नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 जून 2020
अधिसूचना
क्रमांंक एफ 5-22/2019/18.- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संषोधन करती है, अर्थात् :-
संषोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''6. अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क तथा जहां लागू हो, वहाँ समझौता शुल्क निम्नानुसार होगा :-
| नगर पालिका | अनुज्ञा शुल्क (एक बार) | वार्षिक नवीनीकरण शुल्क | समझौता शुल्क |
| नगरपालिक निगम | रू. 1,50,000/- | रू. 30,000/- | अनुमति शुल्क का 30 से 50 गुना'' |
| नगरपालिका परिषद् | रू. 1,00,000/- | रू 20,000/- | |
| नगर पंचायत | रू. 50,000/- | रू. 10,000/- |
क्रमांंक एफ 5-22/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांंक एफ 5-22/2019/18, दिनांक 30-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 30th June 2020
NOTIFICATION
No. F 5-22/2019/18. ― In exercise of the powers conferred by Section 317-A read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalites Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipalites (Erection of Temporary Tower or Structure for Celluler Mobile Phone) Rules, 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said rules, -
| Municipality | Permit Fee (One Time) | Annual Renewal Fee | Settlement Fee |
| Municipal Corporation | Rs. 1,50,000/- | Rs. 30,000/- | 30 to 50 times of The Permit Fee," |
| Municipal Council | Rs. 1,00,000/- | Rs. 20,000/- | |
| Nagar Panchayat | Rs. 50, 000/- | Rs. 10,000/- |