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Chandigarh Gazette · Chandigarh Administration

Chandigarh Gazette, No. 93, 06 August 2020

Published 06 August 2020

Gazette no.
93
Gazetteid
93/GAZETTE/2020-06/08/2020
Identifier
in.gazette.chandigarh.2020-08-06.93_gazette_2020-06_08_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

Published by Authority

NO. 93] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 06, 2020 (SRAVANA 15, 1942 SAKA)

षिक्षा विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई, 2020

सं. डी.एस.ई.-यू.टी.-ए4-24(8)2013.--''पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शुल्क अध्ि ानियम 2016 के अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ निम्नलिखित नियम बनाते हैं--

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ--(1) इन नियमों को ''चण्डीगढ संघ शासित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शुल्क विनियमन 2019'' के नाम से जाना जायेगा ।

(2) ये अधिकारिक राजपत्र के उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी और लागू होंगे ।

2. परिभाषा--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ की आवश्यकता न हो :--

(अ) 'अधिनियम' का अर्थ--पंजाब शुल्क विनियमन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2016 जो कि केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ हेतु विस्तारित ; और

(ब) ''प्रपत्र का अर्थ इन नियमों से जुड़ा एक प्रपत्र ।

(2) इन नियमों में जिन शब्दों और भावों का प्रयोग किया गया है, किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ है जो उन्हें अधिनियम में निर्दिष्टित हैं ।

3. नामित सदस्यों को पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता का भुगतान--(1) एक मनोनीत सदस्य जो चंडीगढ़ प्रशासन का एक कर्मचारी नहीं है, उसको नियामक निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए, एक हजार रूपये का पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा ।

4. शिकायतों की जांच करने की प्रक्रिया--(1) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत एक शिकायत प्राप्त होने पर, नियामक निकाय, सम्बन्धित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को सूचना देगा और साथ ही साथ शिकायतकर्ता को शिकायत में की गई अरोपों की सत्यता और वास्तविकता को सुनिशिचत करेगा ।( 867) This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit : https://egazette.chd.gov.in 868 CHD. ADMN. GAZ., AUG. 06, 2020 (SRVN. 15, 1942 SAKA) (2) उक्त सूचना जिला शिक्षा अधिकारी, चण्डीगढ़ के माध्यम से दी जाएगी, जो सूचना की प्राप्ति के सम्बन्ध में नियामक निकाय को अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भेजेगा ।

(3) गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को, शिकायत के सम्बन्ध में लगाए गए उन आरोपों के निमित अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । नियामक निकाय शिकायत की जांच करने और शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए, गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के दस्तावेज भी माँग सकता है ।

(4) शिकायत की पुष्टि और सम्बन्धित दस्तावेज की जाँच के बाद नियामक निकाय शिकायत पर निर्णय लेगा ।

(5) शिकायत पर की गई निर्णय की प्रतियाँ, शिकायतकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी चण्डीगढ़ और सम्बन्धित गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को भेजी जाएंगी ।

5. नियामक निकाय के कार्य करने की प्रक्रिया--(1) नियामक निकाय के कार्य दिवस सप्ताह में पाँच दिन होंगे ।

(2) नियामक निकाय का कार्यालय प्रत्येक शनिवार और रविवार को बन्द रहेगा । इसके अतिरिक्त नियामक निकाय ऐसी राजपत्रित अवकाशों का अनुपालन करेगा, जो समय-समय पर चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित या घोषित किये जाते हैं ।

(3) नियामक निकाय बहुमत के गणपूर्त्ति के आधार पर अपना निर्णय लेगा ।

6. खातों का रखरखाव और सम्बन्धित दस्तावेज और खातों के वार्षिक विवरण की तैयारी-- (1) प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पत्रक 'अ' में शुल्क और प्रभार के उचित खातों का अनुरक्षण करेगा ।

(2) इसी प्रकार, प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पत्रक 'ब' में अपने अन्य सम्बन्धित दस्तावेज को अनुरक्षित करेगा ।

(3) इसी प्रकार, प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पत्रक 'स' में खातों का अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

7. वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी--(1) प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पत्रक 'द' में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसके बाद नियामक निकाय को एक प्रति भेजेगा । (2) उक्त वार्षिक प्रतिवेदन, प्रति शैक्षणिक वर्ष के अप्रैल माह की तिथि-30 तक तैयार किया जाएगा । 30 जुलाई, 2020.

अरूण कुमार गुप्ता, आई.ए.एस., प्रधान शिक्षा सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन ।This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit : https://egazette.chd.gov.in CHD. ADMN. GAZ., AUG. 06, 2020 (SRVN. 15, 1942 SAKA) 869 ु

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क्रमांक छात्र का नाम वार्षिक निधि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ज न ू जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर कुल
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शुल्क/प्रभार निधि का विवरण विगत वर्ष हेतु चालू वर्ष हेतु
प्रति छात्रा दर प्रति छात्र दर
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This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit : https://egazette.chd.gov.in 870 CHD. ADMN. GAZ., AUG. 06, 2020 (SRVN. 15, 1942 SAKA)

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कर्मियों का विवरण म ुख्याध्यापक प्राचार्य/ प्रवक्ता अध्यापक सी.एण्ड.वी. अध्यापक जे.बी.टी. अध्यापक एन.टी.टी. लिपिक चतुर्थ श्रेणी विविध कुल
अध्यापक/कर्मियों का विवरण
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क्रमांक नाम पद मासिक वेतन (कर्मचारी भविष्य निधि सहित यदि हो) अवधि हेतु भुगतान वार्षिक व्यय

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क्रमांक मास फर्नीचर की मरम्मत या खरीद लेखन सामग्री डाक खर्च परिवहन विविध कुल
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पत्रक-स

विद्यालय नाम

आय और व्यय खाता, वर्ष की समाप्ति के लिए 31-03.........................................

व्यय राशि (रू.) आय राशि (रू.)
विज्ञापन पर खर्च हेतु शुल्क द्वारा
मरम्मत और रखरखाव हेतु
बैंक प्रभार हेतु
अवमूल्यन हेतु
बैंक ब्याज हेतु
डीजल खर्च हेतु
विद्युत खर्च हेतु
समाचार पत्र और पत्रिकाएँ हेतु
पाकशाला खर्च हेतु
म द ु ण और लेखन सामग्री हेतु ्र
उन्नत कक्षा प्रभार
कर्मी कल्याण हेतु
दूरभाष खर्च हेतु
किराया हेतु
छात्र कल्याण हेतु
वेतन हेतु
व्यय से अधिक आय की अतिरिक्तता
कुल कुल
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पत्रक-द

विद्यालय नाम

देयादेय फलक 31-03.........................................

देनदारियों राशि (रू.) सम्पत्ति राशि (रू.)
पुँजीगत निधि
अचल सम्पत्ति
अनुलग्रक 'ब' के अनुसार
सामान्य निधि चालू सम्पत्ति
अनुलग्नक 'अ' के अनुसार नगद राशि
बैंक में जमा
असुरक्षित ऋण
कुल
कुल
This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit : https://egazette.chd.gov.in CHD. ADMN. GAZ., AUG. 06, 2020 (SRVN. 15, 1942 SAKA) 873

CHANGE OF NAME

I, Farina, w/o Safik Ahmad, r/o 1118/12, Gobindpura, Manimajra, Chandigarh, have changed my name to Farheen.

[298—1]

I, Kiyamuddin Ansari, s/o Hasan Miya, # 1339, Ambedkar Awas Yojna, Palsora, Sector 56, Chandigarh changed my name Doma Miya.

[299—1]

I, Priya Arora, w/o Puneet Vohra, # 626-A, Sector 32-A, Chandigarh, have changed my name from Priya Arora to Priya Vohra.

[300—1]

I, Rajinder Alias Rajinder Tank, s/o Loti Ram, # 2647, Sector 27-C, Chandigarh, have changed my name to Rajinder Kumar.

[301—1]

I, Narender Kumar, s/o Sh. Bodh Ram Khatter, r/o House No. 2154-A, Sector 42-C, Chandigarh, have changed my name from Narender Kumar to Narender Kumar Khatter.

[302—1]

I, Satish, s/o Late Des Raj, r/o # 58-A, Sector 30-B, Chandigarh, have changed my name from Satish to Satish Kumar.

[303—1]

I, Rajiv Kumar, s/o Narender Kumar Sinha, r/o # 1222/B, Sector 41-B, Chandigarh, have changed my daughter's name Priyanshi to Priyanshi Sinha.

[304—1]

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/public notices in this part of the Chandigarh

Administration Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal

0109—Ptg. & Sty. Deptt., U.T., Chd.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit : https://egazette.chd.gov.in
Cite this issue. Chandigarh Gazette, Chandigarh Administration, 06 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chandigarh.2020-08-06.93_gazette_2020-06_08_2020/. Archive identifier in.gazette.chandigarh.2020-08-06.93_gazette_2020-06_08_2020.