Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 संबंधी

Published 26 February 2019

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
64
Notification no.
क्रमांक-3067/वि.स./विधान/2019
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-26.64
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक

छत्तीसगढ शासन

"छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64 ]

रायपुर , मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी 2019 फाल्गुन 7, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 7, 1940)

क्रमांक-3067/वि.स./ विधान/ 2019. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों केपालन में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण ( संशोधन) विधेयक, 2019 ( क्रमांक 4 सन् 2019 ) , जो मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी , 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारणं की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाताहै.

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) सचिव.

127 128

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2019

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4सन्2019)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983 (क्र . 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु विधेयक .

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - 1.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 कहलायेगा .

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ .

(2) इसकाविस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र . 29 सन् 1983 ) की धारा 2 में, उप - धारा ( 1 ) में, खण्ड (झ) में, शब्द " ट्रांसफार्मरों" के पश्चात् एवं शब्द " अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों" के पूर्व, शब्द ", ट्यूब वेल ड्रिलिंग वर्क, चबूतरा निर्माण तथा हैण्डपम्प स्थापना का कार्य, जलशुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य, इंटेकवेल निर्माण कार्य, सभी प्रकार के पाईप प्रदाय एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य, पम्प हाऊस निर्माण कार्य, उच्च स्तरीय टंकी/ संपवेल निर्माण कार्य, रॉ/क्लीयर वाटर पम्प के कार्य, आयरन रिम्हूवल प्लांट/ फ्लोराईड रिम्हूवल प्लांट काप्रदाय एवं स्थापना का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य , भू- जल संवर्धन से संबंधित रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य" अंतःस्थापित कियाजाये .

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः , छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983 (क्र . 29 सन् 1983 ) की धारा 2 ( 1 ) (झ ) में उपबंधित " संकर्म संविदा" की परिभाषा में टूयूब वेल ड्रिलिंग वर्क, चबूतरा निर्माण तथा हैण्डपम्प स्थापना का कार्य, जलशुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य, इटेकवेल निर्माण कार्य, सभी प्रकार के पाईप प्रदाय एवंपाईप लाईनबिछाने का कार्य, पम्प हाऊस निर्माण कार्य , उच्च स्तरीय टंकी/ संपवेल निर्माण कार्य, रॉ/क्लीयर वाटर पम्प के कार्य , आयरन रिम्हूवल प्लांट/ फ्लोराईड रिम्हूवल प्लांट का प्रदाय एवं स्थापना का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, भू- जल संवर्धन से संबंधित रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य से संबंधित कार्यों को सम्मिलित करना समीचीन हो गया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण द्वारा उक्त प्रकरणों को सुना जा सके. यह, मध्यस्थमुकद्‌द्मों में शासन द्वारा उपगत अत्यधिक वित्तीय व्यय से बचायेगा.

अतएव, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983 (क्र. 29 सन् 1983 ) की धारा 2 ( 1 ) (झ ) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अतः यहविधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

रविन्द्रचौबे दिनांक 11 फरवरी , 2019

विधि और विधायी कार्य मंत्री

(भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2019

128(1)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983 ( क्र . 29 सन् 1983 ) की धारा 2 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड (झ ) का सुसंगत उद्धरण

धारा 2 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( झ)

(호), "संकर्म संविदा" से अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना ( सुपर स्ट्रक्चर ) , बांध, वीयर, नहर, जलाशय , तालाब , झील, सड़क, कुंआ, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, ट्रांसफारमरों अथवा राज्य सरकार या लोग उपक्रम के ऐसे अन्यसंकर्मों के, जो राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा , इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण से संबंधित किसी संकर्म के , उसके प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर निष्पादन के लिए कोई लिखित करार जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा या ऐसे लोक उपक्रम के लिए और उसकी ओर से उसके किसी पदधारी द्वाराकिया गया हो और उसके अंतर्गत है माल या सामाग्री के प्रदाय के लिए कोई करार तथा उक्त संकर्मों में से किसी संकर्म के निष्पादन से संबंधित समस्त अन्य विषय."

चन्द्र शेखर गंगराड़े सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालयं, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 February 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-26.64/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2019-02-26.64.