
भुगतान की तिथि से गणना की जाएगी ।
परन्तु, कार्यकारिणी परिषद् किसी भी अपवाद स्वरूप स्थिति में अध्यापक द्वारा वापसी योग्य धनराशि को अध्यादेश के अन्र्तगत उसे बाध्यहीन या कम कर सकती है, जिसके कारण को अंकित किया जाएगा ।
iv. विशिष्ट अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान अध्यापक को पूर्ण वेतन और भत्ते (निर्धारित की गई शर्तों को परिपूर्ण करने की स्थिति में) उसके विशिष्ट अध्ययन अवकाश के प्रारम्भ होने से ठीक पहले की दर से देने योग्य होगा , प्राप्त करेगा । विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह से पद की भर्ती या दूसरे प्रकार की एकान्तर व्यवस्था , जो अतिरिक्त व्यय भार बढ़ाती हो, नहीं की जायेगी ।
v.
एक अध्यापक जो विशिष्ट अध्ययन अवकाश में है, वह भारत या विदेश , किसी भी दूसरे संस्था में अवकाशकाल की अवधि में कोई स्थायी नियुक्ति नहीं ले सकता । फिर भी उसे स्वीकृति जा सकती है एक वृत्ति या शोध छात्रवृत्ति या तदर्थ अध्यापन और शोध कार्यभार के साथ मानदेय या कोई दूसरे रूप में सहायता लेने की, अपेक्षाकृत किसी उच्चानुशीलन संस्थान में नियमित सेवा नियोजन लेना प्रतिबन्धित है । इस प्रकार की परिस्थिति में कार्यकारिणी परिषद् चाहे तो स्वीकृत विशिष्ट अध्ययन अवकाश का वेतन तथा भत्तों को कम कर सकती है ।
vi .
विशिष्ट अध्ययनावकाश की अवधि में अध्यापक को वेतन वृद्धि लाभांश वांछित तिथि से , प्राप्त करने की स्वीकृति होगी । अवकाश की अवधि भी अवकाश निवृत्ति वेतन /अंशदायी भविष्य निधि के उद्देश्य से सेवा के रूप में जोड़ी जाएगी, जो अध्यापक को उसके अवकाश की समाप्ति के बाद पुनः विश्वविद्यालय की सेवा ग्रहण करने पर प्राप्त होगी ।
1 .
टिप्पणी
विशिष्ट अध्ययन अवकाश के अन्तर्गत कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय को प्रस्तुति के साथ ही अवकाश की स्वीकृति 39-339 G1 / 2006 11222
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
के लिए आवेदन किया जाएगा ।
2.
अवकाश से वापस आने पर अध्यापक द्वारा लिए गये अवकाश काल में किये गये अध्ययन कार्य की प्रकृति, शोध या दूसरे किए गये कार्य के विषय में विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा । वह संकाय के स्तर पर अपने कार्य को संगोष्ठी में भी प्रस्तुत करेगा जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी ।
12.i
मातृत्व अवकाश
एक महिला अध्यापिका जिसे दो से कम जीवित सन्तान है, को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति 135 दिन की अवधि के लिए , उस समय से जब मॉ बच्चे को जन्म देती है से लेकर या बच्चे के जन्म की तिथि से जो भी पहले हो प्रदान की जाएगी । मातृत्व अवकाश गर्भपतन, जिसमें गर्भपात कराना भी सम्मिलित है, दी जा सकती है जो निर्भर करेगा उस परिस्थिति पर जिसमें अवकाश के लिए आवेदन किया गया है, परन्तु गर्भपात की तिथि से छः सप्ताह से अधिक सम्पूर्ण रूप से अथवा छः सप्ताह के बाद विस्तार नहीं किया जाएगा और अवकाश के लिए आवेदन के साथ समर्थन के रूप में चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए ।
13.1
पितृत्व अवकाश
पितृत्व अवकाश एक पुरुष अध्यापक को 15 दिनों के लिए स्वीकार की जा सकती है जो उसके पत्नी द्वारा बच्चे को जन्म देने के समय होगी । इस नियम का प्रावधान केवल दो सन्तानों तक सीमित होगा ।
14.
)
गोद लेने हेतु अवकाश
केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार सन्तान ग्रहण करने का अवकाश प्रदान किया जा सकता है ।
15.i.
अवकाश
अवकाश के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश संयुक्त रूप से लिया जा सकता है, केवल आकस्मिक अवकाश तथा विशिष्ट आकस्मिक अवकाश को छोड़ कर, परन्तु यह छुट्टी आगे और पीछे दोनों ओर अवकाश से न जुड़ा हो । 11223 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
भाग III- खण्ड 4]
ii . विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश तथा ली गई अर्जित अवकाश दोनों को मिलाकर छः माह से अधिक विस्तार नहीं होगा । जब ली गयी अवकाश दो अवकाशों के बीच की अवधि में पड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण अवधि लगातार कार्य पर अनुपस्थिति में होगी और इस प्रकार के अवकाश को ली गई छुट्टी के एक हिस्से के रूप में व्यवहार किया जाएगा ।
iv. अवकाश की अवधि में अध्यापक कार्य दिवस की भाँति ही समरूप वेतन का अधिकारी होता है । एक अध्यापक ने यदि त्याग पत्र देने की सूचना दे रखी है और इस प्रकार की सूचना की अवधि अवकाश की अवधिकाल में समाप्त हो जाती है या उसके बाद आवेदन की आखिरी तिथि से एक माह के अन्दर की अवधि में, फिर भी वह आधा वेतन पाने का अधिकारी होगा ।
परिवीक्षा काल पर नियुक्त अध्यापक
16. एक अध्यापक जिसकी नियुक्ति वास्तविक रिक्त स्थान के विरुद्ध की गई है, परिवीक्षाकाल के साथ निश्चित शर्तें होंगी और परिवीक्षाकाल की अवधि में छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है जो कि उसके लिए ग्राह्य होगी, यदि वह अपने पद निरन्तर रूप से धारण कर रहा है । यदि किसी कारण से परिवीक्षाधारी की सेवा को समाप्त करने का विचार किया जा रहा हो , उसको किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृति जो कि उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति तिथि के उपरान्त हो या कोई पूर्व तिथि जिस पर कार्यकारिणी परिषद के आदेश से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो विस्तार नहीं किया जाएगा । दूसरी तरफ, एक नियुक्त अध्यापक जो परीवीक्षाकाल में ऐसे पद पर है जो कि वास्तविक रूप से रिक्त नहीं है , उसकी योग्यता का मूल्यांकन एक अस्थायी अध्यापक के रूप में अवकाश प्रदान करने के लिए व्यवहार किया जाएगा , जब तंक वास्तविक रूप से उसकी नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती । यदि एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी पद पर है और [भाग III-खण्ड 4 24
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
उसकी नियुक्ति उच्च पद पर परिवीक्षा में है तो उसके परिवीक्षाकाल की अवधि उसके स्थायी पद पर प्राप्त अवकाश लाभ के उपर्युक्त नियम से वंचित नहीं किया जाएगा ।
मानद अध्यापक
C.17 . विश्वविद्यालय के मानक और अंशकालिक अध्यापक उन्हीं शर्तों के अनुसार अवकाश प्राप्ति के अधिकारी है जिस पर पूर्णकालिक अस्थायी विश्वविद्यालयी अध्यापकों के ऊपर लागू होता है ।
साधारण अवकाश कैसे अर्जित करें
D.18.1 . केवल कार्य के द्वारा ही अवकाश अर्जित की जा सकती है । विदेश सेवा में व्यतीत किए गये अवधि की गणना सेवा के रूप में की जाएगी यदि उस अवधि के लिए में अवकाश वेतन का भुगतान कर दिया जाये ।
2.a.
अवकाश का
अधिकार
अवकाश प्राप्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । किसी भी प्रकार का अवकाश अस्वीकार किया जा सकता है या किसी भी कारण के बिना बताए इसे स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है , यदि उस अधिकारी के. विचार में इस प्रकार की कार्यवाही विश्वविद्यालय के हित में है । b. एक अध्यापक को कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब एक सक्षम अधिकारी द्वारा निष्कासित करने, बाहर करने या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया जा चुका हो अथवा अध्यापक को कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा जब वह निलम्बन के अन्तर्गत हो ।
3.a.
किसी भी अध्यापक को किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतर रूप से 3 वर्ष से अधिक अवधि की स्वीकृति नहीं होगी ।
कार्य से अवकाश पर अनुपस्थिति की
अधिकतम अवधि
परन्तु, एक अध्यापक का चुनाव एक सांसद के रूप में अथवा राज्य विधान मंडल के लिए होता है तो उसे असाधारण अवकाश के रूप में पॉच वर्ष के अवकाश की स्वीकृति की जा सकती है । 11225 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
b. जहाँ एक अध्यापक निरंतर तीन वर्ष के अवकाश अवधि के बाद पुनः कार्य ग्रहण नहीं करता अथवा जहाँ एक अध्यापक अपने अवकाश के समाप्ति के बाद पुनः कार्य से अनुपस्थित रहता है, अपेक्षाकृत विदेश सेवा में या निलम्बन की अवस्था छोड़कर, किसी भी अवधि जिसको एक साथ मिलाकर उसे स्वीकृत अवकाश अवधि तीन वर्ष से ऊपर होती है वह, जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के दृष्टिकोण में इसे असाधारण परिस्थिति के रूप में निर्धारण हो अन्यथा समझा जाएगा कि वह अपने पद से अनधिकृत अनुपस्थिति की तिथि से त्याग कर देगा ।
4.
अवकाश के लिए
आवेदन
अवकाश के लिए आवेदन सदैव अग्रिम रूप में किया जाना चाहिए और अवकाश का उपयोग करने के पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति, आकस्मिक और सन्तोषजनक कारणों को छोड़कर, प्राप्त होनी चाहिए ।
5.a.
अवकाश का प्रारम्भ एवं समापन
साधारणतः अवकाश का प्रारम्भ अध्यापक द्वारा वास्तव में जिस तिथि से उपयोग की जाती है तथा समापन उसके पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से होती है ।
b.
रविवार और या चिन्हित त्योहार को अवकाश के आगे और पीछे सक्षम अधिकारी के संस्तुती पर लिया जा सकता है / अवकाश को आवेदित अवकाश के साथ इस अध्यादेश के उपखण्डों 5,8 और 14 के अधीन एक साथ मिलाया जा सकता है ।
6.a.
अवकाश समाप्ति
के पूर्वपुनः
कार्यग्रहण
एक अध्यापक जो अवकाश पर है वह स्वीकृत अवकाश की अवधि समाप्ति के पूर्व कार्य ग्रहण नहीं कर सकता जब तक अवकाश स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति न मिल गयी हो ।
b. उपर्युक्त (a) में सम्मिलित होने के बावजूद , एक अध्यापक जो अवकाश पर सेवा निवृत्ति की तैयारी कर रहा है, उसे अपने सेवा 11226
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
निवृत्ति की स्वीकृति के अनुरोध को वापस लेने से तथा काम पर वापस आने से रोक को सिर्फ कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति से सुरक्षित किया जा सकता है ।
चिकित्सीय आधार 7. पर अवकाश चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित होगी
एक अध्यापक जिसने चिकित्सीय आधार पर अवकाश के लिए आवेदन किया है उसे अपने आवेदन के साथ एक अधिकृत विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी या जहाँ पर ऐसे चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं है वहाँ पर पंजीकृत चिकित्सीय कार्यरत चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र साथ देना चाहिए । अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी फिर भी उसे पहले चिकित्सीय परिषद् के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है । चिकित्सा परिषद् के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अध्यापक को स्थायी रूप से आगे कार्य करने से अयोग्य घोषित करने की तिथि के उपरान्त उसे अवकाश या चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी का विस्तार नहीं किया जाएगा ।
चिकित्सीय आधार 8 .
वापसी पर कार्य
किसी अध्यापक को जिसे चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अवकाश की स्वीकृति की जा चुकी है (आकस्मिक अवकाश छोड़कर) उसकी कार्य पर पुनः वापसी की स्वीकृति पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने के चिकित्सीय प्रमाण- पत्र के बिनां नहीं होगी ।
पर अवकाश से ग्रहण
अवकाश काल में 9. सेवानियोजन
एक अध्यापक जो अवकाश पर है, वह विश्वविद्यालय से अग्रिम रूप से लिखित स्वीकृत के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उद्योग , व्यापार में जिस भी प्रकार की हो या किसी व्यक्तिगत शिक्षण या दूसरे कार्य जो कि किसी प्रकार का लाभ या मानक से सम्बन्धित है , संलग्नता नहीं होगी , लेकिन यह प्रतिबन्ध एक विश्वविद्यालय की परीक्षा से सम्बन्धित कार्य, लोक सेवा आयोग , शिक्षा परिषद्, या आकाशवाणी या व्याख्यानों का प्रसार या कुलपति की संस्तुति पर कोई दूसरा शैक्षणिक कार्य के अन्तर्गत कार्य पर नहीं होगा । एक अध्यापक की अवकाश वेतन जिसे लेने की स्वीकृति किसी सेवा नियोजन से अवकाश के दौरान होगी, उसके भाग III-खण्ड 4]
11227 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
प्रतिबन्ध के विषय में जैसा कार्यकारिणी परिषद् निर्धारित करे, के अनुसार लागू होगी ।
10.
अवकाश रहित अनुपस्थिति या अवकाश से अधिक समय तक रुकना
उपर्युक्त उपखण्ड 19(2) में प्रावधानों के अन्तर्गत एक अध्यापक जो स्वयं बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहता है या स्वीकृत अवकाश के समापन के उपरान्त बिना अवकाश लिए पुनः अनुपस्थित रहता है उसे इस प्रकार के अनुपस्थित अवधि का अवकाश भत्ता या वेतन का अधिकारी नहीं होगा । इस अवधि को उसके अवकाश के खाते में एक अवैतनिक अवकाश के रूप में जोड़ दिया जाएगा जबतक कि अवकाश स्वीकृति करने वाले साधिकार अधिकारी द्वारा अवकाश विस्तार न किया जाय । कार्य पर अपनी इच्छा से अनुपस्थित रहने को अभद्र व्यवहार के रूप में लिया जाएगा ।
11.
एक अध्यापक के सेवानिवृत्ति की निश्चित तिथि के उपरान्त कोई भी अवकाश की स्वीकृति की अनुमति नहीं होगी ।
सेवा निवृत्ति की तिथि के रूपर 11228
[भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
a.
तिथि के ऊपर
अवकाश
परन्तु, यदि एक अध्यापक सेवा निवृत्ति की तिथि से पर्याप्त समय पहले पेंशन के रूप में किसी अवकाश को जो कि उसकी अवशेष थी और सेवा निवृत्ति की तैयारी के रूप में आवेदन की गई थी जिसका विश्वविद्यालय के हित में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देने से इनकार कर दिया गया था, तब उसे सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद भी अर्जित अवकाश के रूप में पेंशन में दी जाएगी जो कि इस विषय में अधिकतम 120 दिन की होगी । इसकी अवधि की सीमा का विस्तार 180 दिनों तक का हो सकता है यदि सम्पूर्ण अवकाश अथवा कोई भी भाग भारत के बाहर व्यतीत किया गया हो । बशर्ते , जब अर्जित की गई अवकाश 120 दिनों के ऊपर स्वीकृत की गई है इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार अवकाश की अवधि भारत में व्यतीत किए गये औसत अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी । जो अवकाश अभी स्वीकृत है उस अवकाश में सम्मिलित है जो उसे सेवा निवृत्ति की तिथि की तैयारी के रूप में स्वीकृत है , प्रारम्भ की तिथि से लेकर सेवा निवृत्ति की तिथि तक होगी जिसकी अवकाश धनराशि सेवानिवृत्ति की तैयारी से लेकर सेवा निवृत्ति तक नहीं बढ़ेगी । वास्तविक रूप से मना किया जा सकता है; अर्द्धवेतन अवकाश को यदि कोई सेवा निवृत्ति की तैयारी के लिए आवेदन किया है और आकस्मिकता में विश्वविद्यालय की सेवा अस्वीकार की गई को अर्जित अवकाश को विस्तार के साथ परिवर्तित किया जा सकता है , इस प्रकार का अवकाश अर्जित था जो सेवा निवृत्ति की तैयारी की तिथि से प्रारम्भ और सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच में था ।
b.
बशर्ते और आगे एक अध्यापक को :
i. जो निलम्बन के अन्तर्गत है उसे 120 या 180 दिनों के भीतर उसके पूर्व पद पर आसीन किया जाता है , ऐसी परिस्थिति हो सकती है उसके सेवा निवृत्ति के पूर्ववर्ती तिथि पर पेंशन और उसे निलम्बन के अन्तर्गत होने के कारण सेवा निवृत्ति अवकाश करने से रोके जाने के कारण , उसे इस प्रकार के अवकाश का लाभ उठाने भाग III-खण्ड4]
11229 भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
की स्वीकृति होगी जो अधिकतम 120 दिन या 180 दिन होगा जो निर्भर करेगा जैसी परिस्थिति होगी, सेवा में पूर्व पद पर बहाली की तिथि और सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच की अवधि से कम की जाएगी ।
ii.
जो पेंशन प्राप्त करने की अवस्था प्राप्त कर लिया हो जब कि वह निलम्बन के अन्तर्गत होने के कारण सेवा निवृत्ति तैयारी अवकाश के लिए आवेदन करने से वंचित किया गया है, उसे अपने साख पर अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी , अधिकतम 120 दिन या 180 दिन का निर्धारण , जैसी परिस्थिति होगी , कार्यवाही के समाप्ति पर उपरोक्त से पूर्णरूप से इनकार कर दिया जाय, यदि सक्षम अधिकारी के विचार में उसे उसके पद पर नियुक्ति होने का आदेश दिया जाता है, उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया है और उसका निलम्बन पूर्ण रूप से आधारहीन था के आधार पर । C. इसके उपरान्त प्राप्त होगा , एक अध्यापक को जिसकी सेवा क विस्तार विश्वविद्यालय के हित में उसके पेंशन प्राप्ति अवस्था के उपरान्त की गई है उसे इसके अन्तर्गत अवकाश की स्वीकृति होगी;
i. सेवा विस्तार की अवधि के अन्तर्गत कोई भी अवकाश सेवा विस्तार की अवधि के सापेक्ष अवशेष है और जिसका विस्तार आवश्यक है उसे अर्जित अवकाश प्राप्ति की अनुमति होगी उपरोक्त उपखण्ड (a) के अन्तर्गत यदि वह पेंशन की तिथि से सेवा निवृत्त हो चुका है ।
व्याख्या : अर्जित अवकाश की गणना का निर्धारण से जिसको एकत्र किया जाएगा विस्तार की अवधि में अवकाश, यदि कोई ग्राह्य है , उपरोक्त उपखण्ड (a ) के अन्तर्गत उसे भी गणना में लिया जाएगा ।
ii.
सेवा विस्तार की अवधि के समापन पर:
a.
अर्जित अवकाश जो कि उपरोक्त उपखण्ड 9 के अन्तर्गत उरो 40-339 G1/ 2006 11230
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
स्वीकृति की गई है , के पश्चात् अगर वह पेंशन की तिथि से सेवा निवृत्त हो चुका है, तो इस प्रकार के अवकाशं की धनराशि कम हो जाएगी जो कि उसने सेवा विस्तार के अवधि में उपयोग किया है;
b. अर्जित अवकाश विस्तार अवधि में अर्जित की जाती है और सेवा निवृत्ति की तैयारी के लिए अवकाश का आवेदन उसके अन्तिम सेवा निवृत्ति की तिथि से पर्याप्त समय पूर्व की गई है और विश्वविद्यालय के हित के अस्वीकृत किया गया है ।
टिप्पणी : एक अध्यापक जो स्वयं ( स्त्री / पुरुष) अस्वीकृत अवकाश का उपयोग पूर्णरूप या आशिंक रूप से तुरन्त पेंशन प्राप्ति तिथि के पश्चात् या सेवा विस्तार के समाप्ति के पश्चात् दूसरे रूप में पेंशन सम्बन्धित / अंशदायी भविष्य निधि लाभांश और वैधानिक देनदारी को (ऋण इत्यादि) सेवाकाल में मना की गयी अवकाश के समाप्ति तक के उद्देश्य के लिए मानी जाएगी । वह सेवा निवृत्त होगा और सभी सेवा निवृत्ति विशेष वेतन लाभांश के लिए जो सेवा निवृत्ति तिथि से उसको देय है (या इस प्रकार यदि कोई सेवा विस्तार स्वीकृत है तो बाद की दूसरी तिथि से) इस प्रकार के अवकाश के केवल समाप्ति के बाद की तिथि से पाने का अधिकारी हो जाएगा ।
एक अध्यापक को 12.i. एक अध्यापक को जो संविदा के आधार पर सेवा नियोजित नहीं है अवकाश जिसकी सेवा की आवश्यकता नहीं है (अन्तिम अवकाश)
तथा जिसकी सेवा विश्वविद्यालय द्वारा छटनी या पद समाप्ति के आधार पर उसके सेवानिवृत्ति आयु के प्राप्त होने के पूर्व की समाप्त कर दी गई हो, कदाचित् यदि उसने इसके लिए आवेदन भी न किया हो अथवा विश्वविद्यालय के हित में अस्वीकार कर दिया गया हो, उसे अर्जित अवकाश का विस्तार (लेकिन 120 दिन से अधिक नहीं होगी ) आखिरी लाभांश के रूप में देने की स्वीकृति का अधिकार केवल कुलपति के विवेक पर होगा । उन परिस्थितियों में जहाँ अध्यापक को सूचना अवधि के समाप्त होने के पहले ही सेवा मुक्त कर दिया जाता है, इस प्रकार की सूचना या सूचना अवधि का अपूर्ण भाग को कार्य की अवधि मानी जाएगी जो स्वीकृत अवकाश के साथ सहभागी होगी । ii. यदि अध्यापक अपने पद से पद त्याग करता है उसे सामान्य रूप से या तो पहले या उसके त्याग पत्र के तुरन्त बाद कोई अवकाश स्वीकृत भाग III-खण्डं 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
11231 नहीं किया जाएगा । इस परिस्थिति में फिर भी जहाँ पर त्याग - पत्र का कारण स्वास्थ्य है या दूसरे कारण जो उसके नियन्त्रण में नहीं है, उसके पास एकत्र अर्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक नहीं होगी, कुलपति के विवेक पर उसे स्वीकार की जा सकती है । इस परिस्थिति में जिसमें निर्धारित की गई अवधि सूचना को देने के लिए आवश्यक होगी, वहाँ पर अवकाश के स्वीकृति हेतु जहाँ तक सम्भव हो सके, वहाँ तक आवश्यक समय सूचना को देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए । कोई अन्तिम अवकाश नहीं होगा , फिर भी , निलम्बन की दशा में/ सेवा से निष्कासन की परिस्थिति में स्वीकृत हो सकती है ।
एक प्रकार केअवकाश का दूसरेप्रकार के अवकाश में परिवर्तन
13.a. सम्बन्धित अध्यापक के अनुनय पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश को पूर्वलक्षी के पश्चात् परिवर्तित किया जा सकता है, असाधारण अवकाश सहित को विभिन्न प्रकार के अवकाश में जो कि उसको वास्तविक अवकाश लेने के समय पर ग्राह्य थी, लेकिन वह उस पर अपना दावा इस प्रकार के परिवर्तन करने के लिए साधिकार नहीं कर सकता है ।
b. यदि एक प्रकार का अवकाश दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित होता है तो अवकाश वेतन की धनराशि और ग्राह्य भत्ते की पुनः गणना की जायेगी और अवकाश वेतन का अवशेष और दिये गये भत्ते या अतिरिक्त निकाली गयी धनराशि, जैसी परिस्थिति हो, देय होगा ।
अवकाश काल में 14. वेतन वृद्धि
यदि वेतन वृद्धि किसी अवकाश, के समय में पड़ता है आकस्मिक अवकाश विशेष आकस्मिक अवकाश , कार्यकारी अवकाश को छोड़ कर, प्रभावित वेतन वृद्धि उस तिथि से देय होगी जिस समय से अध्यापक पुनः कार्यग्रहण करे, बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से दिया जाएगा, केवल उस परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ अवकाश की गणना वेतन वृद्धि में नहीं की जाती है ।
15. इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए जब तक कि भिन्न प्रकार से व्याख्या 11232
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[ भाग III- खण्ड 4 न की जाय वर्ष का तात्पर्य शैक्षणिक वर्ष है जो शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से शुरू होकर शैक्षणिक सत्र के समापन तक है ।
20.
अवकाश स्वीकृत
करने वाले
अधिकार प्रदत्त
प्राधिकारी
तालिका में नीचे की तरफ स्तंभ 2 में निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है साधिकार अधिकारीगणों को अवकाश स्वीकृति करने को जिसे बढ़ाकर स्तम्भ-3 तक प्रदर्शित किया गया है । अतिरिक्त अवकाश इन सीमाओं के ऊपर स्वीकृति के परिस्थिति में अथवा वे अवकाश जो नीचे उल्लेखित नहीं है, को कार्यकारिणी परिषद् के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए । अवकाश की स्वीकृति के पूर्व स्वीकृति करने वाला अधिकारी निश्चित कर लेगा कि मॉगी गई अवकाश ग्राह्य है और सम्बन्धित अध्यापक के पास एकत्र है ।
21 .
अवकाश वेतन
एक अध्यापक जिसे आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति है उसे कार्य से अनुपस्थित के रूप में व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा उसका वेतन बाधित नहीं होगा । कार्यकारी अवकाश और विशिष्ट अध्ययन अवकाश में एक अध्यापक वेतन की निकासी इस अध्यादेश के उपखण्डों क्रमशः 4 और 11 के प्रावधान के अन्तर्गत करेगा । दूसरे प्रकार के अवकाशकाल में अध्यापक को अवकाश वेतन का भुगतान इसके अन्तर्गत होगा ।
A. अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश
अवकाश वेतन प्राप्त पूर्ण दस माह के औसत मासिक वेतन के बराबर होगा जो तुरन्त पूर्ववर्ती माह जिसमें अवकाश प्रारम्भ होता है या वास्तविक वेतन जिसका अध्यापक हकदार है ठीक अवकाश के प्रारम्भ होने के पूर्व में, जो भी इसमें अधिक हो , प्राप्त होगा ।
परन्तु, अध्यापक का अवकाश वेतन जो कि निरन्तर तीन वर्ष से अधिक समय से दूसरे पद पर कार्य कर रहा है उस समय प्राप्त अवकाश धनराशि की गणना की जाएगी, जैसा कि यदि वह पद जिस पर कार्य करता रहा होगा, एकल विशिष्टता थी । लेकिन उसके अधिकारिक कार्य करने की नियुक्ति समतुल्य या ऊँचे पद पर है । भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
:
टिप्पणी
11233
तीन वर्ष का समय सीमा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा
a. अवकाश की सम्पूर्ण अवधि में जिसमें अध्यापक किसी अधिकारी पद पर कार्य करेगा लेकिन उसके ऐसे अवकाश जाने के लिए , और
b . सम्पूर्ण अधिकारिक पद पर की गई सेवा किसी भी अवस्था में नियुक्ति के लिए समतुल्य या ऊँचा पद होगा, जिस पर वह कार्य करता होता ।
अवकाश के प्रकार
(1) i. आकस्मिकअवकाश और विशिष्ट आकस्मिक अवकाश
(a) संकाय प्रमुख
विभागाध्यक्ष
(b)
अन्य अध्यापक(कों)
(c)
ii. अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश , प्ररिवर्तित अवकाश और मातृत्व अवकाश असाधारण अवकाश
iv. बकाया रहित अवकाश
B. अर्द्ध वेतन अवकाश
और बकाया रहित
अवकाश
विस्तार का
अनुमतिदाता
प्राधिकारी
अधिकार
(2)
(3)
पूर्ण
कुलपति
पूर्ण
संकायप्रमुख
विभागाध्यक्ष
पूर्ण
पूर्ण
कुलपति
90दिनों तक कुलपति
कुलपति पूर्ण
निर्धारित (A) में पहले कहा जा चुका है, के विरुद्ध आधी राशि के बराबर होगी ।
किसी अवकाश वेतन का अधिकार नहीं है ।
C. असाधारण अवकाश
D. अध्ययन अवकाश
Ε. मातृत्त्व अवकाश और संगरोध अवकाश
जैसा कि ग्राह्य है, इस अध्यादेश के उपखण्ड 10 के अन्तर्गत और इसकी गणना की जाएगी जैसा ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है ।
अवकाश पर जाते समय का लिया गया वेतन । इस अध्यादेश के उपखण्ड 10 के प्रावधानों के अधीन अवकाश के दौरान महँगाई भत्ता, आवास किराया और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का भुगतान उन सब भत्तों का भुगतान से सम्बन्धित प्रावधानों से नियन्त्रित होगा । 11234
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 F. पितृत्व अवकाश
भारत सरकार के दिशा- निर्देशों और मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत के अनुसार ।
G. दत्तक ग्रहण अवकाश भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत के अनुसार ।
22 . इस अध्यादेश के अन्तर्गत कुलपतिं द्वारा निर्धारित की हुई कार्य पद्धति का अनुसरण करते हुए नियमों को बनाया जा सकता है : -
इस अध्यादेश के अन्तर्गत नियमों का निर्माण
i. अवकाश के लिए आवेदन पत्र और अवकाश समाप्ति के पूर्व सेवा पर वापस आने के लिए अनुमति पत्र बनानाः
ii . अवकाश पर होने अथवा अवकाश से वापस आने के लिए अवकाश की स्वीकृति और चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुतीकरण ;
अवकाश वेतन का भुगतान;
iv. सेवाकाल के अभिलेखों का अनुरक्षण करना; और
V. अवकाश खातों (लेखा-जोखा) का अनुरक्षण । 11235 भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओई 8 वित्त अधिकारी की सेवा निबंधन एवं शर्तें परिनियमावली 5 के खण्ड (3) के अन्तर्गत
1. इस अधिनियम को 'वित्तअधिकारी , मीजोरम विश्वविद्यालय की सेवा निबन्धन एवं शर्तें अधिनियम कहा जा सकता है ।
2. यह अधिनियम पद सृजन की तिथि से प्रभावी होगा ।
3.
(i) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्धारित और विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर स्वीकृत मासिक वेतन एवं भत्ते पाने के हकदार होंगे ।
(ii) वित्त अधिकारी अवकाश, अवकाश वेतन , भत्ते , भविष्य निधि एवं अन्य लाभ जैसा विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए समय - समय पर निर्धारित किया जायेगा, पाने के हकदार होंगे ।
परन्तु, एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति वित्त अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापन पर होती है, सामान्य प्रतिस्थापन नियम के अन्तर्गत जैसा कि भारत सरकार ने समय-समय पर अपने अधीनस्थ नियमों में सम्मिलित किया है, लाभ पाने का अधिकारी होगा ।
(iii) वित्त अधिकारी के पद पर विज्ञापन के द्वारा नियुक्ति की जायेगी और उसके लिए निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताएं आवश्यक होंगीः
a. किसी भी केन्द्रीय लेखा सेवा में उसके समकक्ष वेतनमान का सदस्य होना चाहिए या उसके ठीक नीचे की श्रेणी के पद पर 5 वर्ष की सेवा अवधि हो ।
या
b. एक सनदी लेखाकार (C.A. ) जो सनदी लेखाकार के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो । 11236
[भाग III- खण्ड 4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओई- 9 परीक्षा नियन्त्रक की सेवा निबंधन एवं शर्तें परिनियमावली 43 के खण्ड (2) के अन्तर्गत
1 . इस अधिनियम को "परीक्षा नियंत्रक, मिजोरम विश्वविद्यालय की सेवा निबन्धन एवं शर्तें अधिनियम" कहा जा सकता है ।
2. यह अधिनियम पद सृजन के साथ प्रभावी होगा ।
3. (i ) परीक्षा नियन्त्रक को मासिक वेतन और भत्ते वेतनक्रम जो कि रु0 16400-22400 के वेतनमान में देय होगा या इस वेतनमान में जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन मन्त्रालय / भारत सरकार द्वारा निर्धारित और विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर स्वीकारित होगा ।
( ii) परीक्षा नियंत्रक, अवकाश , वेतन अवकाश, भत्ते , भविष्यनिधि और अन्य लाभ, जैसा इसके हक में समय- समय पर विश्वविद्यालयी कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर स्वीकृत किया गया हो, पाने के अधिकारी होंगे ।
(iii ) विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें एक असुसज्जित आवास देय होगा जिसके लिए उन्हें सामान्य दर पर किराया देना होगा ।
( iv) परीक्षा नियन्त्रक के पद पर नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर होगी जिसकी अवधि 5 वर्षों की होगी , जिसका पुनः नवीनीकरण उतने ही समय के लिए हो सकता है । इसके लिए न्यूनतम योग्यताएं इस प्रकार होंगी-
a. परास्नातक के साथ 55% अंक या समतुल्य श्रेणी 'बी' में, जो विश्वविद्यालय के सात अंक अनुमाप के आधार पर हो, और
b. एक प्रवक्ता / उपाचार्य के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से उपाचार्य के रूप में 8 वर्ष उपाचार्य के वेतन श्रेणी में होने के साथ शैक्षिक प्रशासन का अनुभव ।
या
स्थापना और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान में तुलनीय अनुभव ।
या
15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें 8 वर्ष उपकुलसचिव या इसके समतुल्य पद पर हो ।
टिप्पणी : उर्पयुक्त ( a ) में न्यूनतम आवश्यकता 55% अंक जो अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों या विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों के लिए 50% होगी ।
4. अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत, परीक्षा नियन्त्रक का काम परीक्षाओं के संचालन के सन्दर्भ में परीक्षा कराने की व्यवस्था और इसी प्रकार के कर्तव्यों और कार्यवाही जो उसे समय - समय पर कार्यकारिणी परिषद्/ कुलपति द्वारा सौपे जायें ।
5. परीक्षा नियंत्रक अपने अधिकारों का प्रयोग एवं अपने कार्यों का निर्वाहन कुलपति के सीधे दिशा निर्देशों के अन्तर्गत करेगा । भाग III-खण्ड 4]
11237
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
ओएफ-1
विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क
मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28(1) (e) के अन्तर्गत
1. विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क एम.फिल्. , पीएच.डी. , स्नातकोत्तर विज्ञान , स्नातकोत्तर कला और स्नातकोत्तर वाणिज्य में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्र द्वारा देय निर्धारित शुल्क नीचे दर्शायी गयी है:-
एम.फिल्.
रु०
शुल्क
50 शिक्षण शुल्क (मासिक)
400 ***प्रयोगशाला शुल्क (वार्षिक)
60 पंजीकरण शुल्क
300 प्रयोगशाला धरोहर राशि (वापस देय)
25 पुस्तकालय शुल्क
क्रीड़ा शुल्क
चिकित्सा शुल्क
छात्रसंघ कोष
40 *विद्यार्थी सहायता कोष
प्रवेश शुल्क
200 पुस्तकालय धरोहर राशि (वापस देय)
500 परीक्षा शुल्क
5 परिचय-पत्र
पीएच.डी. एम.एससी एम.ए./एम.काम.
रु०
रु०
रु०
50
50
20
400
20
60
60
60
300
200
200
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
40
50
50
50
200
50
200
1000
200
5.
5
5
रु0 35.00 सबके लिए ।
प्रवेश- पत्र शुल्क
रु० 60.00 सबके लिए।
प्रायोगिक शुल्क
रु0 40.00 सबके लिए ।
अंक-पत्र शुल्क
41-339 G1/2006 11238
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III-खण्ड 4 *विश्वविद्यालय में नामांकन के समय लिया जाएगा ।
** स्नातकोत्तर कला / स्नातकोत्तर विज्ञान / स्नातकोत्तर वाणिज्य / एम.फिल्. के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सत्र तथा पीएच.डी. के विद्यार्थियों हेतु अर्द्धवार्षिक देय ।
**"प्रायोगिक कार्य से जुड़े विषयों के लिए देय ।
1. विद्यार्थी शिक्षण शुल्क जमा करेगाः
देय तिथि और भुगतान विधि
i. प्रवेश के समय मार्च, अप्रैल और मई के लिए ।
ii . 10 जून तक या पहले जून, जुलाई और अगस्त के लिए, और
iii . 10 सितम्बर तक या पहले सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के लिए ।
iv. 10 दिसम्बर तक या पहले दिसम्बर , जनवरी और फरवरी के लिए ।
2. वार्षिक शुल्क प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में दिया जायेगा ।
3. शुल्क नगद या धनादेश या रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट या भारतीय डाक धनादेश के माध्यम से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पक्ष में दी जा सकती है ।
विलम्ब या बकाया 3. a. भुगतान
यदि विद्यार्थी द्वारा समय से शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो दण्डशुल्क के रूप में इस प्रकार से लिया जायेगा:
i. पहले 10 दिनों तक 1 रुपये
ii. दूसरे 10 दिनों तक 2 रुपये
उसके बाद माह की आखिरी तिथि से जिसमें शुल्क देय था, 3 रुपये b. कुलपति या उनकी ओर से कोई दूसरा अधिकारी जिसे यह अधिकार दिया गया है, 'सम्बन्धित' संकायप्रमुख की संस्तुति के आधार पर इन नियमों को शिथिल कर सकता है । किसी भी रूप में बकाया की देनदारी को विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी के सन्दर्भ में लिखित प्रार्थना पत्र के देने पर जिसमें शुल्क के विलम्ब का कारण व परिस्थिति का उल्लेख होगा । इस प्रकार के आवेदन देय तिथि से काफी पहले जमा किये जायेंगे, जिससे समय से निर्णय लिया जा सके और उसे सम्बन्धित विद्यार्थी को यथासमय सूचित किया जा सके । 11239 भाग III-खण्ड.4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
c. बकायेदार का नाम जिसका नाम सूचना पट्टिका पर अंकित होगा उसका नाम विश्वविद्यायल के पंजीयन से हटा दिया जायेगा, जो आने वाले माह की पहली तिथि से प्रभाव में आयेगा ।
d. विद्यार्थी जिसका नाम विश्वविद्यालय के पंजीयन से हटा दिया गया है, उससे सम्बन्धित संकायप्रमुख की संस्तुति और बकाया पूरे शुल्क के साथ अन्य देयों को जमा करने पर उसे पुनः प्रवेश मिल सकता है । उसे प्रवेश शुल्क के रूप में अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी ।
e. एक विद्यार्थी जब कभी विश्वविद्यालय से नाम वापस करना चाहता है, उसे चाहिए कि एक आवेदन पत्र उससे सम्बन्धित संकायप्रमुख को विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना नाम वापस लेने की तिथि को सूचित करते हुए दे । यदि ऐसा करने में वह चूक जाता है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय के पंजीयन में निरन्तर चलता रहेगा, कम से कम एक माह आगे तक जो कि उसके द्वारा दी गई शुल्क से देय होगा । उसे भी आवश्यक होगा कि वह सम्पूर्ण शुल्क के साथ दूसरी देनदारी जो इस काल में बकाया रह गई थी, अदा करे ।
विश्वविद्यालयी कर्मचारियों द्वारा देय शुल्क
4. i . विश्वविद्यालय में सेवारत कर्मचारी जो विश्वविद्यालय में एक पाठ्क्रम में प्रवेश लेता है, केवल पीएच.डी. उपाधि को छोड़ कर उसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क और नामांकन शुल्क जमा करना पड़ेगा ।
ii. विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी पीएच.डी. / डी.एससी. उपाधि के लिए शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, उसे केवल प्रवेश शुल्क को छोड़ कर कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है ।
टिप्पणी: इस खण्ड के प्रावधान उन सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा जो तदर्थ या दैनिक वेतन पर हैं ।
5. नेत्रहीन विद्यार्थी केवल धरोहर धनराशि छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त हैं ।
नेत्रहीन विद्यार्थियों कोछूट
शुल्क में रियायत 6.a. संकाय प्रमुख, निम्नलिखित गठित समिति की संस्तुति पर शुल्क में मुक्ति, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में निर्धारित प्रतिशत तक देगा । समिति में निम्नलिखित होंगे 11240
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4 i. संकाय प्रमुख अध्यक्ष
ii. तीन विभागाध्यक्ष (चक्रानुक्रम द्वारा), उनके वरिष्ठता क्रम में दो वर्षों के लिए ।
7.
iii. निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गये तीन विद्यार्थी प्रतिनिधि प्रत्येक विभाग से एक- एक प्रतिनिधि, जो सम्बन्धित विभाग के विद्यार्थियों द्वारा चुने गये हों ।
b. यदि शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन- पत्रों की संख्या शुल्क मुक्ति की उपलब्ध संख्या की अपेक्षाकृत अधिक हो, तो समिति खण्ड 6.1 का सन्दर्भ लेगी और कुछ अभ्यर्थियों को अर्द्धशुल्कमुक्ति की संस्तुति कर सकेगी, जिससे सम्पूर्ण शुल्क मुक्ति की सीमा निर्धारित संख्या के - प्रतिशत से अधिक न हो सके
C. शुल्क रियायत के लिए निर्धारित प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित संकायप्रमुख को, विभागाध्यक्ष के माध्यम से 31 मार्च या कोई दूसरी तिथि जो संकाय प्रमुख द्वारा निर्धारित हो सकती है , के पास जमा किया जायेगा । आवेदन- पत्र अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर साधारणतः उस पर विचार नहीं किया जायेगा ।
d. विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्रों के निम्नलिखित कारकों पर विचारोपरान्त शुल्क रियायत पर संस्तुति की जायेगी:
i. विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेख;
ii. उसके अध्ययन के दौरान प्रगति, शुल्क रियायत के नवनीकरण की दशा में;
iii . उसकी वित्तीय स्थिति, और
iv . दूसरे अन्य कारक, उसे भी अभिलेखित किये जायेंगे ।
विद्यार्थियों की सूची जिनको रियायत स्वीकृत की गई है, साधारणतः उसकी अधिसूचना 30 सितम्बर तक की जायेगी ।
e. शैक्षणिक वर्ष के अन्तर्गत शुल्क मुक्ति की स्वीकृति का स्वतः नवीनीकरण दूसरे आने वाले वर्ष में नहीं हो जायेगा । जरूरतमंद विद्यार्थी इस प्रकार के रियायत के लिए नया प्रार्थना पत्र प्रतिवर्ष देंगे जिसे नये प्रार्थना- पत्रों के साथ उस वर्ष में विचार किया जायेगा ।
1 11241 भाग III-खण्ड4]
भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928 )
f. शुल्क मुक्ति जो एक विद्यार्थी को स्वीकृत है, निरस्त की जा सकती है, यदि उसके आचरण व अध्ययन की प्रगति असन्तोषजनक पाया जाता है या यदि उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो रही है और जिसे बहुत अधिक समय तक शुल्क रियायत की आवश्यकता नहीं है ।
शुल्क की राशि, धरोहर राशि, इत्यादि की वापसी
7. a. किसी विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने के आवेदन करने पर सभी प्रकार के देयों, अर्थदण्ड, दूसरे प्रकार का बकाया जो उसके विरूद्ध है , को काट कर धरोहर राशि वापस की जायेगी ।
b. यदि कोई विद्यार्थी किसी भी धन का जो उसके नाम के खाते में है और वापसी का दावा उसके विश्वविद्यालय छोड़ने पर दावा निर्धारित वर्ष के अन्दर नहीं करता है, तो इसे समझा जायेगा कि उसके द्वारा विद्यार्थी सहायता निधि में दान कर दिया गया है ।
व्याख्या: एक वर्ष का समय परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की तिथि से गणना की जाएगी या उस तिथि से जिस पर उसका नाम विश्वविद्यालय पंजीयन से कट गया ।
c. यदि शुल्क जमा करने के बाद एक विद्यार्थी अपना प्रवेश निरस्त करने की इच्छा करता है, उसका केवल एक माह का शिक्षण शुल्क छोड़कर उसका सभी शुल्क और जमा राशि वापस कर दिया जायेगा । प्रवेश शुल्क और नामांकन शुल्क के लिए कुलसचिव को, उससे सम्बन्धित सत्र के प्रारम्भ होने से 5 दिन पहले, धन वापसी का आवेदन पत्र दिया जायेगा ।
d. अगर अपनी शुल्क जमा करने के बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालय में सम्मिलित नहीं होता, उसका केवल जमानत राशि उसे वापस होगा । बशर्ते, उसके धन वापसी का प्रार्थना पत्र कुलसचिव को, उससे सम्बन्धित शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद 15 कार्य दिवस के पहले उसके विश्वविद्यालय छोड़ने का, प्राप्त हो ।
यदि किसी विद्यार्थी पर विवि की किसी परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मंद में धनराशि बकाया है, तो इस मद में उसे धरोहर धनराशि में से, यदि कोई शिक्षण शुल्क या दण्ड बकाया हो तो उसके सहित , काट ली जाएगी ।
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
[भाग III- खण्ड 4
ओजी 1 मीजोरम विश्वविद्यालय प्रकाशन
मीजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28(1) (1) के अन्तर्गत
भूमिका
1. मीजोरम विश्वविद्यालय एक प्रकाशन इकाई की स्थापना कर सकता है जिसे मीजोरम विवि प्रकाशन के नाम से जाना जाएगा, जिसे आगे प्रकाशन इकाई के रूप में संदर्भित किया जाएगा ।
2. प्रकाशन इकाई विश्वविद्यालय के इस अध्यादेश के प्रावधानों व अन्य परिनियमावलियों एवं विवि के अध्यादेशों और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय- समय पर इस संदर्भ में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत विवि में एक स्वायत्तशासी इकाई के रूप में कार्य करेगी ।
3. मीजोरम विवि अधिनियम 2000 के खण्ड 4 के उद्देश्यों की सामान्य उन्नति के लिए प्रकाशन इकाई विभिन्न क्षेत्रों में विविध लक्ष्यित वर्ग के लिए प्रकाशनों और उनके वितरण को बढ़ावा देगी ।
संचालन के क्षेत्र
4. प्रकाशन कार्य, सामान्यतया अनुच्छेद 3 के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे आने वाले प्रकाशन कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करेगा:
समूह अ:
विवि स्तर की पाठ्य पुस्तकें, पूरक अध्ययन सामग्री और अंग्रेजी व इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की भाषाओं की सन्दर्भ पुस्तकें, विशेषतः मीजोरम विवि क्षेत्र से संबंधित पाठ्य एवं विवि द्वारा समय - समय पर प्रारम्भ किए जाने वाले विशेष/ नवीन पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री ।
समूह - ब: (i ) विवि में विभिन्न विषयों पर होने वाले शोध, एवं ( ii ) देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई तथ्यों एवं आमतौर पर जनजाति मामलों में इस विवि और दूसरे विवि में उच्च शिक्षा के लिए शोध कार्य और सन्दर्भ सामग्री ।
समूह सः
विवि के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार एवं मानव समाज में नये वैज्ञानिक , सांस्कृतिक एवं आर्थिक सामग्री के प्रति सामान्य जागरूकता बढ़ाने वाले साहित्यों एवं इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा पर साहित्यिक कार्य । 11243 भाग III-खण्ड.4]
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5.
प्रबन्धन
1. प्रकाशन इकाई का एक संचालन परिषद् होगा जो इसके पूरे प्रबन्धन का जिम्मेदार होगा ।
2. एक पूर्णकालिक प्रकाशन निदेशन होगा, जिसका स्तर और वेतनमान जैसा कि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय- समय पर निर्धारित किये के अनुसार होगा । उसका पद नाम निदेशक, मीजोरम विवि प्रकाशन होगा ।
3. संचालन परिषद् सात सदस्यों का होगा , जो निम्नवत् होगाः
(i) कुलपति, अध्यक्ष, पदेन
(ii) कार्यकारिणी परिषद् एवं विद्वत् परिषद् प्रत्येक से नामित एक- एक सदस्य ।
(iii) प्रकाशन उद्योग में स्थापित व्यक्तियों में से कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति ।
चक्रण द्वारा वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष ।
(iv)
(v) कुलसचिव, मीजोरम विवि ।
वित्त अधिकारी , मीजोरम विवि ।
(vi)
(vii) निदेशक, मीजोरम विवि प्रकाशन , सदस्य- सचिव, पदेन ।
4. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त संचालन परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।
5. परिषद् की बैठकों के लिए संचालन परिषद् के चार सदस्यों से गणपूर्ति बनेगा ।
संपादक-मंडल 6.1.
2.
एक संपादक- मंडल होगा जिसमें पन्द्रह से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे । संपादक- मंडल समय - समय पर आवश्यक समझे तो विभिन्न विषयों या विषय समूहों के लिए अनेक संपादन समितियों की नियुक्ति कर सकता 11244
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
[भाग III-खण्ड 4 है ।
बशर्ते , निम्नांकित विषयों में कम से कम एक संपादन समिति की नियुक्ति होनी चाहिए; (i ) विज्ञान, (ii ) भाषा (iii) मानविकी एवं समाज विज्ञान ।
3. संपादक-मंडल की संरचना निम्न प्रकार से होगी:
i. कुलपति, अध्यक्ष, पदेन
ii . संकाय परिषदों द्वारा नामित प्रत्येक से एक सदस्य
iii . संपादन-समितियों के प्रमुख , पदेन
iv . निदेशक, प्रकाशन इकाई
V. कुलपति द्वारा नामित अधिकतम तीन सदस्य जो जाने- माने साहित्यकार , समाज- विज्ञानी या वैज्ञानिक हों ।
4. संपादन- समिति में अधिकतम सात सदस्य होंगे जो संपादक- मंडल द्वारा नामित होंगे । यदि जरूरी हो तो पहली संपादन समिति का चयन कुलपति करेंगे ।
पदेन सदस्यों के अतिरिक्त संपादक- मंडल के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।
5. संपादन- समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।
6. जहाँ तक संभव हो प्रकाशन इकाई बुनियादी लक्ष्यों के अन्तर्गत स्व-समर्थित सशक्त वाणिज्यिक पथ अथवा पारिश्रमिक आधारों पर चलेगी ।
7.
पांडुलिपियों, स्वामित्व एवं मानदेय के लिए लेखकों को भुगतान, प्रकाशन, व्रितरण एवं अन्य संबंधित मामलों का निराकरण कार्यकारिणी परिषद् द्वारा समय- समय पर बनाए हुए नियमों द्वारा होगा ।
1 . प्रकाशन इकाई का अपना अलग कोष होगा जो विवि की संचित निधि के अन्तर्गत होगा और जिसके लिए अलग से लेखा - जोखा अनुरक्षित किये जायेंगे ।
2. यह कोष परिक्रामी निधि की तरह क्रियान्वित होगा जिसमें अनुदान एवं रसीदें जमा होंगी तथा प्रकाशन से सम्बन्धित सभी खर्चे घटाये जायेंगे । 3. प्रकाशन इकाई सीधे या विवि के माध्यम से केन्द्र सरकार या राज्य ताग III-खण्ड 4]
11245 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928)
सरकार या इसके द्वारा स्थापित किसी संस्था से किसी सामान्य या विशेष कार्य हेतु अनुदान या सहायता प्राप्त कर सकती है । किसी भी अन्य संस्थान या संगठन से किसी भी रूप में अनुदान या सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यकारिणी परिषद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।
4. विश्वविद्यालय के अनिर्धारित मद से शोध प्रकाशनों इत्यादि के लिए एक परिक्रामी निधि का सृजन प्रकाशन इकाई हेतु किया जाएगा , जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए शोध प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित कर प्रकाशित किया जायेगा और यह विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य योजना के अन्तर्गत समर्थित होगा ।
5. समूह अ के प्रकाशनों के संबंध में एक अलग खाता बनाया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार से विशेष सहायता उपलब्ध है ।
6. प्रकाशन इकाई के सभी आर्थिक लेन-देन की पूरी जिम्मेदारी वित्त अधिकारी की होगी ।
8. 1. विवि जितना शीघ्र हो सके अपना मुद्रणालय स्थापित करेगा ।
2. मुद्रणालय की अवशेष स्थापना कुछ समय के लिए विशेष व्यवस्था द्वारा सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर की जायेगी ।
9. प्रकाशन इकाई की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में रुकावटें, हर एक प्रकरण में आवश्यक समझे जाने वाले निबंधन एवं शर्तें, किसी वर्णन के प्रकाशन कार्य को कुलपति प्राधिकृत कर सकते हैं, बशर्तें वे इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्यापक रूप में पुष्टि करें ।
10. यदि किसी अध्यादेश के प्रावधान के प्रचालन में कोई परेशानी उठती है, कुलपति या शासित मंडल अपने संविधान के बाद, उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं प्रकाशन विषय के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाने के साथ इस शर्त पर कि अध्यादेश को उचित संशोधन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी । 11246
[भाग III-खण्ड4 भारत का राजपत्र, नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27, 1928 )
ओएच-1
बाह्य शोध परियोजनाएं मिजो. यू. अधिनियम, 2000 की धारा 28(p) के अन्तर्गत
यह अध्यादेश विवि द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालयी अन्तर्विभागीय , अर्न्तसंस्थानीय एवं व्यक्तिगत शोध परियोजनाओं एवं इन स्तरों पर कार्य करने वाले विवि के शिक्षकों/ समतुल्य कार्मिकों के अर्चन एवं संचालन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है ।
1. परिभाषा:
a. यहाँ से शोध-परियोजनाओं को सरकारी , अर्द्ध- सरकारी, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (मो) , निजी कम्पनी (यो) , निजी न्यास (सो) / निधि(यों) एवं निबंधित निकाय (यो) द्वारा वित्तपोषित योजना या परियोजना के रूप में परिभाषित किया जाएगा । विदेशी संगठनों और ऐसी अन्य निकायों से वित्तपोषित, जो कि विवि द्वारा स्वीकृत हो, भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्राप्त की जा सकती है । ऐसी वित्तपोषित परियोजना निम्न कार्यों के लिए होंगी:
i. शैक्षणिक अन्वेषणों,
ii. प्रौद्योगिकी के विकास,
अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य ,
iv. प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य,
V.
गतिविधि शोध सहित अन्य प्रसार गतिविधियों, एवं
vi. सर्वेक्षणों एवं लिपिबद्ध करने हेतु ।
b. विवि स्तर की परियोजनाएँ एक ऐसी परियोजना / योजना होगी , जो किसी बाह्य संस्था द्वारा विवि को स्वीकृत की गयी हों ।
с. एक व्यक्तिगत / अन्तर्विभागीय / अन्तसंस्थानीय स्तर की परियोजना वह परियोजना / स्कीम होगी जो किसी बाह्य संस्था द्वारा विवि के एक शिक्षक या अन्वेषक समूह को स्वीकृत की गयी हो ।
d. 'विभाग' से तात्पर्य विवि के विभाग से है ।
2. किसी बाह्य संगठन से वित्तीय सहायता चाहने वाला शिक्षक (जिसे अब मुख्य अन्वेषक या ऐसे ही कोई अन्य पदनाम जो वित्तीय संस्था द्वारा दी गयी हो, के नाम से जाना जाएगा) वित्त / अनुदान प्रदान करने वाले संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना का
T 11247 भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र , नवम्बर 18 , 2006 ( कार्तिक 27 , 1928)
प्रस्ताव बनाएगा और एक ज्ञापन जो संक्षेप में परियोजना के उद्देश्यों को बतलाएगा , साथ ही विश्वविद्यालय के सामान्य शोध क्षेत्रों में सहयोग के सम्भावित तरीकों के बारे में उल्लेख करेगा ।
3. वित्त प्रदान करने वाले अभिकरणों को भेजने के लिए परियोजना को विभागाध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को अग्रसारित किया जाएगा ।
4. वित्तीय प्रबंधन , प्रबंधन से संबंधित संचालन एवं अनुप्रयोग और परियोजना / योजना की परिसम्पत्तियों के मुद्दे नियमानुसार हल किए जाएंगे ।
5. ऐसे मामलों में जहाँ मुख्य अन्वेषण विभागाध्यक्ष भी हो , इसके अन्तर्गत अध्यादेश एवं विनियमों के उद्देश्य के लिए विभागाध्यक्ष के समस्त कार्य संकायप्रमुख द्वारा किए जाएंगे । ऐसे मामले जो इस अध्यादेश के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते उन मामलों को कुलपति के पास संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
कुलसचीव
मिजोरम विश्वविद्यालय प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND