वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-31/2020/वा.क.(आब.)/पांच(18). ― छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक II सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6), नियम 14(1), नियम 14(2), नियम 14(6) एवं नियम 18(6) में शब्द समूह ''एफ.एल.-10'' के पश्चात् शब्द समूह ''एफ.एल.-10क'' एवं ''एफ.एल.-10ख'' अतःस्थापित किया जावे।
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.