कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2018
अधिसूचन
क्र./5870/डी-15/116/02/पार्ट-2/14-2. छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत मंडी शुल्क में छूट नियम, 2014 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधि नियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इस से प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।
कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपरमुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
संशोधन प्रारूप
उक्त नियमों में,-
1. नियम 2 में, खण्ड (ञ) में, शब्द ''छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005'' के स्थान पर, शब्द ''छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017'' प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 3 में,-
(एक) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(2) मंडी शुल्क से छूट राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) क्रय करने पर प्राप्त होगी।'' (दो) उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
3. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-''(4) (1) कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) क्रय करने के प्रथम दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। छूट की अधिकतम सीमा औद्योगिक इकाई के द्वारा किये गये मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य होगी।
(2) राज्य के किसी संभाग में रू. 500 करोड़ अथवा अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पादन प्रसंस्करण परियोजना को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (अधिसूचित कृषि उपज) क्रय करने के प्रथम दिनांक से 15 वर्ष तक की अवधि हेतु मंडी शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। छूट की अधिकतम सीमा औद्योगिक इकाई के द्वारा किये गये मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य होगी।''
4. नियम 5 में,-
(एक) उप-नियम (1) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(तीन) उपाबंध-तीन में निर्धारित प्रारूप में मंडी शुल्क छूट हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।'' (दो) उप-नियम (1) के खण्ड (दस) के स्थानपर,निम्नलिखितप्रतिस्थापितकियाजाये, अर्थात् :-
''(दस) वाणिज्य कर विभाग से छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।''
(तीन) उप-नियम (6) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड(1) में, शब्द ''कृषि आयुक्त'' के स्थान पर, शब्द ''कृषि उत्पादन आयुक्त'' प्र्रतिस्थापित किया जाये।
5. नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''9-क. उपाबंध को संशोधित करने की शक्ति.-राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश, जो इस नियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हो, के द्वारा उपाबंध को संशोधित कर सकेगी, जैसा कि उसे आवश्यक या उचित प्रतीत हो।''
6. उपाबंध-तीन के सरल क्रमांक 6 में.-
(एक) प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(3)''माल और सेवा कर पंजीयन''
(दो) प्रविष्टि (4) का लोप किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.