छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)
क्रमांक-5047/वि.स./विधान/2019. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कामधेनु विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता है।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्र. 9 सन् 2020)छत्तीसगढ़ कामधेनु विष्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020
छत्तीसगढ़ कामधेनु विष्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में,- मूल अधिनियम का संशोधन.
(एक) धारा 1 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया
जाये, अर्थात् :-
''(1) यह अधिनियम दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2011 कहलायेगा।''
(दो) शब्द ''छत्तीसगढ़ कामधेनु'' जहाँ कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द
''दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु'' प्रतिस्थापित किया जाए ।
उद्देष्य और कारणों का कथन
यतः, कामधेनु विश्वविद्यालय देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित है इसलिये राज्य के इस विश्वविद्यालय को विशिष्ट पहचान दिया जाना आवश्यक है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है तथा दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकरजी के द्वारा कृषकों के हितों के लिये सतत् संघर्ष किया गया हैं।
अतएव, ''छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय'' का नाम परिवर्तित कर ''दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय'' किये जाने के लिये राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 21 सन् 2011) में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।
रायपुर दिनांक- 25-03-2020
रविन्द्र चौबे पषुधन विकास मंत्री (भारसाधक सदस्य)
उपाबंध
छत्तीसगढ़ कामधेनु विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2020 की धारा 1 की उपधारा (1) के संबंध में सुसंगत उद्धरण धारा 1 उपधारा (1) - यह अधिनियम दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विष्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलायेगा। शब्द ''छत्तीसगढ़ कामधेनु'' जहाँ कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द ''दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु'' प्रतिस्थापित किया जाए।