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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 01 June 2024

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CG-DL-W-05062024-254547
Identifier
in.gazette.central.w.2024-06-01.254547
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05062024-254547

CG-DL-W-05062024-254547

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प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 26,—जून 1, 2024, शनिवार/ज्येष्ठ 5—ज्येष्ठ 11, 1946

No. 20] NEW DELHI, MAY 26,—JUNE 1, 2024, SATURDAY/JYAISHTHA 5— JYAISHTHA 11, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के न्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि

सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the

Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the

Administrations of Union Territories)

नई दिल्ली, 27 मई, 2024

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वैज्ञानिक अधिकारी, समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात - 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, वैज्ञानिक अधिकारी, समूह 'क' एवं 'ख' पद, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी, भर्ती नियम, 2024 है।

3094 GI/2024

(415)416 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1 2024/JYAISHTHA 11, 1946 [PART II—SEC. 3(i)] उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 3. अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं। 4. वह व्यक्ति- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. श् श् जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर NaN
(1) (2) (3) (4) NaN
1 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 1* (2024) पर *कार्यभार के आधार परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रूपये)। NaN
चयन या अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं NaN
(5) (6) (7) NaN
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। NaN
ाीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) (9) (10)
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पदोन्नति।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) (12) (13)
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी,- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100- 177500 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 -151100 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव हों,- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, (ii) औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 6 वर्ष का अनुभव। लागू नहीं होता। स्ांघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट ः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रूपये) में विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हतां और अनुभव रखने पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है; इसे प्रोेन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। ः प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 1, 2024/ज्येष्ठ 11, 1946 417 418 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1 2024/JYAISHTHA 11, 1946 [PART II—SEC. 3(i)]
अन्य पूर्व कोडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। ः प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(1) (2) (3) (4) NaN
2 वैज्ञानिक अधिकारी 1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क',राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रूपये)। NaN
(5) (6) (7) NaN
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। NaN
(8) (9) (10)
लागू नहीं होता। प्रोेन्नति के लिए दो वर्ष। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ प्रोेन्नति।
(11) (12) (13)
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी,- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग मे ं वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100- 167800 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600- 151100 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव हों,- ः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव विभागीय पुष्टिकरण समिति ( पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली -सदस्य 3. औषधि नियंत्रक (भारत)/ संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत) -सदस्य. स्ांघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 1, 2024/ज्येष्ठ 11, 1946 419
रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, ः औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 6 वर्ष का अनुभव।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट ः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रूपये) में विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। ः प ्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य पूर्व केडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। ः प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(1) (2) (3) (4) NaN
3 कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 1* (2024) के आधार पर *कार्यभार परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रूपये)। NaN
(5) (6) (7) NaN
चयन पद लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। NaN
(8) (9) (10)
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। 100 % प्रोेन्नति द्वारा।
(11) (12) (13)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 में छः वर्ष नियमित सेवा और सक्षम प ्राधिकारी द्वारा आयोजित संबंधित क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह का आवश्यक प ्रशिक्षण सफलतापूर्वक प ूरा किया हो। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः 1. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष 2. निदेशक (औषधि) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य 3. निदेशक (प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य. स्ांघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
420 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1 2024/JYAISHTHA 11, 1946 [PART II—SEC. 3(i)]

[फा. सं. ए. 12018/1/2020–डीआरएस]

बिकास आर महतो, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th May, 2024

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Officer, Group 'A' and 'B' Posts, Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Scientific Officer, Group 'A' and 'B' Posts, Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.-The number of posts, its classification, the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.–No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 1, 2024/ज्येष्ठ 11, 1946 421

SCHEDULE

Name of posts. Number of posts. Classification. Level in pay matrix.
(1) (2) (3) (4)
1. Senior Scientific Officer. 1*(2024) *Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial. Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.
Whether selection post or non-selection post. Age-limit for direct recruits.
(5) (6)
Not applicable. Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7) (8)
Not applicable. Not applicable.
(9) (10)
Not applicable. Deputation (including short term contact)/promotion.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12) (13)
Not applicable. Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) (2) (3) (4)
2. Scientific Officer. 1*(2024) *Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial. Level-10 (Rs.56100-177500). in the pay matrix.
(5) (6)
Not applicable. Not applicable.
(7) (8)
Not applicable. Not applicable.
(9) (10)
Two years for promote. Deputation (including short term contact)/promotion.
(12) (13)
Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary /Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India)/Joint Drugs Controller (India) -Member. Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) (2) (3) (4)
3. Junior Scientific Officer 1*(2024) *Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial. Level-8 (Rs.47600- 151100) in the pay matrix.
(5) (6)
Selection Post. Not applicable.
(7) (8)
Not applicable. Not applicable.
(9) (10)
Not applicable. 100 per cent. by promotion.
(12) (13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services - Chairperson; 2. Director, Drugs, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Director, (Laboratory under Central Drugs Standard Con- trol Organisation), Directorate General of Health Services - Member. Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
422 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1 2024/JYAISHTHA 11, 1946 [PART II—SEC. 3(i)] [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 1, 2024/ज्येष्ठ 11, 1946 423 424 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1 2024/JYAISHTHA 11, 1946 [PART II—SEC. 3(i)]

[F.No.A.12018/1/2020-DRS]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

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Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 01 June 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2024-06-01.254547/. Archive identifier in.gazette.central.w.2024-06-01.254547.