छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015 ." शुल्क क "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 236 ]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2020- -वैशाख 28 , शक 1942
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020
अधिसूचना
कमांक एफ 1-3 / 2009/18 .- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एत्दद्वारा अधिसूचना कमांक एफ 1-3/2009/18 नवा रायपुर दिनांक 10-02-2020 के कॉलम 4 में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर हेतु अवधारित वार्डो की संख्या संबंधी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में यथा विनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करता है, अर्थात:-
सारणी
वार्डो की संख्या क.
जिला का नाम
नगर पालिका परिषद का नाम
(1)
(3)
(4)
(2)
20
1
कोरिया
बैकुण्ठपुर
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . एक्का, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020
कमांक एफ 1-3 / 2009 /18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3 / 2009/18 दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.
471 472
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मई 2020
Atal Nagar, the 18th May 2020
NOTIFICATION
No. F 1-3/2009/18 . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961 ) the State Government hereby supress notification No. F 1-3/2009/18 New Raipur Dated 10-02-2020 in respect of Municipal Council Baikunthpur in column (4) of the said schedule and determine the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the schedule , here as under : -
SCHEDULE
No. ofWards S.No.
District
Name ofMunicipal Council
(4)
(2)
(3)
(1)
20
1
Baikunthpur
Koriya
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh ,
R. EKKA , Joint Secretary.
अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020
अधिसूचना
कमांक एफ 1-3 / 2009 /18.- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उप धारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एत्दद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ1-3/2009/18 नवा रायपुर दिनांक 10-02-2020 के कॉलम 4 में नगर पालिका परिषद शिवपुर चरचा हेतु अवधारित वार्डों की संख्या संबंधी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में यथा विनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करता है, अर्थात:-
सारणी
वार्डो की संख्या जिला का नाम
नगर पालिका परिषद का नाम
क.
(4) (2)
(3)
(1 )
15 1
कोरिया
शिवपुर चरचा
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर . एक्का, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020
क्रमांक एफ 1-3 / 2009 /18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3 / 2009/18 दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. एक्का, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 18th May 2020
NOTIFICATION
No. F 1-3 /2009/18 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961 ) the State Government hereby supress notification No. F 1-3/2009/18 New Raipur Dated 10-02-2020 in respect of Municipal Council Shivpur Charcha in column (4) of the said schedule and determine the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the schedule , here as under : - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मई 2020
472(1)
SCHEDULE
S.No.
District
No. ofWards
Name ofMunicipal Council
(1)
(2)
(3)
(4) 1
Koriya
Shivpur Charcha
15
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , R. EKKA , Joint Secretary .
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.