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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)

Published 31 March 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
187
Notification no.
क्रमांक-5049/वि.स./विधान/2019
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.187
Languages
English, Hindi

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 छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)

क्रमांक-5049/वि.स./विधान/2019. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संषोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन्‌ 2020) जो गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता है।

हस्ता./-(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव. छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्र. 10 सन्‌ 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संषोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन्‌ 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संषोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन्‌ 1961) में, धारा 16-क के धारा 16-क का संशोधन.

स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''16-क. कोई भी सोसाइटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगीः

परन्तु यह कि कोई भी सहकारी सोसाइटी, साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित, संकल्प द्वारा, ऐसा सहयोग कर सकेगीः

परन्तु यह और कि ऐसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसा सहयोग करने के पूर्व, प्रत्येक मामले में, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अपने उक्त अधिकार (शक्ति) को आवश्यकतानुसार किसी सक्षम अधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है।'' निरसन. 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्र. 1 सन्‌ 2020) एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है ।

उद्‌देष्य और कारणों का कथन

सहकारी सोसाइटियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं सहयोग से औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता, विपणन तथा प्रबंधन विशेषज्ञता की उपलब्धता सुलभ कराने हेतु, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन्‌ 1961) की धारा 16-क में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर दिनांक- 25-03-2020

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहकारिता मंत्री (भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संषोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में व्याख्यात्मक टीप

यह विधेयक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संषोधन) अध्यादेष 2020 (क्रमांक 1 सन्‌ 2020) के स्थान पर, मंत्रिपरिषद्‌ के आदेष दिनांक 24 मार्च 2020 के अनुसार, अध्यादेष में धारा 16-क के दो परंतुक के उपरांत तृतीय परंतुक जोड़ने के निर्णय अनुसार, रूप भेद सहित पुरःस्थापित किया जा रहा है।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-क का उद्धहरण.

धारा 16-क. सोसाइटियों द्वारा सहयोग -

कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विषेष कारबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विषेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी।चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.187/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-03-31.187.