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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम 2004 में संशोधन संबंधी

Published 19 February 2019

Department
सामान्य प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
59
Notification no.
क्रमांक एफ 13-6/2012/1/5
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-19.59
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक

00000000000

छत्तीसगढ शासन

"छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 /2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001. "

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019 माघ 30 , शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-6 / 2012 /1 / 5 . राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम , 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उपरोक्तनियममें,

(1) नियम 3 के भाग (क ) , (ख ), (ग) एवं (घ ) में प्रचलित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए तथा पूर्व संशोधनों को संकलित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्: -

1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल

(क)

2. मुख्यमंत्री

3. उप मुख्यमंत्री/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/प्रमुख लोक आयुक्त

4. अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ विधान सभा

5. मंत्रीगण/नेताप्रतिपक्ष

6. राज्यमंत्री/विधान सभा उपाध्यक्ष

7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

8. महाधिवक्ता/उप मंत्री

9 मुख्य सचिव/ राज्यसूचना आयुक्त/ अध्यक्ष, राजस्व मंडल/ अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग/ अध्यक्ष, विद्युत मंडल / लोकायुक्त 10. अपर मुख्य सचिव/ पुलिस महानिदेशक/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक

11. अध्यक्ष, भू- संपदाविनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़

117 118

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक19 फरवरी 2019

1. संसदीय सचिव

(ख)

2. राज्यनिर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़

3. मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ / अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग

4. सदस्य, राजस्व मंडल / सदस्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

5. राज्यके निगम/मंडल/ अधिकरण व आयोगों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष

6. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य मानव अधिकार आयोग

7. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि

8. प्रमुख सचिव/सचिव/जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम ) तथा जिला न्यायाधीश ( चयन श्रेणी) / संभागीय आयुक्त/ अपर पुलिस महानिदेशक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक/ पुलिस महानिरीक्षक/ रजिस्ट्रार जनरल , मान. उच्च न्यायालय (ग)

1. विशेष सचिव /विभागाध्यक्ष / पुलिस उप महानिरीक्षक/ वन संरक्षक/ रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय , छत्तीसगढ़

2. छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम में वाहन की पात्रता नहीं रखने वाले अधिकारियों को दिल्ली प्रवास के दौरान नगद भुगतान पर ही छत्तीसगढ भवन नई दिल्ली द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा.

1. राज्यपाल के एडीसी

(घ)

2. राज्यपाल महोदय के वाहन काफिले हेतु स्पेयर वाहन

3. मुख्यमंत्रीजी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/निज सचिव

4. मुख्यमंत्रीजीके वाहन काफिले हेतु स्पेयर वाहन

5. राज्यपाल महोदय/ मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा बलों हेतु तथा सुरक्षा श्रेणी के अनुसार वाहन

6. माननीय राज्यपाल महोदय/ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास के दौरान खान-पान एवं अन्य व्यवस्था हेतु राजभवन, रायपुर से आया किचन स्टाफ को स्टेशन/ एयरपोर्ट से लाने-ले जाने हेतुवाहन

7. माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आगमन तथा प्रस्थान के समय एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन से सामान लाने -ले जाने हेतु वाहन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 19 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-19.59/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-19.59.