Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020)

Published 31 March 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
183
Notification no.
क्रमांक-5041/वि.स./विधान/2019
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.183
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमांक-5041/वि.स./विधान/2019. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संषोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन्‌ 2020) जो गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता है।

हस्ता./-

(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्र. 6 सन्‌ 2020)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन्‌ 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा । (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन्‌ 1995) की संलग्न अनूसूची मेें, सरल क्रमांक 1 में, कॉलम (2) में, प्रविश्टि (अठ्‌ठारह) के पष्चात्‌, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :-

(1) (2) (3)
''(उन्नीस) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही.''

उद्‌देष्य और कारणोें का कथन

वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन्‌ 1995) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अनुसूची में केवल 27 जिलों के लिये जिला योजना समिति का गठन किया गया है एवं सदस्योें की संख्या निर्धारित है। नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में जिला योजना समिति का गठन न होने तथा इनमें सदस्यों की संख्या शामिल न होने के कारण निर्वाचन में कठिनाई आ रही है।

अतएव, उपरोक्त उद्‌देष्यों को प्राप्त करने की दृश्टि से, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन्‌ 1995) में संषोधन किया जाना आवष्यक है।

अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर दिनांक 25-3-2020

अमरजीत भगत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्र. 19 सन्‌ 1995) की धारा 4 की उप धारा (1) की अनुसूची का सुसंगत उद्धरण :-

अनुसूची

समितियों की संरचना

(धारा 4 (1) देखिये)

4(1) समिति मेें भिन्न-भिन्न जिलो में 10, 15 या 20 सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए, ''(उन्नीस) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही''चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.183/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.183.