छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09 / 2013-2015." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 58]
रायपुर, मंगलवार, दिनांक19 फरवरी 2019- माघ 30 , शक 1940
खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर
अटल नगर , दिनांक 19 फरवरी 2019
अधिसूचना
क्रमांक एफ10-2/ 2016/9. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 26-08-2016 द्वारा , प्रोत्साहन नियम 2005" में परिवर्धन किया गया है । उक्त परिवर्धन पश्चात् उक्त नियम के नियम 5 (ई) 1 के आगे निम्नानुसार जोड़ा जाता है, अर्थात्
परिवर्धन
5(ज) 1: - खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि.
5 (ज ) 1 खेलों इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को निम्नानुसार नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी: - क्र.
खेल
प्रोत्साहन राशि (रुपये)
स्वर्ण पदकहेतु
रजत पदक हेतु कांस्यपदकहेतु
1.
02लाख
1.50लाख
01लाख
व्यक्तिगत खेल हेतु
2.
01लाख
75 हजार
50 हजार
दलीय खेल हेतु, दल के प्रत्येक खिलाड़ीको
5 (ज) 2 यदि किसी खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक पदक जीते गए है तो उस खिलाड़ी को केवल एक सर्वश्रेष्ठ पदक के लिए उस वर्ष प्रोत्साहन राशिप्रदानकीजाएगी.
5 (ज) 3 यह परिवर्धन माह जनवरी 2019 से प्रभावशील माना जाएगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिद्धार्थकोमल सिंह परदेशी, सचिव.
115
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.