पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
शासन
छत्तीसगढ
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 42 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 6 फरवरी 2019 माघ 17 , शक 1940
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर
अटल नगर , दिनांक 6 फरवरी 2019
अधिसूचना
क्रमांक एफ1-12/ 2015/ एक ( 1 ) . -भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) एवं (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन ) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्: -
संशोधन
उक्तनियमोंमें, -
नियम 2 के सरल क्रमांक आठ के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में प्रविष्टि "चौदह " के तत्स्थानी कॉलम क्रमांक (4 ) में, शब्द "कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग " के स्थान पर, शब्द "कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग " प्रतिस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
रीता शांडिल्य, सचिव.
अटल नगर , दिनांक 6 फरवरी 2019
क्रमांक एफ 1-12/ 2015 / एक ( 1).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-12/ 2015/ एक (1 ), दिनांक6 फरवरी , 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2019
Atal Nagar, the 6th February 2019
NOTIFICATION
No. F 1-12/2015/ One ( 1) . In exercise of the powers conferred by Clause (2) and (3 ) of Article 166 of theConstitution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation ) Rules , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , -
InColumn number (4) , corresponding to entry " Fourteen " in column number (3 ) of serial number Eight of rule 2, for the words " Agriculture and -Technology Department" the words " Agriculture Development and Farmer Welfare and Bio - Technology Department " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , REETA SHANDILYA , Secretary.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.