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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 11 July 2009

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in.gazette.central.w.2009-07-11.3254
Languages
English, Hindi
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REGISTERED No. DL( N) -04/0007/2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन ) -04/0007/2003--05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं( 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11-जुलाई17 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

No. 28]

NEW DELHI , SATURDAY, JULY 11 -JULY 17 , 2009 (ASADHA 20 , 1931 ) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

871

भाग I-खण्ड- 1-( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि- सूचनाएं

623

भाग II-खण्ड- 3-उप खण्ड ( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्यस्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) .......

भाग I-खण्ड -2 ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

*

भाग II-खण्ड-4-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

71

भाग I-खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

1173

भाग I-- खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं

भाग II-खण्ड-1-अधिनियम , अध्यादेश और विनियम

2505

भाग III-खण्ड-1 उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

भाग II-खण्ड-1 क अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

भाग III-खण्ड-2-पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस

भाग II-खण्ड-2-विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट

भाग III-खण्ड-3-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

4049

भाग III-खण्ड-4-विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ...

भाग II-खण्ड-3 उप खण्ड ( 1 ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्यं स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है

221

भाग IV-गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस

भाग V-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक

भाग II-खण्ड- उप खण्ड ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .

* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-141GI/ 2009

(871) 872

[PART 1-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 2009 ( ASADHA 20 , 1931 )

CONTENTS

871

PART I- SECTION 1-Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court

623

PART I- SECTION 2- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court

PART I - SECTION 3 - Notifications relating to Resolutions and Non- Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .

1173

PART I- SECTION 4- Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .

PART II- SECTION 1-Acts , Ordinances and Regulations .

PART II - SECTION 1A-Authoritative texts in Hindi languages of Acts , Ordinances and Regulations

PART II-SECTION 2-Bills and Reports of the Select Committee on Bills .

PART II- SECTION 3 - SUB- SECTION ( 1 ) General Statutory Rules including Orders , Bye- laws , etc. of general character issued by theMinistry of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities ( other than the Administration of Union Territories) ..

PART II- SECTION 3 - SUB- SECTION ( ii ) -Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities ( other *Folios not received.

* than the Administration of Union Territories) .

PART II-SECTION 3-SUB - SECTION ( iii) Authoritative texts in Hindi ( other than such texts , published in Section 3 or Section 4 of theGazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye- laws of a general character ) issued by theMinistries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities ( other than Administration ofUnion Territories)

71

PART II- SECTION 4-Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

2505 PART III- SECTION 1- Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General , Union Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India

PART III- SECTION 2 - Notifications and Notices issued by the Patent Office , relating to Patents and Designs ..

PART III-SECTION 3-- Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .

4049 PART III- SECTION 4-Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .

PART IV-Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies

221 PART V- Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..

873 भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931)

भाग -खण्ड 1

[PART I-SECTION 1 ]

[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2009

सं. ए-43011/04/2009-प्रशा.-I--योजना आयोग की दिनांक 31.3.2009 की अधिसूचना सं. ए-43011/ 17/2005 -प्रशा. - 1 के अनुक्रम में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्देश्य , संरचना, विचारार्थ विषय और अन्य कार्य - पद्धतियाँ निम्नानुसार होंगे :

1. उद्देश्य

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन ।

2. संरचना

अध्यक्ष- श्री सैम पित्रौदा

सलाहकार-- (i) श्री एस. रघुनाथन

(ii) श्री सी. एन. एस. नायर

(i) सुश्री सुखमन रंधावा

अनुसंधान सहयोगी--

(ii) सुश्री नमिता डालमिया

सुश्री मेघा प्रधान

(iii)

(iv) श्री विकास बागड़ी

सुश्री दीप्ति अय्यांकी ( अनुसन्धान विश्लेषक )

प्रशासनिक स्टाफ-- (i)

(i) सुश्री बिंदेश्वरी राय ( अनुसन्धान सहायक)

(iii) सुश्री आशिमा सेठ ( कार्यकारी सहायक )

कार्यालय अनुरक्षण स्टाफ श्री बिस्वजीत मिश्रा

3. विचारार्थ विषय

(i) कार्यान्वयन की रूपरेखा:- केन्द्र सरकार के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने हेतु अनुसन्धान शुरू करना ।

(ii) फोकस अनुसन्धान कार्यकलाप : -शिक्षा और दक्षता विकास, सीखने की नई पद्धतियों और मॉडलों तथा शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका में पीपीपी मॉडलों पर संकेन्द्रित अनुसन्धान शुरू करना । 874

[भाग I-खण्ड 1

भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931)

(iii ) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क: - राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा शुरु किए गए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की कार्यान्वयन प्रक्रिया , जैसे कि नेटवर्क से जुड़े संस्थानों की क्षमता निर्माण , पहले चरण के लिए नोड्स का चयन और उनके बीच सहयोग स्थापित करना, को जारी रखना ।

( iv) राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशनः प्रस्तावित राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए अनुसन्धान सहायता मुहैया कराना और दिल्ली राज्य के लिए पुस्तकालय मिशन की शुरुआत करना ।

(v) ई-अभिशासनः गवर्नमेण्ट प्रोसेस री - इंजीनियरिंग के लिए अनुसन्धान तथा परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना ।

(vi ) राज्य स्तरीय पहलें राज्य स्तरीय ज्ञान पहलों, अंग्रेजी भाषा अध्यापन , उच्च व तकनीक शिक्षा में सुधार आदि के लिए रुपरेखा तैयार करने हेतु अनुसन्धान और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना । (vii ) एनकेसी वेबसाइट विकासः वैब के माध्यम से इसकी सिफारिशों तक पहुंच को बढ़ाने, सिफारिशों के दूसरी भाषाओं में अनुवाद के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वैबसाइट विकसित करना । एनकेसी के विचारों की दीर्घावधि धारणीयता के लिए व्यापक ज्ञान पोर्टल सृजित करना ।

(viii) आउटरीचः इवेन्टज़ , संगोष्ठियों, राष्ट्रीय सम्मेलनों, मीडिया विचार विमर्शों और स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि सहित शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान प्रकोष्ठ के सृजन द्वारा एनकेसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पणधारियों को लगाना ।

(ix) प्रचार- प्रसारः राष्ट्र को समर्पित एनकेसी की अंतिम रिपोर्ट, पूर्वोत्तर के संबंध में एनकेसी प्रकाशन और अन्य एनकेसी रिपोर्टों सहित एनकेसी प्रकाशनों का प्रचार-प्रसार करना ।

4. समय सीमा

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग योजना आयोग के पूर्ण मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण में चार माह के भीतर अर्थात 1.4.2009 से 31.7.2009 तक अपनी अनुसन्धान परियोजना को पूरा करेगा । यह प्रकोष्ठ नीति अनुसन्धान केन्द्र, सीपीआर भवन, धर्म मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में अवस्थित होगा । 5.अनुदान व संसाधन

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रकोष्ठ को इसके प्रचालन और उपरी व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अनुदान सहायता मुहैया कराई जाएगी । मांग संख्या 73

3475

मुख्य शीर्ष

00.800 अन्य व्यय ( लघु शीर्ष)

52 योजना के लिए 50 वें वर्ष की पहलें

52.00.28 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

आनल मल्होत्रा (अनिल मल्होत्रा)

उप सचिव, भाग I-खण्ड 1]

भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

875

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

संकल्प

विषय :--' राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ' से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का गठन।

सं. एफ. 1-1/2009 - स्कूल- I-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 1986 (एनपीई) तथा इसकी कार्ययोजना , 1992 में अन्य बातों के साथ- साथ यह उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से विज्ञान , वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन पर विशेष ध्यान देकर मध्यमिक शिक्षा की सुलभता का विस्तार किया जाएगा । सर्व शिक्षा अभियान की सफलता और प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के सवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में यह अनिवार्य हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने की ओर अग्रसर होने के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए ।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 'माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने' के सम्बन्ध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून , 2005) में निर्धारित मानदण्डों तथा पैरामीटरों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में तत्काल एक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था । योजना आयोग ने भी 10 वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य- कालिक मूल्यांकन (जून , 2005) में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का अनुसरण करते हुए सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए नए मिशन का सुझाव दिया था ।

3. जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15-16 वर्ष के आयु समूह के सभी युवाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली, वहनीय माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया है । तदनुसार , भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार करने तथा इसे सभी को सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है ।

4. इस स्कीम के उद्देश्य (i ) प्रत्येक निवास स्थान से पर्याप्त दूरी के भीतर 5 वर्षों के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करके कक्षा IX -X के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना । (ii) सभी 2-141 GI/2009 876

भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

[भाग -खण्ड 1 माध्यमिक विद्यालयों को यथा- निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना , (iii) जैण्डर सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक , भौगोलिक तथा विकलांगता सम्बन्धी बाधाओं को दूरे करना; ( iv) वर्ष 2017 अर्थात् 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराना , और (v) वर्ष 2020 तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालयों में बनाए रखना शामिल है ।

i 5. स्कीम के सफल क्रियान्वयन को सुकर बनाने हेतु , भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है । यह मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी विंग होगा , जिसमें इसके कार्य क्षेत्र की सभी कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां निहित होगी । यह राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों हेतु एक नोडल निकाय होगा ।

6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद में निम्न व्यक्ति शामिल होंगेः-

मानव संसाधन विकास मंत्री

i)

अध्यक्ष

ii)

सचिव , स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

उपाध्यक्ष

सचिव , योजना आयोग

सदस्य

सचिव , व्यय विभाग

iv)

सदस्य

v)

सदस्य

सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मंत्रालय

सचिव , जनजातीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

vi)

सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

vii)

सदस्य

सचिव , पंचायती राज मंत्रालय

viii)

सदस्य

सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग

ix)

सदस्य

x)

सदस्य

सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग , ग्रामीण विकास मंत्रालय

xi)

सदस्य

सचिव , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय

xii)

सदस्य

सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शिक्षा

सचिव , माध्यमिक शिक्षा प्रभारी

xiii)

सदस्य

निदेशक , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद

xiv)

सदस्य

कुलपति, एन यू ईपीए

अध्यक्ष , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

xv)

सदस्य

xvi)

सदस्य

समय -समय पर मिशन में शामिल किए

गए अन्य विशेषज्ञ

xvii) संयुक्त सचिव ( माध्यमिक शिक्षा )

सदस्य सचिव भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र , जुलाई11, 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

875

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

संकल्प

विषय : --' राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ' से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का गठन ।

सं. एफ. 1-1/2009 - स्कूल-I-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 1986 (एनपीई) तथा इसकी कार्ययोजना , 1992 में अन्य बातों के साथ- साथ यह उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों में बालिकाओं , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन पर विशेष ध्यान देकर मध्यमिक शिक्षा की सुलभता का विस्तार किया जाएगा । सर्व शिक्षा अभियान की सफलता और प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में यह अनिवार्य हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने की ओर अग्रसर होने के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए ।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा ' माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने ' के सम्बन्ध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून , 2005 ) में निर्धारित मानदण्डों तथा पैरामीटरों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में तत्काल एक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था । योजना आयोग ने भी 10 वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य- कालिक मूल्यांकन (जून, 2005 ) में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का अनुसरण करते हुए सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए नए मिशन का सुझाव दिया था ।

3. जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15-16 वर्ष के आयु समूह के सभी युवाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली , वहनीय माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया है । तदनुसार, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार करने तथा इसे सभी को सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है ।

4. इस स्कीम के उद्देश्य ( i ) प्रत्येक निवास स्थान से पर्याप्त दूरी के भीतर 5 वर्षों के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करके कक्षा IX -X के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना । (ii) सभी 2-141 GI/2009 876

भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

[भाग I-खण्ड 1 माध्यमिक विद्यालयों को यथा-निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना , (iii) जैण्डर सम्बन्धी सामाजिक- आर्थिक , भौगोलिक तथा विकलांगता सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना; ( iv) वर्ष 2017 अर्थात् 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराना , और ( v) वर्ष 2020 तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालयों में बनाए रखना शामिल है ।

5. स्कीम के सफल क्रियान्वयन को सुकर बनाने हेतु , भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी विंग होगा , जिसमें इसके कार्य क्षेत्र की सभी कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां निहित होगी । यह राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों हेतु एक नोडल निकाय होगा ।

6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद में निम्न व्यक्ति शामिल होंगेः-

मानव संसाधन विकास मंत्री

i)

अध्यक्ष

ii )

सचिव , स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

उपाध्यक्ष

सचिव , योजना आयोग

सदस्य

सचिव , व्यय विभाग

iv)

सदस्य

v)

सदस्य

सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मंत्रालय

सचिव , जनजातीय कार्य मंत्रालय

vi)

सदस्य

सचिव , अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

vii)

सदस्य

सचिव , पंचायती राज मंत्रालय

viii)

सदस्य

सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग

ix)

सदस्य

x)

सदस्य

सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग , ग्रामीण विकास मंत्रालय

xi)

सदस्य

सचिव , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय

xii)

सदस्य

सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शिक्षा

सचिव , माध्यमिक शिक्षा प्रभारी

xiii)

सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद

xiv)

सदस्य

कुलपति, एन यू ईपीए

अध्यक्ष , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

xv)

सदस्य

xvi)

समय-समय पर मिशन में शामिल किए

सदस्य

गए अन्य विशेषज्ञ

xvii) संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)

सदस्य सचिव भाग I-खण्ड 1 ]

877 भारत का राजपत्र, जुलाई 11, 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

7 . राष्ट्रीय मिशन को स्कीम के कार्यढांचे के अन्दर समय -समय पर वित्तीय एवं भौतिक मानदण्डों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा । इसे योजना , क्रियान्वयन , मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पैरामीटरों में आवश्यक परिवर्तन करने का भी अधिकार होगा ताकि केन्द्र एवं /या राज्य कार्यक्रम का प्रभावी एवं बढ़िया ढंग से क्रियान्वयन कर सके ।

8. परियोजना अनुमोदन बोर्ड

एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगेः-

अध्यक्ष सचिव (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय

योजना आयोग का प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य वित्त सलाहकार , मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य सचिव , संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी

पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य कुलपति , राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

सदस्य Ο निदेशक , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

सदस्य अध्यक्ष , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सदस्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सदस्य Ο मानीटरिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि

संयोजक प्रभारी निदेशक , आर. एम . एस.ए. , मानव संसाधन विकास मंत्रालय 878

भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931 )

[भाग I-खण्ड 1 9 . कार्यकारी समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के सभी कार्यकलाप परिषद द्वारा निर्धारित नीति तथा दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी । कार्यकारी समिति की सहायता राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन तथा मानीटरिंग के लिए गठित तकनीकी सहायता समूह द्वारा की जाएगी ।

10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के पास अपने स्वयं के नियम तथा प्रक्रियाएं बनाने की शक्ति होगी । यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर 6 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अंशु वैश्य

सचिव भाग 1- खण्ड 1 ]

877 भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20, 1931)

7 . राष्ट्रीय मिशन को स्कीम के कार्यढांचे के अन्दर समय -समय पर वित्तीय एवं भौतिक मानदण्डों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा । इसे योजना , क्रियान्वयन , मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पैरामीटरों में आवश्यक परिवर्तन करने का भी अधिकार होगा ताकि केन्द्र एवं/या राज्य कार्यक्रम का प्रभावी एवं बढ़िया ढंग से क्रियान्वयन कर सके ।

8. परियोजना अनुमोदन बोर्ड

एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगेः-

अध्यक्ष सचिव (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता , मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य Ο संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय

योजना आयोग का प्रतिनिधि

सदस्य

सदस्य वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य सचिव, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी

सदस्य पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

सदस्य कुलपति , राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

सदस्य निदेशक , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

सदस्य अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सदस्य अध्यक्ष , राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सदस्य मानीटरिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि

प्रभारी निदेशक, आर. एम . एस.ए. , मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयोजक 878

भारत का राजपत्र, जुलाई 11 , 2009 ( आषाढ़ 20 , 1931 )

[भाग I-खण्ड 1 9. कार्यकारी समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के सभी कार्यकलाप परिषद द्वारा निर्धारित नीति तथा दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी । कार्यकारी समिति की सहायता राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन तथा मानीटरिंग के लिए गठित तकनीकी सहायता समूह द्वारा की जाएगी।

10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के पास अपने स्वयं के नियम तथा प्रक्रियाएं बनाने की शक्ति होगी । यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर 6 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अंशु वैश्य सचिव 879 THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 2009 (ASADHA 20, 1931 )

PART I-SEC . 1 ]

PLANNING COMMISSION

New Delhi , the 12th May 2009

No. A - 43011 / 04 / 2009-Adm.l: - In continuation of Planning Commission's Notification No. A-43011 /17 /2005 -Adm.I dated 31.03.2009 , the objectives,composition , terms of reference and other modalities of the National Knowledge Commission Cell shall be as under: -

OBJECTIVE

1.

Implementation of various initiatives taken by National Knowledge Commission .

2. COMPOSITION

Shri Sam Pitroda

Chairman

- (i ) Shri S. Regunathan

Advisors

(ii) Shri C.N.S. Nair

- ( i ) Ms. Sukhman Randhawa

Research Associates

(ii) Ms. Namita Dalmia

(iii ) Ms. Megha Pradhan

(iv) Shri Vikas Bagri ,

Administrative Staff

- ( i) Ms. Deepti Ayyanki ( Research Analyst)

(ii ) Ms. Bindeshwary Rai ( Research Assistant )

( iii ) Ms. Aashima Seth (Executive Assistant )

Shri Biswajit Misra

Office Maintenance Staff

3. TERMS OF REFERENCE

(i) Blueprint for Implementation : - To undertake research for preparing a blueprint ofimplementation of NKC's recommendations for the Central Government. (ii) Focused Research Activities: To undertake focused research on PPP Models ineducation and skill development, New learning methods and learning models and the role of Technology in Education .

(iii) National Knowledge Network: To continue to engage with the implementation process of National knowledge Network initiated by the National Knowledge Commission such as capacity building of networked institutions , selection of nodes for the first phase and forging collaboration between them.

(iv) National Mission for Libraries: To provide research assistance for the proposed National Mission for Libraries and initiate a Libraries Mission for the State of Delhi .

3-141GI/2009 [PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 11 , 2009 (ASADHA 20, 1931 )

880

( v) E-governance: To provide research and consulting services for government process re -engineering .

(vi) State Level Initiatives: To provide research and consultancy services for preparing blueprints for State level knowledge initiatives , English language teaching , reforming higher and technical education etc.

(vii ) NKC Website Development: To develop National Knowledge Commission website for increasing accessibility of its recommendations through the web , translation of the recommendation in other Indian languages . To create a comprehensive knowledge portal for long term sustainability of the ideas of the NKC.

(

viii ) Outreach : To engage stakeholders in the process of implementation of NKC recommendations through outreach activities such as Events , Seminars , National Conferences , Media interactions and creation of knowledge cells in educational institutions including school , colleges , universities etc.

(ix) Dissemination : To disseminate NKC publications including NKC's Final Report to the Nation , NKC Publication on the North - East and other NKC reports .

TIME LINE

4.

The National Knowledge Commission Cell will complete its research project within four months i.e w.e.f. 01.04.2009 to 31.07.2009 under the overall guidance and supervision of Planning Commission . The cell will be located at Centre for Policy Research , CPR Building , Dharma Marg , Chankyapuri , New Delhi- 110 021 .

5. GRANT AND RESOURCES

Grant- in-aid will be provided by the Planning Commission to National Knowledge Commission Cell for meeting its operational expenditure and overheads under the following Head of Accounts:-

73

Demand No.

3475

Major Head

00.800

Other expenditure ( Minor Head )

52

50thYear Initiative for Planning

52.00.28

Payment for Professional and Special Services

ANIL MALHOTRA

Dy. Secy.

i 881 THE GAZETTE OF INDIA, JULY 11 , 2009 ( ASADHA 20 , 1931 )

PART I- SEC . 1 ]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi , the 26th June 2009

RESOLUTION

Setting up of National Mission on 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' .

Subject:

No. F. 1-1/2009-Sch . -I-

The National Policy on Education (NPE) , 1986 and its Programme of Action 1992 , inter alia states that accessto Secondary Education will be widened with emphasis on enrolment of girls , SCs and STs , particularly in science , commerce and vocational streams . Following the Constitutional mandate to universalise elementary education , and the success of Sarva Shiksha Abhiyan , it has become essential to push this vision forward to move towards universalisation of secondary education.

2. The Committee on ' Universalisation of Secondary Education ' constituted by the Central Advisory Board of Education ( CABE ) in its report (June 2005 ) , had suggested urgently taking up a programme on secondary education based on laid down norms and parameters . The Mid - Term Appraisal of the 10th Five Year Plan (June 2005 ) of the Planning Commission had also suggested a new mission for secondary education on the lines of SSA (Sarva Shiksha Abhiyan) pursuant to the success of SSA .

3. While education is a concurrent subject , and secondary education primarily remains the responsibility of the State Governments , the Ministry of HRD has set its vision on making secondary education of good quality available , accessible & affordable to all young persons in the age group 15-16 years . Accordingly , the Government of India has launched a centrally sponsored scheme to universalise access to and improve quality of education at secondary stage , called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA ) .

4. The objectives of the scheme are , ( i ) to achieve a GER of 75 % for classes IX -X within 5 years by providing a secondary school within a reasonable distance of every habitation , ( ii ) to improve quality of education imparted at secondary level through making all secondary schools conform to prescribed norms , (iii ) to remove gender , socio- economic, geographic and disability barriers , ( iv ) universal access to secondary level education by 2017, i.e. , by the end of 12th Five Year Plan , and (v) universal retention by 2020 .

882

THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 2009 ( ASADHA 20, 1931 )

[PART I-SEC. 1 .

5. In order to facilitate successful implementation of the scheme , the Government of India has decided to set up a National Mission for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan in the Ministry of Human Resource Development ( Department of School Education & Literacy) . The Mission will be an independent and autonomous wing of the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy ) , vested with full executive and financial powers in its sphere of work . It will be the nodal body for all matters relating to secondary education at the national level .

6. The Governing Council of the National Mission on Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan , will comprise the following ,

Chairman

i) Minister of Human Resource Development

-Vice Chairman ii) Secretary, Department of School Education & Literacy

Member

Secretary, Planning Commission

- Member

iv) Secretary , Department of Expenditure

Member

V) Secretary , Ministry of Social Justice and Empowerment

- Member

vi) Secretary , Ministry of Tribal Affairs

vii)

Member

Secretary , Ministry of Minority Affairs

Member

viii) Secretary , Ministry of Panchayati Raj

- Member

ix) Secretary , Department of Women and Child Development

- Member

x) Secretary , Department of Drinking Water Supply , Ministry of Rural Development

Member

xi) Secretary , Ministry of New and Renewable Energy

Member( s)

xii) Education Secretaries of all States /UTs in- charge of secondary education.

Member

xiii) Director , NCERT

xiv) Vice- Chancellor , NUEPA

Member

- Member

XV) Chairman , CBSE

- Member( s )

xvi) Any other expert co - opted by the Mission from time to time .

xvii) Joint Secretary ( Secondary Education )

Member Secretary 7. The National Mission will be empowered to fix financial and physical norms from time to time within the framework of scheme . It will also be empowered to make necessary changes in planning , implementation, monitoring and evaluation parameters so as to enable the Centre and/ or States to implement the programme efficiently and effectively.

8. Project Approval Board

There will be an Executive Committee called as Project Approval Board ( PAB ) , which will comprise of the following , 883 PART I- SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA , JULY 11 , 2009 (ASADHA 20 , 1931)

Chairperson Secretary ( Secondary Education & Literacy) , Ministry of Human Resource Development

-Member Joint Secretary (Secondary Education) , Ministry ofHuman Resource Development

Member Representative of Planning Commission

Member Financial Advisor, Ministry of Human Resource Development

Secretary, In - charge of Secondary Education of the concerned State Government or UT Administration

- Member

-Member Representative of Ministry of Panchayati Raj

- Member Representative of Ministry of Tribal Affairs

- Member Representative of Ministry of Social Justice & Empowerment

-Member Representative of Ministry of Minority Affairs

Member Vice- Chancellor , National University ofEducational Planning and Administration

- Member Director , National Council of Educational Research and Training

-Member Chairman , Central Board of Secondary Education

- Member Chairman , National Institute of OpenSchooling

Representative ( s) of Monitoring Institutions

-Member(s)

- Convener Director in charge of RMSA , MHRD

9. The Executive Committee shall carry out all the functions of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan National Mission in accordance with the policy and guidelines laid down by the Council . The Executive Committee will be assisted by a Technical Support Group (TSG) to be established for appraisal and monitoring at the national level .

10. The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan National Mission shall have the power to frame its own rules and procedures . It shall meet at least once in 6 months at such time and place as may be fixed by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all members of the National Mission on Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan .

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANSHU VAISH Secretary प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली , द्वारा प्रकाशित 2009

PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION , DELHI , 2009

4-141GI/2009

Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 11 July 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2009-07-11.3254/. Archive identifier in.gazette.central.w.2009-07-11.3254.