छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 227]
रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 मई 2020- -वैशाख 12 , शक 1942
वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 2 मई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-47 / 2020 / वा.क. (आब .)/ पांच (62) .- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक II सन् 1915) की धारा 62 की उप - धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1 ) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा , " छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम , 1995" में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात:-
संशोधन
उक्त नियमों में -
1.
"नियम 3 (ग) में सी.एस.1 - ग अनुज्ञप्ति की फीस "एक लाख रूपये" विनिर्दिष्ट करता है "
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर , दिनांक 2 मई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-51 / 2020 / वा.क. (आब.)/पांच (63 ).- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (4) बी-1-6-96-91- वा .कर. पॉच , दिनांक 29 फरवरी, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
453 454
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 मई 2020
संशोधन
1. उक्त अधिसूचना में सारणी के कॉलम (2) में देशी स्प्रिट हेतु कॉलम (3) के अंक एवं शब्द समूह " 1500 मिलीलीटर" के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह " 3000 मिलीलीटर" प्रतिस्थापित किया जाये ।
2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 2 मई 2020
क्र. एफ 10-51 / 2020/ वा.क. (आब.)/ पांच(63). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-51 / 2020/ वा. क. (आब .) /पांच (63 ), दिनांक 02-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी , विशेष सचिव.
AtalNagar , the 2nd May 2020
NOTIFICATION
No. F 10-51 /2020 /CT ( Ex. )/V ( 63 ) . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Excise Act , 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby makes the following amendments inits Notification No. (4) -B - 1-6-96 CTD /V , dated 29 February, 1996 .
AMENDMENT
1. In the said notification , for Country Spirit of column (2) , the figure and word " 1500 Millilitres " in column(3), shall be substituted by figure and word " 3000 Millilitres " .
2. This notification shall be applicable from the date of notification.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , A. P. TRIPATHI , Special Secretary.
अटल नगर , दिनांक 2 मई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-50/ 2020/ वा.क. (आब. )/पांच(64). छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप- धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1 ) तथा उप- धारा (2 ) के खण्ड (घ) , (ड. ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्वारा , छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिटं नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-
संशोधन
1. उक्त नियमों में:-
(1 ) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 6 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-
"6 (5) : - देशी मदिरा का फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा । "
(2) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 के प्ररूप सी.एस .4 के पश्चात् नवीन प्ररूप सी.एस.4 क जोड़ा जाये, अर्थात्:-
454(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 मई 2020
प्ररूप सी.एस. 4क
{नियम 6 (5) देखिए}
(चार प्रतियों में)
प्रथम भाग : जारी करने वाले जिला कार्यालय में रखा जावे ।
द्वितीय भाग : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जावे ।
तृतीय भाग : परिवहन के दौरान परेषण हेतु रखा जावे ।
चतुर्थ भाग : संबंधित मदिरा दुकान में संधारण हेतु रखा जावे ।
दिनांक
क्रमांक...............
परिवहन अनुज्ञा पत्र
निम्नानुसार मदिरा उपभोक्ताओं द्वारा सी.एस.- 2 (घघ) / सी.एस.-2 (घघ- कम्पोजिट) / एफ.एल.1 (घघ - कम्पोजिट) ..से होम डिलिवरी हेतु निम्नानुसार मदिरा की मांग गई है ।
क्र.
बुकिंग आई.डी.
मदिरा का विवरण
प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर
परेषित मदिरा का बैच नं. एवं विवरण
नाम एवं पता पूर्ण विवरण
6
3
4
5
2
1
उपरोक्तानुसार मदिरा.... समय .......द्वारा परेषित किया जाता है । के हस्ते वाहन क्रमांक दिनांक (1) यह पास दिनांक ..तक वैध रहेगा ।
(2) परिवहन के दौरान उल्लेखित मदिरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की मदिरा का परिवहन/ संधारण नहीं किया जावेगा ।
(3) संबंधित मदिरा उपभोक्ताओं को होलोग्राम युक्त सील्ड बोतलों का ही प्रदाय किया जावेगा।
मुख्य विक्रय कर्ता के हस्ताक्षर
नाम
मदिरा परिवहन कर्ता के हस्ताक्षर
नाम
जारी कर्ता अधिकारी (वृत्त प्रभारी)
वृत्त जिला .(छ.ग. ) 2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 2 मई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-50 / 2020 / वा.क. (आब .) / पांच (65). छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप- धारा (3 ) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1 ) तथा उप- धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 मई 2020
454(2)
संशोधन
1. उक्त नियमों में :-
(1 ) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 14 के उप नियम (6 ) के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये , अर्थात्:-
"14(7):- विदेशी मदिरा का फुटकर अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा । "
(2) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के प्ररूप एफ.एल.19 के पश्चात् नवीन प्ररूप एफ.एल.19क जोड़ा जाये, अर्थात्:-
प्ररूप एफ.एल. 19क
{नियम 14 (7) देखिए }
(चार प्रतियों में)
प्रथम भाग : जारी करने वाले जिला कार्यालय में रखा जावे ।
द्वितीय भाग : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जावे ।
तृतीय भाग : परिवहन के दौरान परेषण हेतु रखा जावे ।
चतुर्थ भाग : संबंधित मदिरा दुकान में संधारण हेतु रखा जावे ।
दिनांक
क्रमांक.
परिवहन अनुज्ञा पत्र
मदिरा उपभोक्ताओं द्वारा
निम्नानुसार
एफ.एल.1 (घघ) / एफ.एल. 1 (घघ- कम्पोजिट) / सी.एस. ...से होम डिलिवरी हेतु निम्नानुसार मदिरा की मांग गई है ।
-2(घघ- कम्पोजिट) /.
मदिरा का विवरण
क्र.
बुकिंग आई.डी.
प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर
परेषित मदिरा का बैच नं. एवं विवरण
नाम एवं पता पूर्ण विवरण
6
5
4
3
2
1
उपरोक्तानुसार मदिरा.... के हस्ते वाहन क्रमांक समय ...द्वारा परेषित किया जाता है । ...दिनांक
..तक वैध रहेगा । (1 ) यह पास दिनांक
(2) परिवहन के दौरान उल्लेखित मदिरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की मदिरा का परिवहन/ संधारण नहीं किया जावेगा ।
(3) संबंधित मदिरा उपभोक्ताओं को होलोग्राम युक्त सील्ड बोतलों का ही प्रदाय किया जावेगा ।
मुख्य विक्रय कर्ता के हस्ताक्षर
नाम
मदिरा परिवहन कर्ता के हस्ताक्षर
नाम
जारी कर्ता अधिकारी (वृत्त प्रभारी)
वृत्त
जिला .(छ.ग.) 2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
454(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 मई 2020
अटल नगर, दिनांक 2 मई 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-50 / 2020 / वा.क. (आब .) /पांच (66) . छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप- धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1 ) तथा उप- धारा (2 ) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्वारा , छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-
संशोधन
1. उक्त नियमों में :-
(1 ) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 10 के पश्चात् नवीन नियम 10 क निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:-
" 10 क- होम डिलिवरी सुविधाः- देशी / विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास से होम डिलिवरी किया जा सकेगा । "
(2) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 3(ख) के प्ररूप सी.एस.2 (घघ) के लायसेंस शर्त क्रमांक 6 के पश्चात्, नवीन शर्त क्रमांक 6 क जोड़ा जावे , अर्थात्: - "6क:- अनुज्ञप्तिधारी , मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा ।
(3) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 3(ख) के प्ररूप सी.एस. -2 (घघ- कम्पोजिट) के लायसेंस शर्त क्रमांक 6 के पश्चात्, नवीन शर्त क्रमांक 6क जोड़ा जावे, अर्थात्:-
"6क :- अनुज्ञप्तिधारी , मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा ।
(4) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 3 (ख) के प्ररूप एफ.एल. -1 (घघ) के लायसेंस शर्त क्रमांक 4 क के पश्चात्, नवीन शर्त क्रमांक 4 ख जोड़ा जावे, अर्थात्: - "4ख:- अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा ।
(5) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 3(ख) के प्ररूप एफ.एल.-1 (घघ- कम्पोजिट) के लायसेंस शर्त क्रमांक 6 के पश्चात्, नवीन शर्त क्रमांक 6क जोड़ा जावे, अर्थात्:-
"6क :- अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा उपभोक्ताओं की मांग पर सम्यक नियमों का पालन करते हुए विहित पास के माध्यम से होम डिलिवरी कर सकेगा ।
2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.