छत्तीसगढ़ शार
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 219]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल 2020- -वैशाख 9 , शक 1942
वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ10-26/2020/ वा.क. (आब .)/पांच(15) . छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2 ) के खण्ड (घ) , (ड. ), (च) , (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1 / 2016/वा. कर. (आब.) /पांच(06 ), दिनांक 25 फरवरी 2016 को अतिष्ठित करते हुए परिशोधित मदिरा नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करता है , यथा:-
संशोधन
उक्त नियमों में :-
1.
नियम 4 के खण्ड (i ) के उप- खण्ड (ज) में "पांच रूपये" के स्थान पर " एक रूपये" प्रतिस्थापित किया जावे ।
2.
यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल , 2020 से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020
क्रमांक एफ10-26/ 2020/ वा.क. (आब.)/ पांच(15) . भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-26 / 2020 / वा.क. (आब.)/ पांच(15) , दिनांक 07-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2020
Atal Nagar, the 7th March 2020
NOTIFICATION
No. F 10-26/2020/CT (EX)/V ( 15 ) . In exercise of the powers conferred by clause (d) , (e ) , (f) , (g ) and (h) of sub -section (2) and proviso to sub - section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act , 1915 (No. II of 1915) , in supersession of the Notification No. F/ 10-1 / 2016 /CT (EX) /V ( 06), dated 25 February , 2016 , the State Government hereby prescribes the following more amendment in Rectified Spirit Rules , as: -
AMENDMENT
In above rules : -
1. In sub - clause (h) of clause ( i) of Rule IV , "Five rupees " . to be replaced by, " One rupees " .
2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.
By order and in the name of the Governor Chhattisgarh , A. P. TRIPATHI , Special Secretary .
अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ10-27/2020/ वा.क.(आब .) / पांच(16) .- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ) , (ङ ), (च) , (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए) के आयात के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से आयात फीस नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार विहित करती है, अर्थात:-
आयात फीस
(क) एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) :- रूपये 1.00/- ( रूपये एक) प्रति बल्क लीटर ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए.पी. त्रिपाठी , विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020
क्रमांक एफ10-27/ 2020/ वा.क. (आब.)/ पांच(16) .- भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ10-27/ 2020/वा.क. (आब .) / पांच (16), दिनांक 07-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 7th March 2020
NOTIFICATION
No. F 10-27/ 2020/CT (EX)/V( 16) . In exercise of the powers conferred in clause (d) , ( e ) , ( f) , ( g ) and (h) of sub - section (2) and provisio to sub - section (3 ) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act , 1915 (No.II of 1915) and in supersession to the notifications issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribes fee in respect of Import of Extra Neutral Alcohol (E.N.A. ) from 1st April, 2020 as per given below: - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2020
438(1)
IMPORT FEE
(A) Extra Neutral Alcohol (Ε.Ν.Α. ) : - Rs.1.00/- (Rs . One) Per Bulk Litre .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , A. P. TRIPATHI , Special Secretary .
अटल नगर, दिनांक 16 मार्च 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ10-30/ 2020/ वा.क. (आब.)/ पांच (17) . छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1 ) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्वारा , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गौठान के विकास तथा रख - रखाव के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अद्धा एवं पाव) रूपये 5 / - की दर से " अतिरिक्त आबकारी शुल्क" अधिरोपित करता है ।
2/ यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 16 मार्च 2020
क्रमांक एफ 10-30/ 2020/वा.क. (आब.)/पांच(17). भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/ 2020 / वा. क. (आब.) / पांच (17), दिनांक 16-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 16th March 2020
NOTIFICATION
No. F 10-30 /2020/ CT(EX)/V ( 17 ) . In exercise of the powers conferred under provisio ( 1 ) and (2) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act , 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby impose an "additional excise duty " of Rs . 5/ - on Retail Sale Price of each bottle (Quart, Pint, Nip ) of Country and Foreign Liquor ( Spirit ) ( lowest duty rate ) , in order to meet out the funds required for maintainance and development of "Gothan" , under Panchayat and Rural Development Department .
2/ Thisnotification shall be applicable from 1st April 2020.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , A. P. TRIPATHI , Special Secretary .
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.