खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 9-27/2008/29-1(3). ― आवष्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष, 2016 केे खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त षक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष, 2016 में निम्नलिखित संषोधन करती है, अर्थात् :-
संषोधन
उक्त आदेष में -
खण्ड 9 में, उप-खण्ड (9) में, अंक एवं षब्द ''3 वर्ष'' के स्थान पर, अंक एवं षब्द ''3 माह'' प्रतिस्थापित किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विषेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020
Atal Nagar, the 26th March 2020NOTIFICATION
No. F 9-27/2008/29-1(3). ― In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with clause 21 of Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, namely:-
AMENDMENT
In the said order -