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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयनक्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015. "
B
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
-वैशाख 10, शक 1942
रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2020-
क्रमांक 226]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-46/ 2020 /वाक/ पांच (60) .- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005 ) की धारा 15- ख की उप- धारा (1 ) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-63 / 2018 /वाक/ पांच (103), दिनांक 10-12-2018 , में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, -
अंकों एवं चिन्ह " 30-04-2020 " जहां भी आये हों के स्थान पर, अंकों एवं चिन्ह " 30-06-2020 " प्रतिस्थापित किया जाये ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2020
क्रमांक एफ 10-46/ 2020/ वाक / पांच (60) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-46/ 2020/ वाक / पांच (60), दिनांक 30-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी , प्रमुख सचिव.
451 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2020
452
AtalNagar, the 30th April 2020
NOTIFICATION
No. F 10-46/2020/CT/V ( 60 ) In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub - section (1 ) of section 15 -B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act , 2005 (No. 2 of 2005 ) , the State Government, hereby , makes the following further amendment in this departments notification No. F - 10-63 /2018 /CT/V ( 103 ) , dated 10-12-2018 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification , -
For the figures and punctuation " 30-04-2020 " , wherever they occur the figures and punctuation "30-06-2020 " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary .
अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2020
अधिसूचना
क्रमांक. एफ 10-46 / 2020 /वाक /पांच (61).- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005 ) की धारा 15- ख की उप- धारा (1 ) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-63 /2018 / वाक/ पांच (104), दिनांक 10-12-2018 , में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
अंकों एवं चिन्ह " 30-04-2020" जहां भी आये हों के स्थान पर, अंकों एवं चिन्ह " 30-06-2020 " प्रतिस्थापित किया जाये ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2020
क्रमांक एफ 10-46 / 2020/ वाक/ पांच (61) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/ 2020/ वाक / पांच (61 ), दिनांक30-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 30th April 2020
NOTIFICATION
No. F 10-46/2020/CT /V ( 61 ) . In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 15 -B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act , 2005 (No. 2 of 2005 ) , the State Government, hereby , makes the following amendment in this departments notification No. F - 10-63 /2018 /CT/V ( 104) , dated 10-12-2018 , namely : - 452(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2020
AMENDMENT
Inthe said notification , -
For the figures and punctuation " 30-04-2020 " , wherever they occur the figures and punctuation "30-06-2020 " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , GAURAV DWIVEDI , Principal Secretary.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .