पंजीयन क्रमांक
शासन
छत्तीसगढ़
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001. "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 67 ]
रायपुर , बुधवार, दिनांक 27 फरवरी 2019 -फाल्गुन 8 , शक 1940
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 27 फरवरी , 2019 (फाल्गुन 8 , 1940 )
क्रमांक-3132/वि.स./विधान/ 2019. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक6 सन्2019 ) , जो बुधवार, दिनांक 27 फरवरी , 2019 कोपुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचनाके लिये प्रकाशित कियाजाता है.
हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) सचिव.
133 134
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी 2019
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6सन्2019)
छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण ) विधेयक, 2019
विषय सूची
खण्ड
विवरण
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
2. परिभाषायें
3. कारक निर्धारण छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी 2019
134(1)
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6सन्2019)
छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण )
विधेयक , 2019
छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्षमें छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्: -
1.
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ .
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
(2) इसकाविस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्तहोगा.
2 .
परिभाषायें .
(1) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्र . 20 सन् 1959 ) के अंतर्गत परिभाषित नगरीय क्षेत्र, इस अधिनियम के लिये समय- समय पर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तथा विशिष्ट क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र.
(2) शब्दऔर अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे , जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का सं. 30) एवं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्र . 20 सन् 1959 ) में उनके लिये समनुदेशित है.
3.
कारक निर्धारण.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013का सं. 30 ) के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में , जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है , वह गुणक 2.00 ( दो) होगा.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी 2019
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उद्देश्य और कारणों का कथन
यतः छत्तीसगढ़ राज्य मेंविभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा लोकहित की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रोंमें कृषि भूमिके अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना शासन की मंशा है.
और यतः , ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर के गणना के लिये भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का सं. 30 ) के अंतर्गत कारक निर्धारण विहित है. इसलिए, यह प्रस्तावित है कि इस विधेयक के माध्यम से, कारक निर्धारण का मूल्य , जिसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, 2 ( दो ) के रूप में निर्धारित किया जाये, ताकि कृषि भूमिके अधिग्रहण से प्रभावितों को उनकी भूमि का लाभकारी एवं उपयुक्त क्षतिपूर्ति हो सके .
अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, राज्य शासन ने राज्य विधायन अधिनियमित करने का निर्णय लिया है.
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
जयसिंह अग्रवाल रायपुर,
राजस्वमंत्री दिनांक 25 फरवरी, 2019
(भारसाधक सदस्य)
वित्तीय ज्ञापन
भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 ) के अंतर्गत कारक निर्धारण विहित है. प्रस्तावित छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्र कीदशा में गुणांक कारक निर्धारण ) विधेयक , 2019 के माध्यम से, कारक निर्धारण का मूल्य , जिसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है, 2 (दो) के रूप में खण्ड 3 में निर्धारित किया गया है. उक्त प्रावधान में कितना वित्तीय भार आयेगा, इसका वर्तमान में आंकलन संभव नहीं है. चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य मेंविभिन्न योजनाओं के अधीन विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा लोकहित की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण से प्रभावितों को उनकी भूमि का अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने और उसके क्रियान्वयन के समय ही स्पष्ट हो सकती है.
"संविधान के अनुच्छेद 207 ( 1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"
चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2019.