वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76).― रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन प्रकाषित इस विभाग की अधिसूचना क्र. 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24 फरवरी, 1975 मेें निम्नलिखित और संषोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
1. रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में, सरल क्रमांक 59 के पष्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''60. जहां ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये 75 लाख से कम है अथवा बराबर है, वहां आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का चार प्रतिषत) में दो प्रतिषत की छूट प्रदान करती है।'' अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020 क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76).― भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण मेें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-42/2019/वा.क.(पं.)/पांच(76), दिनांक 03 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छाीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.
Atal Nagar, the 3rd June 2020
NOTIFICATION
No. F 03-42/2019/CT(R)/V(76).― In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 ( No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. 818-635-VSR, dated 24 February, 1975 published under Section 79 of the said Act, namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, -
1. In Table of registration fees, after serial number 59, the following shall be substituted, namely :-
"60. Exempts the prevailing rate (four percent of the Guideline value of the property) of Registration fee by two percent, on instruments of Sale of residential houses and flats, where the Market Value of such property is less than or equal to rupees 75 lakh."