छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (चैत्र 6, 1942)
क्रमांक-5057/वि.स./विधान/2019. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता है।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्र. 14 सन् 2020)
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. (1) यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) (जो इसमें इसके धारा 12 का संशोधन.
पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 12 में,-
(क) उप-धारा (1) में, शब्द ''कुलाधिपति द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''मंत्रि-परिषद् के
निर्णय के अनुसार'' अंतःस्थापित किया जाये।
(ख) उप-धारा (1) में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये,
अर्थात् :-
''परंतु यह और कि कुलपति की नियुक्ति उप-धारा (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार की जायेगी।''
(ग) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''(2) कुलाधिपति एक समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल
होंगे, अर्थात् :-
(एक) कार्य परिषद् द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;
(दो) राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित राज्य के किसी भी अन्य
विश्वविद्यालय के कुलपति; और
(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,
कुलाधिपति, उपरोक्त तीन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रुप में
नियुक्त करेगा ।''
(घ) उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''(7) यदि धारा 6 के अधीन गठित समिति, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर
पैनल प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो कुलाधिपति, मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर सकेगा।'' (ड.) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
''(8) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
(एक) कुलपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक मंत्रि-परिषद्
उसकी सेवा लेना उचित समझे;
(दो) मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति को किसी
भी समय उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा देवेंगे।
(तीन) मंत्रि-परिषद्, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय
निरस्त कर सकती है।''
3. मूल अधिनियम में, धारा 12क में, उप-धारा (3) का लोप किया जाये। उद्देष्य और कारणों का कथन
यतः, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) के प्रावधानों में, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधानों का उपबंध करने के प्रयोजन हेतु, संशोधन किया जा रहा है।
और यतः, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने एवं एकरुपता लाने को दृष्टिगत रखते हुये, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टिगत रखते हुये, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) मेंं संशोधन करना आवश्यक है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।
रायपुर दिनांक 25-03-2020
उमेष पटेल उच्च षिक्षा मंत्री (भारसाधक सदस्य)
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.