GOVERNMENT OF INDIA
Chandigarh Administration Gazette
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No. 70] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 06, 2023 (ASADHA 15, 1945 SAKA)
च(cid:503)ीगढ़ (cid:366)शासन
गृह विभाग
अधिसूचना
दिस(cid:638)र 4, 2020
सं(cid:421)ा 282305-HIII(3) – 2020 /13037 - जैसा कि साव(cid:330)जनिक व निजी (cid:407)े(cid:361) के ब(cid:339)क व अ(cid:586) वि(cid:517)ीय सेवा (cid:366)दाता रोकड़ व कीमती व(cid:721)ुओं के रख-रखाव व ढुलाई के लिए निजी सुर(cid:407)ा अभिकरणों के (cid:554)ारा (cid:366)दान की जा रही ब(cid:418)रबंद कार सेवा को आउटसोस(cid:330) कर रहे ह(cid:339);
तथा जैसा कि यह अनुमान लगाया गया है कि के (cid:574) शासित (cid:366)देश, च(cid:503)ीगढ़ म(cid:336) 14 से अधिक निजी (cid:738)ामि(cid:533) अधीन रोकड़ वैन चल रही ह(cid:339), जि(cid:590)(cid:336) गैर ब(cid:339)किग निजी अभिकरणों के (cid:554)ारा संचालित किया जा रहा है, जो ब(cid:339)किं ग (cid:407)े(cid:361) के लिए सेवा (cid:366)दाता या आउटसोस(cid:330) अभिकरण के (cid:349)प म(cid:336) काय(cid:330) कर रह(cid:336) ह(cid:339) तथा ब(cid:339)कों की ओर से वत(cid:330)मान म(cid:336) (cid:366)तिदिन सोलह करोड़ (cid:348)पये से अधिक रोकड़ की ढुलाई कर रहे ह(cid:339) तथा कभी-कभी ऐसी मु(cid:363)ा को ब(cid:339)कों की ओर से पूरी रात भर अपने निजी रोकड़ को(cid:703)म(cid:336) रखते ह(cid:339);
तथा जैसे कि हाल के वष(cid:344) म(cid:336) रोकड़ वैन व रोकड़ को(cid:703) पर हमलों तथा एटीएम धोखाधड़ी व अ(cid:586) आंत(cid:303)रक धोखेबाजी व इन निजी अभिकरणों के कम(cid:330)चा(cid:303)रयों के (cid:554)ारा गवन म(cid:336) की घटनाओं म(cid:336) तेजी आई है, जिसके कारण साव(cid:330)जनिक पैसे का नुकसान (cid:352)आ है। इससे असुर(cid:407)ा की भावना म(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) (cid:352)ई है;
तथा जैसा कि निजी (cid:738)ामि(cid:533) म(cid:336) चल रही रोकड़ वैन व मु(cid:363)ाको(cid:703) शरारती त(cid:533)ों का आसान शिकार बन गए ह(cid:339) तथा विभि(cid:580) रा(cid:475)ों के पुलिस अभिकरणों के सामने ऐसी ब(cid:352)त अधिक सामने आई ह(cid:339) जिससे अवांछित त(cid:533)ों के हाथ म(cid:336) बड़ी मा(cid:361)ा म(cid:336) रोकड़ जाने का जो(cid:304)खम बढ़ा है;
तथा जैसा कि दैनिक ब(cid:339)किं ग संचालन म(cid:336) रोकड़ प(cid:303)रवहन काय(cid:344) की सुर(cid:407)ा की गंभीरता को देखते (cid:352)ए तथा आने वाले वष(cid:344) म(cid:336) ब(cid:339)किं ग व एटीएम संचालनों म(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) के फल(cid:738)(cid:349)प यह आव(cid:692)क पाया गया है कि रोकड़ प(cid:303)रवहन गतिविधियों म(cid:336) लि(cid:593) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरणों के लिए मानक संचालन (cid:366)(िcid:354)या के दिशानिद(cid:337)श 1284 CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) बनाए जाएं जिनकी पु(िcid:700) रा(cid:475) सरकारों के (cid:554)ारा निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतग(cid:330)त नियम बनाते समय की जाएगी;
अब इसलिए, धारा 24 के अधीन (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का इ(cid:721)ेमाल करते (cid:352)ए, (cid:366)शासक के (cid:574) शासित (cid:366)देश,च(cid:503)ीगढ़, रा(cid:475) सरकार की श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए, निजी सुर(cid:407)ा अभिकरणों के (cid:554)ारा नकदी प(cid:303)रवहन गतिविधियों के लिए सुर(cid:407)ा (cid:366)दान करने के तरीकों को नियमित करने के लिए नि(cid:635)लि(cid:304)खत नियम बनाते ह(cid:339)◌ः-
1. सं(िcid:407)(cid:593) नाम और (cid:366)ार(cid:641)-(1) इस नियमावली को च(cid:503)ीगढ़ निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये निजी सुर(cid:407)ा) नियमावली, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह नियम गजट अधिसूचना म(cid:336) (cid:366)काशित किए जाने की तिथि से लागू (cid:366)वृ(cid:517) होंगे।
2. प(cid:303)रभाषाएं - जब तक संदभ(cid:330) से अ(cid:586)था अपे(िcid:407)त न हो, इस नियमों म(cid:336)-
(क) "अधिनियम" का ता(cid:523)य(cid:330) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं(cid:421)ा 29सन् 2005) से है;
(ख) "एटीएम" का ता(cid:523)य(cid:330) (cid:738)चालित गणक मशीन से है जो रोकड़ का वितरण करती है या ब(cid:339)किं ग सेवाएं नि(cid:707)ादित करती है जब किसी भी ब(cid:339)क का कोई खाता धारक उसम(cid:336) ब(cid:339)क काड(cid:330) उसम(cid:336) डालता है;
(cid:729)(cid:700)ीकरण- इस ख(cid:503) के उ(cid:542)े(cid:692) के लिये "ब(cid:339)क काड(cid:330)" म(cid:336) (cid:354)े डिट काड(cid:330) या डेबिट काड(cid:330) स(cid:304)(cid:643)लित ह(cid:339) -
(ग) "रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण", "रोकड़ पुनः पूति(cid:330) अभिकरण" या "वाहन म(cid:336) रोकड़ अभिकरण" का ता(cid:523)य(cid:330) उस अभिकरण या इकाई से है, चाहे वह किसी भी नाम से (cid:466)ात हो, जो रोकड़ प(cid:303)रवहन-(िcid:354)याकलापों म(cid:336) लगी (cid:352)ई ह(cid:339);
(घ) "रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों" से ता(cid:523)य(cid:330) रोकड़ यथा ब(cid:339)क नोट, सि(cid:383)े , (cid:354)े डिट काड(cid:330), डेबिट काड(cid:330) या अ(cid:586) मू(cid:670)वान मदों का एक (cid:830)थान से दू सरे (cid:830)थान पर भौतिक अंतरण है, जिसके अ(cid:566)ग(cid:330)त किसी एटीएम मशीन म(cid:336) रोकड़ डालना या उससे रोकड़ निकालना शामिल है;
(ङ) "निजी सुर(cid:407)ा" या "निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण" का वही अथ(cid:330) होगा जो अधिनियम की धारा 2 के ख(cid:503) (च) या ख(cid:503) (छ) म(cid:336) उनके लिए दिया गया है;
(च) "अनुसूची" का ता(cid:523)य(cid:330) इन नियमों के साथ संल(cid:432) अनुसूची से है।
3. रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापोंआदि के लिए निजी सुर(cid:407)ा- (1) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (cid:554)ारा रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये तब तक कोई सुर(cid:407)ा उपल(cid:617) नहीं करवाई जाएगी जब तक कि उसके पास उ(cid:389) अधिनियम के अधीन अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) (cid:366)ा(cid:593) हो।
(2) रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये निजी सुर(cid:407)ा उपल(cid:617) करवाने के (cid:366)योजन के लिये नि(cid:635)लि(cid:304)खत के म(cid:559) कोई अनुबंध हो सकता है- CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) 1285 (क) एक निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, जिसके पास उ(cid:389) अधिनियम के अधीन अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) हो और संबंधित ब(cid:339)क, या
(ख) रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण और संबंधित ब(cid:339)क:
बशत(cid:337) यदि रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण के पास अधिनियम के उपब(cid:576)ों के अधीन निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण के (cid:349)प म(cid:336) अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593) है तो ऐसा रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण (cid:738)यं इस नियमावली के उपब(cid:576)ों के अनुसार रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये निजी सुर(cid:407)ा उपल(cid:617) करवा सकता है। 4. विशेष (cid:349)प से डिजाइन की गयी और तैयार की गयी रोकड़ वैन का उपयोग -(1) कोई निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण किसी ब(cid:339)क को या किसी रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण को रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये तब तक निजी सुर(cid:407)ा या निजी सुर(cid:407)ागाड(cid:330) उपल(cid:617) नहीं करवाएगा जब तक कि ऐसे (िcid:354)याकलापों के लिए उसके या ब(cid:339)क या रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण के (cid:738)ामि(cid:533) म(cid:336), जैसा कि मामला हो, सुर(िcid:407)त रोकड़ वैन, जो (cid:366)थम अनुसूची म(cid:336) विनिदि(cid:330)(cid:700) डिजाइन और विशि(िcid:700)यों की शत(cid:344) के अनु(cid:349)प हो, न हो।
(2) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण के (cid:554)ारा रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये किसी टै(cid:411)ी या किराये पर लिये गए वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा -
बशत(cid:337) उ(cid:389) वाहन, निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण या ब(cid:339)क या रोकड़ (cid:366)बंधन अभिकरण के पास दीघ(cid:330) कालिक संविदा पर हो और जो उपनियम (1) के अधीन बताए गए डिजाइन और विशि(िcid:700)यों की शत(cid:344) का अनुपालन करता हो। ऐसे वाहन का निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (cid:554)ारा उपयोग किया जा सकता है;
बशत(cid:337), किसी सुदू र (cid:830)थान के मामले म(cid:336), जहां पर निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण वि(cid:552)मान न हो और जहां पर मु(cid:363)ाको(cid:703) (cid:554)ारा सेवाएं भी नहीं हों तो, ऐसे (cid:830)थान पर (cid:830)थानीय पुलिस के कठोर सुर(cid:407)ा नियं(cid:361)ण और सहायता के अधीन अपवाद (cid:738)(cid:349)प किसी भी वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
5. (cid:366)ति रोकड़ वैन के लिये अपे(िcid:407)त (cid:366)शि(िcid:407)त कम(cid:330)चा(cid:303)रयों की सं(cid:421)ा- (1) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये उपनियम (2) म(cid:336) बताई गई सं(cid:421)ा म(cid:336) (cid:366)(cid:529)(cid:407)तः नियु(cid:389) या अनुबंधित अपे(िcid:407)त (cid:366)शि(िcid:407)त कम(cid:330)चा(cid:303)रयों की सं(cid:421)ा के साथ निजी सुर(cid:407)ा उपल(cid:617) करवाएगा। (2) (cid:366)(cid:529)ेक रोकड़ वैन म(cid:336), (cid:366)(cid:529)ेक एकल रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलाप के लिये नि(cid:635)लि(cid:304)खत (cid:586)ूनतम कम(cid:330)चारी दल होगा, जिनके पास अधिनियम की धारा 10 के अधीन बताई गई यो(cid:438)ता व (cid:366)शि(cid:407)ण होगा, अथा(cid:330)त–
(1) चालक-एक
(2) सश(cid:723) सुर(cid:407)ा गाड(cid:330)-दो, और
(3) एटीएम अधिकारी या अभिर(cid:407)क-दो
(3) रोकड़ वैन की हर समय कम से कम दो (cid:366)शि(िcid:407)त सश(cid:723) सुर(cid:407)ा गाड(cid:344) (cid:554)ारा अभिर(cid:407)ा की जायेगी- 1286 CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) पर(cid:566)ु यह कि वहन की जा रही रोकड़ की रकम पर निभ(cid:330)र करते (cid:352)ए स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त क(cid:636)नी के बीमा दिशानिद(cid:337)शों या (cid:356)ाहक संविदा या (cid:366)चालन किए जा रहे (cid:830)थान के अनुसार किसी रोकड़ वैन म(cid:336) दो से अधिक सश(cid:723) सुर(cid:407)ा गाड(cid:344) को तैनात किया जा सकता है।
(4) जहां रोकड़ वैन एक म(cid:559)म मोटर वाहन हो, वहन के दौरान चालक के साथ आगे एक सश(cid:723) गाड(cid:330) बैठे गा और दू सरा वैन के पिछले भाग म(cid:336) बैठे गा।लादने या उतारने, शौच, चाय-पान या भोजनावकाश के दौरान कम से कम एक सश(cid:723) सुर(cid:407)ा गाड(cid:330) हर समय रोकड़ वैन म(cid:336) उप(cid:304)(cid:830)थत रहेगा। (5) इस नियमों म(cid:336) किसी अ(cid:586) (cid:366)ावधान के होते (cid:352)ए भी, अ(cid:586)था पा(cid:361) भूतपूव(cid:330) सैनिक को रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये सुर(cid:407)ा उपल(cid:617) करवाने के लिये निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (cid:554)ारा नियु(cid:389) करने या नियोजित करने म(cid:336) अधिमान (cid:366)दान किया जायेगा।
6. कामि(cid:330)कों के पूव(cid:330)वृत की जांच - (1) कोई भी निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये किसी कामि(cid:330)क को तब तक नियु(cid:389) नहीं करेगा या तब तक सेवा म(cid:336) नहीं लगाएगा जब तक स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त अभिकरण के (cid:554)ारा इस अधिनियम या लागू अ(cid:586) कानूनों के (cid:366)ावधानों के अनुसार उ(cid:590)(cid:336) नियु(cid:389) करने या सेवा म(cid:336) लगाने या अभिनियोजित करने से पूव(cid:330) ऐसे कामि(cid:330)कों के पूव(cid:330)वृ(cid:517) की पूण(cid:330) जांच और उनका उचित के वाईसी स(cid:529)ापन तथा पुलिस स(cid:529)ापन न कर लिया जाए।
(cid:729)(cid:700)ीरिण- इस उपनियम के (cid:366)योजनों के लिये, पद के वाईसी से अभि(cid:366)ाय "अपने (cid:356)ाहक को जानिये" (cid:366)(िcid:354)या से है जिसे किसी अभिकरण के (cid:554)ारा (cid:738)यं व अपने (cid:681)वसाय के साथ जुड़े (cid:356)ाहकों, (cid:681)(cid:304)(cid:389)यों की पहचान व स(cid:529)ापन के लिए पूरा किया जाता है।
(2) (cid:366)(cid:529)ेक निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों म(cid:336) भाग लेने हेतु किसी (cid:681)(cid:304)(cid:389) को नियु(cid:389) करने या उसे सेवा म(cid:336) लगाने से पूव(cid:330) नि(cid:635)लि(cid:304)खत जांच पूरी करने के लिये उ(cid:517)रदायी होगा, अथा(cid:330)त्-
(क) पुलिस अनाप(िcid:517) (cid:366)माण-प(cid:361) - (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)(cid:304)(cid:389) अपनी नियु(cid:304)(cid:389) या सेवा म(cid:336) जुड़ने से पहले, अपने (cid:830)थानीय पुलिस थाना से पुलिस अनाप(िcid:517) (cid:366)माण प(cid:361) (cid:366)ा(cid:593) करेगा;
(ख) निवास (cid:830)थान स(cid:529)ापन-निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)(cid:304)(cid:389) के आवासीय पते का भौतिक स(cid:529)ापन, जिसके अ(cid:566)ग(cid:330)त आचरण की सामा(cid:586) जांच स(cid:304)(cid:643)लित है, अपने (cid:738)यं के संसाधनों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए करेगा तथा उ(cid:389) (cid:681)(cid:304)(cid:389), रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये नियु(cid:389) होने या लगाये जाने से पूव(cid:330) कम से कम तीन वष(cid:330) के आवासीय पते का (cid:366)माण सुर(cid:407)ा अभिकरण को उपल(cid:617) करवाएगा;
(ग) पूव(cid:330) नियोजक की जांच- निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, (cid:681)(cid:304)(cid:389) के पूव(cid:330) नियोजकों की संदभ(cid:330) सहित जांच अपने (cid:738)यं के संसाधनों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए करेगा;
(घ) आधार स(cid:529)ापन - रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये नियु(cid:389) किए गए या लगाए गए (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)(cid:304)(cid:389) के पूव(cid:330)वृ(cid:517) का स(cid:529)ापन, भारत के विशि(cid:700) पहचान (cid:366)ाधिकरण से आधार न(cid:638)र के मा(cid:559)म से किया जायेगा;
CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) 1287(ङ) (cid:354)े डिट इतिहास जांच-निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण नियु(cid:389) किए गए या लगाए गए (cid:366)(cid:529)ेक (cid:681)(cid:304)(cid:389) के (cid:354)े डिट इतिहास की जांच, यह सुनि(िcid:686)त करने के लिए करेगा कि रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों म(cid:336) जानबूझकर (cid:366)(cid:529)य (cid:681)ति(cid:354)म करने वाले (cid:681)(cid:304)(cid:389) न नियु(cid:389) हो जाएं या लगाए जाएं ;
(च) वि(cid:695)सनीयता बीमा- निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये नियु(cid:389) किए गए या लगाए गए (cid:366)(cid:529)ेक कम(cid:334) के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) वि(cid:695)सनीयता बीमा (cid:366)ा(cid:593) करेगा। 7. कामि(cid:330)कों का पया(cid:330)(cid:593) (cid:366)शि(cid:407)ण और (cid:366)माणन - निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के लिये नियु(cid:389) किए गए या लगाए गए (cid:366)(cid:529)ेक कामि(cid:330)क को- (क) ऐसे (िcid:354)याकलापों की सुर(cid:407)ा और सुर(िcid:407)त (cid:366)बंध के लिये, (िcid:554)तीय अनुसूची म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)शि(cid:407)ण की अपे(cid:407)ाओं के अनुसार, (cid:366)शि(cid:407)ण और (cid:366)माण-प(cid:361) (cid:366)दान किया जायेगा;
(ख) (cid:366)(cid:529)ेक दो वष(cid:344) म(cid:336) एक बार पुन(cid:686)या(cid:330) (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)दान किया जायेगा।
8. (cid:366)चालन के दौरान रोकड़ वैन की जीपीएस से निगरानी - (1) (cid:366)(cid:529)ेक रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलाप ऐसी सुर(िcid:407)त रोकड़ वैनों म(cid:336) किया जाएगा जिनम(cid:336) जीपीएस निगरानी उपकरण लगा हो।
(cid:729)(cid:700)ीरिण- इस उप नियम के (cid:366)योजनों के लिये श(cid:616), 'जीपीएस' का ता(cid:523)य(cid:330) ऐसी (cid:366)णाली से है जो अ(cid:566)(cid:303)र(cid:407) माग(cid:330)दश(cid:330)न (cid:366)णाली पर आधा(cid:303)रत है तथा जो सभी मौसम की दशाओं म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थति और समय की सूचना पृ(cid:539)ी पर कहीं भी या उसके निकट वहां उपल(cid:617) कराती है, जहां चार या उससे अधिक जीपीएस उप(cid:356)हों की (cid:778)(िcid:700) की अव(cid:348)(cid:544) पं(cid:304)(cid:389) हो।
(2) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि (cid:366)(cid:529)ेक रोकड़ वैन की निगरानी हर समय प(cid:303)रपूण(cid:330) संचार नवाचार के मा(cid:559)म से रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों के दौरान की जाए।
9. एकल रोकड़ वैन म(cid:336) अधिकतम रोकड़ ले जाने की सीमा के लिये दिशानिद(cid:337)श-(1) रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों म(cid:336) संल(cid:432) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि शहरी (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) कोई भी रोकड़ वैन (cid:366)ति दौरे पर पांच करोड़ (cid:348)पये से अधिक का रोकड़ नहीं ले जायेगी।
(2) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह भी सुनि(िcid:686)त करेगा कि (cid:356)ामीण (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) (cid:366)ति दौरे पर दस लाख (cid:348)पये से अधिक रोकड़ ले जाने के लिये सुर(िcid:407)त रोकड़ वैन अभिनियोजित की जायेगी।
10. ब(cid:339)क की नकद मु(cid:363)ा को निजी मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) कु छ समय या रात भर रखने के लिए विनिद(cid:337)श - निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि सभी (cid:366)कार का रोकड़ (cid:366)बंधन, जिसके अ(cid:566)ग(cid:330)त गणना, छं टाई और ब(cid:503)ल बांधने संबंधी (िcid:354)याकलाप स(cid:304)(cid:643)लित ह(cid:339), नि(cid:635)लि(cid:304)खत दिशानिद(cid:337)शों के अनुसार सुर(िcid:407)त प(cid:303)रसरों म(cid:336) किया जायेगा, अथा(cid:330)त-
(क) निजी मु(cid:363)ा को(cid:703) प(cid:303)रसर का (cid:830)थान- रोकड़ (cid:366)बंधन (िcid:354)याकलापों के लिये उपयोग किए गये प(cid:303)रसर ऐसे (cid:830)थान पर होने चाहिए जिससे कि (िcid:354)याकलापों/संचालनों की सुर(cid:407)ा सुनि(िcid:686)त हो 1288 CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) सके , ऐसे (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) ब(cid:339)क के रोकड़ निकासी के (cid:574) या पुलिस थाना के समीप(cid:830)थ का (cid:407)े(cid:361) शामिल हो तथा कम कनै(cid:304)(cid:387)विटी वाले एकांत (cid:407)े(cid:361)ों से बच(cid:336);
(ख) प(cid:303)रसरों का डिजाइन-प(cid:303)रसरों को इस तरह से डिजाइन किया जायेगा कि उनम(cid:336) दो भौतिक (cid:349)प से (cid:738)तं(cid:361) (cid:407)े(cid:361) होंगे जिनम(cid:336) से एक साधारण काया(cid:330)लय (cid:366)योजन के लिये और दू सरा सुर(िcid:407)त रोकड़ (cid:366)(िcid:354)या एवं (cid:366)बंधन (िcid:354)याकलापों को स(cid:304)(cid:643)लित करने के लिये होगा और उसके अ(cid:573)र सुर(िcid:407)त रोकड़ वैनों पर रोकड़ जमा, सं(cid:356)हण, छं टाई, गणना और रोकड़ का प(cid:303)रदान करने और (cid:366)ेषण के लिये (cid:830)थान होगा;
(ग) मु(cid:363)ा को(cid:703) - नि(cid:635)लि(cid:304)खत विनिद(cid:337)शों के अनुसार मु(cid:363)ा को(cid:703) के लिये भारतीय (cid:303)रजव(cid:330) ब(cid:339)क के दिशानिद(cid:337)शों का पालन करते (cid:352)ए,नकदी के भ(cid:503)ारण के लिये सुर(िcid:407)त (cid:407)े(cid:361) डिजाइन तैयार किया जायेगा, अथा(cid:330)त-
(1) दस करोड़ से कम (cid:348)पयों को रात भर के लिए मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) रखने की आव(cid:692)कता वाले छोटे शहरों म(cid:336), एक सुर(िcid:407)त क(cid:407), सुर(cid:407)ा के साथ।
(2) ऐसे (cid:366)चालन के (cid:574)ों पर जिनम(cid:336) दस से एक सौ करोड़ (cid:348)पये तक की राशि को रातभर मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) रखने की आव(cid:692)कता है, उनम(cid:336) 'ग' (cid:373)ेणी को(cid:703) के लिये विनिदि(cid:330)(cid:700) भारतीय (cid:303)रजव(cid:330) ब(cid:339)क के संनियमों के अनुसार को(cid:703) सुविधा हो;
(3) ऐसे वृहद (cid:366)चालन के (cid:574)ों पर जहां एक सौ करोड़ (cid:348)पये से अधिक की राशि रात भर मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) रखने की आव(cid:692)कता है, उन पर संबंधित ब(cid:339)क के परामश(cid:330) से वधि(cid:330)त को(cid:703) सुविधा हो; और
(4) सभी रात भर मु(cid:363)ा को(cid:703) सुविधाओं म(cid:336) पृथक और भि(cid:580) पा(cid:361)ों म(cid:336) अलग-अलग ब(cid:339)कों की मु(cid:363)ा को भंडा(cid:303)रत करने की (cid:681)व(cid:830)था हो;
(घ) मु(cid:363)ा को(cid:703)ों की सुर(cid:407)ा - निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण, ब(cid:339)क की ओर से रोकड़ के सुर(िcid:407)त (cid:366)बंधन के लिये (cid:366)यु(cid:389) मु(cid:363)ा को(cid:703)ों म(cid:336) नि(cid:635)लि(cid:304)खत सुर(cid:407)ा पहलुओं को सुनि(िcid:686)त करेगा, अथा(cid:330)त- (1) पया(cid:330)(cid:593) सं(cid:421)ा म(cid:336) सश(cid:723) निजी सुर(cid:407)ा गाड(cid:330) चौबीस घंटे तैनात हों;
(2) प(cid:303)रसर 24×7 इलै(cid:387)(cid:332) ॉनिक निगरानी और अनु(cid:373)वण के अधीन हों ;
(3) मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) पया(cid:330)(cid:593) सं(cid:421)ा म(cid:336) कै मरों के साथ सीसीटीवी (cid:366)णाली लगी (cid:352)ई हो जिसम(cid:336) कम से कम 90 दिन का डेटा (cid:303)रकाड(cid:330) करने की सुविधा हो;
(4) मु(cid:363)ा को(cid:703) म(cid:336) (िcid:354)याकलाप, दोहरी अभिर(cid:407)ा आधार के अधीन हो;
(5) मु(cid:421) मु(cid:363)ा को(cid:703) (cid:407)े(cid:361) सभी सुर(cid:407)ा स(िcid:580)यमों जैसे कि अ(िcid:432)शमन (cid:366)णाली, धू(cid:370) खोज (cid:366)णाली, आपात लाईट, वाहनों के संचालन की निगरानी करने के लिये नियं(cid:361)ण क(cid:407), (cid:738)-डायलकता(cid:330) और चोरी सुर(cid:407)ा (cid:366)णाली का अनुपालन करता हो;
CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) 1289(6) जी०एस०एम० आधा(cid:303)रत (cid:738)-डायलकता(cid:330), अ(िcid:432) और मै(cid:432)ेटिक स(cid:339)सर वाले सुर(cid:407)ा अलाम(cid:330) सं(cid:830)थापित किए गये हों;
(7) रोकड़ की लदाई और उतराई (cid:407)े(cid:361), रा(िcid:361) (cid:778)(िcid:700) सीसीटीवी कै मरों (cid:554)ारा आ(cid:453)ादित हो;
(8) मु(cid:363)ा को(cid:703) के भीतर इलै(cid:304)(cid:387)(cid:332) क विद् युत आपूति(cid:330) (cid:600)ग-इन और (cid:600)ग-आउट सि(cid:720)म के मा(cid:559)म से की जा रही हो;
(9) मु(cid:363)ा को(cid:703) के भीतर अनावृ(cid:517) लाईट ले जाना पूण(cid:330)तया निषि(cid:544) हो और को(cid:703) के अंदर शु(cid:698) बैटरीचालित टाच(cid:330) या आपातकाल (cid:366)काश, (cid:366)योग की जाती हो;
(10) सुर(cid:407)ा कम(cid:330)चा(cid:303)रयों के लिए, इ(cid:587)ट(cid:330)र की सहायता से आपातकाल (cid:366)काश सदैव उपल(cid:617) हो;
(11) रोकड़ (cid:366)सं(cid:715)रण और को(cid:703) (cid:407)े(cid:361)ों की अधिमानतः इंटरलाकिं ग (cid:366)णालियों और (िcid:367)(cid:304)(cid:715)ं ग के मा(cid:559)म से निबा(cid:330)धित और नियं(िcid:361)त प(cid:352)ंच हो;
(cid:729)(cid:700)ीरिण- इस नियम के (cid:366)योजन के लिये पद "सीसीटीवी" का ता(cid:523)य(cid:330) ऐसे ब(cid:573) प(cid:303)रपथ वाले टेलीविजन से है जिसम(cid:336) भ(cid:503)ार या क(cid:636)नी म(cid:336) काय(cid:330)कलापों की निगरानी करने के लिये कै मरों, (cid:303)रकाड(cid:330)रों और डि(cid:830)(cid:600)े से मिलकर बनी (cid:738)तः पूण(cid:330) निगरानी (cid:366)णाली हो।
11. जो(cid:304)खम कम करने के उपाय-(1) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण यह सुनि(िcid:686)त करेगा कि उसकी सुर(cid:407)ा के अधीन एटीएम म(cid:336) कम(cid:334)दल उठाई गिरी हानि तथा एटीएम कपट की घटनाओं को कम करने के लिये एक बारगी इलै(cid:387)(cid:332) ानिक संयोजन ताले लगे हों।
(2) किसी एटीएम मशीन म(cid:336) भरने के लिये ब(cid:339)क से रोकड़ का सं(cid:356)हण पिछले दिन या उस दिन के पूवा(cid:330)(cid:741) म(cid:336) होगा ताकि उपनियम (3) म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत समय से पूव(cid:330), (cid:366)चालन समा(cid:593) हो सके ।
(3) नि(cid:635)लि(cid:304)खत के बाद, एटीएम रोकड़ भरने या रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलाप नहीं होंगे - (क) नगरीय (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) अपरा(cid:741) 9 बजे के प(cid:686)ात
(ख) (cid:356)ामीण (cid:407)े(cid:361)ों म(cid:336) अपरा(cid:741) 6 बजे के प(cid:686)ात; और 1290 CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA)
(cid:366)थम अनुसूची
[नियम 4 (1) दे(cid:304)खये]
सुर(िcid:407)त रोकड़ बैनों के लिये डिजाइन और विशि(cid:700)ता
(क) बनावट – एक रोकड़ वैन-
(1) कम से कम 2200 सीसी (cid:407)मता वाले इंजन के साथ, अधिमानतः टब(cid:342)चाजि(cid:330)त ह(cid:651)ा वाणि(cid:304)(cid:475)क वाहन होगी;
(2) 7 वष(cid:330) से अधिक पुरानी नहीं होगी;
(3) इसम(cid:336) (cid:488)ूबरहित टायर लगे होंगे;
(4) इसम(cid:336) कम से कम 190मि0मी0 भू-अंत(cid:830)थान होगा, और
(5) इसम(cid:336) (cid:586)ूनतम पांच या(िcid:361)यों की जगह होगी;
(ख) अभिवि(cid:586)ास-रोकड़ वैन म(cid:336) रोकड़ भंडारण के लिये या(cid:361)ी कं पाट(cid:330)म(cid:336)ट यूनिट से पूरी तरह अलग और बंद कं पाट(cid:330)म(cid:336)ट होगा;
(ग) रोकड़ कं पाट(cid:330)म(cid:336)ट सुर(cid:407)ा-(1) रोकड़ कं पाट(cid:330)म(cid:336)ट, वैन के बाहरी भाग से तब तक प(cid:352)ंच से बाहर होना चाहिये जब तक आंत(cid:303)रक (cid:349)प से ह(cid:721)चालित या इलै(cid:387)(cid:332) ानिक ताले के मा(cid:559)म से इसे संचालित न किया जाये और रोकड़ वैन म(cid:336) के वल एक (cid:554)ार तथा जाली का फाटक विशेष (cid:349)प से (cid:720)ील के साथ (cid:366)बलित (cid:349)प से लगा हो ;
(2) रोकड़ कं पाट(cid:330)म(cid:336)ट का (cid:366)वेश पीछे की ओर से होगा ताकि उचित (cid:778)(cid:692)मानता, सं(िcid:354)या(cid:527)क सा(cid:559)ता और सीसीटीवी निगरानी सुनि(िcid:686)त की जा सके ;
(3) सभी (cid:304)खड़कियों और सामने व पीछे के शीशों की सुर(cid:407)ा के लिए अनधिक एक वग(cid:330) इंच के तार की जाली होगी तथा (cid:366)(cid:529)ेक (cid:304)खड़की की जाली म(cid:336) श(cid:723)ों के (cid:366)योग के लिये छः इंच (cid:681)ास का एक गोलाकार छि(cid:363) होगा।
(4) (cid:353)टर बजाने के लिये संकट बटन ड(cid:332) ाइवर और अ(cid:586) वाहन सवारों के पास उपल(cid:617) होगा। (घ) रोकड़ बा(cid:411) सुर(cid:407)ा - (cid:366)(cid:529)ेक रोकड़ ब(cid:411)ा, तल पर पृथक जंजीरों और तालों से सुर(िcid:407)त किया जाएगा जिसे विभि(cid:580) अभिर(cid:407)कों के पास रखी (cid:352)ई अलग-अलग चाबियों के (cid:366)योग से खोला और बंद किया जा सके और (cid:366)(cid:529)ेक ब(cid:339)क के लिये रोकड़, मु(cid:421)तः किसी अलग ब(cid:411)े म(cid:336) जिस पर उस ब(cid:339)क का नाम लिखा हो, ले जाया जायेगा।
ङ) अ(cid:586) सुर(cid:407)ा विशि(cid:700)ताएं -(1) रोकड़ वैन म(cid:336) एक छोटा सीसीटीवी सि(cid:720)म लगा होगा जिसम(cid:336) कम से कम पांच दिन के डेटा(cid:303)रकाडि(cid:333)ग करने की सुविधा हो। इसके अति(cid:303)र(cid:389) तीन और कै मरे के बिन के आगे, पीछे और भीतर लगे (cid:352)ए होंगे।
(2) जीएसएम आधा(cid:303)रत (cid:738)-डायलकता(cid:330) सुर(cid:407)ा अलाम(cid:330) के साथ मोटरचालित सायरन लगा होगा। (3) रोकड़ वैन म(cid:336), किसी आ(cid:354)मण की प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) (cid:533)(cid:303)रत (cid:366)ति(िcid:354)या सुनि(िcid:686)त करने के लिये (cid:353)टर, अ(िcid:432)शमन यं(cid:361) और आपात लाइट(cid:336) लगी होंगी। CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) 1291
(िcid:554)तीय अनुसूची
(नियम 7 (1) (क) दे(cid:304)खये)
रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों म(cid:336) नियु(cid:389) या लगे (cid:352)ए कामि(cid:330)कों के लिये (cid:366)शि(cid:407)ण
(क) रोकड़ संभालने और रोकड़ प(cid:303)रवहन (िcid:354)याकलापों की आधारभूत जानकारी-
(1) सेवा का (cid:407)े(cid:361);
(2) दल संरचना;
(3) चालक, सश(cid:723) गाड(cid:330), रोकड़ अभिर(cid:407)क की भूमिका;
(4) रोकड़ वैनों की काय(cid:330)(cid:366)णाली;
(5) स(cid:638)(cid:544)अभिकरणों के संपक(cid:330) (cid:623)ौरे ;
(6) अंतनि(cid:330)हित खतरे व जो(cid:304)खम;
(7) (cid:303)रपोट(cid:330) करने की (cid:366)(िcid:354)या;
(ख) खतरे व जो(cid:304)खम -
(1) आपराधिक और बदमाश गतिविधियां
(2) वाहन रखने वाले अपराधियों (cid:554)ारा पीछा किया जाना
(3) (cid:348)के (cid:352)ए और गतिमान वाहन को विनिदि(cid:330)(cid:700) खतरे
(4) आंत(cid:303)रक खतरे
(5) दल सद(cid:735)ों (cid:554)ारा कपटपूण(cid:330) (cid:681)वहार
(6) जीवन हानि तथा मैडिकल आपातकाल
(7) सड़क दुघ(cid:330)टना व वाहन म(cid:336) खराबी
(8) अ(िcid:432) दुघ(cid:330)टना
(ग) रोकड़ वैन की र(cid:407)ा और सुर(cid:407)ा-
(1) रोकड़ और मू(cid:670)मान व(cid:721)ुओं को ले जाने वाली रोकड़ वैन की अंत(cid:830)थ सुर(cid:407)ा विशि(cid:700)ताएं (2) रोकड़ और मू(cid:670)वान व(cid:721)ुओं को ले जाने के लिये रोकड़ बा(cid:411)
(3) तालाबंदी और सुर(cid:407)ा प(cid:544)ति 1292 CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) (4) श(cid:723) और गोला बा(cid:349)द
(5) संचार उपकरण
(6) (cid:440)ोबल पोजिशनिंग सि(cid:720)म
(7) अ(िcid:432)शमन यं(cid:361)
(8) संकट अलाम(cid:330)
(9) (cid:366)ाथमिक उपचार किट
(घ) अभिकरण-
(1) निजी सुर(cid:407)ा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं(cid:421)ा 29 सन 2005) के अधीन नियं(cid:361)ण (cid:366)ाधिकारी
(2) पुलिस थाना, पीसीआर वैन, पुलिस है(cid:665)लाइन
(3) नियं(cid:361)ण पय(cid:330)वे(cid:407)क और (cid:366)चालन (cid:366)बंधक
(4) संब(cid:544) ब(cid:339)क का (cid:366)तिनिधि
(5) ए(cid:638)ुल(cid:336)स और अ(cid:729)ताल सेवाएं
(ङ) श(cid:723), गोला बा(cid:349)द और द(cid:721)ावेज-
(1) गाड(cid:344) को (cid:586)ूनतम 12 बोर डीबीबीएलशॉटगन बंदू क उपल(cid:617) कराई जानी चाहिये। बंदू क का दो वष(cid:330) म(cid:336) कम से कम एक बार फायर का परी(cid:407)ण होना चाहिये। बंदू क के कारतूस दो वष(cid:330) म(cid:336) एक बार बदले जाने चाहिये। बंदू क की सरकार से अनुमोदित श(cid:723)शाला (cid:554)ारा जांच करके (cid:366)माणित कराई जानी चाहिये।
(2) द(cid:721)ावेज-बंदू क अनु(cid:466)(cid:304)(cid:593), पहचान-प(cid:361) और (cid:366)ाधिका(cid:303)रयों (cid:554)ारा लगाए गए (cid:366)तिबंधों के दौरान श(cid:723) ले जाने की अनुमति।
(3) बदमाशों (cid:554)ारा ले जाये जाने वाले वा(cid:721)विक श(cid:723)।
(4) अ(cid:586) व(cid:721)ुएं ,जि(cid:590)(cid:336) बदमाशों (cid:554)ारा श(cid:723) के (cid:349)प म(cid:336) (cid:366)योग किया जा सके ।
(च) आपातकाल और घटना पर (cid:366)ति(िcid:354)या-
(1) संकट चेतावनी (cid:366)(िcid:354)या
(2) संब(cid:544) अभिकरणों से सहायता मांगना
(3) अपराधियों और बदमाशों को भय दिखाकर रोकने और मुकाबला करने के लिये श(cid:723) का (cid:366)योग CHD. ADMN GAZ. JULY 06, 2023 (ASAR. 15, 1945 SAKA) 1293 (4) दल सद(cid:735)ों और (cid:366)ेषण की सुर(cid:407)ा सुनि(िcid:686)त करना
(5) प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थति से निपटना और वाहन को सुर(िcid:407)त दू र ले जाना
(6) घायलों को निकालना।
(छ) अ(cid:586) आंत(cid:303)रक संगठना(cid:527)क (cid:366)(िcid:354)या-
(1) पूव(cid:330)वृत की जांच (cid:366)(िcid:354)या
(2) भवि(cid:712) निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम सं(cid:421)ा 19 सन् 1925) और लाभ
(3) (cid:586)ूनतम मजदू री अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं(cid:421)ा 11 सन् 1948) और लाभ
(4) कम(cid:330)चारी रा(cid:475) बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं(cid:421)ा 34 सन् 1948) और लाभ
(5) छु (cid:485)ी का अधिकार और आवेदन (cid:366)(िcid:354)या
(6) अ(cid:586) कं पनी नियम
(7) कम(cid:330)चारी के (cid:349)प म(cid:336) कत(cid:330)(cid:681)
अ(cid:348)ण कु मार गु(cid:593)ा, भा.(cid:366).से.
च(cid:503)ीगढ़ : (cid:366)मुख सचिव गृह,
दिनाँक– 4 दिस(cid:638)र, 2020. च(cid:503)ीगढ़ (cid:366)शासन। "No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/public notices in this part of the Chandigarh Administration Gazette. Persons notifying the advertisements/ public notices will remain solely, responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc. "
070—Ptg. & Sty. Deptt., U.T., Chd.