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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 31 July 2021

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CG-DL-W-06082021-228783
Identifier
in.gazette.central.w.2021-07-31.228783
Languages
English, Hindi
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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082021-228783

CG-DL-W-06082021-228783

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 25—जुलाई 31, 2021 शनिवार/ श्रावण 3—श्रावण 9, 1943

No. 27] NEW DELHI, JULY 25—JULY 31, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 3 –SRAVANA 9, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 495—के न्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, कार्यालय प्रधान आयुक्त, के न्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, प्रधान आयुक्तालय नोएडा, सी-56/42, (रेनू टावर), सेक्टर-62, नोएडा जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2 (डीओआर)]

डॉ. सतीश चंद्र, निदेशक (राजभाषा)

3938 GI/2021

(1331)1332 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 495.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, Office of The Principal Commissioner of Central goods and services tax, Noida, C-56/42 (Renu Tower), Sector-62, Noida, where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II (DOR)]

Dr. SATISH CHANDRA, Director (OL)

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 496.—कें द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय, जिसमें अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, नामश:—

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, झारखंड, रांची।

[फा. सं. ए-12034/02/2021-ईजी]

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, अपर सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 496.—In pursuance of sub–rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Government of India in the Indian Audit and Accounts Department, in which eighty per cent. of the staff have acquired the working knowledge of Hindi, namely:—

Office of the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi.

[F. No. A-12034/02/2021- EG]

ANNIE GEORGE MATHEW, Addl. Secy.

कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा)

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

का.आ. 497.—के न्द्रीय सरकार, कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृ षि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में रानी लक्ष्मी बाई कें द्रीय कृ षि विश्वविद्यालय, झांसी (उत्तर प्रदेश), जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतदद्वारा अधिसूचित करता है।

[फा. सं. 13-05/2020-हिंदी/339-68]

एस. के . उपाध्याय, अवर सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1333

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agricultural Research & Education)

New Delhi, the 28th June, 2021

S.O. 497.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language Rules 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research and Education hereby notifies Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi (U.P.), where more than 80% of staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. 13-05/2020-Hindi/339-68]

S. K. UPADHYAY, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 498.—के न्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली तथा वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद् द्वारा अधिसूचित करती है:—

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली

1. कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, लखनऊ

2. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, अन्वेषण प्रभाग, नागपुर

3. अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग-I, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नासिक

4. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, अन्वेषण प्रभाग, चेन्नई

वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम

1. वाप्कोस लिमिटेड, चेन्नई

[फा. सं. ई-11011/1/2021-हिन्दी]

आर. सतीश, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी

MINISSTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvention)

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 498.—In Pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the following office of National Water Development Agency, Delhi and WAPCOS Ltd., Gurugram wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi:

National Water Development Agency, Delhi

1. Office of the Chief Engineer (North), National Water Development Agency, Lucknow

2. National Water Development Agency, Investigation Division, Nagpur

3. Executive Engineer, Investigation Division-I, National Water Development Agency, Nashik1334 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] 4. Office of the Executive Engineer, National Water Development Agency, Investigation Division, Chennai,

WAPCOS Ltd., Gurugram

WAPCOS Ltd., Chennai

[F. No. E-11011/1/2021-Hindi]

R. SATHISH, Economic Advisor & Official Language Incharge

भारी उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 499.—के न्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथासंशोधित 1987, 2007 और 2011) के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लोक उद्यम, "भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टीबीजी वडोदरा (गुजरात)", जिसके 80% से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई.-11012/2/2018-हिन्दी]

जीतेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 499.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987, 2007 and 2011), the Central Government hereby notifies the "Bharat Heavy Electricals Limited, TBG, Vadodara Gujarat" under the administrative control of the Ministry of Heavy Industries wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11012/2/2018-Hindi]

JEETENDRA SINGH, Jt. Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 500.—जबकि, के न्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ;

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक संख्यांक आरईवी/09/2021, तारीख 09 मार्च, 2021 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारखण्ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला - चतरा और लातेहार (झारखण्ड) के कार्यालय में या उपायुक्त, जिला चतरा और लातेहार (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), आर.आई.-III, के न्द्रीय खान योजना एवं डिजाईन संस्थान लिमिटेड,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1335 गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउं सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700001 के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः अब, के न्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, -

(i) सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सके गा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई से हुई क्षति या संभावित क्षति, अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा कर सके गा; या

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियो के संबंध में या उक्त्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सके गा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबन्धित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनो के भीतर महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला चतरा और लातेहार (झारखण्ड) या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारखण्ड) को सुपुर्द करेगा ।

अनुसूची

संघमित्रा खुली खदान परियोजना

जिला - चतरा और लातेहार (झारखण्ड)

(रेखांक संख्यांक : आरईवी/09/2021, तारीख 09 मार्च, 2021)

ख ंड क्रम स ं. ग्राम थाना स ंख्या अंचल जिला अर्जन के अधीन रकबा टिप्पणियां
एकड़ में हेक्टेयर में
ए 1 मनातू 50 ब ा ल म ू ा थ लातेहार 14.865 6.015 भ ा ग
2 बनवार 51 बालूमाथ लातेहार 246.166 99.622 भाग
3 बानालात 49 बालूमाथ लातेहार 39.820 16.115 भाग
4 क ु ड़लौंगा 26 ट ंडवा चतरा 145.557 58.906 भाग
बी 1 क ं डी ु 27 ट ंडवा चतरा 54.406 22.018 भाग
2 सराधु 29 ट ंडवा चतरा 82.032 33.198 भाग
3 क ु ड़लौंगा 26 ट ंडवा चतरा 19.684 7.966 भाग
सी 1 सराधु 29 ट ंडवा चतरा 401.120 162.331 भाग
डी 1 क ु ड़लौंगा 26 ट ंडवा चतरा 2.120 0.858 भाग
2 सराधु 29 ट ंडवा चतरा 114.224 46.226 भाग
3 हेचाबलिया 30 ट ंडवा चतरा 28.651 11.595 भाग
ई 1 होनहे 50 ट ंडवा चतरा 53.826 21.783 भाग
अर्जन के अधीन कु ल रकबा ( ए +बी+ सी+ डी+ ई): 1202.471 एकड़ (लगभग) 486.633 हेक्टेयर (लगभग)
ख ंड सीमा रेखा स ी म ा वर्णन
ए ए-बी-सी-डी-ई-एफ़-जी-एच- आई-ए र ेखा बिन्दु 'ए' से आरंभ होकर बिन्दु बी, सी, डी, ई, एफ़, जी, एच और 'आई' से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है ।
बी ज -के -एल-एम-एन-ओ-जे े रेखा बिन्दु 'जे' से आरंभ होकर बिन्दु के , एल, एम, एन और 'ओ' से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'जे' पर मिलती है।
सी पी-क्यू-आर-एस-पी रेखा बिन्दु 'पी' से आरंभ होकर बिन्दु क्यू, आर और 'एस' से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'पी' पर मिलती है ।
डी टी-यू-वी-डबल्यू-एक्स-वाई- ज़ ेड-टी रेखा बिन्दु 'टी' से आरंभ होकर बिन्दु यू, वी, डबल्यू, एक्स, वाई एवं 'ज़ेड' स े गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'टी' पर मिलती है।
ई ए1-बी1-सी1-ए1 रेखा बिन्दु 'ए1' से आरंभ होकर बिन्दु बी1 और 'सी1' से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए1' पर मिलती है ।
1336 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. 43015/05/2021-एलए आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 500.—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number Rev/09/2021, dated the 9th March, 2021, containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) or at the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghamitra Area, Districts - Chatra and Latehar (Jharkhand) or at the office of the Deputy Commissioner, Districts Chatra and Latehar (Jharkhand) or at the office of the General Manager (Exploration Division), RI-III, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in land described in the aforesaid Schedule ;

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may -[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1337 (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the said land; or

(ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or

(iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghamitra Area, Districts - Chatra and Latehar (Jharkhand) or General Manager, Central Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

SANGHAMITRA OPENCAST PROJECT

DISTRICTS- CHATRA AND LATEHAR (JHARKHAND)

[ Plan bearing number REV/09/2021, dated the 9th March, 2021 ]

Block Serial number Village Thana number Circle District Area under acquisition Remarks
In acres In hectares
A 1 Manatu 50 Balumath Latehar 14.865 6.015 Part
2 Banwar 51 Balumath Latehar 246.166 99.622 Part
3 Banalat 49 Balumath Latehar 39.820 16.115 Part
4 Kurlounga 26 Tandwa Chatra 145.557 58.906 Part
B 1 Kundi 27 Tandwa Chatra 54.406 22.018 Part
2 Saradhu 29 Tandwa Chatra 82.032 33.198 Part
3 Kurlounga 26 Tandwa Chatra 19.684 7.966 Part
C 1 Saradhu 29 Tandwa Chatra 401.120 162.331 Part
D 1 Kurlounga 26 Tandwa Chatra 2.120 0.858 Part
2 Saradhu 29 Tandwa Chatra 114.224 46.226 Part
3 Hechabalia 30 Tandwa Chatra 28.651 11.595 Part
E 1 Honhe 50 Tandwa Chatra 53.826 21.783 Part
Total Area under acquisition (A+B+C+D+E) : 1202.471acres (approxi- mately) 486.633 hectares (approxi- mately)

Boundary Description :

Block Boundary Line Boundary Description
A A-B-C-D-E-F-G-H-I-A Line starts from point 'A' and passes through points B, C, D, E, F, G, H and 'I' and meets at starting point 'A'.
B J-K-L-M-N-O-J Line starts from point 'J' and passes through points K, L, M, N and 'O' and meets at starting point 'J'.
C P-Q-R-S-P Line starts from point 'P' and passes through points Q, R and 'S' and meets at starting point 'P'.
D T-U-V-W-X-Y-Z-T Line starts from point 'T' and passes through points U, V, W, X, Y and Z and meets at starting point 'T'.
E A1-B1-C1-A1 Line starts from point 'A1' and passes through points B1 and 'C1' and meets at starting point 'A1'.

[F. No. 43015/05/2021-LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

1338 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 501.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 मई, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 345, तारीख 25 मई, 2021 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णिंत भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से के न्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और, के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योती नगर, जयपुर (राजस्थान) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कं पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें के न्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि का माप 1760.000 हेक्टेयर (लगभग) या 4348.960 एकड़ (लगभग) उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 29 मई, 2021 से के न्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

(1) सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित सभी प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों, इत्यादि और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी ;

(2) सरकारी कं पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील, आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;

(3) सरकारी कं पनी, के न्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में के न्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

(4) सरकारी कं पनी के पास उक्त भूमि और उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को के न्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और

(5) सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो के न्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/08/2019- एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1339

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 501.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 345, dated the 25th May, 2021, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub- section (ii), dated the 29th May,2021, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands and the all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur (Rajasthan) (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands measuring 1760.000 hectares (approximately) or 4348.960 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested shall with effect from the 29th May, 2021 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

(4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/ 08/ 2019 -LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई , 2021

का.आ. 502.—के न्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का

20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन ज़ारी जो

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1074, तारीख 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा, जो

भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 नवम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी, उक्त

अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 174.44 हेक्टर (लगभग) या 431.04 एकड़ (लगभग)

माप वाली भूमि को अर्जित करने तथा उस पर के ऊपरी सतही अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना

दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में के न्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे

दी है ;

1340 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

और, के न्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णिंत 174.44 हेक्टर (लगभग) या 431.04 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि तथा उस पर के ऊपरी सतही अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में यथावर्णिंत 174.44 हेक्टर (लगभग) या 431.04 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि तथा उस पर के ऊपरी सतही अधिकार अर्जित किए जाते हैं ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या ईसीएल/एसपीएम/ जीएम/एसयूआर/183, तारीख 16 मार्च, 2021 का निरीक्षण कलक्टर, जिला देवघर (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउं सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या निदेशक तकनीकी, परियोजना और आयोजना, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकतोड़िया, डाकघर दिशेरगढ़, जिला पश्चिमी बद्धर्मान (पश्चिमी बंगाल), पिन कोड-713333 के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

चित्रा ईस्ट ओपनकास्ट परियोजना

जिला- देवघर, राज्य झारखंड

[ रेखांक संख्या ईसीएल/एसपीएम/ जीएम/एसयूआर/183, तारीख 16 मार्च, 2021 ]

सतही अधिकार:

क्रम स ं. मौजा / ग्राम का नाम पटवारी सर्कि ल स ंख्या/ थाना स ंख्या तहसील/ अंचल जिला क्ष त्र े हेक्टेयर में (लगभग) टिप्पणियां
1 तुलसीडाबर 09/0596 सारठ देवघर 49.47 भाग
2 ख ून 08/0593 पालोजोरी देवघर 63.31 भाग
3 ताराबाद 08/0591 पालोजोरी देवघर 50.36 भाग
4 जमुआ 08/0602 पालोजोरी देवघर 11.30 भाग
क ु ल क्षेत्र : 174.44 हेक्टर ( लगभग) या 431.04 एकड़ (लगभग ).

1. मौजा – तुलसीडाबर, अधिकारिता सूची संख्या 596, अंचल – सारठ में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या :

216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1341 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 907/942, 286/948, 716/953, 718/954, 708/955, 299/957, 286/958, 296/961 और 723/964.

2. मौजा –खून, अधिकारिता सूची संख्या 593, अंचल – पालोजोरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या :

283, 284, 285, 286, 287, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 370, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 402, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745,1342 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] 722/ 748, 287/749, 395/750, 643/751, 457/752, 626/754, 287/755, 396/757, 287/788, 287/789 और 287/790.

3. मौजा – ताराबाद, अधिकारिता सूची संख्या 591, अंचल – पालोजोरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या :

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 406, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 497, 498, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 207/1881, 110/1885 और 110/1886.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1343

4. मौजा – जमुआ, अधिकारिता सूची संख्या 602, अंचल – पालोजोरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या :

842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 849/957, 848/958, 842/959, 959/962 और 959/963.

सीमा वर्णन : ब्लाक की सीमा देवघर जिला के सारठ और पालोजोरी ब्लाक के ऊपर वर्णित कु ल चार मौजा अथवा ग्राम से होकर गुजरती है ।

ब्लॉक- 1 :

1. रेखा क-ख-ग : रेखा बिन्दु संख्या 'क' से प्रारंभ होती है, जो तुलसीडाबर मौज़ा से दक्षिण पूर्व दिशा से गुज़रते हुए बिन्दु 'ग' ( जो ब्लॉक का दक्षिण पूर्व कोना है), मौज़ा तुलसीडाबर में पहुंचती है ।

2. रेखा ग- घ : रेखा बिन्दु संख्या 'ग' से प्रारंभ होती है, जो मौज़ा तुलसीडाबर में दक्षिण पूर्व कोना है, से गुज़रते हुए उत्तर दिशा में बिन्दु 'घ' तक पहुँचती है ।

3. रेखा घ-ड.-च : रेखा बिन्दु संख्या 'घ' से प्रारंभ होती है, जो मौज़ा तुलसीडाबर में उत्तर पूर्व कोना है, से दक्षिण- पश्चिम दिशा से गुज़रते हुए बिन्दु 'च' तक पहुँचती है ।

4. रेखा च-छ-ज : रेखा बिन्दु संख्या 'च' से प्रारंभ होती है, जो ब्लॉक का दक्षिण पश्चिम कोना है, से उत्तर पश्चिम दिशा से गुज़रते हुए बिन्दु 'ज' तक पहुँचती है ।

5. रेखा ज-झ-क : रेखा बिन्दु संख्या 'ज' से प्रारंभ होती है, जो ब्लॉक का उत्तर पश्चिम कोना है, से उत्तर पूर्व दिशा से गुज़रते हुए बिन्दु 'क' तक पहुँचती है ।

ब्लाक- 2 :

1. रेखा क-ख-ग-घ-ड.-च-छ-ज : रेखा खून मौजा के बिन्दु संख्या 'क' से प्रारंभ होती है, जो पूर्व दिशा में बिन्दु संख्या 'ख,ग,घ,ड.,च,छ' से गुजरते हुए जमुआ मौजा में बिन्दु 'ज' तक पहुंचती है ।

2. रेखा ज-झ : रेखा बिन्दु संख्या 'ज' से प्रारंभ होती है जो मौजा जमुआ में ब्लॉक का पूर्वी कोना है, से गुजरते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजा ताराबाद के बिन्दु संख्या 'झ' तक पहुंचती है ।

3. रेखा झ- ञ : रेखा बिन्दु संख्या 'झ' से प्रारंभ होती है जो मौजा ताराबाद में ब्लॉक का दक्षिण पश्चिम कोना से पूर्व की दिशा में गुजरते हुए ताराबाद मौजा में बिन्दु संख्या 'ञ' तक पहुंचती है ।

4. रेखा ञ –ट : रेखा बिन्दु संख्या 'ञ' से प्रारंभ होती है जो मौजा ताराबाद में ब्लॉक का पूर्वी कोना से दक्षिण पूर्व की दिशा में गुजरते हुए ताराबाद मौजा में बिन्दु 'ट' तक पहुंचती है ।

5. रेखा ट-ठ-ड-ढ: रेखा बिन्दु संख्या 'ट' से प्रारंभ होती है जो मौजा ताराबाद में ब्लॉक का दक्षिण पूर्वी कोना से उत्तर- पश्चिम की दिशा में बिन्दु 'ठ-ड' से गुजरते हुए ताराबाद मौजा में बिन्दु 'ढ' तक पहुंचती है ।

1344 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

6. रेखा ढ-ण-त : रेखा बिन्दु संख्या 'ढ' से प्रारंभ होती है जो मौजा ताराबाद में ब्लॉक का दक्षिण पूर्वी कोना से दक्षिण - पश्चिम की दिशा में बिन्दु 'ण' से गुजरते हुए खून मौजा में बिन्दु 'त' तक पहुंचती है ।

7. रेखा त-थ: रेखा बिन्दु संख्या 'त' से प्रारंभ होती है जो खून मौजा में ब्लॉक का दक्षिण पूर्वी कोना से पश्चिम की दिशा में गुजरते हुए खून मौजा में बिन्दु 'थ' तक पहुंचती है ।

8. रेखा थ-द : रेखा बिन्दु संख्या 'थ' से प्रारंभ होती है जो ब्लॉक का दक्षिण पश्चिम कोना है, से उत्तर-पश्चिम दिशा में गुजरते हुए खून मौजा में बिन्दु 'द' तक पहुंचती है ।

9. रेखा द-ध-न-प-फ-ब-भ-म : रेखा बिन्दु संख्या 'द' से प्रारंभ होती है जो मौजा खून में ब्लॉक का दक्षिण पश्चिम कोना से उत्तर-पूर्व की दिशा में बिन्दु 'ध, न, प, फ, ब, भ' से गुजरते हुए खून मौजा में बिन्दु 'म' तक पहुंचती है।

10. रेखा म-य-क : रेखा बिन्दु संख्या 'म' से प्रारंभ होती है जो मौजा खून में ब्लॉक का उत्तर पश्चिम कोना से उत्तर पूर्व की दिशा में बिन्दु 'य' से गुजरते हुए खून मौजा में बिन्दु 'क' तक पहुंचती है ।

[फा. सं. 43015/10/2020-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 502.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1074, dated the 18th December, 2020, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th December 2020, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 174.44 hectares (approximately) or 431.04 acres (approximately) and surface rights over such lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the lands measuring 174.44 hectares (approximately) or 431.04 acres (approximately) and any lands or surface rights over such lands as described in Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 174.44 hectares (approximately) or 431.04 acres (approximately) and surface rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number ECL/SPM/GM/SUR/183, dated the 12th March, 2021 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Deoghar (Jharkhand) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700001 or in the office of the Director Technical, Project and Planning, Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Paschim Bardhaman (West Bengal), Pincode - 713333.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1345

SCHEDULE

Chitra East Opencast Project

District – Deoghar, State – Jharkhand

[ Plan bearing number ECL/SPM/GM/SUR/183, dated the 12th March, 2021 ]

Surface Rights:

Sl. No. Name of Mouza/ Village Patwari Circle number/Thana number Tahsil/ Anchal District Area in hectares (approxi- mately) Remarks
1 Tulsidabar 09/096 Sarath Deoghar 49.47 Part
2 Khoon 08/0593 Palojori Deoghar 63.31 Part
3 Tarabad 08/0591 Palojori Deoghar 50.36 Part
4 Jamua 08/0602 Palojori Deoghar 11.30 Part
Total area = 174.44 hectares (approximately) or 431.04 acres (approximately).

1. Plot numbers to be acquired in Mouza- Tulsidabar, Jurisdiction List number 596, Anchal- Sarath :

216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289 (P), 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396(P), 397, 398, 399, 400, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 907/942, 286/948, 716/953, 718/954, 708/955, 299/957, 286/958, 296/961 and 723/964.

2. Plot numbers to be acquired in Mouza- Khoon, Jurisdiction List number 593, Anchal- Palojori :

283, 284, 285, 286, 287 (P) , 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 370, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 402, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 722/748, 287/749, 395/750, 643/751, 457/752, 626/754, 287/755, 396/757, 287/788, 287/789 and 287/790.

3. Plot numbers to be acquired in Mouza- Tarabad, Jurisdiction List number 591, Anchal- Palojori : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,1346 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 1 52, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 , 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 406, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 497, 498, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 207/1881, 110/1885 and 110/1886.

4. Plot numbers to be acquired in Mouza- Jamua, Jurisdiction List number 602, Anchal- Palojori :

842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 , 947, 948, 949, 950, 849/957, 848/958, 842/959, 959/962 and 959/963.

Boundary Description: The boundary of the block passes through the above said four mouzas or villages of Sarath and Palojori Block of Deoghar District.

Block-1 :

1. Line A-B-C: The line starts at point -A in Tulsidabar mauza trends in South-East direction reaches at point-C (South- East corner of the block) in Tulsidabar Mauza.

2. Line C-D: The line starts at point -C in the South East corner of the coal block in Tulsidabar mauza trends in North direction of the block reaches at point-D.

3. Line D-E-F: The line starts at point –D in the North- East corner of the coal block in Tulsidabar Mauza trends in South-west direction reaches at point-F.

4. Line F-G-H: The line starts at point -F in the South- West corner of the coal block trends in North-west direction reaches at point-H.

5. Line H-I-A: The line starts at point -H in the North- West corner of the coal block trends in North-East direction reaches at point-A.

Block-2 :

1. Line a-b-c-d-e-f-g-h: The line starts at point -a in Khoon mauza trends in East direction passes through point b,c,d,e,f,g and reaches at point-h in Jamua Mauza.

2. Line h-i: The line starts at point -h in the East corner of the block in Jamua mauza trends in South-West direction of the block reaches at point-i in Tarabad mauza.

3. Line i-j: The line starts at point –i in the South-West corner of the block in Tarabad Mauza and trends in East direction reaches at point-j in Tarabad Mauza.

4. Line j-k: The line starts at point -j in the East corner of the block in mauza Tarabadand trends in South- East direction reaches at point-K in mauza Tarabad.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1347

5. Line k-l-m-n: The line starts at point -k in the South East corner of the block in mauza Tarabad and trends in North-west direction passes through point l, m and reaches at point-n in mauza Tarabad.

6. Line n-o-p: The line starts at point -n in the South East corner of the block in mauza Tarabad and trends in South-west direction passes through point o and reaches at point-p in mauza Khoon.

7. Line p-q: The line starts at point -p in the South East corner of the block in mauza Khoonand trends in west direction reaches at point-q in mauza Khoon.

8. Line q-r: The line starts at point -q in the South-West corner of the block in mauza khoon and trends in North-west direction reaches at point-r in mauza Khoon.

9. Line r-s-t-u-v-w-x-y: The line starts at point -r in the South-West corner of the block in mauza khoon and trends in North-East direction passes through point s,t,u,v,w,x and reaches at point-y in mauza Khoon.

10. Line y-z-a: The line starts at point y in the North-West corner of the block in mauza khoon and trends in North-East direction passes through point z and reaches at point-a in mauza Khoon.

[F. No. 43015/10/2020-LAIR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार आन्ध्रा बैंक के प्रबंधतत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 64/2004) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.07.2021 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/162/2004-आई आर (बी-II)]

सीमा बंसल, अनुभाग अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th July, 2021

S.O. 503.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 64/2004) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Andhra Bank and their workmen, received by the Central Government on 26.07.2021.

[No. L-12012/162/2004-IR(B-II)]

SEEMA BANSAL, Section Officer / -L-12012/162/2004–IR (B-II) 20/10/2004 :

राधामोहन चतुर्वेदी

सुरेश कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय, निवासी प्लाट नं. 246, गैटोर रोड, गांधी कॉलोनी, बह्‌मपुरी जिला - जयपुर, राजस्थान 1. आन्ध्रा बैंक, जोनल ऑफिस सिंगेचर टॉवर, गुडगांव, हरियाणा जरिये उप महा प्रबन्धक1348 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)] 2. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, एम. आई. रोड़, जिला-जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत - अभिभाषक

प्रार्थी की ओर से ः कोई नहीं दिनांक : 11-03-2021

1. श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2004 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 उपधारा (1) (d) व (2A) (जिसे आगामी चरणों में अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नांकित औद्योगिक विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयन हेतु प्रेषित किया गया :-

''Whether the action of the management of Andhra Bank in terminating the serveces of workman Shri Suresh Kumar S/o Shri Hanuman Sahai w.e.f. 5.2.2004 is legal and justified? if not, what relief the workman is entitled to and from which date ?''

2. उपर्युक्त संदर्भित विवाद इस अधिकरण में प्राप्त होने पर उभयपक्ष को आहूत करते हुए प्रार्थी को निर्देश दिया गया कि वह अपने दावे का अभिकथन प्रस्तुत करें। दिनांक 18.11.2004 को प्रार्थी ने अपने दावे का अभिकथन प्रस्तुत किया।

3. प्रार्थी का संक्षेप में यह कथन है कि 3.12.98 को उसकी नियुक्ति दफतरी के पद पर विपक्षी के अधीन दैनिक वेतन पर अस्थायी रूप से हुई थी। प्रार्थी निष्ठा पूर्वक अपना कत्र्तव्य पालन कर रहा था। विपक्षी द्वारा एक पत्र दि. 5.5.2003 को जोनल ऑफिसर को प्रार्थी के नियमित रूप से चयन कर रखे जाने के सम्बन्ध में लिखा गया। किन्तु नियोजक विपक्षी द्वारा 5.2.2004 को प्रार्थी को उसके पद से बिना कोई कारण बताये सेवामुक्त कर दिया गया और प्रार्थी के स्थान पर मुकेश कुमार नामक स्वीपर को दफ्तरी का कार्य सौपा गया। प्रार्थी को सेवा समाप्ति के समय न तो एक माह का नोटिस और ना ही नोटिस वेतन और मुआवजा दिया। इस प्रकार विपक्षी ने अधिनियम की धारा 25 (एफ), (जी) व (एच) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी ने विपक्षी के अधीन 3.12.98 से 5.2.2004 तक एक केलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन की सेवा पूर्ण की है। दि 5.4.2004 से प्रार्थी बेरोजगार है। अतः प्रार्थी की सेवामुक्ति को अवैध घोषित करते हुये सेवा में निरन्तरता सहित बकाया वेतन दिलवाया जावे और पुनः बहाल किया जावें।

4. विपक्षीगण ने अपना वादोत्तर दि 7.3.2005 को प्रस्तुत किया। दावे का विरोध करते हुये उनका कथन है कि प्रार्थी ने सही तथ्यों पर वाद प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने आवश्यक पक्षकारों को दावे में संयोजित नहीं किया है। प्रार्थी व विपक्षी के बीच श्रमिक एवं नियोक्ता का सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रार्थी को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट कार्य हेतु संविदा पर लगाया गया था जिसका भुगतान संविदा के अनुसार ही प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया है। अधिनियम की धारा 2 (वव) व (इइ) के अन्तर्गत यह औद्योगिक विवाद नहीं है। विपक्षी बैंक की नीतियों के अनुसार स्टॉफ की भर्ती के लिये एक निश्चित चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है। इस प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाती। प्रार्थी को 5.2.2004 को विपक्षी ने सेवामुक्त नहीं किया। दफ्तरी का कार्य स्थायी कर्मचारी करता है। समय-समय पर दैनिक मजदूरी पर कार्य करने से प्रार्थी का विपक्षी बैंक से किसी प्रकार का नियोजन प्राप्त नही होता। मुकेश नाम के किसी स्वीपर को दफतरी का कार्य नहीं सौंपा गया। विपक्षी ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया, न ही अनुचित श्रम अभ्यास किया। प्रार्थी वर्तमान में भी मजदूरी करता है और बेरोजगार नहीं है। अतः वाद अस्वीकार किया जावें।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 9.5.2005 इस अधिकरण द्वारा इस विवाद में निम्नांकित विचारणीय बिन्दु निर्धारित किये गये : -

I. Whether the workman was employed as Daftary on 3.12.1998 by the non-applicant bank. who continuously worked up to 4.2.2004 and whose service was terminated on 5.2.2004 in violation of Section 25-F of the Act?

II. Relief, if any.

6. प्रार्थी ने अपने साक्ष्य में स्वंय प्रार्थी सुरेश कुमार को परीक्षित किया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श-डब्ल्यू 1 से प्रदर्श-डब्ल्यू 15 तक प्रलेखों को प्रदर्शित किया है।

7. विपक्षीगण की ओर से दि 18.10.2005 को श्री दिलीप गुरसाहनी का शपथपत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया। किन्तु इस साक्षी से विभिन्न अवसरों पर प्रार्थी की ओर से प्रतीपरीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हुआ है।

8. दि. 23.5.2019 को प्रार्थी का निवेदन स्वीकार करते हुये विपक्षी साक्षी दिलीप गुरसाहनी से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रार्थी को दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि दि. 24.2.2016 के उपरान्त इस विवाद में विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। इस स्थिति में दि. 5.12.2019 को विपक्षी की ओर से उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा हेतु[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1349 प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विपक्षी की साक्ष्य समाप्त कर दी गई। विपक्षी ने अधिकरण के आदेशानुसार दि 20.2.2006 को शपथपत्र सहित दस्तावेजों की सूची बनाते हुये 112 दस्तावेजों की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है। इन प्रलेखों को प्रार्थी के अभिभाषक ने साक्ष्य में ग्रहण किये जाने का अनुरोध किया है जिसे स्वीकार किया गया है।

9. दि. 24.02.2021 को मैनें प्रार्थी के अभिभाषक के तर्क सुने और उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

10. प्रार्थी का यह तर्क है कि प्रार्थी को दिनांक 3.12.98 को मौखिक रूप से नियुक्त किया जाना तथा 5.02.2004 को मौखिक रूप से ही सेवामुक्त किया जाना विपक्षी के प्रलेखों से प्रमाणित है। उन्होनें प्रदर्श-डब्ल्यू 1 से प्रदर्श-डब्ल्यू 3 पत्रों तथा प्रदर्श-डब्ल्यू 4 से प्रदर्श-डब्ल्यू 15 वाउचर्स की और ध्यान आकृष्ट किया है। उनका यह तर्क है कि प्रार्थी की साक्ष्य का कोई खण्डन विपक्षी की और से नहीं हुआ है। इसलिये एक केलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन से अधिक निरन्तर सेवा किया जाने का तथ्य प्रार्थी के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। चूंकि विपक्षी द्वारा प्रार्थी को सेवासमाप्ति के पूर्व कोई नोटिस या नोटिस के एवज में नोटिस वेतन एवं मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिये विपक्षी द्वारा अधिनियम की धारा 25 (एफ) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है। अतः वाद स्वीकार किया जावें। उन्होनें अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 346/2015 जसमेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में दि. 13.1.15 को पारित निर्णय का अवलम्ब लिया है।

11. तर्क, विधि एवं साक्ष्य पर मनन के उपरांत विचारणीय बिंदुओं पर विनिश्चय इस प्रकार है।

12. ः- प्रार्थी सुरेश कुमार ने अपने सशपथ कथन में यह कहा है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी बैंक में दिनांक 3.12.1998 को दफतरी के पद पर दैनिक वेतन पर हुई थी। उसे 115 रूपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता रहा है। प्रतिपरीक्षा में वह स्वीकार करता है कि उसने नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उसे जुबानी आदेश से किसी विमल शर्मा यूनियन लीडर ने लगाया था। प्रार्थी के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को विपक्षी बैंक के किसी अधिकारी ने सेवा में नहीं लिया।

13. अब यह दृष्टव्य है कि क्या विपक्षी के अधीन दफतरी के पद पर नियोजन प्राप्त करने हेतु कोई विहित प्रक्रिया है? उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवसायरत प्रतिष्ठान है - जिस पर केन्द्र्र सरकार का अधीक्षण एवं नियंत्रण है। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श-डब्ल्यू 1 व प्रदर्श-डब्ल्यू 2 पत्रों से होती है- जिसमें विपक्षी बैंक को भारत सरकार का उपक्रम होना दर्शाया गया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा यह तथ्य विवादित भी नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार के उपक्रम में नियोजन हेतु एक विहित चयन प्रक्रिया है- जिसका अनुसरण करने पर ही किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सकती है। चूंकि प्रार्थी ने स्वंय की नियुक्ति मौखिक रूप से किसी यूनियन लीडर द्वारा किया जाना स्वीकार किया है, विपक्षी बैंक द्वारा उसे दफतरी के पद पर नियुक्त किये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपने कथन में यह भी स्वीकार किया है कि वह उपस्थिति पंजिका में दस्तखत नहीं करता था। वेतन रजिस्टर में भी उसका नाम नहीं है। प्रार्थी स्वंय के अभिभाषक द्वारा विपक्षी को किये गये नोटिस प्रदर्श-डब्ल्यू 3 दिनांक 29.1.2004 में प्रार्थी की दफतरी के पद पर नियुक्ति का तथ्य वर्णित नहीं है, वरन आकस्मिक श्रमिक होना दर्शाया है।

14. प्रार्थी ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उसे मासिक वेतन नहीं मिलता था- उसने जितने दिन काम किया उसका पूरा भुगतान उसे किया गया है।

15. प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत हुआ है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 20.2.2006 को प्रस्तुुत बैंक रिकार्ड के लाभ-हानि खाते की फोटो प्रतियां प्रार्थी को किये गये वेतन भुगतान का प्रमाण है। जिन्हें स्वीकार किया जावें।

16. विपक्षी द्वारा अधिकरण के आदेश के अनुपालन में ही ये सूचीबद्ध 112 वाउचर्स प्रस्तुत किये गये है। जो 14.12.98 से 18.10.2003 के बीच की अवधि में प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य के भुगतान का प्रमाण है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित वाउचर्स प्रदर्श-डब्ल्यू 4 से प्रदर्श-डब्ल्यू 15 भी इन्हीं वाउचर्स में सम्मिलित है। इन वाउचर्स के परिशीलन से निम्नांकित तथ्य उद्‌घाटित स्थापित होते है :-

1. प्रार्थी को दिनांक 3.12.98 से 115 रु. प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया - क्योंकि 17.12.98 के वाउचर द्वारा 14.12.98 से 17.12.98 तक चार दिन का भुगतान 60 ग 4 त्र 240 रु. किया गया है।

2. वाउचर दिनांक 26.12.98 द्वारा 2 दिन की मजदूरी 60 × 2 = 120 रु. भुगतान किया गया जो सब-स्टाफ के छुटटी पर रहने के कारण था। दिनांक 7.1.2000 तक मजदूरी की दर 60 रु. प्रतिदिन ही रही।

3. इसी क्रम में 28.2.2000 को एक दिन की मजदूरी 75 रु. प्रतिदिन की दर से भुगतान की गई जो 3.8.2001 तक स्थिर रहीं।

4. वाउचर दि. 14.8.01 से तीन दिन की मजदूरी 200 रु. ही भुगतान किया गया है। 29.8.01 को 90 रु.

प्रतिदिन की दर से तीन दिन के 270 रु. दिये गये है।

5. दि. 28.9.01 से मजदूरी की दर 100 रु प्रतिदिन की गई हे। जो कि 7.12.2002 तक स्थिर रही।

6. पुनः 28.12.02 से दर 115 रु. प्रतिदिन हुई जो 18.10.03 तक रही है। इसके पश्चात मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है।

1350 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

7. यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को 28.12.02 को 115 रु. प्रतिदिन की दर से भुगतान करने की पूर्ववर्ती अवधि में उसे 60 रुपये, 75 रुपये, 90 रुपये, व 100 रुपये प्रतिदिन की दर से भी मजदूरी का भुगतान किया गया है जो प्रार्थी से यदा-कदा आवश्यकतानुरूप कार्य लिये जाने का प्रमाण है। इन वाउचर्स के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी ने दिसम्बर 98 से अक्टूबर 03 तक प्रत्येक माह में नियमानुसार कार्य किया :-

दिसंबर                     98                    10
जनवरी                      99                    शून्य
फरवरी                      99                    3
मार्च                      99                    शून्य
अप्रैल                     99                    6
 मई                        99                    शून्य
जून                        99                    4
  जुलाई                    99                    3
अगस्त व सितम्बर            99                    शून्य
अक्टूबर                    99                    3
नवंबर व दिसंबर             99                    शून्य
जनवरी                      2000                  7
फरवरी                      2000                  1
मार्च                      2000                  10
अप्रैल                     2000                  शून्य
 मई                        2000                  6
जून                        2000                  7
  जुलाई                    2000                  1
अगस्त                      2000                  6
सितम्बर                    2000                  13
अक्टूबर                    2000                  शून्य
नवंबर                      2000                  11
दिसंबर                     2000                   1
जनवरी                      2001                  शून्य
फरवरी                      2001                   2
मार्च                      2001                  10
अप्रैल                     2001                  14
 मई                        2001                  15
जून                        2001                   8
  जुलाई                    2001                  19
अगस्त                      2001                  12
सितम्बर                    2001                  18
अक्टूबर                    2001                  26
नवंबर                      2001                  20
दिसंबर                     2001                 शून्य
जनवरी                      2002                  12
फरवरी                      2002                  11
मार्च                      2002                  14
अप्रैल                     2002                   8
 मई                        2002                  15
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1351

जून 2002 12

जुलाई 2002 13

अगस्त                    2002                16
सितम्बर                  2002                10
अक्टूबर                  2002                12

नवंबर 2002 16

दिसंबर 2002 9

जनवरी 2003 15

फरवरी 2003 17 मार्च 2003 23

अप्रैल 2003 10

मई 2003 24

जून 2003 12 जुलाई 2003 16

अगस्त 2003 12 सितम्बर 2003 19

अक्टूबर 2003 7

17. प्रार्थी ने विभिन्न दैनिक मजदूरी दरों पर दिसम्बर 98 से अक्टूबर 2003 तक मध्यवर्ती दस महीनों में तो एक दिन भी कार्य नहीं किया- तथा 13 माहों मे उसको किये गये भुगतान के दिनों की संख्या 10 से भी कम रहीं है।

18. अक्टूबर 2003 के पूर्ववर्ती एक केलेंडर वर्ष की अवधि में यथा नवंबर 2002 से अक्टूबर 2003 तक मात्र 180 दिन ही प्रार्थी को मजदूरी का भुगतान विपक्षी ने किया है।

19. यदि कथित सेवा मुक्ति तिथि 5.02.2004 से पूर्ववर्ती एक वर्ष की गणना की जावे तो यह संख्या 155 ही रहती है। इसलिये प्रदर्श-डब्ल्यू 1 व प्रदर्श-डब्ल्यू 2 पत्रों में विपक्षी के प्रबंधकों द्वारा विगत दो वर्षों से प्रार्थी के कार्यरत होने का उल्लेख लगातार कार्यरत रहने के तथ्य का प्रमाण नहीं है। इस विवेचन से विपक्षी के अभिवचनों में वर्णित यह तथ्य पुष्ट होता है कि प्रार्थी ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में विपक्षी को जब-जब आवश्यकता हुई विभिन्न मजदूरी की दरों पर जो कि 60 रु. से 115 रु. प्रतिदिन तक थी- समय-समय पर आवश्यकतानुरूप कार्य किया- किंतु वह किसी भी एक केलेण्डर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूर्ण नहीं कर सका है।

20. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुुत निर्णय जसमेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में श्रमिक ने एक केलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन की सेवा पूर्ण कर ली थी इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रार्थी को अधिनियम की धारा 25 (एफ) के संरक्षण का अधिकारी माना था। जबकि हस्तगत विवाद में प्रार्थी उस पर आरोपित यह सिद्विभार कि उसने विपक्षी के अधीन 240 दिन से अधिक की सेवा, सेवा-समाप्ति के पूर्ववर्ती एक कैलेण्डर वर्ष में पूर्ण की है, उन्मोचित नहीं कर सका है। इसलिये तथ्यात्मक भिन्नता के कारण मैं सम्मान इस निर्णय में प्रतिपादित विधि को प्रार्थी के पक्ष में सहायक नहीं पाता हूँ। चूंकि प्रार्थी विपक्षी के अधीन समय-समय पर आवश्यकता पडने पर कार्यरत रहा है और उसके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान तद्‌नुसार ही विपक्षी द्वारा विभिन्न मजदूरी की दरों से किया गया है, यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रार्थी को विपक्षी द्वारा दफतरी के पद पर 3.12.98 को नियुक्त किया गया हो। इसलिये प्रार्थी की सेवासमाप्ति विपक्षी द्वारा किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस विवेचन के उपरान्त प्रार्थी अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अन्तर्गत उपबंधित विधिक प्रावधानों का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः यह विचारणीय बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

21. चूंकि प्रार्थी विपक्षी प्रबंधन के अधीन सेवासमाप्ति के पूर्ववर्ती किसी भी एक केलेण्डर वर्ष की अवधि में 240 दिन की निरन्तर सेवा करना प्रमाणित नहीं कर सका है। इसलिये विपक्षी से यह विधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अनुसरण में सेवासमाप्ति के पूर्व प्रार्थी को नोटिस अथवा नोटिस वेतन एवं छंटनी प्रतिकर का भुगतान करेंं। प्रार्थी विपक्षी से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

22. अतः श्रम मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा इस अधिकरण को न्यायनिर्णयन हेतु प्रेषित विवाद का उत्तर उपर्युक्तानुसार दिया जाता है।

23. अधिनिर्णय की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रकाषनार्थ प्रेषित की जावे।

राधा मोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी1352 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 31, 2021/SRAVANA 9, 1943 [PART II—SEC. 3(ii)]

नई दिल्ली 29 जुलाई, 2021

—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 चण्डीगढ़ के पंचाट संदर्भ (संख्या 76/2014) को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12012/69/2014-आई आर (बी-1)]

डी. गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 504.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 76/2014) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court-II Chnadigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Serve Haryana Gramin Bank and their workmen.

[No. L-12012/69/2014- IR(B-I)]

D. GUHA, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II,

CHANDIGARH

Present: Sh. A.K Singh, Presiding Officer.

ID No.76/2014

Registered on: 02.02.2015

1. Shri Suresh C/o Shri. Rajinder Pathak, Chamber No.169-C,

Lawyers Chambers District Court Gurgaon (HR) …Workman

Versus

1. The Chairman, Serve Haryana Gramin Bank,

H.O. Near Bajrang Bhawan, Delhi Road, Rohtak.

2. The Nodal Regional Officer, Serve Haryana Gramin Bank,

Pargati Bhawan, Sector-44, Gurgaon (HR)

3. The Sr. Manager, Serve Haryana Gramin Bank,

Branch Sudaka, Mewak (Haryana) …Respondents/Management

AWARD

Passed on:-03.03.2020

Central Government vide Notification No.L-12012/69/2014-IR(B-I) Dated 11.12.2014, under clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act), has referred the following Industrial Dispute for adjudication to this Tribunal:-

"Whether the action of the management of serve Haryana Gramin Bank (formerly known as

Gurgaon Gramin Bank), Gurgaon in terminating the services of Sh. Suresh S/o Shri Om

Prakash w.e.f. 5.12.2013 is valid, just and legal? If not to what relief the concerned workman is

entitled to and from which date?"

1. Notices were issued to the claimant and respondent to make their presence. Workman made his presence in person along with his counsel Shri. Arun Batra. It appears that inadvertently claimant and his counsel could not file the claim statement due to other reference of co-workers by the Government of India/Bharat Sarkar/Ministry of Labour/Shram Mantralya, while management has filed its written statement on the assumption that workman has filed claim statement but zimini the assumption that workman has filed claim statement but zimini order makes it clear that workman has not filed any claim statement so far.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : जुलाई 31, 2021/श्रावण 9, 1943 1353

2. During the pendency of the reference from the year 2016-2020 workman remained absent for long time forcing the learned counsel of other workman Shri. A.R Kumar Batra to make statement that he is withdrawing his authority as workman counsel from the case on 24.10.2019. Even in spite the statement of the workman counsel withdrawing from the case Tribunal gave further Opportunity to workman for taking participation the proceeding of the Tribunal but he did not turn-up forcing the Tribunal to close the evidence of the workman making it a case of no evidence.

3. Perusal of file reveals that concerned workman is not turning for the paravi of the case for long time and case is pending for the evidence of the workman for last more than two years. It is pertinent to mention that it is not possible for Tribunal to proceed with the case in the absence of the workmen as well as statement of the workmen-counsel regarding the withdrawal of his authority as a workmen-counsel.

4. In view of the above facts and statement made by the learned counsel of the workmen, this Tribunal is left with no choice, except to pass a 'No Dispute/Claim Award'. Since there is no adjudication of claim petition or case on merits as such, it would not preclude the workmen from seeking fresh reference in accordance with Law.

5. Let this award be sent to the appropriate Government, as required under Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 for publication.

A. K. SINGH, Presiding Officer

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Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 31 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2021-07-31.228783/. Archive identifier in.gazette.central.w.2021-07-31.228783.