राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-93/राजस्व/राहत/2020. ― आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 48 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसी आपदा या आपदा की आषंका की स्थिति से निपटने के लिये राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन करती है। No. F 1-93/Revenue/Relief/2020. ― In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (1) of Section 48 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005), the State Government, hereby, constitutes the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for meeting any disaster or threatening disaster situation.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.