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Weekly Gazette of India · Government of India

Gazette Contains Multiple Subjects

Published 25 July 2020

Ministry
Gazette Contains Multiple Ministry / Organization
Gazetteid
CG-DL-W-04082020-220819
Identifier
in.gazette.central.w.2020-07-25.220819
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

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सी.जी.-डी.एल.-सा.-04082020-220819

CG-DL-W-04082020-220819

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प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2020, शनिवार/आषाढ़ 28— श्रावण 3, 1942 No. 15] NEW DELHI, JULY 19 — JULY 25, 2020, SATURDAY/ASADHA 28—SRAVANA 3, 1942 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

के न्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

आ. अ. 61 .— यत:, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 256-फू लपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

3091 GI/2020

(173) यत:, 256-फू लपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 256-फू लपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक कु मार दुबे अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री अशोक कु मार दुबे को दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं.76/उ.प्र.-वि.स./256/ भा.नि.आ./नोटिस/टेर./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) समस्त अपेक्षित बिल वाउचर्स प्रस्तुत नहीं किए गये हैं ; और

यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपयु र्क्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री अशोक कु मार दुबे को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, अभ्यर्थी के उनके नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर अनुपस्थित होने की स्थिति में उक्त नोटिस को दिनांक 20 अक्तू बर, 2019 को स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में उक्त पते के दरवाजे पर चिपकाया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 तथा 22 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अशोक कु मार दुबे द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री अशोक कु मार दुबे को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./256/भा.नि.आ./पत्र/टेर./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 26 फरवरी, 2020 जारी किया गया, जो दिए गए पते की दीवार पर दिनांक 25 जून, 2020 को जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज के माध्यम से चिपकाया गया था;

और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 17 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक कु मार दुबे द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है | इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यत:, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक कु मार दुबे विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति – [भाग II—खण्ड 3(iii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 25, 2020/श्रावण 3, 1942 175

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।";

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा घोषणा करता है कि श्री अशोक कु मार दुबे, निवासी 323/10 आलोपीबाग, तहसील सदर, इलाहाबाद (वतर्मान में प्रयागराज), उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 256-फू लपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे ।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 2020

O. N. 61.—WHEREAS, the General Election for 256-Phulpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 256-Phulpur Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017;

and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Prayagraj District, Uttar Pradesh, Sh.

Ashok Kumar Dubey, a contesting candidate of Pragatisheel Manav Samaj Party from 256-Phulpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP- LA/256/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 16th September, 2019 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ashok Kumar Dubey, for the following defects in accounts of his election expenses:-

(i) All the requisite bill vouchers have not been presented; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Ashok Kumar Dubey was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 25 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2020-07-25.220819/. Archive identifier in.gazette.central.w.2020-07-25.220819.