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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 26 December 2009

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English, Hindi
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REGISTERED No. DL( N)-04/0007/ 2003-05 रजिस्ट्री सं. डीएल ( एन) -04/0007/ 2003--05

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26 जनवरी 01 , 2010 ( पौष 5 , 1931 )

No. 52] NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 26-JANUARY 01 , 2010 (PAUSA 5, 1931 ) इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III- खण्ड 4

[ PART III-SECTION 4 ]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है। [Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 19 नवम्बर 2009

बैपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 61 /12.02.001/2009-10--समय - समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 (1949 का 10 ) की धारा 24 की उप- धारा ( 2 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 2 दिसम्बर 2008 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 90/12.02.001/ 2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 21 नवम्बर 2009 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र बैंक 8 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी . बीसी. 40/12.02.001/ 2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मियादी देयताओं के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

आनन्द सिन्हा कार्यपालक निदेशक 1--389 G1/2009

(11921) 11922

[ भाग III-खण्ड 4 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26 , 2009 ( पौष 5, 1931 )

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002 , दिनांक 11 नवम्बर 2009

नं० 13 सी० ए ० (परीक्षा) / दिसम्बर / 2009: चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए. (7 ) / 59/ 2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम 7 अनुसूची 'एफ' के रेगूलेशन 204 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टमस आडिट (आई ० एस ०ए०) कोर्स की निर्धारित परीक्षा ( असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 19 दिसम्बर 2009 को प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

परीक्षा केन्द्रः-

1. आगरा

2. अहमदाबाद

3. इलाहाबाद

4. औरंगाबाद

5. बैंगलोर

6. भीलवाड़ा

7. भोपाल

8. भुवनेश्वर

9. चंडीगढ़

10. चेन्नई

11. कोयम्बटूर

12. दिल्ली/ न्यू दिल्ली 13. ईरनाकुलम

14. गाजियाबाद

15. गोरखपुर

16. गोहाटी

17. गोवा

18. ग्वालियर

19. हैदराबाद

20. इंदौर

21. जयपुर

22. जलगाव

23. जोधपुर

24.कानपुर

25. कोल्हापुर

26. कोलकाता

27. लखनऊ

28. मेरठ

29. मुम्बई

30. गुजफ्फरनगर

31. नागपुर

32.नासिक

33. पूना

34. रायपुर

35. राजकोट

36. रांची

37. सेलम

38. सूरत

39. त्रिपुर

40. वाराणसी

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है । यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है । इस परीक्षा (असेसमेन्ट टैस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रूपये) मात्र है ।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये । डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट ऑफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो । आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 तक पहुंच जायें । 11923 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26, 2009 ( पौष 5, 1931 )

भाग III .खण्ड 4]

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेटस ऑफ इंडिया के अपर सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 100/- रूपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 16 नवम्बर, 2009 से प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डबलूडबलूडबलू. आईसीएआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1100/- रूपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी भेजा जा सकता है । आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 7 दिसम्बर, 2009 है । आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपर सचिव (परीक्षा) , नई दिल्ली को भेजा जाना है ।

दिनांक 7 दिसम्बर , 2009 के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

जी० सोमाशेखर अपर सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2009

संख्याः एन--15 /13 /14/ 3 / 2009- यों० व वि०

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 , ( 1948 का 34) की धारा -46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम- 95- क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे , अर्थात्

केन्द्र

तिरूणलवेली जिला में

1. राधापुरम तालुक

(क) वल्लियूर

नांगुनेरी तालुक और

(ख) वल्लियूर साउथ

राधापुरम तालुक में वल्लियूर

केन्द्र

2. नांगुनेरी तालुक

(क) तलपति समुद्रम

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गांव...

आर० सी० शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०) 11924

[भाग III- खण्ड 4

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26 , 2009 ( पौष 5, 1931)

दिनांक 17 नवम्बर 2009

संख्याः एन-15 /13 / 7 / 4 / 2008- यो० एवं वि०

(2) कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम-1950 के विनियम 95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 , ( 1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर , 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95- क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम -1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

क०सं०

राजस्व ग्राम का नाम

होबली

जिला

तालुक

नगरपालिका सीमाएं

1.

कसबा

मदकरिपुरा

चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग

आर० सी० शर्मा.

संयुक्त निदेशक (यो ० एवं वि० )

दिनांक 23 नवम्बर 2009

संख्याः एन-15 /13/15/3 / 2009- यो. एवं वि.

(2) कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य) विनियम -1950 के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 , (1948 का 34) की धारा -46 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 सितम्बर, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम- 95 - क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों ' के परिवारों पर लागू किये जाएंगे , अर्थात्

" बाकुंडा जिला के मेजिया मौजा के क्षेत्रों को शामिल करके "

आर० सी० शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.) भाग III-खण्ड4]

11925 भारत का राजपत्र , दिसम्बर 26, 2009 ( पौष 5, 1931 )

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 2009

फाईल संख्या: 52.यू/ 15 / 15 / 01/07-हितलाभ -1

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पारित किए गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक ने फाईल संख्या: यू-13/12/13/2005-पी टी एम आर ( चिकित्सा-1 ) दिनांक 04. ; 8.2008 तथा शाखा कार्यालय मैनूअल के चैप्टर -11 , व पैरा -11 , वरिष्ठ चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त , व क.रा.बी ( साधारण ) विनियम 1950 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपें जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त , आँध्र प्रदेश द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण- पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

डाक्टर का नाम

अवधि ( एक साल के लिए )

केन्द्र का नाम श्री डॉ . ए पेन्टय्या

03.11.2009 से 02.011.2010

तारनाका, एल.बी. नगर ,

शिवरामपल्ली, चिक्कडपल्ली

कोमपल्ली(केन्द्र चिक्कडपल्लीशाखा कार्यालय )

डॉ. सुमन मुखर्जी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त 2-389 G1 /2009 11926

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26, 2009 ( पौष 5, 1931)

[ भाग III --- खण्ड 4 तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड एवं पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम)

दिनांक:-24.11.2009 सं० टी.पी.टी.एल / जी. ओ.आई. प्रैस / 091124

शुद्धि पत्र

भारतीय राजपत्र , रजिस्ट्री संख्या डीएल (एन) -04 / 0007 / 2003-05 दिनांकित अक्टूबर 24 अक्टुबर 30, 2009 भाग - ॥॥ , खण्ड 4 (साप्ताहिक राजपत्र सं ० 43) में तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित सूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता हैः-

वर्तमान रूप

शुद्ध रूप

पंक्ति/ संख्या

पृष्ठ संख्या अनुछेद

पंक्ति3

6421 / अनुछेद -1

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985

सांगखलांग

6422

सगकलाग

पंक्ति8 / संख्या 4

6422

टुमसोंग टी.जी.

पंक्ति 23 / संख्या 2 टुमंलौग टी.जी.

6422

पंक्ति 26-27/

संख्या 4

मेची टी.जी.

मेचीटी.जी

संख्या 6 नाल टी.जी.

नौल टी.जी.

संख्या 7 पांटग टी.जी.

पाटोंग टी.जी.

छौटा चेगा-चेगा

संख्या 9

बस्ती

छोटा चेंगा-चेगा बस्ती

नक्सलबाडी

नक्सलमारी

6422

पंक्ति28

6422

पंक्ति28-31/

बेलगाछी टी.जी.

संख्या 1 बेलागाच्ची टी.जी.

संख्या 2 शिर्सिर टी.जी.

सिरसिर टी.जी.

संख्या 3 लहसिंघ

ल्हासिंग

संख्या 4 मिर्जन्गला चाट

मिरजंगला चाट

संख्या 5 जमिदगरी चाट

जमीदारगुडीछाट

संख्या 6 जम्दार्गुरी

जमीदारेगुडी

धनिवानी

संख्या 7

धानीबानी

संख्या 8 धनिवानी चाट

धानीबानीछाट

संख्या 9 हवामल्लिक

हवाईमल्लिक

बीरसिंग

संख्या 10

बिर्सिंघ

संख्या 12

सेबदुल्ला

सेवाडुल्ला

संख्या 13

बज्रहरू

बाराझाडू

संख्या 15

घुस्सुर

घुसरू भारत का राजपत्र , दिसम्बर 26 , 2009 ( पौष 5 , 1931 )

भाग III- खण्ड 4]

11927

सस्तीयां

संख्या 16

सतभैया टी.जी.

संख्या 17

अहमदाबाद टी.जी.

संख्या 18 सतभईया

सतभईया टी.जी.

अमदाबाद टी.जी.

मुतिजन्गला

संख्या 19 मुटीजंगला

सिंधिभिता

संख्या 21 सिगीभीटा

खोरीबाडी

खोरिबरी

6423

पंक्ति1

6423

पंक्ति1-3/

संख्या 2 दुलियाछाट

धुलिया चाट

संख्या 3 जत्रु जटरू

हथिठना

संख्या 4 हाथीडूबा

बादलभीटा

बदल्भिता

संख्या 5

सुभाल्मिता

संख्या 6

संख्या 8 गुअबरी

संख्या 9 नजर

दूध

संख्या 10

सल्बरी

संख्या 11 सुबलभीटा

गुआबाडी

नजीर

दूधा

सालबाडी

चुयुर्मुचुर

संख्या 12

संख्या 13 चुचुरमुचुर

बगलाहगी

संख्या 14 बगुलाहागी

सोनाचलनी

सोनाचालानी

संख्या 15 भातगछ

भटगाक्च

6423.

पंक्ति 7-10/

गंगगच

संख्या 7 गंगागछ

देवीडांगी

छेवीडागी

संख्या 8 डांगीबाडी

हागीवाडी

संख्या 11 बिभूलडांगी

बिभूलडागी

संख्या 25 6423

पंक्ति10-16/

मुंशीभीटा

मुशीभीठा

संख्या 26 बंगलागछ

बतलागछ

संख्या 27| बांसबाडी

बनसवारी

संख्या 34

ऊदरागडी

संख्या 35 उदरागुडी

पाटेश्वरी

पाटेभारी

संख्या 36 दूधमंजर

धूमदनजर

संख्या 42 कुरीडांगी

कुरीडागी

संख्या 44

डोगछी

संख्या 45 डोगछी 11928

भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26, 2009 ( पौष 5 , 1931 )

[भाग III-खण्ड 4

दूधौती

संख्या 62

दुधौटी

बिजलीभीटा

बीजाभीठा

संख्या 63

6423

पंक्ति18-24/

निकूछिबिल

संख्या 10

नीकुछिबिल

सिंधीमारी

संख्या 14

सिगीमारी

रसियाडांगी

संख्या 15

रसियाटागी

कालासिंगा

कालसिगा

संख्या 17

हलुआडांगा

हालुआडागा

संख्या 18

नाहरडांगा

नाहरडागा

संख्या 27

भतियाडांगी

भतियाडागी

संख्या 36

फारसाडांगी

संख्या 46

फारसाडागी

बरडीहा

बरदीहा

संख्या 47

और अधिक विवरण एवं स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें:-

नामः एस.एस. जामवाल

पद: प्रबन्ध निदेशक, टी.पी.टी. एल.

कार्यालय का पता : 143 144 , उद्योग विहार, फेस -4, गुड़गांव, हरियाणा- 122015 ईमेल पता: [email protected]

फोन नं.+91-124-4630825/ 23

फैक्स नं.+91-124-4780016

एस. एस . जामवाल

प्रबन्ध निदेशक , टी.पी.टी.एल.

11929 PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 26 , 2009 ( PAUSA 5, 1931 ) .

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai -05 , the 19th November 2009

DBOD . No. Ret.BC.61/ 12-02-001 /2009-10-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) as amended from time to time and , in partial modification of Notification DBOD . No. Ret.BC.90 /12.02.0001 /2008-09 dated December 02 , 2008 , the Reserve Bank of India horeby specifies that with effect from the fortnight beginning November 21 , 2009 , every Local Area Bank shall maintain in India assets as detailed in the Notification DBOD. No. Ret.BC. 40/12.02.001 /2009-10 dated September 8 , 2009 , the value of which shall not at the close of business of any day be less than 25 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight .

ANAND SINHA Executive Director THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi , the 11th November 2009

No. 13 - CA(EXAM)/ISA/ J/ 2009-In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 ( as amended vide Notification No. 1 - CA(7 ) 59/2001 dated 28th September 2001 ) , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit ( ISA) Course Assessment Test wiil be held on 19th December, 2009 from 10.30 AM to 2.30 PM at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below:---

Centre Name

Centre Name

Sl.No.

Sl.No.

Sl.No. Centre Name

14.

Ghaziabad

27. Lucknow

1. Agra

2. Ahmedabad

28. Meerut

15.

Gorakhpur

3. Allahabad

16.

Guwahati

29. Mumbai

17. Goa

4. Aurangabad

30. Muzaffarnagar

Gwalior

18.

31. Nagpur

5. Bangalore

19 .

32. Nashik

6. Bhilwara

Hyderabad

20 .

Indore

33. Pune

7. Bhopal

8 . Bhubaneswar

21. Jaipur

34. Raipur

9. Chandigarh

35. Rajkot

22. Jalgaon

23.

10. Chennai

36. Ranchi

Jodhpur

24.

37. Salem

11. Coimbatore

Kanpur

12. Delhi

25.

38. Surat

Kolhapur

26.

13 . Ernakulam

Kolkata

39. Tirupur

40. Varanasi

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason . The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course . The fees payable for the above Assessment Test is Rs . 1000/- .

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft . The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of " The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi " only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Exams ) at New Delhi on or before 7th December , 2009 .

Applciations for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Additional Secretary (Exams ) , the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan , Indraprastha Marg , New Delhi - 110002 on payment of Rs . 100/- per application form . The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 16th November, 2009. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz . www.icai.org and the cost of the application form of Rs . 100/- can be added to the Assessment Test fee of Rs . 1000/- and the Demand Draft for Rs . 1100/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 7th December, 2009. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams . ) , New Delhi . The applications received after 7th December, 2009 will not be entertained under any circumstances .

G. SOMASEKHAR

Additional Secretary ( Exams ) 3-389 G1/ 2009 11930

THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 26, 2009 ( PAUSA 5, 1931 )

[PART III--SEC . 4 EMPLOYEES ' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi , the 16th November 2009

No. N -15 /13 /14 / 3 / 2009 - P & D In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95-A of the Employees ' State Insurance ( General ) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st September , 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance ( Medical Benefit) Rules , 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely: -

CENTRE

AREAS COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF

VALLIYOOR IN RADHAPURAM

1. RADHAPURAM TALUK

TALUK AND NANGUNERI TALUK

( a) VALLIYOOR

IN TIRUNELVELI DISTRICT

(b) VALLIYOOR SOUTH

2. NANGUNERI TALUK

(a) THALAPATHI SAMUDARAM

R.C. SHARMA

JOINT DIRECTOR ( P & D ) PART III-SEC. 4]

11931 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 26, 2009 (PAUSA 5, 1931)

New Delhi , the 17th November 2009

No. N -15 /13 / 7 / 4 / 2008 - P &D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2 ) of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General ) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely: -

District

S. No. Name of the Revenue Hobli Villageor Municipal Limits Taluk

1.

MADAKARIPURA

KASABA CHITRADURGA CHITRADURGA

R.C. SHARMA

JOINT DIRECTOR ( P & D ) New Delhi , the 23rd November 2009

No. N -15/13/ 15/ 3/ 2009- P& D : in pursuance of powers conferred by Section 46 (2 ) of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance ( General ) Regulations , 1950, the Director General has fixed the 1st September , 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees ' State Insurance ( Medical Benefit) Rules , 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of West Bengal namely: -

"AREAS COMPRISING MOUZAS OF MEZIA IN THE DISTRICT OF BANKURA " .

R.C. SHARMA

JOINT DIRECTOR ( P & D ) 11932

THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 26 , 2009 (PAUSA 5, 1931)

[PART III- SEC . 4 Hyderabad- 500063 , the 3rd November 2009

File No. 52 /N / 11 / 12 / 02/ 2008-09/SMC , dated : 03/11/2009: In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General ) Regulation , 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No.Pt.file- U - 13 /12/ 13 /2005 -PTMR-( Med.I ) , dated 04/08/2008 , vide Para - 11 , Chapter -XI of Local Office Manual , SSMC /SMC . I hereby authorize the following doctors (s) to function as Medical authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins , whichever is earlier , for centres as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them , when the correctness of the original certificate is in doubt .

NAME

PERIOD

FROM

TO

NAME OF CENTRE PLACE / DISTT / STATE Dr. A. PENTAIAH 03/11/2009 02/11/2011

1.TARNAKA, 2. L.B. NAGAR

3. SHIVARAMPALLY

4. CHIKADPALLY

5. KOMPALLY ( CENTRE AT CHIKKADPALLY OFFICE )

SUMAN MUKHERJEE

Senior State Medical Commissioner प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली , द्वारा प्रकाशित 2009

PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION , DELHI , 2009

Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 26 December 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2009-12-26.17419/. Archive identifier in.gazette.central.w.2009-12-26.17419.