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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 संबंधी

Published 18 February 2019

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
56
Notification no.
क्रमांक-2512/वि.स./विधान/2019
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-18.56
Languages
English, Hindi

160-121

000000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2019 माघ 29 , शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी , 2019 (माघ 29 , 1940)

क्रमांक-2512/वि.स./विधान/ 2019. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों केपालन में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन ) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019 ), जो सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) सचिव.

111 112

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 फरवरी 2019

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन्2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन ) विधेयक , 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र . 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक .

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - 1.

(1) यहअधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम , 2019 कहलाएगा .

संक्षिप्त प्रारंभ. तथानाम

(2) यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.

अनुसूची का संशोधन. 2.

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र . 16 सन् 1967 ) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में , सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये , अर्थात्: -

"91 छत्तीसगढ़ फिल्मविकास निगम, रायपुर

92 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

93 छत्तीसगढ़ सड़कविकास निगम मर्यादित , रायपुर

94 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

95 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

96 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर 97 छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

98 छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

99 रायपुर विकास प्राधिकरण , रायपुर

100 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

101 अटल नगर विकास प्राधिकरण

102 छत्तीसगढ़ योग आयोग

103 छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड

104 छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर

105 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

106 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

107 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्, रायपुर

108 छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड

109 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

110 छत्तीसगढ माटीकला बोर्ड

111 छत्तीसगढ़ राज्यविपणन निगम मर्यादित

112 छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल

113 छत्तीसगढ़ रेल्वे कापरिशन लिमिटेड

114 छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग

115 छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परोक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 फरवरी 2019

112(1) 116 राज्यवित्त आयोग

117 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

118 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण

119 राज्यस्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति

120 छत्तीसगढ़ राज्यग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

121 छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी

122 छत्तीसगढ़ उर्दूअकादमी

123 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर

124 छत्तीसगढ़ सिंधीअकादमी, रायपुर

125 पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी सृजन पीठ, भिलाई

126 दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर

127 छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी

128 तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड "

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र. 16 सन् 1967 ) की अनुसूची के निर्वचन के संबंध में कतिपय शंकाएं व्यक्तकी गई है . ऐसी शंकाओं को दूर करने तथा राज्य शासन के अधीन कुछ लाभ के पदों को उक्त अधिनियम की अनुसूची के मद 19 की सारणी में सम्मिलित करनेके लिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पदों के धारक, विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित नहीं.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रविन्द्र चौबे रायपुर,

संसदीय कार्य मंत्री दिनांक 8 फरवरी , 2018

(भारसाधक सदस्य ) 112(2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 फरवरी 2019

उपाबंध

उद्धरण : - छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 ( क्रमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची का सुसंगत

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची [धारा 3 ( 1 ) देखिये ]

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष .

2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उप सभापति.

3. राज्यमंत्री.

4. उप-मंत्री.

5. संसदीय सचिव,

6. महाधिवक्ता.

7. सरकारी प्लीडर.

8. दण्डप्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898 ) में यथा परिभाषित लोक अभियोजक.

9. छत्तीसगढ़ लैण्ड रेवेन्यूकोड, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति.

10. प्रॉविन्शियल इन्साल्वेंसी एक्ट, 1920 ( क्रमांक 5 सन् 1920 ) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर.

11. छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट , 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931 ) की धारा 62 के अधीन बनाये गये नियमों में यथा परिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच.

12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में काकोई भी पद.

13. रिजर्ल्ड एण्ड ऑक्जीलरी एयर फोर्सेस एक्ट , 1952 ( क्रमांक 62 सन् 1952 ) के अधीन स्थापित की गई ऑक्जीलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व मेंकाकोई भी पद.

14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्टूबर, सन् 1962 के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात्छः मास के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना , वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का सदस्य.

15. ऐसे बीमाकर्ताके अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाईफ इन्स्योरेन्स (इमरजेन्सी प्रावीजन्स) एक्ट , 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो , कोई भी पद.

मद 15 के प्रयोजन के लिये " बीमाकर्ता" तथा " नियंत्रित कारबार " के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्स्योरेन्स ( इमजेन्सी प्रावीजन्स) एक्ट, 1956 ( क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशिक किये गये हैं.

16 . छत्तीसगढ़ विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 फरवरी 2019

112(3) स्पष्टीकरण: - मद 16 के प्रयोजन के लिये विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम 1980 में दिया गयाहै.

17. किसीकानूनी निकाय कासभापति तथा उप- सभापति या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो.

स्पष्टीकरण: - मद 17 के प्रयोजन के लिये , उस पद के , जो इसमें वर्णित है, अन्तर्गत आयेगा किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः धारित मद 17 में वर्णित पद.

18. मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत से धारित पद .

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद:-

1 निःशक्तव्यक्ति ( समान अवसर , अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति.

2 राज्य श्रोत ( निःशक्तजन ) संस्थान.

3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2000 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड.

4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति.

5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्,

6 छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण.

7 छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलनसोसाइटी.

8 छत्तीसगढ़ राज्यहिन्दी ग्रंथ अकादमी.

9 शासकीय किरोडीमल पॉलीटेक्निक सोसायटी, रायगढ़ .

10 कार्यकारी समिति, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीपरिषद्‌

11 राज्यव्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़

12 राज्यशिक्षुता परिषद्छत्तीसगढ़

13 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 ( क्र. 21 सन्1994) के अधीन गठित स्थायी समिति.

14 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण) नियम , 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता तथा मॉनिटरिंग कमेटी,

15 छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद् (जनजाति सलाहकार परिषद्) .

16 छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल .

17 छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड .

112(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2019

18 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा) .

19 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.

20 राज्यनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड.

21 राज्य उद्योग सलाहकार मंडल.

22 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण .

23 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.

24 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.

25 राज्ययोजना मंडल.

26 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) .

27 छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन.

28 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड .

29 छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.

30 छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड .

31 छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल भारत स्काउट एण्ड गाइड.

32 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का परियोजना सलाहकार मण्डल.

33 छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.

34 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल.

35 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड.

36 छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम.

37 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.

38 छत्तीसगढ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.

39 छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित.

40 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड.

41 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल.

42 छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2019

112(5) 43 विद्युत अधिनियम 2003 धारा 166 (4 ) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समन्वय फोरम.

44 छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ( सी. बी. डी. ए. ) .

45 राज्य जल स्थायी समिति.

46 राज्यबाढ़ नियंत्रण बोर्ड.

47 स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर.

48 स्वशासी समिति, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर.

49 स्वशासी समिति, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर.

50 स्वशासी समिति आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर.

51 छत्तीसगढ़ पैरा-मेडिकल कौंसिल, रायपुर .

52 राज्य स्वास्थ्यमिशन .

53 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी.

54 कुष्ठरोगनियंत्रण समिति.

55 मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण समिति.

56 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समिति.

57 क्षयरोग नियंत्रण समिति.

58 प्रजनन शिशु स्वास्थ्यसमिति.

59 बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान रायपुर

60 छत्तीसगढ़ पर्यटन सलाहकार बोर्ड.

61 होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर.

62 छत्तीसगढ़ महिला कोष.

63 राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ .

64 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग .

65 छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तकनिगम,

66 छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड.

67 छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत बोर्ड.

112(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2019

68 छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण.

69 छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन.

70 राज्य शहरी विकास अभिकरण,

71 छत्तीसगढ़ राज्यबीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड.

72 छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.

73 छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड.

74 छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम.

75 छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड.

76 छत्तीसगढ़ राज्यअनुसूचित जनजाति आयोग.

77 छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.

78 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.

79 छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग.

80 छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग .

81 छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग.

82 छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायपुर.

83 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित.

84 श्रीमति सूर्यमुखी देवी राजगामी सम्पदा समिति (न्यास) राजनांदगांव.

85 छत्तीसगढ़ संवाद.

86 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम.

छत्तीसगढ़ राज्यलघु वनोपज (व्यापार एवं विकास ) सहकारी संघ मर्यादित . 87

88 छत्तीसगढ़ राज्य वन्य प्राणी बोर्ड .

89 छत्तीसगढ़ जैव विविधताबोर्ड.

90 शासकीय चिकित्सालय की जीवन दीप समिति."

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-18.56/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-18.56.