शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ." وو
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 198]
रायपुर , बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल 2020-चैत्र19, शक 1942
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020
अधिसूचना
सं. 09/2020 राज्य कर
क्रमांक एफ - 10-38/ 2020/वाक/पांच(49 ).- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद् की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 381 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी ( विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण ) नियम , 2014 के नियम 4 का अनुपालन किया है , यदि वह कोई विदेशी कंपनी है , जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग , जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, के रूप में अधिसूचित करती है ।
2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2 ) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80 के उपनियम (3 ) के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-9 ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:
परन्तु, भारतीय कारबार संचालनों के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया गया हो । 3. यह अधिसूचना 16 मार्च , 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020
क्रमांक एफ - 10-38/ 2020/वाक/पांच(49 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-38 /2020/वाक/पांच (49) , दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी , प्रमुख सचिव.
395 396
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2020
AtalNagar , the 8th April 2020
NOTIFICATION
No. 09/2020 - State Tax
No. F - 10-38 /2020/CT/V (49 ) . In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub - section ( 1 ) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013 ) and who have complied with the sub - rule (2 ) of rule 4of the Companies ( Registration of Foreign Companies ) Rules , 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below .
2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR - 9C under sub- section (2) of section 44 of the said Act read with sub - rule (3 ) of rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules , 2017 :
Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations , duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year .
3. This notification shall deemed to have come in to force from 16th March 2020 .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , GAURAV DWIVEDI , Principal Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .